15-01-2018 (Important News Clippings)

Afeias
15 Jan 2018
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Date:15-01-18

Resolve it internally

Chief Justice Dipak Misra must take the initiative to settle differences within the Supreme Court

TOI Editorials

There is unanimity among the legal fraternity that differences between Chief Justice of India (CJI) Dipak Misra and four of his senior Supreme Court colleagues should be resolved internally. It is the best way forward as the essence of the dispute is about administrative procedures in the apex court. Given this context, the CJI should take the initiative to resolve the differences. This will also present him with an opportunity to establish unambiguous norms that will serve as a touchstone for his successors.

The CJI as master of the roster plays a vital role in the smooth functioning of the Supreme Court. His power to constitute benches for important judgments has a bearing on the larger welfare of society. For example, the apex court has to decide on the Aadhaar issue and the title dispute in Ayodhya, two judgments with significant implications for the country’s future. While Ayodhya pertains to religious passions which are routinely whipped up for partisan politics, the apex court recently decreed in a landmark judgment that Indian citizens have the right to privacy, of which Aadhaar is the biggest test case. Therefore, it is important that constitution of benches is seen as adhering to some set principles.

This was the backdrop to the apex court’s bar association suggesting that all PILs henceforth be heard by benches with collegium members. Set norms of this nature will allow the court to function smoothly and also enhance its credibility. The Supreme Court is the guardian of India’s Constitution. As an institution, it is as critical to Indian democracy as the Election Commission. However, the unprecedented press conference last week by senior judges should be seen as a clear symptom of a judicial crisis. This needs a solution as the credibility of the institution is at stake.

The guiding principle in the current situation has to be a judicious combination of transparency and a well-defined system. Once they are in place the court’s administration will function smoothly. The episode also has other lessons. For years some of the complaints about the apex court’s functioning, including the collegium system, has come from within the judiciary. It does suggest that there is a case for the apex court to take another look at its functioning. Transparency is an essential ingredient in a democracy and its institutions.


Date:15-01-18

India’s improving

There is good news on the population front as fertility approaches replacement levels

TOI Editorials

The steady decline in Total Fertility Rate (TFR) – the average number of children born to a woman – is a positive development for India. The National Family Health Survey 2015-16 shows fertility rate is nearing replacement levels – where children will take the place of their parents – heralding the possibility of population stabilisation in a few years. The past decade has seen India’s TFR fall from 2.7 to 2.2. Muslims have recorded the highest TFR decline from 3.4 to 2.6 while Hindus have fallen from 2.8 to 2.1. All other religious communities have gone below replacement levels. Bihar is the only big state with TFR above 3 while four other states which were in that club a decade ago – Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Jharkhand – are below that mark today.

Big states with sizeable Muslim population, like Jammu & Kashmir and Bengal, have one of the lowest (1.6) TFR in the country. This explodes the myth of Muslims outnumbering Hindus over the years, as propagated by right-wing organisations. The issue of high TFR is more closely linked to culture than to religion. Overall figures suggest the bulk of youth population will come from the north of the country. The government must prepare a blueprint to convert this demographic dividend into opportunity.

Enhancing female literacy will go a long way in reducing TFR in states like Bihar. Limited supplies and reluctance among rural women to go to medical stores to collect contraceptives still remain problems. Only 54% of married women use some method of family planning, of which 37% have adopted permanent methods like sterilisation as per the survey. In stark contrast, male sterilisation constituted just 0.3%. Government must provide access to preferred methods of family planning, rather than leaving women with no choice but to resort to extreme measures like sterilisation.


Date:15-01-18

Supreme Court’s Supreme Test

The institution that India depends on must move quickly to heal its fissures

Abhishek Singhvi (The writer is National Spokesperrson for Congress and former chair,Parliamentary committee on law & justice.)

History alone will decide whether Friday, January 12 was the judiciary’s Black Friday, or an inner effulgence of institutional angst, pain and courageous reform. The world’s most powerful court, the single entity in which the largest democratic population of planet earth has the maximum faith, has to move at supersonic speed to heal its fissures and repair its relationships. Because India cannot afford to see its shining star and ultimate bastion of a vibrant democracy, go up in flames.

For that, indubitably, the leader of the group, the CJI, has to take the lead. He has to reach out, embrace his colleagues, tell them to let bygones be bygones and suggest a protocol of a few simple rules which will obviate apprehensions already voiced, while precluding the slightest perception of lack of transparency or independence. The CJI, a learned man, has it in him to do so and all the others are fully capable of transcending differences for India’s good. The country is expectant. I am confident.

That a press conference is alien to the judiciary is an axiom and a no brainer. In normal circumstances, therefore, the criticism about holding it is fully justified, though the tone, tenor and content of some of such criticism was vituperative. Soli Sorabjee’s sober comments on this aspect contrasted with the Bar Council’s more strident words which, in turn, were overshadowed by the almost abusive and ridiculous call for impeachment of the four judges by a former senior Delhi high court judge!

These are four of our best (and seniormost) judges. Their decision for a presser must have been agonising and given them many sleepless nights. They are not known as persons of impetuosity or kneejerk reactions, nor are they publicity seeking souls. It requires a lot of institutional courage and unbearable pain to cross a Rubicon like this. Indeed, one of them, slated to be the next CJI, could have easily avoided the issue and taken the path of escapism, to avoid controversy. It requires a special kind of institutional commitment person to stick his neck out.

The solidarity of four such persons, and their unanimity on the issues raised by them, is itself proof positive of the genuineness of these issues and reflects institutional collectivity, not individual ego or personal aggrandisement. Having exhausted all internal remedies including a Friday morning request to the CJI – except going to the President of India, a theoretical option which in reality would have achieved nothing except delay – they took the extreme press conference route.

Both matters mentioned in the letter impinged directly on the independence of the judiciary, a cardinal constitutional creed and an intrinsic part of its basic structure. Their dilution would be the beginning of the end of Indian democracy. No one knows the truth, but what is vital is the appearance and perception of less than even handed dispensation of justice, starting with “selective” listing before “preferred” benches, in high profile cases touching the interstices of the for supreme corridors of power.

The CJI has to reach out, embrace his colleagues, tell them to let bygones be bygones and suggest a protocol of a few simple rules which will obviate apprehensions already voiced

Some case names were mentioned, some not, but every practitioner knows that they included momentous matters like Aadhaar, Asthana, Loya and the memorandum of procedure for judicial appointments. If four seniormost Indian judges use such strong language in the letter, and further elaborate by referring to “democracy being imperilled” and grave fear about “selling their souls”, the country and CJI must take immediate note and remedial action.

The well-known saying “hard cases make bad law” arises qua the “master of the roster” principle. The principle is unexceptionable and must be reiterated and preserved for institutional efficiency. But whenever one starts putting excessive strain on a good principle, it snaps.

While the CJI has plenary and untrammelled authority to make rules as to which pre-designated benches can hear which pre-designated subject matters, the day is not far when, if recurrent allegations of inappropriate bench designation or arbitrary movement/ changes of cases amongst different benches persist, judgments will come on the judicial side that this amounts to arbitrariness and is unconstitutional. Thus “hard” cases and stretching a principle too far generate their own exception and their own demise.

No one can or should suggest that politicians or political parties intervene to settle the matter. The judicial family must – and i have no doubt will – settle it amongst themselves to fashion a new equilibrium. But when judges of such eminence and stature themselves put such issues in the public domain, can there be a gag order on all other stakeholders of democracy?

Merely because the ruling party (otherwise the most loquacious, oratorical and verbose on the most trivial issues) chooses to maintain ostrich in the sand isolation and strategic silence, this cannot become the gold standard of correct behaviour for the country. Each one of us has a vital stake in Indian democracy and, for example, asking for a high level probe in a case like Loya can hardly be called “interference” in the judiciary.

The specific examples mentioned in the letter and elaborated by name in the presser, do not relate to bilateral private contractual disputes but interface with governmental facets of state action at the highest levels. The government must be in a minority of one if it thinks it is unconnected or alien to the substantive issues raised.Statesmanship, restraint, collegiality and magnanimity will make the Supreme Court pass this Supreme test.


Date:15-01-18

बहाल हो व्यवस्था

संपादकीय

सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों ने शुक्रवार को सार्वजनिक रूप से एक अप्रत्याशित बात कही कि देश के प्रधान न्यायाधीश संवेदनशील मसलों को गलत तरीके से संभाल रहे हैं और इससे देश की सर्वोच्च अदालत की सत्यनिष्ठा खतरे में है। उन्होंने जनता को यह असाधारण संदेश दिया कि वे अपनी ‘आत्मा को बेचना’ नहीं चाहते और अगर इस संस्थान को बचाया नहीं गया तो देश में लोकतंत्र की रक्षा खतरे में पड़ जाएगी। देश के प्रधान न्यायाधीश के अलावा यही चार न्यायाधीश मिलकर देश के सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम में आते हैं। कॉलेजियम वह प्रमुख निर्णय लेने वाली संस्था है जो उच्च न्यायपालिका की नियुक्तियों और स्थानांतरणों के निर्णय लेती है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि प्रधान न्यायाधीश बार-बार हस्तक्षेप करके यह सुनिश्चित करते हैं कि केवल उनकी पसंद के न्यायाधीश ही मामलों की सुनवाई करें। उन्होंने मेमोरंडम ऑफ प्रोसीजर को अंतिम रूप देने में हो रही देरी की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया। यह मेमोरंडम ही वे दिशानिर्देश मुहैया कराता है जिनके आधार पर कॉलेजियम की भविष्य की नियुक्तियां पारदर्शी और पात्रता पर आधारित हों।अब जबकि यह मामला सार्वजनिक हो गया है तो सारा दारोमदार प्रधान न्यायाधीश पर है। अगर उनके चार वरिष्ठतम साथी (जिन्हें विधिक दायरे के लोग संयमी बताते हैं) ऐसा अतिरंजित कदम उठाने और एक दुर्लभ नजीर पेश करने पर मजबूर हुए तो इसका मोटे तौर पर यही मतलब हुआ कि शीर्ष पर बैठा व्यक्ति कुछ तो गलत कर रहा है और अपने साथियों को साथ लेने में नाकाम रहा है। अब उनके लिए वक्त है कि वे आत्मावलोकन करें। विभिन्न पीठों के लिए न्यायाधीश चयन के लिए एक तय प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। अगर ऐसी प्रक्रिया नहीं है या मौजूदा मानकों में कमियां हैं तो कॉलेजियम को उस मसले को हल करना चाहिए और मुख्य न्यायाधीश को चाहिए कि वह इस काम में अपने साथियों की मदद लें। किसी को भी प्रशासनिक विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए।

देश के प्रधान न्यायाधीश को यकीनन रोस्टर तय करने का अधिकार है। चारों न्यायाधीशों ने भी कहा है कि यही व्यवस्था है। परंतु उनका आरोप है कि प्रधान न्यायाधीश तय मानकों से इतना दूर निकल गए हैं कि इसके काफी अवांछित परिणाम हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो स्वयं संस्थान की प्रतिष्ठïा संदेह के घेरे में आ जाएगी। अंतरिम व्यवस्था की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय को सार्वजनिक रूप से ऐसा उचित संकेत देना चाहिए कि सारे मसले हल हो गए हैं। न्यायाधीशों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वे खुद ही बंटे हुए नहीं रह सकते और वे देश को नीचा भी नहीं दिखा सकते। यह अच्छी बात है कि अपने कष्ट सार्वजनिक करने के एक दिन बाद दो न्यायाधीश कह चुके हैं कि किसी बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और संस्थान स्वयं जरूरी कदम उठाकर संकट हल करेगा।

यह बात महत्त्वपूर्ण है क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत में अगर मतभेद होता है तो इससे राजनेताओं को न्यायपालिका की स्वायत्तता में हस्तक्षेप करने का अवसर मिलेगा। सरकार और विपक्ष अगर इस मुद्दे से दूर रहें तो बेहतर होगा। सरकार को मेमोरंडम ऑफ प्रोसीजर की गति तेज करनी चाहिए जिसकी 10 महीने से प्रतीक्षा है। इस प्रकरण का असर देश के अगले प्रधान न्यायाधीश के चयन पर नहीं पडऩा चाहिए। हमारे सांविधिक और सार्वजनिक प्रतिष्ठïानों में पराभव का मसला अलग है। इसकी वजह से ही हमारा देश एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में बुनियादी काम तक कर पाने में नाकाम है। अब वक्त आ गया है। अगर देश को 21वीं सदी में मजबूती और स्थायित्व के साथ आगे बढऩा है तो संस्थागत सुधारों की इसमें अहम भूमिका है।


Date:15-01-18

न्यायपालिका को न्याय की तलाश

शेखर गुप्ता

शुक्रवार का दिन भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए बहुत अहम था। उस दिन देश की सबसे बड़ी अदालत के चार न्यायाधीशों ने अपने संस्थान और पेशे से जुड़े सवालों को संवाददाता सम्मेलन के जरिये सार्वजनिक किया। जब उनसे पूछा गया कि सर्वोच्च अदालत के कामकाज पर इसका क्या असर होगा तो उन्होंने कहा कि वे सोमवार को काम पर जाएंगे और सबकुछ पहले की तरह ही चलेगा। शुक्रवार की इस घटना के बाद सोमवार को अदालत खुलेगी। बीच के 48 घंटों में काफी कुछ घट चुका है। इस दौरान चौतरफा राजनीतिक घटनाक्रम के अलावा प्रधान न्यायाधीश तथा अन्य 20 न्यायाधीश कमोबेश अपने ही बंधुओं के निशाने पर हैं। हमें यह याद रखना होगा कि हमारी न्याय प्रणाली में सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश समान हैं। यहां तक कि प्रधान न्यायाधीश भी केवल समान लोगों में प्रथम ही हैं, प्रशासनिक तौर पर भले ही वह प्रभारी हैं। विवाद का मुद्दा यहीं से उपजा।

सच यही है कि देश की सर्वोच्च अदालत में शीर्ष न्यायाधीश दो पक्षों में बंट गए हैं और चीजों को ठीक करने के लिए उन्हें आपस में काफी कुछ ठीक करना होगा। उनका दो पक्षों में बंट जाना बहुत दुखद है क्योंकि हम जैसे सामान्य लोगों के पास तो यह विकल्प होता है कि हमारे विवादों को कोई न्यायाधीश निपटा देगा। परंतु उनके पास ऐसा कोई विकल्प नहीं होता। न्यायाधीशों का न्याय कौन करेगा? यह एक पुरानी कहावत है जिसका खूब दुरुपयोग भी हुआ है। परंतु इसकी जरूरत भी नहीं है। एक वरिष्ठ और निष्पक्ष सांस्थानिक मस्तिष्क इन मुद्दों को हल कर सकता है। अब ऐसे कद का कोई व्यक्ति रहा नहीं। बीते दो या कहें ढाई दशकों में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आपको अपनी ही सांस्थानिक सीमाओं में जकड़ लिया है। कानून मंत्री का भी उसके साथ बहुत अधिक संवाद नहीं है। कांग्रेस के हंसराज भारद्वाज के बाद से ऐसा संवाद नजर नहीं आया है। हालांकि उनके वक्त में भी उनकी राजनीतिक चतुराई उनके विधिक कौशल से आगे ही रहती थी। इस बात की भी संभावना नहीं है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो कि अभी पद पर अपेक्षाकृत नए हैं, इन न्यायाधीशों को कोई सलाह दे पाएंगे। परंतु संभवत: यह मौका है जब वह खुद को भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में स्थापित कर सकते हैं। किसी न किसी को तो इस प्रक्रिया को रोकना होगा और सभी पक्षकारों को समझाना होगा कि वे एक ही पाले के लोग हैं।

हम जिस प्रणाली का पालन करते हैं उसमें न्याय व्यवस्था प्रमुख तौर पर पुरानी नजीरों पर चलती है। इस मामले में कोई नजीर नहीं है। इससे पहले भी दूसरे को पछाडऩे, आंतरिक राजनीति, अच्छा न्यायाधीश होने पर पीडि़त किया जाना और मित्रवत रहने के लाभ मिलने जैसी घटनाएं होती रही हैं। खासतौर पर इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ऐसा देखने को मिला। इन वर्षों ने शायद हमें अब तक के सबसे प्रतिष्ठित न्यायाधीश भी दिए और वह थे न्यायमूर्ति एच आर खन्ना। भले ही उन्हें देश का प्रधान न्यायाधीश नहीं बनने दिया गया। भीतर भारी असहमतियां रही हैं लेकिन सब कुछ दशकों से कॉलेजियम व्यवस्था के भीतर ही रहा है और बाहर नहीं निकला।

यहां कुछ भी पारदर्शी नहीं है और न ही कुछ सार्वजनिक किया जाता है। कोई असहमति सामने नहीं आती। किसी को न्यायाधीश क्यों बनाया जाता है और किसी अन्य को क्यों यह पद नहीं दिया जाता है, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी जाती। यहां से न तो नागरिकों को, न ही संसद को और न ही इतिहासकारों को कोई जानकारी मिल पाती है जिसे वे आने वाली पीढिय़ों को सौंप सकें। इस सर्वशक्तिमान न्यायिक क्लब में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश भी गोपनीयता और चुप्पी बरतते हैं। अब तक यह अटूट रहा आया था। यह कुछ उसी तरह का मामला था जैसी कि एक कहावत है कि घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। परंतु अब ऐसा नहीं रह गया पहले था?

न्यायपालिका जब राजनैतिक वर्ग से लड़ाई लड़कर अपने लिए कॉलेजियम व्यवस्था बचाए रख रही थी तो इसे समझना कोई मुश्किल काम नहीं था। मुझ समेत तमाम लोगों ने इन वर्षों में इस मुद्दे पर पूरा समर्थन भी दिया। इस बारे में दलील यही थी कि इस व्यवस्था में चाहे जो भी खामियां हों लेकिन इसे राजनीति से दूर रखना ही बेहतर है। चूंकि हम सीबीआई तथा तमाम अन्य एजेंसियों का दोहराव नहीं चाहते थे इसलिए भी हमने ऐसा किया। देखा जाए तो न्यायपालिका ने भी हमें निराश नहीं किया। जब भी संवैधानिक अधिकार या स्वायत्तता से जुड़ा कोई प्रश्न सामने आया तो उसने सही निर्णय लिए। अभी हाल ही में मूल अधिकारों की निजता से जुड़ा मुद्दा इसका उदाहरण है। परंतु इस प्रक्रिया में उसने अपने आपको काफी समेट लिया है। अति पारदर्शिता के इस दौर में जब सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण हो रहा हो, सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हो और लगातार फोन टैपिंग या हैकिंग के मामले सामने आ रहे हों तब ऐसा करना ठीक नहीं है। बीते वर्षों के दौरान न्यायपालिका अपने इस विशिष्ट क्षेत्र को लेकर अत्यधिक संरक्षणवादी हो गई। कॉलेजियम की सदस्यता रैंक की संकेतक बन गई। इसकी प्रक्रियाओं पर कोई सवाल या पारदर्शिता की कोई भी मांग नकार दी गई। न्यायमूर्ति चेलमेश्वर का विरोध भी अचानक या अप्रत्याशित नहीं हुआ है। वह कॉलेजियम में खुलेपन की मांग कर रहे थे। उनका यह भी कहना था कि इसकी कार्यवाही का ब्योरा तैयार किया जाए। इससे इनकार किए जाने पर उन्होंने अभी कुछ समय पहले तक इसकी बैठकों में भाग लेना ही बंद कर दिया था। इसकी हालिया वजह बना कुछ संवेदनशील मुद्दों की सुनवाई के लिए पीठों का गठन। अब यह बात सार्वजनिक हो चुकी है और इस पर बहस हो रही है।

न्यायमूर्ति चेलमेश्वर ने इसे भारतीय इतिहास का निर्धारक वक्त बताया। हमारे राजनीतिक इतिहास में ऐसे मौके रहे हैं जब किसी एक व्यक्ति ने विद्रोह किया या उसके कदम निर्धारक बने। मसलन उसने किसी शक्तिशाली नेता के खिलाफ विद्रोह किया हो या सरकार को असहज किया हो। जिन दिनों इंदिरा गांधी शिखर पर थीं उस समय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने उन्हें झटका दिया था। इसी तरह राजीव गांधी को विश्वनाथ प्रताप सिंह की बगावत ने झटका दिया था। अगर सीएजी विनोद राय ने चुनौती न पेश की होती तो क्या 2014 में संप्रग इतनी बुरी तरह हारता? हालांकि इसका कुछ श्रेय न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी को भी जाना चाहिए जिन्होंने 2जी घोटाले समेत बड़े घोटालों में कड़े फैसले दिए।

सच तो यह है कि न तो न्यायमूर्ति चेलमेश्वर और न ही बाकी के तीन न्यायाधीशों में यह शक्ति है कि वे मोदी सरकार को झटका दे सकें। वे जगमोहन लाल सिन्हा की तरह सरकार से जुड़े किसी मामले की सुनवाई नहीं कर रहे। फिलहाल तो यह लड़ाई उनके संस्थान के भीतर है। यही वजह है कि सरकार ने अब तक इससे बाहर रहने की समझदारी दिखाई है। अब यहां से आगे क्या होगा यह तो प्रधान न्यायाधीश की प्रतिक्रिया के बाद ही तय होगा। मेडिकल कॉलेजों समेत कई विवादित मुद्दे न्यायपालिका से जुड़े हैं। इन मामलों में क्या होगा उसका संबंध न्यायपालिका के कद और उसके प्रति सम्मान से है। परंतु कई मामले ऐसे भी हैं जो उच्च स्तरीय राजनीति से जुड़े हुए हैं। उन मुद्दों पर प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की समझ दांव पर लगी होगी।


Date:14-01-18

शिक्षा में निवेश की जरूरत

गिरीश्वर मिश्र

उन्नत और विकसित देश की श्रेणी में पहुंचने के लिए आतुर और एशिया के उभरते शक्ति-संतुलन में एक बड़े किरदार की भूमिका के लिए तैयार हो रहे भारतवर्ष में नये बजट का सबको बेसब्री से इन्तजार है.यह देख कर अच्छा लग रहा है कि सरकार सजग है, और व्यापार और वाणिज्य के सभी घटकों के साथ बातचीत कर रही है. परंतु विकास की प्रक्रिया का लक्ष्य तो मनुष्य ही है, और उसके लिए शिक्षा आवश्यक होती है. यह जरूर है कि अभी तक आर्थिक विमर्श में शिक्षा का जिक्र नहीं आया है. इसका एक कारण यह भी है शिक्षा कोई लाभकर उपक्रम तो है नहीं, उल्टे इसमें निवेश करना पड़ता है. परंतु देश के सपनों को आकार देने के लिए शिक्षा की जरूरत से नकारना भी मुश्किल है.

आज देश की शिक्षा व्यवस्था कई मुश्किलों से जूझ रही है. शिक्षित बेरोजगारों की समस्या बढ़ती जा रही है. नर्सरी से लेकर उच्च शिक्षा के स्तर तक विद्यालय और दूसरे शिक्षा संस्थानों में प्रवेश संघर्ष का सबब बनता जा रहा है. जो संस्थाएं हैं, उनके लिए अध्यापक और अन्य जरूरी संसाधन का अभाव बना हुआ है. पढाई की फीस को लेकर भी भारी विषमता व्याप्त हो रही है. शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर संदेह बढ़ता जा रहा है. सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र शिक्षा में दबदबा बना रहे हैं. इनसे बचने के लिए आर्थिक दृष्टि से समर्थ माता-पिता बच्चों को भारत से बाहर विदेश में पढ़ाना बेहतर मानकर काफी पैसा बाहर भेज रहे हैं. यह युक्ति समाधान न होकर दूसरे तरह की समस्याओं को पैदा कर रही है.

स्मरणीय है कि शिक्षा को लेकर लगे ‘सेस’ के आधार पर शिक्षा के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने की जो सरकारी कवायद शुरू हुई थी, उससे खासी धनराशि एकत्र की गई थी. उसका शिक्षा में समुचित विनियोग होना चाहिए था जो, मीडिया में चली खबरों के मुताबिक, अभी तक नहीं हो सका है. ऐसी स्थिति में एक गंभीर विषय स्वीकार करते हुए शिक्षा व्यवस्था को आज की जरूरतों के अनुसार सुदृढ़ करने पर विचार किया जाना जरूरी हो गया है.नई सरकार ने लगभग चार साल पूर्व देश में एकता, स्वाभिमान, समता, बंधुता और समरसता के प्रकट भावों के साथ अपना काम शुरू किया था. भारत की संस्कृति और समाज के देसी स्वभाव पर विशेष ध्यान देते हुए भूलते-बिसरते जा रहे राष्ट्रीय गौरव-बोध को भी जगाने का बीड़ा उठाया गया. इस माहौल में व्यापक भारतीय समाज को आशा बंधी थी. सरकार का ‘सबका साथ और सबका विकास’ का जन-मन के लिए मोहक और पूरे देश के लिए महत्वाकांक्षी नारा बुलंद करने वाली वर्तमान सरकार की नीतियों में शिक्षा को विशेष स्थान की दरकार थी. इस आशा को तब और पर लग गए जब नई शिक्षा-नीति बनाने पर तेजी से काम शुरू हो गया. फिर किन्हीं कारणों से यह काम ठहर गया. अब जब वर्तमान लोक सभा की अवधि धीरे-धीरे अंतिम चरण में पहुंच रही है, अभी तक न हमारी नई शिक्षा-नीति का पता है, और न ही शिक्षा के बजट-प्रावधानों में ही किसी तरह की वृद्धि के संकेत दिख रहे हैं.

आज विचारों की दृष्टि से हम निरंतर विपन्नतर होते जा रहे हैं. भारतीय राजनीति में गुरु -गंभीर घोषणाओं, आंकड़ों की बाजीगरी और सतही नवचारों का बाजार सदा से गर्म रहा है. वह आज भी कुछ एक अपवादों के साथ मौजूद है. आज हताश अध्यापक, दिग्भ्रमित छात्र और रोजगार के सिकुड़ते और सीमित होते अवसरों के साथ शिक्षा का परिदृश्य धूमिल हो रहा है. उसके लक्ष्य तथा उन्हें पाने के तरीकों को लेकर हम अस्पष्ट हैं. कहना न होगा कि हमारी अधिकांश सामाजिक समस्याओं का संबंध शिक्षा से है. शिक्षा से अपेक्षा है कि वह व्यक्ति में जो श्रेष्ठ है, उसे व्यक्त करे. अपनी संस्कृति का अर्जन भी है. वस्तुत: शिक्षा जीवन के लिए प्रशिक्षण-भूमि का काम करती है. वह सिर्फ बौद्धिक ही नहीं अपितु शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक हर तरह के विकास को संभव करती है. इस तरह का सर्वांगीण विकास व्यक्ति को निजी जीवन और व्यवसाय में सफल बनाता है, और समुदाय का अंग बनाता है.

स्कूल के स्तर पर गंभीरता से अनुभव किया जा रहा है कि चेतना, भाषा और शिक्षा का आपस में गहरा संबंध है. सबको समान शिक्षा का अवसर मिले, मातृभाषा में शिक्षा दी जाए और खेलकूद, कलाओं और शारीरिक व्यायाम को उचित स्थान मिले. शारीरिक विकास ही नहीं बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक पक्षों की भी चिंता करनी होगी. आशा है शिक्षा नीति शीघ्र अंतिम रूप ले सकेगी. उसके लिए आवश्यक संसाधनों को भी सुनिश्चित किया जाएगा.


Date:14-01-18

संविधान पर न्यू इंडिया की नजर

राजकिशोर

‘न्यू इंडिया’ वर्तमान सरकार का नया एजेंडा है. लेकिन वास्तव में यह ‘ओल्ड इंडिया’ है, बल्कि कुछ मामलों में उससे भी ज्यादा वीभत्स और गुनहगार क्योंकि इसे सर्वसत्तावाद और टेक्नोलॉजी का सहारा मिला हुआ है.

जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब समाज में उतनी आर्थिक विषमता नहीं थी, जितनी आज है. वैचारिक विचलनों की समस्या अलग है, जो पहले कभी देखे नहीं गए. हिन्दू शुरू से ही बहुसंख्यक रहे हैं, लेकिन जनसाधारण के स्तर पर कभी यह तैयारी नहीं थी कि मुसलमानों या ईसाइयों को तबाह या खत्म कर दिया जाए. भारत हिन्दू राष्ट्र हो या बना रहे, यह इच्छा जरूर थी, पर दूसरे धर्मावलंबियों को दूसरे या तीसरे दर्जे का नागरिक बना दिया जाए, इस गंदे इरादे का नामो-निशान तक न था.जिस ‘न्यू इंडिया’ की तस्वीर उकेरी जा रही है, इसमें कोई नई अच्छाई नहीं है, बल्कि पुरानी बुराइयों के साथ कुछ और नई बुराइयां जोड़ दी गई हैं, जिनमें न केवल आधुनिकता के सकारात्मक पक्षों से दुराव है, बल्कि परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों की अवमानना भी है. जाहिर है, इस भारत को कदम-कदम पर महसूस होता रहेगा कि संविधान उसके मार्ग में गंभीर बाधा है.

दरअसल, संविधान के पीछे भी एक ‘न्यू इंडिया’ बनाने की आकांक्षा थी, जिसका उद्देश्य कानून का राज, सामाजिक और आर्थिक समानता, सभी प्रकार के भेदभाव से मुक्ति और भारत को ऐसा राष्ट्र बनाना था, जिसमें स्वस्थ, विचारवान और संतुष्ट नागरिक रहते हों. लेकिन आज की वर्चस्वशाली राजनीति इन सभी आदशरे को ध्वस्त कर एक क्रूर, वंचनापूर्ण और पतित व्यवस्था लाना चाहती है. इस राजनीति को भारतीय संविधान अपने रास्ते का कांटा क्यों न लगे. जब प्रतिपक्ष लगभग खत्म हो गया हो और समाज में अराजकता सफल हो रही हो, तब संविधान ही वंचित लोगों की कुछ हद तक मदद करता है. हमारी संवैधानिक बुनियाद इतनी कच्ची नहीं है कि दो-तीन धक्कों में टूट जाए. इस राजनीति की लोकतांत्रिक विफलताएं ही इसके विनाश का कारण बनेंगी. जाहिर है, तब तक भारत का बहुत कुछ नुकसान हो चुका होगा. लेकिन इतिहास ऐसे ही आगे बढ़ता है.

स्पष्ट है कि संविधान और ‘न्यू इंडिया’ के बीच जबरदस्त अंतर्विरोध है : यह बहुत कुछ राम-रावण जैसा मामला है. इसीलिए संविधान को बचाने का संघर्ष न केवल शुरू हो गया है, बल्कि जोर पकड़ रहा है. यह संघर्ष उन व्यक्तियों और संस्थाओं की ऊर्जा से पैदा हुआ है, जिन्होंने पतन की शक्तियों के सामने घुटने नहीं टेक दिए हैं, और शायद समाधान का सूर्य भी वहीं से उगे. इस संघर्ष से ही कोई नया राजनैतिक तंत्र उभरे, जो जनशक्ति के आधार पर न केवल हमारे संविधान की रक्षा करे, बल्कि उसे और प्रगतिशील तथा ताकतवर भी बनाए.इस संविधान के निर्माण के पीछे कुछ नेताओं और कानूनिवद् की समझ थी, लेकिन इसके विकास में जनाकांक्षाओं की निर्णायक भूमिका होगी. कुछ लोग प्रश्न कर रहे हैं कि भारतीय संविधान वैीकरण और राष्ट्रवाद के इस युगल समय में भी कितना सार्थक है, और क्या आज के असहिष्णु वातावरण में वह मखौल का विषय नहीं बनता जा रहा है? ये सभी प्रश्न देश के बदलते मिजाज की उपज हैं. पहली बात यह है कि यह युग नाम की चीज क्या होती है. क्या यह सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग के अपरिहार्य विभाजन जैसी चीज है? कोई भी युग स्थायी होता है, या बदलना ही उसका अनिवार्य गुण है?

सोवियत संघ, चीन और वियतनाम में समाजवादी क्रांति का वातावरण किसने बनाया था? और, वैीकरण तथा राष्ट्रवाद का वर्तमान समय कौन बना रहा है? एक समय में यहां आयरे का राज था, अब सभी हिन्दू बन गए हैं. इतिहास में प्रगति और प्रतिक्रियावाद की दोनों धाराएं हमेशा चलती हैं, जैसा कि वॉल्टर वेन्यामिन ने खूबसूरती से कहा है कि सभ्यता का इतिहास बर्बरता का भी इतिहास है. बेशक, असहिष्णुता का वातावरण है, पर यह किसकी देन है? अमेरिका इराक के प्रति असहिष्णु था, और आज की भारतीय सत्ता दलितों के शक्तिकरण के खिलाफ है. लेकिन इतिहास बताता है कि प्रतिक्रियावाद कभी-कभी बहुत मजबूत हो जाता है, लेकिन वह मानव सभ्यता का स्थायी मिजाज नहीं है. इसीलिए उनकी पराजय निश्चित है, जो हमारे संविधान को मखौल का विषय बनाना चाहते हैं; इसी संवैधानक व्यवस्था में लोकतांत्रिक पद्धति से जनता, जो ‘हम भी हैं, और तुम भी हो’ (फैज) द्वारा निर्वाचित हो कर आए हैं.

यह प्रश्न जरूर है कि यदि जनता के लिए संविधान ही अब अंतिम आशा है, तो वर्तमान स्थितियों में उसे कैसे कार्यत: अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है? इस ढांचे में अस्थि-मज्जा भरने के लिए उन सभी व्यक्तियों और राजनैतिक-सामाजिक-सांस्कृतिक संगठनों को त्वरित गति से सक्रिय होना होगा जिन्हें लोकतंत्र, मानव अधिकारों, कानून का शासन, सामाजिक और आर्थिक न्याय तथा समानता और मानवीय मूल्यों में आस्था है. वस्तुत: किसी भी देश में संविधान का पहरेदार यही वर्ग होता है.

ऐसे ही लोगों ने भारतीय संविधान को बनाया था, और ऐसे ही लोग उसकी रक्षा भी करेंगे. इसके लिए वि का सद्भाव भी चाहिए, लेकिन जो रोटी खाता है, फसल भी उसे ही उगाना होगा. संस्कृत में कहा गया है, धर्म उसी की रक्षा करता है, जो धर्म की रक्षा करता है. आज कहा जा सकता है कि संविधान उन्हीं की रक्षा करता है, जो संविधान की रक्षा करते हैं.


Date:14-01-18

नेतन्याहू की यात्रा के नये आयाम

डॉ. दिलीप चौबे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इजरायल यात्रा के करीब छह महीने बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आज भारत की यात्रा पर आ रहे हैं. दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित होने के बाद वो दूसरे इजरायली प्रधानमंत्री हैं, जो भारत आ रहे हैं.पंद्रह साल पहले 2003 में तब के प्रधानमंत्री एरियल शेरोन ने पहली बार भारत की यात्रा की थी. यह महत्त्वपूर्ण तथ्य है जिसे रेखांकित किया जाना चाहिए. शेरोन की यात्रा के समय दिल्ली में अटलबिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार थी, और आज नरेन्द्र मोदी की सरकार है. तो क्या संयोग मात्र है, या भाजपा का वैचारिक आग्रह दोनों देशों को एक दूसरे के करीब ला रहा है.

हाल ही में दो ऐसी घटनाएं भी हुई हैं, जिनसे इजरायल को अवश्य निराशा हुई होगी. एक, यरुशलम को राजधानी बनाने के सवाल पर भारत ने इजरायल और अमेरिका के विरुद्ध जाकर संयुक्त राष्ट्र की महासभा में वोट किया था. दूसरे, भारत ने इजरायल से करीब 500 अरब डॉलर के प्रक्षेपास्त्र खरीदने का सौदा भी रद्द कर दिया. दोनों अप्रिय घटनाओं के बावजूद इजरायली प्रधानमंत्री भारत आ रहे हैं, तो साफ है कि इजरायल भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती से पकड़ कर रखना चाहता है.इजरायल की इस सहृदयता को देखते हुए सवाल स्वाभाविक है कि क्या भारत को अपनी फिलिस्तीन नीति पर पुनर्विचार करने की जरूरत है क्योंकि पिछले दिनों फिलिस्तीन के पाक स्थित राजदूत अबू अली ने पाकिस्तान के रावलपिंडी के लियाकत बाग में जमात-उद-दावा की न सिर्फ रैली में भाग लिया बल्कि उन्होंने हाफिज सईद के साथ मंच भी साझा किया. यह जानते हुए कि हाफिज मुंबई हमले का मास्टरमाइंड रहा है.

अबू अली ने यह तथ्य भी दरकिनार कर दिया कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा में भारत ने अमेरिका के उस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया था, जिसमें तेलअवीव की जगह यरुशलम को इजरायल की राजधानी बनाने की बात थी. फिलस्तीन नीति पर पुनर्विचार का मसला हो या इजरायल के साथ घनिष्ठ रिश्ता बनाने का, इन दोनों बातों पर गौर करने से पहले भारत को भी गहराई से सोचना होगा कि ईरान समेत अन्य मुस्लिम देशों के साथ भारत के संबंध सामान्य बने रहें.भारत-इजरायल के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित होने के बाद कृषि, जल, रक्षा, आतंकवाद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग स्थापित हुए हैं. इस यात्रा के दौरान भी दोनों देशों के बीच करोड़ों डॉलर के सौदों के साथ-साथ दोनों देशों के बीच व्यापार एवं रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के कदम उठाए जाएंगे. भारत एक बड़ा बाजार है, और इजरायल के रक्षा उत्पादों का करीब एक-तिहाई खरीदार है. भारत प्रति वर्ष इजरायल से करीब साढ़े हजार करोड़ रुपये का हथियार खरीदता है. इसलिए भी इजरायल भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाने का इच्छुक रहता है.

नेतन्याहू इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच पॉपुलर कल्चर को भी बढ़ावा देना चाहते हैं. इसके लिए वह बॉलीवुड का समर्थन जुटाने के लिए मुंबई के एक समारोह में भाग लेने वाले हैं. भारतीय सिनेमा में यहूदी अभिनेता-अभिनेत्रियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है. सुलोचना, नादिरा और डेविड यहूदी ही थे, जिन्होंने लंबे अरसे तक भारतीय दर्शकों का मनोरंजन किया है.