06-04-2021 (Important News Clippings)

Afeias
06 Apr 2021
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Date:06-04-21

Red Scourge

Political unity and tribal-centric development needed to defeat Maoists

TOI Editorials

The deadly attack in Chhattisgarh’s Bastar region that killed 22 security personnel and injured another 33 shows that the Maoist threat remains potent. Around 2,000 security troops had been mobilised for an operation deep in the jungles of Bijapur based on information that a large number of Maoists were holding a meeting there. A total of 10 security teams were launched comprising the CRPF and its elite COBRA unit, District Reserve Guard, District Force and Special Task Force of the Chhattisgarh police.

But according to jawans who survived the encounter, they didn’t find anything when they reached the targeted spot. And it was while they were returning that they were ambushed in the deserted Tekulguda village where the ultras had set up firing positions. All of this indicates that the security forces had walked into a Maoist trap. This necessitates a thorough evaluation of the intelligence inputs that led to the launch of the security operation in the first place. There have been suspicions for a while that Maoists have been gaming police intercepts, particularly through the Dantewada listening post. Second, large operations with 1,000-plus troops need to be reviewed as they attract too much attention. And third, forces must also review chasing phantom Maoist figures like Madvi Hidma whose alleged presence had launched the massive security mobilisation.

There are structural issues that need to be addressed as well. Security operations have to go hand in hand with development initiatives that keep tribals at the centre. This is needed to undermine local support for Maoists. Plus, there needs to be political unity on tackling the Maoist menace. Some BJP netas sniping at Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel after the attack is unhelpful. In fact, states and Centre should work together to plan and execute both security operations and development initiatives to defeat the Maoist scourge.


Date:06-04-21

More City For The Buck

15th FC support for urban local governments must deliver better, by giving them more autonomy

Pushpa Pathak, [ The writer is Senior Visiting Fellow at the Centre for Policy Research, New Delhi ]

The 15th Finance Commission (FC) Report for 2021-26 recognises urbanisation as an important engine of national economic growth and poverty reduction and emphasises the need for meeting the future challenges of spatial urban expansion into the metropolitan peripheries and in planned new cities. But it is also riddled with serious shortcomings that need to be highlighted.

Of Rs 4,36,361 crore grants recommended for local governments (LBs), Rs 8,000 crore are performance based incubation grants for 8 new cities and Rs 450 crore are for the establishment of municipal shared services centres. In view of the current pandemic, FC has provided Rs 70,051 crore to LBs to strengthen their primary healthcare system. The remaining Rs 3,57,860 crore are to be distributed amongst states using 2011 population and area weightage points. The direct grant recommended for ULBs of Rs 1,21,055 crore is 39% more than the corresponding Rs 87,144 crore provided by the 14th FC. It also works out to be a little higher at 1.17% of the divisible pool than 0.93% allocated by the 14th FC.

Following a city size based differentiated approach, setting up a Metropolitan Challenge Fund (MCF) with Rs 38,196 crore is recommended for category-I 50 million-plus cities (excluding Chandigarh, Delhi and Srinagar). About 32% of MCF is tied for achieving ambient air quality and about 68% is earmarked for meeting service level benchmarks on drinking water supply, rainwater harvesting and water recycling, solid waste management and sanitation.

Rs 82,859 crore are provided for category-II other than million-plus cities, with 40% being untied for locally identified priorities and 60% tied to achieving the national priority goals on drinking water, rainwater harvesting, solid waste management and sanitation. The 62 cantonment boards enumerated in 2011 also qualify to get grants from the category-II cities’ allocation with the same conditions.

The 15th FC has taken several progressive first steps to support the nature of urbanisation taking place in the country: (i) Annually increasing urban share in the total allocations for LBs from 67.5:32.5 in 2020-21 to 65:35 in 2025-26; (ii) while recognising the significance of agglomeration economies of large metropolises following an urban agglomeration centric approach; (iii) distributing each state’s portion of grants for ULBs between million-plus and other cities based on their population and designing different packages of grants for these cities; and (iv) supporting the role of ULBs in combatting health emergency with the provision of additional resources for upgrading their primary health infrastructure and capacity.

On the shortcomings, first the 15th FC’s recommendations using the national average rural-urban population ratio for all states irrespective of their level of urbanisation could lead to a situation where ULBs in more urbanised states will get less and those in less urbanised states will get more funds. For instance, per capita allocation of funds for ULBs in Maharashtra with 45.22 % urban population will be Rs 2,285 and for UP with 22.27% urban population will be Rs 4,367 compared to Rs 2,443 and Rs 2,305 for the 14th FC period respectively. It is not certain if it was an omission or intentional and what purpose it was to serve. Anyhow, such stark disparity is unjust and needs correction.

Second, while similar entry level conditions have been imposed on ULBs since the 13th FC, about 73% of the direct grants being tied for all ULBs and 100% for million-plus cities is a massive increase from 20% tied urban grants recommended by the 14th FC. The effectiveness of such high proportion of conditional grants in improving urban management and service delivery is questionable as it is likely to undermine local government authority and autonomy to prioritise expenditure based on city level needs.

It may turn ULBs into implementing agencies in comparative competition with each other. It will starve ULBs of the funds available to them through the central allocations, which will impact the quality of services provided to urban citizens, particularly the poor and vulnerable. Weaker ULBs may lose out more on the central grant that will further impact their revenue generation capacity adversely. Hence, incrementally increasing the proportion of tied grants over 10-15 years will be a more viable approach.

Third, regarding tied grants relating to water supply and sewerage, why penalise ULBs by cutting down their funding in cities where this service is being provided by a state department or parastatal agency? Fourth, category-II cities stand to gain in case of non-performance of category-I metropolises as 50% of undisbursed MCF amount is to be given to category-II performing cities. In addition, 8 category-I cities with better AQ can use the entire amount for achieving service level benchmarks and the unutilised amount will also be distributed to category-II cities in proportion of their population by the respective state governments.

Fifth, making one ULB the nodal agency for disbursement of the MCF in category-I urban agglomerations is not a feasible paradigm shift in metropolitan governance keeping in mind the prevailing highly complex and fragmented institutional arrangement. Sixth, no provision has been made for compensating ULBs for the loss of revenues due to several taxes subsumed in GST. The assumption that improved collection from property tax and service charge on water supply and sanitation will adequately compensate is debatable.

With due appreciation of the noble intent of the 15th FC to promote urban management reforms through performance-linked tied central grants that was possible within its mandate and the ambit of the existing constitutional and legislative stipulations pertaining to ULBs, is it possible to immediately address the flaws in its urban recommendations?


Date:06-04-21

Aggressive Governance

To fight left-wing extremism, strengthen local policing and undertake development work on war footing.

Editorial

At least 22 dead and 30 injured. The massive inter-departmental operation involving the STF, DRG and District Force of the Chhattisgarh Police, CRPF and its COBRA unit, has resulted in the largest numbers of casualties at the hands of left-wing extremists in four years. The attack in Chhattisgarh’s Bastar district — which borders Sukma and Bijapur and is a major centre for the Maoists — points to the challenge. First, the mission to capture Battalion No. 1 Area Commander Hidma, among the most-wanted Maoists, highlights that local intelligence networks and policing must be strengthened to deal with extremism. Second, and perhaps more importantly, Bastar bears testimony that aggressive governance cannot be limited to merely the security response.

While central forces like the CRPF — and its COBRA unit in particular — are better equipped than their provincial counterparts, there is no silver bullet. For one, local terrain and the nature of the guerrilla insurgency would require them to receive special training. Second, operations need to be based on solid local intelligence, and in most cases, smaller strike forces. Large operations like the one to apprehend Hidma are difficult to keep under wraps. In every state that has had some success in containing the Maoist insurgency, a strong network of local thanas, led by capable officers with the political backing of the state government, has led the charge. It is only with such a local network providing strong human intelligence that the extra manpower of the central forces can be put to good use. To root out the Naxal insurgency from Bastar and its adjoining areas, the first step has to be to build such a network.

The area in which the attack took place is among the least developed in the country. According to the 2011 census, Bijapur and Sukma districts are second and third from the bottom in terms of literacy. The region lacks basic infrastructure in terms of roads and communication. It is this abdication of the state in terms of both law and order and welfare that makes the Bastar belt so fecund for left-wing extremism. The lack of infrastructure also makes the job of the police and security forces that much more difficult. What is needed, most of all, is political will from the central and state governments. Acts of violence against security forces must, of course, be dealt with. But to really address the problem, development work too must take place on a war footing.


Date:06-04-21

सुकमा में अफसरों की बौद्धिक असफलता

संपादकीय

इस गुप्त आसूचना (इंटेलिजेंस इनपुट ) के आधार पर कि कुछ दर्जन नक्सली अमुक नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ के सुकमा के गांव में छिपे हैं, करीब एक हज़ार जवान भेजे गए लेकिन वह सूचना जवानों को घेरकर मारने की नक्सली साजिश निकली। लौटते जवानों पर चारों ओर से फायरिंग हुई यानी नक्सलियों ने माइंडगेम में अफसरों को मात दे दी। कीमत 23 शहादत। इंटेलिजेंस की दुनिया में पहला पाठ है किसी भी आसूचना पर तत्काल भरोसा न रखना, जब तक उसे सत्यापित न किया जाए। फिर गोरिल्ला युद्ध में ‘डिस्प्ले कम, स्ट्राइक ज्यादा’ का सिद्धांत कारगर होता है। एक हज़ार जवानों का जंगल में एक जगह एकत्र होना दूसरी गलती थी। क्या आईबी की राज्य इकाई के पास एक्शनेबल सूचना थी या सीआरपीएफ के अपने तंत्र की मुहर लगी थी? प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले दस सालों में घात लगाकर जवानों की हत्या की अधिकांश घटनाएं तब हुईं, जब सुरक्षाबल के दस्ते किसी ऑपरेशन पर जा रहे थे। यानी नक्सलियों की इंटेलिजेंस, हमारे इंटेलिजेंस से बेहतर है। दरअसल यह लड़ाई सिर्फ पैरामिलिट्री के जवान बढ़ाने या कोबरा दस्ता बनाने से हीं होगी। नक्सल प्रभावित दंडकारण्य में कई राज्यों की पुलिस स्थानीय स्तर पर ज्यादा सक्रिय हो सकती है, लिहाजा प्रतिबद्ध पुलिस कैडर विकसित करना होगा। राज्यों की पुलिस को बेहतर का तंत्र विकसित करना होगा अन्यथा जवान शहीद होते रहेंगे।


Date:06-04-21

नक्सलियों का नाश

संपादकीय

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से मुठभेड़ में 20 से अधिक जवानों के बलिदान के बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की ओर से यह जो घोषणा की गई कि नक्सली संगठनों के खिलाफ जल्द ही निर्णायक लड़ाई छेड़ी जाएगी, वह वक्त की जरूरत के अनुरूप है। इसके बावजूद इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि नक्सलियों को जल्द उखाड़ फेंकने की बातें एक लंबे अरसे से की जा रही हैं और फिर भी आज कोई यह कहने की स्थिति में नहीं कि आतंक के इस नासूर से मुक्ति कब मिलेगी? यदि नक्सलियों के समूल नाश का कोई अभियान छेड़ना है तो सबसे पहले अर्बन नक्सल कहे जाने वाले उनके हितैषियों की परवाह करना छोड़ना होगा। ये अर्बन नक्सल मानवाधिकार की आड़ में नक्सलियों की पैरवी करने वाले बेहद शातिर तत्व हैं। वास्तव में ये उतने ही खतरनाक हैं, जितने खुद नक्सली। नक्सली संगठन इनसे ही खुराक पाते हैं। इनकी नकेल कसने के साथ ही इसकी तह तक भी जाना होगा कि नक्सली संगठन उगाही और लूट करने के साथ आधुनिक हथियार हासिल करने में कैसे समर्थ हैं? निश्चित रूप से नक्सलियों को स्थानीय स्तर पर समर्थन और संरक्षण मिल रहा है। इसी के बलबूते उन्होंने खुद को जंगल माफिया में तब्दील कर लिया है। यह मानने के भी अच्छे-भले कारण हैं कि वन संपदा का दोहन करने वालों की भी नक्सलियों से मिलीभगत है। हैरत नहीं कि उन्हें बाहरी ताकतों से भी सहयोग मिल रहा हो। नक्सलियों का नाश तब तक संभव नहीं, जब तक उन्हें अपने लोग अथवा भटके हुए नौजवान माना जाता रहेगा। शायद व्यर्थ की इसी धारणा के चलते नक्सलियों के खिलाफ आर-पार की कोई लड़ाई नहीं छेड़ी जा पा रही है। समझना कठिन है कि यदि कश्मीर के आतंकियों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के उग्रवादियों के खिलाफ सेना का इस्तेमाल हो सकता है तो खूंखार नक्सलियों के खिलाफ क्यों नहीं? आखिर यह क्या बात हुई कि नक्सलियों से लोहा लेते समय अपना बलिदान देने वाले जवानों के शव लाने के लिए तो सेना के संसाधनों का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन नक्सली संगठनों के खिलाफ उनका उपयोग करने में संकोच किया जाए? यह संकोच बहुत भारी पड़ रहा है। इसी संकोच के कारण नक्सली बार-बार सिर उठाने में समर्थ हो जाते हैं। देश अपने जवानों के और अधिक बलिदान को सहन करने के लिए तैयार नहीं। नक्सलियों के प्रति किसी भी किस्म की नरमी नहीं दिखाई जानी चाहिए, क्योंकि यह पहले की तरह आज भी एक तथ्य है कि वे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं। इस सबसे बड़े खतरे से निपटने के लिए हरसंभव उपाय किए जाने चाहिए और वह भी पूरी ताकत के साथ।


Date:06-04-21

मांग बढ़ाने को मिले प्राथमिकता

भरत झुनझुनवाला, ( लेखक आर्थिक मामलों के जानकार हैं )

गत सप्ताह सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कटौती करके उसे तत्काल वापस भी ले लिया। दरअसल सरकार द्वारा ब्याज दरें घटाने पर बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं आई थीं जबकि हकीकत यही है कि उनमें कटौती से जमाकर्ताओं के हितों पर कोई बड़ा आघात नहीं होता। इसे इस प्रकार समझना होगा कि महंगाई दर में कमी के साथ-साथ ब्याज दरों में कटौती करना आवश्यक हो जाता है। जैसे वर्ष 2020 में राष्ट्रीय बचत पत्र पर 7.9 प्रतिशत ब्याज मिलता था जबकि महंगाई दर 4.9 प्रतिशत थी। यानी जमाकर्ता को तीन प्रतिशत का शुद्ध ब्याज मिलता था। सिद्धांत यही है कि महंगाई जितनी बढ़ती है उतना ही आपके द्वारा जमा की गई रकम का वास्तविक मूल्य घट जाता है। जैसे इस वर्ष आपने 100 रुपये जमा कराए और महंगाई दर पांच प्रतिशत हो तो एक वर्ष बाद उसी 100 रुपये में आपको केवल 95 रुपये का सामान मिलेगा। इसीलिए जमाकर्ता को शुद्ध ब्याज दर पर ध्यान देना चाहिए। वर्तमान में महंगाई दर घटकर 3.7 प्रतिशत हो गई है। इसलिए यदि ब्याज दर न घटाई जाए तो जमाकर्ता को मिलने वाले शुद्ध ब्याज की दर तीन से बढ़कर 4.2 प्रतिशत हो जाएगी। जमाकर्ता को पूर्व की तरह 7.9 प्रतिशत ब्याज मिलेगा, लेकिन महंगाई दर घटकर 3.7 हो जाने से उसके हाथ में 4.2 प्रतिशत का ब्याज आएगा। सरकार ने ब्याज दर को घटाकर 7.9 से 6.8 प्रतिशत कर दिया था। यदि इस घटी हुई ब्याज दर को लागू किया गया होता तो भी इसमें से 3.7 प्रतिशत मुद्रास्फीति समायोजन के बाद जमाकर्ता को 3.1 प्रतिशत शुद्ध ब्याज मिलता जो कि पिछले वर्ष के तीन प्रतिशत के समकक्ष है। इसलिए ब्याज दर में कटौती से जमाकर्ता को वास्तविक नुकसान नहीं है।

ब्याज दर घटाने का दूसरा कारण यही था कि इन बचत योजनाओं में जमा राशि से मुख्यत: सरकार द्वारा ऋण लिया जाता है। वहीं अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जरूरी है कि बैंकों के पास ज्यादा रकम जमा हो जिससे वे उद्यमियों को अधिक मात्रा में ऋण दे सकें। वैसे भी सरकार द्वारा लिया गया ऋण मूलत: सरकारी खपत में जाता है, जबकि बैंकों की जमाराशि सामान्यतया अन्य उत्पादक गतिविधियों में लगाई जाती है। समस्या यह है कि छोटी बचत योजना में 7.9 प्रतिशत का ब्याज मिलता है जबकि स्टेट बैंक में पांच वर्ष की जमा पर 5.40 प्रतिशत ब्याज ही मिलता है। इसलिए जमाकर्ता के लिए बैंक में राशि जमा कराना लाभकारी नहीं है। इससे बैंकों में जमाराशि कम आने के कारण उनके द्वारा उत्पादक गतिविधियों को ऋण कम दिया जाता है। इसलिए जरूरी था कि छोटी बचत पर ब्याज दरों को घटाया जाए जिससे बैंकों में अधिक जमाराशि आकर्षित हो और बैंक आर्थिक गतिविधियों को गति दे सकें।

ब्याज दर में कटौती का तीसरा आधार यह था कि सरकार द्वारा सीधे बाजार से जो ऋण लिया जाता है, जिसे सरकारी प्रतिभूति या जीसैक कहा जाता है, उस पर सरकार 6.2 प्रतिशत का ब्याज अदा कर रही है। इसका अर्थ है कि सरकार को 6.2 प्रतिशत की दर पर बाजार में ऋण उपलब्ध है जबकि छोटी बचत योजनाओं में 7.9 प्रतिशत का ब्याज देना पड़ रहा है। यानी इससे सरकार पर 1.7 प्रतिशत का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। इसका वहन सरकार को करदाताओं के पैसे से ही करना पड़ता है। यानी कुछ जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा समस्त करदाताओं के पैसों से होती है। बिल्कुल वैसे जैसे घर के दो बच्चों का हिस्सा काटकर उसे तीसरे बच्चे को दे दिया जाए, जो कि अनुचित है। इन कारणों से देखा जाए तो सरकार द्वारा छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर में कटौती का फैसला तार्किक ही था, लेकिन कुछ कारणों से सरकार ने उस निर्णय को पलट दिया।

इस बीच चिंता का कहीं बड़ा विषय पिछले कुछ समय से हमारी विकास दर का गिरना है। कोविड से इस पर संकट और गहराया है। वर्तमान में कोविड की दूसरी लहर से हालात और बिगड़ने की आशंका बढ़ रही है। बाजार में मांग नहीं है। जैसे दुकानदार की दुकानदारी यदि 25 प्रतिशत कम होती है तो उसके लाभ कम होते हैं और उसके द्वारा अपनी खपत के लिए बाजार से माल की खरीद भी कम की जाती है। मांग में इस गिरावट का नतीजा है कि उद्यमी के लिए ऋण लेकर निवेश करना लाभप्रद नहीं रह गया है। उद्यमी कागज बनाने का कारखाना लगाने के लिए बैंक से ऋण तब लेगा जब बाजार में कागज की मांग हो। अन्यथा वह व्यर्थ में लिए गए ऋण पर ब्याज के बोझ से और पिछड़ता जाएगा। वर्तमान में कागज की जितनी मांग है उससे अधिक उत्पादन की क्षमता उद्यमियों के पास है। इसलिए ब्याज दर शून्य भी हो जाए तो भी उद्यमी ऋण लेकर निवेश नहीं करेगा, क्योंकि नए निवेश से उत्पादित कागज को बेच पाना उसके लिए संभव नहीं होगा। गौर करना चाहिए कि जापान आदि देशों में ब्याज दर शून्य होने के बावजूद वहां आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती कायम है।

ऐसे हालात को देखते हुए सरकार ने कोविड संकट से निजात पाने के लिए ऋण देने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। छोटे उद्योगों, किसानों एवं अन्य तमाम लोगों के लिए ऋण लेना आसान बना दिया गया है। ब्याज दर भी कम कर दी गई है, लेकिन बाजार में मांग के अभाव में सब व्यर्थ है। मिसाल के तौर सरकारी योजना के अंतर्गत रेहड़ी-पटरी वालों को 10 हजार रुपये तक का ऋण दिया जा रहा है, लेकिन उनका काम-धंधा सिकुड़ रहा है। ऐसे में यही आसार अधिक हैं कि वे ऋण का उपभोग निजी जरूरतों के लिए करेंगे। इससे या तो ऋण वसूल नहीं हो पाएगा या ऋण लेने वालों की मुश्किलें और बढ़ेंगी, क्योंकि उन्हें ब्याज भी अदा करना होगा। इसलिए सरकार को ब्याज दर में कटौती करके और ऋण का वितरण कर अर्थव्यवस्था को पुन: चलाने की नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए। इसके बजाय अमेरिका की तर्ज पर नकदी मुहैया कराने की संभावनाएं तलाशी जाएं। सरकार को ब्याज पर 100 रुपये सब्सिडी देने के स्थान पर वही 100 रुपये सीधे जनता को ट्रांसफर करने चाहिए जिससे जनता की क्रय शक्ति बढ़े। बाजार में मांग बने और उद्यमियों के लिए उत्पादन लाभप्रद हो जाए। इस समय की प्रमुख चुनौती बाजार में मांग पैदा करना है। ब्याज दर में कटौती एक उपाय अवश्य है, लेकिन यह अर्थव्यवस्था को पुन: स्फूर्ति प्रदान करने में अपेक्षित रूप से सफल नहीं होगा।


Date:06-04-21

बुनियादी सिद्धांत का उल्लंघन

संपादकीय

सरकार ने यह तय किया है कि ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) के अनुपूरक के रूप में सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) के लिए ‘पहले से तैयार’ निस्तारण प्रक्रिया की आवश्यकता है और उसने इसके लिए एक अध्यादेश भी पेश कर दिया है। कहा जा रहा है कि एमएसएमई क्षेत्र पर महामारी के भारी असर ने ऐसी उन्नत ऋणशोधन-पूर्व प्रक्रिया को अनिवार्य बना दिया है। इस पैकेज में उस समय-सीमा पर जोर दिया जाएगा जो आईबीसी के ढांचे का हिस्सा थी। इसके तहत प्रक्रिया को 120 दिन में पूरा करने की जरूरत पर बल दिया जाएगा। एक अनौपचारिक तत्त्व यह रहा है कि निस्तारण पेशेवर की औपचारिक नियुक्ति के पहले कारोबार के संभावित खरीदार से निस्तारण को लेकर चर्चा की जाए। दूसरे शब्दों में कहें तो कंपनी पर पूर्ववर्ती बोर्ड और प्रबंधन का नियंत्रण बना रहेगा जबकि निस्तारण की चर्चा चलती रहेगी। बस इसे निस्तारण पेशेवर अंजाम नहीं देगा। करीब एक वर्ष पहले सरकार ने आईबीसी के अधीन ऋणशोधन प्रक्रिया शुरू करने के लिए डिफॉल्ट की राशि एक लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दी थी। यह कदम शायद एमएसएमई को बचाने के लिए उठाया गया था। उसके एक साल बाद यह निर्णय हुआ है। हालांकि उस वक्त भी सीमा बढ़ाने से उन एमएसएमई को नुकसान हुआ था जो परिचालन ऋणदाता थीं।

यह समझना आसान है कि इस बदलाव से सरकार की अपेक्षा क्या है और आखिर क्यों इसे जरूरी समझा गया। पहली बात, अभी भी आईबीसी के पास आने वाले मामलों में बड़ी तादाद छोटी कंपनियों की है। शायद यह सोचा गया होगा कि ऐसी कंपनियों के लिए पूर्व निर्धारित निस्तारण प्रक्रिया आईबीसी प्रक्रिया को सुसंगत बनाने में मदद करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि बड़े मामले समय पर निपटाए जा सकें। दूसरा, यह कहा जा रहा है कि एमएसएमई की कुछ विशिष्ट जरूरतें होती हैं। कई मामलों में उनका कोई एक ग्राहक हो सकता है। ऐसे में संकटग्रस्त संपत्ति के खरीदारों की कमी हो सकती है। यदि मौजूदा प्रवर्तक नाकाम होते हैं तो भारी पैमाने पर पूंजी का नुकसान हो सकता है। तीसरा, यदि बकाया राशि कम हो तो कर्जदाताओं को बदलाव के लिए मनाना आसान होगा। उस स्थिति में बैंकों समेत कर्जदाता शायद निस्तारण पेशेवर के अधीन या न्यायालय से अतिरिक्त सुरक्षा की मांग न करें। चौथा, अन्य क्षेत्रों में ऐसी व्यवस्था कारगर रही है। अंत में, न्यायालय के बाहर निस्तारण और छोटी कंपनियों दोनों के लिए व्यवस्था में अंतर है जिसे यह अध्यादेश दूर कर सकता है।

ये चिंताएं जायज हैं और सरकार के प्रयास समझे जा सकते हैं। इसके बावजूद आईबीसी के एक बुनियादी सिद्धांत का ध्यान नहीं रखा गया। आईबीसी में हमेशा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि पूंजी नष्ट न होने पाए बल्कि कारोबार को जवाबदेह बनाने की बात भी इसमें शामिल है। इसमें संकटग्रस्त परिसंपत्तियों की नीलामी की जानी है और प्रयास यह है कि कारोबार को डुबाने वाले पुराने मालिक उसे दोबारा न खरीद पाएं। दीर्घावधि में देश के पूंजीवाद को बचाए रखने के लिए यह निष्पक्षता आवश्यक है। अध्यादेश के पक्ष में सरकार की दलील मजबूत है लेकिन आईबीसी के मूल सिद्धांतों को दरकिनार करने के लिए अपर्याप्त है। प्रवर्तकों को उनकी कंपनियों का नियंत्रण नहीं मिलना चाहिए। यदि यह सिद्धांत कमजोर पड़ा तो समय के साथ बड़ी कंपनियां भी इसकी चपेट में आएंगी। यदि आईबीसी की सक्षमता ने ही एमएसएमई का निस्तारण रोक रखा है तो हल क्षमता तथा निस्तारण पेशेवरों की तादाद बढ़ाने में निहित है, न कि आईबीसी की क्षमता कम करने में।


Date:06-04-21

आतंकवादी हैं ये

अवधेश कुमार

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में माओवादियों ने फिर साबित किया कि आतंकवाद की तरह खून और हिंसा के अलावा उनका कोई मानवीय उद्देश्य नहीं। पूरा देश शहीद और घायल जवानों के साथ है। करीब चार घंटे चली मुठभेड़ में 15 माओवादियों के ढेर होने का मतलब उनको भी बड़ी क्षति हुई है। साफ है कि वे भारी संख्या में घायल भी हुए होंगे। किंतु‚ 22-23 जवानों का शहीद होना बड़ी क्षति है। 31 से अधिक घायल जवानों का अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। इससे पता चलता है कि माओवादियों ने हमला और मुठभेड़ की सघन तैयारी की थी।

जो जानकारी है माओवादियों द्वारा षडयंत्र की पूरी व्यूह रचना से घात लगाकर की गई गोलीबारी में घिरने के बाद भी जवानों ने पूरी वीरता से सामना किया‚ अपने साथियों को लहूलुहान होते देखकर भी हौसला नहीं खोया‚ माओवादियों का घेरा तोड़ते हुए उनको हताहत किया तथा घायल जवानों और शहीदों के शव को घेरे से बाहर भी निकाल लिया। कई बातें सामने आ रहीं हैं। सुरक्षाबलों को जोनागुड़ा की पहाड़ियों पर भारी संख्या में हथियारबंद माओवादियों के होने की जानकारी मिली थी। छत्तीसगढ़ के माओवाद विरोधी अभियान के पुलिस उप महानिरीक्षक ओपी पाल की मानें तो रात में बीजापुर और सुकमा जिले से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कोबरा बटालियन‚ डीआरजी और एसटीएफ के संयुक्त दल के दो हजार जवानों को ऑपरेशन के लिए भेजा गया था। माओवादियों ने इनमें 700 जवानों को तर्रेम इलाके में जोनागुड़ा पहाड़ियों के पास घेरकर तीन ओर से हमला कर दिया।

इस घटना के बाद फिर लगता है मानो हमारे पास गुस्से में छटपटाना और मन मसोसना ही विकल्प है। यह प्रश्न निरंतर बना हुआ है कि आखिर कुछ हजार की संख्या वाले हिंसोन्माद से ग्रस्त ये माओवादी कब तक हिंसा की ज्वाला धधकाते रहेंगेॽ ध्यान रखिए माओवादियों ने 17 मार्च को ही शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा था। इसके लिए उन्होंने तीन शर्तं रखी थीं–सशस्त्र बल हटें‚ माओवादी संगठनों से प्रतिबंध खत्म हों और जेल में बंद उनके नेताओं को बिना शर्त रिहा किया जाए। एक ओर बातचीत का प्रस्ताव और इसके छठे दिन 23 मार्च को नारायणपुर में बारूदी सुरंग विस्फोट में पांच जवान शहीद हो गए। दोपहर में सिलगेर के जंगल में घात लगाए माओवादियों ने हमला कर दिया था। ऐसे खूनी धोखेबाजों और दुस्साहसों की लंबी श्रृंखला है। साफ है कि इसे अनिश्चितकाल के लिए जारी रहने नहीं दिया जा सकता। यह प्रश्न तो उठता है कि आखिर दो दशकों से ज्यादा की सैन्य– असैन्य कार्रवाइयों के बावजूद उनकी ऐसी शक्तिशाली उपस्थिति क्यों हैॽ निस्संदेह‚ यह हमारी पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। यहीं से राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रश्नों के घेरे में आती है। पिछले करीब ढाई दशक से केंद्र और माओवाद प्रभावित राज्यों में ऐसी कोई सरकार नहीं रही जिसने इन्हें खतरा न बताया हो। यूपीए सरकार ने आंतरिक सुरक्षा के लिए माओवादियों को सबसे बड़ा खतरा घोषित किया था। केंद्र के सहयोग से अलग–अलग राज्यों में कई सैन्य अभियानों के साथ जन जागरूकता‚ सामाजिक–आर्थिक विकास के कार्यक्रम चलाए गए हैं‚ लेकिन समाज विरोधी‚ देश विरोधी‚ हिंसाजीवी माओवादी रक्तबीज की तरह आज भी चुनौती बन कर उपस्थित हैं। हमें यहां दो पहलुओं पर विचार करना होगा।

भारत में नेताओं‚ बुद्धिजीवियों‚ पत्रकारों‚ एक्टिविस्टों का एक वर्ग माओवादियों की विचारधारा को लेकर सहानुभूति ही नहीं रखता उनमें से अनेक इनको कई प्रकार से सहयोग करते हैं। राज्य के विरुद्ध हिंसक संघर्ष के लिए वैचारिक खुराक प्रदान करने वाले ऐसे अनेक चेहरे हमारे आपके बीच हैं। इनमें कुछ जेलों में डाले गए हैं‚ कुछ जमानत पर हैं। इनके समानांतर ऐसे भी हैं‚ जिनकी पहचान मुश्किल है। गोष्ठियों‚ सेमिनारों‚ लेखों‚ वक्तव्यों आदि में जंगलों में निवास करने वालों व समाज की निचली पंक्ति वालों की आर्थिक–सामाजिक दुर्दशा का एकपक्षीय चित्रण करते हुए ऐसे तर्क सामने रखते हैं‚ जिनका निष्कर्ष यह होता है कि बिना हथियार उठाकर संघर्ष किए इनका निदान संभव नहीं है। अब समय आ गया है जब हमारे आपके जैसे शांति समर्थक आगे आकर सच्चाइयों को सामने रखें। अविकास‚ अल्पविकास‚ असमानता‚ वंचितों‚ वनवासियों का शोषण आदि समस्याओं से कोई इनकार नहीं कर सकता‚ लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। केंद्र और राज्य ऐसे अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम चला रहे हैं‚ जो धरातल तक पहुंचे हैं।

उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे और बने हुए आवास‚ स्वच्छता अभियान के तहत निर्मित शौचालय‚ ज्योति योजनाओं के तहत बिजली की पहुंच‚ सड़क योजनाओं के तहत दूरस्थ गांवों व क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कों का लगातार विस्तार‚ किसानों के खाते में हर वर्ष 6000 भुगतान‚ वृद्धावस्था व विधवा आदि पेंशन‚ पशुपालन के लिए सब्सिडी जैसे प्रोत्साहन‚ आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य सेवा‚ कई प्रकार की इंश्योरेंस व पेंशन योजनाएं को साकार होते कोई भी देख सकता है। हर व्यक्ति की पहुंच तक सस्ता राशन उपलब्ध है। कोई नहीं कहता कि स्थिति शत–प्रतिशत बदल गई है‚ लेकिन बदलाव हुआ है‚ स्थिति बेहतर होने की संभावनाएं पहले से ज्यादा मजबूत हुई हैं तथा पहाड़ों‚ जंगलों पर रहने वालों को भी इसका अहसास हो रहा है।

इसमें जो भी इनका हित चिंतक होगा वो इनको झूठ तथ्यों व गलत तर्कों से भड़का कर हिंसा की ओर मोड़ेगा‚ उसके लिए विचारों की खुराक उत्पन्न कराएगा‚ संसाधनों की व्यवस्था करेगा या फिर जो भी सरकारी‚ गैर सरकारी कार्यक्रम हैं‚ वे सही तरीके से उन तक पहुंचे‚ उनके जीवन में सुखद बदलाव आए इसके लिए काम करेगाॽ साफ है माओवादियों के थिंक टैंक और जानबूझकर भारत में अशांति और अस्थिरता फैलाने का विचार खुराक देने वाले तथा इन सबके लिए संसाधनों की व्यवस्था में लगे लोगों पर चारों तरफ से चोट करने की जरूरत है। निश्चित रूप से इस मार्ग की बाधाएं हमारी राजनीति है। तो यह प्रश्न भी विचारणीय है कि आखिर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई में राजनीतिक एकता कैसे कायम होॽ


Date:06-04-21

लैंगिक बराबरी से संभव है नक्सली समस्या का अंत

रिया सिंह राठौड़, ( शोध समन्वयक, सोशल ऐंड पॉलिटिकल रिसर्च फांउडेशन )

सांगठनिक कामकाज में स्त्रियों के योगदान का सम्मान करते हुए भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ने गुजरे मार्च में 22 शहीद महिला काडरों की एक सूची जारी की। इसने महिला माओवादियों के मसले को नए सिरे से बहस में ला दिया। कुल माओवादी लड़ाकों में 60 फीसदी हिस्सा औरतों का है और संगठन के तमाम सामरिक व कूटनीतिक पदों पर वे काबिज हैं। लिहाजा, नक्सली समस्या के समाधान में महिलाओं के मुद्दों को केंद्र में रखना चाहिए। सरकार के अधिकांश उग्रवाद-निरोधी उपाय इसलिए उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाते, क्योंकि वे मूलत: पुरुषों पर केंद्रित होते हैं और उसी के अनुसार, सुरक्षात्मक उपाय किए जाते हैं। जबकि पुरुष कॉमरेड की तुलना में औरतों के विद्रोही बनने की वजहें दूसरी होती हैं। महिलाओं के आंदोलन में उतरने का सबसे बड़ा कारण लैंगिक असमानता है, जिसे यौन उत्पीड़न, पुलिस क्रूरता, सामुदायिक अत्याचार बढ़ा देता है।

कृष्णा बंदोपाध्याय जैसी कई पूर्व माओवादी महिलाएं मानती हैं कि महिला अधिकारों को लेकर संगठन की प्रतिबद्धता उन्हें माओवाद की तरफ खींच लाई। यह प्रतिबद्धता संगठन के सभी दस्तों में दिखाई देती है। जैसे, क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन जबरिया शादी, अपहरण, रजस्वला महिलाओं के बहिष्कार, घरेलू हिंसा, पुलिस बर्बरता जैसी समस्याओं के खिलाफ व्यापक अभियान चलाता है। ऐसी पहल कई युवा महिलाओं को सशस्त्र विद्रोह में शामिल होने के लिए प्रेरित करती है। लैंगिक समानता की मांग इतनी प्रबल है कि खुद पुरुष माओवादी इससे बच नहीं पाते हैं। जैसे, महिला लड़ाकों ने सीपीआई (माले) को मजबूर किया कि वह पार्टी और समग्र उग्रवाद में अपनी पितृसत्तात्मक व्यवस्था की विफलता को स्वीकार करे।

महिलाएं यौन हमले के कारण इस संगठन का सबसे अधिक हिस्सा बनती हैं। देश के दूसरे हिस्सों की तुलना में माओवाद प्रभावित इलाकों में उनके खिलाफ अपराध सबसे अधिक आक्रामक है। यहां यह आम शिकायत है कि संघर्ष रोकने की रणनीति के तहत सुरक्षाकर्मी लड़ाकों, यहां तक कि महिलाओं की भी शारीरिक जांच करते हैं, उनसे छेड़छाड़ करते हैं, हिरासत में बलात्कार, यातना, प्रियजनों को नुकसान पहुंचाने की उन्हें धमकी दी जाती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा में 2019 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 84,938 मामले दर्ज किए गए। ये वर्षों से लंबित 1,18,677 मामलों से अलग हैं। महिलाएं यौन उत्पीड़न का तो सामना करती ही हैं, उनके पास न्याय पाने का रास्ता भी नहीं होता। एफआईआर दर्ज कराने के बावजूद ज्यादातर को इंसाफ मिलना नामुमकिन लगता है।

जाहिर है, पुलिस बर्बरता और अपराधियों का संरक्षण महिलाओं को माओवाद की ओर धकेलते हैं। बेशक, पुलिस वाले मानते हैं कि एससी/एसटी शिकायतें झूठी होती हैं, पर आंकड़े बताते हैं कि पिछले एक दशक में महिलाओं के खिलाफ जितने अपराध हुए हैं, उनमें 69.6 फीसदी शिकार आदिवासी महिलाएं हुई हैं। यहां तक कि विद्रोही गुटों में भी एससी/ एसटी महिला लड़ाकों की हिस्सेदारी 40 फीसदी है, पर उनके मारे जाने की दर 90 फीसदी है। इसके अलावा, एससी/एसटी महिलाएं बड़े पैमाने पर विस्थापन और आजीविका का नुकसान भी झेलती हैं, क्योंकि भारत का 75.8 फीसदी खनिज उत्पादन उन जगहों पर होता है, जो उनकी पैतृक जमीन है। चूंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हाशिए पर रहने वाली औरतें पुरुषों के मुकाबले अधिक गरीब होती हैं, इसलिए कई स्त्रियां माओवाद को तारणहार मानने लगती हैं।

साफ है, राज्यों को तत्काल उन मसलों का समाधान करना चाहिए, जो महिलाओं को इस कट्टरता की ओर धकेलते हैं। महिला माओवादी पुरुषों को लगातार पीछे छोड़ रही हैं। ताजा रिपोर्ट बताती है कि कुल लड़ाकों में महिलाओं की संख्या 60 फीसदी से भी अधिक है। पितृ-सत्तात्मक व्यवस्था से जुड़ी महिलाओं की शिकायतें बनी रहने के कारण उग्रवाद-निरोधी उपाय बहुत सफल नहीं हो पाते। राज्यों की प्राथमिकता इन कारकों को दूर करने की होनी चाहिए, न कि नकारने की। ये कारक न सिर्फ हिंसा के लिए प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि इनका समाधान शांति की जमीन तैयार कर सकता है।