27-07-2024 (Important News Clippings)
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Date: 27-07-24
Vance, You Kidding?
Living with cats (and dogs), in pursuit of happiness
TOI Editorials
Childless dog ladies are so pissed. If only JD Vance had dissed them instead of childless cat ladies, they’d have been the ones in the limelight now. He was taking aim at Kamala Harris, while suggesting that women who don’t bear children have miserable lives and misery is their sole contribution to society. But women without children, women with stepchildren, women with cats and their many champions have gotten up to say, hey, JD, you got it so damn wrong.
There are of course the powerful Swifties, who make cities shake when they chorus, “karma is a cat purring in my lap…vibe like that.” But even otherwise, one in five American women aged 35-44 have not had children. One in three American households own a cat. In gaslighting such widely made choices, Vance really read the room wrong. Now, if he had landed this punch in India, it would have played much better.
Childless women are so widely stigmatised in our country that the words to describe them strike like epithets. Baanjh, for example. And yet, even here, what academics call maternormativity is going down. The 7% childlessness among married women aged 40-49 in 2015-2016 was up to 12% in 2019-2021. While this has several causes, researchers do underline the overlap with increase in education and empowerment. So, yes, in India too, like everywhere else in the world, from east to west, when women truly have a choice, they can choose to live with a cat or a dog or by themselves, or with a man and children. And that choice is in pursuit of happiness. Childlessness is not incompleteness. People without children have no lesser stakes in building a better world. For men who think it’s a woman’s ‘duty’ to bear a child, the cat is out of the bag.
Who Will Change Their Spots, & How?
ET Editorials
The Madhya Pradesh Forest Department’s refusal to provide information sought under RTI Act on Project Cheetah puts the spotlight back on the ambitious project. The RTI sought details on how the animals are faring in Kuno Wildlife Sanctuary in MP, the progress of plans for a second home at Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary in Mandsaur district, and records on ‘management correspondence’ between both sites. The request was denied, invoking Section 8(1)(a) of the RTI Act, which allows public authorities to withhold information whose disclosure would affect India’s integrity and sovereignty. This is absurd.
The programme began in 2022, with cheetahs from Namibia and then from South Africa introduced at Kuno. The plan is to bring in 5-10 cheetahs every year over a decade, creating a self-sustaining population of 35 cheetahs. Unlike cheetahs in Namibia and South Africa who live in fenced reserved forests, the plan here is to release the animals after acclimatisation into unfenced protected forests, as is the norm in India. This is challenging because there has yet to be a successful reintroduction into an unfenced reserve. It has been attempted 15 times in South Africa and failed every time.
There have been initial hiccups in the Kuno project, and adjustments have been made. It is too early to declare success or failure. Denying information on a crucial public project on shaky grounds gives the impression that something is amiss. Moreover, it closes the possibility of people with expertise, knowledge and training contributing towards providing a more robust grounding to India’s ambitious cheetah relocation and conservation programme. And, above all, citizens need to know how things are proceeding (or not) to measure its progress and/or fix it.
Date: 27-07-24
Fiscal federalism
The ruling on taxing mineral rights opens up resource avenue for States
Editorial
It is not often that fiscal federalism finds a prominent place in judicial discourse. The Supreme Court judgment, holding by an overwhelming majority of 8:1 that the States can tax mineral rights and mineral-bearing lands, is a truly landmark ruling, as it protects their legislative domain from interference by Parliament. For decades, it was believed that the States were denuded of their power to impose any tax on mineral resources extracted from their land because of the prevalence of a central law, the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957. Even though the right to tax mineral rights is conferred on the States through Entry 50 in the State List of the Seventh Schedule, it was made “subject to any limitations imposed by Parliament by law relating to mineral development”. The Union government argued that the very existence of its 1957 law was a limitation on the States’ power to tax mineral rights, but Chief Justice of India, Dr. D.Y. Chandrachud, writing for the Bench, examined the Act’s provisions to conclude that it contained no such limitation. The royalty envisaged by the 1957 Act was held to be not a tax at all. The Union was hoping that once royalty was accepted as a tax, it would wholly occupy the field and thus remove the States’ scope for taxing mineral rights. However, the Court chose to see royalty as a contractual consideration for enjoyment of mineral rights. Also, it ruled that States could tax mineral-bearing lands under Entry 49, a general power to tax lands.
Proponents of fiscal federalism and autonomy will particularly welcome the fact that the judgment opens up a significant new taxation avenue for the States, and the observation that any dilution of the taxation powers of the States would adversely affect their ability to deliver welfare schemes and services to the people. However, Justice B. V. Nagarathna, in her dissent, argues that if the Court did not recognise the central law as a limitation on the State’s taxation powers, it would have undesirable consequences as States would enter into an unhealthy competition to derive additional revenue, resulting in an uneven and uncoordinated spike in the cost of minerals; and purchasers of minerals paying too much, leading to an increase in the price of industrial products. Further, the national market may be exploited for arbitrage. Given these implications, it is possible that the Centre may seek to amend the law to impose explicit limitations on the States’ taxation power or even prohibit them from imposing a tax on mineral rights. However, such a move may result in mining activities being left wholly out of the tax net, as the majority has also held that Parliament lacks the legislative competence to tax mineral rights.
Date: 27-07-24
A new push in the Bay of Bengal
The intent of BIMSTEC member states to push forth with a bold vision for the region was evident at the 2nd Foreign Ministers’ Retreat
Harsh V. Pant, [ Professor at King’s College London and is Vice President for Studies and Foreign Policy at Observer Research Foundation, New Delhi ]
India hosted the 2nd BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) Foreign Ministers’ Retreat in New Delhi earlier this month with a focus on providing an “informal platform to discuss ways and means of cooperating and accelerating action in security, connectivity, trade, and investment within the Bay of Bengal.” The retreat was held in preparation for the sixth summit meeting, scheduled for September, in which the BIMSTEC leaders will meet in person for the first time in the post-pandemic era. They are also expected to sign the BIMSTEC Agreement on Maritime Transport Cooperation to improve regional connectivity — a foundational aim of this grouping.
Strengthening ties with eastern neighbours
BIMSTEC is the regional organisation devoted to the Bay of Bengal, with a membership of five South Asian and two Southeast Asian countries, cooperating across seven diverse sectors. It allows New Delhi to engage multilaterally with the other countries of the Bay of Bengal region, which are its eastern neighbours and therefore vital for its economic development, security, and foreign policy imperatives. India also remains intent on solidifying relations with its eastern neighbours as China’s growing presence in the Bay of Bengal poses a potential threat to regional stability and New Delhi’s position as a preferred security partner in these waters.
Strengthening ties with Bangladesh and Myanmar accords India the advantage of providing its landlocked north-eastern region with access to the sea. Improved ties with Myanmar and Thailand will also lend India the opportunity to have a more profound presence in the Indo-Pacific, as it holds the ASEAN (Association of South East Asian Nations), in which these two countries are members, to be of central importance in its vision of the Indo-Pacific. Thailand reinforced this idea at the retreat by identifying itself as a bridge between BIMSTEC and ASEAN. These priorities were reflected in the opening address by the Minister for External Affairs, S. Jaishankar, when he stated that BIMSTEC represents the intersection of India’s ‘Neighbourhood First’ outlook, the ‘Act East Policy’, and the SAGAR (Security And Growth for All in the Region) vision.
Two parts of the retreat
The retreat was divided into two parts. In the first segment, participants assessed the current state of regional cooperation within BIMSTEC, building on a presentation by India on the implementation of key outcomes of the 1st Retreat. Multiple ideas were shared by the member states including the establishment of Centers of Excellence in member states, focusing on Agriculture, Disaster Management, and Maritime Transport. India announced support for cancer research, treatment, and issuance of e-visas for patients of all BIMSTEC states, while Sri Lanka proposed the inclusion of kidney disease. The need for involving the private sector in trade and promoting young entrepreneurs was also highlighted, as was the importance of connectivity, cyber-security, and countering the trafficking of narcotics and illegal arms.
In the second session, the expectations of each country from the forthcoming summit were discussed. Sri Lanka underscored the need to map mineral resources found in abundance in the BIMSTEC countries and create opportunities for the vertical integration of stages of production within specific sectors in the economies of the countries, enabling them to diversify their production structure. Bangladesh highlighted the need for cooperation in the Blue Economy and urged member states to ban fishing during the breeding season to address the problem of depleting catch in the Bay. Bhutan expounded on the need for collaboration in tourism and cultural exchanges, while Nepal highlighted its ‘whole of the region’ approach to leverage synergies among member states and transform BIMSTEC into a results-oriented regional forum. Thailand underscored the need for cooperation in non-traditional security domains, and Myanmar added the need to combat online scamming to the list. These proposals will be presented to the heads of state before the September summit.
Bilateral merits
While the retreat was a multilateral milestone for India, it had its bilateral merits too. Mr. Jaishankar met several of his counterparts on the sidelines. He shared with Myanmar India’s concerns over the flow of displaced persons, narcotics, and arms across the border and urged for the return of unlawfully detained Indians. He also held a meeting with the Bangladesh Foreign Minister, who requested him to ensure the smooth supply of daily essentials and send a technical team for the Teesta project, signifying another step towards easing this long-pending concern. At the end of the retreat, the Foreign Ministers called on Prime Minister Narendra Modi.
This year marks a decade of India’s Act East and Neighbourhood First policies, and the thrust on BIMSTEC is a manifestation of New Delhi’s efforts to continue nurturing collaborative growth for national and regional well-being. Thus, Mr. Jaishankar encouraged future collaborations through new energies, resources, and a renewed commitment to cooperation.
It remains to be seen how many of these proposals find culmination at the forthcoming Summit but the intent of the member states to push forth with a bold vision for the region was clearly evident at the retreat.
क्या नागरिक अधिकार सर्वोच्च होने चाहिए?
संपादकीय
सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि राज्यपाल के खिलाफ आपराधिक जांच प्रक्रिया से पदभारपर्यंत मुक्ति की सीमा क्या है। क्या उनके आपराधिक कृत्य की जांच को तब तक रोका जाना, जब तक वह पद मुक्त न हों, आरोपी को सही न्याय दिला पाएगा? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर शोषण का आरोप लगाते हुए एक महिला ने एफआईआर कराई है। याचिका में कोर्ट से पूछा गया क्या किसी महिला के साथ छल व दबाव से शारीरिक शोषण भी दायित्व निर्वहन में आता है? संविधान का अनुच्छेद 361 (2) राष्ट्रपति और राज्यपालों को किसी भी किस्म की अपराध प्रक्रिया से पदभारपर्यंत मुक्त करता है। अनुच्छेद 361 (1) कहता है राज्यपाल अपनी कार्य- शक्तियों और दायित्वों के निर्वहन के दौरान के कृत्य के लिए किसी भी कोर्ट में जवाबदेह नहीं होंगे। लेकिन अनुच्छेद 361 (4) किसी भी नागरिक को राहत प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ सिविल प्रक्रिया शुरू करने की शर्तें बताता है। यानी नागरिक अधिकार को ऐसे मामलों में वरीयता दी गई है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने अटॉर्नी जनरल से केस में सहयोग देने और याचिकाकर्ता को सरकार को भी पार्टी बनाने को कहा है। संविधान निर्माताओं ने ‘महामहिम को संविधान के संरक्षक, अभिरक्षक और परिरक्षक के रूप में रखा था। लेकिन इन पर भी पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करने के आरोप लगने लगे।
Date: 27-07-24
खानपान के आधार पर देश को बांटने की कोशिशें गलत
राजदीप सरदेसाई, ( वरिष्ठ पत्रकार )
पिछले कई सालों से मैं ‘इलेक्शन ऑन माय प्लेट’ नामक एक टीवी शो कर रहा हूं, जो दर्शकों को चुनाव-अभियान के बारे में बताता है और खाने-पीने की चीजें उनका अतिरिक्त आकर्षण होती हैं। दरअसल, इस शो का ‘स्टार’ खाना ही है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है, जो भारत की खाद्य-विविधता की बराबरी कर सके। ऐसे में यूपी और उत्तराखंड पुलिस द्वारा कांवड़ यात्रा के दौरान भोजन की ‘पुलिसिंग’ का सहारा लेना भारतीय होने के मूल अर्थ पर ही प्रहार करना था।
आखिर भारत के अलावा और कहां ऐसा हो सकता है कि मदुरै के प्रतिष्ठित मीनाक्षीपुरम् मंदिर के पास अम्माज़ किचन नामक एक अद्भुत रेस्तरां आपको मिले, जो बेहतरीन चेट्टीनाड मांसाहारी भोजन परोसता हो? पुराने जयपुर में एक मुस्लिम परिवार द्वारा पीढ़ियों से चलाया जा रहा तीन मंजिला रेस्तरां आपको और कहां मिलेगा, जो स्वादिष्ट मुगलई भोजन परोसता हो और जो एक ‘शुद्ध’ शाकाहारी भोजनालय के ठीक बगल में स्थित हो? पुणे-सोलापुर राजमार्ग पर आपको जय तुलजा भवानी नामक एक ढाबा और कहां मिलेगा, जहां स्वादिष्ट मटन पकता हो? और भारत के अलावा आपको विजयवाड़ा के केंद्र में एक ऐसी फूड स्ट्रीट और कहां मिलेगी, जहां आधा दर्जन प्रकार की आंध्र बिरयानी इडली-डोसे के साथ ही बेची जाती हो?
शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व हमेशा से इस देश की भोजन-कला का सूत्र रहा है। यहां किसी रेस्तरां का मूल्यांकन उसके मालिक के नाम नहीं बल्कि खाने की गुणवत्ता से होता है। ऐसे में यूपी सरकार द्वारा पुलिस को यह ‘निर्देश’ देना कि वह सुनिश्चित करे कि हर स्ट्रीट वेंडर या सड़क किनारे के रेस्तरां पर मालिक के नाम की तख्ती लगी हो, जानबूझकर समाज में विभाजन के बीज बोना था। सरकार का यह दावा अनुचित था कि यह आदेश केवल यह सुनिश्चित करने के लिए था कि यात्रा मार्ग पर कानून-व्यवस्था की कोई गड़बड़ी न हो। पिछले कुछ वर्षों में यात्रियों की खान-पान की आदतों को लेकर कांवड़ यात्रा में कोई विवाद होने का शायद ही कोई सबूत मिला हो। उलटे, सरकार की भेदभावपूर्ण फूड-राजनीति परेशानी का सबब बन सकती थी।
नेम-प्लेट लगाने का आदेश वास्तव में सामाजिक अलगाव को दर्शाने वाला था, जो यात्रा मार्ग पर आने वाले लोगों को मुस्लिम स्वामित्व वाले प्रतिष्ठानों के साथ किसी भी तरह के संपर्क से बचने के लिए प्रोत्साहित करता था। भला ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को अपने यहां आकर्षित करने की इच्छा रखने वाला कौन-सा स्टॉल मालिक ऐसा होगा, जो कांवड़ यात्रियों को ऐसा खाना परोसेगा, जो उनकी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ हो? यहां पर इस्लामी नियमों के अनुरूप बनाए गए ‘हलाल’ प्रमाणित उत्पादों का हवाला देना भी गलत है। क्योंकि कोई भी किसी को भोजनालय के बोर्ड पर ‘शुद्ध’ शाकाहारी लिखने से नहीं रोकता है। लेकिन किसी विशेष आहार के अनुरूप भोजन को प्रचारित करना धर्म के आधार पर दुकान-मालिक को अलग-थलग करने की कोशिशों से बहुत अलग है।
मानो इतना ही काफी नहीं था तो मुस्लिम स्वामित्व वाली दुकानों को ‘अशुद्ध’ और ‘अस्वच्छ’ बताने वाला सोशल मीडिया अभियान भी चल पड़ा। यह एक सांप्रदायिक झूठ है। देश में स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड की खोज करते हुए स्वच्छता अक्सर ही चिंता का विषय रहती है, लेकिन यह कभी समुदाय-विशिष्ट नहीं होती। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खानपान की चीजों के गुणवत्ता-मानकों को बनाए रखा जाए; यह नहीं कि किसी खाने की जगह की स्वच्छता को उसके मालिक की धार्मिक पहचान से आंका जाए। कोरोना की पहली लहर के दौरान भी तबलीगी जमात के हवाले से यह दुष्प्रचार फैलाया गया था कि मुसलमान कोरोना फैलाते हैं। इसके परिणामस्वरूप कई मुस्लिम सब्जी-विक्रेताओं को बहिष्कार का सामना करना पड़ा था।
मालूम होता है कांवड़ यात्रा की ‘पवित्रता’ की बात करके योगी सरकार ने कोर-वोटरों के बीच अपनी हिंदुत्ववादी साख को फिर से मजबूत करना चाहा था। लेकिन बहुसंख्यक पहचान की राजनीति अब चुनावी सफलता का गारंटीकृत नुस्खा नहीं रह गई है। 2024 के चुनावों में, भाजपा को यूपी में दलित-मुस्लिम-यादव-ओबीसी वोटों के एकीकरण का सामना करना पड़ा था, क्योंकि पार्टी जमीन पर समावेशी-एजेंडे को आगे बढ़ाने में विफल रही थी। जातिगत विभाजक-रेखाएं भी फिर से उभर रही हैं। अगर आज मुस्लिम दुकानदारों की आजीविका दांव पर है, तो कौन कह सकता है कि कल दलित या निम्न ओबीसी समुदाय निशाने पर नहीं होंगे?
Date: 27-07-24
खनिज पर हक
संपादकीय
केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे को लेकर कई बार विवाद उठ चुके हैं। केंद्रीय कर प्रणाली जीएसटी लागू होने के बाद भी कुछ चीजों पर करों और उपकरों के बंटवारे को लेकर सवाल उठते रहे हैं। खनिजों के स्वामित्व का प्रश्न भी उनमें एक है। केंद्र सरकार ने खनिजों पर कर और उपकर लगाना शुरू किया, तो कुछ कंपनियों और राज्य सरकारों ने इस पर सवाल उठाए। आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ने अब स्पष्ट कर दिया है खनिजों पर राज्य सरकारों का हक होता है। वे उनका पट्टा देने को स्वतंत्र हैं। इसके लिए किए गए करार की एवज में वे जो शुल्क प्राप्त करती हैं, उसे कर नहीं कहा जा सकता। वह रायल्टी की श्रेणी में आता है। रायल्टी को कर नहीं कहा जा सकता। इस फैसले से खासकर ओड़ीशा और झारखंड को बड़ी राहत मिली है। हालांकि करीब पैंतीस वर्ष पहले भी एक सीमेंट कंपनी ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह मामला उठाया था कि केंद्र सरकार उससे उपकर नहीं वसूल सकती। तब अदालत ने कहा था कि खनिजों पर कर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। मगर दूसरे मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने करीब बीस वर्ष पहले उस फैसले को पलटते हुए कहा कि पुराना फैसला छापे की गलती से भ्रामक हो गया था। केंद्र को खनिजों पर कर लगाने का अधिकार नहीं है।
अब नौ न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले पर बहुमत से फैसला दिया है कि खनिजों पर राज्य सरकारों का अधिकार है। दरअसल, यह मामला इसलिए उलझा हुआ था कि संविधान में केंद्र को खदानों के आबंटन से संबंधित सीमाएं तय करने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। मगर जमीन, भवन आदि पर शुल्क लगाने का अधिकार राज्य सरकारों को है। इसलिए केंद्र सरकार खनिजों पर कर लगाने लगी थी। अब सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि खनिज राज्य सरकार की संपदा हैं, इसलिए वह उसके पट्टे की कीमत तय कर सकती है। अगर खनिजों पर भी केंद्र सरकार कर वसूलने लगेगी, तो राज्यों को अपनी विकास परियोजनाओं के लिए धन जुटाना मुश्किल हो जाएगा। इस फैसले के बाद राज्य सरकारें केंद्र द्वारा वसूला गया कर वापस दिलाने की गुहार लगा रही हैं। हालांकि इसका निपटारा किस प्रकार होगा, देखने की बात है।
राज्य सरकारों में अक्सर इस बात को लेकर असंतोष देखा जाता है कि केंद्र को जिस अनुपात में उनसे राजस्व प्राप्त होता है, उस अनुपात में उन्हें बजटीय आबंटन नहीं मिलता। जबसे जीएसटी लागू हुआ है, राज्यों में अपने हिस्से का राजस्व प्राप्त करने के लिए संघर्ष उभरता रहा है। इस तरह कई राज्यों में विकास परियोजनाएं ठहर जाती हैं। जाहिर है, सर्वोच्च न्यायालय के ताजा फैसले के बाद उन राज्यों को अपना राजस्व जुटाने में काफी मदद मिलेगी, जहां खनिज पदार्थों की बहुलता है। ओड़ीशा, मध्यप्रदेश, झारखंड आदि राज्यों में कोयला, सीमेंट, लौह अयस्क, पेट्रोलियम आदि पदार्थों की खदानें हैं, मगर वे उनका पूरा लाभ नहीं ले पातीं, क्योंकि उन पर अभी तक केंद्र सरकार भी अपना हक जताती आ रही थी। यह ठीक है कि राज्यों से प्राप्त राजस्व से ही केंद्र सरकार पूरे देश की विकास परियोजनाओं में संतुलन कायम करती है, मगर उनकी आय के निजी स्रोत नहीं होंगे, तो वे केंद्र के सामने हर वक्त याचक की मुद्रा में ही होंगी। इसलिए खनिज संपन्न राज्यों में कुछ बेहतरी की उम्मीद जगी है। मगर केंद्र को खनिजों के मनमाने दोहन पर नजर तो रखनी ही होगी।
Date: 27-07-24
खेती में मुनाफे की नई पहल
अखिलेश आर्येंदु
एक बार फिर केंद्र सरकार किसानों की माली हालात सुधारने की पहल करती दिख रही है। सरकारी तौर पर कहा जा रहा है कि किसानों को किसानी के जरिए ही अब उद्यमी बनाया जाएगा, इससे किसानों की माली हालात में सुधार होगा। आमतौर पर भारतीय खेती को परंपरा से की जाने वाली देसी खेती माना जाता है। मगर यह महज मान्यता है, क्योंकि देसी खेती में रसायनों, रासायनिक उर्वरकों और विदेशी बीज का इस्तेमाल नहीं होता। नई तकनीक तथा वैज्ञानिक ढंग से की जाने वाली खेती में रसायनों और महंगे उर्वरकों का इस्तेमाल उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाता है। केंद्र सरकार की नई पहल आधुनिक खेती के जरिए किसानों को उद्यमी बनाने की है।
दुनिया में वैज्ञानिक तथा तकनीक पद्धति से खेती करना समझदारी और लाभकर समझा जाता है। इसी के जरिए केंद्र सरकार की नई पहल होगी, जिसमें किसानों को कृषि तकनीकों और वैज्ञानिक विधियों से परिचित कराना और उन्हें अधिक मुनाफा दिलाना है। इसके बाबत देश के हर जिले में ऐसी टीम बनाई जाएगी, जिसमें खेती से ताल्लुक रखने वाले सभी क्षेत्रों के लोग होंगे। केंद्र सरकार के जरिए मुहैया कराई गई सूचना या जानकारी के मुताबिक बनाई जाने वाली टीम में किसानों के अलावा कृषि वैज्ञानिक, कारखानों के विशेषज्ञ, कृषि विभाग और प्रशासन के अधिकारियों को शामिल किया जाना है। इसके अलावा, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) कृषि सखी, ड्रोन दीदी और स्वयं सहायता समूह में बेहतर कार्य करने वाले किसानों और महिलाओं को भी इससे जोड़ने की बात कही गई है।
केंद्र सरकार की इस पहल में राज्य सरकार और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइसीएआर) के आधीन आने वाले सभी कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक मिलकर काम करेंगे। फिलहाल देश में 731 कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) हैं। इन केंद्रों पर कार्यरत कृषि वैज्ञानिकों की मदद से किसानों को उद्यमी बनाने और फसलों को बर्बाद होने से बचाने का खाका तैयार किया जा रहा है। अगर केंद्र सरकार की यह योजना कारगर हुई, तो इससे उन करोड़ों किसानों को फायदा हो सकता है, जो खेती को घाटे का सौदा बताकर छोड़ चुके या बदहाली की जिंदगी गुजार रहे हैं।
अभी किसान अपने उत्पाद को औने-पौने दाम पर बेचने को मजबूर रहते हैं। इस पहल के मुताबिक हर जिले में टीम के गठन से पिछले आंकड़ों का अध्ययन कर फसल का जनपद में मांग और खपत का पता करना आसान हो सकता है। जानकारी के मुताबिक टीम के जरिए यह पता किया जाएगा कि आगामी सीजन में किस फसल की कितनी बुवाई करनी चाहिए और किस किस्म की फसल लेना बेहतर होगा। किसानों को अभी तक बाजार की जरूरत के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती थी। इस टीम के जरिए किसानों तक यह बात पहुंचाई जाएगी कि किस फसल को उगाने से फायदा होगा और किससे नुकसान। इतना ही नहीं, फसल तैयार होने के बाद जिले भर की खपत के बाद जो अन्न या उत्पाद बच जाएगा, उसमें से बढ़िया उत्पाद को निर्यात या बीज के रूप में इस्तेमाल के लिए सुनिश्चित किया जा सकेगा। ऐसे किसानों का चयन टीम करेगी, जो बेहतर उत्पाद और जलवायु परिवर्तन के अनुरूप खेती कर दूसरे किसानों के लिए नजीर बन सकते हैं।
केंद्र सरकार ने पिछले शासन के दौरान किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई थीं, जिनमें पशुपालन, मधुमक्खी, मछली पालन, सुअर पालन जैसी व्यावसायिक योजनाएं शामिल हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की तमाम योजनाएं किसानों के लिए चलाई जा रही हैं, वे किसानों के लिए बहुत मुफीद नहीं हो पा रही हैं। उसकी पहली वजह पानी के कमी है। देश में सिंचाई की समस्या आज भी बहुत बड़ी है। जिन इलाकों में नहरों के जरिए सिंचाई होती है वहां खेती के समय नहर में पानी न आना बहुत बड़ी समस्या है। इसका सीधा असर फसल के उत्पादन पर पड़ता है। इसी तरह उत्तम किस्म के बीजों की अनुपलब्धता, मेड़बंदी और वर्षा जल का संरक्षण न होने की वजह से अपेक्षित परिणाम नहीं आ पाए।
तजुर्बेकारों का कहना है कि केंद्र सरकार अगर राज्य सरकारों के साथ मिलकर रासायनिक खेती मुक्त भारत का अभियान चलाए तो जलवायु परिवर्तन, बढ़ती बीमारियों, प्रदूषणों तथा अन्य समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। इसलिए किसानों को उद्यमी बनाने का बेहतर तरीका अपनाया जाना चाहिए। किसानों को जलवायु अनुकूल खेती, जिसे प्राकृतिक या जैविक खेती कहा जा रहा है, अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है। इससे उर्वरकों, बीजों और छिड़काव करने वाले यंत्रों पर दी जाने वाली अरबों रुपए की सबसिडी की बचत होगी और देश की सेहत सुधारने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, गांवों की गरीबी दूर होगी, भुखमरी, कुपोषण, अशिक्षा, बेरोजगारी और पलायन जैसी समस्याओं से धीरे-धीरे छुटकारा मिलने लगेगा।
भारत उर्वरक उत्पादन में दुनिया के शीर्ष दस देशों में शामिल है। निर्यात के नजरिए से उर्वरकों का उत्पादन लगातार बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन भारतीय खेती के लिए यह घाटे का सौदा है। जाहिर तौर पर केंद्र सरकार के जरिए उर्वरकों पर छूट के बावजूद किसानों के लिए यह घाटे का सौदा है। इससे उपजाऊ जमीन और वायुमंडल पर जो विपरीत असर पड़ता है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार की यह नई पहल तभी कारगर हो सकेगी जब फसल के लिए लागत कम से कम हो। बाजार को समझना और उसके अनुकूल फसल बोने को निश्चित करना ठीक है, लेकिन लागत में कमी करके किसानों का ज्यादा भला किया जा सकता है।
गौरतलब है कि वित्तवर्ष 2022-23 में 123 अरब भारतीय रुपए से अधिक मूल्य के उर्वरकों का आयात किया गया। केंद्र सरकार की नई पहल को कारगर बनाने के लिए जरूरी है कि गांवों से पलायन रोका जाए। जाहिर तौर पर पलायन रोकने में रासायनिक खेती कारगर नहीं रही है। इसलिए रासायनिक खेती की उपयोगिता और प्रासंगिकता पर भी गौर करने की जरूरत है। नाममात्र की लागत में अधिक उत्पादन और जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने में प्राकृतिक खेती ही सबसे ज्यादा फायदेमंद और उपयोगी है, इस हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।
इस वक्त जो खेती की जा रही है उससे किसानों को फायदा नहीं मिलता और न यह सेहत के लिए ही मुफीद मानी जाती है। इसमें लागत बहुत ज्यादा और उत्पादन बहुत कम है। जरूरी है कि कम लागत में बेहतर उत्पाद देने वाली प्राकृतिक खेती को हर तरह से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जिस तरह कारखानों के घाटे की भरपाई सरकार करती है, इसी तरह किसानों की खेती में घाटा होने पर भरपाई की जानी चाहिए। एमएस स्वामीनाथन की न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी सिफारशें हूबहू लागू होनी चाहिए। इससे देश का किसान ही खुशहाल नहीं होगा, बल्कि समाज से भी अनेक तरह की समस्याओं, दुश्वारियों और बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है।
Date: 27-07-24
करों पर अधिकार
संपादकीय
खनिजों पर देय रॉयल्टी कोई कर नहीं है और संविधान के तहत राज्यों के पास खदानों और खनिजयुक्त भूमि पर कर लगाने का विधायी अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र द्वारा खदानों और खनिजों पर लगाए गए हजारों करोड़ रुपये के करों की वसूली पर फैसला दिया। झारखंड और ओडिशा जैसे खनिज समृद्ध राज्यों ने इन करों की वापसी के लिए अदालत से आग्रह किया था। नौ न्यायाधीशों की खंडपीठ ने राज्यों से इस पर लिखित दलीलें मांगी हैं। 8:1 के बहुमत के फैसले में कहा कि खनिजों पर देय रॉयल्टी नहीं है। संविधान की दूसरी सूची की प्रविष्टि 50 के अंतर्गत संसद को खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति नहीं है। पीठ ने माना कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 राज्यों को खदानों तथा खनिजों पर कर लगाने से प्रतिबंधित नहीं करता। 1989 के शीर्ष अदालत के फैसले में कहा गया था कि खनिजों पर रॉयल्टी कर है। उसमें रॉयल्टी को वह भुगतान बताया गया था जो उपयोगकर्ता पक्ष बौद्धिक संपदा या अचल संपत्ति परिसंपत्ति के मालिक को देता है। ये राज्य हजारों करोड़ की वसूली पिछली तारीख से आदलत के मार्फत करवाना चाहते हैं। सामाजिक व्यवस्था में राज्य यथासंभव सामाजिक, आर्थिक, विकास संबंधी, सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, आरोग्यता, शिक्षा जैसे साधन मुहैया कराता है। राज्य सरकारें सभी व्ययों तथा कर निर्धारण की जिम्मेदारी निभाती हैं। राज्यों और केंद्र के दरम्यान कई बार खींचतान की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। खासकर जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार होती हैं, उन्हें केंद्र की नीतियों या आर्थिक मदद को लेकर सहयोगपूर्ण रवैया न रखने जैसी शिकायतें आम हैं। निःसंदेह केंद्र संविधान के तहत कानून बनाता है और राष्ट्रीय स्तर की नीतियों के विकास और कार्यान्वयन का जिम्मा उसी का होता है परंतु राज्यों के अधिकारों की पूरी तरह अनदेखी नहीं कर सकता। ओडिशा और झारखंड प्रमुख खनिज उत्पादक राज्य हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही। इसलिए अदालत का यह फैसला उनके विकास में महत्त्वपूर्ण साबित हो सकता है।
बजट में अनेक खोट और अधूरी कोशिशें
सुप्रिया श्रीनेत, ( सोशल मीडिया व डिजिटल प्रमुख, कांग्रेस )
बजट 2024-25 पर लोकसभा चुनाव परिणाम की स्पष्ट छाप है। जहां मोदी सरकार ने अपनी कुर्सी और गठबंधन बचाने के लिए सिर्फ दो राज्यों को लुभाने की कोशिश की, वहीं 10 साल बाद पहली बार नौकरी की बात प्रमुखता से की गई है। बजट भाषण में आठ बार जॉब (नौकरी), 32 बार एम्प्लॉयमेंट (रोजगार) शब्द बोला गया। केंद्र सरकार ने बेरोजगार युवाओं का आक्रोश समझकर उन्हें अपने पाले में करने की कोशिश की है, मगर इस कोशिश में भी खोट है।
असलियत यह है कि जिस देश में 60 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है, वहां प्रधानमंत्री बेरोजगारी की महामारी को स्वीकारना ही नहीं चाहते हैं। बजट से दो दिन पहले तक प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हमने आठ करोड़ नौकरियां दे दीं। ये नौकरियां किसको, कहां, कब और कैसे दी गईं, इसका कोई विवरण तो है नहीं। यही नहीं, सरकार रोजगार सृजन को लेकर कितनी गंभीर है, इसका प्रमाण बार-बार पीएलएफएस के आंकड़े से बेरोजगारी कम सिद्ध करने की विफल कोशिश से भी मिलता है। 9.2 प्रतिशत बेरोजगारी दर को 3.2 प्रतिशत सिद्ध करने से अपने मन को तो बहलाया जा सकता है, पर समस्या का समाधान नहीं हो सकता।
वित्त मंत्री ने कांग्रेस की ‘पहली नौकरी पक्की’ स्कीम को कॉपी पेस्ट करने का अधूरा प्रयास तो किया, मगर स्कीम को 5,000 रुपये प्रति महीना, 500 टॉप कंपनियों और एक करोड़ लोगों तक सीमित रखा। बजट में युवाओं को लेकर घोषणा की गई कि सरकार पहली बार नौकरी करने वाले लोगों का एक महीने का वेतन देगी, पर यह सुविधा सिर्फ नए कर्मचारियों के लिए है। विशेषज्ञों का मानना है कि कंपनियों को ईपीएफओ योगदान के लिए 2 साल तक प्रतिमाह 3,000 रुपये मिलने वाली रकम से युवाओं को प्रत्यक्ष कोई फायदा नहीं होगा। इन योजनाओं में व्यापक सोच की कमी है। टुकड़ों में किए गए फैसलों से रोजगार सृजन नहीं होगा।
आखिर रोजगार का चक्र टूटा क्यों और उसे दोबारा पटरी पर कैसे लाया जा सकता है? 8.2 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि की दर में अगर उपभोग वृद्धि मात्र चार प्रतिशत के पास है, कृषि वृद्धि 1.4 प्रतिशत है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शिथिल रहेगा, तो नौकरियां कहां से बनेंगी? जब उपभोग और मांग बढ़ेगी, तभी उत्पादन व निवेश बढ़ेगा, जिसके बाद ही रोजगार सृजन होगा। सरकार को हवा-हवाई दावों के बजाय सबसे पहले खपत बढ़ानी होगी।
इस बार अपनी सरकार बचाने के लिए सरकार ने बजट को आंध्र प्रदेश और बिहार पर केंद्रित कर दिया। बिहार को करीब 60 हजार करोड़ और आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं। सहकारी संघवाद का राग अलापने वालों ने देश के बड़े राज्यों, जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के लिए इस बजट में कुछ भी खास नहीं दिया है। क्या इन राज्यों की देखभाल की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की नहीं है? हिमाचल प्रदेश के आपदाग्रस्त लोगों को ऋण के अतिरिक्त क्या और सहायता मिलेगी इस केंद्रीय बजट से?
कृषि का बजट कुल बजट के अनुपात में घटाकर 3.15 प्रतिशत कर दिया गया है। शिक्षा पर खर्च कम किया जा रहा है। सरकार ने कोरोना जैसी महामारी से भी कुछ नहीं सीखा। स्वास्थ्य बजट लगातार घटाया जा रहा है। रक्षा बजट जो पूरे बजट का पिछले साल 9.6 प्रतिशत था, उसे इस साल 9.4 प्रतिशत कर दिया गया है। देश में आए दिन हो रहे रेल हादसों के बावजूद बजट में रेलवे की सुरक्षा और कवच का कोई जिक्र नहीं है।
कुल मिलाकर, इस कुर्सी बचाओ बजट से युवा, किसान, मध्यम वर्ग की अपेक्षाओं पर पानी फेरने का ही काम हुआ है। खोखले दावों से रोजगार नहीं पैदा होगा, इसे समझने के लिए बेरोजगारी की समस्या को स्वीकारना होगा, पर सरकार ऐसा करने के मूड में नहीं है।