01-08-2026 (Important News Clippings)

Afeias
01 Aug 2026
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         Date: 01-08-26

A healthy tax

The government must act to tax foods high in fat, sugar, and salt

Editorial

India, which has a long history of addressing the challenges of undernutrition, has to pivot to attack the curious phenomenon of overnutrition that evolving lifestyles have now laid at its door. The recent National Family Health Survey data showed that in India, while stunting and undernutrition continue to be cause for concern, despite some gains, the sharp rise in adult overweight and obesity, besides diet-related metabolic conditions, cannot be ignored any more. Two unrelated developments have advanced the question of unhealthy diets in very pointed suggestions that would nudge consumers to make the right choices. First, a Parliamentary Standing Committee has recommended mandatory front-of-pack nutrition labelling indicating whether packaged food products are high in sugar, and second, a national consortium has advised the government to levy a health tax on high fat, salt and sugar foods, and enforce stricter regulations on their advertisements. The Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution also made a recommendation to include the sugar content in baby foods, attacking the excess sugar consumption issue right where it begins. The consortium on adolescent nutrition, which goes by the practical name Let’s Fix Our Food, is led by the Indian Council of Medical Research-National Institute of Nutrition (ICMR-NIN), and comprising several other prominent institutions in India and abroad, has recommended that the government ensure a healthier school food environment, stricter regulation of marketing of unhealthy food, and front-of-pack nutrition labelling. These efforts will be among the steps to tackle the rising burden of obesity and diet-related non communicable diseases that require a comprehensive strategy helmed by the government.

According to the World Health Organization, since 2017, at least 133 countries have increased or introduced a new health tax. A “junk food law” came into force in Colombia in 2023, to tackle the high consumption of packaged foods. An additional tax on such foods began at 10%, rose to 15% the next year and touched 20% the subsequent year. Norway, Hungary, Denmark, Bermuda, Dominica, St. Vincent and the Grenadines, and the Navajo Nation (U.S.), have also specifically implemented taxes on unprocessed sugar and sugar-added foods. With the ICMR-NIN report indicating that over 17 million children and adolescents are affected by obesity, and that this number can cross 27 million by 2030, there cannot be a better time to act on these suggestions that will go a long way in educating the consumer to make healthy food choices.


Date: 01-08-26

Western Ghats conservation with science and dialogue

The Ecologically Sensitive Area debate highlights the need for balanced, inclusive conservation approaches

Madhusudan Bandi, [ Faculty member at the Gujarat Institute of Development Research, Ahmedabad, Gujarat ]

The Western Ghats, spanning six coastal States of India, are internationally recognised for their rich biodiversity. They contain 39 biodiversity hotspot areas, including national parks, reserved forests, and wildlife sanctuaries declared World Heritage Sites (WHS) by UNESCO in 2012. To protect this natural heritage, the Western Ghats Ecology Expert Panel (WGEEP) was constituted in 2010 under the chairmanship of ecologist, academic, and writer Madhav Gadgil. Its report recommended declaring 142 talukas covering 44 districts in the entire Western Ghats into Ecologically Sensitive Area (ESA), while sub-dividing it into three Ecologically Sensitive Zones (ESZ). Such a declaration would regulate human activities to protect fragile ecosystems and, once noti•ed under the Environment Protection Act, 1986, would provide legal protection.

The ESA journey

Following strong local and political opposition in the States concerned to the WGEEP recommendations, the central government constituted a high-level working group headed by Krishnaswamy Kasturirangan in 2012 to review them. The group limited restrictions on economic activities and livelihoods to ecologically sensitive natural landscapes, reducing the area covered to only 37% of the Western Ghats

Based on this recalibrated report, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC) issued the first draft notification in 2014. Since the matter remained unresolved, the Ministry constituted an expert panel headed by former Director General of Forests Sanjay Kumar in 2022 to examine the concerns raised by the stakeholder States. Following the expert panel’s deliberations, Gujarat and Goa appear to have agreed to the finalisation of the ESA notification, while Maharashtra has sought a fresh review.

Discussions between the Centre and other States, including Karnataka, Kerala, and Tamil Nadu, are ongoing. A “phased rollout” or “State-wise finalisation” is possible after the inclusion of this clause in the 2024 draft notification.

Between 2015 and 2026, five draft notifications were issued as the Centre and States did not reach a consensus. Following the expiry of the last notification, in July 2026, the Ministry has extended the expert panel’s tenure by another year.

The case of Karnataka

Karnataka has 10 districts in the Western Ghats, with 23.4% of the State’s population residing there. Around 20,668 square kilometres have been identified for ESA declaration. Regardless of the government’s political affiliation, the State has consistently opposed the proposal, citing its potential impact on agriculture, plantations, mining, and infrastructure development.

A study by this writer covered villages located in the proximity of 10 WHS across four districts — Chikkamagaluru, Kodagu, Shivamogga, and Udupi — and three other important sites in Uttara Kannada and Udupi, including the Kali Tiger Reserve, Mundigekere Bird Sanctuary (five acres and a breeding ground for cattle egrets in Sirsi), and Mookambika Wildlife Sanctuary. The study highlighted local perspectives on livelihoods and conservation efforts.

In villages adjoining the Kali Tiger Reserve and Kudremukh National Park, some residents reported accepting or considering rehabilitation packages. Those opposing relocation felt that they might eventually have to follow due to declining village populations and the resulting threat to village life. Even villages with granted forest rights have faced challenges due to restrictions on minor forest produce collection and agricultural practices. Concerns were also raised over the rejection of forest rights claims by non-tribals with long-standing residence, including in a village (at least 150 years) near the Balahalli Reserved Forest. Meanwhile, local officials and some communities supported regulating environmentally harmful activities such as stone quarrying and unplanned tourism projects, including proposals for forest ropeways.

With specific reference to the notifications, it must be noted that local communities faced similar restrictions whenever these areas were declared protected zones, even before the WGEEP was constituted. Many residents believe that buffer zones extend 10 kilometres from core areas and fear possible eviction from their lands. Stakeholders across the study districts unanimously expressed concerns that reliance on satellite imagery for identifying ESA areas was unfair, as they were convinced that it could not distinguish plantation crops such as arecanut, shade-grown coffee, rubber, and coconut from forest cover. They also raised concerns that no committees had physically visited their villages.

In this context, Karnataka’s case requires an empathetic approach that addresses genuine stakeholder concerns before a final decision is taken.

Protecting indigenous communities

In the broader context, the Union government’s decision to proceed with the ESA notification for the Western Ghats reflects political will to protect ecology and biodiversity. Conservation efforts cannot be indefinitely delayed as it will result in States losing their control in such areas; ecological systems transcend administrative boundaries.

More importantly, ESA should include indigenous communities living deep within forests, as they naturally follow conservation principles and maintain a sacred, sustainable relationship with the environment despite challenging conditions. Their presence serves as abridge between forests and mainstream society, while their absence risks the loss of biocultural diversity.


Date: 01-08-26

अमेरिका से भी सतर्क रहने की जरूरत

दिव्य कुमार सोती, ( लेखक काउंसिल आफ स्ट्रैटेजिक अफेयर्स से संबद्ध सामरिक विश्लेषक हैं )

गत दिनों उत्तर प्रदेश में भारत-नेपाल सीमा पर स्थित सोनौली बार्डर चेक पाइंट के पास से एक संदिग्ध अमेरिकी नागरिक जार्डन ब्राउन को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ द्वारा हिरासत में लिया गया। ब्राउन ने वैध पासपोर्ट और वीजा के बिना ही समुद्री रास्ते से भारत में प्रवेश किया था और दक्षिण भारत में काफी समय बिताने के बाद उत्तर प्रदेश पहुंचा, जहां से वह अवैध तरीके से सीमा पार कर नेपाल में घुसने वाला था। इसमें चौंकाने वाले कई पहलू हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत का रहने वाला ब्राउन कई वर्षों तक अमेरिकी नौसेना के विशेष कमांडो दस्ते नेवी सील्स में काम कर चुका है। यह वही खुफिया कमांडो दस्ता है, जिसने कभी पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। ब्राउन के पास अमेरिकी नागरिक होने के बावजूद अमेरिकी पासपोर्ट नहीं था, परंतु एक नकली चीनी पासपोर्ट उसके पास से बरामद हुआ। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि अमेरिका सेना के विशेष खुफिया कमांडो दस्ते में रह चुका व्यक्ति बिना अनुमति के भारत में किसी जासूस या आतंकी की तरह घुसपैठ कर सीमावर्ती क्षेत्र में क्या कर रहा था?

ब्राउन का मामला अपवाद नहीं है। गत मार्च में ही भारतीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा एक अमेरिकी मैथ्यू वैन डाइक और छह यूक्रेनी नागरिकों को कोलकाता और पूर्वोत्तर से गिरफ्तार किया गया था। ये सब मिलकर यूरोप से ड्रोनों को भारत में लाकर म्यांमार और पूर्वोत्तर में सक्रिय आतंकी संगठनों को उड़ाने और उनके माध्यम से हवाई हमले करने की ट्रेनिंग दे रहे थे। इनमें से कई लोग पूर्वोत्तर के उन क्षेत्रों में घुसपैठ कर चुके थे, जिनमें प्रवेश के लिए विदेशी नागरिकों को सरकार से विशेष परमिट प्राप्त करना आवश्यक होता है। ब्राउन की तरह ही डाइक का भी अमेरिकी सुरक्षा प्रतिष्ठानों से पुराना नाता रहा है। जब पश्चिमी देशों ने लीबिया में कर्नल गद्दाफी के तख्तापलट की ठानी तो डाइक एक युद्ध पत्रकार से गुरिल्ला लड़ाका बन गया और अमेरिकी समर्थन से गद्दाफी सरकार के विरुद्ध युद्धरत गुट में शामिल हो गया। पश्चिम एशिया के कई सशस्त्र संघर्षों में हिस्सा लेने के बाद डाइक ने 2018 में सन्स आफ लिबर्टी इंटरनेशनल नामक संस्था की स्थापना की, जो अमेरिकी हितों को साधने वाले गुरिल्ला और आतंकी संगठनों को दुनिया भर में प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और सलाह देने का काम करती है। यह संस्था ब्लैक वाटर जैसे निजी भाड़े के लड़ाके और विभिन्न युद्धक सेवाएं मुहैया कराने वाले अमेरिका के कारपोरेट रक्षा तंत्र का हिस्सा है। यह सुनियोजित साठगांठ बहुत कुछ कहती है।

अमेरिकी और पश्चिमी नागरिकों के भारत की सुरक्षा के विरुद्ध काम करने का यह कोई पहला या दूसरा मामला नहीं है। याद रहे कि अहमदाबाद सीरियल बम धमाकों से पांच मिनट पहले इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों द्वारा कई न्यूज चैनलों को ईमेल भेजे गए थे, जिसमें इन बम धमाकों की पहले धमकी और फिर जिम्मेदारी भी ली गई थी। बाद में इस ईमेल को आश्चर्यजनक रूप से भारत में रह रहे एक अमेरिकी नागरिक और अमेरिकी कट्टरपंथी चर्च से जुड़े कैनेथ हेवुड नामक व्यक्ति के लैपटाप तक ट्रेस किया गया। उस मामले की जांच कर रहे एक विवादित पुलिस अधिकारी द्वारा हेवुड को आनन-फानन में क्लीन चिट दे दी गई थी। क्लीन चिट देने का एक अजीब कारण यह बताया गया था कि आतंकियों ने हेवुड का वाईफाई कनेक्शन हैक कर लिया था। हालांकि हेवुड इंटरनेट तकनीक से अनजान नहीं था और 20 सालों से एक फर्म चलाता था, जिसमें भारतीयों को अमेरिकी कंपनियों में नौकरियों के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। ऐसे में हैक होने वाली बात हजम नहीं होती। तब ऐसी बातें सामने आई थीं कि हेवुड सीआइए से जुड़ा था और सिमी और इंडियन मुजाहिदीन के माड्यूल संचालित कर रहा था। फिर भी इस मामले को रफा-दफा कर दिया गया।

हेवुड प्रकरण के करीब तीन साल बाद ही मुंबई में 26/11 आतंकी हमले हुए और उनमें भी एक अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली की भूमिका सामने आई। हेडली अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का वर्षों तक मुखबिर रहा, जो 26/11 का मुख्य साजिशकर्ता भी बना। कोई अमेरिका से पूछे कि भारत में अमेरिकी खुफिया गतिविधियों के वे कौनसे राज हेडली के पास हैं कि उस पर उचित कार्रवाई के आसार नहीं दिखते। क्या कारण है कि 166 लोगों की हत्या का जिम्मेदार होने के बाद भी उसे वहां न तो मृत्युदंड दिया जाएगा और न ही जीवन के अंत तक कैद में रखा जाएगा और न ही भारत को प्रत्यर्पित किया जाएगा। ऐसा ही मामला अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआइए के एजेंट रोसिआना मिन्चयू का है, जो 2005 में भारत के सबसे बड़े जासूसी कांडों में से एक नेवी वार रूम लीक केस उजागर होने के बाद से गायब है। वर्ष 2018 में अमेरिकी ईसाई मिशनरी जान एलेन चाऊ को अंडमान निकोबार के आदिवासियों ने तब मार डाला था, जब वह उनके क्षेत्र में घुसपैठ का प्रयास कर रहा था। स्मरण रहे कि यह वह संरक्षित क्षेत्र है, जिसमें भारतीय प्रशासनिक अधिकारी और सेना भी प्रवेश नहीं करते हैं। पिछली सदी के अंतिम दशक के दौरान जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद की आग को हवा देने में अमेरिकी राजनयिक राबिन राफेल की भूमिका तो भुलाए नहीं भूली जा सकती। हुर्रियत के विस्तार में राफेल का बहुत बड़ा हाथ रहा है।

इतना सब कुछ स्पष्ट होने के बाद भी आज तक अमेरिकी नागरिक अपनी तमाम भारत विरोधी गतिविधियों के बावजूद बचते चले आए हैं। कोई बड़ी घटना होने से पहले इन्हें कभी पकड़ा नहीं जाता था और बाद में पकड़े भी गए तो सरकार बड़े आराम से उन्हें बच निकलने देती थी। ऐसे में ब्राउन और डाइक के मामले में गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और भारतीय सुरक्षा एजेंसियां सभी बधाई के पात्र हैं कि इस बार एहतियात बरतते हुए अमेरिकी खुफिया एजेंसियों से जुड़े लोगों को किसी बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मामले भारतीय मीडिया और आम भारतीयों के लिए भी सीख है कि भारत के शत्रु सिर्फ पाकिस्तानी या चीनी ही नहीं होते हैं।


Date: 01-08-26

राज्य शक्ति की प्रतिद्वंद्वी बनती कॉरपोरेट शक्ति

आर जगन्नाथन

जैसे-जैसे दुनिया अलग-अलग देशों के छोटे और संकरे गुटों में बंटती जा रही है, यह खतरा खड़ा हो गया है कि राज्य से परे कॉरपोरेट हित वैश्विक निर्णयों पर हावी होने लगेंगे। कई तरह के व्यवधानों के इस दौर में प्रौद्योगिकी पर संप्रभु नियंत्रण और ऐसी भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण का चलन है, जिन पर भरोसा किया जा सकता है। एक सीमा तक यह अच्छी बात है किंतु प्रौद्योगिकी पर संप्रभु नियंत्रण का अर्थ यह भी है कि इन प्रौद्योगिकियों का निर्माण करने वाले ताकतवर केंद्रों को और भी बड़ा तथा अधिक शक्तिशाली बनने दिया जाएगा। अगर यह संप्रभु शक्ति के लिए इतना जरूरी है तो क्या राष्ट्रीय सरकारें उनकी शक्ति कम करने का प्रयास नहीं करेंगी ? अब हम उस निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुके हैं, जहां कॉरपोरेट शक्तियां राज्य की शक्ति के बराबर पहुंच सकती हैं या उनसे भी बड़ी हो सकती है।

हालिया अतीत में हमने देखा है कि कैसे अमेरिका उन्न चिप्स और मिथॉस जैसे आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) टूल्स को दूसरे देशों तक पहुंचने से रोकने का प्रयास किया। लेकिन इन फैसलों में जल्द ही बदलाव करना पड़ा क्योंकि वैश्विक प्रभुत्व की चाह में कोई भी देश बुनियादी वाणिज्यिक हितों के साथ समझौता नहीं कर सकता। सत्ता पर कम्युनिस्ट पार्टी के एकाधिकार वाले चीन को जैसे ही लगा कि अलीबाबा की ताकत उसके नियंत्रण के परे चली गई है, उसने फौरन अलीबाबा के पर कतर दिए। लेकिन चीन भी अपनी तकनीकी कंपनियों की वैश्विक ताकत कभी खत्म नहीं होने देगा। अलीबाबा के जैक मा को सार्वजनिक जीवन से जबरदस्ती गायब करके सख्त संदेश जरूर दिया गया होगा मगर अलीबाबा को खत्म नहीं होने दिया गया।

भारत में भी ‘अदाणी और अंबानी’ की ताकत पर तमाम सियासी बयानबाजी के बावजूद यह कल्पना करना मुश्किल है कि वेटूट सकते हैं क्योंकि वे उन चुनिंदा समूहों में शामिल हैं, जो दुनिया की आला कंपनियों के सामने टिके रह सकते हैं। कंपनियों की ताकत में कमी राज्य की किसी कार्रवाई से होने के बजाय परिवारों के अंदरूनी झगड़ों से होने का आशंका ज्यादा होती है क्योंकि कई बार उत्तराधिकारी अपनी-अपनी कंपनियां चलाना चाहते हैं। पश्चिम में पारिवारिक कारोबार भारत के मुकाबले कम हैं और वहां कॉरपोरेट ताकत उन मुख्य कार्य अधिकारियों (सीईओ) और निदेशक मंडलों के पास चली गई हैं, जिनका चुनाव नहीं होता।

जब दुनिया राजनीति और अर्थशास्त्र में नई शक्ति व्यवस्थाओं के अनुरूप ढल रही है तब किसी भी बड़ी कंपनी को एक सीमा से ज्यादा नहीं रोका जा सकता। बल्कि कंपनियां ही सरकारों पर ताकत दिखाएंगी अमेरिका पर भी। इसका अर्थ है कि एमेजॉन, ऐपल, अल्फाबेट (गूगल), मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया और टेस्ला / स्पेसएक्स जैसी बड़ी कंपनियों का अमेरिकी सरकार और वॉल स्ट्रीट पर हमेशा भारी रुतबा होगा। इन कंपनियों में जल्द ही ऐंथ्रॉपिक और ओपनए आई जैसी बड़ी कंपनियों का नाम भी जुड़ सकता है, जिनका मूल्यांकन 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने वाला है और जो बाजार में सूचीबद्ध होने की तैयारी कर रही हैं ओपनएआई कमाई और मूल्यांकन आदि में ऐथ्रॉपिक से पीछे क्यों न रह जाए, उसे कभी विफल नहीं होने दिया जाएगा। उसे बचा लिया जाएगा बल्कि मजबूत कंपनियों में उसका विलय भी कराया जा सकता है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा रकम दांव पर लगी है।

यह तस्वीर काफी समय से उभर रही है, डॉनल्ड ट्रंप के आने से पहले भी, जिनकी अराजक नीतियों से तकनीकी राष्ट्रवाद का उदय तेज हो रहा है। ग्रीस के वित्त मंत्री रहे यानिस वरूफाकिस आदि ने जिस ‘तकनीकी सामंतवाद’ शब्द को लोकप्रिय बनाया था, उसका अर्थ यह है कि संप्रभुता अब सरकारों के पास ही नहीं रह गई है। वह भारीभरकम तकनीकी प्लेटफॉर्मों और कंपनियों तक पहुंच गई है, जो मोबाइल फोन से लेकर चिप्स और इंटरनेट तक लगभग हर मानवीय गतिविधि पर हावी हैं।

जरा सोचिए कि अमेरिका में एक सदी से भी ज्यादा समय से एकाधिकार रोधी कानून मौजूद है मगर वहां कितनी बड़ी एंटी ट्रस्ट कार्रवाई सफल हो पाई हैं? कॉरपोरेट ताकत के दो बड़े विघटन 1911 और 1984 में हुए। 1911 में स्टैंडर्ड ऑयल को 34 कंपनियों में बांट दिया गया और 1984 में एटीऐंडटी को अपने क्षेत्रीय टेलीफोन कारोबार अलग करने पर मजबूर किया गया।

अमेरिकी न्याय विभाग ने 2000 में माइक्रोसॉफ्ट को तोड़ने की कोशिश की मगर अपने एकाधिकारवादी तरीकों में बदलाव पर रजामंद होकर कंपनी उस झटके से बच गई। इस समय गूगल, एमेजॉन और ऐपल के खिलाफ एंटी ट्रस्ट कार्रवाई चल रही हैं मगर इस बात की आशंका कम है कि उनकी कॉरपोरेट ताकत पर ज्यादा कैंची चलाई जाएगी।

कायदे में ऐसी कार्रवाई अमेरिका और चीन से शुरू होनी चाहिए। लेकिन अगर वे खुद को जी2 (दो देशों का समूह ) मानने लगते हैं तो इस बात की संभावना ज्यादा है कि वे अपने घर की कंपनियों के बजाय जी2 से बाहर के देशों में ताकतवर तकनीकी कंपनियों का कद कम करने के लिए मिलीभगत करें। यह सोचना भी कठिन है कि अमेरिका गूगल, एमेजॉन, ऐपल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा या स्पेसएक्स यानी मैग-7 को उस तरह तोड़ेगा, जैसे चीन बायडू, अलीबाबा, टेनसेंट या शाओमी के साथ किया।

जरा सोचिए कि केवल एक कंपनी का कितनी जगह दबदबा है। सर्च बाजार के 90 प्रतिशत और ऐंड्रॉयड, क्रोम और गूगल मैप्स के 60-70 प्रतिशत पर गूगल का अधिकार है। ज्यादा विवेक वाली दुनिया में गूगल ( या इसकी मूल कंपनी अल्फाबेट) को कम से कम चार या पांच
अलग-अलग कंपनियों में बांटा जाना चाहिए था और एमेजॉन को भी इतनी ही कंपनियों में। किंतु राजनीतिक शक्ति के विखंडन के इस दौर में तकनीकी सामंतवाद के खिलाफ देशों की एकजुट कार्रवाई की गुंजाइश घट रही है।

तकनीकी सामंतवाद को तभी सीमित किया जा सकता है, जब प्रमुख शक्तियों के बीच वैश्विक समझौता हो । इन कॉरपोरेट दिग्गजों को तोड़ने के लिए अमेरिका और चीन ही नहीं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमेरिका की उभरती शक्तियों को भी शामिल करना होगा। लेकिन जब भूराजनीतिक ताकत खुद टूट रही हो तो ऐसा होना असंभव लगता है। जब सामूहिक संप्रभु ताकत दुनिया भर में कंपनियों के आकार पर अंकुश नहीं लगा सके तो वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में तकनीकी सामंतवाद की प्रमुख भूमिका रहेगी चाहे उनके निर्णय नागरिकों को केवल उपभोक्ता बनाकर न छोड़ दें, जिनकी निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता रहे। भारत जैसी मझोली शक्तियां इन बड़ी कंपनियों को चुनौती कैसे दे पाएंगी, जब अमेरिका और यूरोप तक ऐसा नहीं कर पा रहे हैं।

यह बेशक कल्पना लगे मगर हकीकत यही है। इसे बदलने का दूसरा तरीका यही है कि नागरिक गैर जवाबदेह कॉरपोरेट दिग्गजों को इतनी अधिक शक्ति देने के खिलाफ बड़ विरोध करें। लेकिन ऐसे विद्रोहों के साथ अपनी तरह की अराजकता आती है क्योंकि वे स्थापित कानून और आर्थिक व्यवस्था को उलट देते हैं। भारत समेत दुनिया भर में असहनीय स्तर तक मुफ्त की रेवड़ी और सब्सिडी इसलिए बांटी जाती हैं ताकि नागरिकों की बेचैनी काबू में रखी जाए और वे सड़कों पर नहीं उतरें।

सरकार की ताकत और कंपनियों की ताकत तथा मतदाताओं की परिवर्तन लाने की ताकत और सरकार एवं तकनीकी सामंतों की साझा ताकत के बीच स्पष्ट असंतुलन है, जो लगातार बढ़ रहा है। हमें नहीं पता कि यह असंतुलन दूर कैसे होगा मगर इसे दूर करना होगा। पश्चिम को यह मानना पसंद है कि ऑलिगार्क (सत्ता और राजनीति को प्रभावित करने वाले धनकुबेर) केवल रूस में हैं मगर ऐसा नहीं है।


Date: 01-08-26

नियम बनाम नैतिकता

संपादकीय

यह विचित्र विडंबना है कि संविधान में दर्ज जिन नियम-कायदों का पालन न केवल तकनीकी दृष्टि से, बल्कि नैतिकता की कसौटी पर भी जरूरी होना चाहिए, उन्हें ताक पर रख कर कई बार सरकारें अपनी सुविधा के मुताबिक तर्क गढ़ लेती हैं। बिहार में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया था। मगर बीच में ही नीतीश ‘कुमार ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गठित नई सरकार में दीपक प्रकाश को दोबारा मंत्री पद मिला । यो संविधान के अनुच्छेद 164 (4) में यह प्रावधान है कि विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य हुए बिना किसी को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन छह महीने के भीतर उसे किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा। दीपक प्रकाश के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर यह सवाल उठाया गया है कि छह महीने के बाद भी विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं बनने के बावजूद एक व्यक्ति को अगर मंत्री बनाए रखा जाता है, तो क्या इसे नैतिक और कानून दृष्टि से उचित माना जा सकता है ?

इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा है कि कोई मंत्री बिना चुने गए छह महीने से ज्यादा समय तक अपने पद पर कैसे बना हुआ है। अदालत ने साफ कहा कि यह पूरी तरह कानून का मामला है। इस संबंध में बिहार में नई सरकार बनने और दीपक प्रकाश के दोबारा मंत्री बनने की दलील भले दी जाए, लेकिन राजनीतिक नैतिकता की कसौटी पर इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि करीब पच्चीस साल पहले पंजाब के इसी तरह के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 164 (4) केवल एक बार अस्थायी छूट देता है। अदालत ने छह महीने पूरे होने के बाद बिना विधायक बने मंत्री बनाना संविधान के साथ छल माना था। अब बिहार में विधान परिषद से एक सदस्य के इस्तीफे के बाद नई तस्वीर बनाने की कोशिश हो रही है। मगर यह देखने की बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट दीपक प्रकाश के मामले में क्या फैसला देता है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी प्रावधान की धुंधली व्याख्या करके तात्कालिक लाभ तो उठा लिया जाता है, लेकिन इस क्रम में हुआ नुकसान दीर्घकालिक होता है।


Date: 01-08-26

सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट से नहीं बनेगी बात

फैजान मुस्तफा, ( कुलपति, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विवि )

बीती 27 जुलाई को फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेपर लीक की पहली सुनवाई ही स्थगित करनी पड़ी, क्योंकि सीबीआई के वकील पेश नहीं हुए, जबकि उसी दिन लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया गया था। महज दो साल के भीतर इस कानून में संशोधन की जरूरत इसलिए आन पड़ी, क्योंकि पेपर लीक के मामले रुक नहीं रहे हैं।

बहरहाल, नए विधेयक को संसद के दोनों सदनों ने मंजूर कर लिया है और अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि चार्जशीट दाखिल होने की तारीख से तीन महीने के भीतर त्वरित अदालतों के माध्यम से पेपर लीक संबंधी मामलों का निपटारा किया जाएगा। हालांकि, उत्तराखंड, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इससे भी ज्यादा कड़े कानून मौजूद हैं, जिनमें उम्र कैद तक की सजा के प्रावधान हैं।

अपने देश में त्वरित मुकदमा चलाने का कानूनन कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन हुसैनारा खातून (1979) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि मुकदमे का शीघ्र निपटारा आरोपी का अधिकार है और उसने इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत आजादी के अधिकार से जोड़ा था। शीर्ष अदालत ने इसी आधार पर इस हफ्ते ‘यूएपीए’ के दो आरोपियों को जमानत दी है, क्योंकि उनका मुकदमा बीते 12 वर्षों से शुरू नहीं हुआ था। हालांकि, आज आरोपी के अधिकार के तौर पर नहीं, बल्कि पीड़ितों के तेजी से न्याय पाने के अधिकार के रूप में हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 में यह प्रावधान है कि आदर्श रूप में आपराधिक मुकदमे का निपटारा दो साल के भीतर हो जाना चाहिए। हालांकि, कागज पर लिखे कानून और अमल में आने वाले कानून के बीच हमेशा फर्क होता है। एक देश के तौर पर हमें इस फर्क को मिटाना होगा।

प्रधानमंत्री ने खुद जंतर मंतर पर हुए विरोध-प्रदर्शन में दखल दिया था और प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त किया था कि पेपर लीक के मामलों में त्वरित अदालतें बनाई जाएंगी। विरोध-प्रदर्शन खत्म होने के बाद केंद्र सरकार ने संशोधन बिल पेश करके अपना यह वायदा निभाया है। संभवत: बहुत कम लोग जानते होंगे कि प्राचीन भारत में भी खास तरह की अदालतें हुआ करती थीं। कौटिल्य की मशहूर किताब अर्थशास्त्र में ‘कंटकशोधन’ अदालतों का जिक्र मिलता है, जो मौर्य काल की विशेष अदालतें थीं और भ्रष्टाचार व आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों का निपटारा करती थीं। गुलाम भारत में बढ़ती राष्ट्रवादी लहर से निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भी ‘क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऐक्ट, 1908’ के जरिये खास ट्रिब्यूनल बनाए थे, जिनमें सामान्य आपराधिक मामले नहीं सुने जाते थे। यहां तक कि 1937 में मध्य प्रांत में परीक्षा में कदाचार को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया था, जो बर्मा के कानून पर आधारित था।

आजाद भारत के शुरुआती तीन दशकों में विशेष अदालतों को लेकर कानून थे, जैसे विशेष दंड न्यायालय (अधिकारिता) अधिनियम, 1950 और आपराधिक विधि (संशोधन) विधेयक, 1952। ये विशेष अदालतें रिश्वत और भ्रष्टाचार के मामलों का निपटारा करती थीं। साल 1952 में अनवर अली सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल तेजी से सुनवाई के लिए विशेष अदालतें गठित नहीं की जा सकतीं। बाद में, शीर्ष अदालत की सात जजों की पीठ ने इसकी स्थापना की अनुमति दी, लेकिन पी रामचंद्र राव (2002) मामले में कहा कि आपराधिक मुकदमे के निस्तारण के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की जा सकती। हालांकि, 1982 से 2015 के बीच ऐसे 25 कानून बनाए गए, जिनमें विशेष अदालतों का प्रावधान था। ये अदालतें मुख्य रूप से भ्रष्टाचार, आतंकी अपराधों व आर्थिक मामलों से जुड़ी थीं। सामान्य अदालतों के जजों को ही विशेष अदालतों में जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसका नतीजा यह रहा कि न तो भ्रष्टाचार कम हुआ और न ही हम आतंकी व आर्थिक अपराधों से बेहतर निपट पाए। साल 2000 में 11वें वित्त आयोग ने फास्ट ट्रैक कोर्ट पर जोर दिया और ऐसी 1,734 अदालतें बनाने का प्रस्ताव रखा। 14वें वित्त आयोग ने भी ऐसी अदालतों पर बल दिया।

साल 2019 में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वत: संज्ञान लेकर दिए गए निर्देश के आलोक में ‘फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट’ संबंधी योजना शुरू की, जिसके तहत मार्च 2026 तक 790 त्वरित अदालतें गठित की जानी थीं। इसके लिए 1952.23 करोड़ रुपये आवंटित भी किए गए। इन अदालतों का गठन बलात्कार और पोक्सो ऐक्ट 2012 से जुड़े लंबित मामलों की तय समय-सीमा में सुनवाई के लिए किया गया है। हालांकि, इस योजना को दो बार बढ़ाया गया है; आखिरी बार इसे सितंबर 2026 तक बढ़ाया गया, ताकि निर्धारित 790 कोर्ट गठित हो सकें।

मौजूदा तारीख में देश भर में 774 त्वरित अदालतें काम कर रही हैं, जिनमें 392 पोक्सो के मामलों को सुन रही हैं। इनमें अब तक 3,34,213 मुकदमों का निपटारा किया जा चुका है। सामान्य अदालतों में जहां बलात्कार व पोक्सो मामलों के निपटारे की औसत दर प्रति कोर्ट प्रति माह 3.26 है, वहीं त्वरित अदालतों में यह दर 9.51 है। माना गया था कि साल भर में हर अदालत 165 मामलों को निपटाएगी, लेकिन 2023 में त्वरित अदालतों के पास करीब दो लाख मामले लंबित थे, वहीं 2025 में यह संख्या बढ़कर तकरीबन 2.45 लाख हो गई। जैसे-जैसे लंबित मामलों की संख्या बढ़ेगी, तेजी से न्याय मिलने का लक्ष्य और भी दूर होता चला जाएगा।

कहते है, देर से मिला न्याय, न्याय न मिलने के बराबर ही होता है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जल्दबाजी में किया गया न्याय, न्याय का गला घोंटने जैसा है। सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार यह कहा है कि विशेष या त्वरित अदालतों के जरिये समानता के अधिकार को कमजोर नहीं किया जा सकता। पेपर लीक की समस्या का समाधान किसी कानून या फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं है।