05-10-2024 (Important News Clippings)

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05 Oct 2024
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Date: 05-10-24

Don’t Fan This Flame

US must stop Israel from targeting Iranian oil

TOI Editorials

With Iran’s missile attack on Israel this week, there’s little doubt Tel Aviv will retaliate. While US has ruled out Israel striking Iran’s nuclear facilities, there’s now talk of a hit on Iranian oil producing infra. That would be disastrous in a different way. Washington must do everything in its power to restrain Tel Aviv from targeting Iranian oil.

Huge provocation | Hitting Iranian oil infra would be a huge escalation. For, Iran may choose to retaliate by targeting oil shipments from the Persian Gulf. That itself could drag countries like UAE and Saudi Arabia into the conflict. Plus, Iran, despite sanctions, pumps out about 2mn barrels of crude a day, or 2% of global supply. A hit on this production will see crude prices jump, given that oil trade is driven by global market dynamics. In fact, Brent crude has already crossed $78 a barrel from $71 a barrel before Iran’s missile attack.

Bad for India | Countries like India that rely on oil and gas imports from the Gulf will suffer if Iran disrupts this route. Also, oil is traded on forward contracts. These will go for a toss in case of wider war. The knock-on effects for these economies will be considerable. Additionally, India has a huge diaspora in Gulf Arab states. A wider regional conflict may necessitate emergency evacuation.

Biden’s final test | Hitherto US has been unable or unwilling to rein in Netanyahu. There are now reports that Hezbollah and Israel had agreed to a US-France ceasefire before Nasrallah was killed. If that’s true, Biden can be accused of being a lame-duck President. That’s certainly not the legacy he wants and many Democrats are privately upset with Israel. The least Biden can do is not let Netanyahu cause anymore major damage.


Date: 05-10-24

No Exemption

GOI’s marital rape affidavit is problematic

TOI Editorials

Given BNSS retained the marital rape exemption that decriminalises spousal rape when it updated the Indian Penal Code, GOI’s affidavit to Supreme Court against its removal is on expected lines. Broadly, govt’s arguments are (1) sex within marriage is based on reciprocal conjugal rights “incomparable” to ideas of consent, (2) removing the exception would interfere with the “institution of marriage” and (3) remedies exist such as in the law against domestic violence to deal with non-consensual sex between spouses.

In its landmark 2017 privacy judgment, SC was unambiguous about sexual autonomy – it clearly linked it to dignity and privacy. An individual’s fundamental right to privacy is not one any aspect of the relationship of marriage can impinge upon. Until this judgment, the idea of privacy in Indian law would cease and desist at the threshold of the union of marriage. Thus, privacy tended to be used more as a cover to deny married women their rights, perpetuating ideas of ‘honour’, ‘duty’, and ‘shame’. The privacy judgment placed the individual at the heart of the law, thus turning privacy into an empowering tool for all women, including married ones.

The belief that non-consensual sex within marriage is in some way different from non-consensual sex outside marriage is premised on an archaic view that marriage renders women their husband’s property. This goes against every tenet GOI professes. As it reiterated in its affidavit, empowerment of women – from economic freedom to safe mobility – is core policy. GOI bats for women’s freedom of choice. That would include her right to decline sexual activity. GOI also argues ‘consent’ within a marriage is for legislatures to decide upon. What SC is doing is deciding upon the unconstitutionality of the said provision. It is in fact the court’s job to do so.


Date: 05-10-24

Marital Rape is Rape, Not Another Crime

ET Editorials

Rape, as defined by Section 375 of IPC, is defined as sexual intercourse of any kind with a woman ‘against her will’, ‘without her consent’, ‘when consent has been obtained by putting her… in fear of death or of hurt’, and six other circumstances including inability ‘to communicate consent’. Two things in this law — carried over and expanded in the Bharatiya Nyaya Sanhita’s (BNS) Section 63 — are noteworthy. One, it doesn’t apply to rape of a man or transgender (the scrapped IPC Section 377 treated any sexual act, consensual or not, between men or with a transgender as criminal). This is a serious lacuna. Two, it doesn’t qualify the woman — whether married or single, divorced or separated, tall or short, etc.

GoI’s attempt to keep marital rape — when a husband rapes his wife — outside the purview of BNS Section 63 (2013 amendments to IPC opted to retain the exemption from Section 375) retains an unjust qualifier for a woman who is a rape victim, and who isn’t. Rape is rape, as is a victim of rape a victim of rape, something that’s for a court of law to prove the veracity of. GoI is neither a marriage counsellor nor is it’s job to uphold the sanctity of matrimony across the land.

It’s, in fact, dangerous to corral marital rape into the fence of lesser crimes of IPC Sections 354 (assault to ‘outrage modesty’), 354A (sexual harassment), 354B (forced disrobing), 498A (cruelty to a woman by husband or her relatives), and Protection of Women from Domestic Violence Act 2005. Rape is none of these, the same way a murder is not assault, injury, etc. If the murder of a married woman is the same crime as the murder of an unmarried woman, the same logic must hold for rape. This isn’t about upholding marriage. It’s about criminalising rape.


Date: 05-10-24

Caste in jail

Time for State governments to end systemic discrimination in prisons

Editorial

The most notable aspect of the Supreme Court ruling prohibiting caste-based discrimination in the treatment of prisoners is that it required a judgment from the highest court to end colonial practices and systems in prisons. While the Court has dealt elaborately with specific rules in the jail manuals of various States and the way in which caste-based hierarchy plays a role in allocation of duties, classification of prisoners, and the treatment of certain social groups as “habitual offenders”, it is quite remarkable that prison authorities and State governments had done so little about these aspects since independence. It is as if the prison system has been out of the reach of the core philosophy of the Constitution: the ushering in of an equal society, the ending of all forms of discrimination, the prohibition of untouchability in any form, and the abolition of forced labour and exploitation. Responding to journalist Sukanya Shantha’s writ petition, the Court has analysed the controversial rules and practices in jails in the backdrop of these constitutional objectives. It has ruled such provisions unconstitutional, and directed the revision of prison manuals within three months. Tracing the history of such rules and practices, the Court has noted, with much justification: “In line with their overall approach, the colonial administrators linked caste with prison administration of labour, food, and treatment of prisoners.”

Not only were menial work and supposedly polluting occupations allocated to prisoners from communities placed lower in the caste hierarchy, some were expected to carry out their “hereditary trades” within prisons, the Court found. On the other hand, the caste privileges of a few placed higher were preserved. Few can disagree with the observation that “the notion that an occupation is considered as ‘degrading or menial’ is an aspect of the caste system and untouchability.” The provision that food must be cooked by prisoners from a “suitable caste” and rules that referred to those from the “scavenger class” being assigned tasks such as manual scavenging, sweeping, and cleaning violated the constitutional prohibition against untouchability. Distribution of labour cannot be solely based on birth. Such rules violate the right to dignity and the right against forced labour and exploitation. The Court has also favoured doing away with vague definitions of ‘habitual offenders’, as they seem to ascribe criminal tendencies to whole tribes, even though the idea of notifying ‘criminal tribes’ has long been given up. It is time for State governments to respond to the verdict and revisit their laws and regulations related to prison administration and put an end to systemic discrimination in an institution that may treat any form of resistance as indiscipline.


Date: 05-10-24

महंगाई पर काबू के लिए सही नीति बनाना जरूरी

संपादकीय

आरबीआई के गुरुवार को जारी एक अध्ययन के अनुसार अगर प्याज, टमाटर व आलू की कीमत एक रुपया बढ़ती है तो किसान को क्रमशः मात्र 36, 33 और 37 पैसे ही मिलते हैं। केन्द्रीय बैंक ने सरकार को सलाह दी है कि कृषि विपणन में सुधार लाएं और ई-कॉमर्स और निजी मंडियों को प्रोत्साहित किया जाए। दरअसल महंगाई को लेकर सरकार पर दबाव है, माना जा रहा है कि इसका बड़ा कारण खाद्य पदार्थों की कीमत में इजाफा है। यही कारण है कि आरबीआई सरकार की मनुहार के बावजूद रेपो रेट में बदलाव नहीं कर रहा है। चूंकि सब्जियां जल्द खराब होती हैं लिहाजा इनके विपणन के साथ ही कोल्ड चेन की जरूरत है। इससे अलग आरबीआई के एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि चना, मूंग, अरहर पर एक रुपया कीमत बढ़ने पर किसान को क्रमशः 75, 65 व 70 पैसे मिलते हैं। इसका स्पष्ट कारण है दाल के रखरखाव की वैसी जरूरत नहीं होती जैसी सब्जियों की। एक तीसरा उदाहरण सरकार को नीति निर्धारण में मदद कर सकता है। संगठित क्षेत्र में दूध का दाम एक रुपया बढ़ता है तो 65-70 पैसा दुग्ध उत्पादक किसान को मिलता है, जबकि ये सबसे जल्दी खराब होने वाला भोज्य पदार्थ है। इसका कारण है डेयरी किसानों के कोऑपरेटिव संगठनों का सशक्त होना। यानी सरकार के पास सही नीति बनाने के पर्याप्त संकेतक हैं।


Date: 05-10-24

सुप्रीम कोर्ट की सही सीख

संपादकीय

वर्ष 2024 के लोक सभा चुनावों के दौरान राजनीतिक बढ़त हासिल करने की हताश कोशिश में दोनों प्रमुख राजनीतिक ताकतों सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और विपक्षी कांग्रेसनीत ‘इंडिया’ गठबंधन ने विभाजनकारी राजनीतिक भाषणों के जरिये देश की विविधता को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय ने उस समय इस ओर सबका ध्यान आकृष्ट किया जब उसने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को फटकार लगाई। यह फटकार नायडू के इस आरोप के लिए लगाई गई कि प्रदेश की पिछली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार के कार्यकाल में तिरुपति के लड्‌डुओं में पशुओं की चर्बी का इस्तेमाल किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नायडू को ‘ईश्वर को राजनीति से दूर रखना चाहिए’, खासकर ऐसे समय में जब मामले की जांच चल रही है और परीक्षण की जो रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं वे प्रथम दृष्टया ऐसा संकेत नहीं देती हैं कि लड्‌डुओं में पशुओं की चर्बी है। परंतु लाखों हिंदुओं की गहरी धार्मिक आस्थाओं से जुड़े एक मुद्दे पर देश की सबसे बड़ी अदालत का पर्यवेक्षण जल्दी शांत नहीं होगा। इस विवाद ने विश्व हिंदू परिषद की उस पुरानी मांग के लिए आग में घी का काम किया है जिसके तहत वह चाहती है कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए। अब उसने इसके लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़ने की बात कही है। संयोग से यह विवाद उस समय सामने आया है जब हरियाणा तथा जम्मू-कश्मीर में विधान सभा चुनाव हो रहे हैं और महाराष्ट्र और झारखंड में जल्द चुनाव होने हैं।

राजनेताओं के लिए सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना और नफरती भाषणों तथा धार्मिक और जातिवादी बातें करना एकदम आम हो चुका है। भारतीय निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता के पहले बिंदु में कहा गया है, ‘किसी राजनीतिक दल या प्रत्याशी को ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए कि जो विभिन्न जातियों, समुदायों, धार्मिक या भाषाई समूहों के बीच तनाव पैदा करे, आपसी नफरत को बढ़ावा दे या पहले से मौजूद तनावों को और बढ़ाए।’ इस बिंदु में यह भी कहा गया है, ‘वोट हासिल करने के लिए जातियों या संप्रदायों से किसी तरह की अपील नहीं की जानी चाहिए और मस्जिद, चर्च, मंदिर या अन्य उपासना स्थलों को चुनावी प्रचार का केंद्र नहीं बनाया जाना चाहिए।’

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए), 1951 की धारा 123 (3) में कहा गया है कि धर्म, जाति, नस्ल, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट मांगना भ्रष्ट चुनावी आचरण में आता है। आरपीए की धारा 8 (ए) के अनुसार अगर कोई व्यक्ति चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया जाता है तो उसे छह साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया जा सकता है या छह साल के लिए मतदान करने से भी रोका जा सकता है।

जैसा कि 2024 के लोक सभा चुनाव प्रचार अभियान से सामने आया, लगभग सभी राजनीतिक विचारधाराओं के कई प्रमुख राजनेताओं ने आदर्श आचार संहिता और जनप्रतिनिधित्व कानून के सिद्धांतों का भरपूर उल्लंघन किया। बीते तमाम वर्षों के दौरान न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग ने ऐसी राजनीति पर अंकुश लगाने की कोशिश अवश्य की लेकिन उन्हें नाकामी हाथ लगी।

सन 1980 के दशक में एक अहम घटना हुई थी जब निर्वाचन आयोग ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए शिव सेना के संस्थापक बाल ठाकरे को नफरती भाषण फैलाने के कारण छह वर्षों तक मतदान करने से रोक दिया था। हालिया लोक सभा चुनाव में जब निर्वाचन आयोग को प्रमुख राजनेताओं के विभाजनकारी भाषण देने की शिकायतें मिलीं तो उसने उन नेताओं के बजाय उनके पार्टी प्रमुखों को नोटिस भेजा। उसका कहना था कि यह प्रमुख तौर पर राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि वे अपने प्रत्याशियों के आचरण की जिम्मेदारी लें, खासतौर पर अपने स्टार प्रचारकों की हरकतों की। निर्वाचन आयोग को इसके लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा लेकिन यह प्रकरण इस बात को भी रेखांकित करता है कि देश के बहुलतावादी लोकतंत्र को और अधिक दूषित होने से बचाने की जिम्मेदारी प्रमुख तौर पर न्यायिक या अर्द्ध न्यायिक प्राधिकारों की नहीं बल्कि उसके शीर्ष राजनेताओं की है।


Date: 05-10-24

खेती की सुध

संपादकीय

बढ़ती आबादी के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। जलवायु परिवर्तन का प्रतिकूल प्रभाव सबसे अधिक खेती-किसानी पर देखा जा रहा है। हर वर्ष अन्न उत्पादन बढ़ाने की राह में मुश्किलें बढ़ रही हैं। ऐसे में कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन की दरकार महसूस की जाती रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की कृषि क्षेत्र के लिए एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की दो नई परियोजनाओं को मंजूरी मिलने से स्वाभाविक ही इस क्षेत्र में कुछ बेहतरी की उम्मीद जगी है। टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना नामक दो नई योजनाएं शुरू की हैं। हालांकि इस क्षेत्र के लिए पहले से कई योजनाएं चल रही हैं। कृषि कर्ज और फसल बीमा को सुविधाजनक बनाया गया है। किसानों की प्रोत्साहन राशि बढ़ा कर छह हजार से दस हजार रुपए प्रति वर्ष कर दी गई है। इनके बीच दो नई योजनाएं शुरू होने से खेती-किसानी में कुछ बेहतरी की संभावना बन सकती है। सरकार ने इस वर्ष तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया था। वह वादा पूरा तो नहीं हो पाया, पर कुछ तरक्की के संकेत जरूर मिले हैं। देखना है, नई योजनाएं इस वादे को पूरा कर पाने में कितनी और कहां तक मददगार साबित होती हैं।

सरकारी दावों के बरक्स जमीनी हकीकत कुछ अलग है। स्थिति यह है कि खेती लंबे समय से घाटे का उद्यम बन चुकी है। बहुत सारे क्षेत्रों में सिंचाई की उचित सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहां किसानों की मानसून पर निर्भरता है। फिर, खेती में लागत काफी बढ़ गई है। बीज, उर्वरक और कीटनाशकों आदि की कीमतें बहुत सारे किसानों की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। फसलों के उचित दाम नहीं मिल पाते। लागत और लाभ में काफी अंतर है। कुछ फसलें लागत से भी कम कीमत पर बेचनी पड़ती हैं। सरकार हर वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा तो करती है, मगर उस कीमत पर भी अनाज बाजार में नहीं बिक पाता। बिचौलिए उससे काफी कम कीमत पर फसल खरीदते हैं। नगदी फसल उगाने वाले किसानों को अक्सर अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी मौसम की मार से फसलें चौपट हो जाती हैं, तो कभी बाजार में उतार और मांग कम होने के कारण उन्हें औने-पौने दाम पर फसल बेचनी पड़ती है। हर वर्ष किसानों को प्रतिरोध में फसलें सड़कों पर फेंकते देखा जाता है। इस स्थिति से पार पाने में ये योजनाएं कितनी सफल होंगी, यही उनकी कसौटी होगी।

किसान लगातार मांग करते रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाए और इसके दायरे में और फसलों को लाया जाए। इस मांग को लेकर किसान लंबे समय तक आंदोलन भी कर चुके हैं। मगर इस पर सरकार का रुख सकारात्मक नहीं देखा गया। सरकार कृषि को व्यवसाय का दर्जा देने की बात सैद्धांतिक रूप से तो करती रही है, मगर व्यावहारिक स्तर पर उसकी कृषि नीतियां प्रश्नों के दायरे में बनी रही हैं। दरअसल, किसानों की समस्या तदर्थ उपायों से दूर नहीं होने वालीं। टिकाऊ कृषि के लिए व्यापक स्तर पर और व्यावहारिक उपाय करने की जरूरत है। इसके लिए उत्पादन, भंडारण, विपणन आदि खेती-किसानी के हर पहलू पर भरोसेमंद कदम उठाने होंगे। नई योजनाएं इस जरूरत को कहां तक पूरा कर पाएंगी, देखने की बात है।


Date: 05-10-24

जातियों को मुक्ति मुश्किल

संपादकीय

सुप्रीम कोर्ट का जाति के आधार पर कैदियों से भेदभाव को गंभीर मानना वाकई चिंता का सबक है। शीर्ष अदालत ने इस प्रथा को खत्म करने और जेल नियमावली में संशोधन करने की भी सलाह केंद्र सरकार को दी है। पीठ का मानना है कि जाति के आधार पर काम कराना उचित नहीं है, निचली जाति के कैदियों से सीवर टैंकरों की सफाई की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अदालत ने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे नियमों को असंवैधानिक कहा। जेलों के अंदर जाति आधारित भेदभाव के मामले को अदालत ने स्वतः संज्ञान लेकर ग्यारह राज्यों की कारागार नियमावली को निरस्त करते हुए तीन माह में रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने कहा जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ जारी संघर्ष में अदालत योगदान दे रही है और फैसले को संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) के तहत गैर भेदभाव के पहलुओं पर गौर किया गया। निःसंदेह अदालत ने यह फैसला मानवीय आधार पर तथा जातियों के प्रति घृणा अवमानना को देखते हुए किया है। मगर असलियत में हमारे यहां होने वाली राजनीति व आरक्षण जैसी सुविधाओं में जातियों का प्रमुखता से प्रयोग होता है। लंबे अरसे से जनगणना में जातियों की गिनती की बात जोरदारी से उठाई जा रही है। सरकारी दस्तावेजों में जाति नाम चिह्नित करना अनिवार्य है। कानूनों में संशोधन कर इस तरह के भेदभाव को समाप्त करने में सरकारें सकुचाती हैं। क्योंकि जाति आधारित राजनीति करने में वे माहिर हैं। इसलिए उनकी प्राथमिकताओं में अंग्रेजों के बनाए नियमों को सुधारने की बात ही नहीं उठती। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के बावजूद हम अब तक जातियों के पूर्वाग्रह और अंतहीन जंजाल से निकलने में पूर्णतः असफल हैं। अपराधियों को सजा अदालत देती है मगर कैद के दौरान उनके साथ किया जाने वाला जेलाधिकारियों का बर्ताव भी कई दफा बहुत पक्षपाती होता है । जातियों में किसी भी तरह के ऊंच-नीच की बात करना भी असंवैधानिक ही माना जाना चाहिए। दुनिया हर क्षेत्र में तेजी से तरक्की करती जा रही है, परंतु हम पीढ़ियों से चली आ रही संकीर्णताओं व रूढ़ियों की घुटन से बाहर निकलने को राजी ही नहीं हैं। यह वाकई बेहद सोचनीय मसला है। यह सलाह सिर्फ जेल नियमावली तक ही नहीं सीमित होनी चाहिए। बल्कि इस तरह का सुधारवादी कदम पूरे समाज में सख्तीपूर्वक लागू किए जाने की जरूरत है। छुआछूत या जाति आधारि भेदभाव से मुक्त स्वस्थ समाज की नींव डालने और नई पीढ़ियों को इस दलदल से मुक्त रखने की पहल हमें समय रहते करनी होगी।