fbpx

02-11-2016 (Important News Clippings)

Afeias
02 Nov 2016
A+ A-

To Download Click Here


toi-logoDate: 02-11-16

Open for business

Granular data from states can nudge them into competing and pushing reform

There was a lot of disappointment when India moved up just one spot in this year’s World Bank ease of doing business ranking, to 130 among 190 countries. But as this ranking covers only Delhi and Mumbai, the report’s authors acknowledged that it didn’t reflect remaining states’ progress in improving the business environment. Thankfully that kind of granular data is now available in an ease of doing business ranking for all the states, conducted by DIPP and also the World Bank. Its second iteration shows a lot of churn since last year – for example from 13th Telangana has climbed to the top rank, which it shares with Andhra Pradesh.

Indian reforms have for too long come top-down from the Centre, whereas what transformed China was its provinces taking ownership of reforms. The new ranking could nudge Indian states into taking similar initiative by engaging in healthy and vigorous competition among themselves. If it’s clear that Andhra Pradesh and Telangana have raced to out-reform the other, for the laggards too it should be clear what shortfalls in regulatory processes and policies need fixing. After all a DIPP online dashboard tracks the implementation of reforms in real time.

Punjab for example needs to study why it is ranked 12 while its erstwhile poorer cousin Haryana is ranked 6 – up from 14 last year. How has one state made the most of new wave opportunities from IT to automobile manufacturing while its neighbour missed one bus after another? The states which have slipped since last year must urgently take remedial action and reboot reforms. At 19 Delhi is a huge underperformer – down from 15 last year. Karnataka has dropped from 9 to 13, Tamil Nadu from 12 to 18. For different reasons in all these states the political focus has shifted away from reforms. The new states data ensures that the results of such neglect surface fast so that course correction can be undertaken as fast.Not a single state implemented more than 75% of the reforms listed by DIPP last year but this year 16 states did. Investors have begun taking serious note of these granular developments. Alongside investors the Centre should also reward reforming states. Of course the overall credibility of this rating system depends critically on robustness of data. Its gathering must therefore remain immune from political pressure.


Date: 02-11-16

Spare the schools

Kashmir school burnings meant to cripple local youths’ and state’s future

The school-burning spree in Kashmir over the past three months that has seen 27 schools being torched has sent alarm bells ringing. No group has claimed responsibility for the despicable acts nor have the police been able to establish the identity of the arsonists. This has forced the Jammu & Kashmir high court to direct the police and civil administration to ensure protection of schools and bring the perpetrators to justice. With Kashmir being in shutdown mode since the killing of militant Burhan Wani in July, the academic cycle of schools has suffered. But the school burnings escalate things further and represent a direct assault on the future of Kashmiri youth.

In that sense, the cases of arson are reminiscent of the Taliban’s barbaric assault on girls’ schools in Pakistan’s Swat Valley in the 2007-09 period or attacks on Afghan schools since. Teenaged activist Malala Yousafzai had documented the Taliban’s ban on girls’ education. She was later shot by the extremists but survived and went on to become a strong voice for education across the globe. Similarly, all sections of Kashmir must stand up to criminal elements who are targeting schools. The latter is part of a nefarious design to keep children on the streets, prevent normalcy from returning to the Valley and destroy the economic prospects of the state.Preventing children from going to school would make it easier for separatists and militant groups to funnel Kashmiri youth into militancy. Besides, it’s a well-known fact that children and family members of separatist leaders are often sent abroad or to other parts of India to obtain quality education. The J&K administration must act to protect schools, and the double standard of separatists claiming to represent the interests of the Kashmiri people must be thoroughly exposed.


TheEconomicTimeslogoDate: 02-11-16

India definitely needs an army of judges

edit-2Prime Minister Narendra Modi’s call to create an All India Judicial Service to expand the lower judiciary is welcome. India’s legal infrastructure is stunted. The reform meant to improve the subordinate judiciary is long pending, and will help reduce the backlog of cases. A rigorous recruitment process, akin to the All India Civil Services Examination, will draw in good people and also ensure a gradual supply of talent for elevation to the high courts and the Supreme Court.India has just 13 judicial posts per million people, though the Law Commission had recommended 50 judges per million of the population, based on the ratio prevalent in the US in 1981. Vacancies are massive, and the scarcity is worsened in some states due to judicial absenteeism. This also explains why India ranks a lowly 172 when it comes to enforcement of contracts in the World Bank’s ranking on ease of doing business. Newly appointed judges will need additional court rooms. Building those courtrooms would spur much needed investment.

We need comprehensive judicial reform to cover the whole gamut of requirements: more judges, streamlined procedure to hear cases continuously, sort cases by the legal principle at stake, and identify
settled judicial opinion, so that junior courts do not waste time and money delivering judgments that are guaranteed to be overturned by a higher court. Videographed court proceedings that can be subjected to audit by a body drawn from former members of the higher judiciary makes sense. Globally, electronic court systems have been found to have cut the time and costs associated with filing, administering, tracking and resolving legal disputes. They allow for more efficient record management in courts. However, states have a distance to go.


Date: 02-11-16

Body armour, body cameras for police

edit-3Encounter killings are, by definition, suspect in this country. This is not the partisan voice of the Opposition of the day. The National Human Rights Commission (NHRC) headed by former chief justice M N Venkatachaliah said as much, way back in 1997, and proceeded to lay down a set of standard procedures that state governments should follow whenever an encounter killing occurs in their state. These recommendations are straightforward. A cognisable offence should be recorded, whenever an encounter killing occurs, the case should be investigated by an agency other than the one involved in the encounter killing. Compensation to the kin of the deceased should be paid, the commission went on to say, “in cases ending in conviction, if police officers are prosecuted on the basis of the results of the investigation”.

These recommendations make as much sense today as they did in 1997. But these measures are ex post. We also need to adopt preventive measures ex ante. The most sensible thing to do is to make all police personnel wear body cameras that videograph all engagement of the police with the public. Policemen should be provided with body armour and with video cameras. The first would offer some degree of protection from firearms that miscreants increasingly carry in India. The second would protect both the public and the police, and also facilitate the task of documenting crime scenes, etc. Videographic evidence of how the police carries out interrogation would help them break the mould, formed in colonial times, of using force, intimidation and torture to get information and confessions out of suspects and pave the way for more civilised and effective investigation. It would also protect the police force from false and motivated allegations. This has been the experience in London. The public would get protection from illegal coercion on the part of the police.The Madhya Pradesh government should set an example by adopting the NHRC recommendation, in the wake of the Bhopal encounter, and by mandating body armour and body cameras for policemen.


business-standard-hindiDate: 02-11-16

समग्र कृषि सुधार

नैशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया (नीति) आयोग में यह विचार थोड़ा देर से आया है कि कृषि क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव लाए बगैर कृषि वृद्घि दर में इजाफा और किसानों की आय बढ़ाना संभव नहीं है। उसका यह भी मानना है कि राज्य सरकारें इस मोर्चे पर आवश्यकतानुसार कदम नहीं उठा रही हैं। सन् 1991 से किए जा रहे आर्थिक सुधारों में कृषि क्षेत्र को या तो किनारे लगा दिया गया या फिर उसमें बहुत मामूली दखल दिया गया। यही वजह थी कि यह क्षेत्र अपनी पूरी संभावनाओं के साथ विकास नहीं कर सका। अभी भी नीति आयोग ने तीन क्षेत्रों को ही तत्काल कदम उठाने के लिए चुना है जबकि जरूरत कृषि सुधारों की दिशा में व्यापक पहल की थी। लैंड लीजिंग और फार्म फॉरेस्ट्री के अलावा कृषि विपणन में सुधार का चयन सुधार के लिए किया गया है। इस क्षेत्र में वर्षों से काम हो रहा है लेकिन कोई उल्लेखनीय परिणाम सामने नहीं आया है। हालांकि कई राज्यों ने अपने यहां कृषि उपज विपणन समितियों (एपीएमसी) अधिनियम में संशोधन किया है लेकिन उनमें से अनेक राज्य ऐसे हैं जिन्होंने केंद्र द्वारा सन 2003 में वितरित मॉडल का इस डर से अनुकरण नहीं किया कि उनको मंडी राजस्व का नुकसान होगा। नीति आयोग ने अब एपीएमसी ऐक्ट के नए मॉडल की पेशकश की है। इसके जरिये राजस्व के मसले को भी हल किया जाएगा और उत्पादकों और अंतिम उपभोक्ताओं के बीच सीधे लेनदेन के जरिये बिचौलियों की भूमिका खत्म की जाएगी।

 लैंड लीजिंग को कानूनी बनाने की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। इससे भू स्वामियों को यह अवसर मिलेगा कि वे अपनी अनुपयोगी जमीन को किराये पर दे सकें, वह भी बिना स्वामित्व गंवाने की आशंका के। इससे छोटे और सीमांत किसानों को अपनी जोत बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। बहरहाल, इस उपाय का वास्तविक लक्ष्य तभी पूरा होगा जब इसके साथ जमीन के एकीकरण को भी अपनाया जाए ताकि छोटी जोत के कारण हो रहे नुकसान को कम किया जा सके। दुर्भाग्य की बात है कि इस पहलू की अनदेखी कर दी गई। किसानों के लिए बेहतर आय सुनिश्चित करना एक और अहम क्षेत्र है जिसका प्रबंधन ठीक से नहीं हो रहा। न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा और सरकारी खरीद के जरिये इसका क्रियान्वयन खास उपयोगी नहीं साबित हुआ है। यह फॉर्मूला केवल गेहूं, चावल और कुछ हद तक कपास और गन्ना क्षेत्र पर ही लागू हुआ है। किसानों का एक बड़ा तबका न्यूनतम मूल्य नहीं पाता। कई तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का नियम लागू होने के कारण बाजार की विसंगति के शिकार हो जाते हैं। फिर भी तमाम वजहों से एक के बाद एक सरकारों ने ऐसा करना जारी रखा। अब एक ऐसी व्यवस्था की दरकार है जो उत्पादकों को बिना सरकारी हस्तक्षेप के फसल का उचित मूल्य दिला सके। इस दृष्टिï से देखें तो नीति आयोग द्वारा विचारित ‘मूल्य कमी भुगतान’ की व्यवस्था ठीक प्रतीत होती है। इसमें उत्पादकों को उस समय हर्जाना देने की बात है जब उनकी उपज का मूल्य एक खास सीमा से नीचे गिर जाता है। इसके लिए बाजार में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।
इसके अलावा फसल की उपज बढ़ाने के लिए बेहतर नीतियां आवश्यक हैं। बीज, उर्वरक, कीटनाशक और नई तकनीक के जरिये पानी का किफायती और सुविचारित इस्तेमाल भी आवश्यक है। देश के तमाम कृषि शोध संस्थानों के पास नई तकनीक रहती है लेकिन वह किसानों तक शायद ही पहुंच पाती है। ऐसा कृषि विस्तार व्यवस्था की विफलता के चलते होता है। यह एक ऐसा पहलू है जो अहम तो है लेकिन जिसकी अनदेखी भी जमकर की गई  है। इस पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए तभी देश में कृषि को उच्च विकास पथ पर ले जाया जा सकेगा।

Date: 02-11-16

भविष्य के विकास में पानी की भूमिका

भविष्य में आर्थिक विकास करने और जल संकट से निपटने के लिए हमें अतीत की गलतियों पर दृष्टिï डालनी होगी और आगे बेहतर प्रबंधन करना होगा। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं अरुणाभ घोष

आबादी की दृष्टि से भारत दुनिया के 17 फीसदी लोगों को अपने में समाए है जबकि कुल जल संसाधनों का महज चार फीसदी हमारे पास है। प्रत्येक भारतीय के लिए हर वर्ष 1,116 घन मीटर नवीकरणीय ताजा पानी उपलब्ध है। यह कम है लेकिन बहुत कम नहीं। लेकिन हम आमतौर पर पानी की कमी को लेकर चिंतित ही रहते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि पानी देश के लिए तय हर बड़े मिशन और लक्ष्य की सबसे कमजोर कड़ी है।
जैसे-जैसे वृद्घि दर बढ़ेगी जल संसाधनों पर दबाव भी बढ़ेगा। इस दबाव के प्रबंधन के लिए हमें पहले प्रतिस्पर्धा की प्रकृति को चिह्निïत करना होगा। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक वैश्विक स्तर पर ताजे पानी की निकासी वर्ष 2000 से 2050 के बीच 50 फीसदी बढऩे की उम्मीद है। परंतु जल निकासी में सबसे अधिक बढ़ोतरी उन देशों में होगी जो अभी विकासशील हैं। दुनिया के कुल जलाशयों का पांचवां हिस्सा ऐसा है जिसका भरपूर दोहन हो रहा है। इनमें से कई पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी एशिया में स्थित हैं। भारत मुख्यरूप से हिमालय-हिंदुकुश क्षेत्र पर निर्भर है। यह पूरा क्षेत्र आठ देशों में विस्तारित है। यहां 54,252 ग्लेशियर और 10 बड़े नदी तंत्र हैं। जो पानी विभिन्न देशों की सीमाओं के पार जाता है उनको लेकर तनाव कम है और देश के भीतर बहने वाले पानी के प्रबंधन को लेकर ज्यादा दिक्कत है। हालांकि 80 प्रतिशत से अधिक पानी खेती के काम में इस्तेमाल होता है लेकिन उसे औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों की ओर ले जाना आसान नहीं है। उद्योग और सेवाओं की रुख करने से उत्पादकता और वृद्घि में होने वाला इजाफा जो दुनिया के अन्य देशों में देखने को मिलता रहा है वह भारत के विकास के तौर तरीकों से अलग है। देश के सभी हिस्सों की तरक्की होगी ऐसे में विभिन्न राज्यों के बीच पानी की मात्रा और गुणवत्ता को लेकर जंग छिडऩी सुनिश्चित है।
दूसरी बात यह कि हमें ऊर्जा और पानी के गठजोड़ को समझना होगा। ऊर्जा केंद्रीय जलापूर्ति की दृष्टिï से अहम है। किसान बिजली की अपर्याप्त उपलब्धता से बचने के लिए भूजल का अत्यधिक दोहन करते हैं। इसकी वजह से पानी की उत्पादकता प्रभावित होती है और आय भी प्रभावित होती है। किसान असंतुष्टï रहते हैं। ये तमाम बातें उन राजनीतिक निर्णयों की वजह बनती हैं जिनकी बदौलत किसानों को सस्ती बिजली मुहैया कराई जाती है। लब्बोलुआब यह कि यह सिलसिला यूं ही चलता रहता है। उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) से उम्मीद है कि वह इस दुष्चक्र को तोडऩे में मदद करेगी। शहरी इलाकों में पानी की उपलब्धता के लिए पंप चलाने के लिए भी बिजली का इस्तेमाल बढ़ेगा। शहरी जलापूर्ति के लिए प्रति यूनिट बिजली खपत हमारे देश में 0.3 किलोवॉट प्रति घन मीटर है जबकि अमेरिका में यह आंकड़ा 0.51 है। इतना ही नहीं पेयजल के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बिजली की खपत गंदे पानी के उपचार में लगने वाली बिजली की तुलना में दोगुनी थी। यह बात सन 2013 में देश के 16 शहरों में किए गए अध्ययन से सामने आई। स्वच्छ भारत और स्मार्ट सिटी अभियानों के जोर पकडऩे के साथ ही पानी और साफ-सफाई तथा गंदे पानी के प्रबंधन को लेकर बिजली की जरूरत और अधिक बढ़ती जाएगी। देश के शहरीकरण के लिए पानी और बिजली का किफायती इस्तेमाल जरूरी होगा।
ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भी जल आवश्यक है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा आयोग के अनुमान के मुताबिक वर्ष 2010 से 2035 के बीच भारत में होने वाली 95 फीसदी अतिरिक्त जल निकासी के लिए बिजली क्षेत्र जिम्मेदार होगा। फिलहाल बिजली उत्पादन में लगने वाले पानी की बात करें तो हमारे यहां प्रति मेगावॉट प्रति घंटा बिजली पर 4-5 घन मीटर पानी लग रहा है। नए दिशानिर्देश के तहत बनने वाले बिजली संयंत्रों में इसे कम करके 2.5 घन मीटर करना होगा। जबकि अधिकतम सीमा 3.5 घन मीटर रखा जाएगा। जाहिर है ऊर्जा को लेकर हमारा चयन पानी की मांग को प्रभावित करेगा। गैस, परमाणु ऊर्जा और सौर ऊर्जा पर जिस प्रकार जोर दिया जा रहा है उससे यही लगता है कि भविष्य में कम पानी की खपत वाली प्रशीतन प्रणाली की तलाश करनी होगी। तीसरी बात यह कि हमें पानी के अस्थायित्व भरे प्रबंधन के असर की बात स्वीकार करनी होगी। भूजल संकट इस चुनौती के मूल में है। भारतीय कृषि पूरी तरह भूजल पर आधारित है। देश में 1.9 करोड़ बिजली और एक करोड़ डीजल से चलने वाले पंप हैं। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में सालाना भूजल की मांग उपलब्धता के स्तर को पार कर चुकी है। अन्य राज्यों की बात करें तो वहां भी सीमा पार ही होने वाली है। देश में करीब 251 अरब घन मीटर भूजल की खपत हर वर्ष हो रही है। जबकि चीन और अमेरिका में यह 112 अरब घन मीटर है। मेक इन इंडिया अभियान जोर पकड़ रहा है और ऐसे में उद्योग जगत की ओर से भूजल की मांग भी बढ़ेगी। चीन में उद्योग जगत 26 फीसदी भूजल का दोहन करता है। जबकि भारत में केवल दो फीसदी। विभिन्न क्षेत्रों में मांग के रुझान में आ रहा बदलाव बताता है कि किफायती सुधार के नए अवसर सामने आ सकते हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा और गुजरात में ही कुल जल भंडारण क्षमता का 57 फीसदी केंद्रित है। भूजल भंडारण क्षमता का निर्माण जरूरी हो चुका है। कृषि मूल्य संकेतों को तय करना भी अनिवार्य है क्योंकि वह किसानों के फसल चयन को प्रभावित करता है। चौथी बात भविष्य के विश्लेषण से संबंधित है। पानी देश की खाद्य जरूरत को प्रभावित करेगा या ऊर्जा आवश्यकता को? क्या पानी की सुरक्षा राजनीतिक निर्णयों, इंजीनियरिंग पहलों या पर्यावरण बदलाव से प्रभावित होगी? नीति आयोग और चार अन्य थिंक टैंक ने यह विश्लेषण शुरू किया है कि बिजली क्षेत्र पर कार्बन उत्सर्जन में कमी और जल खपत की सीमा तय करने की कोशिशों का क्या प्रभाव होगा। ऐसे शोध को और विस्तार दिया जाना चाहिए।आखिरी बात, रणनीतिक जोखिमों को कैसे कम किया जाए? जलवायु परिवर्तन एक बड़ा जोखिम है। आबादी के बढऩे का भी पानी की उपलब्धता पर बहुत असर होने वाला है। इस बीच सूखा भी हमारी खेती को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। गंगा के कछार में बाढ़ का जोखिम बढ़ रहा है। तटवर्ती इलाकों में आने वाली बाढ़ बिजली संयंत्रों को प्रभावित कर रही है। इसका असर नए बंदरगाहों, शहरों और रेलवे पर भी पड़ेगा। हर बुनियादी निवेश को  जलवायु परिवर्तन से निपटने के लायक बनाना होगा। जल एक अत्यंत अहम संसाधन है। ऊर्जा, कृषि, शहरीकरण, बुनियादी ढांचा, विनिर्माण और मानव विकास पर इसका अहम प्रभाव है। फिर भी हम इस दिशा में पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हम पहले ही अतीत के कुप्रबंधन से जूझ रहे हैं। क्या हम भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं?

rastriyasaharalogoDate: 01-11-16

न्यायाधीश नियुक्त किये जाएं

न्ययाधीशों की कमी पर सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश टीएस ठाकुर पहले भी नाराजी जता चुके हैं। अब एक बार फिर उन्होंने जजों की कमी जताते हुए अदालतों में ताला लगाने की स्थिति निर्मित होने की बात कही है। इस बाबत उन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय में जजों की कमी के चलते एक पूरा भूतल बंद हो जाने की बात कही। साथ ही, ठाकुर ने तल्ख लहजे में कहा कि सरकार नौ महीनों में भी 77 नाम कॉलेजियम में भेजे थे, मगर अब तक महज 18 जजों के नाम ही तय हो पाए हैं। उन्होंने पहले भी कहा था, ‘‘जजों की कमी के कारण समय रहते न्याय संभव नहीं हो पा रहा है। अंग्रेजों के जमाने में 10 साल में न्याय मिलता था, वहीं अब न्याय पाने के लिए सौ साल भी कम हैं।’ यह कहते हुए उनकी आंखें नम हो गई थीं। सही है कि अदालतों में चार हजार पद खाली हैं। तीन करोड़ 40 लाख मामले लंबित हैं। लेकिन जजों की कमी के इतर भी कई ऐसे कारण हैं, जिनके चलते मुकदमों में देरी होती है, जबकि इन वजहों का मामले को सीधे-सीधे प्रभावित करने से कोई वास्ता नहीं होता है। हमारे यहां संख्या के आदर्श अनुपात में कर्मचारियों की कमी का रोना अक्सर रोया जाता है। केवल अदालत ही नहीं पुलिस, शिक्षा और स्वास्य विभागों में भी गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध न कराने का यही बहाना है। जजों की कमी कोई नई बात नहीं है, 1987 में विधि आयोग ने हर 10 लाख की आबादी पर जजों की संख्या 10 से बढ़ाकर 50 करने की सिफारिश की थी। फिलहाल, यह संख्या 17 कर दी गई है। अदालतों का संस्थागत ढांचा भी बढ़ाया गया है। हमारे यहां अस्पताल ही नहीं राजस्व और पुलिस विभाग के लोग भी लगभग 365 दिन ही काम करते हैं। किसी आपदा के समय इनका काम और बढ़ जाता है। इनके कामों में विधायिका और खबरपालिका के साथ समाज का दबाव भी रहता है। बावजूद ये लोग दिन-रात कानून के पालन के प्रति सजग रहते हैं जबकि अदालतों पर कोई अप्रत्यक्ष दबाव नहीं होता है। यही प्रकृति वकीलों में भी देखने में आती है। हालांकि वकील अपने कनिष्ठ वकील से अक्सर इस कमी की वैकल्पिक पूर्ति कर लेते हैं। लेकिन वकील जब प्रकरण का ठीक से अध्ययन नहीं कर पाते अथवा मामले को मजबूती देने के लिए किसी दस्तावेजी साक्ष्य को तलाश रहे होते हैं, तो बिना किसी ठोस कारण के तारीख आगे खिसकाने की अर्जी लगा देते हैं। विडंबना है कि बिना कोई ठोस पड़ताल किए न्यायाधीश इसे स्वीकार भी कर लेते हैं। कई मामलों में गवाहों की अधिक संख्या भी मामले को लंबा खींचने का काम करती है। इस तरह के एक ही मामले में गवाहों की संख्या 50 तक देखी गई है जबकि घटना के सत्यापन के लिए दो-तीन गवाह पर्याप्त होते हैं। एफएसएल रिपोर्ट भी समय से नहीं आने के कारण मामले को लंबा खींचती है। फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की कमी होने के कारण अब तो सामान्य रिपोर्ट आने में भी एक से ड़ेढ़ साल का समय लग जाता है। अदालतों में मुकदमों की संख्या बढ़ाने में राज्य सरकारों का रवैया भी जिम्मेवार है। वेतन विसगंतियों को लेकर एक ही प्रकृति के कई मामले ऊपर की अदालतों में विचाराधीन हैं। इनमें से अनेक तो ऐसे प्रकरण हैं, जिनमें सरकारें आदर्श व पारदर्शी नियोक्ता की शत्रे पूरी नहीं करती हैं। नतीजतन, जो वास्तविक हकदार हैं, उन्हें अदालत की शरण में जाना पड़ता है। इसी तरह पंचायत पदाधिकारियों और राजस्व मामलों का निराकरण राजस्व न्यायालयों में न होने के कारण न्यायालयों में प्रकरणों की संख्या बढ़ रही है। जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा और बिजली बिलों का विभाग स्तर पर नहीं निपटना भी अदालतों पर बोझ बढ़ा रहे हैं। कई प्रांतों के भू-राजस्व कानून विसंगतिपूर्ण हैं। इन विसंगतिपूर्ण धाराओं का विलोपीकरण करके अवैध कब्जों से संबंधित मामलों से निजात पाई जा सकती है। लेकिन नौकरशाही ऐसे कानूनों का वजूद बने रहना चाहती है, क्योंकि इनके बने रहने पर ही इनके रौब-रुतबा और पौ-बारह सुनिश्चित हैं। कारागारों में विचाराधीन कैदियों की बड़ी तादाद होने का एक बड़ा कारण न्यायिक और राजस्व अदालतों में लेट-लतीफी और आपराधिक न्याय प्रक्रिया की असफलता को माना जाता है। लेकिन अदालतें इस हकीकत को न्यायालयों और न्यायाधीशों की कमी का आधार मानकर अक्सर नकारती हैं। इसलिए अच्छा है जजों की कमी से अलहदा कारणों की पड़ताल करके उन्हें हल करने के उपाय तलाशे जाएं।