02-03-2023 (Important News Clippings)
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Empower ‘Indira Inc’,Up India Inc’s Games
Tap the full potential of corporate talent
ET Editorials
There are two aspects to women and the workforce: one, labour force participation rate, or how many women relative to men are working in specific fields; two, the extent to which a level-playing field exists within these sectors, or the equal (or otherwise) treatment of professionals regardless of their gender. Here, we concern ourselves with a specific domain of special interest for ET readers – the corporate workplace. A new study by staffing firm CIEL HR reveals that out of 10 employees in India Inc, three comprise women. And, of these, only one woman makes it in a leadership team of 10. The study is indicative of women in India Inc – ‘Indira Inc’, if you will – dropping out of the talent pipeline at mid-to-senior levels.
Companies need to create and inculcate an atmosphere in which deserving women are considered – and consider themselves – for leadership positions at par with their deserving male colleagues. Hiring more women alone won’t disturb this boys’ club. Nor does creating mandatory quotas, which is patronising and will actually undervalue true talent. Studies find that a key reason why so few women make it to leadership roles is the inherently male construct of these roles, giving rise to questions such as ‘Can women have it all – a successful career and family?’ This ‘choice’ seems to be hardwired to ‘Indira Inc’ and needs to be shunted. Organisations will need to redefine work in a way both women and men find their place inside and outside the workplace. Often, gender-neutral approaches end up favouring men over women through unconscious bias. Subliminal biases need to be addressed by organisations and nixed, even at the cost of seeming ‘woke’.
Diversity requires reorienting and redefining existing structures, making them fit for purpose. Getting ‘Indira Inc’ empowered is ultimately about organisations tapping into an undervalued, underplayed reserve of talent. It’s sharp HR. This is not just about fixing a problem for women in India Inc but essentially about upping the game for India Inc itself.
Date:02-03-23
Net-zero, At What Cost?
Prodipto Ghosh, [ The writer is distinguished fellow, The Energy and Resources Institute (Teri) ]
India has set its net-zero target at 2070. Such a target is well beyond any reasonable contribution to greenhouse gas (GHG) mitigation India may be expected to make. Given that it’s been announced, however, India’s dharma would demand it accomplishes it. Nevertheless, national policymakers have to consider whether this target is economically feasible.
The Energy and Resources Institute (Teri), Vivekananda International Foundation (VIF) in association with IIT Bombay (IITB), and McKinsey Global Institute recently looked at this question through quantitative modelling. Teri and McKinsey looked at a timeframe of 2050, and VIF-IITB at 2070.
Teri’s internal study made the critical assumption that the social discount rate is zero. It employed the engineering-economic MARKAL (market allocation) model. This mimics a central planner tasked with finding a mix of energy supply and demand technologies that would meet the energy requirements of all final demand commodities in the economy at least energy system cost over a specified planning horizon.
It assumed that GDP growth rates would be at 6.37% (2020-25), gradually falling to 3.5% (2045-50). Different technologies for GHG mitigation would reach commercialisation at different times and introduction into the system. The result was startling. The incremental (undiscounted) investment to reach near net-zero would total $113 trillion over the period. India’s current GDP is about $3 trillion.
The VIF/IITB study employs a different model, TIMES – The Integrated MARKAL-EFOM (Energy Flow Optimisation Model) 1 System – that also assumes a central planner who minimises the energy system cost to meet final demands of commodities in the economy. This model includes an hourly profile of energy demand, and the choice of energy technology at each time slice given various engineering constraints. It also permits the modeller to simulate scenarios with different mixes of technologies, and different GHG peaking years.
Crucially, the study assumes a social discount rate of 9%. No explicit GDP growth rates over 2020-70 were assumed. Instead, the energy demand in 2070 was estimated by considering the historical trends in increase in energy demand, decline in energy intensity of the economy, and the technical maximum share of electricity in the energy mix. The least-cost power generation mix in 2070, with emissions peaking in 2050, is 5% renewables and 95% nuclear. This is a very different proposition from the current focus on solar.
The energy system cost of the transition is $11.2 trillion, and the incremental investment cost is $6 trillion. These are discounted costs. Therein lies the key reason for the order of magnitude difference from the Teri results, apart from different target years.
The McKinsey study employs proprietary modelling tools that have varying levels of detail for different sectors. Power, transport, agriculture, steel and cement are modelled in detail, while buildings, waste and industrial sectors such as aluminium and ammonia are less finely grained. These models do not optimise energy system costs or GDP growth, but assume continued GDP and sectoral growth rates. Their internal structures are not open to review by other researchers. Whether the costs are discounted or not is unclear. Given these unknowns, the results of this study are not comparable with the other two.
The study considers two scenarios:
Line-of-sight (LoS) scenario, in which existing decarbonisation policies with assumptions about when new technologies would be deployed. Incremental investment cost till 2050 is $7.2 trillion.
Accelerated scenario (AS), involving aggressive policies, including carbon pricing. Incremental investment cost is $12.1 trillion.
What are policymakers to make of these model results?
If a policymaker today were to decide on a decarbonisation policy till 2070, she would likely discount future costs. But if policymakers at different times were to decide on decarbonisation options in their own times, they would not discount costs. One cannot meet capex or operation and maintenance (O&M) costs with discounted rupees or dollars. One must find real money.
Undiscounted, the incremental capex costs are likely of the same order as the total domestic savings over the period. If the capex for decarbonisation were to come from domestic savings alone, this would mean there could be very little fresh investment on productive capital, let alone on social infrastructure. Growth would come to a full stop.
Alternatively, most of the incremental capex could come from external sources. But large-scale inflows of forex would result in appreciation of the rupee, leading to shrinkage of exports and expansion of imports – so, increased unemployment, and possibly reduction of GDP growth. Rupee appreciation could be mitigated, but only by increasing public debt.
External sources of commercial finance are not cheap. There are mark-ups to the interest rate due to perceived country and exchange rate risks. So, reliance on commercial external finance may have the result of raising energy costs, reducing national competitiveness.
Whoever said public policymaking is easy?
Date:02-03-23
A message for maturity
Governors and Chief Ministers should respect constitutional boundaries
Editorial
Constitutional functionaries cannot let rancour prevail over propriety. This is the substance and import of the Supreme Court’s advice to the Governor and Chief Minister of Punjab that they should display mature statesmanship in handling their differences. Governor Banwarilal Purohit was indeed way out of line when he indicated that he would act on the Cabinet advice to convene the Budget session of the Punjab Assembly only after he obtained legal advice on the Chief Minister, Bhagwant Mann’s response to some of his earlier queries. This stand forced the Aam Aadmi Party (AAP) government to approach the Court against the apparent refusal to call the Assembly session. However, the matter was resolved without judicial intervention, as the Court was informed that the Governor had summoned the House to meet as scheduled on March 3. The position regarding the Governor’s power to summon the House under Article 174 of the Constitution is now well-known. Even though it says the Governor shall summon the House from time to time “to meet at such time and place as he thinks fit”, a Constitution Bench had, in Nabam Rebia (2016), ruled that the Governor can summon, prorogue and dissolve the House only on the aid and advice of the Council of Ministers. It is hardly likely that Mr. Purohit was unaware of this, but he must have taken such a position because of the state of relations between Raj Bhavan and the Chief Minister’s office.
The Court’s observations covered Mr. Mann’s questionable position too. In response to the Governor questioning the sending of some school principals to Singapore for training, he had replied that he was responsible only to the people of Punjab and not to a Governor appointed by the Centre. He was obviously wrong, as it is laid down in Article 167 that it is the Chief Minister’s duty “to furnish such information relating to the administration of the affairs of the State and proposals for legislation as the Governor may call for…”. It is unfortunate that such instances of one-upmanship between Governors and Chief Ministers are becoming more frequent in various States. Both should be mindful of constitutional boundaries. Some Governors seem to believe that they can stretch their discretion to areas not specifically mentioned in the Constitution. The more germane reason for this is that incumbents in Raj Bhavan tend to take their role as the eyes and ears of the Union government too literally, and often get into the political domain. While they can indeed guide, caution or advise, they sometimes play the role of commentator, critic and even the opposition. This does not augur well for constitutional governance.
नगर नियोजन
संपादकीय
प्रधानमंत्री ने शहरी नियोजन, विकास और स्वच्छता पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए यह सही कहा कि तेजी से शहरीकरण के साथ भविष्य के बुनियादी ढांचे का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। अच्छा हो कि इसकी महत्ता को शहरों का नियोजन करने वाले भी समझें, क्योंकि हमारे शहर अनियेजित विकास का पर्याय बन गए हैं। शायद इसी कारण प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा कि शहरों का खराब नियोजन और योजना बनाने के बाद उस पर सही ढंग से अमल न करना हमारी विकास यात्रा के सामने बड़ी चुनौतियां पैदा कर सकता है। सच तो यह है कि खराब नियोजन ने पहले ही तमाम चुनौतियां पैदा कर दी हैं। इन्हीं चुनौतियों के कारण देश के छोटे-बड़े शहर गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। हमारे शहर कुल मिलाकर गंदगी, प्रदूषण, अतिक्रमण और अनियोजित विकास से उपजी अन्य समस्याओं से बुरी तरह जूझ रहे हैं। जो शहर जितना बड़ा है, वहां अनियोजित कालोनियों और झुग्गी बस्तियों की उतनी ही अधिक संख्या है। आम तौर पर ये कालोनियां और बस्तियां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बसाई गई हैं। राज्य सरकारों और नगर निकायों में अवैध तरीके से बसाई गईं बस्तियों को खत्म करके उन्हें नियोजित तरीके से बसाने की इच्छाशक्ति ही नहीं दिखाई देती। इसी कारण जब-तब आधे-अधूरे मन से सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई होती है। अधिकांशतः यह कार्रवाई किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने के पहले ही खत्म हो जाती है।
सभी इससे परिचित हैं कि आज के युग में शहर आर्थिक विकास के इंजन हैं, लेकिन उन्हें संवारने का काम न तो राज्य सरकारों की प्राथमिकता में दिखाई देता है और न ही उनके नगर निकायों के एजेंडे में। नए शहरों के विकास में तो तब भी बेहतर नगर नियोजन की इच्छा दिखाई देती है, लेकिन पुराने शहरों में पुरानी व्यवस्थाओं का समुचित आधुनिकीकरण किसी के एजेंडे में नजर नहीं आता। यह ठीक है कि इस वर्ष के आम बजट में शहरी विकास को महत्व दिया गया है और कई ऐसी योजनाएं लाई गई हैं, जिनसे शहरों की सूरत निखारी जा सकती है, लेकिन बात तो तब बनेगी, जब राज्य सरकारें इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सक्रिय होंगी। कहने को तो शहरीकरण के मामले में हर तरह की योजनाएं बनी हुई हैं, लेकिन आम तौर पर वे कागजों तक ही सीमित हैं। शहरीकरण की योजनाओं पर मुश्किल से ही अमल होता है। आम तौर पर अमल के नाम पर खानापूरी ही अधिक की जाती है। नगर निकायों की कार्यशैली को देखकर इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता कि वे शहरों को संवारने के लिए प्रतिबद्ध हैं। शहर जिस तरह समस्याओं से घिरते चले जा रहे हैं, उन्हें देखते हुए यह कहना कठिन है कि वे नगरीय जीवन को सुविधासंपन्न बनाने और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए तत्पर हैं।
Date:02-03-23
शिकायत का हक
संपादकीय
आधुनिक तकनीकी के विस्तार के साथ अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले वक्त में कामकाज से लेकर बहुत सारी दूसरे क्षेत्रों में डिजिटल निर्भरता बढ़ने वाली है। खासतौर पर सूचना और संचार के संदर्भ में इंटरनेट तक लोगों की बढ़ती पहुंच ने दुनिया के दायरे को छोटा बनाया है और इसी मुताबिक विचारों की अभिव्यक्ति के नए फलक भी खोले हैं। सोशल मीडिया के अलग-अलग मंच और उनके उपयोगकर्ताओं की तादाद में लगातार बढ़ोतरी से यह पता चलता है कि ज्ञान अर्जित करने से लेकर विचारों को जाहिर करने तक के लिए नए दरवाजे तो खुले हैं, मगर इसके साथ ही कई स्तरों पर जिम्मेदारी की भी जरूरत महसूस की जाने लगी है। दरअसल, सोशल मीडिया के मंचों ने अपने उपयोगकर्ताओं को अपने विचार जाहिर करने से लेकर अन्य गतिविधियों के लिए जगह तो मुहैया कराई है। लेकिन किसी अवांछित परिस्थिति के पैदा होने पर इसके लिए जिम्मेदारियों के निर्धारण की प्रक्रिया अब तक ठोस शक्ल नहीं ले सकी है। निश्चित तौर पर कुछ उपयोगकर्ता इसका बेजा इस्तेमाल करते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ शिकायत आने पर संबंधित सोशल मीडिया के नियंत्रक अपने स्तर पर निपटते भी हैं। लेकिन अगर शिकायत के कठघरे में खुद कोई सोशल मीडिया का मंच हो, तो ऐसी समस्या के हल के लिए भी एक तंत्र की जरूरत महसूस की जाती रही है।
इसी के मद्देनजर मंगलवार को सरकार की ओर से एक शिकायत अपीलीय समिति की शुरुआत की गई, जो सोशल मीडिया मंचों के फैसलों के खिलाफ उपयोगकर्ताओं की अपीलों पर गौर करेगी। उम्मीद की जा रही है कि इस समिति के जरिए उपयोगकर्ताओं के प्रति डिजिटल मंचों की जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। यह एक ऐसी आनलाइन समाधान प्रणाली है, जिसमें मेटा यानी फेसबुक या ट्विटर जैसे मध्यस्थ मंचों के शिकायत अधिकारी के फैसले से पीड़ित कोई उपयोगकर्ता इससे संबंधित शिकायत दर्ज करा सकता है। सरकार की ओर से इसका मकसद यह बताया गया है कि शिकायत समाधान प्रणाली लोगों के प्रति जवाबदेह हो। यह सही है कि सोशल मीडिया के मंचों पर किसी फर्जी नाम वाले खाते से या फिर इसी तरह के अन्य स्रोतों का सहारा लेकर कई बार अवांछित हरकतें या गतिविधियां की जाती हैं। अगर इसके खिलाफ संबंधित मंचों के कार्यालयों में शिकायत भेजी जाती है तो वहां से जरूरी कार्रवाई होती है। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि कई बार सोशल मीडिया का कोई मंच खुद मनमाने फैसले लेने के आरोपों के कठघरे में खड़ा होता है। ऐसी स्थिति में अब उपयोगकर्ता के पास एक तंत्र है, जहां वह किसी सोशल मीडिया मंच के फैसले पर शिकायत दर्ज करा सकता है।
डिजिटल दुनिया में एक ओर जहां बेहद उपयोगी विचार, बहसें और अन्य सामग्रियों से लोग रूबरू हो रहे हैं, वहीं इसकी उपयोगिता का फायदा उठाने वाले कुछ लोगों की वजह से बहुस्तरीय परेशानियां भी खड़ी हो रही हैं। दूसरी ओर, इंटरनेट मध्यवर्ती कंपनियों की ओर से भी बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं की शिकायतों को अनसुना किए जाने या फिर असंतोषजनक समाधान देने के मामले भी सामने आ रहे थे। जाहिर है, ऐसे में जिस इंटरनेट को ज्ञान और सुविधा के नए आकाश के तौर पर देखा जाता है, उसमें यह एक तरह से बाधक तत्त्व के रूप में काम करता है। इसलिए इंटरनेट को मुक्त, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह बनाने के मकसद से की गई ताजा पहल बेहद अहम है। मगर यह भी ध्यान रखने की जरूरत होगी कि कोई भी नई व्यवस्था नागरिकों की अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता के समांतर उन पर निगरानी और अंकुश का जरिया न बने।
Date:02-03-23
मानव अंगों की बढ़ती जरुरत
प्रमोद भार्गव
अंग प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने के लिए भारत सरकार ‘एक राष्ट्र-एक नीति’ लागू करने जा रही है। अब अंगदान और उसका प्रत्यारोपण देश के किसी भी अस्पताल में कराया जा सकता है। भारत सरकार ने मूल निवासी प्रमाणपत्र की बाध्यता को हटाते हुए आयु सीमा की बाध्यता भी खत्म कर दी है। अंग प्राप्त करने के लिए अब जरूरतमंद रोगी किसी भी राज्य में पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के लिए अब मरीजों से कोई शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। मालूम हो कि तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात और केरल जैसे राज्य अंगदान के पंजीकरण के बहाने पांच हजार से दस हजार रुपए के बीच शुल्क ले रहे थे। बीते दस सालों में अंग प्रत्यारोपण की मांग बढ़ी है, लेकिन उपलब्धता कम है। हालांकि 2022 में पंद्रह हजार से ज्यादा अंगों का प्रत्यारोपण हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, अंग प्रत्यारोपण में सालाना सत्ताईस फीसद की दर से वृद्धि हो रही है। लिहाजा मांग के अनुपात में पूर्ति नहीं हो पा रही है। इसके मद्देनजर अब स्तंभ कोशिकाओं के जरिए अंगों का उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है।
भारत में अंगों की अनुपलब्धता के कारण हर साल पांच लाख लोगों की मौत हो जाती है। दो लाख लोग यकृत, पचास हजार लोग हृदय और डेढ़ लाख लोग गुर्दा संबंधी बीमारियों से हर साल मरते हैं। हालांकि गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए कई लोग अपना गुर्दा दान देने लगे हैं। लेकिन पूरे साल में पांच हजार रोगियों को ही गुर्दा दान में मिल पाते हैं। इनमें नब्बे फीसद गुर्दे महिलाओं के या निकटतम परिजनों के होते हैं। ऐसे में अंगों का कृत्रिम तरीके से उत्पादन जरूरी है।
मानव त्वचा की महज एक स्तंभ कोशिका (स्टेम सेल) को विकसित कर कई तरह के रोगों के उपचार की संभावनाएं उजागर हो गई हैं। स्तंभ कोशिका मानव शरीर के क्षय हो चुके अंग पर प्रत्यारोपित करने से अंग विकसित होने लगता है। करीब दस लाख स्तंभ कोशिकाओं का एक समूह सुई की एक नोक के बराबर होता है। ऐसी चमत्कारी उपलब्धियों के बावजूद समूचा चिकित्सा समुदाय इस प्रणाली को रामबाण नहीं मानता। शारीरिक अंगों के प्राकृतिक रूप से क्षरण या दुर्घटना में नष्ट होने के बाद जैविक प्रक्रिया से सुधार लाने की प्रणाली में अभी और सुधार की जरूरत है। इधर, वंशानुगत रोगों को दूर करने के लिए स्त्री की गर्भनाल से प्राप्त स्तंभ कोशिकाओं का भी दवा के रूप में इस्तेमाल शुरू हुआ है। इसके लिए गर्भनाल रक्त बैंक भी भारत समेत दुनिया में वजूद में आते जा रहे हैं। इसमें प्रसव के तत्काल बाद गर्भनाल काटने के बाद अगर इससे प्राप्त स्तंभ कोशिकाओं का सरंक्षण कर लिया जाए तो इनसे परिवार के सदस्यों का दो दशक बाद भी उपचार संभव है। गर्भनाल से निकले रक्त को शीत अवस्था में इक्कीस साल तक सुरक्षित रखा जा सकता है। लेकिन इस बैंक में रखने का शुल्क कम से कम एक-डेढ़ लाख रुपए है। ऐसे में यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि गरीब लोग इन बैंकों का इस्तेमाल कर पाएंगे? सरकारी स्तर पर अभी इन बैंकों को खोले जाने का सिलसिला शुरू ही नहीं हुआ है। निजी अस्पतालों में इन बैंकों की शुरुआत हो गई है और पचहत्तर से ज्यादा बैंक कोशिकाओं के संरक्षण में लगे हैं। इस पद्धति से जिगर, गुर्दा, हृदय रोग, मधुमेह, कुष्ठ और स्नायु जैसे वंशानुगत रोगों का इलाज संभव है।
महिलाओं के मासिक धर्म के दौरान निकलने वाले रक्त में जीवन को निरोगी और दीर्घायु बनाने की क्षमता पाई गई है। नए शोधों से पता चला है कि इस रक्त में स्तंभ कोशिकाएं प्रचुर मात्रा में होती हैं, जिनका उपयोग अनेक बीमारियों के उपचार में किया जा सकता है। मुंबई में इन कोशिकाओं के संरक्षण की दृष्टि से ‘मेंस्ट्रूअल स्टेम सेल’ बैंक भी शुरू हो चुका है। शोधों से पता चला है कि रजस्वला स्त्री के रक्त से मिलने वाली स्तंभ कोशिकाओं में सफलता की संभावना अस्थि मज्जा से निकाली गई कोशिकाओं की बनिस्बत सौ गुना अधिक होती है। इनके संग्रह के लिए चिकित्सा विशेषज्ञ की भी जरूरत नहीं होती। महिलाएं माहवारी के समय एक किट में रक्त को एकत्रित करके किट बैंक में जमा करा सकती हैं। भारत में गर्भाशय का प्रत्यारोपण भी शुरू हो गया है। पुणे में एक महिला ने अपनी मां के गर्भाशय का प्रत्यारोपण कराकर बच्ची को जन्म दिया है। रियो डि जेनेरियो में तो एक मृत महिला के गर्भाशय के प्रत्यारोपण से बत्तीस वर्षीय एक महिला ने स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया है। महिलाओं की इस विलक्षणता को विज्ञान की दुनिया में चमत्कार माना जा रहा है।
लेकिन स्तंभ कोशिकाओं से उपचार की ये प्रणालियां अभी शैशव अवस्था में हैं। उपचार भी महंगा है। इस कारण जिगर और गुर्दे की बीमारियों में प्रत्यारोपण की सबसे ज्यादा मांग है। इसकी आपूर्ति के लिए सरकार की कोशिश है कि दिमागी तौर पर मृत लोगों से अंग प्राप्त किए जाएं। यह प्रत्यारोपण के लिए अंगों की आपूर्ति का सबसे अच्छा माध्यम है जिसे लोगों में जागरूकता पैदा करके पूरा किया जा सकता है। देश में हर साल पचास हजार लोग हृदय प्रत्यारोपण के इंतजार में रहते हैं। इनमें से महज दस-पंद्रह लोगों का ही हृदय प्रत्यारोपण हो पाता है। देश में अंग प्रत्यारोपण के जरूरतमंद लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन अंगदाता उस अनुपात में नहीं मिल रहे हैं।
देश में 640 चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल ऐसे हैं, जिनमें अंग प्रत्यारोपण और स्तंभ कोशिका से उत्पादन का काम किया जा सकता है। इनमें अंग प्रत्यारोपण व उत्सर्जन के पाठ्यक्रम भी नवीन चिकित्सा शिक्षा में जोड़ दिए गए हैं। इसके बावजूद चंद चिकित्सा संस्थानों में ही अंग प्रत्यारोपण व उत्सर्जन की शल्य क्रिया सुविधा उपलब्ध है। इसलिए फिलहाल अंग प्रत्यारोपण के लिए सबसे कारगर पद्धति अंगदान ही है। इसकी आपूर्ति तीन प्रकार से की जा सकती है। पहला, कोई भी इंसान जीवित रहते हुए अपना गुर्दा या जिगर दान कर दे। दूसरे, किसी व्यक्ति के दिमागी रूप से मृत हो जाने पर उसके परिजनों की अनुमति से अंगदान कराया जाए। लेकिन इसमें अंगदान करने की समयसीमा होती है। समय रहते मृत व्यक्ति के अंग निकाल लिए जाएं, इसमें परिवार की इजाजत कानूनन जरूरी है। अगर जागरूकता से ऐसा संभव हो जाता है तो नब्बे फीसद महिलाओं को अपने गुर्दे दान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अंगदान से संबंधित लैंगिक असमानता कालांतर में दूर होती चली जाएगी।
अहमदाबाद के प्रतिष्ठित गुर्दा अस्पताल के अंगदान से जुड़े एक अध्ययन में महिलाओं के प्रति लैंगिक असमानता का खुलासा हुआ है। महिलाएं अंग प्रत्यारोपण में पुरुषों से बहुत आगे हैं, लेकिन जब उन्हें अंगों की जरूरत पड़ती है तो नहीं मिल पाते। ‘द ट्रांसप्लांट सोसाइटी’ की अट्ठाइसवीं अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस में पेश आंकड़ों से साफ हुआ है कि पुरुषों को गुर्दा दान करने में नब्बे फीसद उनकी पत्नियां होती हैं। अंगदान में महिलाओं का फीसद उनहत्तर है, जबकि पुरुषों का सिर्फ पच्चीस। वहीं 74.2 फीसद महिलाएं परिजनों को अंगदान करती हैं, लेकिन उन्हें महज 21.8 फीसद अंग दान में मिल पाते हैं। सत्तर प्रतिशत माताएं बच्चों को अंगदान करती हैं, जबकि तीस फीसद पिता ऐसा करते हैं। पचहत्तर फीसद दादी पोते-पोतियों के लिए अंगदान करती हैं, जबकि दादा पच्चीस फीसद ही करते हैं। यानी लैंगिक भेद यहां भी बरकरार हैं।
हालांकि बीते दस सालों में अंग प्रत्यारोपण की संख्या बढ़ी है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अंग प्रत्यारोपण की कुल संख्या 2013 में 4,990 से बढ़कर 2022 में 15,561 हो गई है। लेकिन साफ है कि अंग प्रत्यारोपण की जरूरत की पूर्ति अंगों के उत्पादन से ही संभव हो पाएगी। लिहाजा, इस जैव तकनीक को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
Date:02-03-23
इस्तीफों से संदेश
संपादकीय
भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और नौ महीने से बिना विभाग के मंत्री सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। सिसोदिया को आबकारी मामले में सीबीआई ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया था‚ जबकि जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले साल मई से तिहाड़ जेल में बंद हैं। सिसोदिया पर नईशराब नीति (फिलहाल वापस हो चुकी है) में कथित अनियमितता बरतने का आरोप है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी सिसोदिया के पास दिल्ली के कुल 33 विभागों में वित्त‚ गृह‚ शिक्षा समेत 18 विभाग थे वहीं जैन के पास गिरफ्तारी से पहले स्वास्थ्य‚ उद्योग समेत 7 मंत्रालय थे। केजरीवाल ने दोनों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। विपक्ष जैन के इस्तीफे की मांग उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही कर रहा था‚ जबकि सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद उनके सीबीआई की रिमांड़ पर लिए जाने के बाद से इस्तीफे का दबाव भी मुख्यमंत्री पर पड़़ने लगा। दरअसल‚ मंगलवार को उस समय घटनाक्रम बड़़ी तेजी से बदला जब अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सिसोदिया को निराशा हाथ लगी। प्रधान न्यायाधीश ड़ीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने सिसोदिया की जमानत याचिका को यह कहते हुएसुनने से इनकार कर दिया कि सिर्फ इसलिए कि घटना दिल्ली में हुई है‚ आप सीधे–सीधे शीर्ष अदालत नहीं आ सकते जबकि आपके पास संबंधित निचली अदालत के साथ–साथ दिल्ली उच्च न्यायालय के पास जाने के भी उपाय हैं। हालांकि इन इस्तीफों को विपक्ष अपने दबाव का परिणाम बता रहा है‚ लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि दोनों के पास अहम विभाग थे‚ और जनता के काम प्रभावित न हों‚ इसलिए इस्तीफे हुए हैं। बहरहाल‚ इन इस्तीफों से इतना तो साफ है कि नैतिकता या राजनीतिक शुचिता नहीं थी‚ बल्कि मात्र इसलिए इस्तीफे दिए गए हैं ताकि सरकार के कामकाज सहज–सुचारु बने रहें। हालांकि विपक्षी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री घबरा गए हैं‚ और अपने मंत्रियों के इस्तीफों के जरिए उन्होंने राजनीतिक चाल चली है। मुख्यमंत्री के घबराने की बात पर वे खुलासा करते हैं कि शक की सुई मुख्यमंत्री केजरीवाल की तरफ बढ़ रही है। राजनीति में आरोप–प्रत्यारोप नईबात नहीं है‚ बल्कि रिवायत जैसा उपक्रम है। जरूरी है कि आरोपों से पाक–साफ होने तक आरोपी अपने संवैधानिक पद और जिम्मेदारियों से दूर रहे। राजनीतिक शुचिता और नैतिकता की भी यही दरकार है।
Date:02-03-23
गरमी ने किया बेहाल
संपादकीय
प्रकृति लंबे समय से इशारे दे रही है। रह–रहकर दुनिया के किसी न किसी भाग में बाढ़‚ भूकंप या तूफानों के जरिए होने वाली क्षति के जरिए दुष्परिणामों को दिखा भी रही है‚ लेकिन विड़म्बना है कि दुनिया भर में इन संकेतों की ओर से आंखें मूंदी जा रही हैं जो भविष्य के लिए बर्बादी का निमंत्रण है। इस बार गर्मी ने फरवरी में ही चिंतित कर देने वाला रिकॉर्ड बना दिया। यह महीना पिछले 146 सालों के दौरान या कहें कि 1877 के बाद से अब तक का सबसे गर्म फरवरी का महीना रहा। यह मौसम का सामान्य बदलाव नहीं है‚ जिसे होते हुए देखते रहा जा सके। इसका मतलब है कि इस साल मार्च के महीने से ही जबर्दस्त गर्मी‚ यहां तक कि लू का भी सामना करना पड़़ सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मामले की संवेदनशीलता को भांपते हुए तेजी से बढ़ते तापमान के मद्देनजर राज्य सरकारों को लू से बचाव के उपाय करने के निर्देश दिए हैं। राज्यों से कहा है कि वे स्थिति पर लगातार निगाह रखें और आम जनता को इससे बचाव के बारे में जागरूक करें। तापमान की प्रति दिन और साप्ताहिक रिपोर्ट जारी की जानी चाहिए और नियमित रूप से स्थिति की समीक्षा होनी चाहिए। आम जनता को भी लू से बचाव के उपाय सुझाए गए हैं। लगातार पानी पीने और गर्म हवाओं के सीधे प्रभाव से बचने की सलाह दी गई है। अस्पतालों में भी लू प्रभावित रोगियों के इलाज के लिए पर्याप्त प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। देश में कुछ स्थानों पर तापमान पहले ही असामान्य स्तर पर पहुंच गया है और साल के इस समय के लिए अपेक्षित सामान्य तापमान से काफी अधिक विचलन की सूचना भी कुछ राज्यों और जिलों से मिली है। सारी जिम्मेदारी सरकार की ही नहीं होती‚ आम लोगों के लिए भी अपनी सामान्य समझ से काम लेते हुए जरूरी है कि नींबू–पानी‚ दही‚ छाछ‚ लस्सी‚ नमक के साथ फलों का जूस पिएं‚ घर में हवादार और ठंड़े स्थान पर रहें। ताजे फलों जैसे तरबूज‚ ककड़ी‚ नींबू‚ संतरा आदि का खूब सेवन करें और हल्के रंग के पतले–ढीले सूत्री वस्त्र पहनें। बाहर नंगे पैर न निकलें। खुली धूप में जाते समय छाता‚ टोपी‚ तौलिया या किसी अन्य कपड़े से सिर को ढंककर रखें। बच्चों और पालतू जानवरों को खड़े वाहन में नहीं छोड़े क्योंकि वाहन के अंदर का तापमान खतरनाक साबित हो सकता है। वक्त सरकार के साथ सहयोग करने का है।