08-08-2019 (Important News Clippings)
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Date:08-08-19
What binds J&K to India?
It’s Kashmiriyat. Article 370 merely set up an architecture of otherness, thankfully annulled
Rahul Shivshankar ,[ The writer is Editor-in-Chief, Times Now ]
In a historic move the Modi government has ostensibly set the stage for the full integration of Jammu & Kashmir into the Indian Union by revoking Article 370 that granted special status to the state. Additionally, the NDA has also succeeded in securing the passage of a bill to bifurcate the state.
The watershed declaration has expectedly led to a major political backlash. In Parliament opposition leaders, mainly from the ranks of Congress, TMC, RJD, SP, CPM have tended to describe the NDA’s actions as a “stealthy constitutional monstrosity that has severed Kashmir from the body politic of India”. Kashmir’s mainstream politicians have ominously intoned that if the NDA believes that Art 370 is a temporary provision then so is Kashmir’s accession to India. PDP chief Mehbooba Mufti who has described the revocation as a betrayal of Kashmiri trust has remarked, “the Centre has turned Kashmir into an open jail. Those leaders and Kashmiris who chose to be with India may now regret that decision.”
But the logic proffered by these mainstream Kashmiri politicians is based on a self-serving reading of history and possibly even a distortion of law.
First, let’s examine the legal argument. Apart from the suggestion that Article 370 was born out of a political machination that violated due process, the contentious article was never meant to be a permanent provision. Article 370 (3) clearly states that the “President may, by public notification, declare that this Article shall cease to be operative … Provided that the recommendation of the Constituent Assembly of the State shall be necessary.” It is a fact that the Constituent Assembly was disbanded in 1956. But it is also a fact that before dissolution, the Constituent Assembly neither recommended the abrogation of Article 370 and nor did it advocate for it to be made a permanent feature of the Constitution.
Notable lawyers have concurred with Harish Salve, according to whom “Article 370 confers powers on the President to issue orders with the concurrence of the state government where the subject matter is not covered by the Instrument of Accession. Here, the President has obtained the concurrence of the government of J&K. So, the order is valid.”
Furthermore, since the 1950s at least 40 presidential orders have been used to extend components of India’s Constitution to the state, diluting Jammu & Kashmiri’s special status. In fact, Article 370 as it exists today has been modified so many times it has perhaps lost its significance as a provision guaranteeing functional autonomy to Jammu & Kashmir as envisaged by those who argued for it. Why were the Abdullahs, Muftis and other mainstream politicians who are today portending black days for the state, silent all those years?
Second, historically, Kashmiris rejected the “two-nation theory” and decided to accede to India not only because the Indian government and Maharaja Hari Singh agreed upon the terms of an Instrument of Accession but also because of a deeper philosophical impetus. The inherent syncretism of Kashmiriyat was always going to be at odds with the sectarian outlook of the Islamic State of Pakistan. The stakeholders who spoke for Kashmir at the time of Partition were well aware of this.
Kashmiriyat has evolved from a centuries old secularism that goes back to when the region was a seat of Buddhist monasteries and Hindu ascetics. Even Guru Nanak, it is widely believed, sought out the heavenly abode on his journeys to seek enlightenment. When Islam came to the Valley it recognised this pastiche of pluralism and gave equal space and even patronage to these other philosophical traditions. The Hazratbal shrine that houses a relic thought to be the hair of prophet Mohammad, and the Pas-Pahar or the Shankaracharya temple, were sentinels of this syncretism for centuries.
Far from tethering Jammu & Kashmir to the mainland, Articles 370 and 35A in fact militate against Kashmiriyat. The provisions of these Articles discriminate between man and woman, insider and outsider. Some have gone so far as terming them xenophobic. After all, why would you view with a jaundiced disposition the children of Kashmiri women who have married outside the state? Why are they seen as a product of an insidious miscegenation? Why deny them the right to inherit and, by extension, disincentivise Kashmiri women to marry a man of their choice?
Further, why would you deny equal rights to persecuted Hindu refugees fleeing the rapacity of a sectarian outlook in Pakistan? Why would you shackle “valmikis” who were brought in 1957 (to work as sweepers) to a pernicious and abhorrent lifelong “untouchability”? These perverse provisions under the ambit of Article 370 and Article 35A have been exalted in the Kashmiri imagination as a “special status”. In truth, Articles 370 and 35A can hardly qualify as the keystones of “insaniyat” in a modern democracy. These provisions of the Constitution are simply not morally equipped to build a just and inclusive society or deliver durable institutions in J&K.
Kashmir’s politicians today may be loath to admit it, but the reality is Kashmir lost its connect with the rest of India when in the late 1980s and early 1990s terrorists, reaping the jihadi whirlwind sown by the Pakistani deep state, drove Kashmiri Hindus out of the Valley.
Now that the NDA has dismantled the architecture of “otherness” by revoking Article 370 and its panoply of discriminatory laws Hindus, Sikhs and other faiths may hopefully return to the Valley as stakeholders and not outsiders. Kashmir badly needs to rescue Kashmiriyat. Its ghettoes are badly in need of new ideas. Migrants are key to renewal. Hope floats anew for the evolution of a “naya” Kashmir.
Date:08-08-19
राजकोषीय संघवाद के समक्ष खतरा
जोखिम कम करने के लिए राष्ट्रपति 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर राज्यों और केंद्र की प्रतिक्रिया मांग सकते हैं।
वाई वी रेड्डी , (लेखक आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं)
सरकार ने राष्ट्रपति के समक्ष यह प्रस्ताव रखा है कि 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल एक माह बढ़ाया जाए और उससे रक्षा और आंतरिक सुरक्षा फंड के लिए ऐसा आवंटन करने का सुझाव देने को कहा जाए जो रद्द न हो।
आयोग के विचारार्थ विषय के अंतर्गत रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए संसाधनों का सुनिश्चित आवंटन करने का प्रस्ताव रखा गया है। आधिकारिक वक्तव्य में कहा गया है, ‘संशोधनों के मुताबिक 15वें वित्त आयोग को यह भी परीक्षण करना चाहिए कि क्या आंतरिक सुरक्षा और रक्षा के लिए धन की व्यवस्था करनी होगी और अगर ऐसा किया जाएगा तो ऐसी व्यवस्था का क्रियान्वयन किस प्रकार किया जाएगा।’
आयोग के प्रस्तावित अतिरिक्त विचारार्थ विषय कई सवाल खड़े करते हैं। पहला, यह संविधान के अनुरूप राजकोषीय संघवाद, बजट एवं वित्तीय प्रबंधन की समग्र योजना में किस प्रकार उपयुक्त बैठती है? केंद्र सरकार द्वारा संग्रहीत कर को राज्यों के साझा करना होता है। इसे केंद्र और राज्यों के बीच बांटने के पहले राज्यों के संग्रह शुल्क की कटौती की जाती है। इन हिस्सों को केंद्र सरकार के समावेशी फंड तथा राज्यों के फंड में शामिल किया जाता है। वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार सहायता अनुदान को केंद्र सरकार के संसाधनों से इतर आवंटित किया जाता है इसमें केंद्र सरकार की कर हिस्सेदारी शामिल होती है।
दूसरा, रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन पूरी तरह केंद्र की जवाबदेही है। दरअसल 14वें वित्त आयोग ने अतीत में अपर्याप्त आवंटन को रेखांकित करते हुए कहा भी है, ‘इसी प्रकार इसके अनुमानों ने रक्षा राजस्व व्यय (वेतन समेत) में 2016-17 में 30 फीसदी बढ़ोतरी की बात कही। इसमें वेतन आयोग का प्रभाव शामिल है। इसके साथ ही शेष बचे वर्षों के दौरान 20 फीसदी की स्थिर वृद्घि की बात कही गई। (पैरा 6.35)’
‘रक्षा मंत्रालय ने संसाधनों की जो मांग की है उसका काफी हिस्सा पूंजीगत व्यय की प्रकृति का है। यह हमारे आकलन के दायरे से बाहर है। उस राजस्व व्यय का पुनर्गठन आवश्यक है ताकि रक्षा तैयारी और रखरखाव समुचित ढंग से चल सकें। हमने रक्षा राजस्व व्यय-जीडीपी अनुपात को अनुमान की अवधि में स्थिर रखा, बजाय कि वृद्घि को धीमा होने देने के। यद्यपि अतीत में ऐसा हो चुका है। दूसरे शब्दों में कहें तो रक्षा राजस्व व्यय की दर को जीडीपी की दर के अनुरूप ही बढऩे दिया गया, यह रक्षा राजस्व व्यय की अतीत की वृद्घि से काफी ऊंची है। (पैरा 6.36)।’
संविधान ने केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया है कि वह रक्षा क्षेत्र को वास्तविक आवंटन करे। क्या वित्त आयोग जैसे संस्थान को ऐसे अहम क्षेत्र के लिए विशिष्ट आवंटन पर सुझाव देना उचित है? जबकि इसका असर व्यय आवंटन पर संसदीय नियंत्रण की भावना और सुरक्षा निहितार्थ की बदलती मांग पर भी होगा।
तीसरा, एक हद तक आंतरिक सुरक्षा राज्य सरकारों की भी जवाबदेही है क्योंकि कानून व्यवस्था उसका दायित्व है। हकीकत में जब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अथवा सीमा सुरक्षा बल जैसी सेवाएं राज्य सरकारों द्वारा मांगी जाती हैं तो उनका भुगतान भी वे अपने बजट से करती हैं। इसके अलावा जब उनकी सेवाओं का इस्तेमाल राज्य सरकारें चुनाव आदि के लिए करती हैं तो भी उनका भुगतान उन्हें करना होता है। जब केंद्र और राज्य के चुनाव साथ-साथ हो रहे हों तो खर्च को केंद्र और राज्य मिलकर साझा करते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो केंद्र और राज्य दोनों को रक्षा और आंतरिक सुरक्षा की अपनी-अपनी तरह से आवश्यकता होती है। उम्मीद है कि 15वां वित्त आयोग परिचालन समस्याओं के अलावा इन बुनियादी मुद्दों पर भी विचार करेगा। चाहे जो भी हो वह हर विषय पर अनुशंसा देने के लिए बाध्य भी नहीं है। वित्त आयोग के विचारार्थ विषय को अंतिम रूप देने के लिए राज्यों के साथ चर्चा की प्रक्रिया में सरकारिया आयोग ने कहा,’किसी भी मशविरे के सार्थक होने के लिए आवश्यक है कि वह पर्याप्त हो।’ इस खास विचारार्थ विषय का केंद्र-राज्य संबंधों पर गहरा असर होगा। क्या अतिरिक्त विचारार्थ विषयों से पहले राज्यों से मशविरा किया गया या किया जाएगा?
संविधान सभा ने अपनी चर्चा में कहा कि अनुशंसाओं को स्वीकार करने का काम संसदीय मंजूरी पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए क्योंकि अनुशंसाएं केंद्र और राज्य दोनों को प्रभावित करती हैं। चूंकि संविधान में हर अनुशंसा पर उठाए गए कदम के बारे में राष्ट्रपति की व्याख्या सदन में पेश करने का प्रावधान है इसलिए अनुमान है कि राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार का प्रयोग भारतीय गणराज्य के मुखिया के तौर पर करेंगे जिसमें केंद्र और राज्य दोनों शामिल हैं।
हालिया घटनाओं के अनुसार देखें तो वित्त आयोग की अनुशंसाओं को निर्णय लेने तक गोपनीय रखने और उठाए गए कदमों को संसद के समक्ष रखने के देश के राजकोषीय संघवाद के लिए अपने निहतार्थ हैं। जोखिम को कम करने के लिए राष्ट्रपति 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर विचार कर सकते हैं और राज्य सरकारों तथा केंद्र की प्रतिक्रिया ले कर अंतिम नजरिया पेश कर सकते हैं।
इस संदर्भ में एक मुख्यमंत्री के सन 2012 के गणतंत्र दिवस के भाषण का उल्लेख करना उपयोगी होगा:
‘राजकोषीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से संघीय ढांचे को नष्ट किया जा रहा है। लोकहित या जन अधिकार के नाम पर अधिक से अधिक फंड दिल्ली के हवाले किए जा रहे हैं। वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी कम की है और अधिसंख्या हिस्सा केंद्र के पास रखा है। केंद्र सरकार ने लोकलुभावन योजनाओं को पास किया है लेकिन उनके क्रियान्वयन के लिए राज्यों को धन नहीं दिया जा रहा। विकास के लिए पर्याप्त धन हासिल करना हर राज्य का अधिकार है। केंद्र कोई उपकार नहीं कर रहा।’
‘मैं आज जो चिंताएं प्रकट कर रहा हूं, वे केवल बतौर मुख्यमंत्री नहीं बल्कि देश के आम नागरिक के रूप में भी हैं। ऐसा क्यों है कि तमाम राजनीतिक दलों के मुख्यमंत्री देश के संघीय ढांचे पर बार-बार हो रहे हमलों के प्रति अपनी चिंता एकजुट होकर प्रकट कर रहे? अब वक्त आ गया है कि केंद्र सरकार यह समझे कि राज्यों को समुचित फंड देने से केंद्र कमजोर नहीं होगा। राज्यों को भी केंद्र सरकार के साथ तालमेल करना चाहिए बजाय कि उसके अधीन बने रहने के। सहकारी संघवाद ही देश में मानक होना चाहिए।’
Date:08-08-19
वैधानिक रूप से तय कार्यकाल में बदलाव से आएगी असुरक्षा
सोमशेखर सुंदरेशन , (लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता एवं स्वतंत्र परामर्शदाता हैं)
लोक सेवकों के कार्यकाल की सुरक्षा अब हमले की चपेट में आ चुकी है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में संशोधन करने का विधेयक संसद के इस अधिवेशन में पारित में हो चुका है। इस कानून ने देश भर के सूचना आयुक्तों को मिले दो मूलभूत वैधानिक संरक्षणों को खत्म कर दिया है। पहला, सूचना आयुक्त का कार्यकाल निश्चित था और दूसरा, उनके पारिश्रमिक को कानूनी सुरक्षा मिली हुई थी।
लेकिन सूचना का अधिकार संबंधी संशोधित कानून लागू होने के बाद केंद्र एवं राज्य के स्तर पर सूचना आयुक्तों के कार्यकाल एवं पारिश्रमिक का निर्धारण करने का अधिकार अब केंद्र सरकार के ही पास रह जाएगा। संशोधन के पहले एक सूचना आयुक्त को कम-से-कम पांच साल या 65 वर्ष की उम्र होने तक कार्यकाल मिलता था। इसी तरह आयुक्तों का पारिश्रमिक चुनाव आयोग के सदस्यों के समान स्तर पर होता था। वहीं राज्यों में नियुक्त सूचना आयुक्तों को मुख्य सचिव के समान लाभ मिलते रहे हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार ही आयुक्त का कार्यकाल एवं वेतन संबंधी शर्तों को केंद्र एवं राज्य दोनों ही स्तर पर तय करेगी। इस वजह से देश भर में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित पूरा राजनीतिक लाभ केंद्र सरकार को ही मिलेगा। इस संदर्भ में मौजूदा सरकार का रुख ही यह तय करेगा कि नागरिकों को सूचना का अधिकार लागू कराने में अगली सरकारें किस तरह काम करेंगी।
किसी भी लोक सेवक का कार्यकाल तय करना असल में उसके सरकारी पद को सुरक्षित करने का मूल है। अगर कानून कार्यकाल के सुरक्षित होने की इजाजत देता है तो पद पर नियुक्त अधिकारी हटाए जाने के भय से मुक्त होकर काम कर सकता है। हमारा संविधान उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों का कार्यकाल संरक्षित करता है जिसके पीछे मकसद न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना ही है। दरअसल किसी न्यायाधीश को केवल महाभियोग प्रक्रिया के जरिये ही हटाया जा सकता है। न्यायाधीश का कार्यकाल संरक्षित होने के नाते ही न्यायिक नियुक्तियों में चयन का तरीका प्रमुख मुद्दा बन जाता है।
जब वर्ष 2017 में उच्चतम न्यायालय को यह पता चला था कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के आरोपियों की सुनवाई चौथाई सदी बीतने के बाद भी चल रही है तो उसने दो साल के भीतर सुनवाई पूरी करने का आदेश देते हुए कहा था कि यह कार्य पूरा होने तक न्यायाधीश को कहीं भी स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। गत महीने जब शीर्ष अदालत को पता चला कि सुनवाई कर रहे न्यायाधीश जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं तो उसने उनका कार्यकाल बढ़ाने का आदेश दे दिया ताकि वह नौ महीनों में अपनी सुनवाई पूरी करने पर ध्यान केंद्रित करें। इस समूचे प्रकरण के मूल में एक कनिष्ठ न्यायाधीश का कार्यकाल सुरक्षित करना था ताकि एक बेहद अहम सुनवाई को जल्द पूरा किया जा सके।
सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी प्रकाश सिंह की तरफ से दायर एक जनहित याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने सभी पुलिस अधिकारियों को दो साल का तय कार्यकाल देने का फैसला सुनाया था। उसके बाद ही राज्य के पुलिस महानिदेशक से लेकर पुलिस थाना प्रभारी स्तर तक के अधिकारियों का कार्यकाल दो साल तय कर दिया गया। कई राज्य सरकारों ने इस निर्देश का उल्लंघन करने के तरीके अपनाने की कोशिश की लेकिन उच्चतम न्यायालय ने अभी तक उन्हें कामयाब नहीं होने दिया है। हालांकि कुछ राज्यों ने गलत तरीके अपनाते हुए अपने वफादार पुलिस अधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति करीब आने पर उन्हें महानिदेशक नियुक्त करने का सिलसिला शुरू कर दिया ताकि उन अधिकारियों को दो साल तक तयशुदा नियुक्ति मिल सके। सरकारों और उनके मत्रियों एवं अधिकारियों के बीच इन सुधारों का विरोध करने का जबरदस्त निहित स्वार्थ होता है।
नियामकीय एजेंसियों के अधिकारियों को भी सुनिश्चित कार्यकाल मिलता रहा है। सबसे स्वतंत्र नियामकों में शामिल भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर की नियुक्ति से संबंधित कानून में भी उम्र संबंधी प्रावधानों का जिक्र नहीं है। यही वजह है कि नियुक्ति के समय सरकार द्वारा तय किया जाने वाला गवर्नर का कार्यकाल इस अहम पद पर सरकार का नियंत्रण नहीं तो उसका प्रभाव कायम करने का अहम जरिया जरूर बन जाता है। एक तय अवधि के लिए की गई नियामकीय नियुक्तियों को सरकारी विवेकाधिकार का इस्तेमाल करते हुए दूसरे कार्यकाल के लिए भी बढ़ा देने का एक बुरा चलन देखा जा रहा है। इस प्रवृत्ति के चलते किसी अहम पद पर बैठा व्यक्ति खास तौर पर अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में खुद को बंधा हुआ महसूस करता है।
केंद्रीय बैंक का शीर्ष नेतृत्व अक्सर यह कहता रहता है कि हल्की-फुल्की मुद्रास्फीति शुरुआती गर्भावस्था की तरह है। यह कहावत कानून-निर्माण के मामले में भी उतना ही सच है। कानून के किसी क्षेत्र में कोई विध्वंसक कदम उठाया जाता है तो वह धीरे-धीरे अन्य क्षेत्रों में भी अपनी जगह बनाने लगता है। सूचना आयुक्तों के सुरक्षित कार्यकाल में किसी भी तरह का ह्रास कैंसर पैदा करने वाली ऐसी कोशिका बन सकता है जो किसी अन्य वैधानिक या नियामकीय निकाय की ताकत को नुकसान पहुंचाने वाला तरीका साबित हो।
Date:08-08-19
मौद्रिक नीति की सीमाएं
संपादकीय
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने नीतिगत रीपो दर में 35 आधार अंक की कमी करके कई बाजार प्रतिभागियों को चौंका दिया। यह लगातार चौथा अवसर है जब दरों में कटौती की गई है। केंद्रीय बैंक ने चालू वर्ष के लिए वृद्धि के पूर्वानुमान को भी 7 फीसदी से कम करके 6.9 फीसदी कर दिया। एमपीसी का मानना है कि खुदरा मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 4 फीसदी का स्तर पार नहीं करेगी। कम से कम अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही तक तो कतई नहीं। केंद्रीय बैंक ने दरों को 25 आधार अंक या इसके गुणक में समायोजित करने की परंपरा भी तोड़ दी है। इसका सिरा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा इस वर्ष के आरंभ में वॉशिंगटन डीसी में दिए एक भाषण में तलाशा जा सकता है। उन्होंने कहा था, ‘ऐसी स्थिति में जब केंद्रीय बैंक को लगे कि वह समायोजन कर सकता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, तब वह 35 आधार अंक की कटौती कर सकता है। बशर्ते कि उसे लगे कि 25 आधार अंक की मानक कटौती बहुत कम होगी और 50 आधार अंक की कटौती बहुत अधिक।’
एमपीसी के निर्णय के पीछे भी ऐसी ही दलील है। बहरहाल, इस कदम पर चर्चा की जरूरत है। उदाहरण के लिए क्या केंद्रीय बैंक के कदम और अधिक अप्रत्याशित नहीं होते जाएंगे और इनसे लाभ किसे होगा? यह भी स्पष्ट नहीं है कि 15 आधार अंक की और अतिरिक्त कटौती ज्यादा कैसे होती क्योंकि अर्थव्यवस्था में कमजोरी के स्पष्ट संकेत नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही तक मुद्रास्फीति के भी स्थिर रहने की आशा है और समेकित मांग को बढ़ावा देकर तथा निजी निवेश में उछाल के माध्यम से वृद्धि को गति देना केंद्रीय बैंक की शीर्ष प्राथमिकता है।
नीतिगत दर में कटौती के अलावा केंद्रीय बैंक ने मानकों को शिथिल कर बैंकों की पूंजी मुक्त करने का प्रयास किया है। इससे उन्हें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अधिक ऋण देने की इजाजत मिल सकेगी। इससे न केवल इन कंपनियों को मदद मिलेगी बल्कि व्यवस्था में ऋण का प्रवाह भी सुनिश्चित हो सकेगा। बहरहाल, बड़ा सवाल यह है कि परंपरा को तोडऩे से वृद्धि में नई जान फूंकने में किस हद तक मदद मिल सकेगी? संभव है कि चालू वर्ष में वृद्धि दर आरबीआई के अनुमानों की तुलना में काफी कम रहे। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते कारोबारी तनाव के बीच हाल के दिनों में वैश्विक पूर्वानुमान में काफी कमी आई है। यह अनिश्चितता आगे चलकर वैश्विक वृद्धि के पूर्वानुमान को भी नुकसान पहुंचाएगी।
वैश्विक स्तर पर प्रतिकूल हालात के अलावा अर्थव्यवस्था के आंतरिक कारक भी जल्द सुधार के संकेत नहीं दर्शा रहे। केंद्रीय बैंक मुद्रा की लागत कम करके अपनी भूमिका निभा रहा है। बहरहाल, केवल इतना करना पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि अकेले मौद्रिक नीति के बल पर हासिल होने वाले लक्ष्यों की भी सीमा है। इतना ही नहीं, अर्थव्यवस्था को कम नीतिगत दरों का भी पूरा लाभ नहीं मिल रहा है क्योंकि धीमी गति से पारेषण दिक्कत की वजह बना हुआ है। सरकारी क्षेत्र की भारी भरकम उधारी भी इसकी वजह है। सरकार ने सरकारी बैंकों को सलाह दी है कि वे दरों में कटौती का लाभ आगे बढ़ाएं। परंतु सरकार को अपनी भूमिका भी बढ़ानी होगी।
इस स्तर पर यह अहम है कि राजकोषीय प्रबंधन की नीतियों व्यापार और विनिमय दर प्रबंधन आदि का नए सिरे से आकलन हो। इसके अतिरिक्त भूमि और श्रम सुधारों को लचीला बनाने की आवश्यकता है। वैश्विक माहौल चुनौतीपूर्ण है लेकिन भारत प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर अपनी स्थिति बेहतर कर सकता है।
Date:08-08-19
पकिस्तान की बौखलाहट
पाकिस्तान के नीति-नियंता कुछ भी कहें सच यही है कि उनके बौखलाहट भरे फैसलों से भारत की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला।
संपादकीय
अनुच्छेद 370 को बेअसर करके जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की भारत सरकार की ऐतिहासिक पहल पर पाकिस्तान जिस तरह भड़का हुआ था उसे देखते हुए यह तय था कि वह कुछ न कुछ करेगा। तमाम गर्जन-तर्जन के बाद उसने जिस तरह भारत से राजनयिक संबंधों का दर्जा कम करने और व्यापारिक संबंध तोड़ने का फैसला किया उससे भारत को चिंतित होने की जरूरत नहीं। आखिर यह भारत ही था जिसने पुलवामा हमले के बाद व्यापार के मामले में पाकिस्तान का सबसे तरजीही राष्ट्र का दर्जा खत्म किया था। इसके बाद पाकिस्तान से होने वाले सीमा व्यापार को भी निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि उसके जरिये मादक पदार्थों की तस्करी हो रही थी। चूंकि भारत के इन कदमों के बाद द्विपक्षीय व्यापार न के बराबर रह गया था इसलिए उसे खत्म करने की पाकिस्तान की घोषणा का कोई मतलब नहीं। जहां तक राजनयिक स्तर घटाने की बात है तो सच्चाई यह है कि सुरक्षा मामलों के भारतीय विशेषज्ञ एक अर्से से यह मांग कर रहे थे कि पाकिस्तान से राजनयिक संबंध घटाए जाने चाहिए। एक तरह से पाकिस्तान ने वह काम किया जिसके लिए भारत सरकार से अपील की जाती थी।
ऐसा लगता है कि बौखलाहट में आए पाकिस्तान को कुछ सूझा नहीं और इसीलिए उसने ऐसे फैसले ले लिए जो उस पर ही भारी पड़ सकते हैैं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि बालाकोट हमले के बाद पाकिस्तान ने भारत को दबाव में लेने के इरादे से भारतीय यात्री विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र लंबे समय तक बंद रखा और जब भारत सरकार इस पाबंदी से बेपरवाह रही तो उसने मजबूरी में अपने फैसले को पलटा।पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के साथ ही कश्मीर मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाने की भी बात कर रहा है। वह जिस तरह द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने को स्वतंत्र है उसी तरह सुरक्षा परिषद का दरवाजा खटखटाने के लिए भी। वह शायद इस हकीकत से आंखें मूंदे रहना चाहता है कि कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव अब महज कागज का एक टुकड़ा भर रह गया है। उसे यह भी समझ आना चाहिए कि इस प्रस्ताव को निष्प्राण करने मे सबसे बड़ी भूमिका उसी की रही है। पाकिस्तान ने न केवल कश्मीर का एक हिस्सा चीन को सौंप दिया, बल्कि इस जरूरी शर्त को भी पूरा करने से इन्कार किया कि जनमत संग्रह के लिए पहले उसे अपने कब्जे वाले इलाके से अपनी फौज हटानी होगी। पाकिस्तान के नीति-नियंता कुछ भी कहें, सच यही है कि उनके बौखलाहट भरे फैसलों से भारत की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला।
Date:07-08-19
पाक की बौखलाहट
संपादकीय
जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटा लेने के भारत सरकार के साहसिक कदम से पाकिस्तान किस कदर बौखलाया हुआ है, इसका पता पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के बयान से चलता है। इमरान खान ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं और जम्मू-कश्मीर से धारा 370 खत्म करने जैसे कदम से दोनों देशों के बीच रिश्ते और बिगड़ेंगे। इमरान खान का यह बयान इस बात का स्पष्ट संकेत है कि जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के मसले पर पाकिस्तान चुप नहीं बैठने वाला और आने वाले दिनों में इस मसले को लेकर वह पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान छेड़ेगा। ऐसे कदम भी उठाएगा जो शांति के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। सोमवार को इमरान खान ने मलेशिया के प्रधानमंत्री से बातचीत में भी इस मुद्दे को उठाया था। दरअसल, पाकिस्तान ने यह कभी सोचा भी नहीं होगा कि कश्मीर को लेकर भारत इतना कठोर फैसला कर सकता है। पाकिस्तान की नींद इसलिए भी उड़ी हुई है कि भारत कहीं अब सीधे पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर कोई कदम न उठा ले। भारत ने यह तो स्पष्ट कर ही दिया है कि कश्मीर उसका अभिन्न अंग है और पाक अधिकृत कश्मीर भी इससे अलग नहीं है।
पिछले दिनों अमेरिका यात्रा के दौरान भी इमरान खान ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात में कश्मीर का मुद्दा उठाया था। इसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिख कर कश्मीर में मानवाधिकारों की बिगड़ती स्थिति, नियंत्रण रेखा के पास संघर्षविराम उल्लंघन और कश्मीर के विशेष संवैधानिक दर्जे को खत्म करने जैसे आरोप भारत पर लगाए। पाकिस्तान पहले से ही भारत के खिलाफ ऐसे अभियान छेड़े हुए है। यह उसकी कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा है। पाकिस्तान चाहता है कि उसे दुनिया में जहां जिस मंच से बोलने का मौका मिले, वह जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने का मुद्दा उठाए। इस मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण कर अपने पक्ष में सहानुभूति जुटाने के लिए वह संयुक्त राष्ट्र, इस्लामिक सहयोग संगठन, मानवाधिकार संगठनों और मित्र देशों के दरवाजे खटखटाएगा। हालांकि भारत संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों सहित ज्यादातर देशों को इस बारे में सूचित कर चुका है और साफ बता दिया है कि जम्मू-कश्मीर से धारा 370 खत्म करना भारत का अंदरूनी मामला है।
कश्मीर विवाद भारत और पाकिस्तान का आपसी मसला है। लेकिन धारा 370 भारत का अंदरूनी मसला है। इसमें पाकिस्तान को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? धारा 370 इसलिए हटाई गई है ताकि कश्मीर में रहने वालों और अन्य भारतीय नागरिकों के बीच दशकों से चले आ रहे अधिकारों के भेदभाव को खत्म किया जा सके, घाटी में विकास की प्रक्रिया शुरू की जा सके, लोगों को रोजगार दिया जा सके और लोगों के बीच सरकार के प्रति भरोसा पैदा किया जा सके। धारा 370 हटाने और राज्य का पुनर्गठन होने से कश्मीर विवाद का स्वरूप तो नहीं बदलने वाला! हां, इतना जरूर है कि घाटी के लोगों का मन बदलने और उन्हें भारत की मुख्यधारा में लाने की दिशा में काम तेजी से होगा। पाकिस्तान की परेशानी इसी को लेकर है। पाकिस्तान यह बिल्कुल नहीं चाहता कि घाटी में शांति का माहौल बने। अगर कश्मीर घाटी के नौजवान पढ़-लिख कर रोजगार में लगने लगेंगे तो आतंकी संगठन पत्थरबाजों और आतंकियों की भर्ती कैसे करेंगे, पाकिस्तान की फिक्र यह है। पाकिस्तान समझ चुका है कि कश्मीर को लेकर भारत की नीति अब साफ है और बड़े फैसले लेने में वह बिल्कुल नहीं हिचकेगा। धारा 370 को हटाना इसका साफ संदेश है।
Date:07-08-19
Great expectations
Ending commercial surrogacy will not be possible without regulating ART clinics
Editorial
It is a truth, universally acknowledged, that surrogacy needs to be regulated by law. There is no argument about whether an issue such as surrogacy fraught with bioethical issues aplenty requires regulation: it does. The Surrogacy (Regulation) Bill, 2019, should have come a long time ago. Regulations in the past in the area of child adoption and transplantation of human organs have, historically, borne fruit, effectively putting an end to rampant commercial transactions, and providing a structure by which any excursions outside of the law may be shut down. Flagrant violations of human rights have been witnessed repeatedly in the ‘baby-making factory’ in India, the underprivileged woman often in the cross hairs, and at the bottom of the pile. The plethora of unregulated assisted reproductive techniques (ART) clinics that mushroomed, coinciding with India becoming a global health-care destination, ensured that there was a good volume of traffic toward the country, besides growing domestic demand for surrogacy services. In this context, there is expectation that the Surrogacy Bill will regulate commercial surrogacy, while allowing an altruistic form of it to continue, by putting in place strict supervisory and regulatory frameworks. The question here is whether the Bill, recently passed by the Lok Sabha, will serve the wholesome purpose of regulating the vastly complex area of surrogacy, while sensitively balancing the needs of ‘intending parents’ and surrogates.
The Bill mandates payment to the surrogate mother, who can only be a ‘close relative’, to the extent of covering medical expenses and providing insurance during the term of the pregnancy. It has specified that ‘exploiting the surrogate mother’ would attract punishment of imprisonment of up to 10 years and a fine of up to ₹10 lakh; advertising for surrogacy and selling/importing human embryos or gametes for surrogacy also attract the same punishment. It has mandated registration of surrogacy clinics, and put in place regulatory boards to ensure compliance with the law. But its critics have panned it for the lack of specifics in definitions (the generalised ‘close relative’ criterion for surrogates); the exclusion of various groups of people from access to surrogacy (only married couples of a certain age group are eligible); and primarily, of trying to put the ‘cart before the horse’ by seeking to regulate surrogacy before setting the ART house in order. The capacity of the state to end commercial surrogacy may itself be compromised if it does not first set up a regulatory framework for ART clinics, which provide the basic technology for surrogacy. Else, the government is merely setting itself up to implement a law that may spectacularly fail. That would be a tragedy, because this is one law that is pregnant with the possibility of truly revolutionising the surrogacy sector, cleaning it up, and fulfilling the dreams of people who are themselves unable to bear children.