28-10-2017 (Important News Clippings)

Afeias
28 Oct 2017
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Date:28-10-17

Quota monster

Give up on reservation, increase jobs and education

TOI Editorials

The Rajasthan government passing a bill that provides 5% quota for Gujjars and four other communities in jobs and educational institutions once again shows that reservation is a problem that won’t go away. The bill makes provision for the quota by enhancing reservation in the OBC sub-group from the existing 21% to 26%, taking total reservation in the state to 54%. This is in clear violation of the 50% ceiling that the Supreme Court had imposed. Hence, the Rajasthan move is likely to come up for legal challenge. However, the fact that the ruling state dispensation thought it fit to pursue this course of action despite similar moves in the past being struck down shows that reservation still has political currency.

This is unfortunate as reservation in India has been a race to the bottom with influential communities progressively getting themselves a share of the quota pie. If reservation had truly worked, things would have proceeded in the opposite direction. Besides, now that the reservation system is grappling with a creamy layer problem, quotas as an instrument of empowering entire communities have also failed. Still promising reservation highlights a poverty of ideas. It may be the easiest way to cultivate vote banks. But it also sets off a never-ending chain of quota demands.

Given this scenario, the need of the hour is to enlarge the jobs and education pie rather than play the zero-sum game of slicing it up differently to appease whoever happens to be protesting at the moment. It’s the classic case of squeezing a balloon here only to have it pop up there, till the whole thing bursts. Peddling quotas is a way for political parties to absolve themselves for failing on the economic front. It’s time to put an end to this charade.


Date:28-10-17

Kerala high court judgment swims against the times: From Harvard to JNU, politics is the life blood of education

Avani Bansal

I was at Harvard Law School (HLS) in the fall of 2015, pursuing an LLM degree in what can best be described as an intensely charged atmosphere. Amidst student protests on racial discrimination at HLS, someone defaced the portraits of African-American professors with slashes of black tape. Many perceived this to be an overt act of racism and a response to the demands of the student protesters.Protests gathered new momentum and students occupied a lounge in the main academic building of HLS. They questioned the administration on the fundamental source of discrimination, unchanged attitudes over centuries, the curriculum design, in fact the very seal of HLS itself that reeked of slavery.No one could describe any of this as anything short of ‘politics on university campus’, except in the best sense of the word. It represented an awareness of systemic discrimination at the topmost law school and a willingness to engage and fight it out through peaceful means. Seeing some of the top minds, having different positions, engage in debates and jostle for space for their ideas was everything that ‘politics on university campus’ is made up of.

Like Harvard, many institutions in India, such as Jawaharlal Nehru University (JNU) are equally known for both – their academic rigour and intense political activity. However, a recent Kerala high court judgment challenges this deep and entrenched relationship between education and politics by purporting to ban politics on university campus entirely. The court remarked, “Educational institutions are meant for imparting education and not politics.” The two judge bench thereby threw the baby out with the bath water.While being concerned, indeed rightfully so, with increasing violence on university campuses in the name of politics, the judgment attempts to draw no line between critical thinking on the one hand and violent propaganda on the other. No one can and should promote hooliganism, violence, threat and any force of any kind in the name of politics. But one cannot ban a jostling of ideas in public space, a jostling of values, a jostling of individuals who personify the ideas and call for change through debates and discussions.

One cannot ban students from politically organising themselves through student elected bodies and associations. One cannot ban students from questioning the policies at university, city, state, national or international level that affects them and their universe.More often than not, students are found protesting against university management’s autocratic decisions, challenging the nexus between the management and ruling state powers, and challenging vested commercial interests. Students who raise these questions often find themselves being victimised, singled out and made victim of politics by the administration. What is needed is the commitment of university administration to give equal space to different associations to express their views on a variety of topics, rather than trying to muzzle any voice of dissent or lead them towards any particular ideology.

With New Zealand now being led by the country’s youngest prime minister in 150 years, Canada being led by Justin Trudeau, its second youngest prime minister ever, and India poised to have the world’s largest youth population, this judgment turns the hand of the clock back. While there is clearly a need to regulate money, muscle power and waste in student elections and reconsider some of the Lyngdoh Committee guidelines, banning politics on university campus outright is totally unacceptable.According to the 2011 census India has a student population of 315 million, big enough to constitute the fourth biggest country in the world. In that context separating education and politics may create a castrated youth who are incapable of understanding, engaging and articulating their views on issues that deeply concern them.

If anything, our political parties should not just pay lip service to the cause of the youth but have a sustained movement to bring more and more youth into the mainstream of electoral politics, by first and foremost encouraging them to vote. By preventing politics on university campus, we are preventing the evolution of thinking beings, restricting their youthful vigour and telling them that their patriotism should be limited to twitterati and paparazzi.When students think beyond themselves, it’s a good thing for democracy. The train of Indian democracy is on the move and it is catching speed. How can India leave its youth behind?


Date:28-10-17

दुनिया का नया मानचित्र बनाएगा जापानी प्रस्ताव

भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की युति से दुनिया के शक्ति संतुलन का नया मानचित्र बनने की संभावना बढ़ गई है।

संपादकीय

चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के महासम्मेलन में स्वीकृत हुए वन बेल्ट वन रोड(ओबीओआर) के प्रस्ताव के जवाब में जापान की पहल पर भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की युति से दुनिया के शक्ति संतुलन का नया मानचित्र बनने की संभावना बढ़ गई है। जापानी विदेश मंत्री तारो कोनो के बयान से लग रहा है कि इसका स्वरूप चीन की योजना के विकल्प के तौर पर होगा और इसमें दुनिया के अन्य देशों को जोड़ा जाएगा। चीन की विस्तारवादी नीति से भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे अहम देश तो चिंतित हैं ही एशिया और अफ्रीका के अन्य देश भी बेचैन हैं पर वे जाएं तो जाएं कहां। पहले से चर्चा में रही इस योजना को जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे दोबारा सत्ता में आने के बाद ठोस रूप देने को उत्सुक हैं। इस पर तारो कानो ने ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री जूली बिशप और अमेरिकी विदेश मंत्री रैक्स टिलरसन से अगस्त में ही बात की थी। इस बीच भारत के दौरे पर आए टिलरसन ने दक्षिण एशिया में सड़क और बंदरगाह बनाने पर जोर दिया ताकि एशिया और प्रशांत क्षेत्र की व्यापारिक और सामरिक नीति को नया आयाम दिया जा सके। शिंजो आबे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की 6 नवंबर को होने वाली मुलाकात भी इस दिशा में खास हो सकती है। इस योजना के माध्यम से अमेरिका भारत की भूमिका को बढ़ाने को उत्सुक है। अमेरिका चाहता है उसके ऐसे रिश्ते बनें जो आने वाले सौ वर्षों तक कारगर हों। रिश्तों के इसी खाके में अफगानिस्तान में भारत भी भूमिका बढ़ाने की भी बात है, जो अपने में सबसे आरंभिक पहल कही जा सकती है। इस दीर्घकालिक सामरिक योजना को अगर व्यापारिक योजना के तहत क्रियान्वित किया जाएगा तो दुनिया के दूसरे देश भी आकर्षित होंगे और विश्व समुदाय के नियमों को लागू करने में सुविधा होगी। यह सही है कि अमेरिका दुनिया के नियमों को अपने ढंग से हांकता है लेकिन, वह दुनिया को पटरी पर रखने का जिम्मा भी उठाता है। जबकि चीन अपनी बढ़ती सामरिक और आर्थिक शक्ति के कारण नियमों को ताक पर रखकर अपनी दुनिया बनाना चाहता है। इसी कारण उसने साठ देशों को जोड़ने वाली ओबीओआर योजना तैयार की है और भारत ने संप्रभुता का सवाल उठाकर उसमें शामिल होने से मना कर रखा है। देखना है कि जापान की पहल वाली इस नई योजना का स्वरूप क्या होता है और भारत उसमें किस प्रकार शामिल होता है।


Date:28-10-17

परम्परा से सेहत खतरे में हो तो सुधार जरूरी

राजधानी दिल्ली में पटाखों पर लगाए गए प्रतिबंध पर सांप्रदायिक दृष्टिकोण से निरर्थक बहस

शशि थरूर

उत्तरोत्तर धार्मिक स्तर पर धुव्रीकृत होते भारत और सत्ताधीशों द्वारा प्रोत्साहित हिंदू बहुसंख्यक वाद में इन दिनों हर चीज साम्प्रदायिक रंग लेती दिखती है। लेकिन, इस दुखद वास्तविकता को स्वीकार करने वाले भी तब अवाक रह गए जब दिवाली के दौरान दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी पर साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से विरोध का तूफान आ गया।हवा की गुणवत्ता के मामले में दिल्ली का रिकॉर्ड दुनिया के सबसे बुरे शहरों में रहा है। ठंड के महीने में तो खासतौर पर हवा सांस लेने लायक ही नहीं रह जाती। तापमान गिरने के साथ कोहरा छा जाता है और कार, बसों, ट्रक, फैक्ट्रियों और कोयले के अलावों से निकलने वाले धुएं को कैद कर लेता है। नतीजे में घना और अभेद्य स्मॉग बन जाता है, जो फेफड़ों को जाम कर देता है, गले को नुकसान पहुंचाता है और दिखाई देने में भी बाधक बनता है।प्रकाशोत्सव दिवाली के दौरान सैकड़ों-हजारों पटाखें फोड़े जाते हैं, जो हवा में धुएं के बादल और राख उगलते हैं, तेज आवाज कानों को बधिर कर देती है तथा प्रदूषण का संकट और गहरा जाता है। बरसों से पर्यावरणविद और अस्थमा से पीड़ित बच्चों के पालक पटाखों पर प्रतिबंध के लिए संघर्ष करते रहे हैं। आखिरकार इस साल सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे ही दिया। इसके खिलाफ जो रोष उठा वह चकित कर देने वाला था। हिंदू उग्रराष्ट्रवादियों ने कोर्ट के फैसले को परम्परा पर हमला बताया और कहा कि यह उनकी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने वाला है। कुछ तो संघर्ष की मुद्रा में आ गए और वही शिकायती राग आलापने लगे कि हिंदुओं को भेदभावजनक व्यवहार का निशाना बनाया जाता है।

लेखक चेतन भगत ने भी ट्वीट किया, ‘केवल हिंदू त्योहारों पर ही यह हिम्मत क्यों दिखाई जाती है? क्या जल्द ही बकरे की बलि और मोहर्रम पर होने वाला खून-खराबा भी रोका जाएगा?’ यह तुलना अजीब है, क्योंकि ईद पर बकरे की बलि केवल जानवर को चोट पहुंचाती है और मोहर्रम पर शोक जताने वाले खुद पर कोड़े बरसाते हैं, जबकि दिवाली के पटाखे उत्सव मनाने वाले और इससे दूर रहने वाले दोनों को प्रभावित करते हैं। यह कहना कि हिंदू पर्वों पर लागू प्रतिबंध की तरह मुस्लिम पवित्र दिनों पर भी लगाए जाने चाहिए फिर नागरिकों पर भले ही इसका असर क्यों न होता हो, बहुत ही खेदजनक है। लेकिन, मोटेतौर पर यह सोच देश के मौजूदा राष्ट्रीय विमर्श की धारा के अनुसार ही है। भगत को सोशल मीडिया पर कई समर्थक भी मिल गए। कुछ ने तो सांप्रदायिक भावनाओं की गहराई पर बल देते हुए दिवाली मनाने के मूल कारण की ओर इशारा किया कि लंका पर श्रीराम की विजय के बाद उनके अयोध्या लौटने की याद में यह पर्व मनाया जाता है। निश्चित ही परम्परा तो यही कहती है कि राम का स्वागत प्रकाश और दीपकों से किया जाना चाहिए न कि धुएं से दम घोटकर, पटाखों की आवाज से बधिर बनाकर या स्मॉग से दृष्टिहीनता जैसी स्थिति पैदा करके होना चाहिए।सुप्रीम कोर्ट ने कोई दिवाली मनाने अथवा दीपक जलाने पर रोक नहीं लगाई थी- केवल धुआं पैदा करने वाले पटाखों पर रोक लगाई थी, जो उत्सव को मनाने का बाद में जोड़ा विस्तार है न कि इसका अभिन्न अंग। एक ट्वीट में भगत ने पूछा, ‘पटाखों के बिना बच्चों के लिए दिवाली क्या है?’ एक आलोचक ने जवाब दिया, ‘ऐसी दिवाली जब वे ठीक से सांस ले सकें।’ दूसरों ने बनावटी पर्यावरणवाद दिखाते हुए सांप्रदायिक दलील को और बढ़ावा देने का प्रयास किया।

एक ट्विटर यूज़र ने लिखा, ‘प्रदूषण का संबंध पूरे साल होने वाले ग्रीन हाउस गैसों, सीएफसी, फसलों के अवशेष जलाने से पैदा स्मॉग, वाहनों, वनविनाश, फॉसिल फ्यूल से बिजली उत्पादन से है न कि दिवाली के चार दिनों से।’ यह दलील तो उन सब बातों को लेकर कड़े कदम उठाने का आह्वान देती है, यह नहीं कि दिवाली को लेकर ढिलाई बरती जाए।इस विवाद के साथ ही यह बहस भी थी कि दिवाली पर पटाखों पर पाबंदी से क्या हजार वर्षों की परम्परा का उल्लंघन होगा। कुछ धर्मनिरेपक्ष सोच के लोगों का कहना था कि यह त्योहार पटाखों के आविष्कार के पहले से मनाया जाता रहा है, जब 10वीं सदी में चीन में बारूद का आविष्कार हुआ। यह रामायण लिखे जाने के सदियों बाद की बात है। मूल रूप से तो लोग सिर्फ दीपक ही जलाते थे और पटाखे बाद में जुड़ गए। संस्कृत के जिस सबसे पुराने पाठ में पटाखों का जिक्र मिलता है वह 16वीं सदी का है। यहां भी हिंदू कट्टरपंथी स्वीकार्य दृष्टिकोण को चुनौती देते हुए बहस करते हैं कि प्राचीन भारत में भी पटाखे ज्ञात थे। वे प्राचीन संस्कृत सामग्री का उल्लेख करते हैं, जिसमें साल्टपीटर को ‘अग्नीचूर्ण’ कहा गया है और धुआं पैदा करने के लिए उसके उपयोग का 2,300 वर्ष पुराने दस्तावेज में जिक्र है। कुछ अन्य ने जर्मन विद्वान गुस्ताव ओपर्ट को उद्धृत किया, जिन्होंने 2000 साल पुरानी शुक्रनीति के हवाले से अपने इस दावे की पुष्टि की है कि बारूद का आविष्कार चीन ने नहीं, भारत ने किया था। भारत में इतिहास एक विवादास्पद क्षेत्र हो गया है, क्योंकि उग्रराष्ट्रवादी और धर्मनिरपेक्षतावादी भविष्य सुधारने के लिए भूतकाल पर लड़ते रहते हैं। लेकिन, ऐसी सारी बहस मौजूदा मुद्दे के संदर्भ में अप्रासंगिक है।

इस सवाल का बिल्कुल अलग ही जवाब होना चाहिए कि क्या पटाखों पर लगाया गया प्रतिबंध धार्मिक भावना को चोट पहुंचाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता व्यवहार में लाने की अनुमति देता है। बशर्ते ‘सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य’ को नुकसान न पहुंचे। चाहे सदियों की परम्परा से इसका स्वरूप पावन हो गया हो पर यदि किसी धार्मिक अनुपालन से लोगों की सेहत पर असर पड़ता हो तो आधुनिक नागरिक जिम्मेदारी के तहत उसमें संशोधन किया जाना चाहिए।‘हिंदुत्व’ के खतरे में होने के दावे बकवास हैं। हिंदू देश की राजधानी में सिर्फ ठंड के दिनों में सांस लेने से ही श्वांस रोगों और फेफड़ों की बीमारियों के खतरे में हैं। यदि पटाखों पर पाबंदी से थोड़ा भी फर्क पड़ा है तो हिंदुओं की ज़िंदगी बचेगी। निश्चित ही नतीजे में हिंदू धर्म बेहतर स्थिति में होगा।


Date:28-10-17

आरक्षण पर सही सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू है तो एससी-एसटी आरक्षण में क्यों नहीं है?

भूपेन्द्र सिंह

प्रोन्नति में आरक्षण के मसले पर विचार करते समय सुप्रीम कोर्ट ने यह सही सवाल उठाया कि आखिर अनुसूचित जाति एवं जनजाति यानी एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान क्यों नहीं है? यह प्रश्न आरक्षण में विसंगति को रेखांकित करने के साथ ही यह भी इंगित करता है कि आरक्षण के मामले में किस तरह विरोधाभासी प्रावधान बने हुए हैं। एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर के प्रावधान की अनुपस्थिति इसलिए एक जायज सवाल बनती है, क्योंकि अन्य पिछड़े वर्गों यानी ओबीसी आरक्षण में इसका प्रावधान है। यह समझना कठिन है कि जब ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू है तो एससी-एसटी आरक्षण में ऐसा क्यों नहीं है? इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी एक सही सवाल पूछा कि क्या एसएसी-एसटी वर्ग का क्रीमी लेयर वाला तबका अर्थात सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक रूप से सक्षम हो चुके लोग अपने ही लोगों का हक नहीं मार रहे हैं? यह न्यायसंगत नहीं कि आरक्षण का लाभ उठा लेने वाले भी पीढ़ी दर पीढ़ी उससे लाभान्वित होते रहें। अगर सक्षम लोग आरक्षण का इसी तरह लाभ उठाते रहेंगे तो फिर पात्र लोग तो उससे वंचित ही रहेंगे। यह किसी से छिपा नहीं कि आरक्षित वर्गों के सक्षम-संपन्न लोग आरक्षण का लाभ उठाकर अपने ही बीच के अन्य लोगों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। अगर ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर का सिद्धांत सही है तो वह एससी-एसटी आरक्षण में सही क्यों नहीं?

वैसे सवाल केवल यही नहीं है कि एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान क्यों नहीं? सवाल यह भी है कि अगर ओबीसी आरक्षण के वर्गीकरण की संभावना टटोली जा रही है तो ऐसा ही एससी-एसटी आरक्षण के मामले में क्यों नहीं हो सकता? इस सवाल का औचित्य इसलिए और बढ़ गया है, क्योंकि कुछ राज्यों ने ओबीसी आरक्षण की तरह एससी-एसटीआरक्षण में भी वर्गीकरण किया है। बतौर उदाहरण बिहार ने दलितों के बीच अति दलितों की पहचान महादलित के रूप में की है। आरक्षण वंचित-शोषित एवं सामाजिक-शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान का जरिया है, न कि सरकारी नौकरियां देने का माध्यम। दुर्भाग्य से अब उसे सरकारी नौकरी हासिल करने का उपाय मान लिया गया है। विडंबना यह है कि सरकारी नौकरियां घटते जाने के बाद भी नित नए तबके खुद को आरक्षण के दायरे में लाने की मांग करते रहते हैं। अब तो कुछ ऐसे तबके भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं जो न तो शोषित-वंचित हैं और न ही सामाजिक तौर पर पिछड़े वर्गों के रूप में जाने जाते हैं। चूंकि ऐसी मांग करने वाले वोट बैंक के रूप में अधिक देखे जाते हैं इसलिए राजनीतिक दल नियम-कानून की अनदेखी कर उनका समर्थन करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। हालांकि अतीत में नियम विरुद्ध आरक्षण देने के तमाम फैसले अदालतों से खारिज हो चुके हैं, लेकिन राजनीतिक दल हर किसी की आरक्षण की मांग पर विचार करने को तैयार रहते हैं। अच्छा हो कि आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था की नए सिरे से समीक्षा कर ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे पात्र लोगों को ही उसका लाभ मिलना सुनिश्चित हो सके। और भी अच्छा होगा कि यह काम सुप्रीम कोर्ट ही करे।


Date:27-10-17

..तो नहीं रहेगी आजादी

फैजान मुस्तफा

एक राष्ट्र एक कानून नारा अच्छा लगता है। पर निजी कानून की बात छोड़ दें तो देश में समान आपराधिक कानून तक एक नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि कानून का जो विषय है वो समवर्ती सूची में नहीं है। यानी सभी विधान सभाएं इस पर कानून बना सकती हैं। आईपीसी और सीआरपीसी में 100 से ज्यादा संशोधन राज्य सरकारों ने किए हैं। एक बार फिर संशोधन हुआ है। यह संशोधन आईपीसी और सीआरपीसी में हुआ है। सीआरपीसी में जिसे 1973 में संसद ने बनाया था। और आईपीसी में जो 1860 में बना था। संविधान ने हमारी संसद और विधान सभाओं को आपातकालीन हालात में भी विधायी कार्य करने की अनुमति दी है, जिसमें उन्हें यह अधिकार दिया गया है कि वो अध्यादेश की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन राजस्थान सरकार जिस आनन-फानन में अध्यादेश लेकर आई, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। कोई आसमान नहीं टूट रहा था। 7 सितम्बर को जब अध्यादेश लाया गया, जबकि 23 अक्टूबर को विधान सभा का सत्र निर्धारित था। इस पूरे मामले में न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी शामिल है क्योंकि इस अध्यादेश में साफ साफ लिखा है कि इसके बारे में इसमें संविधान के अनुछेद 213 के तहत राष्ट्रपति से अनुमति ली गई है। हम सभी को मालूम है कि राष्ट्रपति केंद्र के आग्रह पर ही किसी कानून की अनुमति देते हैं। आईपीसी जो पूरे देश में लागू है, उसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी के न्यायिक काम में बाधा डालता है, उस पर अधिकतम 6 महीने की सजा या 1000 रुपये जुर्माना का प्रावधान है। लेकिन वर्तमान अध्यादेश जो अब कानून बनने जा रहा है और न केवल कानून बल्कि कठोर कानून बनने जा रहा है। जिसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। यानी सजा में तीन गुना बढ़ोत्तरी। जबकि जुर्माने की राशि के बारे में फिलहाल कुछ भी स्पष्ट तौर पर बताया नहीं गया है। इसके अलावा सीआरपीसी के अनुच्छेद 191 यह कहता है कि कोई भी अदालत किसी मामले में किसी सरकारी कर्मचारी, मजिस्ट्रेट, जज के बारे में कोई जांच का आदेश या सुनवाई नहीं कर सकती है, जब तक की संबंधित अधिकारी की राज्य सरकार या केंद्र सरकार से अनुमति नहीं ले ली जाती है। यानी 197 का कानून अदालत के बारे में है और एफआईआर करने से नहीं रोकता। लेकिन इसके बावजूद एक और प्रावधान सीआरपीसी 190 का है, जिसके अंतर्गत मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी को जांच का अधिकार दिया गया है। यहां मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं। आपराधिक प्रक्रिया संहिता में दो तरीके के अपराध के बारे में बात की गई है।संज्ञेय और गैर-संज्ञेय । गैर-संज्ञेय अपराध छोटे अपराधों की श्रेणी में आता है। यानी आपने किसी को थप्पड़ मार दिया। इसमें बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता। संज्ञेय अपराध; जिसमें हत्या, बलात्कार, अपहरण जैसे मामले आते हैं। उसमें पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जांच कर सकता है। इसके अनुच्छेद 156 में अब एक संशोधन राज्य सरकार ने किया है। इसी तरह अनुच्छेद 190 के तहत मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि संज्ञेय अपराध के मामले जो उसके संज्ञान में आता है, या कोई शिकायत दर्ज करता है उस मामले में वो जांच का आदेश दे सकता है। राजस्थान के इस कानून ने जो मजिस्ट्रेट और पुलिस को अधिकार दिए गए थे उनको सीमित किया गया है। इसलिए कहा जा रहा है कि कहीं-न-कहीं यह अध्यादेश संवैधानिक नहीं है। क्योंकि यह न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित कर रहा है। यह तो बात हो गई पुलिस और मजिस्ट्रेट की। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की। जिसमें आरोपी की पहचान मीडिया में सार्वजनिक नहीं की जा सकती।

प्रिंट नहीं की जा सकती। यानी सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में कुछ भी लिखा नहीं जा सकता या प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। यानी मीडिया में यह भी नहीं लिखा जा सकता कि उस व्यक्ति के बारे में सरकार ने अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया है। इसका मतलब यह है कि हम अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात कर रहे हैं। मेरी समझ में अभिव्यक्ति का जो अधिकार है वो अपने आप में इतना बड़ा अधिकार है कि उसे मैं प्राथमिक स्वतंत्रता कहता हूं। संविधान सभा में भी यह बात कही गई है जब धर्म की स्वतंत्रता पर बात हो रही थी कि धर्म की स्वतंत्रता को लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि धर्म की स्वतंत्रता तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही निहित है। हाल ही में निजता के अधिकार के मामले में फैसले में जस्टिस होम साहब के 1890 के लेख का जिक्र किया गया, उन्होंने ‘‘विचारों के बाजार’ की बात की थी, जिसके अनुसार विचारों को आने दीजिए। और लोगों को उसपर राय बनाने का मौका दीजिए। जो सच है वो सबको दिख जाएगा। हमारे देश में एफआईआर दर्ज करना बेहद ही मुश्किल काम है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। खासकर अगर वो एफआईआर किसी प्रभावशाली व्यक्ति के बारे में होगी; विशेषकर किसी जज, राजनेता इत्यादि के बारे में तो यह लोहे के चने चबाने से कम नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसले में कहा है कि यह पुलिस का फर्ज है कि जब भी कोई व्यक्ति एफआईआर लिखवाने आए तो उसे चाहिए कि एफआईआर दर्ज करे। 2013 में ललिता कुमारी के मामले में भी उसने यह बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यह भी कहा था कि पुलिस को यह प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है कि एफआईआर सही है या गलत है, विश्वसनीय है या नहीं है। अगर कोई राज्य को या पुलिस को किसी अपराध होने की जानकारी दे रहा है तो उसे एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा। कानून समान समझ पर आधारित होता है। इसलिए कानून की नजर में एफआईआर कोई सबूत नहीं बल्कि सूचना है। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून हरकत में आ जाए। इसलिए अच्छी बात है कि राजस्थान सरकार ने इस बिल को अब सलेक्ट कमिटी के पास भेजकर ठंडे बस्ते में डाल दिया है। कुल मिलाकर भाजपा शासन को इस अध्यादेश को पूरी तरह वापस लेना चाहिए।


Date:27-10-17

आधार की सीमा

संपादकीय

आधार को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने की अनिवार्यता को फिलहाल केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर, 2017 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2018 कर दिया है। यह जानकारी बुधवार को अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका की सुनवाई के दौरान दी। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ का खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रहा है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आधार को मोबाइल नंबरों और बैंक खातों आदि से जोड़ने की अनिवार्यता की समाप्ति चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा समय-सीमा भले बढ़ा दी गई है, लेकिन मुख्य मामले की अंतिम सुनवाई शीघ्र होनी चाहिए। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि अगर कोई अपने आधार को बैंक खातों या मोबाइल नंबरों से नहीं जोड़ता तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। गौरतलब है कि कभी पैन कार्ड, कभी आयकर रिटर्न, कभी मोबाइल तो कभी बैंक खातों से आधार को जोड़ने के सरकारी फरमान का विरोध शुरू से होता रहा है। असल में आधार अपने जन्म-काल से ही विवादास्पद बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जब से निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है, तब से इस मुद्दे पर बहस और तेज हो गई है। न्यायालयों में इस बारे में कई याचिकाएं विचाराधीन हैं। याचिकाकर्ताओं का मानना है कि आधार को जोड़ने की अनिवार्यता रखी जाएगी तो यह निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा।

विडंबना यह है कि भारत जैसे देश में एक बड़ी आबादी निरक्षर और गरीब है, और वह आधार कार्ड के कई तकनीकी पहलुओं को नहीं समझती। उसे यह तक नहीं पता है कि आधार कार्ड को कब, कहां और कैसे जोड़ा जाए। इस तरह की दुखांतिकी का चरम उदाहरण पिछले दिनों झारखंड के सिमडेगा जिले में देखने को मिला, जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए मिलने वाला राशन कोटेदार ने आठ महीने से इसलिए नहीं दिया कि लाभार्थी कोयली देवी ने अपने राशन कार्ड को आधार से जोड़ा नहीं था। घर में राशन न होने के कारण उसकी ग्यारह साल की बच्ची ‘भात-भात’ करते मर गई। विचारणीय तथ्य यह है कि सरकारें जब किसी मामले में अपना फरमान जारी करती हैं तो उन्हें धरातल की व्यावहारिक जानकारियां पता नहीं होतीं।आजादी के बाद से इस देश में नौकरशाही की जिस तरह की कार्य-संस्कृति विकसित हुई है, वह उत्पीड़नात्मक है। सामान्य सरकारी कर्मचारी से लेकर बड़े अधिकारी तक खुद को साहब और नागरिकों को महज रियाया मानते हैं। हो सकता है कि आधार के कुछ सकारात्मक पहलू भी हों, लेकिन इसे थोपने का असर झारखंड में देखा जा चुका है। मतलब साफ है कि सरकार ने आधार को सरकारी योजनाओं से जोड़ने की अनिवार्यता की समय-सीमा बढ़ाई है, इसे खत्म नहीं किया है। ऐसे में यह सवाल बचा रह जाता है कि इसे लागू करने की जो दुश्वारियां हैं और उनसे जो लोग पीड़ित हो रहे हैं या होंगे, उसका जवाबदार कौन होगा? इस बीच, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि वे अपना आधार, मोबाइल से नहीं जोड़ेंगी, सरकार को जो करना है, कर ले। सवाल है कि आखिर सरकार इस मुद्दे पर आम सहमति का निर्माण क्यों नहीं करती? लगता है कि सरकार किसी हड़बड़ी में है। इस पर व्यापक अध्ययन और नफा-नुकसान का आकलन करने के बाद ही इसे लागू किया जाना चाहिए।


Date:27-10-17

Why they die young

Oppressive social norms are behind rising suicides among the youth.

Vikram Patel

On October 12, the Supreme Court ordered the government to suggest remedial measures to address the concern that online games like the “Blue Whale” were leading to suicides by young people in India. The game is apparently able to “psychologically provoke players to indulge in daring, self-destructive tasks for fifty days before finally taking the winning step of killing themselves”. I was surprised by this swift reaction because the fact that suicide is a leading cause of death among India’s youth has been known for many years and there has been virtually no acknowledgment of this public health crisis by any responsible authority. As is often reflected in our warped sense of priorities, the attention is now skewed on an “external” threat such as an online game, while ignoring the pervasive factors, intrinsic to our society, which are driving tens of thousands of our youth to take their own lives.

That young people are developmentally primed to take risks and behave impulsively is well-recognised; it is the result of a unique combination of biological events (such as changes in the brain and puberty) and social expectations (such as those related to completing education and finding a partner) which occur during this period of life. These developmental characteristics are essential to prepare the adolescent to successfully negotiate the transition from dependence on one’s parents to being able to face up to the inevitable challenges of adult life. But these also present unique vulnerabilities, not least when a young person feels trapped by circumstances beyond his control. In India, customs and traditions which have thrived for centuries are now in conflict with the desires of young people and it is this conflict which is, at least in part, fuelling our astonishing rate of youth suicide. In short, young people are finding their desires to lead the lives of their choice being thwarted.

One such desire is to pursue an education and a career of one’s choice. While young people today have innumerable opportunities for careers, social norms continue to stress “traditional” options such as medicine and engineering. There is tremendous pressure to attain absurdly high grades to secure admission to prized colleges and droves of youth are packed off to tuition factories in places like Kota, which has been in the news for being the epicentre of youth suicides. In a rare piece of thoughtful journalism on the Kota suicides, Snighda Poonam narrated accounts which spoke of crushed dreams. One particularly poignant story was that of Kumar who “doesn’t see himself as an IIT-type guy” and, when asked what it is he actually wanted to do, said he “never thought about that, I have never felt that free”.

The other desire is, not surprisingly, for romance. For some youth, being denied the right to love a person because of their religion, caste, community or sexual orientation, is the most tragic trigger for suicides. No account of suicide can be more heart-rending than that of couples taking their lives because they cannot bear to be apart, and being together would invite the wrath, and in some cases the real threat, of physical harm. In March, Feroz Ahmed and Gunjha Sharma, teenagers in Uttar Pradesh’s Shahjahanpur district, ended their lives to spare their families of harassment on account of their relationship. The teenagers first hugged each other, then Feroz shot Gunjha and then he turned the pistol on himself. This tragedy followed on the heels of Sonu Mohammad and Sheelam Kumari, secondary school students in Agra, who locked themselves in a room and set themselves on fire. Police said their bodies were found locked in a tight embrace and that the suicides had been precipitated by the forced marriage of Sheelam to another man.

Of course, these are extreme examples, but they do represent the tip of the iceberg of pent-up frustrations of millions of India’s youth striving to break free of orthodox values which prohibit them from exercising control over their bodies, and their hearts. Exposed to an ocean of opportunities through education, urbanisation and globalisation, they find themselves trapped in a puddle of repressive norms and bigotry. Focusing on the blue whale is a red herring. Conservative social customs are poisoning the lives of our youth, fuelled by forces which champion antiquated views of our society, stratified by class, caste and religion. The World Congress on Adolescent Health is being held this weekend for the first time in India, a country which is home to the largest number of adolescents on the planet. It presents a unique opportunity to highlight that the toll of misery and suicides afflicting some of India’s youth is being fuelled by oppressive social norms.If young people are the hope for our nation’s future, we must bring hope into their lives by entitling them with the freedom to choose how they live and whom they love.


 

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