नष्ट वनों को पुनर्जीवन
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- भारत ने कार्बन उत्सर्जन से होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए 5 – 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साईड के उत्सर्जन से होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए सन् 2030 तक अतिरिक्त वनारोपण के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई है।
- इसी संदर्भ में वनारोपण क्षतिपूर्ति निधि विधेयक लाया गया है।
- इस बिल के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकारें, विकास एवं अन्य परियोजनाओं में उपयोग की गई वन भूमि के बदले योजना-निर्माताओं से धनराशि लेकर उसे वृक्षारोपण पर लगाएंगी।
- भारत में कुल भूमि के 30 भाग में वन हैं। परंतु आज उनमें से 43 प्रतिशत वन नष्ट हो चुके है। मौसम परिवर्तन के लिहाज से इन वनों को पुनर्जीवित करना आवश्यक है।
सरकार को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मुख्य रूप से तीन कदम उठाने होंगे-
- जिन क्षेत्रों में वनरोपण किया जाना है, वहाँ पर वनाधिकार नियम के अंतर्गत आने वाले सभी दावों की भरपाई योजना-निर्माता पहले ही पूरी कर चुका हो।
- नष्ट हुए वन क्षेत्र में किसी समुदाय या व्यक्ति विशेष के दावों का निपटारा आदिवासी मंत्रालय एवं राज्य पहले ही कर दें।
- वनारोपण परियोजनाओं की सफलता के लिए वैज्ञानिकों एवं स्थानीय प्रतिनिधियों की भागीदारी अत्यंत आवश्यक होगी।
इन उपायों से मौजूदा एवं नए वनों के लिए सामाजिक सद्भाव बढ़ेगा।
‘द इकॉनॉमिक टाइम्स’ के संपादकीय से
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