30-09-2025 (Important News Clippings)

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30 Sep 2025
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Date: 30-09-25

Loyalty and Ladakh

Talks while keeping Sonam Wangchuk in jail will lack legitimacy

Editorial

The detention of climate activist Sonam Wangchuk under the National Security Act and the volley of allegations hurled at him by the BJP and the government mark a further deterioration of the situation in Ladakh, a sensitive border region. Mr. Wangchuk had been spearheading a movement on behalf of civil society groups demanding Statehood for Ladakh and its inclusion under the Sixth Schedule of the Constitution, which turned violent on September 24, 2025. To pin the blame on him for the violence, as the government and the police appear to be doing, is unwise and flies in the face of facts.

This is no way to address the issues that have led to the unrest. Mr. Wangchuk has been a supporter of the Centre’s decision, in 2019, to bifurcate the erstwhile State of Jammu and Kashmir into Union Territories (UT), in the hope that Ladakh would be granted full statehood and its indigenous culture and heritage protected by inclusion in the Sixth Schedule subsequently. The BJP did make a public commitment, at least on the question of the Sixth Schedule. Developments following the carving out of Ladakh as a UT followed an opposite pattern, leaving the native population feeling alienated. The Centre did start negotiations and arrived at a tentative agreement with the groups on May 27, 2025, which unravelled for reasons that remain unclear. But the mistrust among the protesters, and with the Centre is apparent. The Centre is now planning to continue with talks even as Mr. Wangchuk is in jail in Jodhpur.

Investigations have been launched against SECMOL, a school he co-founded, though he is not associated with its management anymore. The Centre has revoked its FCRA licence for alleged financial irregularities. He has denied all allegations and welcomed any investigation. He has said the unrest stemmed from six years of unkept promises, especially on job creation and constitutional safeguards. The Opposition, led by the Congress, has termed Mr. Wangchuk’s activism as peaceful and Gandhian. The use of the CBI and ED to overcome a political situation, the violence notwithstanding, betrays a lack of statesmanship. The situation is such that any agreement with other interlocutors while Mr. Wangchuk remains detained will carry little legitimacy in the eyes of the world or Ladakh. It is also extremely counterproductive to accuse the people or the leaders of the movement in Ladakh of disloyalty to the nation, as many allies of the BJP are doing brazenly. The Centre should be more considerate toward the concerns of Ladakh, and such an approach will advance national security and integration much more than any strong-arm measures can achieve in the short term.


Date: 30-09-25

Bitter victory

India’s attitude to playing sports with Pakistan makes no sense

Editorial

Sport is always laced with politics, but rarely does it lose its character as it did in cricket’s Asia Cup 2025. Under warm Dubai skies, India reiterated its continental dominance. The defending champion retained the Asia Cup after Sunday’s (September 28, 2025) final swung India’s way when Pakistan imploded. The western neighbour was placed at 84 for one in 9.4 overs but then lost nine wickets adding just 62 while the Indian spinners prevailed. But India did not have it easy. Chasing 147, its top three were back in the hut while the score read a mere 20. Pakistan again had a chance but India found new heroes in Tilak Varma, Sanju Samson and Shivam Dube. Tilak’s match-winning unbeaten 69 further highlighted the rich vein of talent coursing through India’s cricketing heart. India’s five-wicket triumph with two deliveries to spare capped a fine Asia Cup campaign in which all games were won and arch-rival Pakistan was humbled thrice. But this was a victory sullied by the antics of the Indian squad. Suryakumar Yadav’s men refused to shake hands with their Pakistani counterparts all through the championship; an even more obnoxious trait was revealed when the victors refused to accept the trophy from Mohsin Naqvi, the Asian Cricket Council (ACC) president, the Pakistan Cricket Board chief, and also Pakistan Interior Minister. The scars of the Pahalgam terror attack and the angst over Operation Sindoor may linger but this was poor behaviour on the field.

If India felt strongly about playing against Pakistan, then the matches should have been skipped. This lame excuse of playing the neighbour only in multi-team tournaments, while avoiding bilateral fixtures, does not cut ice. Broadcast revenues govern these strategically placed India-Pakistan clashes in all tournaments, conducted by the International Cricket Council or the ACC. India-Pakistan contests always had an edge and it was inevitable due to Partition-trauma and multiple wars. Still in the 1980s, Dilip Vengsarkar and Javed Miandad would go hard against each other on the turf and would have a meal together at night. Punjabi pop, a shared cuisine and even common expletives forged a bond between players split by the Wagah border. But in these times of shrill nationalism, sport has become part of the external noise. In one fell swoop, Suryakumar’s men and petulant Pakistani players have shown that sport can also burn bridges. This was unnecessary. While politics cast a dark shadow on the tournament, India still has some internal assessment to deal with. Suryakumar may have made some smug remarks in press conferences but he cannot hide his poor form in this tournament. The leader cumulatively scored a mere 72. This Indian T20 unit is still a work in progress even as it seizes tournaments.


Date: 30-09-25

लद्दाख पर बातचीत में हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करें

लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, ( कश्मीर कोर के पूर्व कमांडर )

हाल में लद्दाख में हुई घटनाओं ने इस संवेदनशील सीमा-क्षेत्र की विशिष्ट आकांक्षाओं और चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। ये घटनाएं लद्दाख के मन में मौजूद अपेक्षाओं के आवेग को भी बताती हैं। सकारात्मकता एवं संवाद के जरिए उनका हल मांगती हैं। यहां यह बताना लाजिमी है कि ये विरोध प्रदर्शन भारत के बाहर की घटनाओं से जुड़ाव नहीं रखते, ये लद्दाख की अपनी स्थानीय आकांक्षाओं से पैदा हुए हैं।

दशकों तक लद्दाख जम्मू-कश्मीर राज्य का हिस्सा रहा था। भौगोलिक अलगाव और अपनी सांस्कृतिक व जातीय विशिष्टताओं के कारण यहां की स्थानीय आवाजें अकसर राज्य के बड़े मसलों में कहीं दब जाती थीं। लद्दाख के कई लोगों ने 2019 में मिले केंद्र शासित प्रदेश के दर्जे का स्वागत भी किया था। लेकिन समय के साथ अपेक्षाएं विकसित हुईं।

विधानसभा के अभाव को लद्दाख की आबादी के कुछ वर्गों ने स्व-शासन की भावना को सीमित करने के तौर पर लिया। हालांकि, केंद्र शासित प्रदेश के दर्जे ने वहां पर प्रशासनिक दृश्यता बढ़ाई, लेकिन कोई विधायी प्राधिकरण नहीं होने से सीमित राजनीतिक स्वायत्तता की भावना भी पैदा हुई। क्षेत्र की आकांक्षाओं और शासन के उपलब्ध ढांचे के बीच अंतर ने ही आंशिक तौर पर आज नजर आ रही कुंठाओं को जन्म दिया।

लद्दाख को लेकर किसी भी संवाद में क्षेत्र की आंतरिक विविधताओं को मान्यता देनी ही होगी। लेह जिले में मुख्य रूप से बौद्ध आबादी है और कारगिल में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। दोनों की अपनी-अपनी प्राथमिकताएं हैं। दोनों ही अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व और विकास चाहते हैं, लेकिन रास्ते कभी-कभार भिन्न होते हैं।

भारत में ऐसे कई क्षेत्र हैं, जहां विविध वर्ग एक साथ सह-अस्तित्व में रहते हैं, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण लद्दाख का मसला विशेष तौर पर संवेदनशील है। कारगिल की उम्मीदें अकसर लेह से अलग होती हैं। चूंकि समुदायों को अपनी उम्मीदों को आवाज देने के लिए एक मंच चाहिए, ऐसे में हो सकता है कि विधानसभा की गैर-मौजूदगी ने इन भिन्न अभिव्यक्तियों को और बढ़ाया हो। लोकतांत्रिक ढांचे में इन्हें नैसर्गिक और वैध माना जाना चाहिए।

चीन और पाकिस्तान से सटा लद्दाख सुरक्षा के लिहाज से देश की सर्वाधिक संवेदनशील जगहों में से एक है। एलएसी पर ‘नो पीस, नो वॉर’ के हालात वाले पूर्वी लद्दाख इलाके में कोई भी आंतरिक अशांति सुरक्षा प्रबंधों की जटिलता पैदा कर सकती है।

इधर नियंत्रण रेखा पर स्थित कारगिल में तो पाकिस्तान से झड़पें चलती ही रही हैं। ऊपरी इलाकों में सियाचिन का कराकोरम पाकिस्तान को ताजा पानी की आपूर्ति का बारहमासी स्रोत है। यह भी कई कारणों से विवाद में है। इसीलिए जरूरी है कि लद्दाखी जनता की आकांक्षाओं पर संवेदनशीलता और दूरदर्शिता के साथ विचार किया जाए। इस क्षेत्र की स्थिरता न केवल स्थानीय प्रशासन, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला भी है। सीमा-क्षेत्र में सौहार्द बनाए रखने के लिए इस आबादी को सुनना, उसका सम्मान करना और मुख्यधारा में शामिल करना महत्वपूर्ण है।

आपस में जुड़ी आज की दुनिया में दूरदराज के इलाके भी संचार प्रौद्योगिकियों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से सम्बद्ध हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि वैश्विक हलचल और नैरेटिव लद्दाख के युवाओं को भी प्रभावित करेंगे। लेकिन लद्दाख की हालिया अशांति को दुनियाभर में सामने आ रही पीढ़ीगत हलचलों का ही एक असर मान लेना बड़ी भूल होगी।

लद्दाख की समस्याएं उसके अपने इतिहास में निहित हैं। मौजूदा अशांति राजनीतिक सशक्तीकरण, भूमि व संसाधनों की सुरक्षा और निर्णय लेने में महती भूमिका को लेकर लंबे समय से चली आ रही लालसा को दर्शाती है। इस अंतर की पहचान करना ही ऐसी उचित प्रतिक्रिया है, जिसकी अपेक्षा लद्दाख के लोग कर रहे हैं।

आगे बढ़ने का रचनात्मक तरीका बातचीत ही है। लद्दाख के लोगों ने वर्षों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भरोसा जताया है। बातचीत के जरिए इसी भरोसे को फिर से स्थापित करना मददगार साबित हो सकता है। लद्दाख को केंद्र शासित ढांचे के भीतर ही बढ़ी हुई स्वायत्तता देना समाधान का एक विकल्प हो सकता है।

इसकी विशेष पारिस्थितिकी और जनसांख्यिकी के सुरक्षा इंतजामों के साथ बढ़ा हुआ स्व-शासन देना कारगर हो सकता है। कड़े कदम अलगाव ही बढ़ाएंगे, जबकि सुलह का नजरिया समावेश की भावना पैदा कर सकता है। जरूरी नहीं कि तमाम मांगें मान ली जाएं, लेकिन ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए, जो लद्दाख की पहचान को सम्मान देते हुए राष्ट्र के प्रति इसके योगदान को स्वीकार करें।

लद्दाख को भले पूर्ण राज्य का दर्जा ना मिले, लेकिन महज एक निर्वाचित विधानसभा का प्रावधान करना भी क्षेत्रीय धारणाओं में संतुलन बैठा सकता है। इससे लद्दाख के लोगों का देश के संवैधानिक ढांचे में भरोसा भी मजबूत होगा।


Date: 30-09-25

विकसित भारत के अनुकूल बने पुलिस,

प्रकाश सिंह, ( लेखक उत्तर प्रदेश पुलिस एवं सीमा सुरक्षा बल के पूर्व महानिदेशक हैं )

इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में पुलिस हिरासत में मौतों के कुछ मामलों की सुनवाई चल रही है। ये मामले मध्य प्रदेश और राजस्थान के हैं। यह अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों का संज्ञान लिया, लेकिन और भी अच्छा होता कि वह पुलिस सुधार संबंधी 2006 के अपने आदेश के अनुपालन की वस्तुस्थिति भी देखे। 1996 में इन पंक्तियों के लेखक ने एक जनहित याचिका द्वारा पुलिस में सुधारों की मांग की।

इसका संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल की बहस के बाद 22 सितंबर, 2006 में तीन संस्थागत परिवर्तन के निर्देश दिए थे। एक, हर राज्य में एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का गठन हो, जिसका मुख्य उद्देश्य पुलिस को बाहरी दबाव से मुक्त करना हो। दो, एक पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बने और इसके अंतर्गत पुलिस अधिकारियों को पोस्टिंग और ट्रांसफर के मामले में अधिकार हो, एक कंप्लेंट अथारिटी की स्थापना की जाए, जो पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध गंभीर शिकायतों की जांच करे एवं महानिदेशक के चयन के लिए ऐसी प्रक्रिया बनाई जाए, जिससे केवल श्रेष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति उच्चतम पद पर हो सके और उनका कार्यकाल कम से कम दो वर्ष का हो। तीन, इन्वेस्टिगेशन और कानून एवं व्यवस्था के कार्य को बड़े शहरों में अलग-अलग किया जाए।

इस फैसले के बाद ऐसी आशा थी कि पुलिस विभाग को एक नई दिशा मिलेगी, पुलिस कर्मी देश के संविधान और कानून के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, जनता के प्रति उनका व्यवहार संवेदनशील हो जाएगा, शांति व्यवस्था में सुधार होगा, परंतु दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। पुलिस सुधार पर सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला दिए 20 साल हो गए। उसके निर्देशों के अनुपालन में कुछ राज्यों में आदेश निर्गत किए गए और कुछ में एक नया अधिनियम बना दिया गया, परंतु बारीकी से देखा जाए तो पता चलता है कि उक्त आदेश और अधिनियम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं। नतीजा यह है कि जमीनी स्तर पर हालात जस के तस हैं और कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है।

वास्तव में राज्य सरकारों को लगा कि यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश सही ढंग से लागू किए गए तो पुलिस उनके नियंत्रण से बाहर चली जाएगी और वे उसका जैसा उपयोग-दुरुपयोग करती हैं, वैसा नहीं कर पाएंगी। फलस्वरूप नेताओं और नौकरशाहों ने मन बना लिया कि वे इस आदेश का दिखावे के लिए तो पालन कर लेंगे, पर वास्तव में कोई परिवर्तन नहीं होगा और व्यवस्था जस की तस चलती रहेगी। जब देश आजाद हुआ था तो लोगों ने सोचा था कि पुलिस की मानसिकता और काम करने के तौर-तरीके में बदलाव आएगा।

स्वतंत्रता के बाद पुलिस अधिकारियों की जो पौध आई, उसमें एक जज्बा और देशसेवा की भावना थी। इसलिए कुछ वर्षों तक तो पुलिस की गाड़ी ठीक चलती रही, परंतु जैसे-जैसे समय बीतता गया, पुलिस और नेताओं के बीच साठगांठ बढ़ती गई और दोनों एक-दूसरे के फायदे के लिए काम करने लगे। इसका वीभत्स स्वरूप हमें 1975 में इमरजेंसी के दौरान दिखा, जब पुलिस ने बहुत से ऐसे काम किए, जो उसे नहीं करने चाहिए थे। नेताओं के कहने पर फर्जी रिपोर्ट लिखी गईं, लोगों को अकारण गिरफ्तार किया गया और तरह-तरह के अत्याचार हुए। बाद में शाह कमीशन द्वारा इनकी जांच हुई।

कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अगर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकनी है तो हमें पुलिस को बाहरी दबाव से मुक्त करना पड़ेगा। इसी बीच 1977 में नेशनल पुलिस कमीशन का गठन हो गया। कमीशन ने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की, जिसमें पुलिस की कार्यप्रणाली का गहन परीक्षण किया गया और विस्तृत सुझाव दिए गए। कमीशन की रिपोर्ट जब तक आई, तब तक इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में आ गईं और चूंकि यह रिपोर्ट उनके शासन के कार्यों के आधार पर बनी थी, इसलिए उसे दरकिनार कर दिया गया।

2008 में सुप्रीम कोर्ट ने थामस कमेटी का गठन किया था, यह देखने के लिए कि 2006 के उसके आदेश का किस हद तक पालन हुआ है। कमेटी ने पाया कि सभी राज्यों में इस आदेश के पालन में उदासीनता है। पुलिस सुधार की गाड़ी लड़खड़ाती हुई चल रही है। अपेक्षाएं बहुत थीं, पर परिवर्तन नाम मात्र के हुए। सवाल यह है कि भविष्य में क्या रणनीति अपनाई जाए। मेरे विचार से तीन काम करने की जरूरत है। एक तो यह कि पुलिस अधिकारी ऐसे आंतरिक सुधारों पर ध्यान दें, जिनके लिए सरकार से न तो स्वीकृति चाहिए और न ही धनराशि का आवंटन।

इससे जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ेगा। जब कोई आदमी अस्पताल जाता है तो उसे यह विश्वास होता है कि वहां के इलाज से उसे कुछ न कुछ फायदा होगा। इसी तरह हर व्यक्ति जो थाने जाता है, उसे यह विश्वास होना चाहिए कि यहां मेरे कष्ट का निवारण होगा। इसके लिए पुलिस को अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ेगा। रिपोर्ट लिखने में जो कोताही होती है, उसे खत्म करना पड़ेगा। दूसरा काम पुलिस के इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार का हो। जनशक्ति में जो कमी है, उसकी पूर्ति की जाए।

वाहनों की संख्या बढ़ाई जाए, संचार व्यवस्था को और आधुनिक किया जाए। फोरेंसिक लैबोरेट्रीज की संख्या में वृद्धि हो, पुलिसकर्मियों की आवासीय सुविधा बेहतर हो। इससे पुलिस की कार्यक्रमता और मनोबल, दोनों बढ़ेंगे। तीसरा काम तकनीक के अधिकतम प्रयोग का होना चाहिए। सीसीटीएनएस चल पड़ा है, इससे पुलिस के काम में बहुत सुधार हुआ है। नेटग्रिड भी काम करने लगा है। साइबर क्राइम से निपटने के लिए हमें बेहतर प्रशिक्षित स्टाफ तैयार करना पड़ेगा। साइबर अपराध पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जहां प्रयोग हो सके, किया जाए। जैसे-जैसे तकनीक का प्रयोग बढ़ेगा, पुलिस की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।

पुलिस सुधार की जरूरत पर जितना भी लिखा जाए, कम होगा। लोकतांत्रिक ढांचे को स्वस्थ रखने के लिए पुलिस में परिवर्तन अनिवार्य है। आर्थिक प्रगति के लिए अच्छी पुलिस व्यवस्था का कोई विकल्प नहीं है। प्रधानमंत्री बार-बार विकसित भारत की बात करते हैं, पर विकसित भारत के लिए पुलिस को भी तो विकसित होना पड़ेगा। यह विकास पुलिस में संस्थागत परिवर्तन के बिना नहीं हो पाएगा। आज की शासकीय पुलिस को हमें जनता की पुलिस के रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा।


Date: 30-09-25

असुरक्षित सड़कें है जान की दुश्मन

विनोद के. शाह

देश में जनसंख्या वृद्धि केवल जनगणना के आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के जीवन की हर सड़क, हर मोड़ और हर फुटपाथ पर सुरक्षित एंव शांतिपूर्ण जीवन में खौफ पैदा करती दिखती है। शहरों में इंसान एवं वाहन बढ़ते गए, सड़कों पर जगह घटती गई। नतीजा यह कि पैदल चलने वालों के लिए कभी सुरक्षित माने जाने वाले फुटपाथ आज खड़े वाहनों, दुकानों के विस्तार और अवैध कब्जों से घिर चुके हैं। एक समय था जब फुटपाथ पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक और निर्बाध रास्ता हुआ करता था । आमजनों को अधिकार में मिला सड़क के किनारे वाला फुटपाथ स्कूल जाते बच्चों, पैदल चलते बुर्जगों के लिए सुरक्षित मार्ग था। दिव्यांगजन भी बगैर डरे आत्मविश्वास के साथ सुरक्षित चल पाते थे। लेकिन अब वही फुटपाथ एंव पार्किंग स्थल अतिक्रमण का शिकार हो चुके हैं।

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सहित राज्य सरकारों से स्पष्ट कहा है कि नागरिकों, विशेष रूप से दिव्यांगजन और बुजुर्गों के लिए सुरक्षित फुटपाथ उपलब्ध कराना सरकारों की नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है। अदालत ने चार सप्ताह के भीतर आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया है | यह आदेश अब केवल एक प्रशासनिक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है कि यदि सरकार और स्थानीय निकाय समय पर कदम नहीं उठाते, तो सड़क सुरक्षा के संकट और गंभीर होंगे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार वर्ष 2023 में देशभर में पैदल चलते हुए 35,203 लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हुई, जबकि 54,544 लोग घायल हुए। यह आंकड़ा सड़क हादसों में कुल मौतों का 20.4% है। प्रत्येक पांच सड़क दुर्घटना मृतकों में से एक पैदल यात्री है। दिल्ली में वर्ष 2025 के प्रारंभिक चार महीनों में सड़क हादसों में 184 लोगों की जान गई है। यानी प्रत्येक माह औसतन 46 लोगों की पैदल चलने के दौरान मौत हुई है। दिल्ली यातायात पुलिस मानती है कि सड़क किनारे रेहड़ी-पटरी एवं खड़े वाहनों के अतिक्रमण से राजधानी की अस्सी फीसद सड़कें प्रभावित है। यह आंकड़े संकेत हैं कि हमारे शहर और कस्बे पैदल चलने के लिए सुरक्षित रहने के बजाए दिन-ब-दिन खतरनाक होते जा रहे हैं। पिछले वर्षों में ऐसी अनेक घटनाएं हुई है, जब स्कूल बस का इंतजार कर रहे बच्चों को तेज रफ्तार वाहनों ने रौंदा है। वर्ष 2023 में ही सड़क हादसों में 2,352 बच्चों ने अपनी जान गंवाई। इससे भी दर्दनाक यह कि सड़क पर बने गड्ढों के कारण 2,161 लोग मारे गए। गड्ढा भरना कोई तकनीकी विशेषज्ञों की आवश्यकता नहीं मांगता है, इसे स्थानीय निकाय का सफाई कर्मचारी भी आसानी से संपन्न करा सकता है, लेकिन हमारे देश में पैचवर्क श्रेणी का कार्य भी फाइलों में एक टेबल से दूसरे टेबल का सफर करता एक लंबित कार्य बन जाता है। सड़क सुरक्षा में यातायात पुलिस सहित नगर निगम, नगर पालिका, विकास प्राधिकरण, यातायात प्रबंधन विभाग और नागरिकों, सभी की साझा जिम्मेदारी है। स्थानीय प्रशासन को अतिक्रमण हटाने, पार्किंग व्यवस्था सुधारने और फुटपाथ की मरम्मत की जिम्मेदारी प्रशासनिक कार्य बंटवारे में सौंपी गई है। यातायात पुलिस को पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित जेब्रा क्रॉसिंग, यातायात सिग्नल और अंडरपास की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। नागरिकों को भी स्वयं के कर्तव्यों को समझने की आवश्यकता है कि फुटपाथ पर गाड़ी खड़ी करना या दुकान फैलाना दूसरों के जीवन को संकट में डालना है । बैंक, मॉल, अस्पताल और प्रतिष्ठानों को अपने ग्राहकों को पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराना व्यपारिक जिम्मेदारी के साथ कानूनन आवश्यक है । लेकिन स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था इतनी अधिक लापरवाह हो चुकी है कि पार्किंग अभाव में भी संस्थाओं को संचालन की आसान अनुमति दे दी जाती है, जिसमें गाड़ियां सड़कों और टपाथों पर खड़ी कर दी जाती है।

आवासीय क्षेत्रों में वह रहवासी भी बड़ी गाड़ियां खरीदने में परहेज नहीं करते हैं जिन पर पार्किंग सुविधा नहीं है, परिणामस्वरूप वाहन सड़क पर खड़े किए जाते हैं। जिसके कारण आपातकालीन सेवाएं एंबुलेंस और अग्निशमन वाहन भी समय पर आसानी से नहीं गुजर पाते है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि जब बड़े राजमार्ग बनाने की बात की जा रही है, लेकिन देश में पैदल राहगीरों के लिए सडक किनारे फुटपाथ सुरक्षित नहीं है। यह देश में गंभीर चिंता का विषय होना चहिए। मोटर वाहन अधिनियम 1988 में भी पैदल यात्रियों को सड़क क्रॉसिंग, फुटपाथ और ट्रैफिक सिग्नल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य माना गया है, लेकिन इसे सिर्फ किताबों तक ही सीमित माना जा रहा है। पैदल राहगीरों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर इलाज सहायता का प्रावधान भी अदालत के हस्तक्षेप के बाद ही संभव हो सका है। अगर आज हमने फुटपाथ और सड़क सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया, तो आने वाले समय में शहरों में पैदल चलना भी असंभव हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का दिशा- निदेश महत्त्वपूर्ण कदम है, सुरक्षित फुटपाथ और व्यवस्थित सड़कें केवल यातायात सुधार का हिस्सा नहीं, बल्कि हर नागरिक के जीवन के अधिकार का सम्मान भी है।


Date: 30-09-25

गांवों का कायाकल्प करती एक क्रांति

शिवराज सिंह चौहान, ( केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री )

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने का जो संकल्प लिया है, ‘डिजिटल इंडिया’ अभियान उसी का सशक्त रूप है। इस अभियान का लक्ष्य है, सरकारको तकनीक – आधारित, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाना । इस दूरदर्शी पहल को भूमि- प्रशासन में लागू करने का काम ‘डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम’, यानी डीआईएल आरएमपी कर रहा है। साल 2016 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शुरू हुआ यह कार्यक्रम आज भारत के भूमि प्रबंधन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहा है। हिमाचल प्रदेश के दुर्गम पहाड़ी गांवों से लेकर छत्तीसगढ़ के गांवों तक डिजिटल भूमि अभिलेखों ने आम जनता के जीवन को नया आत्मविश्वास प्रदान किया है।

पिछले कुछ वर्षों में सब-रजिस्ट्रार ऑफिसों यानी उप पंजीयक कार्यालयों का डिजिटलीकरण हो चुका है और उनको राजस्व तहसीलों से जोड़ दिया गया है। पुराने रिकॉर्ड कक्ष अब सुरक्षित डिजिटल अभिलेखागार बन चुके हैं। सर्वर आधारित इस नई व्यवस्था और डाटा सेंटर ने नागरिकों का समय बचाया है और पारदर्शिता को सशक्त भी किया है। अधिकारियों को जीआईएस मैपिंग और ऑनलाइन सत्यापन जैसी आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया है। इसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब भूमि के स्वामित्व और उनके लेन-देन की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध है।

भारत में अब जमीन केवल भौतिक संपत्ति नहीं रही, बल्कि यह आर्थिक सशक्तीकरण और सामाजिक गरिमा का भी प्रतीक बन चुकी है। ग्रामीण भारत का चेहरा तेजी से बदल रहा है, क्योंकि करीब 99 प्रतिशत गांवों के भूमि रिकॉर्ड डिजिटल हो चुके हैं, 97 फीसदी से अधिक सिजरे ऑनलाइन हैं, 84 प्रतिशत गांवों में ‘रिकॉर्ड ऑफ राइट्स’ और नक्शों का परस्पर एकीकरण हो चुका है और देश के 96 प्रतिशत उप- पंजीयक कार्यालय अब पूरी तरह डिजिटल हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि भूमि अब कागजी झंझटों और विवादों से मुक्त हो रही है और लोग आत्म-विश्वास के साथ अपने स्वामित्व के अधिकार का उपयोग कर पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि बैंक भी डिजिटल रिकॉर्ड्स की पुष्टि के आधार पर तेजी से ऋण स्वीकृत कर रहे हैं, जिससे किसानों को बीज, खाद, सिंचाई व मिट्टी सुधार जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए पूंजी अब तुरंत उपलब्ध हो जाती है। ऐसे अनेक प्रकरण हैं, जिनसे यह जाहिर होता है कि आम लोगों को इस कार्यक्रम का सीधा लाभ मिला है।

आपको इसके कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। चंबा जिले के हरदासपुर गांव के नेकराम कुमार के पुत्र रोहित कुमार वर्षों तक पुराने और असंगत दस्तावेजों के कारण न तो जमीन पर अपना स्वामित्व सिद्ध कर पा रहे थे और नही सरकारी कृषि अनुदानों का ही लाभ उठा पा रहे। लेकिन डिजिटल भूमि रिकॉर्ड निर्धारित हो जाने के बाद अब वह अपनी संपत्ति को गिरवी रखकर बैंकों से सहजता से ऋण प्राप्त कर पा रहे हैं।

इसी प्रकार, शिमला के कुशल सिंह को अब अपनी भूमि के डिजिटल प्रमाण के आधार पर बैंक से ऋण स्वीकृत कराने में कोई कठिनाई नहीं आती। राजस्थान के चौथमल शर्मा को भी अब राजस्व कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। डीआईएल आरएमपी ने उन्हें प्रामाणिक डिजिटल भूमि अभिलेख उपलब्ध कराए हैं, जिनके आधार पर वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि व प्रधानमंत्री फसल बीमा जैसी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और पुराने विवादों को भी आसानी से सुलझा पाए हैं। छत्तीसगढ़ के धनौरा गांव की शशि साहू और अनेक ग्रामीण अब कागज रहित भूमि रजिस्ट्री सेवाओं का लाभ लेते हैं। वे अब अपने ‘रिकॉर्ड ऑफ राइट्स’ को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और नामांकन दाखिल खारिज के लिए अब उन्हें तहसीलदार या रजिस्ट्रार कार्यालय के चक्कर लगाने की कतई आवश्यकता नहीं है।

आज के समय में नगर निकाय अधिकारी भूमि उपयोग डाटा को विभिन्न योजनाओं से जोड़कर शहरी और ग्रामीण विकास की बेहतर योजनाएं बना रहे हैं। गांवों के छोटे व्यवसायी और लघु उद्यमी भी स्पष्ट भूमि स्वामित्व प्रमाण के आधार पर तेजी से ऋण प्राप्त कर रहे हैं। किसान क्रेडिटकार्ड (केसीसी) जैसी योजनाओं में डिजिटल रिकॉर्ड्स के जुड़ने से किसानों को कम ब्याज पर ऋण मिलना और सरल हो गया है। यही नहीं, हिमाचल, महाराष्ट्र और केरल सहित देश के 39 करोड़ से ज्यादा भू-मालिक अब मालिकाना हक में हुए बदलाव दर्ज करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप पाठकों को जानकर सुखद एहसास होगा कि देश के 19 राज्यों में डिजिटल हस्ताक्षरित ‘रिकॉर्ड ऑफ राइट्स’ कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है, जिससे ग्रामीण नागरिकों के अधिकार और मजबूत हुए हैं।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत ‘वोकल फॉर लोकल’ के नजरिये को बढ़ावा देते हुए आठ राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक और केरल के 276 जिलों में बैंकों को डिजिटल भूमि रिकॉर्ड के आधार पर गिरवी संपत्ति पर ऋण मंजूरी की अनुमति दी गई है। साथ ही पंजाब, उत्तराखंड और झारखंड सहित 12 राज्यों में अब राजस्व न्यायालय सीधे ऑनलाइन भूमि दस्तावेज देख सकते हैं, जिससे विवादित मामलों का निपटारा तीव्र और पारदर्शी हो गया है। जाहिर है, इससे नागरिकों की पारिवारिक और कानूनी समस्याएं भी पहले की तुलना में बहुत तेजी से हल हो रही हैं। प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता काही यह जीवंत उदाहरण है कि आज कोई भी नागरिक जमीन खरीदने से पहले उसकी मालिकाना स्थिति, उस पर लंबित न्यायालयीन वादों, किसी किस्म के बकाये ऋण और अन्य आवश्यक जानकारियां ऑनलाइन देख सकता है। जो बात कुछ वर्षों पहले तक अकल्पनीय सी लगती थी, वह आज सामान्य नागरिक की पहुंच में है । भूमि से संबंधित सभी जानकारी और सेवाओं को एक ही मंच पर उपलब्ध कराने के लक्ष्य की दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है।

निस्संदेह, यह महज डिजिटलीकरण कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह पारदर्शिता, सशक्तीकरण, समानता और अवसर का माध्यम भी है। इससे एक और किसान और ग्रामीण नागरिक आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर देश की विकास यात्रा में समान रूप से भागीदार बन रहे हैं। अब यह बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि डिजिटल इंडिया अभियान केवल तकनीकी परिवर्तन का प्रतीक नहीं, बल्कि सुशासन और आम नागरिक के जीवन को सरल और सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता का भी स्पष्ट प्रमाण है।


Date: 30-09-25

सियासी तमाशे में जानलेवा भगदड़ से खड़े हुए सवाल

एस. श्रीनिवासन,  ( वरिष्ठ पत्रकार )

तमिलनाडु में फिल्मी सितारों और सियासत का चोली- दामन का रिश्ता रहा है और लोग यहां फिल्मी सितारों की पूजा करते हैं, उनके प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं। मगर उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि इससे कभी तबाही और मौत का ऐसा भी मंजर पैदा हो सकता है। पर ऐसा ही हुआ ।

शनिवार को चेन्नई से 384 किलोमीटर दूर कपड़ा उद्योग के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध करूर की सड़कों पर तमिल फिल्मों के सुपरस्टार विजय के रोड शो में भगदड़ मचने से 40 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। कई परिवार तबाह हो गए। उस समय विजय अपने वाहन की छत से उमड़ी भीड़ को संबोधित कर रहे थे। तमिलनाडु में पहले भी कई भगदड़ मची हैं, पर यह उन सबसे घातक थी और आम जनता के दिलों में गहरा जख्म छोड़ गई।

इस दुर्घटना का कोई एक कारण नहीं है। पीछे मुड़कर देखने पर लगता है कि यह तो होना ही था। एक साल पहले राजनीति में प्रवेश करने की घोषणा के बाद सुपरस्टार विजय का यह पांचवां बड़ा कार्यक्रम था। पहले के दो कार्यक्रम बड़े मैदानों में हुए थे। अंतिम तीन कार्यक्रम रोड शो थे । इनकी योजना उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले हर शनिवार को करने की बनाई थी। इन सभी कार्यक्रमों में अपेक्षा से ज्यादा भीड़ उमड़ी, पानी व भोजन की कमी रही महिलाएं व बच्चे समेत प्रशंसकों की बड़ी संख्या चिलचिलाती धूप में घंटों बैठी रही। इनमें अराजक प्रशंसक सुपरस्टार की एक झलक पाने के लिए जहां जगह मिली, वहीं चढ़ गए, चाहे वे बिजली के खंभे, पेड़ या ट्रांसफॉर्मर टावर ही क्यों न हों !

विजय की पहली दो रैलियों ने ही राज्य में हंगामा मचा दिया और मामला मद्रास उच्च न्यायालय तक जा पहुंचा। तब न्यायाधीश ने विजय की तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) द्वारा आयोजित रैलियों में सुरक्षा चूक के बारे में चेतावनी दी और सवाल उठाया कि अगर किसी की जान गई, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? टीवीके पदाधिकारियों की शिकायत है कि स्थानीय प्रशासन डीएमके के कार्यक्रमों की तरह पर्याप्त कदम नहीं उठा रहा है। लेकिन प्रशासन का दावा है कि विजय के प्रशंसक बेकाबू होते हैं और इससे पुलिस-प्रशासन पर दबाव काफी बढ़ जाता है। दोनों पक्ष अपनी बता रहे, लेकिन न्यायाधीश की बात पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। इस त्रासदी पर गौर करें, तो कम से कम सात कारण इसके लिए जिम्मेदार हैं।

एक, पहली रैली शनिवार सुबह 8:45 बजे नमक्कल ही थी। भीड़ तड़के 3 बजे से एकत्र होने लगी थी । मगर विजय चेन्नई से लगभग 9 बजे उड़े। उनकी पहली सभा दोपहर 2:30 बजे हो सकी। यह देरी क्यों ? दूसरा, विजय को करूर में दोपहर 12 बजे सभा को संबोधित करना था, लेकिन यह शाम 7:30 बजे शुरू हुई। जगह- जगह भीड़ जमा हो रही थी । प्रशासन या विजय ने सभा रद्द करने के बारे में क्यों नहीं सोचा ? तीसरा, टीवीके ने अनुमान लगाया था कि भीड़ 10,000 के आस-पास होगी, लेकिन यह 50,000 हो गई। विजय या पुलिस खुफिया विभाग ने भीड़ का अंदाजा क्यों नहीं लगाया ?

चौथा, भीड़ में धक्का-मुक्की से महिलाएं, बच्चे समेत कई लोगों के दम घुटने लगे और वे बेहोश होने लगे। उसी समय विजय ने एक नौ साल की बच्ची के लापता होने की घोषणा की और अचानक अपनी वैन में चले गए। ऐसा क्यों? पांचवां, भीड़ खुली जगह में जाने के लिए धक्का-मुक्की कर रही थी और जैसे ही एंबुलेंस आई, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। आखिर क्यों ? छठा, इससे पहले कथित तौर पर किसी ने विजय पर चप्पल फेंकी थी। वे उपद्रवी कौन थे? सातवां, टीवीके का कहना है कि उसने पुलिस के निर्देशों का पालन किया । प्रशासन का कहना है, टीवीके पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासित नहीं रख सकी। असलियत क्या है ?

टीवीके ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है और कहा है कि वह एक साजिश का शिकार हुई है। भाजपा व अन्नाद्रमुक, राज्य सरकार पर आरोप लगा रही हैं। एक ओर जब यह घमासान जारी है, राजनीतिक वर्ग व चुनाव आयोग को सामान्य जनजीवन को प्रभावित करने वाले रोड शो पर रोक लगाने पर गंभीर विचार करना चाहिए।