18-08-2025 (Important News Clippings)
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Date: 18-08-25
Roll recall
The Supreme Court’s intervention highlights the ECT’s procedural failures
Editorials

In what must be seen as a rap on the knuckles of the Election Commission of India (ECI), the Supreme Court of India ordered it to publish the names of 65 lakh voters excluded from Bihar’s draft electoral roll, and the reasons, following the Special Intensive Revision (SIR) exercise. That it required the Court to compel the ECI to follow the basic principles of natural justice for these voters underscores the pressing lacunae in the institution’s conduct of the SIR and the presumptuous and hasty manner of its implementation. There has been no consolidated list of the excluded electors whose names, the ECI claims, have been removed because they have died, or are untraceable or have fake/duplicate entries. No reasons have been provided against each name. Data analysed by The Hindu and ground reports have highlighted significant anomalies. A much higher number of women (close to 32 lakh) than men (close to 25 lakh) have been excluded despite more men having migrated, and recent death rates having been slightly higher among men too. Reports indicate that several voters have been wrongly identified as dead or had not been enumerated despite having valid voter IDs and proof of residence across areas. The Court’s intervention now provides a meaningful way – the ECI deadline of September 1 to complete the filing of claims and objections is near – for such voters to address their anomalous situations.
The Court will continue to hear the case on the SIR which has other problematic elements to it. The constitutionality of the exercise itself, conducted after the ECI’s own summary revision in January, remains to be adjudicated. Also, the ECI still insists that enumerated voters in the draft roll are vetted by Election Registration Officers based on the availability of one of 11 indicative documents, which do not include the more universally available Aadhaar or ration cards. With the Court ordering the ECI to allow excluded citizens to file objections with their Aadhaar card and having nudged it to accept this document in two previous hearings, the ECI must now include the Aadhaar card as an identity document also. The Court’s order also shines a light on the ECI’s use of non-transparent means to conduct the SIR; it has made it onerous for civil society to parse the electoral rolls and it continues to use that ploy even now by refusing to put up the full list of those excluded and the reasons in one place. Universal adult franchise has been a cornerstone of India’s democracy since Independence. The upcoming hearings in the case and the ECI’s actions in rectifying its role in Bihar’s SIR process will go a long way in assuaging serious concerns about the voter enrolment process in the country today.
Date: 18-08-25
A case for judicial introspection
The only way to rescue our democracy would be to restore the position laid down in the Baranwal verdict and to nullify the 2023 enactment.
Kaleeswaram Raj, [ Lawyer at the Supreme Court of India, who also appeared in the Anoop Baranwal case ]
At least a few from the ruling dispensation have asked why the Opposition is not formally taking up the electoral roll issue before the Supreme Court. However, the reluctance shown by the major Opposition parties is quite reasonable and even justifiable.
The Modi regime promulgated the Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act in 2023 with a view to nullify the Constitution Bench judgment in Anoop Baranwal v. Union of India (2023). The Act excluded the Chief Justice of India (CJI) and included a Cabinet Minister to be nominated by the Prime Minister in his place, as part of the Selection Committee for choosing the Election Commission of India (ECI). This statute was legally challenged in several writ petitions which are yet to be finally heard. Significantly, the petitioners also sought a stay of the enactment. A Bench, led by Justice Sanjiv Khanna (as he then was), heard the application for a stay and rejected it on March 22, 2024, by a detailed order in Dr. Jaya Thakur and others v. Union of India (2024). Had the statute been stayed, the country could have had a different umpire for the 2024 Lok Sabha elections and the subsequent Assembly elections. In all probability, a more independent ECI could have had the potential to conduct the elections more fairly and impartially. That this did not happen shows the Supreme Court’s failure to act at a time when it was supposed to.
The present type of ECI
In Anoop Baranwal, the Constitution Bench analysed Article 324 of the Constitution dealing with the appointment of Election Commissioners. It spoke of the need to take the appointment “out of the exclusive hands of the executive”. It said that “a pliable ECI, an unfair and biased overseer of the foundational exercise of adult franchise, which lies at the heart of democracy, who obliges the powers that be, perhaps offers the surest gateway to acquisition and retention of power”. The Court was assertive when it said that “the outpouring of demands for an impartial mode of appointment of the members require, at the least, the banishing of the impression that the ECI is appointed by less than fair means”. This shows the rationale behind prescribing the CJI as a member of the Selection Committee for the ECI.
Yet, a few months later, the Centre ensured that only “persons under the thumb of the executive”, as feared by Dr. B.R. Ambedkar, dominate the Selection Committee. When this was shown to the Supreme Court, it took a very conservative and dangerous stand, saying it won’t interfere with a statute for it carries a “presumption of validity”. This is how the present type of ECI was allowed to function.
At a time when majoritarianism often rests on electoral frauds, courts across the world face newer challenges, both jurisprudential and political. In a paper titled ‘Abusive Judicial Review: Courts Against Democracy’ (2020), David Landau and Rosalind Dixon have conducted an extensive global survey on the topic. According to them, “courts have upheld and thus legitimated regime actions that helped actors consolidate power, undermine the Opposition, and tilt the electoral playing field heavily in their favour”. They explain that sometimes “(the) clever authoritarians often do their manipulation well before elections have actually been held, by consolidating power, stacking key institutions such as courts and electoral commissions, and harassing Opposition parties and leaders”. The paper says courts in countries such as Venezuela, Ecuador, and Bolivia aided and facilitated electoral frauds which ensured continuation of autocracies. On the other hand, there are few instances where the courts could prevent electoral manipulation and the consequent subversion of democracy. The judgment in Baranwal exemplifies such judicial vigilance.
Fourth branch institutions
Article 324 failed to prescribe a body free from the ruling executive for installing the ECI. Modern Constitutions have reorganised the need to evolve fourth Branch institutions (in addition to the executive, the legislature, and the judiciary) which are autonomous and independent of the ruling dispensation. The Constitution of South Africa envisages a cluster of state institutions for “supporting constitutional democracy”. The Chapter Nine institutions, as they are called, include the Electoral Commission of South Africa. The silence of the Indian Constitution prompted the Court in Baranwal to prescribe a fairer body for choosing the ECI. It was an instance of imaginative interpretation of the relevant constitutional provision. However, Parliament failed the Court and the people when it enacted the 2023 Act. The Court’s refusal to stay the enactment practically nullified its own hard labour and intelligence in redefining the ECI as an independent fourth branch establishment.
In India, electoral manipulation, as alleged by the Opposition, would call for a deeper and comprehensive analysis by a fair agency. The Court, on its own, will not be able to carry out this exercise. The only way to rescue our democracy would be to restore the position laid down in the Baranwal verdict and to nullify the 2023 enactment. A Selection Committee with the CJI in it will have to induct another ECI by way of a fresh selection process. Such an ECI will have to act as a Truth Commission to investigate the alleged instances of electoral scam. The courtesy expected from the present dispensation would be to facilitate such a course by removing the present ECI.
Date: 18-08-25
सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे
संपादकीय
यह अच्छा हुआ कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कांफ्रेंस कर वोट चोरी के आरोप लगा रहे राहुल गांधी के आरोपों का न केवल बिंदुवार जवाब दिया, बल्कि उन्हें बेनकाब करते हुए यह भी कहा कि वे या तो अपने निराधार आरोपों के संदर्भ में शपथ पत्र दें या सात दिनों के अंदर देश से माफी मांगें। राहुल गांधी को ऐसी चेतावनी देना आवश्यक था, क्योंकि वे अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा और गरिमा पर जानबूझकर चोट करने में लगे हुए हैं। इसके पहले वे और कुछ अन्य विपक्षी नेता ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाया करते थे। जब ऐसे आरोप निराधार साबित हुए तो वे वोट चोरी की नई कहानी लेकर सामने आ गए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो कुछ कहा, उसका यही अर्ध था कि यह कहानी फर्जी है। उन्होंने हाउस नंबर जीरो वाले मतदाताओं के मामले में राहुल और उनके जैसे अन्य नेताओं को न केवल आईना दिखाया, बल्कि वस्तुस्थिति से भी अवगत कराया। इसी तरह उन्होंने महाराष्ट्र चुनावों में कथित धांधली के राहुल के आरोपों की पोल खोली। इसके साथ ही उनकी ओर से यह भी स्पष्ट किया कि यह पहली बार नहीं है कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण हो रहा है। ऐसा 2003 में भी हुआ था।
इसमें संदेह है कि राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेता मुख्य चुनाव आयुक्त की बातों पर गौर करेंगे और अपना रवैया बदलेंगे। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि गत दिवस ही राहुल ने मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कांफ्रेंस से पहले बिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। उनकी मानें तो पिछले लोकसभा चुनाव में भी वोटों की चोरी हुई थी। अच्छा होगा कि राहुल अथवा उनके साधी – सहयोगी यह समझा दें कि यदि ऐसा हुआ था तो कांग्रेस 99 सीटें कैसे पा गई और भाजपा 240 पर क्यों सिमट गई ? वास्तव में राहुल गांधी का इरादा तथाकथित वोट चोरी के मामले को उजागर करना नहीं, बल्कि चुनाव आयोग एवं भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बदनाम करके अविश्वसनीय बनाना है। वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि संभवतः यह जान गए हैं कि चुनावी मैदान में जीत हासिल करना उनके बस की बात नहीं। जो भी हो, यह आवश्यक हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे प्रकरण में हस्तक्षेप करे। उसे हस्तक्षेप केवल इसलिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह इस मामले की सुनवाई कर रहा है, बल्कि इसलिए भी करना चाहिए कि एक संवैधानिक संस्था की जड़ें खोदी जा रही हैं। आखिर सुप्रीम कोर्ट ऐसा होते हुए कैसे देख सकता है और वह भी तब जब वह बिहार में मतदाता सूची के सत्यापन की प्रक्रिया को सही ठहरा चुका है।
Date: 18-08-25
किसानों के हित में तनकर खड़ा भारत
केसी त्यागी, ( लेखक पूर्व सांसद हैं )
अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते पर बातचीत की अनिश्चितता के बीच स्वतंत्रता दिवस समारोह पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से यह स्पष्ट किया कि वह किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों की रक्षा में दीवार की तरह खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि भारत उनके हितों से कभी कोई समझौता नहीं करेगा। पीएम मोदी की यह टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) में कृषि और डेरी क्षेत्रों में भारत से शुल्क में रियायत मांग रहा है। इससे पहले पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संदेश देते हुए कहा था कि भारत अपने किसानों, मछुआरों और डेरी क्षेत्र के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि आवश्यक हुआ तो वह व्यक्तिगत रूप से बड़ी कीमत चुकाने को तैयार हैं। प्रस्तावित बीटीए में अमेरिका मक्का, सोयाबीन, सेब, बादाम और एथेनाल जैसे उत्पादों पर टैरिफ कम करने के साथ-साथ अमेरिकी डेरी उत्पादों की भारत में पहुंच बढ़ाने की मांग कर रहा है। ट्रंप द्वारा भारतीय उत्पादों के आयात पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाने के आदेश के बाद पीएम मोदी का यह वक्तव्य और भी महत्वपूर्ण हो गया है। हालांकि ट्रंप का यह आदेश 27 अगस्त से लागू होगा, जिसके बाद कुल टैरिफ दर 50 प्रतिशत हो जाएगी।
अमेरिका भारत में अपने कृषि उत्पादों के लिए बाजार चाहता है, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह डेरी क्षेत्र और जीएम सोयाबीन और मक्का के लिए अपना बाजार नहीं खोलेगा । अमेरिका में पशु आहार का उपयोग डेरी क्षेत्र में किया जाता है। भारत ने इस क्षेत्र में अपने पहले के किसी भी व्यापार समझौते में कभी भी शुल्क की कोई रियायत नहीं दी है। भारत में सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाएं भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा अमेरिका द्वारा मवेशियों को पशु उत्पाद खिलाने की प्रथा को लेकर भी चिंताएं हैं, जो स्थानीय मानदंडों और सुरक्षा संबंधी धारणाओं का उल्लंघन करती हैं। डेरी क्षेत्र में धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं, क्योंकि प्रतिबंधित मांस पदार्थों का इसमें प्रयोग होता है, इसलिए यह स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के कड़े रुख अपनाने के कारण कृषि और देश के स्वाभिमान से जुड़े प्रश्नों को दरकिनार कर किसी समझौते की संभावना मुश्किल है। अमेरिका का आग्रह चीन को अपने निर्यात में गिरावट को लेकर उसकी चिंता से उपजा है। अमेरिका के सोयाबीन निर्यात में चीन का लगभग 55 प्रतिशत और मक्का निर्यात में 20 प्रतिशत हिस्सा है। अमेरिका भारत से संपर्क करके अपने खरीदार आधार का विस्तार करना चाहता है । कृषि व्यापार में भारत का अमेरिका को निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 में 6.25 अरब डालर रहा, जो 2023-24 में 5.52 अरब डालर था। वहीं कैलेंडर वर्ष 2023 में अमेरिका का भारत को निर्यात 37.3 करोड़ डालर था। वित्त वर्ष 2024-25 में अमेरिका को भारत का कुल निर्यात 86.51 अरब डालर था, जबकि अमेरिका से आयात कुल 45.69 अरब डालर था।
आज भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, जहां वह एक छोर से द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है, जिससे उसे ट्रंप की टैरिफ व्यवस्था से मुक्ति मिल सके। भारत के लिए कपड़ा, चमड़ा जूते-चप्पल जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए राहत सुनिश्चित करना एक प्राथमिक लक्ष्य बना हुआ है। इसी बीच पैकेज के हिस्से के रूप में जीएम सेयाबीन और मक्का के निर्यात को शामिल करने के अमेरिका के आग्रह ने वार्ता पर लंबी छाया डाल दी है। अमेरिका से व्यापार वार्ता में जीएम फसलें भी एक सीमा रेखा बनी हुई हैं। भारत ने वैश्विक बाजार में एक गैर-जीएम उत्पादक के रूप में विशेष रूप से सोया, खली निर्यात में एक विशिष्ट स्थान बनाया है, जहां खरीदार सक्रिय रूप से प्राकृतिक किस्मों की तलाश करते हैं। भारत में मक्का से एथेनाल कम मात्रा में बनता है और अधिकतम मानव आहार के रूप में उपयोग किया जाता है। जब पंजाब के लोग नशा विरोधी आंदोलन में पूरी तरह डूबे हुए हैं, तब जीएम के जरिए पंजाब की मिट्टी, पानी और हवा को और जहरीला बनाने की कोशिश बेहद निंदनीय है। पर्यावरण मंत्रालय की जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति ने इसे मंजूरी देने से इन्कार कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इसे अप्राकृतिक बता चुका है।
भारत में अभी तक केवल जीएम फसलों के रूप में बीटी कपास की ही व्यावसायिक खेती हो रही है। 2010 में बीटी बैंगन को भी मंजूरी दिलाने की कवायद शुरू हुई थी, पर नौ राज्य सरकारों, कई पर्यावरण विशेषज्ञों, कृषि विशेषज्ञों, बुद्धिजीवियों और किसानों के व्यापक विरोध के कारण सरकार को अपना कदम वापस लेना पड़ा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसके विरोध में आ गए हैं। विश्व के अन्य भागों में भी जीएम फसलों के परीक्षण अच्छे साबित नहीं हुए हैं। अमेरिका में एक प्रतिशत भू-भाग में जीएम मक्का की खेती की गई, जिसने 50 प्रतिशत गैर जीएम खेती को संक्रमित कर दिया। उत्पादन बढ़ाने की होड़ में चीन ने भी अपनी जमीन पर धान एवं मक्के की खेती की, मगर पांच-छह वर्षों में ही वहां के किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। वर्ष 2014 के बाद वहां से जीएम खेती लगभग बंद करनी पड़ी। इसे देखते हुए भारत का अपने किसानों के हित में अमेरिका के सामने सख्त रुख अपनाना समय की मांग है।
Date: 18-08-25
कसौटी पर पुनरीक्षण
संपादकीय
लोकतंत्र में चुनाव केवल सरकार चलाने की वैधता हासिल करना नहीं, बल्कि यह उस बुनियाद का प्रमुख स्तंभ है, जिस पर देश या राज्य की पूरी व्यवस्था का दारोमदार टिका होता है। इस प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले हुए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को लेकर उठे सवालों का जवाब भी निश्चित रूप से चुनाव आयोग के पास ही है। मगर, सवाल यह है कि क्या आयोग के जवाब से आमजन, सामाजिक संगठन और संबंधित राजनीतिक दल संतुष्ट हो पाए हैं? साफ है कि ऐसा नहीं हुआ और मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया। अब शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं कि वह एसआइआर के तहत मसविदा मतदाता सूची से हटाए गए पैंसठ लाख नामों को कारण सहित सार्वजनिक करे।
चुनाव आयोग का दावा है कि बिहार में मृत और स्थायी रूप से स्थानांतरित तथा कई स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं की सूची संबंधित राजनीतिक दलों के साथ पहले से साझा की जा रही है। हालांकि, विपक्षी दलों का आरोप है कि उन्हें आधी-अधूरी जानकारी मुहैया कराई जा रही है। सवाल यह भी है कि अगर किसी मतदाता का नाम सूची से हटाया गया है और उसके पीछे क्या कारण हैं, इसकी जानकारी संबंधित व्यक्ति को कैसे मिल पाएगी ? क्या हर व्यक्ति के लिए अपने स्तर पर सूची में अपना नाम दर्ज होने या न होने की पुष्टि करना संभव है? इसी पहलू को ध्यान में रखकर शीर्ष अदालत ने बिहार में मसविदा सूची से हटाए गए नामों की सूची पंचायत स्तर के कार्यालय और जिला स्तर के निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है। साथ ही नाम हटाने के कारणों का पूरा ब्योरा देने को भी कहा है। जाहिर है, इससे उन मतदाताओं को आसानी से अपना दावा करने की सहूलियत होगी, जो मतदान के योग्य होने के बावजूद किसी कारणवश सूची से बाहर हो गए हैं।
सर्वोच्च अदालत ने अपने निर्देश में यह भी कहा है कि नाम हटाए जाने से जिन लोगों को दिक्कत है, वे अपने आधार कार्ड के साथ निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष दावा पेश कर सकते हैं। पहले चुनाव आयोग आधार को नागरिकता का प्रमाण पत्र मानने से सहमत नहीं था। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद आयोग ने निष्कर्ष निकाला है कि पहले से पंजीकृत 22.34 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 36.28 लाख स्थायी रूप से दूसरी जगह स्थानांतरित हो गए हैं और अब उनका पता मालूम नहीं है तथा करीब सात लाख मतदाता एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत थे। मगर, स्थायी रूप से स्थानांतरित लोगों की संख्या की पुष्टि का ठोस आधार क्या था, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। साथ ही यह सवाल भी अनुत्तरित है कि अगर कोई व्यक्ति स्थानांतरित हो जाता है, तो क्या उस राज्य में मतदान करने का उसका अधिकार भी खत्म हो जाता है? यह बात सही है कि बिहार ही नहीं, बल्कि तमाम राज्यों में मतदाताओं के एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत होने की समस्या पैदा हुई है। मगर, चुनाव आयोग पहल करे तो सब कुछ डिजिटल होने के दौर में इस तरह की समस्या से आसानी से निपटा जा सकता है। चुनाव आयोग एक स्वायत्त, निष्पक्ष और पारदर्शी कार्यप्रणाली वाली संस्था है, लेकिन ये शब्द सिर्फ कागजों में सहेजने के लिए नहीं हैं, धरातल पर इनके मूल्य और महत्त्व नजर आने से ही लोकतंत्र की सफलता सुनिश्चित हो पाती है।
Date: 18-08-25
दांव पर दांव
संपादकीय
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में देश की जनसांख्यिकी संरचना बदलने की साजिश के प्रति चेतावनी दी और कहा कि आत्मनिर्भरता, आयात-निर्यात, रुपये पाउंड या डॉलर तक सीमित नहीं, बल्कि हमारी अपनी क्षमताओं से जुड़ी है। अपने 103 मिनट लंबे भाषण में मोदी ने भारत की पहली सेमी कंडक्टर चिप बनाने से लेकर जेट इंजन बनाने और परमाणु ऊर्जा के दस गुना विस्तार की बात की। जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर सुधार पर गठित टास्क फोर्स के परिणामस्वरूप आवश्यक वस्तुओं की कीमत में राहत की भी घोषणा की। साथ ही, एक लाख करोड़ रुपये का नया कोष बनाने का ऐलान किया जिसके तहत रोजगार सृजन होगा। निजी क्षेत्र में पहली मर्तबा नौकरी पाने वालों को पंद्रह हजार रुपये का अनुदान देकर इस क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाएगा। साइबर सुरक्षा, एआई, डीप-टेक और ऑपरेटिंग सिस्टम में नवाचार पर भी जोर दिया। 2035 तक सुदर्शन चक्र कवच शस्त्र प्रणाली का निर्माण करने, सटीक जवाबी हमला करने तथा सैन्य और नागरिक क्षेत्रों की रक्षा की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। अन्य देशों पर उर्वरक निर्भरता कम करने और महत्त्वपूर्ण खनिजों पर आत्मनिर्भरता की बात भी की। मोदी ने चौतरफा बातें करने के बीच भाजपा और उसकी वैचारिक मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रशंसा करते हुए उसे दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बताया । राजनीतिक हलकों में इसे रणनीति का हिस्सा माना गया क्योंकि ऐसा किसी प्रधानमंत्री द्वारा पहली बार किया गया। अनुमान है कि मोदी भाजपा और संघ के बीच किसी भी तरह के मतभेद को मिटाते नजर आना चाहते हैं। ध्यातव्य है कि अपने पहले किसी स्वतंत्रता दिवस भाषण में मोदी संघ की चर्चा नहीं करते रहे हैं। इसलिए तमाम परियोजनाओं, आत्म-प्रशंसाओं और विभिन्न विषयों वाले इस लंबे भाषण की केंद्रीय विषयवस्तु संघ बन गया।
निरंकुशतापूर्वक भाजपा को चलाने वाले मोदी खास तरह का संतुलन बनाने के प्रति आश्वस्त होते नजर आए। आगामी विधानसभा चुनाव, बेरोजगारी, महंगाई और सुरक्षा को लेकर उन्होंने जो निशाने लगाए वे दूरगामी प्रतीत होते हैं परंतु अन्य बातों की अनदेखी करते हुए आजादी पूर्व संघ की भूमिका को लेकर विपक्षी दलों ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। संघ के प्रति उनका सम्मोहन कहीं उल्टा दांव साबित न साबित हो। संभावना यह भी है कि प्रधानमंत्री ने परंपरा से इतर लाल किले से कोई अनूठा मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास किया हो ।
Date: 18-08-25
जीएसटी से मिलेगी राहत
संपादकीय

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लगता है कि स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की विसंगतियों को एक तरह से मान लिया है। तभी तो उन्होंने इनमें सुधार करके दिवाली तक जीएसटी की दरों में कटौती करके लोगों को राहत देने की बात कही है। जीएसटी की दरों में कटौती से आम आदमी को राहत और छोटे एवं मध्यम उद्यमों को लाभ मिलने का भरोसा दिया गया है। विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि जीएसटी ने महंगाई बढ़ा दी है, और छोटे और मध्यम उद्यमों भारी क्षति पहुंचाई है। मोदी के अनुसार अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था जीएसटी के आठ वर्ष पूरे होने के साथ ही इसमें सुधार करने का समय आ गया है। जीएसटी एक जुलाई, 2017 को लागू किया गया था। मोदी के अनुसार आम आदमी की जरूरत की चीजों पर जीएसटी में भारी कमी कर दी जाएगी। इससे देश के एमएसएमई क्षेत्र को जोरदार मुनाफा होगा जिससे दैनिक उपयोग की वस्तुएं सस्ती होंगी। कुल मिला कर इस कवायद से देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। राज्य जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने और कर स्लैब में कटौती की मांग करते रहे हैं। मोदी के संबोधन के तुरंत बाद केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जीएसटी सुधारों का खाका पेश कर दिया। यह संरचनात्मक सुधारों, दरों को तार्किक और जीवन को आसान बनाने के तीन बिदुओं पर आधारित है। सवाल उठता है कि इस कवायद की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल, जीएसटी में उत्पाद शुल्क जैसे केंद्रीय कर और मूल्यवर्ध कर (वैट) जैसे राज्य शुल्कों को साथ मिला दिया गया था। इससे अप्रत्यक्ष कर आधार दोगुना होकर 1.52 करोड़ हो गया लेकिन कर दरों में कटौती और कोविड महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियों में कमी के चलते एकत्रित शुद्ध राजस्व हाल में जीएसटी – पूर्व स्तर पर पहुंच गया। जीएसटी के कारण कर-चोरी की घटनाएं बढ़ चुकी हैं और मुकदमेबाजी भी बढ़ी है। इससे संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए वित्त मंत्रालय ने जीएसटी के सिर्फ दो स्लैब रखने और चुनिंदा वस्तुओं के लिए विशेष दरों का प्रस्ताव दिया है। अभी तक पांच, 12, 18 और 28 प्रतिशत की चार स्तरीय संरचना के आधार पर जीएसटी वसूल किया जाता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार प्रधानमंत्री के वादे पर मुहर लगाने का वादा पूरा करेगी।
Date: 18-08-25
शहरों की बढ़ती चिंता का इलाज क्या !
अजय प्रताप तिवारी
शहरों में बढ़ता ट्रैफिक आए दिन जाम की स्थिति बनाए रखता है। बढ़ते ट्रैफिक की समस्या वाहन और सड़क की समस्या नहीं है, यह समस्या जीवन की गुणवत्ता, अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण के लिए भी गंभीर चिंता का विषय बन गई है। पिछले दिनों बेंगलुरु में ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने प्रत्येक सप्ताह के बुधवार को वर्क फ्रॉम होम का सुझाव दिया है। हालांकि यह केवल बेंगलुरु शहर की समस्या नहीं है ।
अमूमन भारत के छोटे-बड़े सभी शहरों में ट्रैफिक की समस्या बढ़ रही है। ट्रैफिक जाम की समस्या केवल छोटे- बड़े वाहनों को लेकर ही नहीं है, बल्कि यह बहुआयामी वैज्ञानिक और सामाजिक समस्या है। सड़कों की अवसंरचना, असंगठित परिवहन प्रणाली, जनसंख्या घनत्व, यातायात प्रबंधन और उपभोगवादी संस्कृति, सामाजिक वर्चस्ववाद भी जिम्मेदार है। बेंगलुरु में ट्रैफिक की समस्या गंभीर होती जा रही है। एक अंग्रेजी अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु शहर में इस साल के पहले छह महीनों में तीन लाख से ज्यादा नये प्राइवेट वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है जबकि 1.23 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां यहां पहले से ही पंजीकृत हैं। बेंगलुरु ने धीमी रफ्तार से चलने वाले अपने ट्रैफिक वाले वैश्विक स्तर पर शीर्ष चार शहरों में भी अपना स्थान बना लिया है।
वैश्विक स्तर जारी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स-2024 के अनुसार कोलंबिया का बैरैंक्विला शहर पहले स्थान पर है जबकि भारत का कोलकाता शहर दूसरे स्थान पर है, बेंगलुरु और पुणे वैश्विक स्तर पर तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। कोलकाता में 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में 33 मिनट से अधिक का समय लगता है जबकि बेंगलुरु में भी 10 किलोमीटर की यात्रा में औसतन 33 मिनट का समय लग जाता है। ऐसे ही देश के सभी शहरों में वाहनों के निर्धारित मानकों से अधिक समय लग जाते हैं प्रति किलोमीटर दूरी तय करने में। कोलकाता में ट्रैफिक जाम के चलते लोगों को साल में 110 घंटे बर्बाद करने पड़ते हैं जबकि बेंगलुरु शहर के लोगों को 117 घंटे। ऐसे ही भारत के सभी शहरों के लोगों का समय बर्बाद होता है।
देश में सार्वजनिक वाहनों की समुचित व्यवस्था न होने के कारण निजी वाहनों की संख्या बढ़ रही है। रोड ट्रांसपोर्ट ईयरबुक 2019-20 के अनुसार प्रति 1000 लोगों पर पंजीकृत मोटर वाहनों की संख्या 2001 में 53 थी जबकि 2020 में 246 हो गई है। देश की सड़कों पर कार और दोपहिया वाहन कुल वाहनों का 85 प्रतिशत हिस्सा हैं। हालांकि, भारतीय शहरों में परिवहन की डिमांड और सप्लाई में काफी अंतर है। देश में बहुत से शहर ऐसे हैं, जहां पर सार्वजनिक परिवहन प्रणाली सुविधा अपर्याप्त है, जिसके चलते व्यक्तिगत वाहनों में वृद्धि हो रही है। सड़कों पर जाम की स्थिति ऑटोरिक्शा, टैक्सी, कार और दोपहिया वाहनों से होती है। देश में 458 शहर ऐसे हैं, जहां पर 63 शहरों में ही सार्वजनिक सिटी बस की व्यवस्था है जबकि मेट्रो और उपनगरीय रेल सेवाएं क्रमशः 13 और 9 शहरों में उपलब्ध हैं। देश में बढ़ती जनसंख्या और आर्थिक मजबूती निजी वाहनों को बढ़ावा दे रही है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 2030 तक बढ़ कर 1.5 अरब से अधिक होने की संभावना है। वर्ष 2047 तक भारत की कुल जनसंख्या का करीब 51 प्रतिशत हिस्सा शहरों में निवास करने लगेगा। बढ़ती शहरी जनसंख्या से स्पष्ट होता है कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत में ट्रैफिक की समस्या एक बड़ी चुनौती होगी।
एम्सटर्डम संस्थान के एक अध्ययन से पता चलता है कि 2023 में दुनिया के 10 दस सबसे खराब यातायात प्रभावित शहरों में बेंगलुरु और पुणे को क्रमशः छठे और सातवें स्थान पर रखा गया था। शहरों में बढ़ते ट्रैफिक की समस्याओं को देखते हुए लोगों के आवागमन के टिकाऊ समाधान खोजने की आवश्यकता है। शहरों में बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को विकसित करना होगा। लंबे समय तक जाम में फंसे रहने से लोगों में तनाव, चिड़िचड़ापन और मानसिक थकान बढ़ रहा है । आकस्मिक चिकित्सा सेवाओं, एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी सेवाएं बाधित होती हैं। ट्रैफिक समस्याओं से निजात पाने के लिए वैकल्पिक साधनों को बढ़ावा देना, पैदल चलना और स्मार्ट शहरी नियोजन रणनीतियों को लागू करने की आवश्यकता है।
भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में कंजेशन टैक्स और निजी वाहन खरीदने के लिए सख्त परमिट प्रणाली लागू करना चाहिए। साइकिल, पैदल चलने और कार पूलिंग के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना होगा। स्मार्ट यातायात प्रबंधन प्रणाली लागू करनी होगी। शहरी योजनाओं के अनुकूल सार्वजनिक वाहन प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। समय रहते बढ़ती ट्रैफिक समस्याओं को नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों आर्थिक-सामाजिक- पर्यावरणीय प्रभाव बढ़ेगा।
Date: 18-08-25
हमारी टैरिफ चिंता
संपादकीय
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में वार्ता के बाद दुनिया में कुछ राहत का एहसास है। हालांकि, यह एहसास कब तक टिकेगा, कहना मुश्किल है। शिखर- वार्ता से कुछ बातें बहुत स्पष्ट हो गई हैं। पहली बात, अमेरिका और रूस के बीच अभी भी तालमेल की पूरी संभावना है। इन दोनों नेताओं का परस्पर मिलना अपने आप में ऐतिहासिक घटना है, जिससे पूरी दुनिया में अच्छा संकेत गया है। दूसरी बात, तात्कालिक रूप से ही सही, टैरिफ को लेकर ट्रंप की आक्रामकता घटी हुई लगती है। भारत में भी कुछ राहत का एहसास है। संभव है कि भारत पर रूस की वजह से लगने जा रहा जुर्माना न लगे। यह पुतिन ही नहीं, भारत के भी अनुकूल है। हालांकि, सूचना है कि टैरिफ पर बातचीत के लिए जो अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारत आ रहा था, वह शायद अभी नहीं आएगा। योजना के अनुसार, 25 से 30 अगस्त तक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल को भारत में रहना था । इस बीच 27 अगस्त भी है, जो वास्तव में भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए तय की गई तारीख है। ट्रंप की बेबुनियाद या सतही तल्खी अगर बनी रही, तो इसी दिन टैरिफ पूरी तरह से लागू हो जाएंगे।
बहरहाल, भारत अभी भी यही उम्मीद करेगा कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता हो और अमेरिका हमारी मजबूरियों को समझे । कृषि जैसे क्षेत्र को अगर अमेरिका छोड़ दे, तो भलाई है। कृषि को टैरिफ से दूर रखना न्यायपूर्ण भी होगा। भारत की अमीरी विगत वर्षों में भले बढ़ी हो, पर यहां किसानों को सहयोग की जरूरत है। किसानों, दुग्ध उत्पादकों को अगर सहयोग नहीं मिलेगा, तो भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही नहीं, बल्कि समग्र अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर होगा। कृषि उत्पाद और दुग्ध उत्पाद, दोनों ही भारत में स्थानीय धार्मिक- सामाजिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। हम हर तरह के उत्पाद के लिए अपने दरवाजे नहीं खोल सकते। इन उत्पादों को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए अमेरिका को तत्पर होना चाहिए। इस बात को पूर्ववर्ती अमेरिकी सरकारें समझती थीं, पर वर्तमान अमेरिकी सरकार को भारतीय मानस की कोई चिंता नहीं है। टैरिफ के आगे अगर भारत पूरा झुक गया, तो भारतीय संस्कृति में बुरे बदलावों की नई शुरुआत होगी। लाल किले के प्राचीर से भी प्रधानमंत्री ने यही इशारा किया है। अपनी बात समझाने के लिए भारत को बहुत सुनियोजित तरीके से कदम उठाने चाहिए। भारत की ओर से वार्ता में उन्हीं लोगों को शामिल होना चाहिए, जो भारतीय संस्कृति का महत्व समझते हों और अमेरिकी प्रतिनिधियों को भी समझाने की क्षमता रखते हों। यह केवल अर्थशास्त्र का मामला नहीं है, भारत के समाजशास्त्र का भी मामला है।
निस्संदेह, यह भारत के लिए चुनौतियों का दौर है। लगभग ढाई महीने के समय में ही भारत की चुनौतियां चरम पर पहुंच गई हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ गंवा दिया है, जैसे, अमेरिका लगभग दो दशक बाद फिर भारत और पाकिस्तान को तराजू के एक ही पलड़े पर रख रहा है। पाकिस्तान अपनी कमजोरी की वजह से फिर अमेरिका की गोद में बैठना चाहता है और उसे चीन की भी गोद चाहिए। पाकिस्तान अपने शैशवकाल की सांप्रदायिक शैतानियों से भले न उबरे, पर भारत एक परिपक्व देश है, जिसे तथ्य और तर्क का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तथ्य और तर्क की जरूरत भारतीय नेताओं और वार्ताकारों को कदम- कदम पर पड़ने वाली है। वैश्विक संबंधों की इससे भी बड़ी पहेलियों को हम सुलझा चुके हैं, इस बार भी हमें कामयाबी मिलेगी।