04-11-2020 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Date:04-11-20
Law Of Prejudice
A proposed law against ‘love jihad’ degrades women — and is unconstitutional over-reach
Editorial
That the chief ministers of Uttar Pradesh and Haryana and now ministers in Karnataka are considering a law against what they call “love jihad” smacks of dangerous over-reach and a paranoia about inter-personal relations that has no place in a democracy. It certainly does not have any basis in the Constitution, which allows every citizen the freedom to marry any person she chooses, and the liberty to follow any faith. The state has no business policing those choices. The spectre of “love jihad” has been proved to be just that — as recently as February, the Union home ministry told Parliament that there was nothing called “love jihad” under the existing laws in the country and that the Constitution gave everyone the freedom to practise and propagate any religion.
Nevertheless, a consistent Hindutva campaign has, over the years, whipped up fears about a conspiracy that allegedly uses Muslim men to lure and convert Hindu women. It has been used to delegitimise inter-faith love and unions, and pit Muslims and Hindus as others in a zero-sum game of demographic domination that has little correspondence with reality. By attempting to enshrine such toxic prejudice in law, both Yogi Adityanath and Manohar Lal Khattar do disservice to their constitutional responsibilities. It also does not square with their much-touted agenda of transforming their states into international hubs of education and business. States weighed down by suspicion of inter-community relations are not hospitable to either capital or talent, nor the free exchange of ideas and people. The UP chief minister, whose record in bringing down cases of violence against women is not much to speak of, has peddled the promise that the law will be a way to protect “the respect of our sisters”. The Haryana CM’s immediate provocation was the murder of a 20-year-old young woman by a former classmate, who is also accused of forcing her to convert to Islam. But the fact remains that there are enough laws on the statute book that are adequate to convict those accused of the crime or tackle coercive conversion.
More crucially, even if it is being proposed as a shield to protect them, such a law is exceptionally bad news for Indian women. In the framing of the “love jihad” narrative, Hindu women are only gullible victims, who have been made to stray away from the fold of their clan and community. They are not consenting adults free to make their own choices — good or bad. It is an idea that feeds the need of all patriarchal societies to control “sisters and daughters” — never independent women — and their sexuality. It is, definitely, an idea whose time should never come.
Date:04-11-20
Let Law Not Do Them Part
Marriage equality is a constitutional right, do not deny it to queer people
RUTH Vanita is a novelist and scholar.
Recently, three couples (two male, one female) have filed petitions, two in the Delhi High Court, and one in the Kerala High Court, arguing that the state’s refusal to recognise their marriages violates their constitutional rights. The first couple that I know of who tried to register their marriage were Vinoda Adkewar and Rekha Chaudhary in Maharashtra in 1993. Still earlier, in 1987, Leela Namdeo and Urmila Srivastava, married by religious rites in Bhopal. Even earlier, in 1980, Lalithambika and Mallika in Kerala, tried to drown themselves, with their hands tied together.
In my book, Love’s Rite: Same-Sex Marriages in Modern India (2005), I examined hundreds of cases of such young women (and a few men), almost all from non-English speaking, lower-income backgrounds, who got married by religious rituals or committed joint suicide or both. They are from all over India and include Hindus, Muslims, Christians, Dalits, tribals, fisherwomen, agricultural workers, students, construction workers. Most of them had never heard words like “lesbian” or “gay”. Such weddings and suicides continue today. Those who commit suicide often write notes, asking to be buried or cremated together and saying that they will be married in the next life.
The solicitor-general of India was recently quoted as saying that same-sex marriage is against “Indian values.” The question is: Are these young women and men Indians or not?
In many cases, families violently separated the couples, often driving them to suicide. But several families, after initial disapproval, accepted the partnerships and celebrated the weddings. In 2001, two nurses, Jaya and Tanuja, got married in Bihar. At the same Hindu ceremony, Jaya’s sister married a man, and Jaya’s family participated, along with 200 guests. But the registrar of marriages refused to register the marriage. In 2006, Bodo tribals of Simlaguri, Assam, asked MLA candidates to provide legal rights to Thingring and Roinathi, a daily-wage labourer and a domestic help, who got married in a temple in 1999. Are these families and communities not Indians?
Male-female couples whose families disapprove of their relationships also marry by religious rites and some commit suicide. It is precisely because Indians disagree about values that the Special Marriage Act exists. It allows couples whose marriage may be disapproved of for any reason (inter-religion, inter-caste, different income groups) to obtain the legal rights of marriage.
I have interviewed Hindu priests and swamis, who performed same-sex weddings (one as early as 1993). They told me that the spirit (atma) has no gender and marriage is a union of spirits; and that when people get inexplicably attached despite social disapproval, this is due to a bond from a former birth. The 11th-century Sanskrit text, the Kathasaritsagara, provides the same explanation for cross-class and cross-caste couples who want to marry.
In most countries, the demand for marriage equality has come not from LGBT movement leaders but ordinary people. In the US, the first couple who got their marriage registered were Jack Baker and Michael McConnell in 1971. They have now been together for 50 years. When lawsuits were filed in the US to obtain marriage rights, many LGBT movement activists disapproved. The demand came from ordinary couples.
Most male-female married couples take for granted that the day after they marry, they can open a joint account, make health and funeral-related decisions for each other, and inherit each other’s property. Two women or two men who are married by religious rites or in a foreign country cannot do these things. When an Indian man marries a foreign woman, she immediately gets the right to apply for a PIO card, which allows her to permanently live and work in India. But when he legally marries a foreign man in another country, say, Taiwan, his husband remains a legal stranger to him and can only get a tourist visa to stay a maximum of six months.
India has finally joined the democracies that have decriminalised same-sex relationships. It is now time to join the many democracies which recognise the right of a citizen to marry anyone she chooses. Until this happens, we have a strange situation where a couple is legally married in, say, England, but when they come to India, they are single. What should they state about themselves in a visa form — single or married? If they write “single” they are being forced to lie.
This article first appeared in the print edition on November 4, 2020 under the title ‘Let law not do them part’. Vanita is a novelist and scholar.
Date:04-11-20
अमेरिका के ‘महान लोकतंत्र’ की ‘जन्नत’ की हकीकत
योगेन्द्र यादव , ( सेफोलॉजिस्ट और अध्यक्ष, स्वराज इंडिया )
जब आप इन पंक्तियों को पढ़ रहे होंगे, तब तक अमेरिका के चुनाव परिणाम आने शुरू हो गए होंगे। ‘दुनिया के सबसे महान लोकतंत्र’ की सेहत की चिंता में दुबली हो रही लोकतांत्रिक दुनिया टकटकी लगाए देख रही होगी। विश्व के नए सत्ता केंद्र से रिश्ता जोड़ने की कवायद शुरू हो गई होगी।
कुछ क्षण के लिए आप अमेरिकी चुनाव से ध्यान हटाकर एक दूसरे देश के बारे में सोचिए। कल्पना कीजिए ऐसे देश की जहां राष्ट्रपति और संसद में लगातार झगड़ा चल रहा है, जहां एक बदजुबान और बदतमीज धन्नासेठ राष्ट्रपति बनकर बैठा है, जहां सांसद पैसे लेकर संसद में सवाल पूछते हैं, जहां हथियारों के सौदागर चुनाव में पैसा झोंकते हैं, जहां अल्पसंख्यकों के साथ खुलेआम हिंसा होती है, जहां सार्वजनिक जीवन में आने वाली हर महिला पर छींटाकशी होती है, जहां सुप्रीम कोर्ट का हर जज पार्टी से बंधा है, जहां चुनाव में गरीबों के हिस्सा लेने पर बंदिशें हो और वोट और गिनती की एक स्पष्ट प्रक्रिया ही ना हो। उस देश को आप लोकतंत्र कहेंगे? आप सोच रहे होंगे कि यह तस्वीर पूर्व सोवियत संघ से निकले अजरबैजान या युद्ध से उबरे अफगानिस्तान या किसी अफ्रीकी गणतंत्र की है। जी नहीं, यह ‘दुनिया के सबसे महान लोकतंत्र’ अमेरिका की तस्वीर है। हम पश्चिम के लोकतंत्र को मुंह में उंगली डालकर देखने के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि काबुल में गधे देखना भूल जाते हैं। तो पेश हैं अमेरिका के लोकतंत्र के वे दस तथ्य जो हमें भूलने नहीं चाहिए। तो, क्या आप जानते हैं कि:
1. अमेरिका में चुनाव आयोग जैसी कोई संस्था नहीं है। कौन वोट दे सकता है, कौन नहीं, वोट कैसे डाला जाएगा, गिनती कब होगी, इसके बारे में सभी 50 राज्यों के अलग-अलग नियम हैं। टीवी चैनल भले ही अनौपचारिक परिणाम आज घोषित कर दें लेकिन औपचारिक वोटों की गिनती पूरा होने में एक महीना लग सकता है। कोर्ट कचहरी हो सो अलग।
2. अमेरिका के लगभग एक चौथाई नागरिकों का नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं होता। वहां नागरिकों का नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाना सरकार की नहीं, खुद नागरिकों की जिम्मेदारी है। इस कारण करीब 5 करोड़ नागरिक, चुनाव में भाग नहीं ले पाते। जाहिर है इस वंचित समाज में गरीब और अश्वेत लोगों की बहुतायत होती है।
3. चुनाव में खर्च की कोई कानूनी सीमा नहीं है। इस चुनाव में केवल राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवार मिलकर 11,000 करोड रुपए से अधिक खर्च करेंगे। चुनाव में चंदा मुख्यतः हथियार बनाने वाली, औषधि बनाने वाली व तेल कंपनियों से मिलता है। चुनाव के बाद ये कंपनियां जीते हुए उम्मीदवारों से खुलकर दाम वसूलती हैं।
4. चुने हुए सांसद खुलकर कंपनियों, उनके दलालों, दबाव समूह व विदेशी सरकारों के एजेंटों तक से पैसा लेते हैं और बदले में संसद में सवाल पूछते हैं, वोट डालते हैं। वहां इसे भ्रष्टाचार नहीं ‘लॉबिंग’ कहते हैं।
5. राष्ट्रपति और संसद में स्थाई खींचतान चलती रहती है। बजट पास करवाने के लिए राष्ट्रपति को संसद से और कानून पर दस्तखत करवाने के लिए संसद को राष्ट्रपति से लेन-देन करना पड़ता है। यह किसी राष्ट्रपति के व्यक्तिगत चरित्र का मामला नहीं है बल्कि अमेरिका की संस्थागत बनावट का परिणाम है।
6. सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति खुल्लम-खुल्ला पार्टी की पक्षधरता के आधार पर होती है। जजों की ‘रिपब्लिकन जज’ या ‘डेमोक्रेट जज’ के रूप में गिनती होती है। चुनाव से दो महीने पहले राष्ट्रपति ट्रम्प ने सुप्रीम कोर्ट में एक ‘रिपब्लिकन’ जज की नियुक्ति कर कोर्ट के संतुलन को बहुत साल तक अपने पक्ष में झुका लिया।
7. पार्टियां खाली लिफाफे जैसी हैं, जिसमें जब चाहे जो मजमून डाल दिया जाए। पार्टियों की न कोई विचारधारा है, न जमीन पर मजबूत संगठन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी, दोनों मिलकर सुनिश्चित करती हैं कि कोई तीसरी पार्टी न घुस पाए। दोनों मिलकर अपनी संस्थाओं में सरकारी फंड बंदरबांट करते हैं।
8. अश्वेत लोग आज भी गुलामी का दंश झेलते हैं, सड़कों पर पिटते हैं, बिना वजह पुलिस के डंडे और गोली खाते हैं, और शिक्षा, रोजगार, मकान और स्वास्थ्य बीमा जैसी न्यूनतम सुविधाओं से वंचित रहते हैं।
9. संयुक्त राज्य अमेरिका बने 250 वर्ष हो गए। लेकिन आज एक भी महिला राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति नहीं बनी। जब औरत चुनाव मैदान में उतरती है तो उसे चरित्र हनन से लेकर मर्दसत्ता की बाधाएं झेलनी पड़ती हैं।
10. अगर बराक ओबामा जैसे असाधारण व्यक्तित्व को छोड़ दें तो आमतौर पर औसत बुद्धि व संदिग्ध चरित्र वाले ही राष्ट्रपति पद तक पहुंच पाते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रम्प अपने कार्यकाल में 20,000 झूठ बोल चुके हैं। वे खुलकर नस्ली नफरत व हिंसा की भाषा बोलते हैं। उनके खिलाफ टैक्स चोरी और यौनाचार के गंभीर आरोप है। सवाल यह है कि ऐसा व्यक्ति दुनिया के इस ‘महान लोकतंत्र’ में राष्ट्रपति कैसे बना?
इसे आप दुनिया का सबसे महान लोकतंत्र कहेंगे? शायद ऐसे ही मौके पर कभी मिर्जा गालिब ने कहा था: ‘हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन, दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है’।
Date:04-11-20
आतंक की नई लहर
संपादकीय
फ्रांस में बर्बर आतंकी हमलों की ओर से दुनिया का ध्यान हटा भी नहीं था कि आस्ट्रिया की राजधानी वियना में आतंकियों ने धावा बोलकर यूरोप के साथ-साथ पूरी दुनिया को थर्रा दिया। पेरिस और नीस के बाद वियना के आतंकी हमले यही बता रहे हैं कि जिहादी आतंकवाद का साया गहराता जा रहा है। इन यूरोपीय शहरों में हुए आतंकी हमलों के बीच कनाडा के क्यूबेक प्रांत और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के आतंकवादी हमलों की भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ये सब हमले एक ही हिंसक विचारधारा की उपज हैं। वियना में आतंकियों ने जिस तरह एक साथ कई स्थानों पर लोगों को निशाना बनाया, उससे मुंबई में हुए भीषण आतंकी हमले की याद आ जाना स्वाभाविक है। वियना को निशाना बनाने वाले खूंखार आतंकी संगठन आइएस से कुप्रेरित बताए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि भले ही सीरिया और इराक में इस आतंकी संगठन की कमर टूट गई हो, लेकिन उसके सहयोगी और हमदर्द दुनिया भर में फैल गए हैं। बीते वर्षों में दुनिया में तमाम आतंकी हमले ऐसे ही आतंकियों की ओर से किए गए, जो या ता आइएस से सीधे तौर पर जुड़े थे या फिर उससे कुप्रेरित थे। वियना में पुलिस की गोली का निशाना बने एक आतंकी के बारे में यह माना जा रहा है कि वह सीरिया जाने की फिराक में था और इसी कारण खुफिया एजेंसियों की निगाह में था।
आस्ट्रिया में आतंकी हमला इसलिए हैरान करता है, क्योंकि यह उन देशों में है जिसने सीरिया, इराक आदि देशों के शरणार्थियों को उदार भाव से अपनाया। सच तो यह है कि वहां इन देशों के शरर्णािथयों को अपनाने की मुहिम भी चली थी। स्पष्ट है कि आइएस और अल-कायदा जैसे आतंकी संगठनों के लिए इस तरह की उदारता का कोई मूल्य नहीं। वे सारी दुनिया में खिलाफत कायम करने की सनक से ग्रस्त हैं। दुनिया को इस हिंसक सनक का सामना एकजुट होकर सख्ती के साथ करना होगा। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि विश्व भर में वियना में हुए आतंकी हमलों की निंदा हो रही है, क्योंकि तथ्य यह भी है कि अमेरिका अफगानिस्तान को तबाह करने में जुटे तालिबान से समझौते को अपनी कामयाबी मान रहा है तो पश्चिम में सेक्युलर और लिबरल तत्वों का एक वर्ग जिहादी आतंकवाद की गंभीरता को समझने के लिए तैयार नहीं। यह शुभ संकेत नहीं कि दुनिया के अन्य देशों के साथ भारत में भी कुछ तत्वों ने फ्रांस के आतंकी हमलों को जायज ठहराया। यूरोप में आतंक की नई लहर के बीच ऐसे तत्वों से सावधान रहना होगा-न केवल सरकार को, बल्कि समाज को भी।
Date:04-11-20
आहत होने के अधिकार का हरण
राजीव सचान , ( लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडीटर हैं। )
किसी के कार्य-कथन से किसी अन्य का आहत होना कोई नई-अनोखी बात नहीं। यह मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। इसी तरह यह भी स्वाभाविक है कि कोई आहत व्यक्ति, समूह या समुदाय अपनी आहत भावनाओं को प्रकट करे, लेकिन जब आहत होने के नाम पर हिंसा, हत्या और बर्बरता का सहारा लिया जाता है अथवा उसका समर्थन करते हुए नफरत फैलाई जाती है तो उससे न केवल दशहत पैदा होती है, बल्कि ऐसे कृत्य को आतंकी हरकत के रूप में जाना जाता है। पेरिस में एक शिक्षक सैम्युल पैटी का सिर कलम किए जाने के बाद ऐसी हरकतें दुनिया के अनेक हिस्सों में और दुर्भाग्य से भारत में भी हो रही हैं। भोपाल और अलीगढ़ में-गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सिर तन से जुदा-जैसे खौफनाक नारे लगाए गए तो मुनव्वर राणा सरीखे कथित शायर ने भी सैम्युल की बर्बर हत्या को जायज ठहराया। जो सैम्युल पैटी के साथ हुआ, वैसा ही कुछ भारत में हो चुका है।
वर्ष 2010 में केरल में एक प्रोफेसर टीजे जोसेफ की हथेली काट दी गई थी। यह आरोप लगाकर कि उन्होंने कॉलेज की आंतरिक परीक्षा में एक ऐसा सवाल पूछा, जो मुहम्मद साहब से संबंधित था। इस सवाल को ईशनिंदा करार दिया गया और फिर एक दिन जब वह चर्च से घर लौट रहे थे तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआइ के कुछ सदस्यों ने उन पर हमला कर उनकी दाहिनी हथेली काट दी, यह मानकर कि उसी से वह प्रश्न तैयार किया गया होगा। इसके बाद प्रोफेसर को कॉलेज से निलंबित कर दिया गया। वह परेशानियों से घिर गए। इन परेशानियों के बीच उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। बाद में वह बहाल हुए। उनकी हथेली काटने वालों को सजा भी हुई। अब वह रिटायर हो चुके हैं। टीजे जोसेफ का स्मरण करते समय हमें कमलेश तिवारी को भी नहीं भूलना चाहिए। सैम्युल पैटी टीजे जोसेफ जितने सौभाग्यशाली नहीं रहे। उनका सिर ही कलम कर दिया गया, क्योंकि नागरिक शास्त्र की कक्षा में उन्होंने छात्रों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे बताते हुए ईसा मसीह, रब्बी, मुहम्मद साहब और अन्य धार्मिक हस्तियों पर बनाए गए कार्टून दिखाए। इनमें से कुछ व्यंग्य पत्रिका शार्ली आब्दो में प्रकाशित किए गए थे।
सैम्युल ने कार्टूनों को दिखाने के पहले मुस्लिम समुदाय के बच्चों से कक्षा से बाहर जाने को भी कहा। कुछ चले गए। कुछ बैठे रहे। इनमें से एक लड़की ने घर जाकर इस बारे में बताया। उसका पिता जिहादी सोच वाला था। उसने इंटरनेट मीडिया पर सैम्युल के खिलाफ आग उगली। इसके बाद एक मस्जिद में इस पर तकरीरें हुईं। सैम्युल का हत्यारा उस लड़की के पिता के संपर्क में आया। उसने सैम्युल की पहचान की और फिर उनका सिर कलम कर दिया। फ्रांस ही नहीं, दुनिया ने भी इसे आतंकी घटना माना। इसके बाद फ्रांस में मुहम्मद साहब पर बनाए गए कार्टून सार्वजनिक स्थलों पर दिखाए गए। तुर्की के राष्ट्रपति आरटी एर्दोगन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मुहम्मद ने इसे इस्लामोफोबिया का नाम तो दिया, लेकिन सैम्युल की बर्बर हत्या पर एक शब्द नहीं कहा। यही रवैया भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कतर, कुवैत आदि देशों में फ्रांसीसी उत्पादों का बहिष्कार करने सड़कों पर उतरे लोगों ने दिखाया। इन लोगों ने भी सैम्युल की हत्या की निंदा करने के बजाय ‘सिर तन से जुदा’ के नारे ठसक के साथ लगाए। इस तरह की नारेबाजी के बीच फ्रांस के नीस शहर में एक चर्च के पास तीन लोगों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इनमें से एक महिला का सिर काट दिया गया। एर्दोगन, इमरान, महातिर या फिर फ्रांसीसी उत्पादों का बहिष्कार करने सड़कों पर उतरे और उन्हें उतारने वाले मजहबी-सियासी लोगों में से किसी ने भी इन बर्बर हत्याओं की निंदा नहीं की और वह भी तब जब इनमें से किसी का कार्टून से कोई लेना-देना नहीं था। यह आहत होने के बहाने हिंसा और हत्या के समर्थन के अलावा और कुछ नहीं।
नि:संदेह आहत होने का अधिकार विरोध का भी अधिकार देता है, लेकिन विरोध के नाम पर हिंसा और हत्या का समर्थन करना अथवा उपद्रव करना आतंक को दिया जाने वाला समर्थन ही है। फ्रांस में मुहम्मद साहब के कार्टूनों के सार्वजनिक प्रदर्शन से अन्य अनेक लोगों ने भी असहमति जाहिर की, लेकिन उन सबने अपनी असहमति जताने के साथ ही सैम्युल की हत्या की निंदा भी की और बिना किसी किंतु-परंतु इस हत्या को एक आतंकी कृत्य बताया। असहमति, आपत्ति जताने का यही सभ्य तरीका है। इस तरीके का इस्तेमाल आए दिन होता भी है। किसी कृत्य, कथन या अन्य गतिविधि से नाराज लोग शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करते हैं या पुलिस में शिकायत करते हैं अथवा अदालत की शरण लेते हैं और यदि मामला किसी कंपनी, फिल्म, नाटक, किताब आदि से जुड़ा होता है तो उसके बहिष्कार का अभियान भी छेड़ते हैं। यह कभी असर करता है और कभी नहीं। जो हिंसा, हत्या की वकालत करता है या फिर धमकियां देने पर उतर आता है, उसकी खबर पुलिस लेती है। यही दुनिया का चलन है, लेकिन सैम्युल की हत्या के बाद दुनिया के अनेक हिस्सों में इस चलन की सिरे से अनदेखी कर सिर तन से जुदा करने के बर्बर कृत्य को सही ठहराया गया। यह बेहद खतरनाक प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति का परिचय देने वाले लोग केवल दहशत ही नहीं फैलाते, बल्कि उन लोगों के अधिकारों पर कुठाराघात भी करते हैं, जो उसी या किसी अन्य मसले पर अपना विरोध-अपनी असहमति सभ्य और कानूनसम्मत तरीके से प्रकट करना चाह रहे होते हैं। साफ है कि जिन्होंने भी सैम्युल की हत्या को सही ठहराया, उन्होंने आहत होने के अधिकार का हरण ही नहीं किया, बल्कि आतंक की खुली वकालत भी की।
Date:04-11-20
उपभोक्ता का हक
संपादकीय
शहरों-महानगरों में निर्माणाधीन आवासीय इमारतों में घर की खरीदारी से लेकर उसे हासिल करने की प्रक्रिया में बहुत सारे लोगों को संबंधित कंपनी की ओर से किस तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है, यह छिपा नहीं है। अगर कोई रियल एस्टेट कंपनी किसी खरीदार को मकान बेचती है तो तैयार अवस्था में उसे सौंपने में आखिर जरूरत से ज्यादा देरी क्यों होती है? आमतौर पर इमारत के निर्माण में जितना समय लगना चाहिए, उसका हवाला देकर कंपनियां ग्राहक को आश्वस्त तो कर देती हैं, लेकिन यह एक एक रिवायत-सी बन गई है कि पैसा चुकाने के बाद लोग घर के तैयार होने का इंतजार करते रहते हैं और कंपनियों के पास हर थोड़े वक्त के बाद टालने का नया बहाना आ जाता है। इसी वजह से निराश और परेशान होकर बहुत सारे लोगों ने घर मिलने की उम्मीद छोड़ कर कंपनियों से अपना पैसा वापस करने की मांग शुरू कर दी है।मगर निर्माण कंपनियां पहले तो कई स्तरों पर टालमटोल करती ही थीं, अब वे कानून का हवाला देकर उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों से मनमाने समय तक वंचित रखना चाहती हैं।
दरअसल, रियल एस्टेट कंपनियां यह कहती रही हैं कि मकान की खरीदारी और उसे सौंपने में देरी से संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा सिर्फ ‘रेरा’ यानी रीयल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम के तहत ही किया जा सकता है। लेकिन इससे जुड़ी जटिलताओं के मद्देनजर कई खरीदारों ने क्षतिपूर्ति के लिए उपभोक्ता अदालत का रुख करना शुरू कर दिया है। जबकि आवासीय इमारतें बना कर बेचने वाली एक कंपनी का कहना था कि राष्ट्रीय उपभोक्ता निपटान आयोग को इससे जुड़ी उपभोक्ताओं की शिकायतों पर विचार नहीं करना चाहिए। लेकिन अब सोमवार को इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति स्पष्ट कर दी है और मकान खरीदारों के पक्ष में एक महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि रीयल एस्टेट कंपनियों से जुड़े मामलों को देखने के लिए सन 2016 में बना विशेष कानून रेरा के बावजूद मकान खरीदार घरों को सौंपने में देरी को लेकर संबंधित कंपनी के खिलाफ पैसा वापसी और क्षतिपूर्ति के दावे जैसे मामलों को लेकर उपभोक्ता अदालत में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे में संबंधित कंपनी की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि रेरा के अमल में आने के बाद निर्माण और परियोजना के पूरा होने से जुड़े सभी मामलों का निपटारा इसी कानून के दायरे में होना है।
सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी से निर्धारित अवधि में कब्जा मिल जाने के आश्वासन पर घर खरीदता है और वह अवधि जरूरत से ज्यादा लंबी खिंचती है तो किस कानून के तहत उपभोक्ता को उसके अधिकारों से वंचित किया जा सकता है! सौदा होने के बाद दो ही स्थिति बनती है कि या तो ग्राहक को समय पर घर की सुपुर्दगी हो या फिर बहुत देरी होने पर अगर वह अपना चुकाया गया पैसा और उसकी क्षतिपूर्ति चाहता है तो उस पर उसका अधिकार हो। करीब एक महीने पहले बंबई हाइकोर्ट ने एक रियल एस्टेट कंपनी को अपने एक ग्राहक को 5.04 करोड़ रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया, जिसने अस्सी महीने बाद भी शिकायकर्ता को संपत्ति सुपुर्द नहीं की थी। गौरतलब है कि रेरा घर खरीदारों के हितों की रक्षा करने के लिए और अचल संपत्ति उद्योग में अच्छे निवेश को बढ़ावा देने के लिए बना है। लेकिन ऐसे मामले आम हैं, जिनमें घर के लिए भारी रकम वसूल लेने के बाद कंपनियां अलग-अलग वजह बता कर लोगों को अधर में लटकाए रखती हैं। ऐसी स्थिति में लोग किस भरोसे पर अचल संपत्ति उद्योग में निवेश की हिम्मत कर पाएंगे?
Date:04-11-20
गरीब होती बुजुर्ग आबादी
सुविज्ञा जैन
वरिष्ठ नागरिक, नौकरियों से रिटायर हुए लोग या उम्र के कारण अब आगे और काम नहीं कर पाने वाले लोग यानी देश की बुजुर्ग आबादी आज जिस हाल में है, उसे संतोषजनक कतई नहीं कहा सकता। खासतौर से बात जब आर्थिक सुरक्षा की आती है तो मामला गंभीर चिंता पैदा करता है। देश में बुजुर्गों की हालत पर विश्वसनीय शोध अध्ययन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में यदा-कदा मीडिया में आने वाली रिपोर्ट या आलेखों के आधार पर ही एक सामान्य-सा अनुभव यह बनता है कि बुजुर्ग आबादी के संकट गहराते जा रहे हैं। वैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली सरकारें समय-समय पर बुजुर्गों के कल्याण की चर्चा करती रही हैं। भारत में पिछले दो दशकों में सरकारों की तरफ से बुजुर्गों की सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान देने का जो जिक्र मिलता है, उनमें 1999 की नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन्स, 2004 की नेशनल पेंशन स्कीम और 2007 में बना मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस एक्ट प्रमुख कवायदें हैं। इस समय भी एक नया मसविदा तैयार करने की कवायद चल रही है, जिसका नाम है- ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीजंस। लेकिन बुजुर्गों के लिए नई नीति की बात ऐसे समय में हो रही है जब सरकारी खजाना भारी मुश्किल के दौर में है। लिहाजा यह अंदाजा लगा पाना मुश्किल नहीं है कि बुजुर्गों के कल्याण के लिए सरकारी तौर पर इस बार भी कितना कुछ सोचा जा पाएगा।
अगर नई नीति के मसविदे की प्रकिया चालू है तो हमें यह जरूर याद रखना चहिए कि सरकारी क्षेत्र में काम करने वालों के पास भले ही दशकों से सामाजिक सुरक्षा का कवच बना हुआ है, लेकिन निजी क्षेत्र में यह कवच बहुत ही पतला है। निजी क्षेत्र में भी सिर्फ संगठित निजी क्षेत्र में ही सामाजिक सुरक्षा का थोड़ा-सा इंतजाम है। लेकिन भारी-भरकम असंगठित क्षेत्र में यह व्यवस्था लगभग शून्य ही है। छोटे से संगठित निजी क्षेत्र में पेंशन के नाम पर जो रकम मिलती है, उससे तो महीने भर क्या हफ्तेभर का भी गुजारा भी संभव नहीं है। जबकि इस पेंशन के बनने मे आधा योगदान कर्मचारी का भी होता है। वे सेवा काल में अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा कटवा कर इस पेंशन कोष में जमा करते हैं। हैरत की बात तो यह है कि वे अपनी पुख्ता सामाजिक सुरक्षा के लिए यदि वेतन से ज्यादा रकम कटवा कर ज्यादा योगदान करना भी चाहें तो नियम इसकी इजाजत नहीं देते। ऐसे में पर्याप्त पेंशन के बारे में ज्यादा चर्चा होने नहीं दी जाती। वैसे एक हकीकत यह भी है कि छोटे से संगठित निजी क्षेत्र के कामगारों के लिए मानवोचित पेंशन की बात सिरे चढ़ भी जाए तो भी देश के बुजुर्गों की पूरी तस्वीर पर कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। ऐसा इसलिए कि अभी देश का लगभग सारा काम-धाम असंगठित क्षेत्र ही करता आ रहा है।
एक मोटा अनुमान है कि देश के कुल कार्यबल में असंगठित क्षेत्र की हिस्सेदारी तिरानवे फीसद है। सरकारी पेंशन और गैरसरकारी पेंशन वालों की तादाद तो बहुत ही मामूली है। इस सिलसिले में एक बार देश में पेंशन प्रणाली के दायरे में आने वालों की संख्या पर भी नजर डाल लेनी चाहिए। मौजूदा हालात यह है कि एक सौ तीस करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश में लेखे में लेने लायक कोई एक सार्वभौमिक पेंशन प्रणाली नहीं है। यही कारण है कि दुनिया के सैंतीस देशों के बीच जब वैश्विक स्तर पर पेंशन प्रणाली का आकलन किया गया तो भारत का स्थान बत्तीसवां निकला। देश में कार्ययोग्य कुल आबादी में सिर्फ साढ़े सात फीसद नागरिक ही मौजूदा पेंशन योजना के दायरे में हैं। यह आंकड़ा बताता है कि भविष्य में बुजुर्गों के सामने सामाजिक सुरक्षा का कितना बड़ा संकट खड़ा है।
वरिष्ठ नागरिकों के बारे में अब तक सरकारों ने जो कुछ भी किया है, उस पर भी नजर डाल लेनी चाहिए। मसलन 1999 में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय नीति एनपीओपी बनी थी। उसके बाद 2004 में जब नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) वजूद में आया तो एक बड़ा बदलाव यह दिखा कि इसे कर्मचारी केंद्रित बना दिया गया। यानी कर्मचारी जब तक काम पर है, तब तक वह अपने रिटायर होने के बाद के गुजारे के लिए अपनी तरफ से भी पैसा देकर भविष्य का इंतजाम कर सके। लेकिन इस प्रणाली में अंसगिठत क्षेत्र के कामगारों के लिए कोई उल्लेखनीय प्रावधान दिखाई नहीं दिया। अब जब नया मसविदा बन रहा है तो असंगठित क्षेत्र के उस तबके पर सबसे पहले ध्यान दिया जाना चाहिए।
बेशक बुजुर्गों के लिए बीच-बीच में ऐसी योजनाओं का भी ऐलान होता रहा जिससे असंगठित निजी क्षेत्र के कामगार अपने कामधंधों के दिनों में अपनी आमदनी का एक हिस्सा खुद ही बचा कर रखने की आदत डाल सकें। सार्वजनिक भविष्य निधि यानी पीपीएफ योजना इसी मकसद से लाई गई थी। इसमें जमा रकम पर ब्याज दर अन्य बचत योजनाओं के मुकाबले थोड़ी ज्यादा रखी गई थी। लेकिन यह इतनी आकर्षक कभी नहीं बन पाई कि लोकप्रिय हो जाती। आयकर में थोड़ी-सी छूट के आकर्षण में बचत जरूर की जाती रही और इसीलिए इसका लाभ खाते-पीते लोगों ने ही ज्यादा उठाया। लेकिन बुढ़ापे के लिए पैसा बचा कर रखने का मकसद इससे जुड़ नहीं पाया।
कुछ समय पहले सरकार एक योजना लाई गई थी कि असंगठित क्षेत्र का कोई भी कामगार या कोई भी नागरिक हर महीने एक निश्चित रकम अपने भविष्य के लिए जमा करे, उतनी ही रकम सरकार भी मिला देगी। और फिर जब वह साठ साल का हो जाएगा तो उसे पेंशन मिला करेगी। लेकिन इस योजना में क्योंकि सरकार को भी आधे पैसे मिलाने थे, सो पेंशन की दर सिर्फ तीन हजार रुपए महीना ही रखी गई। रुपए की मौजूदा हैसियत के लिहाज से यह रकम जब आज ही इतनी छोटी दिखाई देती है तो बीस से अड़तीस साल बाद इसका मूल्य क्या रह जाएगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे में यह योजना कैसे लोकप्रिय हो पाती, यह सोचने वाली बात है। इस योजना की मौजूदा हालत यह हैं कि इतना वक्त गुजरने के बाद भी पचास लाख लोगों ने भी इसमें पंजीयन नहीं करवाया। हां, यह जरूर है कि इस योजना में सरकार के पास नागरिकों के अंशदान की रकम आ रही है और सरकार पर पेंशन देने की जिम्मेदारी बीस साल बाद आएगी। इस लंबे अंतराल में देश में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और वैधानिक परिस्थितियां क्या बनेंगी, अभी से उनका अनुमान लगा पाना मुश्किल है।
बुजुर्गों पर बात का एक पहलू यह भी है कि मसला सिर्फ भविष्य में बुजुर्ग होने वालों का ही नहीं है, बल्कि जो वरिष्ठ नागरिक हो चुके हैं या सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनकी संख्या भी तेजी से बढ़ी है। आज दिन तक साठ साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों का अनुमान लगाएं तो यह संख्या लगभग तेरह करोड़ बैठती है। अगर अभी आठ फीसद बुजुर्गों को सुरक्षा के दायरे में मान कर चलें तो सीधे-सीधे ग्यारह करोड़ नब्बे लाख बुजुर्गों के पास इस समय सम्मानजनक या मानवोचित जीवन-यापन का सुरक्षा कवच नहीं है।
बुजुर्गों के बारे में अगर कोई नई नीति बनाने पर सोच विचार हो रहा है तो सबसे पहले यह जरूर सोच लिया जाना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के एक अनुमान के मुताबिक 2025 तक भारत में बुजुर्गों की संख्या बढ़ कर करीब सोलह करोड़ होने वाली है। सन 2025 दूर नहीं है। कुल मिला कर अगर कोई नीति बन रही है तो उसके पहले एक सवाल तैयार हो गया है कि जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी परिवार और कार्यस्थलों पर काम करते गुजार दी हो, आखिर उन बुजुर्गों को समाज, उनके नियोक्ता और सरकार कितना वापस लौटाने को तैयार है।
Date:04-11-20
वियना हमले का हमारे लिए सबक
अभिजीत अय्यर मित्र, सीनियर रिसर्च फेलो, आईपीसीएस
ऑस्ट्रिया में सोमवार की देर शाम हुआ आतंकी हमला चौंकाता है। दहशतगर्दों ने राजधानी वियना के उस हिस्से में गोलियां बरसाईं, जहां सरकारी इमारतें और तमाम सांस्कृतिक केंद्र हैं। यह धनाढ्यों का इलाका माना जाता है या फिर काम के सिलसिले में वे यहां आते-जाते रहते हैं। चूंकि मंगलवार को देश में फिर से लॉकडाउन लगाए जाने की घोषणा की गई थी, इसलिए सोमवार को यहां अच्छी-खासी भीड़ जमा थी। राहत की बात सिर्फ यह है कि इन पंक्तियों के लिखे जाने तक जान-माल के बहुत ज्यादा नुकसान की खबर नहीं है, मगर यह हमला कई सवाल खड़े कर रहा है। पिछले एक हफ्ते में फ्रांस के बाद यह दूसरा आतंकी हमला है, जिसमें कट्टरपंथियों की तरफ उंगली उठ रही है, तो क्या पश्चिमी देशों में इस्लामिक आतंकवाद फिर से सिर उठाने लगा है? और, दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ऑस्ट्रिया ने किसी अन्य देश में शायद ही दखलंदाजी की है, जैसा कि फ्रांस के आतंकी हमले के बारे में कहा जाता है कि वह उसकी सीरियाई नीति का नतीजा हो सकता है, तो वियना को निशाना बनाने का आखिर क्या मकसद है?
इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट (आईएस) ने ली है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि, वीडियो फुटेज से यही पता चलता है कि दहशतगर्द स्थानीय नहीं थे, और संभवत: चेचन या सीरियाई हो सकते हैं। यहां के कई लोग ऑस्ट्रिया में मौजूद हैं। चेचन्या से पलायन पिछली सदी के आखिरी दशक में गृह युद्ध के कारण हुआ था, जबकि सीरिया में अमेरिका-आईएस जंग में। कहा तो यह भी जाता है कि चेचन्या की रमजान कादिरोव सरकार को रूस का परोक्ष समर्थन हासिल है और उसी की शह पर कट्टरपंथियों को खाद-पानी दिया जा रहा है, ताकि वे मॉस्को के काम आ सकें। मगर यूरोपीय देश पहुंचने के बाद इनमें अलग ही किस्म की कट्टरता देखी जा रही है।
तो क्या शरणार्थियों को शरण देने का यूरोपीय देशों का फैसला गलत था? अभी इसका ठीक-ठीक जवाब नहीं दिया जा सकता है, लेकिन इस पहलू को नजरंदाज भी नहीं किया जा सकता। ऑस्ट्रिया का ही उदाहरण लें। यहां तुर्की की एक बड़ी आबादी मौजूद है। उन्होंने यहां नस्लवाद का दंश भी झेला है, क्योंकि 1950-60 के दशक में मजदूर के रूप में उन्हें बुलाया गया था। उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। मगर आतंकवादी हमलों में उनकी संलिप्तता नहीं रही है। दरअसल, मानव विज्ञान कहता है कि पहली दुनिया के मुल्कों में जब दूसरी या तीसरी दुनिया के देशों के बाशिंदे आते हैं, तो उन्हें यहां की रीति-नीति में घुलने-मिलने में काफी दिक्कतें होती हैं। पहली दुनिया के देशों में लोग शायद ही एक-दूसरे पर बंदूकें उठाते हैं। वहां ‘हिंसा का अधिकार’ सरकारों को हासिल है। इसीलिए लोग स्वयं उलझने के बजाय पुलिस के पास जाना पसंद करते हैं। मगर तीसरी दुनिया के राष्ट्रों में ऐसा नहीं होता। यूरोपीय देशों ने शरणार्थियों के लिए घर के दरवाजे खोलते वक्त इस पहलू को नजरंदाज कर दिया।
संभव है कि ऑस्ट्रिया अपनी इसी चूक का खामियाजा भुगत रहा हो। ऐसा इसलिए भी, क्योंकि सोमवार को हमला अंतरराष्ट्रीय समुदाय पर नहीं, ऑस्ट्रियाई सरकार पर किया गया था। गोलीबारी डैन्यूब नदी के इस पार की गई, जबकि नदी के उस पार अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, व्यापक परमाणु-परीक्षण-प्रतिबंध संधि संगठन जैसी तमाम अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के मुख्य कार्यालय हैं। अगर दहशतगर्दों की मंशा अंतरराष्ट्रीय समुदाय को निशाना बनाने की होती, तो वे वियना के पुराने हिस्से में हमला नहीं करते। वैसे, सुरक्षा एजेंसियों के सामने यह भी उलझन होगी कि इन आतंकियों तक हथियार पहुंचे कैसे? अभी तक जो सूचना आई है, उससे यही पता चलता है कि एके 47 या उसी के तरह के किसी घातक हथियार से हमले किए गए। चूंकि ऑस्ट्रिया में बंदूक-संस्कृति नहीं है, इसलिए कयास है कि तस्करी के माध्यम से ये हथियार देश में लाए गए होंगे। बेशक ऑस्ट्रिया की जिन राष्ट्रों के साथ सीमाएं लगती हैं, उन्हें धोखा देना या उनसे काम निकलवाना आसान है, लेकिन सुरक्षा एजेंसी के सामने सवाल यह होगा कि ‘स्मगलिंग रूट’ के पास बड़े-बड़े यूरोपीय शहर होने के बावजूद आतंकियों ने वियना को क्यों चुना?
यह हमला एक और पहलू को सामने लाता है। जेहाद को बढ़ावा देने वाले मुल्कों में जब शांति पसरती है, तो पश्चिमी देशों व भारत जैसे उदारवादी राष्ट्रों में आतंकी गतिविधियां बढ़ जाती हैं। अफगानिस्तान में ही सोवियत संघ के खिलाफ जेहाद जब खत्म हुआ, तो कश्मीर में जेहादी गतिविधियों की शुरुआत हो गई। सीरिया, लीबिया, अफगानिस्तान या मुस्लिम दुनिया में जब कभी गृह युद्ध पर जीत हासिल की जाती है, वहां से आतंकवादी दूसरे देशों में पहुंचने लगते हैं।
ऐसे में, निशाने पर भारत भी है, लिहाजा अपनी सुरक्षा को लेकर हमें खास सावधानी बरतनी चाहिए। यहां मुंबई जैसा हमला हो चुका है। पहले के हमलों में लोगों को अधिकाधिक निशाना बनाया जाता था, लेकिन अब समाज में वैमनष्य बढ़ाने की साजिश ज्यादा दिखती है। इससे बचने के लिए जरूरी है कि इस्लामिक समाज के अंदर से सुधार हो। हर समाज में सुधार तभी आया है,जब उसने खुद पहल की है। मगर दिक्कत यह है कि मुस्लिम समाज केअंदर जो भी सुधारवादी सामने आते हैं, उन्हें ही निशाना बनाने की कोशिश होती है। समाज की इस समस्या को प्राथमिकता से दूर करना चाहिए।
बेशक, हमें अपनी सुरक्षा को लेकर खास सावधानी बरतनी चाहिए। बचने का कोई तयशुदा रास्ता तो नहीं है, पर चीन की उइगर नीति की कुछ लोग तारीफ करते हैं। मगर यह नीति भी सही नहीं जान पड़ती। दस-पंद्रह वर्षों के लिए बेशक चीन ने इस्लामिक आतंकवाद के पर काट दिए हैं, लेकिन बाद में इसके सामाजिक दुष्परिणाम भयावह साबित हो सकते हैं। ऐसे में, बेहतर यही है कि सामाजिक ताने-बाने को मजबूत किया जाए। पूरी दुनिया के स्तर पर सद्भाव बनाकर रखने की जरूरत है। आतंकवादी हमेशा साजिश में रहते है कि दुनिया में अशांति फैल जाए। बेशक, एक मजबूत सामाजिक व्यवस्था ही ऐसी दहशतगर्दी को विफल कर सकती है।