07-10-2020 (Important News Clippings)
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Date:07-10-20
Welcome Initiative on Artificial Intelligence
The first step is to enact robust data protection
ET Editorials
It is welcome that India is hosting a global summit on artificial intelligence (AI) and that the Prime Minister has addressed the gathering and expressed commitment at the highest level of government to wholesome development and regulation of AI. AI will fast become not just a major component of economic competitiveness but also a force multiplier in strategic capacity. It also poses serious challenges in itself and in the way it is put to use. Therefore, control and regulation of AI are global concerns of mounting importance, on which the G20 grouping of the world’s 20 largest economies have adopted guidelines and principles.
For India to offer something more than lip service to developing AI, the first thing to do is to put in place a robust data protection framework. Data is oxygen for AI and how data is used to train AI has implications for the data subjects whose data is utilised for the purpose and for the kind of algorithm that is produced. In the US, racial bias has been built into facial recognition software that makes use of AI. That embarrassment has led to some principles being formulated for AI development, as well. Transparency and explainability, for example. If someone adversely affected by AI decisions wants to challenge a decision, the AI in use must be able to explain how and why it reached the conclusion it did. Robustness, safety and security must be ensured, for which traceability of the data sets used for creating or training the algorithms involved is essential. Accountability is another principle — AI actors must be accountable for the proper functioning of AI. Regulation of AI and of algorithms must emerge as a robust and active field of study and practice in India.
The Prime Minister said that AI should not be weaponised in the hands of non-State actors. How to translate this fine sentiment into action is the question. The Global Partnership on Artificial Intelligence excludes China, whose labs and companies operate at the cutting edge of AI. That makes global coordination to keep AI safe rather tough.
Date:07-10-20
Spirit Of Mutuality
To break impasse in GST Council, Centre must listen to all states. Both politics and economics are key
Editorial
The impasse in the GST Council on the issue of compensating states for the shortfall in their protected revenues remained unresolved at its 42nd meeting on Monday. The divisions between the Centre and the states seem to be drawn along political lines, with states ruled by the BJP and its allies opting for one of the options proposed by the Centre, while Opposition-ruled states continue to oppose the Centre’s formulation. This is unfortunate. The GST Council has long been held up as an example of the spirit of cooperative federalism the NDA government professes commitment to. Yet the manner in which this issue has been dealt with suggests that the consensual decision-making process that has largely guided the Council’s deliberations so far is being given the go-by.
The two options presented by the Centre place the burden of the shortfall in GST revenues squarely on the states. Opting for either of them absolves the Centre of any obligation of having to protect the states’ revenues — in direct contravention of the grand bargain struck between the Centre and the states in order to shift to this new indirect tax architecture. Moreover, the complications arising out of the shortfall are unlikely to be limited to this year. It is likely that collections through the compensation cess will not be enough to bridge the shortfall next year as well. Thus, the Council will also have to deliberate on whether the same formulation will be adopted next year. This will also have a bearing on the extent to which the GST compensation cess is levied beyond the five-year period.
If by the next Council meeting, scheduled for October 12, an acceptable resolution is not found, it could well mean that the Council is headed for voting on the issue. Votes cast along political lines will only deepen the chasm between the Centre and states and make such negotiations in the future, needed in a federal polity, increasingly difficult. It is still not too late for the Centre to adopt a more conciliatory approach. The solution has to be both political and economic: In a federal polity, decision-making should be consensual in nature, rather than being driven by the force of brute majority, and at the same time, the Centre should assure states, who are at the forefront of fighting the COVID pandemic, of adequate resources.
Date:07-10-20
Progressive code
Reform introduced in the three labour codes address basic needs — to revive the economy and tackle barriers in the expansion of firms.
Sanjiv Bajaj, [ The writer is vice president, Confederation of Indian Industry ]
The economic crisis created by the pandemic has threatened the long-term business sustainability and livelihood of millions of workers around the world. The situation demands a job-rich approach, backed by stronger employment policies and institutions, better resources, comprehensive social protection systems and international cooperation. The three labour codes, passed by Parliament after years of stakeholder consultations, replace many old laws and could be transformational in their potential impact.
Governments, workers and employers need to play a crucial role in combating the outbreak, ensuring the safety of individuals and the sustainability of businesses and jobs. Reforms that ensure the smooth working of business enterprises and the health and safety of every worker were truly the need of the hour.
Most of the enterprises in India stay small for years in terms of the number of people employed in comparison to the other countries. The compliance burden on establishments has always been a roadblock in creating employment opportunities. The Industrial Relations Code 2020 addresses the matter of expansion of firms by increasing the threshold for retrenchment/closure or lay-off without requiring government approval, from 100 to 300 workers. In 2014, Rajasthan had addressed this by increasing the threshold of taking prior permission of the government before retrenchment. The reform has helped firms to set up larger operations in Rajasthan, that is, with more than 100 employees, and the same amendment was followed by 15 states.
Considering the unpredictable fluctuations of the global market, there are many jobs where employees are required for a few months such as infrastructure projects, textiles and garments, food and agro-processing, etc. An adjustable framework is required for hiring workers that can adapt to the market changes. The contractual employment workforce is quite often exploited with respect to wages, social security, and working conditions as well as welfare facilities.
Fixed Term Employment is an intervention to enable the hiring of employees directly instead of hiring through contractors, which will ensure flexibility. For employees, all statutory entitlements and service conditions equivalent to those of a regular employee have now been made applicable. The Code on Industrial Relations also extends the benefit of gratuity even for an FTE contract of one year, which is five years in the case of regular employees.
Due to the changing nature of work, there is a strong need to strengthen employment and social protection systems. The inclusion of the gig and platform workers in the Social Security Code 2020 is a step towards strengthening the formal economy. The provision for insurance coverage has been extended to plantation workers, and free annual health check-ups and a bipartite safety committee has been introduced for establishments such as factories, mines and plantation sectors in place of hazardous factories. The ESIC and EPFO requirements will now apply to establishments employing less than 10 and 20 workers respectively on a volunteer basis.
Falling women’s workforce participation in India has been a matter of concern for a long time. Female labour force participation is a driver of growth and, therefore, participation rates indicate the potential for a country to grow more rapidly. The new Code ensures the employment of women in night shifts for all types of work.
The Occupational Health, Safety & Working Conditions Code expands the definition of a migrant worker, which includes workers who would be directly employed by the employer besides those employed through a contractor. Further, it has also been made possible that a migrant, who comes on his own to the destination state, can declare himself a migrant worker by registering on an electronic portal based on self-declaration seeded with Aadhaar. Registration on the portal has been simplified and there is no requirement of any other document except Aadhaar. For de-licencing/de-registration, it is mandated to notify registering officers about the closure of their establishment and certify payment of dues to all employed workers, which will ensure that workers will not be exploited even during the closure of the concerned establishment. The introduction of a concept of conducting web-based inspections can be seen as an attempt of matching corporate needs in the digital world.
Under Industrial Relations Code 2020, the provision for a 14-day notice period before strikes and lockdowns would allow both workers and employers to attempt resolving the issues. The codes also promote lifelong learning mechanism through the introduction of a reskilling fund. The lifelong learning opportunity is provided to match the evolving skill sets required for technology and process changes.
CII believes that the reforms introduced in the three labour codes — the Code on Occupational Health & Safety, Social Security Code and Industrial Relations Code — are progressive. Beyond the current recovery, they will help to build a future of work that is safer, fairer, greener and more resilient. The reform measures address basic needs — to revive the economy and tackle barriers in the expansion of firms. Moreover, they promote the employment of women as well as reskilling of the workforce for the deployment of migrants.
Date:07-10-20
निंदा को ‘देशद्रोह’ बनना बंद
संपादकीय
कई दशकों पहले की बात है। एक प्रसिद्ध पत्रिका ने एक कार्टून छपा जिसमे तत्कालीन प्रधानमंत्री एक छोटे से उजाड़ गांव में भुखमरी से बेहाल चंद गरीब श्रोताओं से कह रही थीं, ‘कुछ विदेशी ताकतें हमारी समृद्धि और विकास से जल रही हैं’। उत्तरप्रदेश के वर्त्तमान मुख्यमंत्री ने 50 साल बाद वही जुल्म दौहराते हुए कहा, ‘प्रदेश में हो रहे विकास को बर्दाश्त न करने वाली कुछ ताकतें जातिवाद हिंसा भड़काना चाहती है’। उनका ब्रह्मज्ञान ‘उत्साही’ पुलिस अफसरों के लिए काफी था। हाथरस की दलित युवती के साथ दुष्कर्म और हत्या को लेकर नाराज राजनितिक कार्यकर्ताओं और स्तानीय नेताओं पर 21 मुकदमे जातिवाद हिंसा भड़काने और सरकार को बदनाम करने की दफाओं में ठोक दिया। शायद सरकार के मुखियां को नहीं मालूम की अगर सरकार दलित बालिका की सुरक्षा नहीं कर पति या उसकी लाश को रात के सन्नाटे में पुलिस बूटों की आवाज में पुरे गांव को दहशत में रखकर जला देती है तो जनाक्रोश उभरना राजनितिक दलों का दायित्व होता है और जागरूक जनता का उस पर सरकार के खिलाफ होने सामान्य प्रजातांत्रिक प्रक्रिया । वर्त्तमान सरकार भी इसी आधार पर अखिलेश सरकार को हरा तीन साल पहले सत्ता में आई। शायद इन अनपढ़ अफसरों को नए कानून तो छोड़िए संविधान का ज्ञान भी नहीं है एक शीर्षस्थ पुलिस अफसर ने कहा ‘बलात्कार नहीं हुआ’ क्योंकि एफएसल रिपोर्ट में पुष्टि नहीं हुई। उसे 2006 के बाद बदले कानून का ज्ञान नहीं था उसे यह भी मालूम नहीं था की देशद्रोह की धरा 124अ, किसी को सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा करने या कोशिश करने मात्र पर, घटना के खिलाफ प्रदर्शन या सोशल मीडिया पर लिखने पर लगती तो देश की संसद से लेकर मीडिया तक देशद्रोह होनी चाहिए क्योकिं उनकी रिपोर्ट पर ही यह स्थिति बनी। शायद नेहरू आज होते तो उन्हें लगता की संविधान बनने के बाद संशोधन के जरिये अनुच्छेद 19(2) के निर्बधों ( अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य पर रोक ) में लोकव्यवस्था शब्द शामिल कर राज्य को निर्बाध शक्ति देना आज कितना महंगा पड़ रहा है। सत्ता के नशे में भाजपा भी शायद भूल गई की रास्ता दिखने के बाद कल वह भी विपक्ष में फिर हो सकती है। उत्तर प्रदेश के विकास का तजा नमूना है, 2019 में (कोरोना के पहले तक) बेरोजगारी दर का 5.91 से बढ़ कर 9.95 हो जाना।
Date:07-10-20
जिस एमएसपी को लेकर किसान नाराज हैं, उससे जुड़े पांच सच
योगेन्द्र यादव, ( सेफोलॉजिस्ट और अध्यक्ष, स्वराज इंडिया )
केंद्र सरकार के तीन किसान विरोधी कानूनों के चलते किसान के गुस्से का लावा फिर फूट पड़ा है। लेकिन सरकार मासूमियत से पूछती है: आप नाराज क्यों हैं? एमएसपी की व्यवस्था जस की तस है। उसे हमने छुआ ही नहीं है। पत्रकार पूछते हैं: अगर सरकार एमएसपी हटा नहीं रही तो किसान परेशान क्यों हैं? एमएसपी के बारे में सरकारें पाखंड करती हैं, और जनता दिग्भ्रमित रहती है। इससे किसान लुटता रहता है।
दरअसल साठ के दशक में जब देश में कृषि में हरित क्रांति की शुरुआत हुई तब सरकार को महसूस हुआ की किसान नए किस्म की खेती तब तक नहीं करेंगे जब तक उन्हें इसमें सही दाम मिलने का भरोसा ना हो। इसलिए सरकार ने बुवाई से पहले सरकारी दाम की घोषणा करनी शुरू की। इसे ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य’ या मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाने लगा। साधारण किसान इसे फसल खरीद के सरकारी रेट के रूप में जानता है। पिछले 50 साल से खरीफ और रबी की फसल की बुवाई से कुछ हफ्ते पहले सरकार आने वाली फसल के लिए 23 उत्पादों की एमएसपी की घोषणा करती है। मोदी सरकार के आने के बाद बाकी सब चीजों की तरह इसे हर बार गाजे-बाजे के साथ ऐसे पेश किया जाता है मानो इतिहास में पहली बार यह घोषणा हुई हो।
एमएसपी के बारे में पहला सच यह है कि यह किसान की फसल का वाजिब दाम नहीं है। जैसे सरकार स्वयं कहती है, यह न्यूनतम मूल्य है। किसान को मेहनत का जितना कम से कम मेहनताना मिलना ही चाहिए, उसका सूचकांक है। यह देश का दुर्भाग्य है कि यह न्यूनतम भी किसान के लिए एक सपना बन गया है। दूसरा सच यह है कि इस न्यूनतम दाम की गिनती भी ठीक ढंग से नहीं होती। आज से 15 साल पहले स्वामीनाथन आयोग ने एमएसपी की सही गिनती का फार्मूला बताया था। आयोग का सुझाव था कि किसी किसान की संपूर्ण लागत पर 50% बचत जोड़कर एमएसपी तय होनी चाहिए। यानी कि अगर गेहूं की लागत ₹1600 प्रति क्विंटल है तो उसकी एमएसपी ₹2400 प्रति क्विंटल होनी चाहिए। कांग्रेस सरकारों ने इस सिफारिश को नजरअंदाज कर दिया। बीजेपी ने इसे लागू करने के नाम पर डंडी मार दी। संपूर्ण लागत की बजाय आंशिक लागत को पैमाना बनाकर उसका ड्योढ़ा घोषित कर दिया। देशभर के किसान आंदोलनों ने बीजेपी के इस फॉर्मूले को खारिज कर दिया।
तीसरा सच यह है कि यह एमएसपी भी देश के अधिकांश किसानों को नसीब नहीं होती। सरकार सिर्फ 23 फसलों में एमएसपी घोषित करती है। फल सब्जियों की एमएसपी घोषित ही नहीं होती। घोषणा के बाद सरकार सिर्फ दो-ढाई फसल में सचमुच न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देती है। गेहूं और धान की खरीद सरकार इसलिए नहीं करती है कि किसान को दाम मिले, बल्कि इसलिए कि सरकार को राशन की दुकान में गेहूं-चावल देना है। इनके अलावा देश के विभिन्न इलाकों में एकाध फसल की कुछ अच्छी खरीद हो जाती है, वह भी किसान आंदोलन के बाद। सात साल पहले शांताकुमार समिति का अनुमान था कि देश के केवल 6% किसानों को ही एमएसपी मिल पाती है। आज वास्तविक आंकड़ा 15- 20% होगा। जहां सरकारी खरीद होती भी है वहां कई पेंच है। किसान सरकारी पोर्टल पर रजिस्टर करे, कागज दाखिल करे, फसल की गुणवत्ता साबित करे। सरकार ने अधिकतम पैदावार की सीमा भी बांध रखी है। अगर खरीद हो गई तो पेमेंट देर में होता है। झक मारकर किसान कम दाम में आढती को बेचकर जान छुड़ाता है।
चौथा सच यह है कि इस आधी अधूरी व्यवस्था को भी खतरा है। मोदी सरकार शुरू से ही एमएसपी से पिंड छुड़ाने के चक्कर में है। 2015 में शांताकुमार कमेटी सिफारिश कर चुकी है कि एफसीआई को सरकारी खरीद बंद कर देनी चाहिए। पिछले साल सरकार लिखकर हरियाणा व पंजाब को कह चुकी है कि उन्हें गेहूं व चावल की सरकारी खरीद कम करनी चाहिए। इस साल पहली बार धान की खरीद पर प्रति एकड़ अधिकतम सीमा बांधी गई है। इसलिए किसान को पहले से शक था कि एमएसपी को खतरा है। इन तीन कानूनों से खतरा और बढ़ गया है।
पांचवां बड़ा सच यह है कि सरकार चाहे तो इस व्यवस्था को दुरुस्त कर सकती है। किसान आंदोलन की मांग है कि सरकार एमएसपी को कानूनी दर्जा दे। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट खेती और सरकारी मंडी के कानूनों में यह लिख दिया जाए कि कोई भी खरीद एमएसपी से नीचे मान्य नहीं होगी। वहीं एमएसपी की गारंटी को सरकारी खरीद के अलावा अन्य कई व्यवस्थाओं से भी सुनिश्चित किया जा सकता है। सरकार बाजार में सीमित दखल देकर दाम बढ़ा सकती है, या किसान के घाटे की भरपाई कर सकती है। लेकिन ऐसी किसी भी व्यवस्था में सरकार का खर्चा होगा। सच यह है कि सरकार किसान को न्यूनतम दाम की गारंटी देने के लिए जेब से खर्च करने को तैयार नहीं है। और जबानी जमा खर्च से किसान को दाम मिल नहीं सकता। यह बात अब किसान को समझ आ गई है और एमएसपी के पाखंड का पर्दाफाश करने के लिए अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति ने 14 अक्टूबर को एमएसपी अधिकार दिवस की घोषणा की है।
Date:07-10-20
कृषि कानूनों पर पुनर्विचार जरुरी
सचिन पायलट, (पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे लेखक राजस्थान कांग्रेस के नेता हैं)
भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ कृषि है और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता 138 करोड़ नागरिकों को दोनों समय भोजन उपलब्ध कराना है। कौन नहीं जानता कि देश की आजादी के समय खाद्यान्न के लिए आयात पर निर्भर रहने वाला भारत तत्कालीन कांग्रेस सरकारों की दूरदर्शी नीतियों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप न केवल आत्मनिर्भर हुआ, बल्कि आज अनेक कृषि उत्पादों के निर्यात में अग्रणी हो गया है। निश्चित रूप से भारत के किसानों के अथक परिश्रम से ही यह आत्मनिर्भरता हासिल हुई है, परंतु यह भी सही है कि पिछले कुछ वर्षों में इन्हीं किसानों की आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई है। नाबार्ड द्वारा 2018 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार देश के 52 प्रतिशत कृषि परिवार औसतन एक लाख रुपये के कर्ज तले दबे हुए थे और यह संख्या पिछले दो सालों में बढ़ी ही है। कुछ राज्यों में की गई कर्ज माफी से किसानों को कुछ राहत तो मिली, लेकिन कृषि उपज खरीद की ठोस नीति और एमएसपी पर खरीद की कमजोर व्यवस्था के कारण उनकी स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं हुआ। इसलिए यह जरूरी तो है कि किसानों के हित में कुछ किया जाए, पर जो तीन कृषि कानून बनाए गए हैं, उन्हें लेकर उठ रहे प्रश्न निराधार नहीं हैं, क्योंकि उनके निर्माण में प्रमुख हितधारक किसानों, व्यापारियों, आढ़तियों, मंडी मजदूरों, किसान संगठनों और राजनीतिक दलों से विचारविमर्श नहीं किया गया और न ही सरकार ने उनकी शंकाओं का समाधान किया। लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरीके से बिल पारित हुआ, उससे भी जनमानस को सरकार की नीयत पर शंका होने लगी है।
भारत जैसे देश में जहां 50 प्रतिशत फसल का उत्पादन 86 प्रतिशत छोटे और सीमांत किसान करते हैं, उनके इतने बड़े समूह को बाजारों से जुड़ने में असीमित अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। इतनी कम क्षमता वाले छोटे किसानों का पूंजीपतियों की आर्थिक शक्ति के आगे टिकना संभव नहीं है। खेती में बड़ी समस्या यह है कि इसमें आय का प्रवाह सतत नहीं होता, जबकि किसानों के खर्चे निरंतर होते रहते हैं और उनका कर्ज बढ़ता रहता है। इसीलिए फसल आते ही किसान को जो दाम मिले, उस पर बेचने की मजबूरी रहती है। एक असफल फसल बीमा योजना ने भी किसानों की स्थिति को कष्टदायी बनाया है। इन कानूनों के पक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव, 2019 के घोषणापत्र में मंडियों को समाप्त करने और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 को खत्म करने का उल्लेख किया था। यह सच्चाई से परे है। कांग्रेस ने मंडी समितियों के अधिनियम में संशोधन के साथ-साथ ग्रामीण बाजार का वादा किया था, जो किसानों के हित में है। ऐसे ही कांग्रेस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में आज की जरूरतों के अनुसार बदलाव के लिए कहा था, न कि इसे समाप्त करने को कहा था। आवश्यक वस्तु अधिनियम समाप्त होने से कालाबाजारी और मुनाफाखोरी के नियंत्रण से बाहर होने का पूरा अंदेशा है।
मोदी सरकार द्वारा किसानों की फसल की बिक्री के लिए बुनियादी ढांचे के विकास, पूंजी निवेश, खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योगों के विकास, तकनीक, छोटे किसानों तक ज्ञान को पहुंचाने, छोटे वेयरहाउस का निर्माण जैसे क्षेत्रों पर फोकस नहीं करने से छोटी भू-जोतों पर खेती नुकसानदेह होती जा रही है। गहरे या खारे होते जा रहे भूजल तथा बारानी क्षेत्र के किसानों की हालत तो और भी बिगड़ी है। बारानी यानी वह क्षेत्र जहां केवल बारिश के पानी के चलते फसल हो पाती है। नाबार्ड द्वारा बार-बार वित्त अनुपात में बदलाव से भी राज्यों की सहकारी बैंकों के सामने कृषि ऋण वितरण को लेकर कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं। चूंकि प्रारंभ से ही वर्तमान सरकार की नीतियां निरंकुश बाजारवाद और उदारीकरण को पनपाने वाली रही हैं, जो वर्तमान मंडी व्यवस्था और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली के विपरीत हैं, इसलिए बाजार की स्वाभाविक गति विकृत हुई है और सरकार के वित्तीय संसाधनों में कमी आने से सार्वजनिक निवेश में भी कमी आई है।
हाल में रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि कृषि विकास दर और आर्थिक विकास दर में कमी आने का प्रमुख कारण इस क्षेत्र में निवेश की कमी है। किसानों के रोष का प्रमुख कारण यह भी है कि उनकी आय दोगुनी करने का वादा मृग मरीचिका ही सिद्ध हुई है। एक तो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण के सी-2 फॉर्मूले यानी कुल लागत को शामिल नहीं किया गया है और जो भी मूल्य निर्धारित किया गया है, उस पर मात्र छह प्रतिशत किसानों की उपज खरीदी गई है। गेहूं और धान के अलावा अन्य उपज की एमएसपी पर खरीद में 25 क्विंटल की अधिकतम सीमा और समय पर भुगतान न होने की स्थिति से किसान पहले ही परेशान हैं। हाल में एमएसपी में बढ़ोतरी के बावजूद मंडियों में किसान कम कीमत पर धान और कपास बेचने को मजबूर हैं। ऐसे में सरकार जब भविष्य में एमएसपी से हाथ खींच लेगी, तब बहुराष्ट्रीय कंपनियों और बड़े घरानों का कृषि व्यापार पर एकाधिकार हो जाएगा, जिसका दुष्प्रभाव आम उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगा।
लोकतंत्र में हर सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह अन्नदाताओं को आश्वस्त करे और इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाए। जैसे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को किसान का कानूनी अधिकार बनाए जाए। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। न केवल मंडी व्यवस्था को चालू रखा जाए, बल्कि ग्रामीण किसान बाजारों का विकास किया जाए। मंडियों को पहले की अपेक्षा अधिक पारदर्शी और कुशल बनाया जाए। संविदा खेती का अनुबंध सरल और स्थानीय भाषा में हो, ताकि साक्षर किसान भी उसे समझ सकें। संविदा पर खेती के विवाद का निपटारा सरल प्रक्रिया और निर्धारित समय सीमा में हो तथा ऐसा न करने पर संबंधित अधिकारी को दंडित करने का प्रावधान हो। ग्रामीण स्तर पर वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज चेन विकसित हों। पशुपालन के लिए अभियान चलाकर ऋण वितरण हो। किसान से सस्ते दाम पर माल लेकर असीमित भंडारण की छूट का लाभ लेकर मुनाफाखोरी पर नियंत्रण का तंत्र विकसित हो। किसान सबका पेट पालता है, परंतु वह स्वयं कर्ज में डूबा रहता है, इसलिए हम सभी का फर्ज है कि ऐसे उपाय करें जिससे वह भी कर्ज रहित खुशहाल जीवन जी सके।
Date:07-10-20
रक्षा क्षेत्र में बढ़ते कदम
गौरव कुमार, ( लेखक लोक नीति विश्लेषक हैं )
देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की पहल के साथ सरकार रक्षा क्षेत्र को ज्ञान-विज्ञान और आधुनिक तकनीक से भी लैस करना चाहती है। रक्षा विश्वविद्यालय इसी पहल का नतीजा है, जिसके माध्यम से देश में रक्षा क्षेत्र के अध्ययन को व्यापक, विस्तृत और सुदृढ़ बनाया जाना है। पिछले दिनों संसद के मानसून सत्र में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान की गई। इसमें गुजरात के गांधीनगर स्थित रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को उन्नत करके राष्ट्रीय महत्व की संस्था का दर्जा देने का प्रस्ताव किया गया है।
आज यह जरूरी है कि पुलिस से जुड़े क्षेत्र और नई तकनीक को लेकर शोध हो सके। यह भी जरूरी है कि हम इस क्षेत्र में निर्यातक बनें। इस दिशा में यह विश्वविद्यालय काफी मददगार होगा। प्रस्तावित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अनुसंधान एवं विभिन्न पक्षकारों के साथ सहयोग के माध्यम से नई जानकारियां सृजित करेगा तथा पुलिस व्यवस्था, दंड, न्याय प्रणाली एवं प्रशासन सुधार के संबंध में विशेष ज्ञान एवं नए कौशल, प्रशिक्षण जरूरतों को यह पूरा करेगा। यह न केवल देश में रक्षा अध्ययन और अनुसंधान के लिए, बल्कि भारत के रक्षा क्षेत्र और विभिन्न राज्यों के पुलिस बालों के प्रशिक्षण के लिए भी एक बड़ा कदम है। देश में यह समय की मांग है कि देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा के लिए एक शैक्षणिक शुरुआत हो। गौरतलब है कि रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2009 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। यह सुरक्षा के सभी क्षेत्रों में एक पूर्ण शैक्षिक आधार प्रदान करता है।
यह दिखाता है कि वर्तमान केंद्र सरकार के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता में है। मोदी सरकार देश को रक्षा क्षेत्र में केवल आत्मनिर्भर ही नहीं बनाना चाहती है, बल्कि इसका ध्येय देश को निर्यातक के रूप में भी प्रतिष्ठित करना है। रक्षा क्षेत्र में मानव संसाधन भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। गत 15 अगस्त को ही प्रधानमंत्री ने सीमा और तटीय सुरक्षा के लिए 10,000 समर्पित कैडेट कोर का निर्माण करने की घोषणा की थी। इसके अलावा रक्षा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कौशल विकास की भी सरकार के पास बड़ी योजना है। अभी हाल में 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस फैसले से रक्षा उत्पादन के मामले में स्वदेशीकरण को बढ़ावा मिलेगा। इस तरह के कई प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। बहरहाल आज विश्व स्तर पर जिस प्रकार के नए समीकरण बन-बिगड़ रहे हैं उसमें हमारी रक्षा तैयारी पुख्ता रहनी चाहिए। वैसे तो भारत अहिंसा का उपासक रहा है, लेकिन आत्म रक्षा में शक्ति प्राप्त करना भी हमारी प्राचीन संस्कृति रही है और नि:संदेह हम एक मजबूत लोकतांत्रिक सरकार के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं।
Date:07-10-20
चुनौती बनती कुपोषण की समस्या
सुविज्ञा जैन
इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि दुनिया भर के बच्चों में कुपोषण एक बड़ी समस्या है। विकासशील और गरीब देशों में यह समस्या ज्यादा है। हालांकि यह भी एक तथ्य है कि पिछले तीन दशक से दुनिया के तमाम देश बच्चों के कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए संजीदगी से काम कर रहे थे और ऐसा हो पाने का एक कारण यह माना गया है कि वैश्विक आर्थिक विकास से यह गुंजाइश बनी। लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद कोई बहुत उत्साहजनक नतीजे देखने को नहीं मिले। फिर, मौजूदा वैश्विक मंदी और महामारी ने बच्चों पर कुपोषण की आफत का अंदेशा और बढ़ा दिया। इस बात की तसदीक पिछले पखवाड़े संयुक्त राष्ट्र के दो बड़े अधिकारियों के बयानों से भी हो रही है। ये दो अधिकारी हैं संयुक्त राष्ट्र की राजनीतिक प्रमुख रोजमेरी डिकार्लो और संयुक्त राष्ट्र के मानवतावादी मामलों के प्रमुख मार्क लोकॉक। लोकॉक ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को आगाह किया है कि कोराना संकट ने आर्थिक रूप से कमजोर देशों की स्वास्थ्य परिस्थितियों पर बहुत बुरा असर डाला है। लिहाजा उन देशों में गरीबी और भुखमरी बढ़ेगी, नागरिकों की औसत आयु कम होगी जाएगी और शिक्षा की स्थिति खराब हो जाएगी। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह कि बच्चों की मौतों की संख्या बढ़ जाएगी। जाहिर है, ये अंदेशे फिजूल नहीं हैं। हाल में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक कोराना आने के बाद से दुनिया में हर महीने कमोबेश दस हजार बच्चे सिर्फ भूख से मर रहे हैं। आर्थिक मंदी के गंभीर होने पर यह आंकड़ा और भयावह हो सकता है।
अगर भारत के संदर्भ में इसे देखें तो इस समय आर्थिक मंदी का सबसे घना साया हमारे ऊपर ही है। विशेषज्ञों ने यह हिसाब लगा कर भी बता दिया है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष के बाकी बचे छह महीनों में भी भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के आसार नहीं हैं। वैसे भी इस साल की पहली तिमाही में सरकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में शून्य से भी 23.9 फीसद की गिरावट के बाद आर्थिक स्थिति को लेकर दुविधा में रहने का कोई कारण बचा नहीं है। दूसरी ओर कोरोना अभी भी अपनी चरम स्थिति में पहुंचा नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि संकटकाल में आगे क्या करना जरूरी होगा? खासतौर पर हालात से जूझने के लिए प्राथमिकताएं तय करना ही पड़ेंगी और तात्कालिक व दीर्घावधि की योजनाएं फौरन बनानी पड़ेंगी। बेशक तात्कालिक योजनाओं में देश में कामधंधों को पटरी पर लाना पहला काम होगा। लेकिन दीर्घावधि की योजनाओं में आने वाली पीढ़ी का घ्यान रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी। जाहिर है, उसके लिए देश के बच्चों के स्वास्थ्य को इस आफत से बचाना उतना ही जरूरी है।
बच्चों में कुपोषण के मोर्चे पर दुनिया में कितना भी काम क्यों न हुआ हो, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि अपने देश में आज भी पांच साल से कम उम्र के करीब आठ लाख अस्सी हजार बच्चे हर साल मर रहे हैं। इनमें उनहत्तर फीसद बच्चों की मौत सिर्फ कुपोषण से होती है। यह आंकड़ा यूनिसेफ की रिपोर्ट स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स चिल्ड्रन, 2019 का है। हालांकि सरकार इस आंकड़े को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती दिखती। उसका तर्क होता है कि पिछले कुछ दशकों से बाल विकास के संकेतकों में सुधार आया है। बेशक पिछले तीस-चालीस साल के दौरान रहीं तमाम सरकारों ने बच्चों पर ज्यादा खर्च करके हालात को कुछ संभाला है। इसी दौरान स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन की विश्व प्रसिद्ध योजना का क्रियान्वयन भी हुआ। पिछले दशक में खाद्य सुरक्षा कानून ने भी काफी असर डाला। इसका सीधा असर बच्चों में पोषण से जोड़ा जा सकता है।
लेकिन इघर कुछ वर्षों में जिस तरह से आर्थिक तंगी बढ़ी है, उससे इस तरह की योजनाओं को और ज्यादा प्रभावी बनाने के काम में अड़चनें आई हैं। कई तिमाहियों से जिस तरह से देश की माली हालत गिरावट पर है, उसका असर बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने की योजनाओं पर पड़ा है। इधर, लगातार बढ़ती आबादी ज्यादा सरकारी खर्च की मांग कर रही है। गौरतलब है कि दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद हम भुखमरी के वैश्विक सूचकांक में अतिगंभीर श्रेणी में हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में एक सौ सत्रह देशों के बीच हमारा नंबर एक सौ दो वां है। यानी देश की मौजूदा माली हालत के मद्देनजर यह मानने में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए कि बच्चों में कुपोषण की समस्या और गहराती जाने वाली है।
जहां तक बच्चों और किशोरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का सवाल है, तो यह भी तय है कि इसके लिए पर्याप्त मात्रा में धन की दरकार होगी। अलबत्ता सरकार के तरफदार विशेषज्ञ एक ही बात निकाल कर लाएंगे कि अगर आर्थिक मोर्चे को संभाल लिया जाए यानी पहले सकल घरेलू उत्पाद बढ़ा लिया जाए तो उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इसका जवाब भी दिया जाना चाहिए कि माली हालत सुधारने का काम लंबा खिंचने वाला है। इस मोर्चे पर पिछले दो साल से हम जिस तरह से लगातार नीचे आते जा रहे हैं, उसके मद्देनजर आने वाले साल-दो साल में किसी चमत्कार की उम्मीद बेमानी है और तब तक स्थायी नुकसान हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा अंदेशा बच्चों की एक भरी-पूरी पीढ़ी के अविकसित या कमजोर हो जाने का है। यह अपूरणीय क्षति होगी।
हम कितना भी साबित करते रहें कि आर्थिक मोर्चे को फतह करने से तमाम मोर्चे खुद-ब-खुद फतह हो जाते हैं, लेकिन क्या यह देखा जाना जरूरी नहीं है कि आर्थिक वृद्धि क्या और कितनी कीमत चुका कर हासिल होगी। यह समय ध्यान रखने का है कि देश में आर्थिक वृद्धि के लिए निवेश बढ़ाना पहली शर्त है। अब तक का अनुभव है कि उत्पादक कार्यों में निवेश के चक्कर में सामाजिक जरूरत से ध्यान हट जाता है। बच्चों और किशोरों के लिए कल्याणकारी कार्य अक्सर इसीलिए पीछे छूट जाते हैं क्योंकि उससे तत्काल पूंजी निर्माण नहीं होता। लेकिन विशेषज्ञों की जिम्मेदारी है कि वे सरकार को याद दिलाते रहें कि ये बच्चे और किशोर ही भविष्य के पूंजी निमार्ता हैं। अगर थोड़े समय के लिए भी इस तबके की उपेक्षा होती है, तो यही माना जाना चाहिए कि हम भविष्य की कीमत पर वर्तमान गुजार रहे हैं। बच्चों और किशोरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च बढ़ाने की वकालत करने वालों को पुख्ता दलीलें भी तैयार करनी होंगी। तर्क देकर यह समझाना पड़ेगा कि ऐसे खर्च का एक फौरी फायदा भी हो सकता है। क्योंकि जब यह सिद्ध हो चुका है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने मौजूदा समस्या बाजार में मांग कम पड़ जाने से आई है, तो क्या यह याद नहीं दिलाया जा सकता है कि बच्चों और किशोरों के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा पर ज्यादा निवेश करके भी पैसा नागरिकों की जेब में ही पहुंचता है। इससे बाजार में मांग खुद ब खुद बढ़ती है। सरकार को अगर अपने निवेश के लिए कोई क्षेत्र चुनना हो और आर्थिक गतिविधियों को अचानक तेज होते देखना हो तो बच्चों और किशोरों के कल्याण की योजनाएं तेजी से क्रियान्वित करना एक विकल्प क्यों नहीं हो सकता है?
अलबत्ता कुछ लोग बहस कर सकते हैं कि पैसे आएंगे कहां से? जो लोग पैसे की तंगी का तर्क देते हैं, उनसे सवाल पूछा जा सकता है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए निवेश कहां से आएगा? और क्या अब तक ऐसा ही निवेश करके देख नहीं लिया गया? बच्चों पर खासतौर पर उनके पोषण और स्वास्थ्य पर खर्च करने के लिए सीधे उनकी जेब में पैसे डालने से बेहतर तरीका और क्या हो सकता है?