30-07-2022 (Important News Clippings)
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Date:30-07-22
Stubbles, Mountains
NCR pollution & U’khand heat waves: GoI must step in
TOI Editorials
Delhi government’s support for Punjab’s proposed Rs 2,500 per acre cash incentive to paddy farmers to curb stubble burning will require Centre’s handholding. AAP governing Punjab and Delhi has helped the two governments strike a consensus. Both are willing to contribute Rs 500 each and expect GoI to foot the remaining sum. But Haryana, another farm fire contributor, has to be roped in too. Not just Delhi, Haryana cities like Gurgaon and Faridabad, and UP cities like Noida and Ghaziabad are affected by air quality dips due to stubble burning.
Given the multi-state stakes, Delhi’s position as the national capital, and the economic centrality of Delhi-NCR, GoI’s intervention can resolve policy tangles. GoI’s Commission for Air Quality Management tackling NCR’s air pollution woes had a dismal start last year. There’s no room for petty politicking on AAP’s proposal. Time is limited; stubble burning peaks in October. Also, given the manifest disinterest of farmers towards various straw management machines, and the bio-decomposer jointly developed by ICAR-IARI and pesticide company UPL showing promise, the latter option must be prioritised alongside the cash incentive. And farmers pocketing the sop must be penalised if they still burn stubble.
Another man-made threat on the northern plains is the fast-changing Himalayan ecology. With its glaciers and pristine forests, Uttarakhand is a catchment area for the north’s two main rivers, Ganga and Yamuna. But the state recorded the most heat wave days this year. High temperatures are triggering more forest fires and depleting glaciers. Highway construction has made the Char Dham more accessible and arguably serves national security imperatives. But the high pilgrim and tourist footfall aggravates solid waste management problems in a fragile ecosystem. Whether in cities, villages or mountains solid waste burning or burying is unsustainable. GoI with its resources, political capital and statutory powers must take this up on war footing. If governments think environment is an economic resource, then they must spend money to preserve it.
Social Media Socially Distanced a Bit
Waiting for advertisers to reopen their wallets
ET Editorials
Social media giants are reporting falling average prices of advertising as demand weakens in an economic downturn. Twitter missed the market’s revenue and earnings estimates and swung into loss from profits in the second quarter as expenses overshot. Alphabet, Google’s parent company, reported weak earnings with the biggest drag being YouTube’s revenue, which is off scorching pandemic-era growth. Meta posted its first decline in revenue since Facebook went public and its profits dipped by over a third. In the same quarter of 2021, the company that operates Facebook and Instagram had doubled its profit. The number of active users on the Facebook app has also shrunk from the first quarter as competition intensified from rivals like TikTok.
An advertising squeeze on social media comes amid two quarters of shrinkage in the US economy that would technically qualify as a recession. The US Federal Reserve, however, delivered a pre-announced interest rate hike last week as inflation has not shown signs of peaking at well over three times its target rate. Mark Zuckerberg has pegged dipping user engagement to internet blocks due to the war in Ukraine. The environment for social media has turned adverse at the precise juncture when these companies are facing up to internal issues. Twitter is in the midst of an on-again, off-again takeover by tech czar Elon Musk that has affected its management as well as its share price. Advertisers are yet to get comfortable with the short video format of Meta’s Reels, which is inspired by TikTok. YouTube Shorts is, likewise, eating into the wellmonetised viewership of YouTube. TikTok, on its part, faces Western suspicion over the Chinese lineage of its owner ByteDance.
Social media finds itself in a vortex of falling profits, subscriber fatigue, scrutiny by regulators and maverick corporate raiders. Some of these issues are transient, but others like Meta’s focus on augmented reality to drive user engagement are likely to be in play once advertisers reopen their wallets.
Date:30-07-22
Freeing Up the Export Zones
ET Editorials
GoI’s move to overhaul special economic zones (SEZs) through the Development of Enterprise and Service Hubs (DESH) Bill is sound. The 268-odd zones, created by a separate law in 2005, to serve the export market failed to take off. Large companies made a beeline to milk tax breaks in these enclaves, resulting in misallocation of resources and loss of revenue. The fiscal package in the DESH Bill may include levying 15% corporate tax for units set up in these hubs until 2032. A lower rate, rather than a full tax holiday, is pragmatic. It could motivate global players to set up shop. Today, new domestic manufacturing companies are also charged 15% corporate tax, provided they eschew exemptions and minimum alternate tax.
Another change includes tweaking the eligibility criteria for SEZ units to link them to investments in R&D, innovation and employment generation rather than forex earnings. This, too, is sensible. The SEZ Act, 2005, made it mandatory for units to achieve positive net foreign exchange earnings. Exports should be more than imports over five years from the start of production to be eligible for tax concessions and exemptions. This was challenged at the WTO, making the case for a policy overhaul compelling. More concessions for SEZ units to sell in the domestic tariff area (DTA) will undo the harm to the DTA industry by unequal competition from SEZ units. A policy framework that is non-discriminatory and minimises import tariffs would be a better bet.
Allowing partial denotification of these hubs to free up areas not in demand is a good idea. GoI must provide robust infrastructure and administration and improve the regulatory environment for investors. Global trade touched $28. 5 trillion in 2021. India’s share is still less than 2%.
Date:30-07-22
We need to protect whistle blowers
Ignoring the fact that Right to Information users are facing death for keeping democracy alive is a threat to democracy itself
Justice Madan B. Lokur, a former judge of the Supreme Court of India, is presently a judge of the Supreme Court of Fiji
“Words, words, words” was Hamlet’s reply to Polonius’ question, “What do you read, my lord?” That is what our Right to Information (RTI) Act, 2005, is being reduced to. The Centre for Law and Democracy classifies it among the top five laws in the world. The RTI empowers us to participate in the policymaking process, by providing access to information relating to the functioning of all public authorities. Ordinary citizens have used the law to make public authorities accountable and transparent in their functioning. In fact, the law has been used extensively by a cross section of citizens including activists, lawyers, bureaucrats, researchers, journalists and most importantly, ordinary folk. They all have been asking simple questions and pursuing answers on the use of public funds, and unearthing corruption of all kinds from the Panchayat level right up to Parliament. The widespread understanding and use of the RTI is a shining example of a participatory democracy in spite of our current realities.
The killing of activists
Unfortunately, the dangerous underside of the RTI is manifesting itself through violent reactions from entrenched interests and powerful lobbies. Since the implementation of the Act, some 100 RTI activists across the country have been killed and several are harassed on a daily basis. This is a reality of one of the strongest laws for democratic accountability that we must systematically address through strong legal and institutional safeguards.
Bihar is turning out to be one of the most dangerous States for RTI activists despite being one of the earliest promoters of the law. The State ranks first in the number of deaths of RTI users. As many as 20 RTI users have lost their lives since 2010 in different districts across Bihar. In 2018, six RTI users were killed for seeking information related to the functioning of public programmes and institutions. These brutal murders have not only raised an urgent question of the protection of people engaging with the system to seek accountability, but also of the state’s responsibility to provide legal assistance, time-bound grievance redressal, compensation, and dignified access to justice to the families of those killed.
Earlier this month, civil society organisations organised a public hearing in Patna where families of the ‘whistle blowers’ disclosed that the whistle blowers had been working on issues of public importance and interest, exposing irregularities and corruption, pursuing transparency in the functioning of the Public Distribution System, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, Anganwadi centers, housing schemes, illegally operating health clinics and so on. They had been requesting information that should have been mandatorily disclosed to the public under Section 4 of the RTI Act. Family members at the hearing also questioned the abdication of responsibility by the State government in assisting them to get justice in each case. After all, the whistle blowers were performing a basic civic duty of public vigilance that the government should encourage and initiate timely action on. The killing of RTI users and the intimidation of their family as they struggle for justice, in Bihar and other parts of the country, are reflective of the lack of action by the government and collusion of the police with powerful vested interests to deny, if not subvert, justice.
A new framework
We are living in a time where the government denies the existence of casualties emanating from its acts of omission and commission. This has prompted civil society to maintain lists of persons who lost their lives on account of demonetisation, COVID-19 and now RTI, so that the lives of the people, particularly the poor, are not remembered merely as numbers. We need to move beyond maintaining a count. We need to advocate for and move towards creating a socio-legal system that recognises RTI users under attack as human right defenders and build a framework that facilitates and protects them in their attempt to pursue issues of public interest. Otherwise, words in the RTI legislation will ring hollow.
There can be multiple components to such a framework, and it is time State governments take the lead without waiting for the Central government to set an example. First, State governments must direct law-enforcement agencies to expeditiously and in a time-bound manner complete investigations in all cases where RTI users are harassed. This must include making proactive efforts to provide adequate compensation to the victim’s family.
Second, available evidence clearly shows that the information requested by the murdered RTI users was information that should have been mandatorily disclosed in the public domain under Section 4 of the RTI Act. Therefore, the State governments must take immediate efforts to institutionalise proactive disclosure of actionable information. Is this possible? Rajasthan has taken the lead in active disclosure. Its Jan Soochna portal subsequently followed by Karnataka’s Mahiti Kanaja are outstanding examples of practical ways of mandatory disclosure.
Third, in all cases of threats, attacks or killings of RTI users, the State Information Commission must immediately direct the relevant public authorities to disclose and publicise all the questions raised and the answers given to the user. Giving wide publicity to such information may potentially act as a deterrent against attacks on RTI users, as perpetrators get the message that rather than covering up the matter, any attack would invite even greater public scrutiny.
Effective legislation
Last, there is an urgent need to enact an effective legislation to protect whistle blowers. In 2016, a Supreme Court bench of Justice T.S. Thakur and Justice A.K. Sikri came down heavily on the Union government for its reluctance in notify the Whistle Blowers Protection Act of 2014, but unfortunately to no avail. The Supreme Court observed that there was an “absolute vacuum” which could not be allowed to go on. The Central government was called upon to decide on a specific time frame to establish an administrative set-up to protect whistle blowers. The court recognised that the concept of a whistle blower is a global phenomenon and has become a reality. It cannot be wished away. Words, words, words that have no effect on the Central government. Eight years have gone by and the proposed Act has not been notified.
Given this reality, State governments, such as those of Bihar and Maharashtra, which have recorded the highest number of murders of RTI activists, must introduce their own mechanisms for protecting whistle blowers by enacting at least a State-level whistle blower protection law. Ignoring the plight of RTI users facing death for keeping our democracy alive is a threat to democracy itself.
संसद और विधानसभाओं की घटती प्रासंगिकता
डा. एके वर्मा, ( लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं सेंटर फार द स्टडी आफ सोसायटी एंड पालिटिक्स के निदेशक हैं )
देश में संसद सबसे बड़ी पंचायत है। उसके निर्णय पूरे देश पर बाध्यकारी हैं। वह लोकतंत्र की धुरी है, जो कार्यपालिका अर्थात प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को जन्म देती है। कार्यपालिका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है। संविधान ने संसदीय व्यवस्था में संसद को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया। संघीय व्यवस्था के चलते यही बात राज्यों में विधानसभाओं पर भी लागू होती है, लेकिन आज संसद और विधानसभाओं के मूल चरित्र में नकारात्मक बदलाव देखे जा रहे हैं। इससे उनकी प्रासंगिकता पर प्रश्नचिह्न लगने लगा है। ये संस्थाएं शोर-शराबे, तर्कहीन वाद-विवादों, आरोप-प्रत्यारोप और धरने-प्रदर्शन का मंच बनती जा रही हैं। कभी-कभी वहां हिंसा के भी दर्शन होने लगे हैं। विरोध, धरना, प्रदर्शन के लिए तो हर शहर में स्थान चिह्नित हैं। आखिर सांसद संसद में जाकर अपने विरोध को विचारों में क्यों नहीं व्यक्त करते? संसद और विधानसभाओं के अंदर और बाहर बैनर, पोस्टर और तख्तियां लेकर सांसद और विधायक अपना विरोध दर्ज क्यों करा रहे हैं? क्या उन्हें बोलना नहीं आता या उनके पास विरोध का कारण नहीं होता?
अक्सर विदेशी शिष्टमंडल संसद की दीर्घाओं में बैठकर हमारे लोकतंत्र को समझने आते हैं। क्या छवि लेकर जाते होंगे वे? संसद की कार्यवाही का सजीव प्रसारण होने से जनता सांसदों के विचार, भाषा और व्यवहार को देखकर हतप्रभ और आहत होती है। राजनीतिक संस्कृति में गिरावट इसका बड़ा कारण है। यह ‘गांधीवादी संस्कृति’ पर ‘नेहरूवादी संस्कृति’ के वर्चस्व का परिणाम है। इसी के चलते राजनीति में अहिंसा पर हिंसा भारी पड़ गई और देश में राजनीति पर अपराधियों की पकड़ बढ़ती गई, जिससे ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक आम आदमी हाशिये पर आ गया। इन दिनों नया संसद भवन बन रहा है, जिसमें 888 लोकसभा और 384 राज्यसभा सदस्य बैठ सकेंगे। संविधान के 84वें संशोधन ने संसद और विधानसभाओं की संख्या पर 2031 की जनगणना तक विराम लगा रखा है। 1971 में देश की जनसंख्या 56.8 करोड़ थी और एक सांसद लगभग 10.05 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता था। आज जनसंख्या 130 करोड़ से अधिक है। इससे एक सांसद पर औसतन 24 लाख से अधिक जनसंख्या का बोझ है। जब 2031 की जनगणना के बाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा तो सांसदों की संख्या बढ़ाकर लगभग दोगुनी करनी पड़ेगी। इसीलिए विशाल संसद की आवश्यकता है, ताकि 2031 के बाद होने वाले लोकसभा चुनावों में बड़ी संख्या में चुने जाने वाले सांसदों को बैठाया जा सके। यही स्थिति विधानसभाओं में भी होने वाली है। लगभग प्रत्येक विधानसभा में विधायकों की संख्या दोगुनी हो सकती है। इससे सांसदों और विधायकों पर जनप्रतिनिधित्व का बोझ तो कम होगा, पर जनता पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। सवाल है कि क्या जनता को इसका कोई लाभ भी मिलेगा? क्या आगे आने वाले जनप्रतिनिधि अपने विधायी उत्तरदायित्वों का ठीक से निर्वहन कर पाएंगे? वर्तमान परिदृश्य कोई आशा नहीं जगाता। जिस प्रकार विधानमंडलों में मुद्दों पर बहसें कम हो रही है, विधेयकों को प्राय: आनन-फानन पास कराना सरकार की मजबूरी हो गई है, जनप्रतिनिधि सार्थक बहस में भाग लेने से बचने लगे हैं और व्यक्तिगत आक्षेपों में उलझ रहे हैं, उससे राजनीतिक संस्कृति में चिंताजनक गिरावट आई है। यह गिरावट वैचारिक, भाषाई और संसदीय आचरण में व्यक्त हो रही है। इसे देखकर पूरा देश चिंतित है। यदि आने वाले समय में यही परिदृश्य बना रहता है तो संसद और विधानसभाएं अपना औचित्य खो देंगी। अब तो राजनीतिक कटुता के चलते संसदीय समितियों में भी दलगत भावना से ऊपर उठ कर बहसें नहीं हो पातीं। इससे सरकार विधेयकों को संसदीय समितियों में भेजने से बचने लगी है।
संसद और विधानसभाओं की गिरती साख के पीछे केवल राजनीतिक संस्कृति की गिरावट ही नहीं, बल्कि न्यायपालिका के निर्णय और संविधान के संशोधन भी जिम्मेदार हैं। जबसे सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले (1973) में ‘संविधान के मूल ढांचे’ का सिद्धांत प्रतिपादित किया तबसे संसद और विधानसभाओं के बनाए कानूनों पर न्यायपालिका की अदृश्य तलवार लटकती रहती है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह नहीं बताया कि मूल ढांचा अंतिम रूप से है क्या? संविधान के 52वें संशोधन अर्थात दलबदल निरोधक कानून, 1985 ने जनप्रतिनिधियों को अपनी-अपनी पार्टी का बंधक सा बना दिया है। इतना ही नहीं, दलबदल पर संसद और विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों के निर्णयों पर सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनर्निरीक्षण के अधिकार की पुनर्स्थापना कर उन पर न्यायपालिका के प्रभुत्व की स्थापना कर दी है। स्वयं कार्यपालिका ने भी व्यवस्थापिका पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। यह समस्या अन्य लोकतांत्रिक देशों में भी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में प्रतिनिधि सभा और सीनेट में कोई गंभीर बहस नहीं हुई। इंग्लैंड में हाल में आम सहमति के अभाव के चलते प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा। ऐसा ही हाल कई अन्य लोकतांत्रिक देशों में है।
संसद की घटती प्रासंगिकता के पीछे राजनीतिक दलों में खत्म होता लोकतंत्र जिम्मेदार है। अधिकतर क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को निजी उद्यम की भांति चलाया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस, सपा, बसपा, टीएमसी, टीआरएस, लोजपा, शिवसेना, द्रमुक, अन्नाद्रमुक और राजद आदि दल शामिल हैं। वे जनता को केंद्र में रख कर राजनीति नहीं करते। उन्हें केवल अपना स्वार्थ दिखाई देता है, जिसे वे ‘जनहित’ के आवरण में पेश करते हैं। इसीलिए उनका आज मोदी सरकार से हर मुद्दे पर टकराव है। यदि भाजपा गलत है तो उसका मूल्यांकन जनता करेगी और आगामी चुनावों में उसे उसी के अनुरूप पुरस्कार या दंड देगी। आज राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, राष्ट्रनिर्माण, जनहितकारी कार्यों, अर्थव्यवस्था और विकास आदि के अनेक गंभीर मुद्दे हैं, जिन पर सरकार और विशेष रूप से प्रधानमंत्री को ध्यान देना पड़ता है।
Date:30-07-22
इथेनाल ने दिखाई राह
संपादकीय
पेट्रोलियम पदार्थों का आयात भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी बाधा है। इस बोझ को जितना कम किया जा सके अच्छा ही होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यह बयान उम्मीद बढ़ाने वाला है पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण से इस बोझ को धीरे धीरे कम किया जा रहा है। वर्ष 2014 से पहले पेट्रोल में मिलाए जाने वाले इथेनॉल की मात्रा जहां सिर्फ 40 करोड़ लीटर थी, वह आज बढ़कर 400 करोड़ लीटर हो गई है। उत्तरी गुजरात के साबरकांठा में हिम्मतनगर के नजदीक स्थित साबर डेयरी की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद एक जनसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिशण्रसे किसानों की आय भी बढ़ गई है। किसानों की आय बढ़ाने के आठ वर्ष से किए जा रहे निरंतर प्रयासों के अब नतीजे दिख रहे हैं। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से इसमें वृद्धि करने में मदद मिली है क्योंकि इथेनॉल का उत्पादन कृषि उत्पादों जैसे गन्ने और मक्के से होता है। देखा जाए तो आज, इथेनॉल का पेट्रोल में मिलाने का अनुपात करीब 10 प्रतिशत है। वर्ष 2014 से पहले पेट्रोल में केवल 40 करोड़ लीटर इथेनॉल का मिशण्र होता था। आज यह 400 करोड़ लीटर तक पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेती के अलावा पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन और शहद के उत्पादन जैसी संबद्ध कारोबारी गतिविधियों ने भी किसानों की आय बढ़ाई है। आय के वैकल्पिक स्रेत पर ध्यान केंद्रित करने की रणनीति के नतीजे भी दिखाई देने लगे हैं। पहली बार खादी और ग्राम उद्योगों का कारोबार एक लाख करोड़ रुपये के पार चला गया है। इससे गांवों में पिछले आठ साल में 1.5 करोड़ लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। सरकार कृषि लागत घटाने के लिए काम कर रही है और हाल के दिनों में वैिक स्तर पर उर्वरकों की कीमत में कई गुणा वृद्धि होने के बावजूद देश में इनकी कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई। भारत यूरिया का भी अन्य देशों से आयात करता है। हाल के समय में वैश्विक स्तर पर इसकी कीमत में कई गुणा वृद्धि हुई है, लेकिन सरकार ने इसका बोझ किसानों पर नहीं डाला। सरकार पर डीएपी उर्वरक की एक बोरी पर दी जाने वाली सब्सिडी का बोझ 500 रुपये से बढ़कर 2,500 रुपये हो गया है। कोविड काल में कृषि क्षेत्र ने ही अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा दिया था। किसान खुशहाल होगा तो देश भी खुशहाल होगा।
तरक्की बांटिए, मुफ्त की रेवड़ियां नहीं
एन के सिंह, ( पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय सचिव )
पिछले दिनों अपने एक संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘रेवड़ी’ यानी मुफ्त वाली योजनाओं की संस्कृति पर अपनी पीड़ा जाहिर की थी। यह बहस अर्थशा्त्रिरयों की व्यापक चिंता के बाद शुरू हुई है। इसमें राज्यों की अर्थव्यवस्था पर रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट भी शामिल है, जिसमें इस दोषपूर्ण नीति के कारण राज्यों की खस्ता होती आर्थिक हालत और गहराते ऋण संकट का जिक्र किया गया है। इससे पहले, 19 अप्रैल को ‘दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स’ के सालाना जलसे में मैंने कहा था कि ये रेवड़ियां ‘ऐसी हैं, जो कुछ चुकाए बिना आपको दी गई हैं, विशेष रूप से आपका समर्थन हासिल करने के लिए या इसकी अपेक्षा में’। यह विडंबना ही है कि बहुत पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, कभी-कभी लोग उन चीजों की सबसे अधिक कीमत चुकाते हैं, जो उन्हें मुफ्त में मिलती हैं। जाहिर है, आइंस्टीन ने जो कहा था, उसके गहरे निहितार्थ हैं।
दरअसल, ‘फ्रीबीज कल्चर’ के गंभीर नतीजों के कारण ही प्रधानमंत्री ने चिंता जताई है। इस लोक-लुभावन संस्कृति ने भारत की राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को प्रभावित किया है। सर्वप्रथम, सतत विकास लक्ष्य की तरफ भारत के बढ़ते कदमों को बाधित करने का मुद्दा है। पेरिस जलवायु सम्मेलन (कॉप 21), अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और ग्लासगो कॉप 26 में की गई पहल पीढ़ीगत समानता की दिशा में आगे बढ़ने और तीव्र विकास पर भारत की सहमति का भी प्रतीक है। इसका पालन करने की हमारी क्षमता दूसरी बातों के साथ-साथ दो अन्य प्रतिबद्धताओं पर भी निर्भर है।
एक, ऊर्जा खपत में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना। मगर एक तरफ जहां मुफ्त बिजली के रूप में किसी न किसी रूप में सब्सिडी का वायदा किया जा रहा है, तो वहीं बिजली आपूर्ति करने वाली राज्यों की कंपनियों की बिगड़ती सेहत उनकी संभावनाओं को कमजोर कर रही है। क्या यह विडंबना नहीं है कि मुफ्त बिजली कभी-कभी सभी घरों, कभी वैकल्पिक, तो कभी आधे घरों को दी जाती है, बल्कि ये वायदे तभी तक कायम रहते हैं, जब तक सरकार आर्थिक झंझावातों में नहीं फंसती और इस सुविधा को वापस लेने को मजबूर नहीं होती? दिल्ली सरकार की तरफ से बिजली सब्सिडी को वैकल्पिक बनाने का फैसला काफी हद तक बढ़ती लागत के कारण लिया गया था। आरबीआई ने बताया है कि पंजाब में मुफ्त बिजली का वायदा सतत विकास की ओर बढ़ने की उसकी क्षमता को कम करता है। कुछ उपभोक्ताओं के लिए कीमतें घटाने और कारोबारी संस्थानों एवं औद्योगिक इकाइयों से अधिक शुल्क वसूलने से दरअसल प्रतिस्पद्र्धा कम होती है और इससे आय व रोजगार में सुस्ती आती है।
इसी तरह, सौर ऊर्जा को गंभीरता से प्रोत्साहित करने की बिजली वितरण कंपनियों की क्षमता उनकी आर्थिक स्थिति और दर-संबंधी संरचनाओं को विकसित न कर सकने जैसी रुकावटों से बाधित होती है। गैर-जीवाश्म ईंधन वाले युग की तरफ बढ़ने की हमारी क्षमता राज्य बिजली बोर्डों की सेहत पर निर्भर है, लेकिन फ्रीबीज संस्कृति के कारण यह प्रभावित हो रही है। मुफ्त योजनाओं की ऐसी परिपाटी दीर्घावधि में अर्थव्यवस्था, जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक सामंजस्य के लिए महंगी साबित होती है।
दूसरी प्रतिबद्धता, मोदी सरकार बुनियादी सुविधाओं की एक विस्तृत शृंखला तक पहुंच सुनिश्चित करके विषमता की चुनौती से निपटना चाहती है। इन सुविधाओं में शामिल हैं- बैंकिंग, बिजली, आवास, बीमा, जल, स्वच्छ ईंधन आदि। इनकी असमानता दूर करने से हमारी आबादी की उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
तीसरी प्रतिबद्धता, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान व जल जीवन अभियान जैसी कल्याणकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ ने आम नागरिकों की एक बड़ी बाधा खत्म कर दी है। यह बाधा थी, इन सुविधाओं को हासिल करने की लागत। इसके अलावा, ये लोगों को सशक्त व आत्मनिर्भर बना रही हैं। जैसे, पीएम आवास योजना के तहत बने घर लाभार्थी परिवार के लिए जीवन भर की संपत्ति है।
चौथी प्रतिबद्धता, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण में तकनीक का इस्तेमाल। एसईसीसी के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान और वंचित सुविधाओं के मानदंड के आधार पर प्राथमिकता तय करने की परंपरा ने सरकार को उन लोगों की मदद करने में सक्षम बनाया है, जिन्हें इसकी सबसे अधिक जरूर है। जो सरकारें सार्वभौमिक सब्सिडी वाला शॉर्टकट अपनाती हैं, वे अक्सर गरीबों की अनदेखी करती हैं। दिल्ली में निचले तबकों के असंख्य परिवार पानी के कनेक्शन की कमी और दिल्ली जल बोर्ड की सीमित आपूर्ति के कारण पानी के लिए महंगे टैंकरों पर निर्भर हैं। इन घरों के लिए मुफ्त जल योजना का कोई मतलब नहीं है।
पांचवीं, विकास करने वाली वस्तुओं पर खर्च करने की प्राथमिकता न होने से पीढ़ीगत असमानता पैदा हो रही है। पीढ़ीगत ऋण अदला-बदली का विज्ञान और अर्थशास्त्र अपने शुरुआती चरण में बेहतर स्थिति में हैं। यह राज्यों व राष्ट्रों की सरकारों के बारे में भी सच है। मसलन, एक राज्य अपना कर्ज दूसरे राज्य को हस्तांतरित नहीं कर सकता, न ही कोई राष्ट्र दूसरे देश के साथ ऐसा कर सकता है। मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में एक यह भी है कि वर्षों की राजकोषीय फिजूलखर्ची के बाद साल 2014 में हम राजकोषीय ईमानदारी के रास्ते पर लौट आए।
छठी, विनिर्माण और रोजगार पर मुफ्त उपहारों का दुष्प्रभाव पड़ता है। यह कुशल और प्रतिस्पद्र्धी बुनियादी ढांचे से ध्यान भटकाकर विनिर्माण क्षेत्र की गुणवत्ता और प्रतिस्पद्र्धात्मकता को कम करती है।
साफ है, मुफ्त चीजें देने की संस्कृति के खतरों के बारे में प्रधानमंत्री की टिप्पणी से उन लोगों को सीख लेनी चाहिए, जो अविवेकपूर्ण सब्सिडी का वायदा करते हैं। इसे निचले तबकों को राज्यों द्वारा दिए जाने वाले समर्थन के विरोध में नहीं देखा जाना चाहिए, प्रधानमंत्री ने तो कल्याणकारी शासन का एक सफल मॉडल पेश किया है। अरस्तू ने कहा था, विषमता का सबसे बुरा रूप असमान चीजों को समान बनाने का प्रयास है। साफ है, ‘मुफ्त की संस्कृति’ समृद्धि का मार्ग नहीं, बल्कि वित्तीय आपदा का एक पासपोर्ट है।
Date:30-07-22
विज्ञान और अनुसंधान में विश्व नेता बनने का मौका
शैलजा वैद्य गुप्ता, ( वैज्ञानिक )
कोरोना महामारी ने विश्व शक्ति संरचना में अभूतपूर्व उथल-पुथल मचाई है, और कई तरह के बदलावों को जन्म दिया है। विकसित दुनिया के देशों को एक सूत्र में पिरोने वाला धागा विज्ञान में उनका दबदबा था। लेकिन विज्ञान की प्रमुख आवाज को एक ऐसे राजनीतिक वर्ग से लड़ना पड़ा, जिसने कोविड-19 के बारे में वैज्ञानिक सलाह को मानने से इनकार कर दिया। भारत इस मामले में भाग्यशाली रहा। हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने न सिर्फ विशेषज्ञों की बातें सुनीं, बल्कि ऐसी संरचनाएं बनाईं, जो महामारी से निपटने के उपयुक्त थीं।
भारत जैसा विविधताओं वाला देश, जहां की आबादी 130 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है; जहां गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी है; जहां शोध एवं विकास की गति काफी धीमी रही और नौकरशाही का रवैया सुस्ती वाला है, इस महामारी में आसानी सेे पस्त हो सकता था, पर यह नहीं हुआ। मृतकों की गिनती करना तो आसान होता है, लेकिन कितने लोगों की जिंदगी बचाई गई, इसका आकलन हमेशा मुश्किल होता है। अकादमिक क्षेत्र, औद्योगिक घरानों और प्रशासनिक तंत्र ने एकजुट होकर कोरोना महामारी से लड़ने में हर मुमकिन कदम उठाया और लोगों की हिफाजत की।
यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि अपनी शासन-प्रणाली में बदलाव और नई महत्वपूर्ण नीतियों को लागू करने के लिए राष्ट्रों ने संकटों का खूब इस्तेमाल किया है। गौर कीजिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन (एनएसएफ) की स्थापना की थी, ताकि यह जाना जा सके कि युद्धकालीन समस्याओं के हल में इस्तेमाल सफल वैज्ञानिक प्रयोगों का शांति काल में कैसे लाभ उठाया जा सके? इसने वहां के कॉलेजों- विश्वविद्यालयों में शोध प्रणाली को मजबूत किया, शोध अनुदानों व फेलोशिप को बढ़ावा दिया और कई उदार कार्यक्रमों की शुरुआत की। कुछ शुरुआती शोधार्थियों को तो नोबेल पुरस्कार तक मिले।
चीन के प्रति बढे़ अविश्वास और अमेरिका-ब्रिटेन की अंदरूनी राजनीति में प्राथमिकताओं के बदलने से महामारी ने वैश्विक विज्ञान के नेतृत्व के मामले में एक तरलता की स्थिति पैदा कर दी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी मजबूत बुनियाद का लाभ उठाते हुए भारत विज्ञान में वैश्विक नेतृत्व करने के लिए तैयार है। ऐसे में, यह शोध एवं विकास की नींव को और ठोस करने व नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने का समय है। कोरोना महामारी ने यह साफ कर दिया कि यदि संसाधन और ज्ञान का साथ हो, तो महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। इसके लिए सरकार, उद्योग जगत, शिक्षाविदों और गैर-सरकारी संगठनों को एक साझा उद्देश्य के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। आजादी का 75वां वर्ष मना रहा भारत अपनी अब तक कि उपलब्धियों का जायजा ले रहा है और आने वाले दशकों में दुनिया का नेतृत्व करने का एक रोडमैप भी तैयार कर रहा है। इसके पास अनुसंधान संगठनों, संस्थानों और केंद्रीय व राज्य विश्वविद्यालयों का एक मजबूत नेटवर्क है। देश में 1,043 डीम्ड विश्वविद्यालय, 135 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, 42,353 कॉलेज और 609 रिसर्च लैब हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय विज्ञान संस्थान और भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान जैसी विश्वस्तरीय सुविधाओं को गढ़ने में देश ने काफी समय और धन का निवेश किया है। पर भारत को ज्ञानार्जन के क्षेत्र में अपने रोडमैप में बदलाव की जरूरत है, जो हासिल हो सकने वाले लक्ष्यों पर आधारित हों और जो इसे एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनने का स्पष्ट रास्ता दिखाते हों। इन बदलावों से विज्ञान और प्रौद्योगिकी को जोड़ना होगा, ताकि एक अनूठा सिस्टम खड़ा किया जा सके। अनुसंधान व नवाचार की प्रतिस्पद्र्धात्मकता हमारा आदर्श हो, न कि सिर्फ आपातकालीन प्रतिक्रिया।
अपने सिस्टम के पुनर्गठन के साथ भारतीय विज्ञान विश्व नेता के रूप में उभर सकता है। इसे एक नया ढांचा चाहिए। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) चीजों को अलग तरह से करने की राह दिखाता है। इसलिए यह काफी जरूरी है कि सरकार एनआरएफ की स्थापना को अपनी रजामंदी दे। यह भारत को उसके दूरगामी लक्ष्यों तक पहुंचाने में यकीनन कारगर साबित होगा।