
स्थानीय निकायों में दिव्यागों का नामांकन
To Download Click Here.
हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने दिव्यांगों के साथ होते आ रहे भेदभाव को दूर करने के लिए विधानसभा में दो विधेयक पेश किए हैं। ये विधेयक हैं –
1) तमिलनाडु के शहरी निकाय अधिनियम में संशोधन करके सभी नगर पंचायतों, नगर परिषदों और नगर निगमों में दिव्यांगों के नामांकन के प्रयास से संबंधित है।
2) तमिलनाडु पंचायत अधिनियम में संशोधन करके सभी ग्राम पंचायतों, पंचायत संघ परिषदों और जिला पंचायतों में दिव्यांग को नामांकित करने के प्रयास से संबंधित है।
विधेयक के अधिनियमित हो जाने पर बदलाव –
- शहरी निकायों में 650, ग्राम पंचायतों में 12,913, पंचायत संघों में 388 और जिला पंचायतों में 37 पद दिव्यांगों के लिए होंगे। फिलहाल शहरी निकायों में मात्र 35 दिव्यांग व्यक्ति हैं।
- दिव्यांगों को सम्मान मिल सकेगा। उनके प्रति भेदभाव को खत्म करने के अलावा, यह परिवर्तन समुदाय को सशक्त भी करेगा।
- जमीनी स्तर पर निर्णय लेने में दिव्यांग समुदाय की भागीदारी बढ़ेगी।
दिव्यांगों को नियुक्त करने के प्रयास से देश में हाशिए पर रह रहे समुदायों को न केवल मुख्यधारा में लाने बल्कि समाज के प्रतिनिधि के रूप में लाने से ऐसा बदला आ सकता है, जिससे समाज के शेष लोगों को भी लाभ हो।
‘द हिंदू’ में प्रकाशित संपादकीय पर आधारित। 21 अप्रैल, 2025