27-03-2025 (Important News Clippings)

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27 Mar 2025
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Date: 27-03-25

FREE SPEECH, ANYONE?

If freedoms promised by Article 19 must mean anything, our politicians must grow more tolerant of criticism. Otherwise, we can’t call ourselves a real democracy

R Jagannathan

If India’s democracy has to thrive, it cannot do so if our politicians have such thin skins, where a negative reference to Maharashtra’s deputy CM by a stand-up comedian leads to Shiv Sainiks vandalising the venue of his performance. While opposition politicians suddenly rose up to condemn the vandalism and reaffirmed Kunal Kamra’s right to his views on Eknath Shinde, the problem is that practically no politician in India is able to laugh off a joke or satire.

The other Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray) claimed Kamra had every right to call Shinde a traitor since he broke the party. But when Uddhav was CM, a Sumeet Thakkar was booked for referring to him as a “modern-day Aurangzeb” and his son Aditya Thackeray as “Baby Penguin”. An independent MP, Navneet Rana, and her husband were booked merely for threatening to recite the Hanuman Chalisa outside Uddhav’s residence, and the courts even found some merit in the police action.

Businessman Ravi Srinivasan was arrested with alacrity for accusing Karti Chidambaram, son of former home and finance minister P Chidambaram, of amas- sing “more wealth than (Robert) Vadra”. In Mamata Banerjee’s Bengal, a Jadavpur Uni- versity professor was sent to jail merely for forwarding a cartoon lampooning the CM. In Delhi, Tajinder Bagga, a BJP leader, was hounded by Punjab police (till the courts gave him relief from arrest) for alleged negative references to then Delhi CM Arvind Kejriwal.

And even as Kamra’s comedy venue was being vandalised, some other alleged upholders of democracy in Tamil Nadu were busy attacking the home of YouTuber Savukku Shankar, pouring filth and human excreta on his home when his mother was inside. Shankar has been critical of corruption under DMK-Congress tenure and has accused the Tamil Nadu Congress president as being the man behind the attack.

The point of producing such a long (and far from exhaustive) laundry list of attacks on free speech is to show that no political party, no politician, can be trusted to uphold the right of citizens to say their piece.

This is a real problem, for the law is meant to protect the citizen from arbitrary action by the state for merely expressing an opinion. But if the people running a state are themselves eager to use the law to silence critics who can do no more than raise a laugh or two, what chance does free speech have?

The boilerplate response of the state, when confronted with the need to protect free speech, is that the right to free speech is not absolute. The problem begins with the wording of the law, where interpretations can be so wide that almost anybody can be booked and harassed for speaking his mind. Take the first amendment to Article 19, which came almost as soon as the Constitution was adopted. Proviso 19(2) has this to say about the limits to free speech:

“Nothing in sub-clause (a) of clause (1) shall affect the operation of any existing law, or prevent the state from making any law, in so far as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of the right (to freedom of speech) conferred by the said sub-clause in the interests of the sovereignty and integrity of India, the security of the state, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence.”

Now, what constitutes a threat to public order, decency or morality can be defined by a police officer differently in different circumstances. Is calling some- one a traitor or Baby Penguin defamation? And what if someone were to criticise Russia or Israel, which are India-friendly countries, when this can be deemed to be reason enough to curtail your right to criticise them?

And then there is that huge area related to hurting religious feelings. Section 295 of the old Indian Penal Code says that “Whoever destroys, damages or defiles any place of worship, or any object held sacred by any class of persons with the intention of thereby insulting the religion of any class of persons or with the knowledge that any class of persons is likely to consider such destruction, damage or defilement as an insult to their religion, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.”

Now, how does one know what the inten- tions of the person criticising a religious entity or the religion itself were, and can anyone claim insult to his religion and feelings based on his own subjective assessment? Is it any surprise that the law and order machinery swoops in to stop anyone from saying anything about any religion claiming that it would have hurt somebody’s feelings and may have led to violence?

The truth is there are simply too many restrictions on free speech, and almost anything said by anyone can result in an FIR being filed with arrests to follow. And since, in the Indian system, the process is often the punishment, nothing ultimately needs to be proved against the alleged culprit, for by then he or she would have got the message: don’t mess with politicians, for they can set the law’s watchdogs against you even for flimsy reasons.

If free speech has to have any chance of surviving in our volatile democracy, the reform must begin with politicians, for it is they who control the levers of power. The courts, if anything, must ensure that politicians and police personnel who misuse power just to show who’s boss are punished exemplarily. And quickly. Otherwise, we will remain a democracy where we only have the freedom to elect our leaders, but no ability to regulate their conduct once elected.


Date: 27-03-25

Adding More Fuel to The Polarisation Fire

ET Editorials

India’s quota politics took a sharp turn last week when the Karnataka assembly passed the Karnataka Transparency in Public Procurement (Amendment) Bill 2025. The Bill aims to improve governance, empower local bodies and promote in- clusivity in public tenders. These are all very noble aims, but what grabbed headlines was the introduction of a 4% reserva- tion for Muslims in public contracts valued up to 2 cr, and goods and services contracts up to 1 cr, a long-pending demand. Karnataka reserves 24% of civil works contracts for SC/STS, 4% for OBCs in Category-1, and 15% for Category-2A. BJP ter- med the Bill an ‘unconstitutional misadventure’.

For a country born from the cauldron of religion-based violence, such quotas were contentious even before the 42nd Amendment of 1976 added ‘secular’ to the Preamble. The Constitution allows special provisions for socially and educationally backward classes- the basis for the 27% OBC quota. In 2019, Gol introduced a 10% quota for EWS, both rooted in socioeconomic criteria, not religion. Moreover, quotas have traditionally applied to education and jobs, not public contracts.

Religion-based reservation, as this Karnataka Bill promotes, go- es against the principle of equality that justifies quotas. It legitimises vote-bank politics, creating vested interest groups and stoking political polarisation-something India can ill afford. The state cannot tip the scales to favour or discriminate based on religion. It is the state’s duty to ensure that opportunities are available to all without discrimination. The Karnataka amendment fails on both counts and risks opening Pandora’s box, with long-term consequences for the country’s social fabric. As bait for those who see appeasement’ written all over, it must be rescinded.


Date: 27-03-25

The role of communities in conserving water

Kanika Jamwal,[Doctoral Candidate, Faculty of Law, National University of Singapore]

On March 22, World Water Day, Prime Minister Narendra Modi highlighted the need to conserve water for present and future generations through collective action. On the same day, the Ministry of Jal Shakti launched the Jal Shakti Abhiyan: Catch the Rain 2025, emphasising the importance of community participation in water conservation.

Issues for consideration

In the context of this occasion, it is important to take a panoramic view of India’s water policies, with a focus on rural areas. New environmental challenges and renewed understandings of ecosystems underscore the need to recalibrate rural water policies. The following issues must be considered by policymakers.

First, policies should ensure effective participation from communities and mainstream their ecological practices. Indigenous and local communities carry rich knowledge of their immediate ecosystems. Existing policies provide for their participation, but it is limited to the management of water sources; decision-making powers remain with state authorities. Further, policies have overlooked the need to identify and empower communities’ own ecological practices on water management. Rather, they have formalised water governance by introducing uniform practices. This is counter-intuitive to the objective of encouraging effective participation from communities.

Take, for example, Water User Associations (WUAS), which are statutory bodies set up in different States since the 1990s to further participatory irrigation management. Water users (or farmers) are members of these bodies. While the responsibility to manage irrigation sources has been transferred to them, they have little say in decision-making.

Second, water policies should consider the disproportionate

vulnerability of certain groups to environmental crises. Subaltern social groups and economically marginalised individuals are more vulnerable to such crises than others. Within these groups, those located at the intersection of social and economic marginalisation are the most vulnerable. Therefore, it is crucial for policies to consider the interests of vulnerable groups. Concomitantly, policies must recognise their agency in managing water and ensure their participation in decision-making.

Third, policies must address the issue of fragmentation of water management. Here, fragmented management means that different parts of the ecosystem, such as forests, water, land, and biodiversity, are regulated by different policies and authorities. Such an approach fails to consider the interdependence of these constituents. While there have been some efforts towards taking an integrated approach, they are limited and ineffective. Since policies adopt a fragmented approach, they do not always achieve the desired goals, and in fact, adversely affect each other’s potential to do so.

A good example of an integrated approach comes from the ecological practices of rural communities in western India. For example, the practice of establishing orans. Orans are sacred forests which hold deep religious and cultural significance to local communities. Some communities have been establishing orans to serve an additional purpose-water conservation. By augmenting tree and grass cover, orans trap surface runoff and support in-situ rainwater harvesting. Such an appreciation about the interdependence of water with other constituents of the ecosystem is key to effective water management and conservation.

Fourth, globally, there has been a thrust on adopting a more-than-human perspective in environmental governance. This means considering the interests of the non-human environment in laws and policies that regulate the environment. This approach is based on the idea that the non-human environment has an intrinsic value, and so its interests must be considered in environmental policies. The judiciary has often subscribed to this approach and developed compelling jurisprudence recognising the rights of nature. However, water policies have overlooked this aspect. Their sole focus has been on human needs for water.Contrastingly, water management practices of some of the local communities in western India take a more holistic perspective to water governance. For example, the amount of water available for irrigation is partly dependent on its sufficient availability for animals.

A final issue is the impact of climate change on water. A recent report published in the journal Nature concluded that as global temperatures rise, the water gap in India will widen. Both climate and water policies must address the impact of climate change on water. Water policies must focus on creating climate-resilient water systems and increasing the climate resilience of existing systems; climate policies, particularly adaptation policies, should focus on building the resilience of ecosystems to water gaps.

Beyond the rhetoric

A common theme across these suggestions is that local and indigenous communities and their practices can support effective water management. Therefore, rural water policies should facilitate active engagement with communities. This means moving beyond the existing rhetoric of engagement, and centering communities’ voices in the decision-making process. While doing so, we must be mindful that communities’ practices may come with their own limitations which should be addressed through sensitisation and capacity building where required.


Date: 27-03-25

भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में संसद की सक्रियता जरूरी

संपादकीय

भ्रष्टाचार के मामलों में देश की संस्थाएं खासकर संसद जैसी राजनीतिक-राजकीय संस्था जब सक्रिय भूमिका में आती है तो खुशी होती है। राज्यसभा के सभापति ने जो एससी और उसके कॉलेजियम के वर्चस्व के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बोलते रहते हैं- तारीफ करते हुए कहा कि जज के घर मिले नोटों के बंडल के मामले में पारदर्शिता से कदम उठाए गए। लेकिन सर्वदलीय बैठक में विपक्ष मौन रहा क्योंकि जज को हटाने की संसदीय पहल की जगह सभापति ने कॉलेजियम सिस्टम हटाने पर चर्चा शुरू कर दी, यानी फिर से जजों की नियुक्ति सरकार के हाथ में देने की कवायद । अगर संसद कोई पहल न करे तो इससे उसकी छवि भी धूमिल होगी। संविधान के अनुच्छेद 124 (4) और 218 में एससी और एचसी जजों के हटाने की शक्ति संसद में निहित है। लिहाजा अगर जज के खिलाफ जांच के बाद आरोप सही पाए जाते हैं तो भी उसे हटाना एससी के हाथ में नहीं होगा और अततः संसद में जाना ही होगा। एक ऐसे समय में जब देश की सामूहिक चेतना इस घटना से उद्वेलित हो, संसद का एससी की जांच रिपोर्ट के इंतजार में बैठा रहना संस्था का भ्रष्टाचार के खिलाफ सहिष्णु होना माना जाता। अच्छी बात यह है कि दो परस्पर विरोधी धाराओं में बंटी राजनीति (और देश का मानस भी) इस खास मुद्दे पर एकमत है। अभी तक किसी भी दल के नेता जज के पक्ष में नहीं बोला, ना ही किसी ने जज को राजनीति या संस्थाओं की आपसी लड़ाई का शिकार बताया है।


Date: 27-03-25

हथियारबंद क्रांति का प्रोजेक्ट अब अपने खात्मे की ओर है

अभय कुमार दुबे, ( अम्बेडकर विवि, दिल्ली में प्रोफेसर )

अस्सी के दशक के आखिरी सालों में नक्सलवादी आंदोलन और उसके अंतर्विरोधों का अध्ययन करते समय मैंने अंदाजा नहीं लगाया था कि कभी इस आंदोलन के कुछ धड़े (पीपुल्स वार और माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर) मिलकर एक माओवादी पार्टी भी बना सकते हैं। दरअसल, माओ के विचारों से प्रभावित होने के बावजूद अधिकतर नक्सलवादी संगठन माओ के किसी वाद की मौजूदगी से इंकार करते थे। दूसरे उस समय अनुमान लगाना भी नामुमकिन था कि हथियारबंद क्रांति का यह प्रोजेक्ट इतनी जल्दी (केवल 20 साल में ) खात्मे की कगार पर पहुंच जाएगा।

आज स्थिति यह है कि बस्तर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर जैसे माओवाद प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों की लगातार मुहिम के कारण माओवादी पार्टी का आधार बेहद सिकुड़ चुका है। उसकी केंद्रीय कमेटी के 22 सदस्य घटकर सात या उससे भी कम रह गए हैं। कुछ का वृद्धावस्था के कारण देहांत हो गया है और कुछ मुठभेड़ों में मारे गए हैं। पार्टी में अपना नवीनीकरण करने की क्षमता नहीं दिख रही है। उसके पास नेतृत्वकारी शक्तियों का अभाव है। सुरक्षा बल बड़े-बड़े ऑपरेशनों के जरिए एक-एक बार में पच्चीस-तीस माओवादियों को मौत के घाट उतार दे रहे हैं। सरकार यकीन से कह रही है कि उसे सिर्फ एक साल और चाहिए यानी, मार्च 2026 तक माओवादी राजनीति का सफाया हो जाएगा।

पिछली सदी के आखिरी बीस सालों में नक्सलवादी संगठनों के बीच एक जबर्दस्त बहस चली। उसके केंद्र में यह सवाल था कि क्या भारतीय राज्य का तख्ता हथियारबंद कार्रवाई से पलटा जा सकता है। दो सबसे बड़े संगठनों (लिबरेशन गुट और पीपुल्स वार गुट) ने इस विवाद में परस्पर टकराते हुए रवैयों की नुमाइंदगी की। विनोद मिश्र के नेतृत्व वाला लिबरेशन गुट बिहार के मैदानी इलाकों में अपने लंबे तजुर्बे से इस निष्कर्ष पर पहुंचते दिख रहा था कि हथियारबंद गतिविधियों का नतीजा गरीब जनता से कट जाने में निकलता है। इसलिए कथित छापामार लड़ाई बंद करके लोकतांत्रिक राजनीति में भाग लेने की तरफ जाना चाहिए। इसके उलट तत्कालीन आंध्र के एजेंसी एरिया (पहाड़ और जंगल) में सक्रिय सीतारमैया की अगुआई वाले पीपुल्स वार की मान्यता थी कि चीन की शैली में रेड बेस एरिया बनाकर सरकार के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध चलाना ही एकमात्र सही तरीका है। इस बहस का व्यावहारिक नतीजा इस समय सबके सामने है।

लिबरेशन गुट इस समय सीपीआई-एमएल के रूप में कानूनी रूप धारण करके बिहार के विपक्षी महागठबंधन का महत्वपूर्ण अंग है। वह चुनाव लड़ता है और बहुत धीरे-धीरे ही सही पर संसदीय राजनीति के धरातल पर अपने कदम बढ़ा रहा है। जबकि पीपुल्स वार माओवादी पार्टी के भूमिगत रूप में राजनीतिक जीवन के सभी पक्षों से कटने के बाद सुरक्षा बलों से लड़ते हुए अपने खात्मे की तरफ बढ़ रहा है।

हथियारबंद कार्रवाइयों में सीमित हो जाने के कारण 2004 में बनी माओवादी पार्टी ने कुछ बड़ी गलतियां कीं । पहली, उसने उन छात्र आंदोलनों से खुद को पूरी तरह से काट लिया, जो रैडिकल स्टूडेंट यूनियन के नेतृत्व में देश के कई विश्वविद्यालयों में चल रहे थे। दूसरे, उन रैयतु कुली संघों औक किसान सभाओं की गतिविधियां भी ठंडी पड़ गई, जिनके जरिए भूमिहीन और छोटे किसानों के अधिकारों को बुलंद किया गया था। वामपंथ की ओर झुके पत्रकारों, कवियों, रंगकर्मियों को लगने लगा कि मुठभेड़, हत्या, हथियारबंदी, रंगदारी वसूलने वाली यह राजनीति उनके काम की नहीं है। माओवादी राजनीति में न तो किसी तरह के लोकतांत्रिक पहलू थे, न ही इसके सांस्कृतिक और सामाजिक आयाम थे। यह चीनी क्रांति के मॉडल को यांत्रिक तरीके से भारत में लागू करने पर आमादा दिखाई पड़ रही थी। 40 के दशक के चीन व 21वीं सदी के भारत में जमीन और आसमान का अंतर था।


Date: 27-03-25

शहरी विकास का सही तरीका

हितेश वैद्य, ( लेखक नेशनल इंस्टीट्यूट आफ अर्बन अफेयर्स के पूर्व प्रमुख हैं )

पांच ट्रिलियन ( लाख करोड़ डालर की इकोनमी बनने की भारत की अभिलाषा में स्थायी और समावेशी शहरी विकास की आकांक्षा एक अपरिहार्य तत्व है। यह आकांक्षा तीव्र शहरीकरण, पर्यावरण परिवर्तन और सामाजिक असमानता से तत्काल निपटने से संबंधित है। इन जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए देश को कुशल प्लानरों और ऐसे पेशेवरों की जरूरत है, जो पर्यावरण अनुकूल, सभी को समान अवसर देने वाले और सशक्त शहरी वातावरण को सार्थक दिशा देने की क्षमता के धनी हों। भारत में प्लानिंग एजुकेशन पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। शहरी विकास के परिदृश्य को नए नजरिये से देखना आवश्यक हो गया है।

इसके साथ ही प्लानिंग एजुकेशन का रूपांतरण भी जरूरी है। अब हमें प्लानिंग के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आयामों के व्यापक परिदृश्य वाला दृष्टिकोण अपनाना होगा। इस दिशा में परिणाम आधारित शिक्षा की पहल उपयोगी होगी। इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम कुछ इस तरह निर्धारित करना होगा कि वह रोजगार बाजार की तेजी से बढ़ती मांग के अनुरूप हो। उससे ऐसे स्नातक निकलें, जो केवल सैद्धांतिक ज्ञान से ही लैस न हीं, बल्कि उनके पास तकनीकी, विश्लेषणात्मक और संवाद के ऐसे कौशल हों, जो वास्तविक दुनिया की चुनौतियों से जूझ सकें। इसके साथ ही उनमें नीतियों के विश्लेषण की क्षमता हो और वे सामाजिक समानता और आर्थिक विकास की बारीकियों को समझते हों।

प्लानिंग एजुकेशन को समाजशास्त्र, आर्थिकी पर्यावरण विज्ञान और तकनीक के इस्तेमाल जैसे विषयों की समझ और उन्हें समग्र रूप से अपनाने का पहलू पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। शहरी प्रबंधन, शहरी वित्त, परियोजना विकास, नीति नियोजन तथा विश्लेषण जैसे विषय आधुनिक शहरी परिदृश्य की जटिलताओं से निपटने के लिए बेहद आवश्यक हैं। संस्थानों को अस्थायी शिक्षकों के बजाय प्रतिबद्ध और पूर्णकालिक शिक्षकों में निवेश करना चाहिए। पर्यावरण परिवर्तन, समस्याओं से निपटने के लिए शहरों की क्षमता निर्माण जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए एकीकृत पारिस्थितिकी विशेषज्ञता की जरूरत है। इस दिशा में इंस्टीट्यूट आफ टाउन प्लानर्स जैसे नियामकीय निकाय यह सुनिश्चित करते हैं कि प्लानिंग का काम संकीर्ण रियल एस्टेट हितों के बजाय व्यापक जनहित को प्राथमिकता दे। इसमें सभी पक्षों के साथ समन्वय के लिए आवश्यक है कि प्लानरों के पास मजबूत प्रबंधकीय कौशल हो, जिसमें विवादों का समाधान, मध्यस्थता और पैरवी शामिल हैं।

नियोजन संबंधी ज्ञान में वैज्ञानिक नजरिया, नैतिकता और सौंदर्यबोध भी जरूरी है। प्लानरों को नवाचारी और समुदायों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक ताने-बाने के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए। प्लानिंग के काम में सामाजिक न्याय का महत्व समझने के लिए मेडिकल शिक्षा एक अच्छा उदाहरण है। हम डाक्टरों को इस तरह तैयार करते हैं कि वे लोगों के जीवन की रक्षा करने की महती जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकें। उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण में लगभग दस साल लगते हैं। इसके बाद ही वे स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए तैयार होते हैं। दूसरी और अर्बन प्लानर हैं, जिन पर पूरे समुदाय के सुगम एवं सुखद जीवन का जिम्मा होता है। क्या उन्हें तैयार करने के लिए केवल दो साल काफी हैं। हमें प्लानरों को लगातार सीखने की प्रक्रिया से गुजारना होगा। अर्बन प्लानिंग में विशेषज्ञता के कोर्स होने चाहिए। इसी से हमारे प्लानर नवाचार और टिकाऊ शहरी विकास की अग्रणी पंक्ति में रहेंगे।

शहरी नियोजन के इस नए युग में जोर तकनीकी विशेषज्ञता पर होना चाहिए। निर्णय लेने की प्रभावशाली प्रक्रिया और समन्वय के लिए साफ्ट स्किल्स का विकास जरूरी है। इसमें संवाद का महत्व बढ़ जाता है। कांट्रैक्ट मैनेजमेंट और खरीद के मामलों में इसकी अधिक जरूरत होती है। अर्बन प्लानिंग को गंभीर और समर्पित पेशे के रूप में स्थापित करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों, पेशेवर समूहों और प्रैक्टिशनर्स सभी की ओर से ठोस प्रयास आवश्यक हैं। निरंतर सीखने की संस्कृति, विशेषज्ञता और जरूरी साफ्ट स्किल के साथ प्लानिंग एजुकेशन ऐसे पेशेवर तैयार कर सकती हैं, जो शहरी विकास की बहुआयामी चुनौतियों का सामना कर सकें। शहरी नियोजन के प्रति ऐसा दृष्टिकोण न केवल आज की जरूरतों की पूर्ति के लिए है, बल्कि यह भविष्य के हमारे शहरों को तैयार करने में भी मदद करेगा।

गुणवत्तापरक जीवन, पर्यावरण अनुकूलता और आर्थिक विकास के त्रिआयामी लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर फैसले और कार्य में उचित संतुलन और सटीकता चाहिए। शहरी नियोजकों को शासन, वित्त, योजना, नवाचार, तकनीक में महारत हासिल करनी होती है। हमारे प्लानर सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा से प्रेरणा ले सकते हैं। सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, लक्ष्मी समृद्धि की और दुर्गा शक्ति की । हमें शहरी नियोजन में इन्हीं तीन गुणों का समावेश करना होगा। भारत के भविष्य निर्माण के लिए शहरी प्रबंधन शिक्षा एक महत्वपूर्ण निवेश है। हमारे पास एक बेहतर भारत की कल्पना और रूपरेखा है। बस अपने पेशेवरों को शहरी प्रबंधन के कौशल से निपुण बनाना है। तभी शहरी भारत 2.0 की भव्यता पूर्ण रूप से प्रकट होगी और हम भविष्य के शहरों को पुनर्परिभाषित कर सकेंगे।


Date: 27-03-25

संकुचित संवेदना

संपादकीय

महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में फैसला देते वक्त अदालतों से घटना तथ्यों और प्रमाणों पर संवेदनशील तरीके से विचार करने की अपेक्षा की जाती है। मगर विचित्र है कि कई बार निचली अदालतें ऐसे मामलों में पूर्वाग्रहपूर्ण निर्णय सुना देती हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक नाबालिग के साथ यौन दुर्व्यवहार के मामले में आया फैसला उसी का ताजा उदाहरण है। अदालत ने इस संबंध में फैसला दिया कि संबंधित लड़की के साथ जो किया गया, उसे बलात्कार नहीं कहा जा सकता। उचित ही, स्वतः संज्ञान लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस फैसले पर खेद प्रकट करते हुए इसमें संवेदनशीलता की कमी रेखांकित की है और न्यायाधीश की टिप्पणियों को असंवेदनशील एवं अमानवीय दृष्टिकोण वाला बताया है। यह बात किसी को गले नहीं उतर पा रही कि जब पाक्सो कानून में स्पष्ट रूप से किसी बच्चे के साथ गलत हरकतों को आपराधिक कृत्य माना गया है, तब कैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के संबंधित न्यायाधीश को न्यायिक विवेचन करते समय यह गंभीर दोष नहीं जान पड़ा। महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित कानूनों में तो उन्हें घूरने, गलत इशारे करने, पीछा करने आदि को भी आपराधिक कृत्य माना गया है। फिर उस लड़की के मामले में हर पहलू पर विचार क्यों नहीं किया गया !

यह ठीक है कि कई बार अदालतों के सामने कुछ मामलों में कानून के बारीक बिंदुओं की व्याख्या करने में अड़चन आ जाती है, मगर यह ऐसा कोई मामला नहीं था, जिसमें कोई दिक्कत पेश आई होगी। फिर अगर कहीं कोई संशय था, तो सुनवाई के बाद चार महीने तक फैसले को सुरक्षित रखा गया था, उस बीच उस पर विचार-विमर्श किया जा सकता था। महिलाओं के सम्मान और गरिमा के प्रति सर्वोच्च न्यायालय संवेदनशील रहा है। इसका बड़ा उदाहरण पिछले वर्ष देखा गया, जब तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश ने कुछ शब्दों को महिला सम्मान के विरुद्ध मानते हुए उनकी जगह सम्मानजनक शब्द सुझाए थे। कुछ अशोभन कहे जाने वाले शब्द, जो प्रायः महिलाओं से जुड़े मामलों में लंबे समय से अदालतों में प्रयुक्त होते आ रहे थे, उन्हें बदल दिया गया था सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे शब्दों की सूची बना कर देश की सभी अदालतों में प्रसारित किया था। इसके बावजूद अगर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के संबंधित न्यायाधीश ने महिला अस्मिता से जुड़े अहम पक्षों को सरसरी ढंग से देखने का प्रयास किया, तो उस पर सवाल उठने स्वाभाविक हैं।

इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ मामलों में पाक्सो और महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों का दुरुपयोग देखा गया है, मगर इसका अर्थ यह नहीं कि इससे किसी को हर महिला के साथ हुए दुर्व्यवहार और यौन शोषण को असंवेदनशील तरीके से देखने की छूट मिल जाती है। पहले ही महिला यौन उत्पीड़न के मामलों में शिकायतें दर्ज कराने को लेकर चुप्पी साध जाने या कदम वापस खींच लेने को लेकर चिंता जताई जाती रही है। फिर, जांच में पूर्वाग्रह, दबाव, साठगांठ आदि के चलते पर्याप्त सबूत न मिल पाने के कारण दोष सिद्धि की दर बहुत कम रहना भी चिंता का विषय है। ऐसे में अगर अदालतें खुद अपने फैसलों में संकुचित दृष्टिकोण दिखाएंगी, तो ऐसे मामलों पर लगाम लगने का भरोसा भला कैसे बन सकेगा।


Date: 27-03-25

भारत और पीओके

संपादकीय

केंद्र की वर्तमान मोदी सरकार की कश्मीर नीति अपनी गति पर है। इसका एक उदाहरण मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर दिखाई दिया जब भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पार्वथानेनी हरीश ने दो टूक कहा कि पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर के एक हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जो उसे खाली करना होगा। पाकिस्तान किसी न किसी बहाने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाता रहता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उसने कश्मीर का मुद्दा फिर उठाया था जिसका भारतीय प्रतिनिधि ने कड़े शब्दों में जवाब दिया। पार्वथानेनी हरीश ने पाकिस्तान समेत विश्व बिरादरी को 22 फरवरी, 1994 को भारतीय संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित उस प्रस्ताव की याद दिलाई जिसमें यह दोहराया गया था कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। वास्तव में भारतीय प्रतिनिधि हरीश की यह टिप्पणी संसद के इसी प्रस्ताव की प्रतिध्वनि है। कुछ दिन पहले विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी लंदन में चैथम हाउस थिंक टैंक को संबोधित करते हुए कहा था कि कश्मीर समस्या का समाधान जम्मू-कश्मीर के चुराए गए हिस्से की वापसी के बाद होगा जो अवैध रूप से पाकिस्तान के कब्जे में है। पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) के निवासी पाकिस्तानी सरकार के शोषण और जुल्म से परेशान हैं और पीओके का भारत में विलय की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि पाकिस्तान सरकार ने पीओके और यहां के निवासियों को गुलाम बना रखा है। यहां के संसाधनों का इस्तेमाल पाकिस्तान के लोगों के लिए किया जा रहा है। सेना और पुलिस बल का जुल्म बढ़ता जा रहा यहां के लोग शोषण और अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए आंदोलनरत हैं। वास्तविकता यह है कि पीओके पाकिस्तान के बंधन से मुक्त होने के लिए छटपटा रहा है। वहां असंतोष की आग लगी हुई है। शायद ही कोई दिन जाता हो जब पाकिस्तान सरकार और यहां की प्रांतीय सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन न होते हों। और हर बार पुलिस और सेना उनका बर्बरता से दमन करती हैं। यहां के कश्मीरी अच्छी तरह से समझने लगे हैं कि पीओके का भविष्य अस्थिर, अराजकताग्रस्त और आर्थिक रूप से संकटग्रस्त पाकिस्तान जैसे देश के साथ नहीं, बल्कि भारत जैसे लोकतांत्रिक, स्थिर और आर्थिक रूप से मजबूत देश के साथ है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे से पीओके को भारत में वापस लाने के लिए नई दिल्ली को वैश्विक समर्थन जुटाना होगा।


Date: 27-03-25

चिंता और मुद्दों का समाधान

हर्ष रंजन

वक्फ संपत्तियां समुदाय के कल्याण के लिए होती हैं और यह कल्याण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा या धार्मिक उद्देश्यों से जुड़ा हो सकता है। हालांकि, जमीन हड़पने, फर्जी दावों और राजनीतिक रूप से जुड़े व्यक्तियों द्वारा दुरुपयोग के मामलों ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। गरीबों की मदद की बजाय इन संपत्तियों का इस्तेमाल अक्सर निजी लाभ के लिए किया जाता रहा है। यह नया विधेयक सुनिश्चित करता है कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा की जाए और उनका इस्तेमाल इच्छा के मुताबिक किया जाए।

वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 वक्फ संपत्तियों में कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों का समाधान करने के उद्देश्य से एक महत्त्वपूर्ण विधायी कदम है। प्रस्तावित संशोधन पारदर्शिता बढ़ाने, कानूनी स्वामित्व सुनिश्चित करने और वक्फ बोडों के भीतर जवाबदेही व शासन के लिए मजबूत तंत्र स्थापित करने पर केंद्रित है। वक्फ संपत्ति प्रबंधन में मुख्य चिंता उचित पहचान और डिजिटलीकरण की कमी रही है। विधेयक धारा 54 और 55 के प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है, जो अतिक्रमण की रोकथाम से संबंधित हैं वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह विवादित संपत्तियों से संबंधित मुकदमों के शीघ्र निपटारे के साथ- साथ ऐसी सभी संपत्तियों की पहचान और डिजिटलीकरण को अनिवार्य बनाता है। इस तरह डिजिटल रिकॉर्ड रखने से अनधिकृत दावों और फर्जी लेनदेन पर अंकुश लगेगा। 2013 में संशोधित वक्फ की मौजूदा परिभाषा, किसी भी व्यक्ति को वक्फ के रूप में संपत्ति दान करने की अनुमति देती थी, जिससे कई धोखाधड़ी वाले दावे होते थे। संशोधन विधेयक 2013 से पहले की स्थिति को बहाल करता है, जिसमें आवश्यक है कि केवल इस्लामी आस्था का व्यक्ति, जो संपत्ति का कानूनी मालिक है ही इसे वक्फ के रूप में घोषित कर सकता है। यह भी आवश्यक है कि वह कम से कम पांच साल से इस्लाम को मानता आया हो। यह उपाय संदिग्ध दान को रोकेगा और सुनिश्चित करेगा कि वास्तविक धार्मिक बंदोबस्ती को ही मान्यता दी जाए। यह प्रावधान उन मामलों को खत्म कर देगा जहां मूल मालिक के पास कानूनी स्वामित्व नहीं होने के बावजूद संपत्तियों को वक्फ के रूम में गलत तरीके से दावा किया गया था।

एक अन्य महत्वपूर्ण सुधार ‘उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ’ प्रावधान को हटाना है, जो पहले संपत्तियों को दीर्घकालिक उपयोग के आधार पर वक्फ के रूप में नामित करने की अनुमति देता था। इस प्रावधान के कारण कई मामले सामने आए थे जहां सरकारी स्वामित्व वाली संपत्तियों सहित अन्य कई संपत्तियों को गलत तरीके से वक्फ के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इस संशोधन के तहत केवल औपचारिक वक्फ विलेख वाली संपत्तियों को ही वक्फ के रूप में मान्यता दी जाएगी ताकि अनधिकृत दावों को रोका जा सके। हालांकि, ‘उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ’ के तहत मौजूदा पंजीकृत वक्फ संपत्तियों को संरक्षित किया जाएगा, जब तक कि वे विवाद में न हों या सरकारी स्वामित्व वाली न हों, जिससे सामुदायिक हितों और सार्वजनिक संपत्ति अधिकारों के बीच संतुलन बना रहे।

वक्फ बोडों द्वारा संपत्तियों के गलत तरीके से अधिग्रहण को रोकने के लिए विधेयक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वक्फ के समान उद्देश्यों के लिए मुसलमानों द्वारा स्थापित लेकिन अन्य वैधानिक प्रावधानों के तहत विनियमित ट्रस्टों को वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। यह स्पष्टीकरण स्वतंत्र मुस्लिम धर्मार्थ ट्रस्टों के प्रशासन में वक्फ बोर्डों द्वारा अनुचित हस्तक्षेप को रोकेगा। एक और मुख्य चिंता गलत तरीके से सरकारी संपत्तियों को वक्फ संपत्ति के रूप में घोषि करने की है, जैसा कि दिल्ली में 123 वक्फ संपत्तियों और सूरत नगर निगम से जुड़े विवादों मामलों में देखा गया है। इसका मुकाबला करने के लिए धारा उसी में प्रावधान है कि पहले या वर्तमान में वक्फ के रूप में घोषित कोई भी सरकारी संपत्ति तब तक वक्फ की नहीं मानी जाएगी जब तक कि किसी नामित अधिकारी द्वारा सत्यापित न हो। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त यह अधिकारी जांच करेगा और सुनिश्चित करेगा कि सरकारी संपत्ति सुरक्षित है।

जवाबदेही की कमी, शक्ति का दुरुपयोग और बाहरी पक्षों के साथ मिलीभगत के लिए राज्य वक्फ बोडों की आलोचना की गई है। इन मुद्दों के निराकरण के लिए, विधेयक में राज्य वक्फ बोडों को मासिक बैठकें आयोजित करने, नियमित निगरानी और निर्णय लेने का आदेश दिया गया है। विधेयक धारा 40 को हटा कर वक्फ बोर्डों की किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने की विशेष शक्ति को तर्कसंगत बनाता है, जो पहले पूरी तरह से जांच के बिना ऐसी घोषणाओं की अनुमति देता था । वक्फ प्रबंधन की अखंडता के लिए, नये प्रावधानों में कदाचार में शामिल मुतवल्लियों (वक्फ संपत्तियों के संरक्षक) के लिए सख्त अयोग्यता मानदंड पेश किए गए हैं।

हितधारकों के लिए बेहतर कानूनी सहारा प्रदान करने के लिए, विधेयक में धारा 83 (9) के तहत एक अपीलीय तंत्र शामिल है, जो सुनिश्चित करता है कि न्यायाधिकरण के फैसलों की चुनौती दी जा सके जिससे विधिक उपाय मजबूत होंगे। इसके अलावा, वक्फ विवादों के लिए सीमा अधिनियम की प्रयोज्यता अनिश्चितकालीन मुकदमेबाजी को रोकेगी, जिससे विवादों का समय पर समाधान हो सकेगा। अंत में, इस विधेयक में धारा 108 को हटाने का प्रस्ताव है, जो पहले अन्य कानूनों पर अधिभावी अधिकार प्रदान करती थी। यह वक्फ शासन के लिए और अधिक समान और कानूनी रूप से सुदृढ़ दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है। कुल मिला कर वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने, अनधिकृत दावों को रोकने और वक्फ संपत्तियों के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए बहुत जरूरी सुधारों को पेश करता है। पारदर्शिता, कानूनी स्वामित्व सत्यापन और प्रशासनिक जवाबदेही पर जोर देकर, विधेयक मुस्लिम समुदाय और बाकी जनता दोनों के हितों की रक्षा करते हुए क्क्फ बोर्डों की विश्वसनीयता बहाल करना चाहता है ।


Date: 27-03-25

स्व-सुधार को न्यायपालिका ना न बोले

हरबंश दीक्षित, ( विधि विशेषज्ञ )

देश का न्याय तंत्र फिर सवालों के कठघरे में नजर आ रहा है। अदालती कामकाज और आचरण से जुड़े विवादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक ओर, न्यायमूर्तियों की नियुक्ति का विवाद है, तो दूसरी ओर कुछ न्यायमूर्तियों के आचरण पर आपत्ति है, तो तीसरी ओर, उच्च न्यायालय के एक न्यायमूर्ति ने बलात्कार के आरोपियों को राहत देते हुए एक ऐसा अप्रिय या अनुचित फैसला सुनाया कि उसे सर्वोच्च न्यायालय पलटने को मजबूर हो गया।

भांति-भांति के भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें और जजों की गैरजरूरी टिप्पणियां उन्हें कठघरे में खड़ा कर रही हैं, तो कभी उनके निर्णय अदालतों की प्रतिष्ठा को गहरी चोट पहुंचा रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के जज के घर से निकले जले हुए नोट उन कई उदाहरणों में से एक हैं। अगस्त 2008 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के जज निर्मल यादव और दिल्ली उच्च न्यायालय के जज शामित मुखर्जी के भ्रष्टाचार से जुड़े प्रकरणों को अभी भी इसलिए याद किया जाता है कि उसमें किसी को अब तक कोई सजा नहीं मिली है।

अफसोस, अदालतों द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था के बारे में गैर-जरूरी टिप्पणी रोजमर्रा की खबर में शामिल हो गई है। यहां विवादास्पद या दुखद टिप्पणियों की एक लंबी सूची बनाई जा सकती है। इसके बावजूद, भारतीय न्यायपालिका लोकतांत्रिक देशों में एकमात्र ऐसी संस्था है, जिसे अपने लोगों की नियुक्ति करने से लेकर वेतन-भत्ते तय करने तक का अधिकार है, किंतु न्यायाधीशों पर कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है। उच्चतर न्यायपालिका के विवादित सदस्यों के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही इतनी जटिल और गंभीर है कि व्यावहारिक नहीं है।

अदालतों की जवाबदेही का कोई तंत्र नहीं होने के कारण आम लोगों की निगाह में उनकी प्रतिष्ठा गिरती जा रही है। दुर्भाग्यवश, न्यायपालिका के संबंध में एक गलतफहमी बढ़ रही है कि अवमानना कानून को न्यायाधीश ढाल के रूप में इस्तेमाल कर अपनी कमियों को छिपाए रखते हैं। लोगों को लगने लगा है कि न्यायाधीशों की कमियों को उजागर करने वालों के खिलाफ यह कानून एक हथियार के रूप में इस्तेमाल होने लगा है तथा संविधान में दी गई सुरक्षा का दुरुपयोग हो रहा है। वे इसे किसी के खिलाफ किसी भी तरह की टिप्पणी करने का लाइसेन्स समझने लगे हैं। नतीजतन, जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को सच मानने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।

कार्यपालिका में दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही के लिए पूरा तंत्र है। उन्हें सजा भी मिलती है। इसलिए लोगों के मन में उनके प्रति न्यायबोध बना रहता है। विधायिका के लोगों का कार्यकाल सीमित होता है। यदि वे जन आकांक्षाओं के अनुरूप काम नहीं करते, तो जनता उन्हें नकार देती है, किंतु अदालतों के मामलों में ऐसा तंत्र नहीं है। अतः न्यायपालिका की साख बनाए रखने के लिए जरूरी है कि उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी तंत्र बनाया जाए।

क्या न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में कमी है? उप-राष्ट्रपति के नेतृत्व में अभी जो बैठक हुई है, उसमें शामिल सभी सांसद नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार के पक्षधर हैं। ध्यान रहे, संविधान में उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया था। अनुच्छेद 124 और 217 में उनसे यह अपेक्षा की गई थी कि वह नियुक्ति करते समय यथावश्यक देश के प्रधान न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालय के मामले में उस राज्य के राज्यपाल से मशविरा करेंगे। साल 1993 में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह अधिकार न्यायपालिका को दे दिया। नौ न्यायाधीशों की पीठ ने मत व्यक्त किया कि अदालतों के बारे में जितनी समझ न्यायाधीशों को होती है, उतनी दूसरों को नहीं होती, इसलिए उनकी नियुक्ति और स्थानांतरण जैसे विषयों पर न्यायपालिका को ही निर्णय लेना चाहिए। इसके लिए न्यायधीशों के कॉलेजियम की परिकल्पना की गई, जिसमें प्रधान न्यायाधीश और चार वरिष्ठ न्यायाधीश सदस्य होते हैं। थोड़े-बहुत संशोधनों के साथ वह व्यवस्था अभी भी चल रही है।

कॉलेजियम सिस्टम का सबसे बड़ा दोष यह है कि वह गोपनीयता के अंधेरे में काम करता है। ऐसे देश में, जहां पारदर्शिता की संस्कृति विकसित करने में न्यायपालिका की सबसे बड़ी भूमिका हो, उसका न्यायाधीशों की नियुक्ति जैसे महत्वपूर्ण मामले में सब कुछ गोपनीय रखने के प्रति आग्रही होना समझ से परे है। निस्संदेह, न्यायालय की प्रतिष्ठा न्यायाधीश की प्रतिष्ठा से बहुत बड़ी है और न्यायालय की प्रतिष्ठा तब बढ़ेगी, जब उसमें अच्छे लोगों की नियुक्ति होगी ।

साल 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार अपने हाथ में लेते हुए यह कहा था कि न्यायाधीश न्यायिक परिवार का हिस्सा होते हैं, इसलिए उनकी नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंधित मामलों में निर्णय का अधिकार न्यायालय के पास होना चाहिए। इसी तरह की बात न्यायिक आयोग कानून को रद्द करते समय कही गई थी।

याद रखने की जरूरत है कि पारदर्शिता के प्रति आग्रही समाज की आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए 2014 में 99वें संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय न्यायिक आयोग गठित करने की पहल की गई थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे असांविधानिक करार दिया था। उस समय से अब तक समाज की सोच में बहुत बदलाव आया है। लोग पूछने लगे हैं कि क्या न्यायाधीश केवल न्यायपालिका के प्रति जिम्मेदार हैं, नागरिकों के प्रति उनकी जवाबदेही नहीं है?

समय आ गया है कि हम उनकी नियुक्ति, स्थानांतरण तथा अनुशासन जैसे महत्वपूर्ण मामलों को न्यायिक परिवार के सीमित दायरे से बाहर निकालकर व्यापक बनाएं। नियुक्ति प्रक्रिया में समाज के ख्यातिलब्ध और असंदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले लोगों को भागीदार बनाया जाए। जरूरी नहीं है कि अच्छे लोगों के चयन की समझ केवल न्यायाधीशों के पास हो । नजरिया व्यापक करने की जरूरत है। संविधान के तहत न्यायमूर्ति किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं हैं। ऐसा न हो कि न्यायमूर्ति समुदाय मिलकर अपना एक अलग वर्ग विशेष बना ले और न्यायपालिका में आत्म-समीक्षा व सुधार के रास्ते बंद कर दे। ठीक इसी तरह न्यायमूर्तियों के फैसलों से यह नहीं लगना चाहिए कि वह पुरुष वर्ग या किसी शक्तिशाली वर्ग के अनुकूल सोच रहे हैं। संविधान के तहत न्याय के मंदिर में सभी समान हों, स्वयं न्यायाधीश भी, शायद तभी शिकायतों की लड़ी टूटेगी।