06-05-2021 (Important News Clippings)
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Date:06-05-21
Lakshman Rekha
SC upholds the 50% cap on reservations. The real need and challenge is to grow jobs
TOI Editorials
In an important and welcome development, yesterday a five-judge constitution bench of the Supreme Court upheld the 50% cap on reservation in government jobs and educational institutions. That this ceiling is sacrosanct unless an extraordinary case is made out, was also the essence of the 1992 Indra Sawhney judgment by a nine-judge constitution bench, which was challenged but which prevailed. The cap reflects an attempt to balance the state’s prerogative to try to correct historical injustices suffered by some groups, with the right to equal opportunity for all citizens. And given the trend of multiplying demands for reservations, it has great value in returning the focus to actually growing jobs and educational opportunities. Byzantine recuts of a shrinking pie are just eyewash.
So beyond the constitutional dimension, Wednesday’s verdict has political and economic dimensions which actually are at the root of the Maratha reservation legislation that SC quashed for breaching the 50% cap. Following years of lobbying, the Maharashtra government in 2018 enacted a law to provide reservation for the Maratha community despite its social dominance. This law received support from all major political parties. Indeed, when it was introduced in November 2018, it was cleared by both houses of the state legislature on the same day.
Maharashtra is not alone. Similar processes are underway across the country with the Kapus in Andhra Pradesh, Jats in Haryana, Patels in Gujarat, and so on. Communities that are considered socially dominant have begun to demand reservation in the backdrop of a weak economy that is not creating enough opportunities for upward mobility. Aspirational India and economic stagnation are incompatible, but populist rhetoric shifts attention from this. For example, states are reserving jobs for locals, which only worsens their growth prospects.
This challenge will be amplified by the economic damage wrought by the pandemic. The second wave of Covid-19 is worsening distress levels. The new round of lockdowns has triggered fresh job losses, even as last year’s reversals are still hurting. A traditional relief package such as RBI’s extra measures of monetary stimulus announced yesterday can at best limit the damage. But a durable solution lies in a coherent set of measures to create more economic opportunities. That’s the only way to arrest the widening of social fissures which accompany each new agitation for reservation. Breaching the 50% cap will impart neither economic dynamism nor social healing.
Date:06-05-21
Ties for new era
India, UK must combine forces to fight Covid, shape Indo-Pacific
TOI Editorials
After postponing his visit to India twice this year in light of the pandemic, UK PM Johnson held a virtual summit with PM Modi to mark the reset of bilateral ties for the new era. The two sides unveiled a ‘Roadmap 2030’ for a free trade agreement, vaccine collaboration and a migration accord that will see India take back illegal migrants from the UK in exchange for employment visas for 3,000 Indian professionals annually. In essence, UK’s exit from the European single market and customs union has freed up London to chart a more robust course in its foreign policy. This was exemplified by the review of UK’s foreign policy earlier this year that called for a shift in focus towards the Indo-Pacific and boosting alliances with countries such as India.
In the short term the focus of the bilateral relationship will remain on combating Covid which has wracked both nations – although extensive vaccinations have placed the UK in a much more comfortable position. In this regard, it’s welcome that the two countries have decided to build on the existing cooperation between Oxford-AstraZeneca and Serum Institute to produce the Covishield vaccine, and have pledged to achieve equitable global supply by April 2022.
In the long run though, the two countries must align their interests to jointly shape the Indo-Pacific region and resist China’s belligerent designs. These are also the reason why India and the UK have decided to keep Chinese companies out of sensitive areas like 5G technology. However, China is a reality that can’t be ignored either. Likeminded democracies need to combine forces to reinforce the rules-based order. If London is willing to shed its cautious approach, New Delhi too should drop its protectionist policies for bilateral economic and strategic synergies to flow.
Date:06-05-21
Against excess
In Maratha case, SC holds fast to quota ceiling and requires special reasons to exceed it
Editorial
In striking down the separate reservation given to Maharashtra’s Maratha community, the Supreme Court has underscored the importance of adhering to the 50% limit on total reservation, as well as the need to justify any excess by showing the existence of exceptional circumstances. In a decision that will be quite unpalatable to mainstream parties, the Court has not only found no merit in the Maratha claim to backwardness but also said the community is adequately represented in public services. It is no surprise that the Maratha quota, given by Maharashtra through a 2018 law, did not survive judicial scrutiny by a Constitution Bench. The 16% quota in admissions to educational institutions and jobs in public services — later brought down to 12% in admissions and 13% in jobs through a 2019 amendment — took the total reservation in the State beyond the 50% ceiling imposed by earlier verdicts. The five-Judge Bench has held that the State has not shown any exceptional circumstance to justify exceeding the limit. The Bombay High Court had upheld the validity of the Maratha reservation in principle, but ruled that the law could not have fixed the percentage above what was recommended by the State Backward Classes Commission headed by M.G. Gaikwad. The Court has now set aside this ruling, rejecting the HC’s reasoning that the denial of backward class status to the Marathas had pushed them deeper into social and educational backwardness, and that this constituted a special circumstance in support of their claim to separate reservation.
The second limb of the judgment, however, may cause political concern. The Court’s categorical refusal to reconsider the 50% limit set down by a verdict in Indra Sawhney (1992) may threaten the continuance of different kinds of reservation in States. The Court’s interpretation of the 102nd Constitution Amendment, by which a National Commission for Backward Classes was created, has proved right fears that the national body’s role and power may impact the rights of States. The Court has ruled that, henceforth, there will only be a single list of socially and educationally backward classes with respect to each State and Union Territory notified by the President of India, and that States can only make recommendations for inclusion or exclusion, with any subsequent change to be made only by Parliament. Several MPs had argued that the Amendment would denude the States of their power, but the Centre had assured them that it was not so. The Court has now ruled that Parliament’s intent was to create a scheme to identify SEBCs in the same manner as SCs and STs. The President alone, to the exclusion of all other authorities, is now empowered to identify SEBCs. A clamour for yet another constitutional amendment to undo the effect of this verdict may be in the offing.
Date:06-05-21
आरबीआई का उचित कदम
संपादकीय
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गत वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण मची उथलपुथल से अर्थव्यवस्था को राहत दिलाने के लिए काफी जरूरी कदम उठाए थे। अब महामारी की दूसरी लहर ने एक बार फिर केंद्रीय बैंक को मजबूर किया कि वह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की मदद के लिए नए उपायों के साथ आगे आए। कोविड-19 संक्रमण के मामलों में अचानक इजाफे के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा चरमरा गया है और राज्य सरकारों को लोगों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाने पड़े हैं। इससे मांग और आपूर्ति दोनों प्रभावित हुए हैं। कम उत्पादन आर्थिक स्थिति में सुधार की मौजूदा प्रक्रिया को उलट देगा। हालांकि वास्तविक असर पिछले साल की तुलना में कमतर रहेगा लेकिन आर्थिक गतिविधियों में बाधा समूची लागत में इजाफा करेगी। यकीनन दूसरी लहर का वास्तविक आर्थिक प्रभाव कुछ अन्य चीजों के अलावा इस बात पर निर्भर करेगा हम इसे लेकर कैसे चिकित्सा उपाय करते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए आरबीआई ने 50,000 करोड़ रुपये की नकदी की व्यवस्था की है। इस योजना के तहत बैंक टीकों और चिकित्सकीय उपकरणों के विनिर्माण, आयात या आपूर्ति से जुड़े कारोबारियों को ऋण दे सकेंगे। इसके अलावा बैंक अस्पतालों, डिस्पेंसर और पैथॉलजी लैब्स को भी ऋण दे सकेंगे। बैंकों को कोविड ऋण पुस्तिका तैयार करने के वास्ते प्रोत्साहित करने के लिए आरबीआई कोविड खाते के आकार के बराबर अधिशेष नकदी के लिए रिवर्स रीपो दर को 40 आधार अंक ज्यादा रखने की पेशकश करेगा। इसके अतिरिक्त आरबीआई लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के लिए रीपो दर के आधार पर तीन वर्ष के लिए विशेष रीपो परियोजना का संचालन करेगा जो 10,000 करोड़ रुपये मूल्य की होगी। इन फंड का इस्तेमाल प्रति कर्जदार 10 लाख रुपये तक का ऋण देने के लिए किया जाएगा। इससे असंगठित क्षेत्र के छोटे कारोबारों को मदद मिलेगी। इसके अलावा एसएफबी को इजाजत होगी कि सूक्ष्म वित्त संस्थानों को आम लोगों को कर्ज देने के क्रम में दिए जाने वाले नए ऋण को प्राथमिकता वाला ऋण घोषित कर सकें। यह शिथिलता चालू वित्त वर्ष के अंत तक उपलब्ध रहेगी। ऐसे में विचार यह है कि छोटे कारोबारों और व्यक्तिगत कर्जदारों की मदद की जाए क्योंकि आर्थिक बाधाओं से इनके ही सबसे अधिक प्रभावित होने की आशंका है। बैंकिंग नियामक ने वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) को ऋण देने के क्रम में नकद आरक्षित अनुपात के आकलन में प्रोत्साहन बढ़ाया है। आरबीआई ने एमएसएमई क्षेत्र के कर्जदारों को राहत देने के लिए पुनर्गठन ढांचे को भी शिथिल किया है। निजी क्षेत्र के विभिन्न तरह के कर्जदारों के लिए नियमों को शिथिल करने के अलावा केंद्रीय बैंक ने राज्य सरकारों के लिए ओवर ड्राफ्ट सुविधा के मानक भी शिथिल किए हैं। कुल मिलाकर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए योजना के अलावा आरबीआई ने छोटे कर्जदारों पर ध्यान देकर अच्छा किया है क्योंकि एक बार फिर वे कोविड-19 से संबंधित मुश्किलात से सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। इस बार किसी ऋण स्थगन की घोषणा न करके भी अच्छा किया गया। इससे बैंकों तथा अन्य कर्जदाताओं को लाभ आगे बढ़ाने का अधिकार मिलेगा। अधिकांश उपाय छोटे कर्जदारों को ध्यान में रखकर उठाए गए हैं। बहरहाल, कर्जदाताओं और नियामकों को परिसंपत्ति गुणवत्ता पर भी ध्यान देना होगा। व्यापक स्तर पर देखें तो यह बात ध्यान देने लायक है कि आरबीआई पिछले वर्ष जैसे उपाय करने की स्थिति में नहीं है। वास्तविक नीतिगत दर नकारात्मक है और वित्तीय तंत्र के पास काफी अतिरिक्त नकदी है। इतना ही नहीं इससे मुद्रास्फीति में इजाफा हो सकता है और पूंजी बाहर जा सकती है क्योंकि कुछ विकसित देशों में आर्थिक स्थितियां तेजी से सुधर रही हैं। ऐसा हुआ तो वृहद आर्थिक जोखिम बढ़ सकते हैं।
Date:06-05-21
फौरी मदद
संपादकीय
इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए फौरन कुछ करना जरूरी है। कोरोना की दूसरी लहर ने झकझोर दिया है। संक्रमितों और मरने वालों का आंकड़ा होश उड़ा रहा है। इसने अर्थव्यवस्था के हालात और गंभीर कर डाले। छोटे-बड़े उद्योगों को भारी मदद की दरकार है। ऐसे में रास्ता यही रह जाता है कि केंद्रीय और व्यावसायिक बैंक मदद के दूत बनें। जैसा कि देखा जा रहा है, सबसे ज्यादा दबाव स्वास्थ्य क्षेत्र पर है। अस्पताल संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। ऑक्सीजन , दवाइयों, चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति बता रही है कि हालात को देखते हुए कुछ भी पर्याप्त नहीं है। ऐसे में जब तक कंपनियां उत्पादन नहीं बढ़ाएंगी, नई इकाइयां नहीं लगेंगी, तब तक चिकित्सा क्षेत्र को जरूरी सामान की आपूर्ति मुश्किल ही है। इसलिए सबसे पहले उन इकाइयों के लिए कर्ज का रास्ता और आसान किया गया है जो स्वास्थ्य क्षेत्र की जरूरतों से जुड़ी हैं। रिजर्व बैंक ने पचास हजार करोड़ रुपए देने की बात कही है। इस पैसे से चिकित्सा उपकरण बनाने वाले उद्योगों को कर्ज मिलेगा। टीका बनाने वाली कंपनियां भी कर्ज लेकर उत्पादन बढ़ा सकेंगी। दवा कंपनियों को भी आसानी से कर्ज मिल सकेगा। जीवन रक्षक प्रणाली जैसा सामान आयात करने वाले भी कर्ज का फायदा उठा सकेंगे। हालांकि इसे स्थायी राहत नहीं कहा जा सकता। फिर भी फौरी जरूरतों के हिसाब से यह अच्छी शुरुआत है। इस काम को प्राथमिकता मिलनी भी चाहिए।
हालात के मद्देनजर स्वास्थ्य क्षेत्र में भारी निवेश की दरकार है। अगर बैंकों की मदद से चिकित्सा उपकरण और टीके बनाने वाली नई कंपनियां खड़ी हो जाती हैं तो ये कंपनियां आगे के लिए धरोहर भी बन जाएंगी। मौजूदा संकट ने यह अहसास करा दिया है कि ऐसी किसी भी आपदा से निपटने के लिए हमें क्या और कितना चाहिए। इसलिए यह वक्त वर्तमान चुनौतियों से निपटने के साथ भविष्य की तैयारियों का भी है। गौरतलब है कि देश में टीकाकरण का काम जोरों पर है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में पर्याप्त मात्रा में टीके नहीं बन पाने से इस मुहिम को धक्का लगा है। इसका उपाय टीका उत्पादन बढ़ाना ही है। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक जैसी कंपनियां तो सरकार से मदद भी ले चुकी हैं।
यह भी नहीं भूलना चाहिए कि छोटे और मझौले सभी उद्योग संकट में हैं। कामधंधा नहीं हो पाने की वजह से इकाइयां पिछले साल जैसी ही मुश्किलों में घिर गई हैं। महामारी से निपटने के लिए कई राज्यों को जिस तरह से सख्त प्रतिबंध लगाने पड़े हैं, उससे काम-धंधे ठप पड़ गए हैं। रोजाना हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है। ऐसे में कारोबारियों और उत्पादकों के सामने बैंक कर्ज की किस्तें चुकाने का संकट है। लेकिन सवाल यह भी है कि पैसा आए तो कहां से। अगर मदद नहीं मिली तो ज्यादातर कारोबारी सड़क पर होंगे। इसके लिए केंद्रीय बैंक ने पच्चीस करोड़ रुपए तक के कर्ज वाली कंपनियों को कर्ज पुनर्गठन की सुविधा देने का एलान किया है। नए कर्ज भी दिए जाएंगे। दस लाख रुपए तक की सहायता को प्राथमिकता क्षेत्र के लिए कर्ज माना जाएगा। ज्यादा कुछ हो या न हो, इससे कम से कम इतना तो होगा कि कारोबार कुछ समय के लिए ठप होने से बच जाएंगे। लगता है कि आरबीआइ ने पिछली घटनाओं से सबक लेकर इस बार पहले ही कुछ कदम उठा लिए हैं। केंद्रीय बैंक इस हकीकत से तो अनजान नहीं ही होगा कि आने वाला दौर अनिश्चितताओं से भरा हो सकता है। हर स्तर पर जोखिम बरकरार हैं। ऐसे में पहला मकसद जीवन और आजीविका बचाने का ही होना चाहिए।
Date:06-05-21
जमीन का हक और महिलाएं
ऋतु सारस्वत
आधी आबादी के समान अधिकारों को वास्तविक रूप देना जटिल और चुनौती भरा काम है। देका जाए तो यह अधूरा मानव अधिकार संघर्ष है। वैश्विक महामारी कोरोना ने इस अधूरे संघर्ष को और मुश्किल बना दिया है। महामारी का सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर इसलिए हुआ है कि दुनिया भर में उनकी आर्थिक स्थिति हमेशा से हाशिए पर रही है। महिला सशक्तिकरण के तमाम दावे इस सत्य की अवहेलना करते आए हैं कि बगैर आर्थिक सुदृढ़ीकरण के महिला सशक्तिकरण की हर परिभाषा और कोशिश अधूरी है। अनौपचारिक अर्थ अर्जन में संलग्न अधिकांश महिलाएं अर्थव्यवस्था की विपरीत लहर आते ही अपने रोजगार खो देती हैं। भूमि का अधिकार विश्व के अधिकांश देशों में आर्थिक स्थिरता का सबसे मजबूत साधन माना गया है। विभिन्न देशों में हुए अध्ययन बताते हैं कि जहां भी महिलाओं के पास भूमि संबंधी अधिकार होते हैं, वहां उनका परिवार पर प्रभाव होता है। वे अपने विचारों को आत्मविश्वास के साथ रख पाती हैं और इन सबसे महत्त्वपूर्ण यह कि वे घरेलू हिंसा की भी बहुत कम शिकार होती हैं। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि जिसके पास अचल संपत्ति के अधिकार होते हैं, उसका प्रभुत्व परिवार और समाज में कहीं अधिक होता है, बनिस्बत उनके जिनके पास संपत्ति नहीं है।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ताजा रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में आर्थिक समानता में महिलाओं की संख्या अट्ठावन फीसद है। लेकिन पुरुषों के बराबर आने में उन्हें अभी सदियां लग जाएंगी। एक सौ छप्पन देशों में हुए इस अध्ययन में महिला आर्थिक असमानता में भारत का स्थान एक सौ इक्यावनवां है। यानी महिलाओं को आर्थिक आजादी और अचल संपत्ति का हक देने के मामले में एक तरह से हम दुनिया में सबसे नीचे आते हैं। ऐसे में यह प्रश्न उठना लाजिमी है कि आखिर ऐसा क्यों है कि शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में महिलाओं को भूमि पर अधिकार हासिल नहीं हैं, जबकि कानून में महिलाओं को संपत्ति पर पुरुषों के समकक्ष अधिकार हासिल होने का दावा किया जाता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य से इस संपूर्ण संदर्भ को देखें तो पाएंगे कि दो प्रकार के व्यवधान महिलाओं को संपत्ति का अधिकारी होने से वंचित करते हैं। पहला तो पुरुष सत्तात्मक समाज प्रभुत्व के सबसे महत्त्वपूर्ण साधन यानी भूमि को किसी भी स्थिति में महिलाओं को सौंपने को तैयार नहीं होता। दूसरा कारण यह कि महिलाएं स्वयं अपने अधिकारों को भावनात्मक कारणों से छोड़ देती हैं। परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा निरंतर उन्हें इस बात के लिए बाध्य किया जाता है कि अगर वे संपत्ति पर अधिकार के लिए कानून का सहारा लेंगी तो उन्हें पारिवारिक संबंधों को छोड़ना पड़ेगा।
इन वास्तविकताओं के साथ ही अगर तथ्यात्मक बिंदुओं का विवेचन किया जाए और आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए तो जनगणना के आंकड़ों के अनुसार कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी एक तिहाई है। लेकिन उनके नाम मात्र भूमि मात्र तेरह फीसद ही है। 2017-18 का श्रम बल सर्वे बताता है कि 73.2 फीसद ग्रामीण महिलाएं खेती करती हैं, लेकिन जमीन सिर्फ 12.8 फीसद महिलाओं के पास ही है। पितृ सत्तात्मक व्यवस्था में यह सोच बहुत गहरे पैठी हुई है कि जमीन पुरुषों के नाम ही होनी चाहिए। नौकरी के लिए पुरुषों के शहरी क्षेत्रों में प्रवास के बाद पूरे एशिया में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की संख्या बढ़ी है। बावजूद इसके अभी भी जमीन का मालिकाना हक महिलाओं के नाम नहीं के बराबर है। यही नहीं, विवाहित महिलाओं से उनके पीहर पक्ष द्वारा निरंतर दबाव बनाया जाता है कि वे पैतृक संपत्ति पर अपना अधिकार छोड़ दें।
जमीन के मालिकाना हक में बहुत बड़ी असमानताएं हैं। किसान की परिभाषा जमीन के मालिकाना हक से जुड़ी है। इसलिए खेतिहर महिलाएं किसान की परिभाषा के दायरे से ही बाहर हो जाती हैं। कहने को केंद्र की 2007 की राष्ट्रीय किसान नीति को ज्यादा व्यापक और समावेशी बनाया गया। इस नीति दस्तावेज में किसान की परिभाषा ऐसे व्यक्ति की है जो फसल उगाने और दूसरी प्रमुख कृषि उपज की गतिविधि से आजीविका और आर्थिक उपार्जन के लिए जुड़ा है। लेकिन वास्तविकता के धरातल पर महिलाओं के हाथ में कुछ भी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक जबरन बेदखली या गरीबी के खतरे को कम कर के प्रत्यक्ष और सुरक्षित भूमि अधिकार महिलाओं को घर में उनकी सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ाते हैं और उनकी सार्वजनिक भागीदारी के स्तर में सुधार करते हैं। परंतु जमीन पर अधिकार न होने का खमियाजा महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक जीवन के सभी स्तरों पर भुगतना पड़ता है। सरकारी योजनाओं और अन्य सुविधाओं पर महिलाओं की पहुंच तब और कम हो जाती है जब जमीन उनके नाम पर नहीं हो, क्योंकि राजस्व विभाग एक किसान को भूमि के रिकॉर्ड के आधार पर परिभाषित करता है और कृषि विभाग राजस्व विभाग की परिभाषाओं का पालन करता है। इसलिए अधिकांश योजना के लाभार्थियों के आधार को सीमित करके भूमि शीर्षक रिकॉर्ड जमा कराने की आवश्यकता होती है। संस्थागत ऋण की पहुंच भी भूमि के स्वामित्व के साथ सीमित है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि अब किसान की पहचान को रेखांकित किया जाए और उसमें जमीन के अधिकार को भी सम्मिलित किया जाए, क्योंकि हर स्थिति में यह निर्णायक तत्त्व सिद्ध होता है।
जमीन को लेकर बने नियमों में लैंगिक गणना की आवश्यकता है, ताकि क्रियान्वयन में जो कमियां हैं उनकी पहचान कर दूर किया जा सके। फरवरी, 2019 में हुए एक अध्ययन के मुताबिक जमीन पर अधिकार देने से न सिर्फ महिलाओं को बल्कि समुदायों को भी जलवायु परिवर्तन के असर से बचाया जा सकता है। दुनिया भर में जितने लोग अपनी आजीविका के लिए जमीन और प्राकृतिक संसाधनों पर पूरी तरह निर्भर हैं, उनमें आधी से ज्यादा आबादी महिलाओं की है। बावजूद इसके अपनी जमीन से जीविका चलाने वाले किसानों में सिर्फ चालीस फीसद महिलाएं हैं। अफ्रीका और पूर्वी एशिया में ऐसी महिलाओं की संख्या और भी कम है। परिवार और सामुदायिक दोनों ही स्तरों पर महिलाएं एक बेहतर प्रबंधक की भूमिका निभाती हैं। ऐसे में आवश्यकता है उनकी इस भूमिका को मान्यता देने की। जब महिलाओं को अधिकार दिए जाते हैं तो इससे उनके पूरे समुदाय को लाभ मिलता है। इनमें खाद्य सुरक्षा, बच्चों के लिए स्वास्थ्य व शिक्षा में निवेश और भूमि का बेहतर प्रबंधन शामिल हैं।
भारत में विरासत के निर्धारित नियम हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कहता है कि भूमि को मृतक की विधवा माता और उसके बच्चों में विभाजित किया जाएगा। परंतु वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। अधिकतर पितृसत्तात्मक और सामाजिक मान्यताएं कानूनी अधिकारों पर भारी पड़ जाती हैं। 2017-18 के आर्थिक सर्वेक्षण के बाद पुरुषों के गांव से शहर चले जाने के कारण खेतों का स्त्रीकरण बहस का बिंदु बन गया। देश में नब्बे फीसद से अधिक मामलों में खेती योग्य जमीन विरासत के जरिए ही हस्तांतरित की जा रही है। यहां महिलाओं को अपने ही परिवार में गंभीर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यह एक विचारणीय प्रश्न है कि कृषि गतिविधियों में संलग्न होकर जो महिलाएं आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, फिर भी हमारा तंत्र उनके योगदान को क्यों नहीं मान्यता देता। हम इस तथ्य को अस्वीकार नहीं कर सकते कि जिन महिलाओं के पास जमीन है, उनके पास बेहतर आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा है, ठीक वैसे ही जैसे सदियों से यह सुरक्षा पुरुषों को मिलती आई है। स्त्री के श्रम को नकारते हुए आज भी दुनिया भर में ऐसे पुरुषों का बहुतायत है जो जमीन पर अपना एकाधिकार मानते हैं। इन परिस्थितियों को बदलना होगा, क्योंकि जैसे-जैसे देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को कोरोना संकट से निकालने की कोशिश में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे पहले से ज्यादा सामुदायिक संस्थानों के निजीकरण की आवश्यकता होगी। इससे उन ग्रामीण समुदाय को नुकसान होगा जिनके पास आधिकारिक रूप से जमीन नहीं हैं।