02-08-2017 (Important News Clippings)
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What modi can do next
Government looks unassailable now, undertake bold policy moves to transform India
Baijayant ‘Jay’ Panda
Rare is the government that is stronger when nearly two-thirds into its term than at the start. Yet, few would deny that is the case with the Modi government today, especially after the coup in Bihar last week, when it weaned back into its National Democratic Alliance (NDA) the redoubtable Nitish Kumar.
By most accounts, this has dealt a body blow to the opposition. What are the implications of this for governance and reform? Not many would bet on this prime minister playing it safe from the current high till the next general elections. That just does not seem to be his style.
There are already substantial changes underway. The Goods and Services Tax (GST) is beginning to drag large chunks of the informal economy into the formal one. The increasing use of Aadhaar, and its unparalleled ability to “de-duplicate” beneficiaries, is drastically pruning the leakages in governmental schemes. India is finally getting international acknowledgment of its surge in infrastructure. And, going by Niti Aayog and International Monetary Fund (IMF) estimates, the GDP growth rate again leads the world’s large economies.
But the same growth rate today – for argument’s sake, let’s take the IMF’s projected 7.2% and 7.7% for the next two years – no longer creates the same number of jobs it would have a decade or two ago. The nature of the world’s economies has changed, with far more automation and disintermediation than ever before. That remains a fundamental challenge for India.I have discussed a Universal Basic Income (UBI) in these pages, an idea being championed by many across the world, with a closely watched pilot project in Finland. While the debate on UBI is hotting up in India, it remains a cutting-edge but still untested idea. It deserves encouragement but also critical assessment, including randomised controlled trials.
Meanwhile, there remain many conventional policy options to dramatically boost India’s economy and governance standards. In some ways these are “no brainers”, tried and tested the world over, and brimming with common sense.Consider just three such reform options. Judicial (including an overhaul of the criminal justice system), Administrative, and Labour are arguably the three most impactful areas, whose restructuring would transform India’s fortunes. In fact, they have all been attempted before, but lacked the political consensus needed to succeed. With the government’s commanding position today, if its key members are persuaded of their utility, consensus is less of a hurdle.No society can function well if justice is uncertain or delayed. India’s abysmally clogged judicial system, where even heinous crimes can take decades to investigate, prosecute and try, is in desperate need of reform. Besides our judicial system’s woeful impact on social justice, poor contract enforceability is one of the biggest shackles on our economy.
The last attempted judicial reform ended with the Supreme Court’s tragic 2015 overthrow of the National Judicial Appointments Commission (NJAC), preserving the world’s only self-appointing collegium system. NJAC had been based on UK’s path breaking act, incorporating transparency and checks and balances, and had unanimous political backing.With that unanimity now lacking, it is unlikely this government will expend political capital on revamping judges’ appointments. Nevertheless, opportunities abound in police, prosecutorial and judicial procedures reform. But some of these, like funding more police hiring, have large cost implications whose benefits take a long time to show up, not exactly ideal for election cycles.
Similarly, the creaky “steel frame” civil service, designed in the 19th century for colonial aims, is at odds with 21st century India’s needs and aspirations. Sure, it has bright people who once pipped millions of others in an exam. But its systemic flaws, including generalists handling specialised domains, job security despite non performance, short tenures at each post, promotions on seniority rather than merit, etc have long been a crippling choke point for the nation.Earlier prime ministers including Vajpayee and Manmohan Singh had attempted major administrative reforms but were forced to back down. This PM seems to be going about it incrementally, and quietly. The government has started penalising non-performers and, earlier this month, modernised bureaucrats’ appraisal system, including for the first time peer and subordinates’ feedback.
There have also been reports of significantly larger shares of posts usually “reserved” for the premier Indian Administrative Service (IAS) now going to allied services officers. Could this be a precursor to lateral entry from outside the bureaucracy? If yes, that would be excellent, having been recommended repeatedly by experts.Finally, our counterproductive labour laws act as a massive brake on job creation, especially in manufacturing, which has stagnated at around 16% of GDP for more than three decades. Economists Jagdish Bhagwati and Arvind Panagariya have written that it is impossible to comply with all of India’s approximately 200 labour laws.Both the Union government as well as a few states have started tinkering with those. But for the magnitude of jobs crisis India faces, this is too little. It requires radical national level reform to significantly boost job creation.Traditionally, all Indian political parties have relied on unions, making labour reform unachievable. But Modi pushed GST through despite apprehensions among his party’s traditional base of small traders. With his government now looking unassailable, could lightning strike twice?
Where do you save when bank rates dip?
ET Editorials
India’s biggest commercial bank, State Bank of India, has reduced savings bank deposit rates, signalling lower term deposit rates as well. The RBI is likely to cut its policy rate and the government would, in order to assist the transmission of the rate cut, reduce the administered rates on small saving instruments such as the Public Provident Fund.A low-inflation, low-interest rate regime is good for investment and growth, but bad for a class of people who habitually rely on fixed deposits in banks for their income, which, along with bonds, account for a fifth of the financial assets Indians hold. Senior citizens dominate this section. They urgently need smart alternatives to bank deposits, to earn a decent income from their hardearned retirement savings.
For those who are young and in the workforce today, the National Pension System (NPS) is a fairly efficient and low-cost way of acquiring diversified claims on the incomes generated by the country’s production capacity. Subscribers get the benefits of professional fund management, pooling risk and diversifying asset classes, electronic access to the same account from anywhere in the country and very low charges and fees.But for those who have retired and have a corpus to invest and know nothing of annuities, reverse mortgages or even a critical illness insurance plan, the future looks insecure and bleak when banks drop their deposit rates — until someone comes along with a Ponzi scheme that offers a 20% rate of return. India needs a campaign for financial literacy. People must learn about debt mutual funds, complete with the tax benefits they offer, and have access to other saving options.
The NPS Tier 1account is meant for accumulating a saving during one’s work life. The Tier 2 account offers the same investment opportunity, without a lock-in period, deployment mandate for the accumulated corpus or the tax benefits of the Tier 1account. It is ideally suited for a retired person, but is open only to those who have a Tier 1 account. The government should ask NPS to open up access to its Tier 2 account to all senior citizenS
सैन्य शक्ति दिखाएं, सहयोग के क्षेत्र भी खंगालें
शशि थरूर,(येलेखक के अपने विचार हैं)
मोदी सरकार में नए रोजगार नहीं आए, पुराने भी गंवाए
मिहिर शर्मा
वृद्धि संबंधी आधिकारिक आंकड़े जारी हुए दो महीने से अधिक वक्तबीत चुका है। जनवरी से मार्च 2016 और जनवरी से मार्च 2017 के बीच मूलभूत कीमतों में सकल मूल्यवर्धन लगातार कमजोर हुआ। यह निरंतर घटता हुआ 8.7 फीसदी से 7.6 फीसदी और फिर 6.8 फीसदी तक घटता हुआ आखिरकार 5.7 फीसदी पर स्थिर हुआ। उस वक्त भी मैंने लिखा था कि वर्ष 2014 के पहले अर्थव्यवस्था में सुधार आना शुरू हुआ था लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में एक नए तरह की मंदी की शुरुआत हो चुकी है।
यह दुखद है कि इन आंकड़ों के जारी होने के बाद के दो महीनों में भी ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है जिनसे लगे कि सरकार अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए कोशिश कर रही है। यह सच है कि वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था की शुरुआत से वित्त मंत्रालय का एक हिस्सा दूसरे कामों में व्यस्त हो गया होगा लेकिन यह अब तक स्पष्ट नहीं है कि अन्य मूलभूत सुधारों को लेकर कोई हलचल है या नहीं।
आखिर क्यों यह सरकार 2019 के चुनाव के पहले सुधार के मोर्चे पर आगे बढऩे का कोई राजनीतिक दबाव महसूस नहीं कर रही? हो सकता है कि ऐसा इसलिए हो क्योंकि सत्ताधारी दल को लग रहा हो कि विपक्ष कमजोर आर्थिक प्रदर्शन का कोई लाभ नहीं ले पाएगा और 2019 में एकजुट नहीं हो पाएगा। लेकिन मोदी और अमित शाह अतिआत्मविश्वास से भरे हुए नजर नहीं आते हैं, ऐसे में यह बात खारिज हो जाती है। शायद वे यह यकीन नहीं करते हैं कि उनके आर्थिक प्रबंधन का स्पष्ट दुष्प्रभाव जीडीपी के आंकड़ों में परिलक्षित हो रहा है। वे यह कह सकते हैं कि वृद्धि दर में आई कमी की इंसानी स्तर पर जो लागत हमें चुकानी पड़ी है वह तत्काल नजर नहीं आ रही है। हो सकता है यह लागत राजनीतिक रूप से भी प्रासंगिक न हो। लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकत में इसकी जमीनी लागत का आकलन आसान नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश में उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार सृजन सूचकांक का अभाव है। लेकिन इसके स्थानापन्न के रूप में कई उपाय अपनाए जाते रहे हैं। ऐसा ही एक उपाय है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकनॉमी द्वारा आम घरों में कराया गया गहन सर्वेक्षण। इसके नतीजे बहुत परेशान करने वाले हैं। आइए इस सर्वेक्षण के कुछ बिंदुओं पर बात करते हैं:
1. सितंबर से दिसंबर 2016 के दौरान और जनवरी से अप्रैल 2017 के दौरान जमीन का मालिकाना हक रखने वाले किसानों की तादाद में 37 लाख का इजाफा हुआ जबकि कृषि श्रमिकों की तादाद में 56 लाख की कमी आई।
2. समान अवधि में गैर कृषि क्षेत्र में रोज काम करने वालों की तादाद में 56 लाख की कमी आई। जबकि इससे पहले के सर्वेक्षणों में हमने देखा था कि उनकी तादाद में 95 लाख की बढ़ोतरी हुई थी।
3. जनवरी-अप्रैल 2016 के दौरान ऐसे 9.3 करोड़ रोजगार थे जो मई से अगस्त 2016 की अवधि में घटकर 8.9 करोड़ रह गए। जबकि सितंबर से दिसंबर 2016 के दौरान यह तादाद 8.6 करोड़ रह गई। जनवरी से अप्रैल 2017 के बीच भी यह 8.6 करोड़ रही। एक साल पहले की तुलना में औपचारिक रोजगारों में 70 लाख की कमी आई है। यह आंकड़ा बेचैन करने वाला है। सर्वेक्षण में अर्थव्यवस्था पर नोटबंदी का असर साफ देखा जा सकता है। दैनिक वेतनभोगियों और कृषि कामगारों की तादाद में ही 1.06 करोड़ की कमी आई।लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि अर्थव्यवस्था में औपचारिक रोजगार पैदा हो रहे हैं। हकीकत यह है कि बीते एक साल में ऐसे रोजगार में 70 लाख की कमी आई है। ध्यान रहे कि यह प्रक्रिया नोटबंदी के पहले से चली आ रही है।
ये तथ्य बेहद मजबूती से इस बात की ओर इशारा करते हैं कि बीते 18 माह में आर्थिक वृद्घि में धीमेपन के चलते गहरी निराशा का भाव देखने को मिला है। सरकार के पास अपनी अक्षमता के लिए कोई खास बचाव नहीं हैं। संप्रग के उलट इस सरकार के सामने कोई वैश्विक आर्थिक संकट भी नहीं है। बल्कि उसे जिंस और ईंधन कीमतों के रूप में मदद ही मिली है। वैश्विक पूंजी भी पर्याप्त मात्रा में है और मांग में भी धीमे-धीमे सुधार हो रहा है। निष्पक्ष होकर देखें तो यही अंदाजा लगता है कि मोदी सरकार हाल के कुछ दशकों में सबसे अक्षम आर्थिक प्रबंधकों के साथ काम कर रही है। अधिक उदारता बरती जाए तो कहा जा सकता है कि सरकार ढांचागत, प्रशासनिक और वित्तीय सुधारों की ओर काफी धीमी गति से बढ़ी है। यहां तक कि आधारभूत कड़े प्रशासनिक निर्णय मसलन फंसे हुए कर्ज से निपटने के लिए जरूरी निर्णय लेने में भी देरी की गई। बुनियादी ढांचे पर इसका ध्यान केंद्रित करना स्वागतयोग्य है लेकिन प्रतिस्पर्धा बढ़ाने वाले ढांचागत सुधार के अभाव में नई बुनियादी व्यवस्था कारोबार और रोजगार को बढ़ावा देने वाली नहीं साबित होगी।सरकार को यह मानना होगा कि वह न केवल नए रोजगार तैयार करने में नाकाम रही बल्कि रोजगारों की हानि भी हुई है। यह सरकार के 2014 के चुनावी वादे के एकदम विपरीत है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके दल ने रोजगार देने का वादा किया था लेने का नहीं। कुछ लोग इस विफलता का फायदा उठाने का प्रयास कर सकते हैं क्योंकि देश में कोई प्रभावी विपक्ष मौजूद नहीं है। परंतु ऐसा करना कतई समझदारी भरा नहीं होगा। अगर असंतोष में दम हो तो विपक्ष कभी भी उभर सकता है। फिलहाल शायद लक्ष्य यह है कि राष्टï्रीय स्तर पर बहसों को आर्थिक मुद्दों से हटाकर सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित कर दिया जाए। यह राजनीतिक रूप से भले ही लाभदायक हो लेकिन देश के भविष्य के लिए यह नुकसानदेह होगा। सरकार को समझना होगा कि उसके पास अपनी प्रतिष्ठïा, विरासत और देश के भाग्य को बचाने का बहुत ज्यादा समय नहीं है।
Date:02-08-17
कृषि ऋण माफी के नुकसान
अभीक बरुआ
राज्य सरकारों के कृषि ऋण माफ करने से खपत में कोई सुधार नहीं होता है। बल्कि इससे निवेश चक्र ही प्रभावित होता है। इस संबंध में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं अभीक बरुआ
देश के किसानों के समक्ष तमाम प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। इनमें फसल चौपट हो जाना और अत्यधिक उत्पादन होना जैसे एकदम विरोधाभासी हालात शामिल हैं। किसानों को अपनी उपज का कम मूल्य मिलने की समस्या अक्सर हमारे सामने आती है। कई बार तो उनको उपज के अंतिम मूल्य की तुलना में एक तिहाई से भी कम दाम मिलते हैं। इसकी वजह से अक्सर किसान कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं। सवाल यह है कि क्या किसानों को दिए जाने वाले बैंक ऋण की माफी में इन सवालों का हल छिपा है? मेरा अनुमान है कि जिन राज्यों ने घोषणा कर दी है या करने वाले हैं, वहां यह माफी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 2.6 फीसदी के बराबर होगी।
यह बात ध्यान देने लायक है कि देश के किसानों का बड़ा तबका आज भी कर्ज के लिए वैकल्पिक स्रोतों पर निर्भर करता है। वर्ष 2011 की कृषि गणना के मुताबिक देश में कर्जमाफी की मांग कर रहे 3.28 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों में से 1.06 करोड़ ही बैंक ऋण पर निर्भर थे। शेष 2.21 करोड़ किसान साहूकारों और रिश्तेदारों के कर्ज में थे। हो सकता है कि अब इस आंकड़े में गिरावट आई हो लेकिन फिर भी यह बहुत कम नहीं हुआ होगा।
सरकार ने फसल बीमा की पहुंच बनाने का हर प्रयास किया है जो सराहनीय भी है। बहरहाल बीमा योजनाएं अक्सर प्राकृतिक आपदाओं से ही बचाव करती हैं। कृषि क्षेत्र की मौजूदा समस्या मोटे तौर पर फसलों के अतिशय उत्पादन से जुड़ी है। खासतौर पर दलहन के उत्पादन से। इसकी वजह से कीमतों में भारी गिरावट आई है। फसल बीमा ऐसे मामलों में कारगर साबित नहीं होता।
इस विषय पर लिख रहे कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि फसल ऋण को कृषि बीमा निगम जैसी एजेंसियों की मदद से सुरक्षित किया जाता है। इसलिए बैंकों को किसान के डिफॉल्ट यानी ऋण अदायगी में चूक की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह भ्रामक है। फसल बीमा ऋण बीमा नहीं है। आमतौर पर फसल बीमा भुगतान फसल ऋण की तुलना में बेहद कम होता है। किसी भी कृषि ऋण अधिकारी से पूछिए वह यही बताएगा कि किसान को जिन निराशाजनक हालात में बीमा भुगतान मिलता है, उस वक्त उसके दिमाग में कहीं से भी यह बात नहीं होती है कि वह बैंकों के ऋण का भुगतान करे।
मुझे लगता है इस तथ्य को लेकर कोई मतभेद नहीं होना चाहिए कि कृषि ऋण माफी से ऋण की संस्कृति पर बुरा असर होगा। इस बात के प्रचुर प्रमाण मौजूद हैं कि विभिन्न राज्यों के तमाम अच्छी आर्थिक स्थिति वाले किसानों ने भी भुगतान रोक कर रखा होता है और यह स्थिति बैंकों के फंसे हुए कर्ज में इजाफा कर सकती है। ऋण माफी के मॉडल में अंतर भी एक पहलू है। पंजाब और महाराष्टï्र ने सभी किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की जबकि उत्तर प्रदेश में कहा गया कि केवल छोटे और सीमांत किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी सभी किसानों को माफी देने का दबाव बन रहा है। अन्य प्रदेशों की भी यही स्थिति है।
वर्ष 2008-09 में जो कृषि ऋण माफी की गई थी उसे मानक मानकर बाकायदा यह अध्ययन किया जा सकता है कि ऐसी कर्ज माफी का क्या असर होता है। विश्व बैंक के एक प्रपत्र में दो रोचक बातों का उल्लेख किया गया है। पहली, कर्ज माफी के बाद देनदारी में चूक के मामलों में भारी इजाफा होता है। दूसरा बैंक इस डिफॉल्ट का अनुमान लगा लेते हैं और उन जगहों पर कम से कम ऋण देते हैं जहां माफी का प्रभाव अधिक होता है।
एक सवाल यह भी है कि कर्ज माफी कारोबारी चक्र पर क्या असर डालती है? क्या कर्ज राहत की वजह से उपभोक्ता व्यय में इजाफा होता है, जो निवेश पर पडऩे वाले नकारात्मक असर को खत्म करने में मदद करे। यहां भी वर्ष 2008-09 का उदाहरण उपयोगी नजर आता है। विश्व बैंक का पहले का अध्ययन बताता है कि इस राहत का कोई सकारात्मक असर घरेलू खर्च पर देखने को नहीं मिला। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आम परिवारों के जीवन में कर्ज माफी का कोई सीधा और स्थायी असर नहीं हुआ। न ही ऋण तक उनकी पहुंच में कोई फर्क आया।
कर्ज माफी के निवेश व्यय पर असर की बात करें इसका विश्लेषण इस परिदृश्य में करना होगा कि इन कर्ज माफी की भरपाई कैसे की जाएगी। किसानों को जहां राहत मिलती है, वहीं बैंकों को इसके लिए राज्य सरकार की ओर से हर्जाना मिलना होता है। प्रथम दृष्टïया इसका अर्थ यही होता है कि राज्य सरकारों को बाजार से उधारी लेनी होगी और जब राज्य बॉन्ड बाजार में आते हैं तो बॉन्ड प्रतिफल और ब्याज दर में इजाफा होने की संभावना रहती है। ऋण की लागत में यह इजाफा निवेश को प्रभावित कर सकता है। बहरहाल कुछ राज्य खासतौर पर पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के पास और अधिक ऋण लेने की गुंजाइश नहीं शेष है। ये राज्य दो कोशिशें करते नजर आ रहे हैं। पहली बात, मामूली वित्तीय इंजीनियरिंग की मदद से वे अपनी स्थिति सुधार सकते हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश ने किसान राहत बॉन्ड की योजना पेश की है। यह काफी हद तक बिजली वितरण क्षेत्र की मदद के लिए प्रस्तुत किए गए उदय बॉन्ड की तरह है। इसमें बैंक ऋण को राज्य समर्थित बॉन्ड में बदलने की गुंजाइश है। राज्य सरकार इस ऋण पर ब्याज चुकाती है। इसके लिए आरबीआई की मंजूरी की आवश्यकता होती है और यह देखा जाना है कि आरबीआई को यह विचार पसंद आता है या नहीं। वहीं दूसरी ओर पंजाब ने अल्पावधि के कृषि ऋण को लंबी अवधि के कर्ज में बदलने का निश्चय किया है ताकि मूल धन के पुनर्भुगतान का दबाव न बने। इससे बैंकों में नकदी का प्रवाह प्रभावित होगा और वे शायद आगे ऋण देने के इच्छुक नहीं रहें। इससे परियोजनाओं का निवेश प्रभावित होगा।
हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में राजकोषीय घाटे का अनुमान 3 फीसदी रहने का अनुमान जताया गया है। अगर इसमें चूक होती है तो व्यय में कटौती और केंद्र की मदद की आवश्यकता होगी। अगर ऐसा हुआ तो माना जाएगा कि राज्य की यही अपेक्षा थी कि केंद्र सरकार उसके घाटे की भरपाई करे। अगर केंद्र सरकार ऐसा करने से मना करती है तो इसकी गाज राज्य सरकार पर गिरेगी। बहरहाल चाहे जो भी हो इसका अंतिम असर तो निवेश संबंधी व्यय पर ही होगा।
गाय का कराएं मुनाफे से मेल
डॉ.भरत झुनझुनवाला,[ लेखक वरिष्ठ अर्थशास्त्री एवं आइआइएम बेंगलुरु में प्रोफेसर रहे हैं ]
एक जमाने में गाय किसान के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी थी। परिवार के लिए उसके दूध से लेकर खेत में खाद के लिए उसका गोबर भी किसान के लिए उपयोगी था। साथ ही बैल खेती में सहायक होते थे। इस परिस्थिति में मांस के लिए गाय को न मारा जाए इसलिए हमारे पूर्वजों ने गाय को मां का दर्जा दिया और उसके वध पर सामाजिक प्रतिबंध लगाया। इस बीच समय के साथ आर्थिक परिस्थितियां भी बदल गई हैं। आज आर्थिक दृष्टि से भैंस ज्यादा लाभकारी हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा स्थापित सेंट्रल स्वायल सेलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पाया कि एक भैंस को पालने से करनाल के किसान को वर्ष में 7,400 रुपये का लाभ होता है जबकि गाय को पालने से केवल 5,100 रुपये का। गोबर की भी किसान को अब उतनी जरूरत नही रह गई है। रासायनिक उर्वरक और हरी खाद के सम्मिश्रण से भूमि की उर्वरता को लंबे समय तक कायम रखा जा सकता है। बैल की भी जरूरत नही रह गई है, क्योंकि जुताई जैसे कृषि कार्यों में ट्रैक्टर कहीं अधिक सुविधाजनक और किफायती हो गया है।
बदली परिस्थितियों में गाय को रखना किसान के लिए घाटे का सौदा हो गया है। अब गाय की उपयोगिता केवल मोक्ष दिलाने के लिए रह गई है। मेरे एक घनिष्ठ मित्र गोरक्षा को समर्पित हैं। उन्होंने कई सप्ताह तक गोरक्षा के निमित्त उपवास भी रखा था। उन्होंने कहा कि हम अपने बूढ़े माता-पिता की सेवा करते हैं। सिर्फ इसलिए कि उनसे हमें आशीष-आशीर्वाद मिलता है, भले ही उस उम्र में वे कमाऊ न रह गए हों। इसी प्रकार हमें गाय की सेवा करनी चाहिए जिससे उसका आशीर्वाद मिले। मैं इस भावना का समर्थन करता हूं, लेकिन हम पड़ोसी से अपेक्षा नही करते कि वह हमारे बूढ़े माता-पिता की सेवा करेगा। अपने आशीर्वाद के लिए हमें अपने स्तर पर गाय की सेवा करनी होगी। अपने आशीर्वाद के लिए हम गाय को पालने का आर्थिक बोझ किसान पर नहीं डाल सकते हैं। सरकार का कर्तव्य है कि संपूर्ण समाज के आध्यात्मिक विकास के लिए गाय की रक्षा करे, जैसे हज अथवा मानसरोवर की यात्रा के लिए प्रबंध किया जाता है। सरकार को भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआइ की तर्ज पर ‘भारतीय गाय निगम’ बनाना चाहिए। इसे जिम्मेदारी दी जाए कि देश में जो भी व्यक्ति गाय या बैल बेचना चाहता हो उससे वह खरीद ले। खाद्य निगम देश की खाद्य सुरक्षा के लिए खाद्यान्न को जरूरत पड़ने पर औने पौने दाम पर बेचता है और सरकार उस घाटे को वहन करती है जिससे देश की खाद्य सुरक्षा बनी रहे। इसी प्रकार भारतीय गाय निगम द्वारा समाज को गाय के आध्यात्मिक लाभ उपलब्ध कराने के लिए गाय के दूध एवं गोबर को जरूरत पड़ने पर औने पौने दाम पर बेचना चाहिए। तब गाय का संरक्षण होगा। इस संरक्षण का आर्थिक बोझ सरकार के माध्यम से संपूर्ण समाज पर पड़ेगा। सरकार ने खामोशी के साथ यह फैसला कर लिया कि वह इतनी बड़ी आर्थिक जिम्मेदारी नहीं लेगी और इसलिए गोवध रोकने को कानून बनाया गया। गोवध पर प्रतिबंध लगाकर अनकहे ही आर्थिक बोझ किसान पर डाला जा रहा है जो कि अनुचित है। यह कदम पूरी तरह असफल होगा। कोई भी किसान अपने बच्चे को भूखा रखकर बछड़े को भोजन नही खिलाएगा। आज तमाम बछड़े लावारिस सड़कों पर छोड़े जा रहे हैं। यह नीति नाकाम ही होनी है।
सरकार की इस मंशा को देखते हुए हमें दूसरे स्तर के उपाय पर विचार करना होगा। मूल बात है कि गाय का अर्थशास्त्र विपरीत दिशा में बैठ रहा है। गाय रखना किसान के लिए लाभकारी हो जाए तो किसान खुद इसके पालन के लिए प्रेरित होगा जैसा कि अतीत में भी करता था। गाय के अर्थशास्त्र को ठीक करने के लिए दो मोर्चो पर काम करना होगा। गाय के दूध, गोमूत्र एवं गोबर की मांग बढ़ानी होगी जिससे बाजार में इनका दाम बढ़े। दूसरी तरफ इन उत्पादों की उत्पादन लागत घटानी होगी। मांग बढ़ाने के लिए सरकार ने गो उत्पादों पर शोध कराने का निर्णय लिया है जो कि सही दिशा में है। इस निर्णय को पुरजोर तरीके से लागू करना चाहिए, परंतु शोध का परिणाम दीर्घावधि में प्राप्त होता है। महान अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कींस ने कहा था, ‘इन द लांग रन, वी आर आल डेड।’ यानी एक दिन हम सभी को मर जाना है। सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी होगी कि शोध में परिणाम न आए तो भी गोरक्षा हो सके। मांग बढ़ाने के लिए गाय के दूध के गुणों को लेकर जागरूकता का प्रसार करना होगा। सरकार द्वारा बाल श्रम, एड्स निवारण, स्वच्छ भारत एवं शौचालय बनाने जैसे कार्यक्रमों के लिए बड़े पैमाने पर मीडिया प्रचार किए गए हैं। इसी तर्ज पर गाय और भैंस के दूध के गुणों के अंतर को समझाना चाहिए।
गाय के दूध में वसा यानी फैट के अलावा अन्य उपयोगी पदार्थ अधिक होते हैं। इन्हें ‘सॉलिड नॉन फैट’ कहा जाता है। ये स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। इसकी तुलना में भैंस के दूध में फैट अधिक होता है जो कि खाली ऊर्जा देता है, परंतु समग्र रूप से स्वास्थ्यवर्धक नहीं होता। गाय और भैंस के दूध मे मनोवैज्ञानिक अंतर भी दिखता है। इन तथ्यों को मीडिया के माध्यम से जनता को बताना चाहिए जिससे लोग स्वयं भैस के दूध का बहिष्कार करें। वे गाय के दूध की मांग करेंगे तो बाजार में गाय के दूध की मांग बढ़ेगी, उसका दाम बढ़ेगा और किसान के लिए गाय को पालना लाभप्रद हो जाएगा।
गाय के दूध की उत्पादन लागत भी घटानी होगी। गाय की आर्थिक असफलता का एक प्रमुख कारण है कि उसकी नर संतान की अर्थव्यवस्था को जरूरत नही रह गई है। बैल की तुलना मे ट्रैक्टर से जुताई करना बहुत सस्ता पड़ता है। इसलिए बछड़े को पालने के भय से किसान गाय को ही त्याग रहा है। इसी तरह बूढ़ी गाय को पालना भी किसान के लिए कठिन है। इस दिशा में समाज को इस कठोर सत्य का सामना करना होगा कि गोवंश के संरक्षण और बैल एवं बूढ़ी गाय के संरक्षण में विरोधाभास है। बैल और बूढ़ी गाय को बचाएंगे तो संपूर्ण गोवंश ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए बछड़े और बूढ़ी गाय के वध की अनुमति देने पर विचार करना चाहिए। जानकार बताते हैं कि कई राज्यों के गो संरक्षण कानून में व्यवस्था है कि अनुमति लेकर चिन्हित गोवंश की हत्या की जा सकती है। साठ के दशक में मेरे परिवार में लगभग 20 गाय रखी जाती थीं। बछड़ों को तब तक रखा जाता था जब तक गाय दूध देती थी। उसके बाद बछड़ों को खेत के काम के लिए अन्यत्र भेज दिया जाता था। इसलिए बछड़ों के वध से गाय के आशीर्वाद में कमी आएगी-इस पर विचार करना चाहिए। तमाम पश्चिमी देशों में व्यवस्था है कि किसी पशु का वध करने के पहले उसे बेहोश किया जाता है। यह कार्य बिजली के करंट से या कार्बन डाई ऑक्साइड गैस से जाता है जिससे हत्या के समय पशु को दर्द न हो। इस प्रकार का कानून गाय के लिए ही नही, बल्कि सभी पशुओं के वध पर लागू करना चाहिए। एक और भी सरल उपाय है कि भैस पर प्रतिबंध लगा दें। गाय अपने आप संरक्षित हो जाएगी।
Don’t shoot the messenger
Proposed amendments to the Whistle Blowers Act defeat the very purpose of the legislation
Anjali Bhardwaj and Amrita Johri are members of the National Campaign for Peoples’ Right to Information (NCPRI)
More than 15 whistle-blowers have been murdered in India in the past three years. Parliament may have passed the Whistle Blowers Protection (WBP) Act in 2014, but this did not help save their lives as the government has doggedly refused to operationalise the law. The Act aims to protect people who bring to the notice of the authorities concerned allegations of corruption, wilful misuse of power or commission of a criminal offence against a public servant
A wider definition
Significantly, in defining who a whistle-blower is, the law goes beyond government officials who expose corruption they come across in the course of their work. It includes any other person or non-governmental organisation. The importance of such progressive expansion is underlined by the fact that in the last few years, more than 65 people have been killed for exposing corruption in the government on the basis of information they obtained under the Right to Information (RTI) Act. The RTI law has empowered the common man to have access to information from public authorities — which only government officials were earlier privy to — making every citizen a potential whistle-blower.
The WBP law has provisions for concealing the identity of a whistle-blower, if so desired, following cases such as Satyendra K. Dubey’s, whose murder in 2003 led to demand for such legislation. In a letter addressed to the Prime Minister, Dubey, a manager in the National Highways Authority of India (NHAI) posted at Gaya, had highlighted corrupt practices in the NHAI and specifically requested that his identity be kept secret. But the information was leaked, leading to his murder.
Most notably, the law affords protection against victimisation of the complainant or anyone who renders assistance in an inquiry. This is critical as whistle-blowers are routinely subjected to various forms of victimisation — suspensions, withholding of promotions, threats of violence and attacks. The law empowers the competent authorities to accord them protection, which includes police protection and penalising those who victimise them. Whistle-blowers Ram Thakur, Nandi Singh and Amit Jethwa were intimidated and sought police protection in vain, before they were murdered.
Instead of operationalising the WBP law, an amendment Bill, which fundamentally dilutes the law, was introduced in Parliament in 2015 by the Bharatiya Janata Party-led government without public consultation.
Shooting the messenger
The amendment Bill seeks to remove immunity provided to whistle-blowers from prosecution under the draconian Official Secrets Act (OSA) for disclosures made under the WBP law. Offences under the OSA are punishable by imprisonment of up to 14 years. Threat of such stringent penalties would deter even genuine whistle-blowers. The basic purpose of the WBP Act is to encourage people to report wrongdoing. If whistle-blowers are prosecuted for disclosing information as part of their complaints and not granted immunity from the OSA, the very purpose of the law would be defeated.
Further, to ostensibly bring the WBP Act in line with the RTI Act, the amendment Bill says that complaints by whistle-blowers containing information which would prejudicially affect the sovereignty, integrity, security or economic interests of the state shall not be inquired into. In addition, certain categories of information cannot form part of the disclosure made by a whistle-blower, unless the information has been obtained under the RTI Act. This includes what relates to commercial confidence, trade secrets which would harm the competitive position of a third party, and information held in a fiduciary capacity. These exemptions have been modelled on Section 8(1) of the RTI law which lists information which cannot be disclosed to citizens.
Two laws, different objectives
The amendments ignore the fact that the two laws have completely different objectives. The RTI Act seeks to provide information to people, while the WBP Act provides a mechanism for disclosures to be made to competent authorities within the government to enable inquiry into allegations of corruption and provide protection to whistle-blowers.
Conflating the two laws is inappropriate and would preclude genuine whistle-blowing in several scenarios. For instance, what about government officials who come across evidence of wrongdoing in the normal course of their work and do not need the RTI Act to access relevant information? Again, should complaints exposing corruption in nuclear facilities or sensitive army posts not be inquired into just because they contain information relating to national security? Surely the country would benefit if such wrongdoing is exposed so that appropriate action can be taken.
If the intention was to ensure that sensitive information pertaining to national security and integrity is not compromised, instead of carving out blanket exemptions the government could have proposed additional safeguards for such disclosures such as requiring complaints to be filed using sealed envelopes to the competent authorities.Concerns about these regressive amendments were brushed aside and the Bill pushed through the Lok Sabha in haste. The amendment Bill is listed for discussion and passage in the Rajya Sabha in the current session. To reconsider amendments that would fundamentally dilute the law, and provide an opportunity for public consultation, it is imperative that the Bill be referred to a select committee of the Upper House.
There is no justification for not operationalising the WBP Act. It is the moral obligation of the government to immediately promulgate the rules and implement the law to offer protection to those who, at great peril, expose wrongdoing.
Date:01-08-17
बचत की दर
भारतीय स्टेट बैंक ने बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दर कम कर दी है। पहले बैंक में बचत खाता रखने वालों को चार फीसदी की दर पर सालाना ब्याज दिया जाता था, अब एक करोड़ रुपये से कम की रकम वाले बचत खातों पर साढ़े तीन फीसदी की दर से ब्याज दिया जाएगा। एक करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम वाले बचत खातों पर ब्याज दर पहले जितनी ही मिलती रहेगी। लेकिन बैंक में इतनी बड़ी रकम वाले बचत खाते दस फीसदी भी नहीं हैं, जिससे यह समझा जा सकता है कि इस फैसले का असर कितना व्यापक होगा। बैंक ने खुदरा कर्ज और होम लोन जैसे कर्जों पर ब्याज की दर जनवरी में ही कम कर दी थी और इस लिहाज से यह माना जा रहा था कि बचत खातों की ब्याज दर भी देर-सवेर नीचे आएगी ही। इस बाबत बैंक ने जो बयान जारी किया है, उसमें उसका मुख्य तर्क भी यही है। स्टेट बैंक देश का सबसे बड़ा बैंक है और तकरीबन 42 करोड़ लोगों ने इसमें तरह-तरह के खाते खोल रखे हैं। लेकिन बैंक के इस फैसले का असर इससे भी ज्यादा व्यापक होने की उम्मीद है। आम तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के ही नहीं, निजी क्षेत्र के बैंक भी स्टेट बैंक की राह पर ही चलते हैं, इसलिए उम्मीद यही है कि बाकी बैंक भी जल्द ही बचत खातों पर ब्याज दरें कम करने की राह पर बढ़ेंगे। कुछ तो खैर पहले ही इसे कम कर चुके हैं। इससे बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति मजबूती की ओर बढ़ेगी। कम से कम शेयर बाजार के रुख को देखकर तो यही लगता है। सोमवार को स्टेट बैंक का यह फैसला आते ही सभी बैंकों के शेयर तेजी से ऊपर जाने लगे। स्टेट बैंक के शेयर में यह उछाल पहले दो घंटे में ही तीन फीसदी से ज्यादा था।
बैंकों की वित्तीय मजबूती से अलग करके देखें, तो यह फैसला देश के मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग को परेशाान करने वाला है। आम तौर पर इन वर्गों के लोग अपनी मेहनत की कमाई बचत खातों के हवाले कर देते हैं। इससे एक तरफ तो उनका धन सुरक्षित रहता है, साथ ही दूसरी तरफ उस पर जो ब्याज मिलता है, उससे वह मुद्रास्फीति यानी महंगाई की मार से काफी हद तक बच जाता है। वैसे बैंक अभी भी यह तर्क दे सकते हैं कि साढ़े तीन फीसदी की दर से जो ब्याज दिया जा रहा है, वह मुद्रास्फीति की तात्कालिक दर से ज्यादा है, इसलिए लोगों के जमा धन को महंगाई से सुरक्षा मिल रही है। लेकिन सच यही है कि ज्यादातर लोगों को ब्याज के रूप में मिलने वाली रकम अब कम हो जाएगी। मुमकिन है कि देर-सवेर इसका नुकसान बचत खातों की व्यवस्था को ही हो। बचत को रखने के जितने भी तरीके उपलब्ध हैं, उनमें सबसे कम आमदनी बचत खातों से ही होती है। लोग उन्हें सिर्फ इसलिए पसंद करते हैं कि बचत खातों को खोलना, उनमें रकम जमा करना, जरूरत पड़ने पर उसे निकालना सब काफी आसान होता है। इसके अलावा इसमें जोखिम भी ज्यादा नहीं होता। अब जब इन पर ब्याज दर कम हो रही है, तो मुमकिन है कि लोग बचत खातों का सहारा लेने की बजाय निवेश के दूसरे तरीकों को अपनाने की ओर बढ़ें।
सिर्फ ब्याज दर ही कम नहीं हुई, पिछले कुछ समय में बैंकों ने धन निकासी जैसी चीजों पर कई तरह के शुल्क भी लगाए हैं। देश के बैंकिंग क्षेत्र का एक सच यह है कि आज के दौर में सार्वजनिक बैंकों से भी यह उम्मीद की जाती है कि वे अपने पांवों पर खड़े हों और भारी स्पद्र्धा वाले बाजार में आगे बढ़ते रहें। दूसरा सच यह है कि डूब गए कर्ज ने इन बैंकों की कमर तोड़ दी है। सरकार की जन धन योजना ने भी बैंकों के काम को बढ़ाया है। लेकिन इस दौर में यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि इसका सारा भार मध्य वर्ग के लोगों पर ही न पड़े।