29-06-2020 (Important News Clippings)

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29 Jun 2020
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Date:29-06-20

‘IN-SPACe will be an autonomous body which won’t be influenced by Isro and it won’t influence Isro’

Surendra Singh is senior assistant editor at The Times of India, Delhi.

To enable India to expand its footprint in the $360 billion space market, the government last week said a regulatory body called the Indian National Space Promotion and Authorisation Centre (IN-SPACe) will be established. It’s expected to encourage private participation. Isro chairman K Sivan, who’s also the secretary of the department of space, explains the underlying idea to Surendra Singh:

Will IN-SPACe affect the functioning of Isro?

No, the setting up of nodal agency IN-SPACe won’t affect Isro’s functioning as the proposed nodal agency will be a fourth vertical under the department of space. Currently, Isro is one vertical under which there are so many centres, then the second vertical is of autonomous bodies and the third one is the public sector entity New Space India Ltd (NSIL). IN-SPACe will be a totally autonomous body, which won’t be influenced by Isro and it won’t influence Isro’s work. It will have its chairman, directorate and cadre.

Will IN-SPACe’s decisions be binding on Isro?

When a private company makes a demand before IN-SPACe for either using testing facilities or systems of Isro, the nodal agency will talk to the respective Isro centres for providing the facility to the company. Once IN-SPACe has made a decision on an application in consultation with Isro, then that decision will be binding on Isro and other stakeholders. So, only the mission-specific IN-SPACe’s decision will be binding.

As per space reforms, private sector will now play a big role in the space sector. How?

Till now, private players or a consortium of companies had been making and supplying components of rockets and satellites to Isro. Now, private companies can produce their own satellites and rockets and use Isro’s launch facility to launch them for a fee. So, the private players will be involved in a project from start to finish. This will spur commercialisation of satellite and rocket manufacturing and revolutionise the entire process, which till now was confined to Isro. Students can make mini-satellites and can launch them from Isro facilities and we can give them a concession. We may also allow a free launch on a case-to-case basis.

What’s your overview of new space reforms?

It’s an excellent initiative and has come at the right time. Right now, India’s contribution in the $360 billion space economy is just 3%. The reforms will bring drastic changes in the space sector. Second, the requirement for space-based applications has increased manifold. With the implementation of the government’s digital programme, the demand for such applications will explode in the near future, which Isro won’t be able to fulfil alone. Therefore, PM Modi’s initiative to allow bigger participation of private players will help meet the country’s requirement for such space-based applications effectively and efficiently.

Why can’t we have a common policy in the space sector?

Each application has a different characteristic. Like when we are talking about satcom [satellite communication], we are talking about commercial applications. Remote sensing application, on the other hand, is not commercial but is meant for societal good. Navigation has both the things – commercial and strategic purposes. Satcom and remote sensing policies are already there but they will now be modified to include provisions for private players. Navigation policy doesn’t exist and we are trying to put one together.

Is any satellite launch possible this year?

We had lined up a lot of missions this year. But due to the pandemic, our industry [that supplies rocket and satellite components] is not able to work with full capacity and our officials are facing travel curbs. We’re targeting to launch 4-5 satellite missions, including remote sensing [surveillance] and communication satellites, this year.

Is it possible to meet the 2022 deadline of Gaganyaan manned mission after astronauts’ training has halted in Russia?

Though the pandemic had halted the training of four astronauts in Russia, it won’t affect the 2022 launch deadline of the Gaganyaan manned mission as we have kept a “cushion” both in the training programme and launch deadline. In the 15-month training period in Russia, we have kept four months of cushion. The training of astronauts has now resumed. We had earlier planned to launch the manned mission in December 2021 but we have time till August 2022 as our PM had said India would reach space before the 75th anniversary of Independence Day. With the present situation, we are facing a lot of operational difficulties and therefore the unmanned mission carrying a ‘humanoid’ won’t be possible this year. However, we are targeting to launch two unmanned missions before the final one by next year.

What is the mission status of Chandrayaan-3?

With the present situation, we are targeting launch of Chandrayaan-3 mission next year. However, this mission will involve only lander, rover and a propulsion system to carry the module to moon. It won’t have the orbiter as our previous orbiter is fully operational.


Date:29-06-20

Welcome Supervisory Move on Co-op banks

ET Editorials

The government’s recourse to an ordinance to empower the Reserve Bank of India (RBI) to supervise urban cooperative banks is pragmatic. A robust supervision framework of banking operations, on par with that for other banks, will reduce problems. UCBs have played a useful role in spreading the reach of formal finance to the unbanked, but were considered too small to create any systemic harm and consigned to regulatory neglect. Further, state governments were loath to give up their control over co-op banks. The outcome: failures have become routine due to poor corporate governance and inability to detect frauds, leaving scores of depositors at risk.

Joint regulation with the state governments restricted the RBI from timely regulatory action against these banks. Rightly, the proposed law empowers the RBI to oversee UCBs in the same way as other banks. The regulator should beef up its supervision wing and deploy smart technology to strengthen oversight. Artificial intelligence- enabled monitoring of transactions will allow the supervisor to see patterns in interconnected transactions among multiple banks and shadow banks that today escape scrutiny. The market share of UCBs fell to 3.3% in FY17 from 6.4% in FY02 following the scam at Madhavpura Mercantile Bank in 2001-02. If these banks want to stay in business, they must adopt core banking solutions. Enhancing professionalism in UCBs and improving governance in these banks, often under the thumb of politicians, should be the focus.

Both the Malegam Committee and an RBI panel under R Gandhi had suggested that a board of management in cooperative banks must be delegated powers similar to what commercial banks have given to their boards of directors. This is logical to hold shareholder representatives to account.


Date:29-06-20

Those In Need

Government should consider widening scope of collateral-free loans to MSMEs.

Editorial

As part of the financial package to help the economy deal with the disruptions caused by the imposition of the national lockdown, Finance Minister Nirmala Sitharaman had announced the provision of collateral-free loans worth Rs 3 lakh crore for the micro small and medium enterprises (MSMEs). The facility, which was expected to help around 45 lakh MSMEs that have been worst hit by the economic slowdown, was meant to assist these small businesses to meet their obligations such as payment of salaries, rent and other utilities, as their revenue dried up. In an environment where banks are unwilling to take on the credit risk, extending such a facility, where the government bears the risk, was indeed a welcome step. However, there are concerns that the conditions imposed on those who can avail of the facility — the scheme excludes first-time borrowers and those whose accounts have turned bad — may have blunted its effectiveness by excluding a sizeable section of the MSME universe from its ambit. This approach needs to be reexamined.

Data from the finance ministry shows that since the scheme’s launch, the total amount of loans sanctioned and disbursed by 12 public sector banks and 16 private sector banks stands at Rs 75,426 crore (over 17 lakh accounts), and Rs 32,896 crore (7.11 lakh accounts) respectively. Based on this, the average loan amount sanctioned and disbursed per account works out to around Rs 4.42 lakh and Rs 4.62 lakh respectively, which suggests that only the smallest of MSMEs are availing this facility, indicating their precarious financial position. However, compared to the scale of economic distress, the relatively low level of disbursements could be the result of both demand and supply side issues. Demand for credit may be low because, for MSMEs, final consumption demand has fallen. Further, the interest rate charged, despite a cap being imposed, may be too high for them. On the other hand, supply side issues may persist. Reportedly, only companies with good credit history are able to raise funds, while those most affected by the economic slowdown are unable to avail of the facilities, and continue to struggle.

If the main objective of this scheme was to boost credit flow to the MSMEs, to help them during this period of economic distress, then surely the government should consider both — relaxing some of the restrictions imposed on those who can avail of the scheme, and widening the definition to include others. For instance, extending the scheme to individual borrowers — small traders, businessmen and self-employed workers such as truck drivers who borrow in their own name, and account for a sizeable section of the labour force — is a useful suggestion as it will help the wider MSME ecosystem.


Date:29-06-20

सहकारी बैंकों के उद्धार की जरुरी पहल

सरकार को ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों की तर्ज पर सहकारी बैंकों के पुनर्गठन की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए

डॉ. अजय खेमरिया , ( लेखक अर्बन सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष हैं )

केंद्र सरकार ने 24 जून को देश के सभी सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआइ के नियंत्रण में लाने वाले एक महत्वपूर्ण अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। ज्ञात हो कि पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट ने भी इन बैंकों के फंसे हुए कर्ज को सरफेसी एक्ट के तहत वसूलने के आदेश दिए थे। पीएमसी यानी पंजाब एवं महाराष्ट्र बैंक में हुए घोटाले के बाद सहकारी क्षेत्र के र्बैंंकग सेक्टर में बहुप्रतीक्षित सुधार की दिशा में ये दोनों निर्णय बेहद परिणामोन्मुखी साबित हो सकते हैं। देश के करीब 8.6 करोड़ लोगों की 5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की धनराशि 1482 शहरी सहकारी और 58 बहु-राज्यीय सहकारी बैंकों में जमा है। मूलत: राजनीतिक नियंत्रण में संचालित सहकारी बैंकों के एकल नियंत्रण की फिलहाल कोई मानक व्यवस्था नहीं है। रिजर्व बैंक के लगभग प्रत्येक गवर्नर ने सहकारी और खासकर शहरी बैंकों को भारत के बैंकिंग सेक्टर के लिए खतरा ही बताया है। नोटबंदी के दौरान इनमें से कुछ बैंकों की संदिग्ध गतिविधियों ने सरकार की विवशता को उजागर करने का काम किया था। पीएमसी बैंक में घोटाले के बाद तो भारत सरकार और रिजर्व बैंक, दोनों के सामने इनके एकीकृत नियंत्रण के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया था। इस बीच मुंबई और ठाणे जिलों में कार्यरत सीकेपी सहकारी बैंक में भी तालाबंदी की स्थिति देख रिजर्व बैंक ने उसका लाइसेंस पिछले महीने ही रद किया। सीकेपी सहकारी बैंक में 11,500 खाताधारकों के 485 करोड़ रुपये अटक गए हैं। इसी साल जनवरी में राघवेंद्र सहकारी बैंक बेंगलुरु में भी ऐसी ही परिस्थिति र्निमत हो चुकी है। जाहिर है कि नया प्रस्तावित कानून देश भर में फैले सहकारी बैंकों के नियमन और नियंत्रण की दिशा में काम करेगा।

भारत में फिलहाल तीन तरह के सहकारी बैंक कार्यरत हैं जिनमें 58 राज्य सहकारी बैंक, 370 जिला सहकारी बैंक एवं 1482 अर्बन कॉपरेटिव बैंक हैं। इन बैंकों को लाइसेंस तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत आरबीआइ ही देता है, लेकिन इनकी कार्य प्रणाली एवं नियंत्रण राज्यों की रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसायटी के पास रहता है। आम तौर पर स्थानीय राजनीति में सक्रिय लोगों के बीच से चुनकर आया एक संचालक मंडल इन्हें प्रशासित करता है। यही इस बड़े र्बैंंकग सेक्टर की सबसे बड़ी कमजोरी है। रिजर्व बैंक के पास इन्हें नियंत्रित करने के लिए कॉमर्शियल बैंकों की तरह कोई तंत्र नहीं है। देश के सभी कॉमर्शियल बैंकों की समग्र रिपोर्ट हर सप्ताह आरबीआइ के पास जाती है और कई मामलों में तो यह प्रतिदिन तक जाती है। सहकारी बैंकों के मामलों में ठीक उलट स्थिति है। साल में एक बार रिजर्व बैंक इनका निरीक्षण कराता है और वह केवल कुछ बुनियादी र्आिथक मामलों तक सीमित रहता है।

नतीजतन इन बैंकों में बड़े पैमाने पर हेराफेरी होती है। संचालक मंडल के कतिपय दबाब में कार्मिकों की भर्तियां और ब्याज दरें निर्धारित होती है। कर्ज की स्वीकृति में भी बैंकिंग रेगुलेशन की सीमाओं को दरकिनार कर दिया जाता है, जैसा कि पीएमसी, सीकेपी, राघवेंद्र बैंक के मामलों में देखने को मिला। रिजर्व बैंक की 2017 की वार्षिक रिपोर्ट में बैंकिंग जालसाजी के करीब 2000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। इन बैंकों के लेखा परीक्षण में भी पारदर्शिता का अभाव रहता है। कई बार नेटवर्थ और सीआरआर के गलत आंकड़े दे दिए जाते हैं। संचालक मंडल स्थानीय राजनीतिक लाभ के नजरिये से इन बैंकों की कार्यप्रणाली को सीधे प्रभावित करते हैं। इसीलिए नोटबंदी के दौरान महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि में गंभीर शिकायत सामने आई थीं।

असल में अर्बन कॉपरेटिव बैंक 1990 के बाद छोटे कारोबारियों के लिए स्थानीय जरूरतों के हिसाब से आरंभ किए गए थे। अधिकतर अर्बन बैंक सहकारिता के पवित्र उद्देश्य से भटक चुके हैं। छोटे कारोबारियों के लिए आर्थिक समावेशी सोच के उलट इन बैंकों में समाज के वे लोग ज्यादा धन जमा करते हैं जो कम समय मे अधिक ब्याज की चाह रखते हैं। ऋण वितरण के लिए जो मानक रिजर्व बैंक तय करता है उनकी प्राय: अनदेखी कर चिन्हित खास लोगों को उपकृत किया जाता है। चूंकि इनका कार्यक्षेत्र एक शहर या जिला रहता है इसलिए इनकी गतिविधियों पर कोई विशिष्ट केंद्रीकृत निगरानी नहीं हो पाती। एक दूसरा पक्ष रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसायटी के हस्तक्षेप और नियंत्रण का है। इस पद पर आइएएस पदस्थ रहते हैं जिन्हें बैंकिंग या वित्तीय क्षेत्र में कोई विशेषज्ञता हासिल नहीं रहती। रजिस्ट्रार अन्य सरकारी महकमों की तरह ही इन बैंकों के मामलों को डील करते हैं। राजनीतिक दबाब में अपने यहां प्रस्तुत प्रकरणों को लंबित रखते हैं या फिर बैंक हित के प्रतिकूल निर्णय भी देते हैं।

मोदी सरकार ने पिछले बजट सत्र में ही इस सेक्टर की विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए कानून का मसौदा तैयार किया था। उसके तहत ही यह अध्यादेश लाया गया है। इस बड़े बैंकिंग नेटवर्क को समावेशी बनाने के लिए सरकार आरआरबी यानी ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक की तर्ज पर इनके पुनर्गठन का एक कदम और उठा सकती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कार्यविधि भी एक लंबे समय तक बुरी तरह गड़बड़ियों का शिकार थी और देश भर में उनका भी सही तरह से कोई नियमन नहीं था। बाद में सरकार ने सभी बैंकों का विलय कर 45 क्षेत्रीय बैंक बना दिए। बड़े कॉमर्शियल बैंकों को इनके मालिकाना हक देकर मानक परिचालन उपविधियों का निर्माण किया गया। ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक आज बेहतर ढंग से काम कर सरकार के वित्तीय समावेशन के लक्ष्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। अर्बन सहकारी बैंकों के मामले में भी ऐसा ही किया जा सकता है। बेहतर होगा राज्य सरकारें भी इन बैंकों के नियंत्रण का राजनीतिक मोह त्याग दें, क्योंकि उनके पास बैंकिंग क्षेत्र के जानकार नहीं हैं।


Date:29-06-20

नए बाजार की चुनौतियां

जयंतीलाल भंडारी

कोविड-19 के बीच दुनियाभर में ऑनलाइन खरीदारी उपभोक्ताओं की आदत और व्यवहार का अभिन्न अंग बन गई है। भारत के संदर्भ में यह ज्यादा महत्त्वपूर्ण इसलिए भी है कि अभी तक हमारे यहां ऑनलाइन खरीद का चलन ज्यादा नहीं बढ़ा था। लेकिन पूर्णबंदी की वजह से लोगों ने मजबूरी में इसे अपनाया और अब यह सिलसिला तेज हो चला है। वस्तुत: ऑनलाइन खरीदारी ई-कॉमर्स का आधार है। इलेक्ट्रॉनिक्स संचार माध्यमों के जरिए, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज जैसी कागज रहित सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से व्यवसाय को संचालित करने को ही ई-कॉमर्स कहा जाता है। ई-कॉमर्स से समय या दूरी की बाधाओं के बगैर कारोबार करने का अवसर मिलता है। इससे कारोबार की लागत भी कम बैठती है। इससे अप्रत्यक्ष लागतों में भी कमी होती है। कारोबार चलाने का यह सबसे सस्ता और प्रभावी तरीका है। देश में ऑनलाइन खरीदारी के कारण उपभोक्ताओं के घरों और संस्थानों तक सामान की सीधी पहुंच के कारण जहां समय, धन और श्रम की बचत हो रही हैं, वहीं सरकार द्वारा विदेशी ई कंपनियों पर लगाया गया डिजिटल कर भारत की आमदनी का नया और सतत बढ़ने वाला स्रोत साबित हो रहा है।

तेजी से बढ़ते ई-करोबार ने खुदरा कारोबार में एक तरह से क्रांति ला दी है। सस्ती दरों पर डेटा उपलब्ध होने और लोगों की क्रय शक्ति के अनुसार मोबाइल फोन व अन्य डिजिटल चीजों की कीमतें कम होने से लोगों में इंटरनेट के इस्तेमाल की प्रवृत्ति बढ़ी है। इससे इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। ग्लोबल डेटा एजेंसी स्टेटिस्टा के हाल के एक सर्वे में यह सामने आया है कि छियालीस फीसद लोगों का मानना है कि वे अब भीड़भाड़ में नहीं जाएंगे। ऐसे में भारत में भी उपभोक्ताओं की आदत और व्यवहार में भारी बदलाव के मद्देनजर ऑनलाइन बाजार तेजी से बढ़ने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। डेलॉय इंडिया और रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि अगले साल तक भारत का ई-कॉमर्स बाजार चौरासी अरब डॉलर का हो जाएगा, जो 2017 में महज चौबीस अरब डॉलर था। लेकिन अब कोविड-19 के बाद जिस तरह ई-कॉमर्स का चलन बढ़ा है, उससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2027-28 तक यह कारोबार करीब दो सौ अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। बर्नस्टीन रिसर्च की रिपोर्ट बताती है कि कोरोनाकाल में लोगों ने तेजी से डिजिटल का रुख किया है और यह बदलाव जल्द ही स्थायी रूप ले लेगा। बर्नस्टीन के मुताबिक जियो-फेसबुक के प्लेटफॉर्म द्वारा भारत में बनाए जा रहे कॉमर्स, पेमेंट और कंटेंट से जुड़ी दस महत्वपूर्ण सेवाओं की प्रणाली विकसित की जा रही है। इससे वर्ष 2025 तक करीब एक सौ इक्यावन लाख करोड़ रुपए का बाजार खड़ा हो सकता है।

ई-कॉमर्स के फैलते बाजार को देखते हुए दुनियाभर की बड़ी-बड़ी ऑनलाइन कंपनियों के साथ-साथ भारत के व्यापारिक संगठन भी स्थानीय दुकानदारों व कारोबारियों को ऑनलाइन से जोडने की रणनीति बना रहे हैं। जहां जियो-फेसबुक का प्लेटफॉर्म भारत में ई-कॉमर्स की नई तस्वीर बता रहा है, वहीं एमेजॉन, फ्लिपकार्ट-वालमार्ट और स्नैपडील जैसी अधिकांश ई-कॉमर्स कंपनियों ने भारत में किराना और ऑफलाइन स्टोर को अपने साथ जोडने की पहल शुरू की है। इतना ही नहीं, ऑफलाइन रिटेल एसोसिएशन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआइटी) ने भी उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआइआइटी) के साथ मिल कर देश के कारोबारियों के लिए राष्ट्रीय ई-कॉमर्स बाजार तैयार करने का रणनीति तैयार करने का संकेत दिया है।

चूंकि भारत में ई-कॉमर्स के क्षेत्र में विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों की बड़ी भागीदारी है, इसलिए भारत में विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों पर लगाया गया डिजिटल टैक्स भारत के लिए नया वित्तीय स्रोत्त बन गया है। भारत में दो करोड़ रुपए से अधिक का सालाना कारोबार करने वाली विदेशी डिजिटल कंपनियों द्वारा किए जाने वाले व्यापार एवं सेवाओं पर दो फीसद डिजिटल कर लगाया है। वस्तुत: डिजिटल कर विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा भारत में अर्जित की जा रही आय पर लगाया गया है। इस कर के दायरे में भारत में काम करने वाली दुनिया के सभी देशों की ई-कॉमर्स करने वाली कंपनियां शामिल हैं। पिछले दिनों देश के आयकर विभाग ने चौबीस से अधिक गैर भारतीय ई-कॉमर्स कंपनियों को डिजिटल टैक्स की पहली किश्त के भुगतान के लिए कानूनी दायरों का सूचना पत्र जारी कर किया है। इस पर अमेरिका की डिजिटल कंपनियों एमेजॉन, फेसबुक और गूगल आदि ने आपत्ति करते हुए अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय से इसकी शिकायत की। इसमें कहा गया है कि उन्हें बड़ी राशि डिजिटल टैक्स के रूप में देना होगी, जो उपयुक्त नहीं है।

यह बात महत्त्वपूर्ण है कि देश में खुदरा कारोबार में जैसे-जैसे विदेशी निवेश बढ़ा, वैसे-वैसे ई-कॉमर्स की रफ्तार बढ़ती गई। अब कोविड-19 के परिदृश्य में देश में ई-कॉमर्स नीति में बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही है। केंद्र सरकार पिछले एक वर्ष से वर्तमान ई-कॉमर्स नीति को बदलने के लिए काम कर रही है। नई ई-कॉमर्स नीति का मसौदा विभिन्न पक्षों को विचार-मंथन के लिए जारी किया जा चुका है। इस मसौदे में सबसे ज्यादा जोर ई-कॉमर्स की वैश्विक और भारतीय कंपनियों के लिए समान अवसर मुहैया कराने पर दिया गया है। सरकार का प्रयास है कि वैश्विक कंपनियों के मुकाबले भारतीय कंपनियां कहीं पीछे नहीं रहें और यह तभी संभव है जब भारतीय कंपनियों को भी वैश्विक कंपनियों के समान अवसर मिलें। मसौदे में कहा गया है कि यह सरकार का दायित्व है कि ई-कॉमर्स से देश की विकास आकांक्षाएं पूरी हों और बाजार भी विफलता और विसंगति से बचा रहे। मसौदे में ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा ग्राहकों के डेटा की सुरक्षा और उसके व्यावसायिक इस्तेमाल को लेकर तमाम पाबंदी लगाए जाने का प्रस्ताव है। मसौदे में ऑनलाइन खरीदारी से जुड़ी कंपनियों के बाजार, बुनियादी ढांचा, नियामकीय और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे बड़े मुद्दे शामिल हैं। इस मसौदे में यह मुद्दा भी है कि ऑनलाइन खरीद कंपनियों के माध्यम से निर्यात कैसे बढ़ाया जा सकता है। नई ई-कॉमर्स नीति के इस मसौदे पर देश के उद्योग संगठनों ने यह साफ कर दिया है कि छोटे खुदरा कारोबारियों के हितों से कोई समजौता नहीं किया जाएगा। चूंकि ई-कॉमर्स में विदेशी निवेश के मानक बदले गए हैं, जिससे ई-कॉमर्स कंपनियों में ढांचागत बदलाव की आवश्यकता है।

ऑनलाइन बाजार में उपभोक्ताओं के हितों और उत्पादों की गुणवत्ता संबंधी शिकायतों के संतोषजनक समाधान के लिए नियामक भी सुनिश्चित किया जाना होगा। उन बहुराष्ट्रीय ई-कॉमर्स कंपनियों पर निगरानी के लिए उपयुक्त तंत्र बनाना होगा, जिन्होंने भारत को अपने उत्पादों को खपाने का केंद्र बना दिया है। कई बड़ी विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियां कर चोरी करते हुए देश में अपने उत्पाद बड़े पैमाने पर भेज रही हैं। ये कंपनियां इन उत्पादों पर गिफ्ट या सैंपल का लेबल लगा कर भारत में भेज देती हैं। नई ई-कॉमर्स नीति में अनुमति मूल्य, भारी छूट और घाटे के वित्त पोषण पर लगाम लगाने की व्यवस्था करना होगी, जिससे सबको काम करने का समान अवसर मिल सके। ऑनलाइन बाजार बढ़ने की प्रबल संभावनाओं के बीच ई-कॉमर्स कंपनियों और देश के उद्योग-कारोबार से संबंधित विभिन्न पक्षों के हितों के बीच उपयुक्त तालमेल के साथ अर्थव्यवस्था को लाभांवित करने वाली नई ई-कॉमर्स नीति को जल्द ही अंतिम रूप देने की जरूरत है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि कोविड-19 के बाद नई वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के तहत भविष्य में डेटा की अहमियत कच्चे तेल से भी अधिक होगी, अतएव नई ई-कॉमर्स नीति के नए मसौदे में डेटा के स्थानीय स्तर एवं भंडारण के विभिन्न पहलुओं पर जोर दिया जाना होगा और डेटा को एक अहम आर्थिक संसाधन के रूप में मान्यता देनी होगी।


Date:29-06-20

गांवों में इलाज

संपादकीय

कोरोना के समय भारतीय चिकित्सा क्षेत्र की खामियों की चर्चा स्वाभाविक ही है। चिकित्सक, अस्पताल, दवाई, संसाधन इत्यादि से जुड़ी कमियां एक-एक कर सामने आ रही हैं। शहरों में भी डॉक्टरों और सुविधाओं की कमी आए दिन सामने आती रहती है, लेकिन इन दिनों एक रिपोर्ट खास चर्चा में है। यह रिपोर्ट बताती है कि भारत के गांवों में मेडिकल प्रैक्टिस करने वाले तीन में से दो के पास न तो यथोचित डिग्री है और न कोई विधिवत प्रशिक्षण। वे जरूरी ज्ञान के बिना ही लोगों की जान से खेल रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं, हमारे गांवों में बीमारी और मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। जाहिर है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के अभाव के कारण ही निजी क्षेत्र में कथित डॉक्टरों का स्याह साम्राज्य फैल गया है। चर्चा में आई सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की रिपोर्ट 2009 के अध्ययन पर आधारित है, जिसे देश के 19 राज्यों के 1,519 गांवों में अंजाम दिया गया था। रिपोर्ट बताती है, महज 75 प्रतिशत गांवों में ही कोई एक कथित चिकित्सा सेवक मौजूद है और एक गांव में औसतन तीन ऐसे कथित चिकित्सा सेवक होते हैं। इनमें से 86 प्रतिशत निजी डॉक्टर हैं और 68 प्रतिशत को किसी तरह का औपचारिक प्रशिक्षण भी नहीं मिला है। आज कोई यह कह सकता है कि ये आंकड़े 2009 के हैं, पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2016 की एक रिपोर्ट भी ऐसी ही तस्वीर की ओर इशारा करती है। खतरनाक तथ्य यह भी है कि इन कथित डॉक्टरों या झोलाछाप में से 31.4 प्रतिशत स्कूल से आगे नहीं पढ़े हैं। लोगों के बीच अशिक्षा व गरीबी का आलम ऐसा है कि वे हर इलाज के लिए गांव से शहर नहीं जा सकते। ऐसे में, वे गांवों में मौजूद झोलाछाप पर निर्भर होकर खतरा उठाते हैं।

एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी सामने आया है कि महज डिग्री होने से ही इलाज में महारत हासिल नहीं हो जाती। तमिलनाडु और कर्नाटक में जो अनौपचारिक चिकित्सा सेवक थे, उनकी योग्यता बिहार व उत्तर प्रदेश के अनेक प्रशिक्षित डॉक्टरों से भी बेहतर पाई गई। दक्षिण के राज्यों में चिकित्सा की अपेक्षाकृत ठीक स्थिति इसलिए भी है, क्योंकि वहां अनौपचारिक सेवक किसी औपचारिक डॉक्टर के पास वर्षों तक काम करके सीखते हैं, जबकि उत्तर के राज्यों में थोड़ी-बहुत जानकारी होते ही मरीजों की सेहत से खिलवाड़ शुरू हो जाता है। केरल एक बेहतर अपवाद है, जहां शिक्षा व जागरूकता ज्यादा होने के कारण झोलाछाप डॉक्टरों की संख्या समय के साथ कम होती गई है।

कोरोना ने जता दिया है कि ग्रामीण इलाकों में पारंगत डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के तमाम उपाय युद्ध स्तर पर आजमाने होंगे। नए डॉक्टरों को कुछ वर्ष गांवों में सेवा के लिए बाध्य करना होगा। ऐसे उपाय कुछ राज्यों ने कर रखे हैं, इसकी कड़ाई से पालना जरूरी है। कुछ वर्ष गांव में काम करने वाले डॉक्टरों को तरजीह देने की जरूरत है। जो लड़के गांव से निकलकर डॉक्टर बने हैं, उन्हें भी अपने गांवों को झोलाछाप के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े डॉक्टरों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसे प्रावधान करने चाहिए कि वे कहीं और सेवा या नौकरी में रहते हुए भी महीने या साल में कुछ-कुछ दिन अपने गांव जाकर सेवा कर सकें। हमारे गांव अच्छे डॉक्टरों के लिए तरस रहे हैं, उनके इंतजार को जल्द से जल्द खत्म करना सरकार ही नहीं, बल्कि चिकित्सा संगठनों-संस्थानों का भी कर्तव्य है।


 

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