08-02-2024 (Important News Clippings)

Afeias
08 Feb 2024
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Date:08-02-24

‘I’ In Society

Laws need to keep up with times. That means lawmakers should listen to young people.

TOI Editorials

Society doesn’t stand still. The meaning of right or wrong, just or unjust, even traditional or modern, keeps shifting in new directions. Consider that most enduring stratification, patriarchy. Its look has been changing decade by decade, let alone century by century. Male domination could hardly remain impervious to young Indian women’s literacy rising from 40% to 96% since 1981. A society undergoing such momentous changes wears out older laws at express pace. Like India’s new criminal law codes, this is the most welcome quality of the Uttarakhand UCC bill. To meet needs of society as they are, rather than as they were. But such legislations need revision wherever they suffer tone deafness. Particularly to young people’s thinking, living, doing.

A lot of this dissonance is centred around assertions of individuality. Marriage is seen as being in service of family, live-in relationships are not. Why doesn’t Uttarakhand govt feel the need to properly justify its plan to aggressively track live-in relationships, even though this is unprecedented? Because it is assumed that all parents will tacitly consent and clap. Lawmakers and judges are often only loyal to parents’ generations. Their jobs require them to be much more open. Young people are pulling away from past scripts to write uncharted stories. Old headed institutions are made anxious by this confident adventurism.

But while greybeards’ entrenched power can inflict setback after setback on young ’uns, there is no stopping this tide. They will keep pursuing legalisation of gay marriage, criminalisation of marital rape, surrogacy rights for singletons, mandatory paternal leave, unsurveilled live-in relationships. Yes, the young lack the political heft of usual identity-based mobilisations. Yes, they don’t threaten other people’s life or property. They only challenge worldviews. Like income taxpayers, 3% of whom contribute to 48% of total collection, they have no vote-value. And yet, disregarding young people’s voices is a giant socioeconomic self-goal.

How will young people chained up by past social mores, individual desires bent to bygone codes, live up to their potential? That’s why it’s in urgent national interest that lawmakers be guided by what Supreme Court said in its landmark Right to Privacy judgment. State should not intrude upon a citizen’s personal liberty. In fact, protection of liberty is one of state’s key remits. State isn’t Papa. In any case, Papa doesn’t know best. Those fearful of change shouldn’t crush those pushing it.


Date:08-02-24

Job Half Done

Bill to prevent exam cheating tackles supply side. Key question: why’s there a huge demand for cheating.

TOI Editorials

Students who spend years preparing for govt exams truly feel cheated when some fellow candidates cheat. GOI has tried to address this growing problem with a new bill, cleared by Lok Sabha on Feb 5.

Severe punishment | Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act 2024 sets store on deterrence through harsh punishments. Offences under this legislation are cognisable, non-bailable and non-compoundable. In design, it’s on par with legislations dealing with grave crimes.

All about supply | Cheating in exams needs to be understood from both demand and supply sides. GOI’s bill focuses exclusively on supply side. Punishments are all aimed at collusions and disruptions that may facilitate cheating. That’s necessary but not sufficient.

Demand measures | Students are absent from bill’s provisions. They are buyers of dodgy services that lead to exam malpractice. It’s likely that anti-cheating law sidesteps addressing demand issues because core problems are beyond its scope.

Craze for govt jobs | ASER 2023 survey of rural students threw up insightful results about their aspirations. Most popular choices among boys were army and police posts. Police was a popular choice amongst girls too. ASER survey showed that underlying virtually all responses were students’ assumption that good jobs are only to be found in govt institutions.

Quality matters | But govt jobs are a small fraction of total jobs. But student responses showed they are preferred because they offer job security and pension, and command ‘social respect’. This feeds into a huge coaching ecosystem and eventually creates demand for clearing exams – and for means to cheat exam systems.

So, this bill may deter cheating to an extent but it’s unlikely to really dent it. What students need are better quality jobs.


Date:08-02-24

Live-in Fear: Uniform Patriarchal Code

Uttarakhand UCC puts a bullseye on live-in relationships. Women’s agency is weakened. Inter-faith couples are worse off. Cops, community get to judge what happens in bedrooms.

Mihira Sood, [ The writer is a lawyer and scholar in the field of women’s rights. ]

These columns have long supported the idea of a Uniform Civil Code, as a path to further both secularism and gender equality. But the bill tabled in Uttarakhand’s assembly this week undermines both these goals.

To start with, it retains several problematic provisions of existing Hindu law – different marriageable ages for men and women (21 and 18 respectively), restitution of conjugal rights, limited grounds of divorce.

It is also poorly drafted, with certain sentences completely incomprehensible. There are obvious incongruities that will only serve to keep lawyers busy.

Compulsory registration | These include why an adult woman who is capable of getting married at 18 without her parents’ involvement, is not free to enter a live-in relationship till she is 21. Second, maintenance is a gender-neutral provision in marriage, and available regardless of the grounds of divorce, but for live-in relationships, only the woman can claim maintenance, and only on grounds of desertion. Third, there is no penal consequence for non-registration of a marriage, but for a live-in relationship, it invites imprisonment.

This prison threat is the most troubling aspect. Partners intending to enter into such a relationship have to submit a statement to the registrar, and repeat this when they wish to end the relationship. In all cases, any statement for registration has to be submitted to local police, and where either party is less than 21, to their parents as well. Non-registration can be met with imprisonment as well as a fine.

Official justification | Officials have justified this as a demand of parents in the wake of a number of crimes committed against women by cohabiting partners. Recognition of such relationships, it is argued, may provide the same measure of protection to women as marriage does, and many Western countries also have legal obligations arising from live-in relationships or common law marriages.

Let’s break this down. First of all, registration does not prevent crime. We know this well from data on dowry deaths, domestic violence, sexual abuse and innumerable other acts of physical cruelty that take place even within the protection of matrimony. Secondly, what is provided for in other countries is recognition of long-term live-in relationships, where after a period of a few years, certain protections like maintenance and child support may be available on termination. Protecting vulnerable parties if a relationship ends is very different from what is being done in Uttarakhand.

Infantilising women | Involvement of parents for couples who are above 18 is simply illegal, and betrays that this is not at all about empowering women, but the opposite – infantilising them, and treating them as incapable of making their own decisions. It is about protecting family and community honour, of which women are still seen as vessels. This is further underlined by the fact that registrars do not simply register such arrangements, but also have the power to deny permission.

This denial can be done on various grounds, most problematically by registrars opining that consent has been vitiated by coercion, undue influence, misrepresentation etc. On the face of it, this is an innocuous provision. But any person even halfway conversant with today’s politics knows that there is far more to it. The target here is obviously inter-faith couples, who frequently opt to live together as they try to bring their families around. Often, false accusations of forced conversions or misrepresentation of religious identity are made by a woman’s parents to put an end to their daughter’s consensual inter-faith relationship.

Moral policing | Perhaps most shocking is Section 386, which would allow any third party to submit a complaint that a live-in relationship has not been registered. The law thus creates insurmountable obstacles for such couples, who would be unable to rent any accommodation without showing the landlord their registration documents. Not to mention neighbours, ‘romeo squads’, local religious chapters and countless other busybodies who would feel legally entitled to invade their privacy and play moral police. This is an unacceptable level of intrusion that government is encouraging.

Oppressive law | The ostensible aim of the bill was gender equality, but the chipping away of women’s privacy and autonomy lays bare its patriarchal moorings. Any woman who wishes to enter a live-in relationship will be subjected to an infantilising level of scrutiny, where police will collude with her parents, or even third parties, to deny her wishes, particularly if it is an inter-faith relationship. At no point is her agency or individuality respected. It follows the model of locking women up for their protection, rather than empowering them with rights and freedoms.

A modern Civil Code would separate religion not just from governance, but also from the sphere of collective rights, treating it as a matter of individual belief, of choice rather than birth, and where inter-faith partnerships, live-in relationships, or any other choice made by consenting adults are made easier rather than more difficult. What we have instead is this outdated, patriarchal Code that invites police, neighbours, and pretty much anyone else into our bedrooms. Is this a blueprint for the entire country?


Date:08-02-24

यूसीसी को अमल में लाना चुनौतीपूर्ण साबित होगा

संपादकीय

मानव ज्ञान के विकास के साथ ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता की परिभाषा बदलती है। नागरिक जीवन में धार्मिक व्यवस्थाओं का प्रभुत्व कम होता है। उत्तराखंड पहला राज्य है, जिसने यूसीसी (सामान्य नागरिक संहिता) बनाई है। संविधान इसकी अनुमति देता है। लेकिन एक ऐसे आर्थिक दौर में जब आजीविका ने लोगों को अपने गृहराज्य की सीमाओं से दूर रहने को मजबूर किया हो, ऐसा कानून अमल के स्तर पर कई कठिनाइयां पैदा करेगा। यह भी पता चला है कि करीब आधा दर्जन अन्य राज्य भी ऐसा ही कानून बनाने जा रहे हैं। उत्तराखंड के यूसीसी की धारा 7 (अध्याय-2) और धारा 381 लिव-इन रिश्तों को पंजीकृत करवाना बाध्यकारी करते हैं। ऐसे कानून से सोशल पुलिसिंग’ का खतरा बढ़ जाएगा। यह सच है कि लिव-इन रिश्तों के प्रचलन से महिलाओं पर अत्याचार और शोषण के मामले बढ़े हैं और विवाह-संस्था की पवित्रता और मजबूती काफी हद तक घटी है। ऐसे में पंजीकरण अनिवार्य करने से ऐसे जोड़ों पर कानून का दबाव रहेगा और उनसे पैदा होने वाले बच्चों को भी विरासत और लालन-पालन में बेहतरी होगी। लेकिन अगर केंद्रीय कानून होगा तो हर राज्य के लिए यह बाध्यकारी होगा और सोशल पुलिसिंग की जगह कानून के दायरे में रहकर पुलिस इस पर अमल करेगी।


Date:08-02-24

सोलर दीदी को सशक्त बनाने की कवायद के मायने

जयंत सिन्हा, ( लेखक संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष और हजारीबाग से लोकसभा सदस्य हैं। लेख में उनके व्यक्तिगत विचार हैं )

भारत में कोयला खनन करने वाले राज्यों को ग्रामीण महिलाओं के लिए विशेष सौर कार्यक्रम से बहुत लाभ मिल सकता है। झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में ऐसे ही ‘सोलर दीदी कार्यक्रम’ लागू किए जा सकते हैं जिससे नेट जीरो उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था की दिशा में बदलाव लाना सुनिश्चित हो सकेगा।

इस कार्यक्रम के तहत दो से तीन करोड़ महिलाओं को बिजली ग्रिड से जुड़ने वाले 10 किलोवॉट सौर पैनल खरीदने के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जा सकेगा। राज्य वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) सौर ऊर्जा के माध्यम से उत्पादित होने वाली बिजली के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करेगी जो बाजार मूल्य से अधिक होता है। सौर पैनल से प्रत्येक सोलर दीदी को 2,000 रुपये से अधिक की मासिक आमदनी होगी और इसके साथ-साथ उन्हें 100 यूनिट मुफ्त बिजली भी मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जाने वाले सौर पैनलों के निर्माण, उसे लगाने और उससे जुड़ी सेवाएं देने वाली कंपनियों के साथ-साथ लाखों लोगों को रोजगार देने वाला एक संपूर्ण तंत्र तैयार किया जाएगा।

भारत में कई ऐसे राज्य हैं जो कोयले की अर्थव्यवस्था पर निर्भर हैं। ऐसे में अगर हम शून्य कार्बन उत्सर्जन की व्यवस्था को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं तब इन राज्यों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। इन राज्यों के ग्रामीण परिवार मुश्किल से अपना जीवन-यापन कर पाते हैं और वे सीधे या परोक्ष रूप से कोयला खनन से मिलने वाली आय पर निर्भर हैं। कई किसानों के पास सिंचाई की सुविधा वाले खेत भी नहीं होते हैं और ऐसे में उन्हें अपनी आजीविका के लिए गैर-कृषि आमदनी पर निर्भर होना पड़ता है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले अधिकांश समुदायों के पास अपना कोई खेत नहीं है और वे ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों के रूप में काम करते हैं या पारंपरिक शिल्पों के जरिये अपनी आजीविका जुटाते हैं। ग्रामीण महिलाओं को अपनी घरेलू खेती से होने वाली आमदनी के अलावा भी बकरी और गाय पालने, देसी शराब बेचने और बांस की टोकरियों जैसे हस्तशिल्प तैयार करने जैसी विभिन्न गतिविधियों में जुटे रहना पड़ता है ताकि आजीविका की भरपाई हो सके। निरंतर श्रम करने के बावजूद, झारखंड जैसे राज्यों में औसत ग्रामीण घरेलू आय लगभग 6,000-7,000 रुपये प्रति माह है।

ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी कम करने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं की आमदनी बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। महिलाओं को पारंपरिक कपड़े, आभूषण बनाने, मशरूम या अन्य विदेशी सब्जियों की खेती करने के लिए सहकारी समितियों में नामांकित कराया गया है। दुर्भाग्य से इनका ताल्लुक सीधे बाजार से नहीं हो पाता है, इसलिए ऐसे उत्पाद तैयार करना मुश्किल होता है जिनकी लगातार बिक्री हो सकती है। नतीजतन, इन कार्यक्रमों के तहत एक स्थिर मासिक आमदनी देना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए, राज्य सरकारों ने सीधी नकद सहायता देनी शुरू कर दी है जैसे कि मध्य प्रदेश में ‘लाडली बहना योजना’ के तहत प्रति माह 1,250 रुपये का भुगतान किया जाता है।

सोलर दीदी योजना इन समस्याओं का समाधान करेगी। राशन कार्ड रखने वाला प्रत्येक ग्रामीण परिवार इस योजना का लाभ पाने का पात्र होगा। सौर पैनल का स्वामित्व महिलाओं के पास होगा और इससे होने वाली कुल आमदनी सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी।

आंकड़े कारगर होते हैं। लगभग 5 लाख रुपये की लागत वाले एक 10 किलोवॉट का सोलर पैनल लगाने पर प्रति वर्ष लगभग 12,000 किलोवॉट-घंटे (यूनिट) बिजली पैदा होती है। पूरे भारत में, बिजली वितरण कंपनियां आमतौर पर 4 रुपये प्रति यूनिट ( इसमें कोई पूंजीगत सब्सिडी नहीं है) की दर पर दीर्घकालिक सौर बिजली की खरीद करने के लिए तैयार हैं। प्रति माह खुद इस्तेमाल की जाने वाली 100 यूनिट बिजली घटाने के बाद, सौर पैनलों से होने वाली वार्षिक आमदनी का आंकड़ा लगभग 43,000 रुपये है। कार्बन क्रेडिट के माध्यम से प्रति वर्ष 5,000 रुपये और मिल सकते हैं जिससे कुल वार्षिक राजस्व लगभग 48,000 रुपये हो जाता है। सौर पैनल की किस्त (25 साल के लिए और शून्य ब्याज दर के लिहाज से) 20,000 रुपये प्रति वर्ष है। इसके अलावा इसके रखरखाव का खर्च 2,000 रुपये प्रति वर्ष के दायरे में है। बाकी 26,000 रुपये का भुगतान ग्रामीण परिवारों को मासिक आधार पर किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप इन परिवारों को 2,000 रुपये से अधिक की मासिक घरेलू आमदनी होती है। यदि इस कार्यक्रम से 2 करोड़ परिवार जुड़ते हैं तब यह भारत की बिजली जरूरतों के लगभग 10 प्रतिशत की आपूर्ति करेगा।

निःशुल्क बिजली कई सकारात्मक प्रभाव ला सकती है। सबसे पहले, घर में बिजली की व्यवस्था होगी। दूसरा, खाना पकाने के लिए इंडक्शन स्टोव का इस्तेमाल किया जा सकता है गैस सिलिंडर की आवश्यकता खत्म हो सकती है। ऐसे में हर घर प्रतिमाह 500 रुपये से अधिक की बचत कर सकते हैं। तीसरा, ग्रामीण परिवार, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को अपना सकते हैं, जिससे उनकी पेट्रोल खपत कम हो जाएगी। डीजल/पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के कम इस्तेमाल से भारत बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधन आयात कम कर सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन, घरों के लिए बैटरी बैकअप की सुविधा दे सकते हैं जिससे 24 घंटे बिजली आपूर्ति संभव होगी।

ब्याज मुक्त ऋण के माध्यम से सोलर दीदी जैसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहन मिलेगा। सौर पैनलों के लिए सब्सिडी की तुलना में ये ऋण, कुशल नीतिगत हस्तक्षेप साबित होंगे क्योंकि यह इसकी एक इकाई के लाभ-लागत का बेहतर आकलन होगा। जैसे-जैसे सौर पैनल के मूलधन का भुगतान किया जाता है, ब्याज भुगतान सब्सिडी कम हो जाती है। यह सब्सिडी विकास वित्तीय संस्थानों, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की तरफ से मिले-जुले रूप में दी जा सकती है।

निःशुल्क ब्याज वाले ऋण, केंद्र और राज्य की नवीकरणीय विकास एजेंसियों के माध्यम से उपलब्ध कराए जा सकते हैं। बिजली वितरण कंपनियों को पहले से ही वितरित सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बाजार आधारित शुल्क देने और स्मार्ट मीटर देने का आदेश दिया गया है। इस तरह बिजली वितरण कंपनियां भी पैसा बचाएंगी क्योंकि ग्रामीण परिवार अपनी खुद की बिजली पैदा करेंगे और इसलिए बिजली वितरण कंपनियों को उन्हें मुफ्त यूनिट वाली बिजली की आपूर्ति नहीं करनी पड़ेगी। स्थानीय वितरण नेटवर्क को भी मजबूत करना होगा ताकि वे ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित सौर ऊर्जा की खपत कर सकें।

संभव है कि एक बार ब्याज मुक्त ऋण जब स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होगा तब उसके बाद, बाजार की ताकतें सामने आएंगी और सोलर दीदी योजना से जुड़ा एक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार होगा। सौर पैनल निर्माता किफायती और पैकेज वाले इंस्टॉलेशन मॉड्यूल तैयार करना शुरू कर देंगे क्योंकि उन्हें फिर स्थिर और बढ़ती मांग का आश्वासन मिलेगा। इसके अलावा वायरिंग और मीटर देने वाले भी अपनी पेशकश को इसके अनुकूल बनाएंगे ताकि सौर पैनल आसानी से ग्रिड में प्लग इन हो सकें। बिजली उत्पादन की निगरानी करने के साथ-साथ सुदूर इलाके में इसके रखरखाव करने के लिए इन क्षेत्रों में दूर से ही प्रबंधन करने के सॉफ्टवेयर तैयार किए जाएंगे। इस तरह की इंस्टॉलेशन कंपनियां सौर इकाइयों को लगाने की होड़ में होगी ताकि वे सौर पैनल लगाने के शुल्क के जरिये पैसा कमा सकें। घर के लिए लगातार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न भंडारण तकनीक तैयार किए जाएंगे। ऐसे में कम कीमत वाली बिजली के चलते जल्द ही दोपहिया, तीन पहिया और चार पहिया वाहनों का विद्युतीकरण होगा।

सोलर दीदी योजना कई तरह के लाभ देती है। इससे भारत के सबसे गरीब परिवारों को एक स्थिर मासिक आमदनी मिलने के साथ ही मुफ्त बिजली भी मिलेगी। साथ ही सौर पैनल निर्माताओं, मीटर उपकरण कंपनियों, सॉफ्टवेयर प्रदाताओं, इंस्टॉल करने वाली कंपनियों और इनकी फंडिंग करने वाली कंपनियों का एक बड़ा तंत्र खड़ा होगा। भारत के पास अर्थव्यवस्था वृद्धि को ताकत देने के लिए स्वच्छ ऊर्जा वाली पर्याप्त बिजली होगी। पैकेज्ड सौर इकाइयां दक्षिण एशिया के लिए एक बड़ा निर्यात उद्योग बन सकती हैं और भारत अपने सबसे कमजोर नागरिकों के लिए न्यायसंगत बदलाव सुनिश्चित करते हुए तेजी से शून्य उत्सर्जन की दिशा में आगे बढ़ेगा।


Date:08-02-24

संबंधों में मर्यादा

संपादकीय

सहजीवन यानी बिना विवाह के युवा जोड़ों के साथ रहने पर लंबे समय से बहस होती रही है। समाज का एक बड़ा हिस्सा इसे अनुचित मानता है। मगर निजता के संवैधानिक अधिकारों के चलते इस पर कोई कानूनी अंकुश लगाना संभव नहीं है। अब उत्तराखंड सरकार ने सहजीवन को अवैध तो करार नहीं दिया है, पर मर्यादित करने का प्रयास जरूर किया है। समान नागरिक संहिता विधेयक में उसने एक प्रावधान सहजीवन को लेकर भी शामिल किया है। उसके तहत कोई भी प्रेमी युगल अगर सहजीवन में रहता या रहना चाहता है, तो उसे पहले क्षेत्रीय पंजीयक के पास पंजीकरण कराना होगा। अगर उन दोनों में से किसी की उम्र इक्कीस वर्ष से कम है, तो पंजीयक उसके माता-पिता को भी इस संबंध में सूचना देगा। उनकी मंजूरी के बाद ही संबंधित जोड़े के सहजीवन में रहने का पंजीकरण हो सकता है। अगर कोई जोड़ा पंजीकरण नहीं कराता है, तो उसे तीन महीने की कैद या दस हजार रुपए जुर्माने का दंड या दोनों भोगना पड़ सकता है। इसे लेकर विपक्षी दल स्वाभाविक रूप से एतराज जता रहे हैं। वे इस प्रावधान पर कुछ ठहर कर विचार करने की मांग कर रहे हैं।

सहजीवन को मर्यादित बनाने के पीछे सरकार की मंशा समझी जा सकती है। दरअसल, पिछले कुछ वर्षों में बिना विवाह के साथ रह रहे प्रेमी युगल के बीच अनबन और विच्छेद की अनेक ऐसी अप्रिय घटनाएं हो चुकी हैं, जिनसे निपटना प्रशासन के लिए मुश्किल साबित हुआ। कई लड़कियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बहुत-सी लड़कियां सहजीवन में रहने के बाद ठगी महसूस करती हैं। ऐसे मामलों में घरेलू हिंसा, संपत्ति का अधिकार, भरण-पोषण के दावे आदि के कानूनी प्रावधान लागू नहीं होते। इसलिए ऐसे अनेक मामलों में अदालत में गुहार लगाने के बाद भी लड़कियों को न्याय नहीं मिल सका है। उत्तराखंड सरकार इन्हीं समस्याओं से पार पाने के इरादे से यह कानून लागू करना चाहती है। सहजीवन संबंधी प्रावधान में स्पष्ट उल्लेख है कि पंजीकरण के बाद साथ रहने वाले प्रेमी युगल के संबंधों को कानूनी रूप से वैध माना जाएगा और महिला को वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे, जो विवाह के बाद प्राप्त होते हैं। उनसे पैदा हुए बच्चे को उत्तराधिकार का अधिकार प्राप्त होगा। अगर लड़का किन्हीं स्थितियों में लड़की को छोड़ देता है, तो लड़की उससे भरण-पोषण पाने की हकदार होगी।

एक तरह से यह कानून सहजीवन को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। कई बार कुछ जोड़े तय कर चुके होते हैं कि वे विवाह करेंगे, इसके लिए उनके परिवार वालों की भी मंजूरी होती है, मगर पढ़ाई-लिखाई, रोजगार आदि की विवशताओं के चलते वे विवाह को टाल देते हैं। विवाह से पहले साथ रहने लगते हैं। ऐसे जोड़ों को पंजीकरण से शायद ही कोई दिक्कत हो। मगर जो युवा चोरी-छिपे, बस शारीरिक सुख के लिए साथ रहने लगते हैं, उनमें विवाद की गुंजाइश सदा बनी रहती है। ऐसे ही जोड़ों को मर्यादित करने के लिए ऐसे कानून की जरूरत महसूस की गई होगी। मगर निजता के समर्थक कुछ लोगों को यह कानून नैतिक निगरानी रखने का प्रयास लग सकता है। निजता के अधिकार की रक्षा अवश्य होनी चाहिए, मगर इस अधिकार की आड़ में या इसका बेजा फायदा उठाते हुए अगर कुछ लोग समाज और व्यवस्था के सामने मुश्किलें पैदा करते हों, तो उन्हें अनुशासित करने की जिम्मेदारी से भला कोई राज्य कैसे बच सकता है।


Date:08-02-24

एक अच्छी पहल

संपादकीय

अंतत: उत्तराखंड विधानसभा में मंगलवार को बहुप्रतीक्षित समान नागरिक संहिता (UCC Bill) विधेयक पेश हो गया। इस विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी झड़पें हुई। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बहुमत में है, उम्मीद की जानी चाहिए कि यह विधेयक सदन से पारित हो जाएगा। राज्य में यह कानून लागू होने के बाद बहुविवाह और हलाला जैसी प्रथाएं निष्प्रभावी हो जाएंगी। शादी-विवाह, तलाक और लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। विपक्ष द्वारा बार-बार सवाल उठाया जाता रहा है कि किसी भी राज्य को इस तरह के कानून लागू करने का वैधानिक अधिकार नहीं है। लेकिन कई राज्यों में इस तरह के कानून पारित हुए हैं। 1975 में केरल में हिन्दू कानून में संशोधन किया गया था जिससे महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति में समान अधिकार प्राप्त हुए थे। समान नागरिक कानून बीजेपी का पुराना मुद्दा रहा है, और इसलिए इस कानून को लागू करने का उसे राजनीतिक अधिकार भी है। हालांकि विपक्षी दल दबे स्वर में इसका विरोध करते रहे हैं, जबकि मुस्लिम समाज का विरोध का स्वर बहुत मुखर है। जमीयत-उलेमा-हिन्द के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का विास है कि यूसीसी लागू करना नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर आघात करने की एक सोची-समझी साजिश है। यह उनका व्यक्तिगत नजरिया हो सकता है। वस्तुत: इस कानून के लागू होने से मुस्लिम महिलाओं को प्रतिगामी रूढ़ियों और प्रथाओं से मुक्ति के द्वार खुलेंगे। इस कानून के प्रावधानों के तहत पति या पत्नी के रहते दूसरी शादी पर सख्ती से रोक लगेगी। जाहिर है, इससे बहुविवाह निषेध होगा। इसी तरह जिन आधारों पर पति अपनी पत्नी को तलाक देते हैं, उन्हीं आधारों पर पत्नी भी पति से तलाक ले सकेंगी। उत्तराखंड विधानसभा में प्रस्तुत इस विधेयक में कुछ विसंगतियां भी हैं। उदाहरण के लिए आदिवासियों को बनने वाले कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो किसी अच्छे या श्रेष्ठ कानून से किसी को बचाव का रास्ता नहीं होना चाहिए। लिव-इन रिलेशनशिप से संबंधित प्रावधान भी वस्तुत: निगहबानी की झीनी सी चादर में ढके हुए हैं। अगर समय सीमा के भीतर इसका पंजीकरण नहीं कराया गया तो दंड और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस कानून के प्रावधानों पर संदेह भी किया जाता रहेगा और इस पर बहस भी होती रहेगी। इस तरह के कानून को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाता तो ज्यादा प्रभावी होता।


Date:08-02-24

आरक्षण विमर्श

संपादकीय

सर्वोच्च न्यायालय में आरक्षण पर फिर एक बार बहस छिड़ गई है, जिस पर सभी का ध्यान जाना स्वाभाविक है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की पीठ ने कहा कि भारतीय संविधान यह नहीं कहता कि हाशिये पर रहने वाले समूहों के लोग अक्षम हैं, जबकि अन्य समूहों के लोग सक्षम। पीठ ने यह भी कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) के लिए आरक्षण सुसंगत है। वाकई, उन्हें आरक्षण की बड़ी जरूरत है और इसे आने वाले अनेक दशकों तक बनाए रखने में ही समाज का व्यापक हित है, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने जिस दिशा में इशारा किया है, वह भी महत्वपूर्ण है और उस पर कदम उठाना भले आसान न हो, पर विचार का क्रम अवश्य जारी रहना चाहिए। वैसे यह सवाल नया नहीं है कि क्या जिन लोगों को आरक्षण का भरपूर लाभ मिल चुका है, वे आरक्षण का लाभ छोड़ने के लिए तैयार होंगे? हालांकि, ऐसी किसी भी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ध्यान रखना होगा कि आरक्षण संबंधी कोई भी बिंदु अति संवेदनशील है और उस पर सहजता से कोई भी फैसला मुमकिन नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय में कुछ न्यायाधीशों ने जो टिप्पणियां की हैं, उन पर विशेष रूप से गौर करने की जरूरत है। एक न्यायमूर्ति ने पंजाब के महाधिवक्ता से पूछा कि क्या राज्य सरकार एससी/एसटी वर्ग के भीतर कुछ उन उपजातियों को आरक्षण के लाभ के दायरे से बाहर रखने के पक्ष मैंहै, जिन्होंने लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है और बराबरी पर आ गई हैं? क्या ऐसे लोगों को आरक्षण की सुविधा से बाहर आकर सामान्य श्रेणी के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष नहीं करना चाहिए? उनकी जगह, जो लोग पिछड़ों में भी पिछड़े हैं, उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। एक अन्य न्यायमूर्ति ने भी संकेत किया कि एक विशेष पिछड़े वर्ग के भीतर, जब कुछ जातियां एक निश्चित स्थिति तक पहुंच जाती हैं और अगड़ी जातियों के बराबर हो जाती हैं, तो उन्हें आरक्षण के लाभ से बाहर निकल जाना चाहिए। आप इन टिप्पणियों को सलाह कहिए या विचार, इन पर अमल का काम तो संसद या सरकार को ही करना है। अदालतों की अपनी सीमा है, उन्हें कोई भी फैसला कानून के दायरे में ही देना है।

भारत के प्रधान न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने एक विषय तो छेड़ा है, मगर माकूल फैसला तो सरकारें अपने सियासी लाभ-हानि पर विचार करके ही लेंगी। बेशक, किसी से आरक्षण की सुविधा वापस लेने का कोई भी प्रबंध बड़े पैमाने पर विरोध की स्थिति पैदा कर सकता है। आरक्षण पाने वालों की स्वेच्छा से ही फैसला हो, तो ज्यादा सही है। इसके कुछ पहलू हैं, जिन पर सरकारों को विचार करना होगा। पहली बात, आरक्षण का लाभ हुआ है। दूसरी बात, यह कोई भी नहीं मानेगा कि उसे आरक्षण का पर्याप्त लाभ हो चुका है। तीसरी बात, यह हर कोई मानेगा कि आरक्षण का लाभ सबको नहीं मिला है, मतलब, आरक्षण से वंचितों की भी अभी ठीक-ठाक संख्या है। अब चौथी बात, दरअसल सवाल भी है कि विगत दशकों में तैयार हुए नए क्रीमी लेयर को आरक्षण छोड़ने के लिए कैसे तैयार किया जाए? विडंबना है कि आरक्षण के विस्तार में ही राजनेता समाधान खोजते रहे हैं और आरक्षण को कागजों से उतारकर एक बड़ी वंचित आबादी तक पहुंचाना अभी भी आसान नहीं है। कुल मिलाकर, आरक्षण की मांग बहुत है और आपूर्ति कम, तभी तो विवाद का रास्ता चौड़ा हो रहा है, जिस पर फूंक-फूंककर कदम बढ़ाना है।