13-12-2024 (Important News Clippings)

Afeias
13 Dec 2024
A+ A-

To Download Click Here.


 Date: 13-12-24

The steely king

Just raw talent doesn’t make you a champion. Gukesh shows why being fiercely focused is so important

TOI Editorials

Dommaraju Gukesh went into the final of April’s Candidates chess tournament – where the world champion’s challenger is chosen – as underdog, with one bit of friendly advice from 5-time world chess champion Magnus Carlsen: “Just don’t do anything crazy. Let your opponents do the crazy things.” Gukesh, then 17, came out the youngest challenger ever, and yesterday, he let Chinese GM and world champion Ding Liren blunder in the final minutes of their 14th and final round to become the youngest world champion at 18.

It’s only the second time an Indian has won the title. Vishwanathan Anand won the first of his five in 2000, but he already had 30 summers behind him. In a game where experience perhaps counts more than raw talent – experts say chess players peak in their 30s – 18-year-old Gukesh’s triumph suggests a long career in chess’s top echelons. The previous youngest world champion, Garry Kasparov, had started his long reign at 22. And the way Gukesh held his nerve to the end of the match when both Ding and he had 6.5 points each shows the new king is cast in steel.

Gukesh’s genius became apparent when he qualified as grandmaster at 12. And he’s regularly shown his resilience in tournaments ever since. In the whirlwind mood of Candidates earlier this year, he didn’t let his loss to France’s Alireza Firouzja pull him down. He had been leading when he blundered in the final seconds – the game was his to lose – and got checkmated. But Gukesh didn’t beat his head, spend the night mopping up spilt milk. He won his remaining matches in a streak.

In the world championship, he started with a loss, and then lost again in Game 12, but showed maturity beyond his years by remaining focused. That focus is an acquired art. Gukesh’s worked on mastering himself with mind and physical training. He’s known to play three sets of tennis a day, seven days a week. Add to this conditioning his abundant sense of gratitude for his parents’ sacrifices – successful doctors, they crowdfunded his dream – and you have the complete winning package.


 Date: 13-12-24

Article of faith

SC, hearing pleas for & against Places of Worship Act, must uphold the law as it stands

TOI Editorials

The Supreme Court got off to a decisive start yesterday as it began proceedings to hear challenges to the constitutionality of the Places of Worship law. CJI-led three-judge bench put a stop to further suits against places of worship. It didn’t stay proceedings in pending suits, but ordered that no court would pass any orders, including on surveys. On Sep 11, 1991, Parliament had passed the Places of Worship Act, to protect the country from communal flare-ups like the one recently witnessed in Sambhal over its Jama Masjid.

All political parties barring BJP and Shiv Sena were unanimous that legislation was necessary to prevent litigation by various ‘interested parties’ that would dredge up masjid-mandir issues. The law would prohibit conversion of any shrine from its status at Independence. Ram Janmbhoomi-Babri Masjid was exempt. Three decades on, SC in its Ayodhya verdict in 2019 spoke at length on the essentiality of Places of Worship Act. The 5-judge bench called the law “a legislative instrument designed to protect secular features of Indian polity…Constitution’s basic features.” SC said the law imposed on the state a “non-derogable obligation towards enforcing…secularism under the Constitution.” That “Parliament mandated in no uncertain terms that history and its wrongs shall not be used…to oppress the present and the future.”

It’s nothing less than tragic that a 77-year-old democracy, on its way to becoming world’s third largest economy, finds itself scouring hoary grievances, knifing in new wounds and fresh scars into a pluralistic society carefully crafted by state and civil society alike to maintain peace and constitutional values. The quest to ransack history for political currency is not just outdated but an attack that weakens society. Disputes such as ones over Gyanvapi mosque or Shahi Idgah are plain disruptive. The cost of such rancour is borne by ordinary people, struggling with joblessness, inflation and poor health and education services. The Places of Worship Act protects from ruptures in civic life and must at all costs be maintained. SC’s final ruling will have a pivotal role in deciding whether India has a secular future and whether its social fabric can repair itself.


 Date: 13-12-24

The missing spotlight on urban local government polls

The ongoing discourse on simultaneous elections, or ONOE, is the right opportunity for change

Santosh Nargund ,Maansi Verma , ( Santosh Nargund iS a Head, Participatory Governance at the Janaagraha Centre for Citizenship and Democracy and Maansi Verma Manager, Policy Engagement at the Janaagraha Centre for Citizenship and Democracy )

Urban local governments (ULGs) function as units of decentralised local self-governance, and are responsible for delivering civic services at the first mile, ensuring quality of life for citizens. The 74th Constitutional Amendment Act (CAA) was introduced in 1992 to codify this role of ULGS. Over 30 years later, the objectives of this landmark amendment are yet to be realised. The ongoing discourse on simultaneous elections, popularly known as One Nation One Election (ONOE), is a unique opportunity to spotlight a basic requirement of local democracy, i.e., elections to ULGS – a consideration that has generally been absent in deliberations on the ONOE.

‘State subjects’ as reasoning

The 79th report of the Parliament Standing Committee on Law and Justice on the ‘Feasibility of Simultaneous Elections,’ submitted in 2015, while advocating simultaneous elections to the Lok Sabha and State Assemblies, was silent on elections to ULGS. A discussion paper (2017) by the NITI Aayog, on ‘Analysis of Simultaneous Elections’, kept ULGs out of its purview, arguing that the third-tier institutions are State subjects and that the sheer number of such institutions across the country makes it “impractical, and possibly impossible, to synchronise elections”. Similar reasoning is put forward in the 2018 draft report of the Law Commission of India on simultaneous elections. But in a refreshing departure, the High Level Committee (HLC) constituted by the Government of India to provide a road map for implementation of simultaneous elections, deliberated on local body elections and recommended synchronising them within 100 days of simultaneous elections to the Lok Sabha and State Assemblies.

India has over 4,800 ULGS that oversee nearly 40% of the population, a figure which is estimated to cross 50% by 2050. Cities are the backbone of the country’s economy, contributing over 60% to India’s GDP. Well-governed cities accelerate economic growth, and promote social and cultural well being. Thus, ensuring regular elections to install democratically-elected governments in our cities every five years ought to be a matter of mainstream political discourse and policy formulation. The HLC report, which was accepted by the Union government in September 2024, touched upon the procedure of elections to local governments and is a good start in this direction. However, deeper analysis is necessary to understand and address the current state of affairs of elections to ULGS.

Uncertainty and delays in elections

It may come as a surprise to many that despite the constitutional mandate of holding elections to municipalities every five years, elections are routinely delayed across thousands of ULGS- sometimes by several years. According to the Compendium of Performance Audits on the Implementation of the 74th Constitutional Amendment Act, 1992 (published by the Comptroller and Auditor General, or CAG of India in November 2024), elections were delayed in over 60% of ULGs across India. Such ULGs are directly governed by State governments, violating the principle of decentralisation as envisaged in the Constitution. This also adversely impacts accountability as citizens lack representation and have limited avenues for airing their grievances and development needs. Elections that are held on time are the sine qua non for democracy – not just for Parliament and the State legislatures but also for every municipality in the country.

Holding elections to ULGS is not enough. After the results are announced, the elected councils have to be operationalised with State governments calling for their first meeting to enable elections to the offices of mayors/chairpersons and standing committees. A study undertaken by Janaagraha found that there was a delay by 11 months on average in the formation of councils after the declaration of election results of the municipal corporations in Karnataka. In effect, ULGS continue to function under the administrative control of State governments. This defeats the electoral mandate given by the people, making elected city councillors powerless to attend to the development needs of their electorate.

Disempowered State Election Commissions

Another important issue is the disempowerment of the State Election Commissions (SECs), which are constitutional bodies responsible for supervising and conducting ULG elections. The CAG report notes that only four out of the 15 States assessed have empowered their SECs to carry out ward delimitation. The report further notes that elections to ULGS were delayed due to a delay in ward delimitation by State governments or because of court cases regarding reservations. Given the high political ramifications of ward delimitation and reservation exercises, it is necessary that these functions are carried out by independent authorities such as the SECS.

A holistic analysis of the challenges in conducting elections to ULGS promptly is important in the ongoing national discourse on the synchronisation of elections. There is an urgent need to build on the beginning made by the HLC to effect the reforms necessary in ULG elections.

The Government of India has proposed setting up an implementation group to prepare a plan of action that would execute the HLC’s recommendations. The government has also expressed its intent to have consultations across the country on this topic. It is hoped and expected that the agenda for reforms to ensure regular and scheduled elections to ULGs will feature in these dialogues and that the Union and State governments will come together to make local democracy in our cities operational and vibrant.


 Date: 13-12-24

सिर्फ परिभाषा बदलने भर से आय नहीं बढ़ेगी

संपादकीय

केन्द्रीय श्रम मंत्री ने एक संगोष्ठी में कहा, ‘एक महिला किसी दूसरे के बच्चे के लिए आया का काम करती है, तो वह रोजगार माना जाता है लेकिन वही अगर अपना बच्चा पाले तो उसे नौकरीशुदा नहीं माना जाता। हमें इस वैश्विक परिभाषा की जगह अपनी परिभाषा देनी ‘होगी।’ सरकार की ही पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार भारत में काम की आयु वाली आबादी का बड़ा भाग ‘स्व-रोजगार’ वर्ग में है। इसमें महिलाओं का प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन उनमें अधिकांश ‘हेल्पर’ वर्ग में हैं। स्व-रोजगार मजबूरी की स्थिति में जीवनयापन के बेहद कमजोर उपक्रम का नाम है, जिसमें न तो समुचित आय होती है, न ही निश्चित आय | अर्थशास्त्री इसे अंडर – एम्प्लॉयमेंट (योग्यता से नीचे का काम ) कहते हैं। फिर इसमें न तो छुट्टी होती है, न ही सामाजिक या स्वास्थ्य सुरक्षा। पिछले छह वर्षों में स्व-रोजगार का अनुपात लगातार बढ़ता गया है। एक तो निराशा की स्थिति में युवा जॉब मार्केट में आने से भी कतरा रहा है और दूसरा उपलब्ध कार्य-बल में भी आधे से ज्यादा स्व-रोजगार वर्ग में हैं। दरअसल नीति निर्माताओं से एक बड़ी भूल हुई, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग में युवाओं को रोजगार देने की क्षमता गिरती गई और सेवा क्षेत्र में बेहद शोषण की स्थिति में युवाओं को काम मिला। सरकार को सोचना होगा कि परिभाषा बदलने से आय नहीं बढ़ेगी।


 Date: 13-12-24

पारिवारिक विवादों में फर्जी मुकदमे पर छिड़ गई है बहस

विराग गुप्ता, ( सुप्रीम कोर्ट के वकील )

मृत्यु – पूर्व बयान को सबसे ठोस सबूत माना जाता है। 8 साल पहले अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कलिखो पुल ने 60 पेज के सुसाइड नोट में सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के अनेक जजों और नेताओं के ऊपर घूसखोरी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। मुख्यमंत्री की पत्नी की याचिका और प्रतिवेदन के बावजूद सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने सही तरीके से जांच नहीं करवाई। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के चर्चित सुसाइड नोट के माध्यम से व्यवस्था की सड़ांध को उजागर करने वाले सभी मुद्दों की सुनवाई के लाइव टेलीकास्ट से अगर न्यायिक सुधारों पर ठोस एक्शन हो तो ही उनकी ‘अस्थियों को गटर में बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी । अतुल ने सुसाइड नोट वाले वीडियो में न्याय न मिलने पर ऐसा करने की बात तंज में कही थी। इस मामले में चार मुद्दों पर बहस और सुधार की जरूरत है।

1. तारीख पे तारीख : अतुल के अनुसार अधिकांश तारीखों में जज की छुट्टी, वकीलों की हड़ताल, शोक की वजह से या तो न्यायालय में अवकाश था या फिर दूसरे पक्ष के स्थगन की वजह से मुकदमे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। बहुतेरे ट्रायल कोर्ट में जब सुनवाई का मौका आता है तो जजों का अधिकांश समय किसी अभियुक्त की गैर-हाजिरी पर वारंट जारी करने और फिर उसे रद्द करने ही निकल जाता है।

सुझाव है कि जिन लोगों को जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया, उन्हें ट्रायल के दौरान हर पेशी में अनिवार्य तौर पर उपस्थित रहने का नियम बदलना चाहिए। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार अकेले साल 2021 में 81 हजार से ज्यादा विवाहित पुरुषों ने आत्महत्या की है, जिनमें से 35 फीसदी पारिवारिक विवाद और फर्जी मुकदमोंसे पीड़ित थे ।

2. फर्जी मुकदमे और झूठे हलफनामे : अतुल सुभाष के ससुर का लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ था। लेकिन इसके लिए अतुल के खिलाफ हत्या का मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया। उनके ससुराल वालों ने अनेक झूठे हलफनामे भी दिए, जो कि क्रॉस एग्जामिनेशन में पकड़े गए। देश में बड़ी कंपनियों व विदेशी निवेशकों को तो ‘ईज ऑफ डुइंग बिजनेस’ के नाम पर हर तरह की कानूनी सुरक्षा मिलती है, लेकिन आम जनता के खिलाफ सिविल मामलों में भी आपराधिक मामले दर्ज करने का औपनिवेशिक सिस्टम अभी भी जारी है। देश में 3.52 करोड़ से ज्यादा आपराधिक मुकदमे लंबित हैं। पिछले महीने ही 14.18 लाख नए आपराधिक मुकदमे दायर हुए।

दहेज प्रताड़ना के अलावा एससी-एसटी एक्ट, पॉक्सो, रेप, शराब, जुआ, डकैती की योजना बनाने जैसे मामलों में पुलिस कई बार फर्जी एफआईआर भी दर्ज करती है। लेकिन फर्जी मामलों में जुर्माना और सजा की कार्रवाई नहीं होने से आपराधिक मुकदमों की बाढ़ से युवाओं में गुस्सा और हताशा बढ़ रही है।

3. नए कानून : नए आपराधिक कानूनों के साथ न्याय -सेतु ई-समन, ई-साक्ष्य जैसे टूल्सके आधार पर सरकार जल्द न्याय के सिस्टम का दावा कर रही है। लेकिन न्यायिक व्यवस्था की खामियों को दूर किए बगैर लोगों को जल्द न्याय मिलना मुश्किल है । अतुल होनहार एआई इंजीनियर थे। एआई के माध्यम से जजों की परफॉर्मेंस के ऑडिट से न्यायिक प्रक्रिया तेज हो तो जजों की संख्या बढ़ाए बगैर ही जल्द न्याय मिल सकता है। हजारों-लाखों पेज की चार्जशीट के जिन मुकदमों में ट्रायल कोर्ट में कई दशक लग जाते हैं, उनका सुप्रीम कोर्ट में मिनटों में निपटारा हो जाता है।

फिल्मों में गवाह गीता की शपथ लेते हैं। उसी तरीके से मुकदमे की शुरुआत में ही शिकायतकर्ता, जांच अधिकारी और गवाहों का पॉलीग्राफ जैसा कोई टेस्ट होना चाहिए। मामला झूठा निकले तो आरोपियों को जमानत मिलने के साथ मुकदमे का समरी- ट्रायल से निपटारा होना चाहिए।

4. शिकायत निवारण : इलाहाबाद हाईकोर्ट जज के खिलाफ महाभियोग की बात चल रही है, लेकिन जजों की अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत और पारदर्शी जांच के लिए कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं है। अतुल मामले में भी ससुरालजनों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज हुआ है, लेकिन फैमिली कोर्ट के जज, पेशकार और फर्जी एफआईआर दर्ज करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई।

धारा 377 कानून के दुरुपयोग से साफ है कि अगर मैरिटल रेप जैसे मामलों में आपराधिक कानून बन गए तो मुकदमेबाजी बढ़ने के साथ पारिवारिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। आजादी के पहले आजाद हिंद फौज के कैदियों के ट्रायल से अंग्रेजों का सिंहासन डोल गया था। उसी तरीके से अतुल के उठाए मुद्दों पर संसद और सुप्रीम कोर्ट से सार्थक एक्शन हो तो दधीचि की तरह उनकी अस्थियां न्यायिक व्यवस्था को वज्र की तरह मजबूत कर सकती हैं।


 Date: 13-12-24

एक साथ चुनाव की तैयारी

संपादकीय

एक देश-एक चुनाव संबंधी विधेयक को कैबिनेट की स्वीकृति यही बता रही है कि मोदी सरकार अपने वायदों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस विधेयक को मंजूरी देकर मोदी सरकार ने यह भी रेखांकित किया कि यह धारणा सही नहीं कि लोकसभा चुनाव में बहुमत से दूर रहने के कारण वह अपने इस एजेंडे का परित्याग कर सकती है। उसे ऐसा करने की आवश्यकता इसलिए नहीं, क्योंकि सहयोगी दल जदयू और तेलुगु देसम एक साथ चुनाव के पक्ष में हैं। चूंकि आंध्र प्रदेश की तरह ओडिशा में भी लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव होते रहे हैं, इसलिए संभव है कि बीजू जनता दल भी एक साथ चुनाव की पहल का समर्थन करे। जो भी हो, इस विधेयक को संसद में पेश करने के बाद उसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जाना उचित होगा, ताकि विपक्षी दल उस पर अपनी राय दे सकें। हालांकि एक साथ चुनाव पर विचार के लिए जब पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी तो विपक्षी दलों के सुझाव मांगे गए थे, फिर भी बेहतर यही होगा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर नए सिरे से विपक्ष की राय ली जाए। विपक्ष को भी चाहिए कि वह दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक साथ चुनाव पर नीर-क्षीर ढंग से विचार करे। उसे इस तरह के घिसे-पिटे तर्कों से बचना चाहिए कि एक साथ चुनाव कराना लोकतंत्र और संविधान की भावना के अनुकूल नहीं । इस तर्क का इसलिए कोई मूल्य- महत्व नहीं, क्योंकि 1967 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ ही होते थे। इसी तरह इस दलील में भी दम नहीं कि एक साथ चुनाव होने से क्षेत्रीय दलों को राजनीतिक नुकसान होगा, क्योंकि ओडिशा और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रीय दलों ने भी कभी ऐसी शिकायत नहीं की।

लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने से केवल संसाधनों की बचत ही नहीं होगी, बल्कि राजनीतिक दलों को भी राहत मिलेगी। अभी उन्हें रह-रह कर चुनावी मुद्रा अपनानी पड़ती है और अपनी समस्त ऊर्जा चुनावों में खपानी पड़ती है। कई बार तो उन्हें अपनी प्राथमिकताएं भी बदलनी पड़ती हैं। इसके अलावा यह भी किसी से छिपा नहीं कि चुनावों के चलते बार-बार आचार संहिता लागू होने से नीतिगत निर्णय लेने और उन्हें लागू करने में समस्या आती है। आखिर जब पहले एक साथ चुनाव होते रहे हैं तो फिर यह कहने का क्या औचित्य कि उन्हें फिर से एक साथ कराया जाना सही नहीं होगा? एक साथ चुनाव के विचार को पसंद न करने वाले दल कुछ भी दावा करें, यह कोई आदर्श स्थिति नहीं कि लोकसभा चुनाव के बाद राजनीतिक दल हरियाणा और जम्मू- कश्मीर के विधानसभा चुनाव में व्यस्त हो गए। इसके बाद उन्हें महाराष्ट्र और झारखंड में अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ा। अब उन्हें दिल्ली के विधानसभा चुनावों का इंतजार है। यह इंतजार खत्म होते ही बिहार के विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी होगी।


 Date: 13-12-24

वृद्धि और महंगाई में नाजुक संतुलन

एम गोविंद राव, ( लेखक कर्नाटक रीजनल इम्बैलेंसेज रीड्रेसल कमिटी के चेयरमैन हैं )

पिछले तीन साल के दौरान सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 8 प्रतिशत सालाना से ऊपर की वृद्धि हासिल करने के बाद अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में केवल 5.4 प्रतिशत वृद्धि दर्ज कर पाई। पिछली सात तिमाहियों में यह वृद्धि का सबसे कम आंकड़ा रहा। इस तिमाही में आर्थिक सुस्ती का अंदाजा तो लगाया जा रहा था मगर इतनी सुस्ती का अनुमान तो बाजार भी नहीं लगा पाया था। लगभग उसी समय अक्टूबर में खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों के कारण मुद्रास्फीति की दर 6 प्रतिशत के सहज दायरे से ऊपर निकल गई।

खाद्य मूल्यों में लगातार उछाल ने मुख्य मुद्रास्फीति पर असर दिखाना शुरू कर दिया है। इसलिए हैरत नहीं हुई, जब राजनीतिक हलकों से दर कटौती का इशारा आने के बाद भी मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने मुख्य मुद्रास्फीति लक्ष्य पर ही ध्यान दिया और दरें जस की तस रखीं। दूसरी तिमाही में मंद वृद्धि से प्रश्न उठता है कि यह एकबारगी फिसलन थी या लगातार तिमाहियों में वृद्धि दर घटते रहने से मान लिया जाए कि बुनियादी तौर पर मंदी आ रही है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में केवल 6 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है और अगली दो तिमाहियों में इसके रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। इसके बाद भी भारतीय रिजर्व बैंक ने वृद्धि का अपना अनुमान 7.2 प्रतिशत से घटाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया।

वृद्धि में सुस्ती और मुद्रास्फीति में उछाल के कारण एमपीसी को अब भी तलवार की धार पर चलना पड़ रहा है यानी नाजुक संतुलन बिठाने की कवायद अब भी जारी है। गिरती वृद्धि को पटरी पर लाने के लिए दरों में कटौती शुरू करना जरूरी है और कुछ वर्गों से कहा भी जा रहा है कि रिजर्व बैंक को शीर्ष मुद्रास्फीति के बजाय मुख्य मुद्रास्फीति पर निशाना साधना चाहिए। मगर रिजर्व बैंक शीर्ष मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत पर बांधने का संकल्प दोहरा चुका है और इसीलिए वह ढिलाई नहीं बरत सकता। इसलिए हैरत नहीं हुई, जब एमपीसी ने बहुमत वाला निर्णय लेते हुए नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया मगर नकद आरक्षी अनुपात (सीआरआर) को दो किस्तों में 25-25 आधार अंक कम करने की बात कही। यह कमी 14 दिसंबर और 28 दिसंबर को की जाएगी, जिसका मकसद पर्याप्त तरलता बनाए रखना है।

इस फैसले से साफ संकेत मिलता है कि केंद्रीय बैंक के नीति संबंधी रुख में वृद्धि अहम है। सीआरआर कटौती से नकदी की स्थिति सुधरेगी, जो कर भुगतान के कारण तंग हो गई थी। साथ ही इससे बाकी दो तिमाहियों में सरकार के बढ़े पूंजीगत व्यय के लिए रकम भी आसानी से उपलब्ध हो सकती है। विनिर्माण में निवेश वापस लाने के लिए यह बहुत जरूरी है। लेकिन दरों में कटौती का सिलसिला हाल फिलहाल शुरू होता नहीं दिखता।

वर्तमान स्थिति में नीतिगत प्रतिक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि इसे फौरी तौर की परेशानी माना जा रहा है या किसी बड़ी परेशानी की जड़ें जमने का संकेत समझा जा रहा है। रिजर्व बैंक के नीतिगत बयान में इस स्थिति को ‘वृद्धि और मुद्रास्फीति के रास्ते से विचलन’ बताया गया है। ऐसा मानने की वजहें भी हैं। मगर खनन तथा विनिर्माण क्षेत्रों में मूल्य वर्द्धन में आई तेज गिरावट चिंता का विषय है। इसी गिरावट की वजह से इन दोनों प्राथमिक क्षेत्रों की वृद्धि कम रही है। कृषि क्षेत्र में मूल्य वर्द्धन अच्छी बारिश के बाद भी 3.5 प्रतिशत बढ़ा, जो पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 1.7 प्रतिशत और पिछली तिमाही में 2 प्रतिशत बढ़ा था। इसे समझना और समझाना आसान नहीं है। इसकी वजह अनियमित बारिश मानी जा सकती है, जिसके कारण सब्जियों और फलों का उत्पादन कम हो गया।

इसी तरह विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि की दर दूसरी तिमाही में घटकर 2 प्रतिशत रहने पर ताज्जुब होना चाहिए क्योंकि इस तिमाही के दौरान परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स में महीना दर महीना सुधार देखा गया था। निर्माण जैसे क्षेत्र में भी केवल 7.1 प्रतिशत वृद्धि हुई, जहां साल भर पहले दो अंकों में वृद्धि देखी गई थी।

मांग की बात करें तो खाद्य मूल्यों में उछाल आने के कारण निजी खपत में सुस्ती दिखी होगी और सरकार की खपत चुनावों के बाद रफ्तार पकड़ नहीं पाई है। लेकिन बड़ी वजह निवेश कम रहना थी। सकल स्थिर पूंजी सृजन में केवल 1.3 प्रतिशत इजाफा हुआ, जो कई तिमाहियों में सबसे कम वृद्धि दर थी और सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजी सृजन में सुस्ती इसका मुख्य कारण रहा। केंद्र और राज्य सरकारें पूंजीगत व्यय के लिए चुनाव आचार संहिता खत्म होने का इंतजार करती रहीं।

दूसरी तिमाही में अपेक्षा से खराब वृद्धि के कारण ज्यादार विश्लेषकों ने चालू वित्त वर्ष के लिए वृद्धि के अनुमान घटा दिए हैं। एमपीसी ने भी अनुमान कम कर दिया है। यह मानने के कारण हैं कि बाकी दो तिमाहियों में अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट सकती है और 6.8 प्रतिशत तथा 7.2 प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है। खरीफ फसलों की आवक ज्यादा है, जलाशय भी ऊपर तक भरे हैं तथा रबी का उत्पादन भी बेहतर रहने की संभावना है, इसलिए कृषि क्षेत्र से मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद लगाई जा सकती है। चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीने में केंद्र सरकार ने बजट में तय पूंजीगत व्यय का केवल 37 प्रतिशत हिस्सा खर्च किया है और बचे हुए महीनों में अच्छा-खासा व्यय होने की उम्मीद है। इससे सकल मांग तो बढ़ेगी ही, निजी निवेश की आवक भी तेज होगी। उच्च आवृत्ति वाले संकेतक विनिर्माण को पटरी पर लौटता दिखा रहे हैं। सेवा क्षेत्र में भी वृद्धि की रफ्तार बने रहने की उम्मीद है।

किंतु यह समझना नासमझी होगी कि समस्या कुछ समय में गुजर जाएगी। अर्थव्यवस्था को विकसित देश का दर्जा हासिल करने के लायक बनाने के लिए अगले 23 साल तक कम से कम 8 प्रतिशत की औसत जीडीपी वृद्धि हासिल करनी होगी। इसके लिए निवेश को बढ़ाकर जीडीपी के 40 प्रतिशत पर लाना होगा, जो अभी 31-32 प्रतिशत ही है।

अर्थव्यवस्था को विदेश निवेश के लिए खोलने के साथ निवेशकों के लिए कर्ज की ऊंची लागत भी कम करना जरूरी है। इसके लिए मुद्रास्फीति की दर को नीचे लाना होगा ताकि दर कटौती शुरू हो सके। साथ ही सरकारी उधारी सीमित करने के लिए राजकोषीय सुधार भी लागू करने होंगे। इस तरह दूर की सोचने पर यह राजकोषीय सुधार करने, श्रम के अधिक इस्तेमाल वाले विनिर्माण को केंद्र में रखते हुए इनपुट सामग्री के बाजार का सुधार करने और अर्थव्यवस्था को अधिक विदेशी व्यापार तथा निवेश के लिए खोलने का एकदम सही समय है।

कोई अनहोनी नहीं हुई तो महंगाई के मोर्चे पर और भी खुशखबरी मिल सकती हैं, जिनसे फरवरी में नीतिगत दर घटाने का रास्त साफ हो जाएगा। कृषि उत्पादन बेहतर रहने से खाद्य कीमतें नीचे आने की संभावना है, जिससे शीर्ष मुद्रास्फीति के आंकड़े भी कम होंगे। दलहन और खाद्य तेलों की कीमतें भी कम हो सकती हैं। सर्दियों में सब्जियों के दाम भी घटने की उम्मीद है और उत्पादन बढ़ने से दलहन के भाव भी गिर सकते हैं। इन वजहों से भारत सबसे तेज वृद्धि करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था तो बना रह सकता है मगर विकसित भारत बनने की तमन्ना पूरी करने के लिए गंभीर व्यवस्थागत सुधार लागू करना जरूरी है।


 Date: 13-12-24

संसद में दलदल

संपादकीय

संसद बुरी तरह निराश कर रही है। लोगों की अपेक्षाएं ध्वस्त हो रही हैं। लोकसभा में इस समय जो हो रहा है, वैसे तो वह लंबे समय से सिलसिला बना हुआ है, लेकिन अब लगता है कि संसद को, संसद की गरिमा को और संसद के प्रति जन आस्था को जिस दल-दल में फंसा दिया गया है, वहां से इसका उबरना या अपने धवल रूप में बाहर आना संभव नहीं रह गया है। संसद के इस तरह निरर्थक बना देने के लिए न कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है, न कोई एक दल और न कोई एक मुद्दा हर मुद्दा विवादित, हर व्यक्ति उत्तेजित और हर दल आक्रामक है। सरकार संसद न चलने देने के लिए विपक्ष पर आरोप लगाती रहती है, और विपक्ष इसके लिए सरकार को कठघरे में खड़ा करता रहता है। सभापति या अध्यक्ष जैसे जिन पदोंपर तटस्थ, निष्पक्ष और निर्णायक भूमिका में बने रहने की अपेक्षा होती है, वे डगमगाहट के शिकार होने लगे हैं। ऐसा पहली बार है कि राज्य सभा के सभापति के विरुद्ध विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। यह घटना अब तक के संसदीय इतिहास की अपनी तरह की पहली घटना है, और इसे काले धब्बे की तरह याद किया जाएगा। विपक्ष का आरोप है कि उपराष्ट्रपति एवं राज्य साभा के सभापति जगदीप धनखड़ विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं देते। नेता विपक्ष के प्रति अवांछित भाषा एवं व्यवहार को बढ़ावा देते हैं। भाजपा के प्रवक्ता के बतौर काम करते हैं। सरकार के झूठ का खंडन नहीं करने देते। ऐसे सभापति को पद पर नहीं रहना चाहिए। सरकार इसे विपक्ष की अतिवादिता बताती है, और विपक्ष का निम्न आचरण करार देती है। सरकार और विपक्ष के बीच यह ऐसा गतिरोध है जिसका कोई समाधान नहीं है। विपक्ष को पता है कि राज्य सभा में उसके पास संख्याबल नहीं है, और अविश्वास प्रस्ताव को गिर जाना है, लेकिन शायद विपक्ष इस प्रस्ताव की भावी दुष्परिणति की कल्पना नहीं कर पा रहा है। इसने सरकार को और अधिक थेथर बना दिया है। हो सकता है कि वह अपने सभापति के किसी आचरण या विशेष कृत्य को उचित न मानती हो, लेकिन कमर कस के सभापति के पक्ष में खड़ी रहेगी और संसद चले या नहीं चले, विपक्ष की मंशा पूरी नहीं होने देगी। विपक्ष को यह प्रस्ताव लाने से बचना चाहिए था। इससे उसने न अपना भला किया है, और न संसद का, न लोकतंत्र का और न देश की जनता का ।


 Date: 13-12-24

सोचना दोनों तरफ से हो

नवल किशोर कुमार

कृत्रिम मेधा के विशेषज्ञ अतुल सुभाष द्वारा कृ खुदकुशी के पूर्व के नोट और वीडियो मिला कर जो बात कहते हैं, उनका सार यही है कि उनकी पत्नी और सास ने उन्हें मजबूर कर दिया। उनका कहना था कि शादी के 5 साल में ही पत्नी, ससुराल, पक्षपाती कानून व्यवस्था ने उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। फिर पत्नी द्वारा 3 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा जाना, पत्नी द्वारा उन्हें अपने बच्चे का चेहरा भी नहीं देखने दिया जाना और जौनपुर फैमिली कोर्ट की जज द्वारा केस निपटाने के लिए 5 लाख रुपये रिश्वत मांगे जाने की बात भी उन्होंने कही। सोशल मीडिया पर इस मामले को तमाम तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं। इनमें एक यह भी कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, इनमें बदलाव की आवश्यकता है।

जाहिर तौर पर यह कोई एक मामला नहीं है। ऐसी कई घटनाएं हमारे समाज में घटित होती रहती हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि कोई खुदकुशी कर ले और समाज उसकी खुदकुशी को आधार बना कर महिलाओं के लिए बनाए गए कानूनों में मीनमेख निकालने लगे। दरअसल, हमें यह देखना चाहिए कि ऐसे कितने मामले होते हैं, जिनमें महिलाएं पुरुषों के ऊपर अत्याचार करती हैं। दहेज के लिए उत्पीड़न कोई नई बात नहीं है। आज भी भारतीय समाज में जब किसी के घर में बेटी जन्मती है, तो उसके पिता को इस बात की चिंता पहले परेशान करने लगती है कि जब वह बड़ी होगी तो उसके लिए दहेज का इंतजाम कैसे करेगा।

वे एक साथ दो काम करते हैं। अपनी बेटी को पढ़ाने-लिखाने के लिए व्यय करते हैं तो दूसरी तरफ उसकी शादी में वर पक्ष को दहेज देने के लिए बचत करना भी प्रारंभ कर देते हैं। यह समस्या हिन्दी प्रदेशों में रोज-ब-रोज बढ़ती जा रही है। हालत यह है कि लड़का यदि सरकारी नौकरी में है तो उसके माता-पिता दहेज के लिए मोटी रकम तय कर देते हैं। फिर चाहे वह चपरासी की नौकरी ही क्यों न करता हो । अतुल सुभाष का मामला अलग है। हमें यह देखना चाहिए कि वह स्वयं आईटी प्रोफेशनल हैं, और उसकी पत्नी भी यानी दोनों कामकाजी|आजकल की जीवनशैली ऐसी हो गई है कि कब शादी हो और कब तलाक हो जाए, पता नहीं चलता। दरअसल, अब जीवन में स्वतंत्रता का महत्त्व बढ़ा है। यह आज की पीढ़ी बहुत अच्छे से समझने लगी है। खासकर वह पीढ़ी जिसके पास उच्च शिक्षा है। लड़कियों की उच्च शिक्षा के कारण उनमें फैसले लेने की क्षमता का विकास हुआ है और इससे किसी को इंकार नहीं हो सकता कि पति अब पहले की तरह उनके लिए परमेश्वर नहीं रह गए है। वे आज घरेलू हिंसा सहने के लिए तैयार नहीं हैं। यहां तक कि जो अपने पैरों पर खुद खड़ी हैं, वे किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं हैं। यहां यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि अतुल सुभाष ने खुदकुशी के पूर्व अपनी पत्नी और उसकी मां पर किस तरह के आरोप लगाए हैं क्योंकि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, यह तो तभी समझा जा सकेगा, जब दूसरा पक्ष इस बारे में अपनी बात कहे।

आरोप तो अतुल सुभाष ने एक जज के ऊपर भी लगाया, तो क्या इसका मतलब यह समझा जाय कि पूरी की पूरी न्यायिक व्यवस्था भ्रष्ट हो चुकी है। इससे इंकार नहीं है कि भारतीय न्यायालयों में भ्रष्टाचार अहम सवाल रहा है। हाल में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक सेवारत न्यायाधीश ने संविधान विरोधी बात कही कि इस देश में केवल बहुसंख्यकों का कानून चलेगा तो क्या हम केवल एक के कहने से पूरी न्याय-व्यवस्था को कठघरे में खड़ा कर देंगे। वर्ष 2018 को गुजरे लंबा समय नहीं गुजरा जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति / जनजाति अत्याचार उन्मूलन अधिनियम को कमजोर करने के संबंध में आदेश दिया गया, जिसके सरकार को संविधान संशोधन विधेयक लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी बनाना पड़ा था। उस मामले में भी तर्क यही दिया गया था कि अनुसूचित जाति / जनजाति अत्याचार उन्मूलन कानून का दुरुपयोग कर ऊंची जातियों के लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है।

असल में हमें व्यापक दृष्टि से देखना चाहिए कि आज भी परिस्थितियां क्या हैं। स्वयं भारत सरकार के गृह मंत्रालय के मातहत काम करने वाली संस्था राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की हालिया रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2022 में देश में दहेज के लिए 6400 महिलाएं मार दी गईं। इनमें सबसे अधिक घटनाएं उत्तर प्रदेश में घटित हुई थीं। दहेज उत्पीड़न की घटनाओं की बात करें तो वर्ष 2020 में दहेज प्रथा उन्मूलन कानून 1961 के तहत कुल 10 हजार 366 मामले दर्ज किए गए थे। पति और उसके परिजनों द्वारा हिंसा से संबंधित मामलों की बात करें तो वर्ष 2020 में भारतीय दंड संहिता के सेक्सन 498ए के तहत 11 हजार 549 मामले दर्ज किए गए थे।

आंकड़ों के इतर भी सच्चाई यह है कि आज भी देश में महिलाओं को दोयम दर्जे की नागरिकता उनके अपने घरों में हासिल है । पितृसत्ता के जुल्मों का शिकार वह आज भी हो रही है। लेकिन यह भी सच है कि माहौल बदला है। कुछ महिलाओं ने जुल्म का प्रतिकार करना भी शुरू कर दिया है, जिसका नतीजा है कि आज देश के परिवार न्यायालयों में मामलों की संख्या बढ़ी है। यह सुखद तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता लेकिन इस पर हमें अफसोस जताने का नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि हमने अभी भी महिलाओं को उनका वाजिब अधिकार नहीं दिया है।

बहरहाल, अतुल सुभाष की खुदकुशी की घटना दुखद है और इस मामले की जांच होनी चाहिए। लेकिन यह कहना कि महिलाओं केअधिकारों की रक्षा के लिए कानून ही पूर्णतया गलत हैं, न केवल जल्दबाजी होगी, बल्कि अन्यायपूर्ण भी । समाधान तो भी निकलेगा जब देश में पेरियार के आत्मसम्मान आंदोलन के जैसा कोई आंदोलन चले जो माने कि स्त्री-पुरुष के बीच पति-पत्नी नहीं, बल्कि मित्रता का रिश्ता हो, उनके बीच समानता हो और एक-दूसरे के प्रति कृतज्ञता और सम्मान हो। ऐसा नहीं चलेगा कि एक पिता को उसकी बेटी का कन्यादान करना पड़े और जिससे वह ब्याही जाए, वह उसे दान में मिली एक ‘वस्तु’ समझता रहे।


 Date: 13-12-24

एक बार चुनाव

संपादकीय

एक देश एक चुनाव विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मिली मंजूरी से न केवल चर्चा में तेजी आएगी, बल्कि राजनीति के लिए भी गुंजाइश बढ़ जाएगी। संभव है, शीतकालीन सत्र में ही यह विधेयक पेश किया जाए और हो सकता है, इसे वहां से संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया जाए। सरकार एक देश एक चुनाव की चर्चा पहले भी करती रही है और यह चर्चा नई नहीं है। देश में लोकतंत्र के शुरुआती दौर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ ही होते थे। वर्तमान केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था और उस समिति की सिफारिशों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मान लिया है। सरकार चाहेगी कि यह विधेयक सहमति से पारित हो जाए, पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस सहित कई दलों ने पहले ही इस पहल का विरोध कर रखा है। मतलब, संसद में पेश होते ही, हंगामा तय है और इसको पारित कराने के लिए सरकार को अपने संख्या बल का पुरजोर इस्तेमाल करना होगा।

बहरहाल, देश को एक देश एक चुनाव के नाम पर बहस का एक और मुद्दा मिल गया है, हालांकि, इसे लागू होने में कुछ साल लगेंगे। इसमें कोई दोराय नहीं कि बार-बार चुनाव के चलते दलों और सरकारों को ज्यादा धन खर्च करने की जरूरत पड़ती है औरऔर एक साथ चुनाव में शायद कुछ कम धन की खपत होगी। दूसरी बात, चुनाव आचार संहिता की वजह से भी सरकारों को काम करने में परेशानी होती है, अतः एक बार चुनाव होने से पूरे पांच साल का समय सरकारों के पास नीति निर्धारण और योजनाओं को लागू करने के लिए उपलब्ध होगा। अतः एक देश एक चुनाव से लाभ की गुंजाइश ज्यादा है और इससे सरकारों को सुविधा होगी। हालांकि, लोकतंत्र के लिए एक नुकसान की बात यह हो सकती है कि हर साल छह महीने पर सरकारों या दलों को अपनी हार-जीत से जो सबक मिलते रहते हैं, ऐसे सबक तब प्रति पांच वर्ष बाद ही मिला करेंगे। अयोग्य सरकारें छमाही या सालाना परीक्षाओं से बच जाएंगी। एक देश एक चुनाव से सरकारों को जो स्थिरता मिलेगी, अगर उसका इस्तेमाल उन्होंने सुधार के बड़े फैसले लेने में किया, तो देश का कायाकल्प भी हो सकता है। सरकारों की ताकत बढ़ेगी और इससे देश व जन-जन की ताकत भी बढ़नी चाहिए। एक फायदा यह भी होगा कि आए दिन चुनावी चर्चा में लोगों का जो समय बर्बाद होता है, वह बचेगा। लोगों के पास भी देश की सेवा के लिए ज्यादा समय होगा ।

फिलहाल यह चर्चा तेज है कि क्या यह विधेयक पारित हो पाएगा? ऐसा लगता है, भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने बहुमत या समर्थन की व्यवस्था कर ली है। मोटे तौर पर देश के 32 दल इस विधेयक के पक्ष में हैं। करीब 15 दल विरोध में हैं, जिन्हें मनाने के लिए सरकार को तैयार रहना चाहिए। बहरहाल, यह सिफारिश गौरतलब है कि अगर कहीं सरकार किसी वजह से बीच में ही गिर गई, तो वहां उपचुनाव तो होंगे, पर सदन का कार्यकाल अगले देशव्यापी आम चुनाव तक ही रहेगा। एक अच्छा प्रावधान यह है कि सभी चुनावों के लिए एक ही एकीकृत मतदाता सूची होगी। मतदाता सूची को लेकर आए दिन होने वाले विवाद धर्मेगे, चुनाव पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट और साफ-सुथरे होंगे। वस्तुतः यह बहुत बड़ा बदलाव है, इस पर दुनिया भर के विशेषज्ञों की नजर रहेगी कि दुनिया का सबसे विशाल लोकतांत्रिक | देश अपनी चुनाव शैली को कैसे बदलने जा रहा है!