26-11-2020 (Important News Clippings)

Afeias
26 Nov 2020
A+ A-

To Download Click Here.


Date:26-11-20

Love Jihad Bogey

UP ordinance undermines constitutional liberties and may not stand the test of judicial scrutiny

TOI Editorials

After Madhya Pradesh government’s announcement that it would table a bill to prosecute ‘love jihad’, Uttar Pradesh has now passed the UP Prohibition of Unlawful Religious Conversion ordinance making forced religious conversions – whose meaning will include conversion for marriage – punishable by tough jail term and fine. The UP ordinance mandates that those willingly wanting to convert for marriage need to inform the district magistrate two months in advance. The law will pose great difficulty for interfaith couples. Not only does it undermine personal liberty and free will, it also incentivises hooligans, who may take advantage of the advance notice to intimidate interfaith couples.

In a contemporaneous judgment, the Allahabad high court has correctly held that the right to choose a partner, irrespective of religion, is intrinsic to right to life and personal liberty protected by Article 21 of the Constitution. Quashing an FIR against a man accused of forcefully converting and marrying a Hindu woman, the bench observed that to disregard the choice of an adult person would not only be antithetical to freedom of choice but also a threat to the concept of unity in diversity. Given the rash of ‘love jihad’ laws coming up in states, the Supreme Court must also uphold this tenet of constitutional liberty.

These draconian laws not only contradict BJP’s long stated view of ushering in a Uniform Civil Code, they also invert the principle of ‘minimum government, maximum governance’ enunciated by Prime Minister Narendra Modi by giving the state a veto on personal matters. If these laws are pushed through, New Delhi must prepare for likely unflattering portrayals in international media comparing India to South Africa under apartheid (which also put legal obstacles in the path of interethnic marriages among its citizens). Among other things it would be a blow to Indian diplomacy, which championed the anti-apartheid movement.

At a time when the country is facing multiple challenges from the Covid-19 pandemic and economic recession to the twin security threats posed by China and Pakistan, the people of this nation need to be united. Divisive and polarising ‘love jihad’ laws undermine such unity and aid our adversaries. Taken together, the BJP central leadership should tell its state governments to reverse course. A better path would be to simplify the provisions of the Special Marriage Act that allows interfaith couples to marry without converting.


Date:26-11-20

Bequeathed to us 71 years ago today, the Constitution is India’s bedrock of stability and growth

Om Birla, [ The writer is Speaker, Lok Sabha ]

After Independence, India adopted its Constitution on November 26, 1949. Today is the 71st anniversary of this important historical event that laid the foundation of independent India. The juncture of India’s Independence was an extremely challenging moment. A nation had just been formed after a painful separation of one part of the erstwhile unified territory.

The challenges came from multiple directions. On the one hand was a newly formed nation with myriad of problems like poverty, large scale illiteracy and the agonising suffering of a long colonial rule. But on the other hand was the aspiration of the new Indian polity, the deep desire to take the newly formed nation to great heights.

Our great leaders who steered us through the struggle of Independence had foresight of what our polity should be. The Constitution was expected to shape a nation, nurture a society and guide future generations for times to come. The Drafting Committee of the Constitution held 141 meetings over a period of 2 years 11 months and 17 days, and gave us the basic draft comprising a Preamble, 395 Articles and 8 Schedules. This was indeed the foetus from which the polity of our great nation was born.

Since its adoption, the Constitution of the country has stood firmly to maintain the unity and integrity of the nation, and at the same time has shown flexibility to ensure the much required socio-economic transformation. Several amendments have also been made in the Constitution according to the times. At present, our Constitution has more than 400 Articles and 12 Schedules.

Today, Indian democracy not only stands strong in the face of many challenges time throws in its way, but has also carved out a unique identity for itself at the global level – credit for which goes to the strong structure and institutional set up provided by our Constitution. The Constitution of India provides for socio-economic and political democracy. It underlines the commitment of the people of India to achieve various national goals with a peaceful and democratic approach.

As a matter of fact, our Constitution is not just a legal document, but it is an important instrument that protects the freedom of all sections of society and provides every citizen the right of equality without discriminating on the basis of caste, creed, sex, region, sect or language and ensures that nation remains on the path of progress and prosperity.

Even with a large number of voters and an ongoing continual election process, our democracy has never fallen prey to instability, instead the successful conduct of elections proves that our democracy has withstood the test of time. During this democratic journey spread over seven decades, 17 Lok Sabha and more than 300 state assembly elections have taken place in the country. Indian democracy has demonstrated to the world, how political power can be transferred in a peaceful manner.

The separation of powers among the state components has been well defined in Indian Constitution. The domains of the three organs of the state namely legislature, executive and judiciary have their own distinct and independent identity, and they are sovereign in their respective sphere.

The Constitution of India lays special emphasis on the interests of citizens and the provisions of fundamental rights, as enshrined from Article 12 to Article 35 in Part III of the Constitution, are a major evidence of this. These provisions ensure that all the citizens of India are treated equally thus work as a unifying force. Today, our Constitution guarantees six fundamental rights: right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, and right to constitutional remedies.

Our Constitution along with the fundamental rights also impose a number of fundamental duties on its citizens. Citizens should also adhere to certain basic norms of democratic conduct and behaviour, as rights and duties go hand in hand. We have our rights and they will always remain with us, but if we as citizens are able to adhere to our duties and act accordingly, this century will certainly be the century of India.


Date:26-11-20

Make Good Use of Capital Inflows

ET Editorials

The government’s move to add to the equity capital of National Investment and Infrastructure Fund is welcome, as it would allow that institution to mobilise additional capital with which to implement new projects. As the Biden transition in the US moves ahead smoothly and the US economy’s growth trajectory reveals itself to be less disastrous than feared, investor confidence returns and fund flow resumes in earnest to emerging markets such as India. The additional liquidity created to combat the Covid-slump will add to the volume of these flows. For India to absorb these funds into the real economy, instead of suffering harmful asset price inflation, a slew of projects must be implemented that would add to the nation’s infrastructure, spending some of the foreign exchange inflows on imports.

RBI has been compelled to keep buying dollars, as cross-border portfolio flows and direct investment accumulate. India’s foreign exchange reserves stood at $572.7 billion on November 13. The reserves have gone up by over $4 billion in just one week, $95 billion since end-March, and $124.5 billion over the year. This year, India could end up with a current account surplus, further adding to the pile-up of dollars. The export-weighted real effective exchange rate of the rupee has been creeping up, despite RBI’s valiant efforts to prevent export-corrosive appreciation of the rupee, by purchasing dollars as they flow in. Dollars need to be spent on raw materials, capital equipment and intermediaries that add to India’s productive capacity, raise output, productivity and exports.

Direct investment inflows go generally into fresh capacity or brownfield expansion, unless it is for takeover of a domestic company with no immediate plans for expansion. Portfolio inflows bring in additional liquidity, putting upward pressure on interest rates as RBI sterilises the rupees released while purchasing dollars. The additional liquidity must find its way into new capital formation, by means of accelerated project implementation.


Date:26-11-20

Law of unfreedom

Christophe Jaffrelot, [ The writer is senior research fellow at CERI-Sciences Po/CNRS, Paris, and professor of Indian politics and sociology at King’s India Institute ]

“Love jihad” is hitting the headlines again, but this old wine appears today in a different bottle, as the BJP is taking over from vigilante groups.

The notion of “love jihad” first appeared in Gujarat in 2007, prior to resurfacing in 2009 in Kerala and in Karnataka under the auspices of Pramod Muthalik, a former RSS member who founded his own vigilante group, Sri Ram Sene, and who defined it as follows: “In love jihad, fanatic boys are encouraged to attract young Hindu girls outside ice cream parlours, schools, colleges and theatres … This is an organised effort to demoralise the Hindu community”.

This rhetoric came out in public in 2014. In September of that year, a few months after Narendra Modi was voted into office, two weekly magazines by the RSS, Organiser and Panchjanya, devoted their cover stories to “love jihad,” the latter showing the photo of an Arab wearing a keffiyeh and dark glasses beneath which read the title, “Pyar andha ya dhanda?” (Is love blind or is it a business?).

In reaction to “love jihad”, the Sangh Parivar launched a counter-offensive to prevent young Hindu women from being wooed by Muslim men. They formed special groups, such as the Hindu Behen Beti Bachao Sangharsh Samiti. Activists offered to help parents who lamented their daughter’s marriage to a Muslim and developed a network of informers in police stations and courts where parents might go to report a missing daughter, file a complaint for abduction, or to keep abreast of a case. This network of informers indicates the degree of osmosis that exists between the state apparatus and the Sangh Parivar.

Once on a case, warriors against “love jihad” resort to tactics ranging from disinformation to intimidation to coercion. Parents of girls who choose to enter into a love marriage with a Muslim do not hesitate, sometimes, to turn to Hindu vigilante groups to bring their child back into the fold. But organisations in the Sangh Parivar orbit have also sought to prevent interfaith marriages even when parents were not opposed. Not only have the police sometimes annulled marriages (in total disregard for the law when the bride and groom are both of age), but it has also let Sangh Parivar (or affiliated) brigades stalk interfaith marriages in which the bride is a Hindu.

The judicial apparatus has also contributed to this vigilante agenda, as is evident from the case concerning Hadiya, a young Hindu woman of Kerala who had converted to Islam in 2015 and married a Muslim man in 2016. Her parents petitioned the court, claiming she had been forcibly married and converted, despite her insistence that she had acted of her own free will. The state’s high court sided with the parents, invalidated the marriage in May 2017 and placed Hadiya under their guardianship, arguing that this “vulnerable girl” had probably been the victim of Islamist groups. Her husband appealed the decision in the Supreme Court which ordered the National Investigation Agency to investigate a possible Islamist conspiracy. The NIA said that such a ploy could not be ruled out, and that Hadiya’s case was not an isolated one. Without waiting for the probe’s findings, the judges released her into parental custody. But when they saw the investigation results, they ruled in March 2018 that her marriage was valid.

If vigilante groups, including the Bajrang Dal, have been the main instruments of the anti-“love jihad” campaign, the BJP has gradually used it too. The party considered overtly exploiting it ahead of by-elections in UP 2014. The BJP’s state unit included it in its programme before deciding against it. But the party made it a campaign issue during the 2017 elections. And shortly after forming his cabinet, Yogi Adityanath established “anti-Romeo squads” to “protect” women — in particular from Muslims.

Today, the BJP is going one step further in the states it rules by announcing new laws. On November 18, Narottam Mishra, BJP Madhya Pradesh Home Minister said: “We are going to table the Madhya Pradesh Dharm Swatantrey Bill, 2020, in this winter session in December against love jihad, which means a woman is forced or lured by a person of other religion for marriage and later she is tortured for conversion.” Now the UP cabinet has cleared a draft ordinance to check “unlawful religious conversions” linked to “interfaith marriages”.

Such a law would illustrate the transition from a de facto to a de jure Hindu Rashtra, something already evident from the Citizenship Amendment Act (2019). This process is bound to transform India officially into an ethnic democracy, like Israel — where mixed marriages are practically impossible.

But this new, law-based version of the Hindu nationalist fight against inter-religious marriages reflects another major change. The first ideologues of Hindutva were not against these marriages. On the contrary, VD Savarkar, in Hindutva: Who is a Hindu? considers that a non-Hindu would become part of the nation if he or she “adopts our land as his or her country and marries a Hindu”. Such marriages were good things for Savarkar and his followers, because they insisted that the same blood was running in the veins of the Hindus and those who had converted to another religion: Race, a key word in Savarkar’s lexicon, was potentially a cementing force. Today, by contrast, Muslims are seen by Hindu nationalists as impossible to assimilate, as if they belonged to a different species.

This logic harks back to the notion of caste endogamy that BJP leaders support publicly — as evident from Om Birla’s recent speech on the occasion of a Brahmin “Parichay Sammelan”. As Satish Poonia, the Rajasthan BJP chief, said even more recently, “In our culture, marriage isn’t just an individual choice, it also encompasses approval of religion and society”. Indeed, the fight against “love jihad” bears testimony of a devalorisation of individual freedom, in particular of women, who are seen as incapable of deciding whom to marry and as vulnerable to being seduced.

Another old syndrome, the idea of the Hindus’ demographic decline, also needs to be factored in: Inter-religious marriages appear as partly responsible for this decline in the Hindu nationalist worldview, in spite of the fact that the majority community still represents 80 per cent of society. But the “fear of small numbers” (to use Arjun Appadurai’s phrase) is all pervasive when cultivated for polarising societies. The Ahmadis of Pakistan can testify to this (ir)rationality.


Date:26-11-20

संवैधानिक व्यवस्था के लिए खतरा बनते चार पहलू

विराग गुप्ता, सुप्रीम कोर्ट के वकील

संविधान दिवस पर डॉ. आंबेडकर के साथ राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की भारत भारती का स्मरण स्वाभाविक है। आज़ादी के 35 साल पहले गुप्त जी ने कहा था, ‘हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर, यह समस्याएं सभी।’ आधुनिक विश्व में सबसे पुरानी संवैधानिक व्यवस्था वाले अमेरिका में हारने के बावजूद ट्रम्प द्वारा जैसी ढिठाई हो रही है, उसकी तुलना में भारत की तस्वीर शालीन और सफल नज़र आती है। लेकिन आर्थिक सुधार, फिर कम्प्यूटर क्रांति और अब कोरोना संकट के बाद डिजिटल के दौर में भारत की 70 साल पुरानी संवैधानिक व्यवस्था चुकी हुई सी दिखती है। हम पिछले एक हफ्ते की कुछ घटनाओं से भारत की संवैधानिक व्यवस्था की विफलता के चार बड़े पहलू समझ सकते है।

उत्तर प्रदेश में लव जिहाद व केरल में आपत्तिजनक कंटेंट रोकने के लिए बने अध्यादेशों से साफ़ है कि सभी दलों की सरकारों को, कानून से ज्यादा पुलिसिया डंडे पर भरोसा है। महाराष्ट्र में कंगना रनौत के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज करने पर जस्टिस शिंदे ने सवाल किया कि हम अपने ही देश के नागरिकों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? सिविल मामलों में पुलिस को गिरफ्तारी का अधिकार देने और गैर जमानती बनाने के बढ़ते चलन से उन संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है, जिन्हें संविधान निर्माताओं ने सबसे बहुमूल्य बताया था।

समस्या का दूसरा पहलू है राज्यों में बन रहे मनमाने कानून। राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनें तो ‘एक देश, एक कानून’ का नारा साकार होने के साथ ‘ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस’ भी बढ़े। लेकिन दु:खद यह है कि कई सालों से देश में विधि आयोग ही नहीं है। राज्यों में विधानसभा की बजाय अध्यादेश की आपातकालीन शक्तियों के इस्तेमाल से क़ानून बनना भी दुर्भाग्यपूर्ण है। क़ानून दो कसौटी पर खरा होना चाहिए। पहला वह विभेदकारी नहीं हो और दूसरा उसे लागू करने की समुचित व्यवस्था बने। न्यायशास्त्र की इन बातों का ध्यान नहीं रखने की वजह से केरल सरकार को दो दिन के भीतर अध्यादेश वापस लेना पड़ा और अन्य राज्यों के लव जिहाद के कानूनी मामले अब अदालतों का बोझ ही बढ़ाएंगे।

समस्या का तीसरा पहलू है, पुलिस, प्रशासन व न्यायिक व्यवस्था की विफलता, जिन्हें स्कूल की किताबों में संविधान का स्तंभ बताते हैं। टेढ़ी और नाकारा प्रशासनिक व्यवस्था से जनता से ज्यादा सरकारें परेशान हैं, जिसकी झलक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बयानों में दिखती है। जुगाड़ के शॉर्टकट्स का प्रचलन संवैधानिक व्यवस्था के लिए डेथ वारंट है। ब्रिटिश कालीन मानसिकता से लैस न्यायिक व्यवस्था व सैकड़ों साल पुराने कानूनों के झुरमुट के कारण कानून के शासन का राजमार्ग लगभग ठप्प-सा हो गया है। कानून के राजमार्ग को गवर्नेंस के दीर्घकालिक एजेंडे से ठीक करने की बजाय वोट बैंक और लुभावन पॉलिटिक्स वाली सरकारें, शॉर्टकट समाधान पेश कर रही हैं। शायद ऐसे मौकों के लिए ही ग़ालिब ने कहा था, ‘ग़ालिब ताउम्र यह भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा’।

समस्या का चौथा पहलू है, डिजिटल के भस्मासुर के आगे संविधान के सभी स्तंभों के समर्पण से बेमानी हो रही संवैधानिक व्यवस्था। इसे ऐसे समझें। वर्षों पहले जब स्कूटर और कार की नई तकनीक आई तो संसद और सरकारों ने कई कानून व नियम बनाए। गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, रोड टैक्स, वाहनों से पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए बीमा, दुर्घटना पर मुआवजा और दंड, सहयात्री की सुरक्षा के लिए सीट बेल्ट, गाड़ियों में यात्रियों और वजन की अधिकतम सीमा जैसे कई नियम-कानून बनाए।

संविधान जब बना उस समय न मोबाइल था, न ही इंटरनेट। संविधान के 70 साल बाद पूरा भारत ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग, आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल के आगोश में समा गया है। सरकारी विफलता का नवीनतम उदाहरण ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर पर विज्ञापन की नई गाइडलाइन्स हैं। कोरोना और लॉकडाउन में बच्चे किताबों से ज्यादा ऑनलाइन गेमिंग में मशगूल हैं, जो समाज के साथ अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है। गेमिंग कंपनियों के रजिस्ट्रेशन व उनसे टैक्स वसूली की बजाय, एक स्वायत्त संस्था के माध्यम से विज्ञापन की गाइडलाइंस जारी करवाने का क्या महत्व है?

केंद्र सरकार ने आपातकालीन शक्तियों के तहत तीसरे राउंड में 43 चीनी ऐप्स के खिलाफ प्रतिबंध लगाया है। लेकिन पिछले दोनों राउंड के प्रतिबंधों के लिए अभी तक नियमित आदेश जारी नहीं किए गए। भ्रष्टाचार और कुशासन के लिए पिछली 70 साल की सरकारों को भले ही कोसा जाए, लेकिन डिजिटल की व्यवस्था को नियमित करने में विफल रहने के लिए तो वर्तमान सरकारों को ही जवाबदेही लेना होगी। रातोंरात अध्यादेश लाने वालीं सरकारें डिजिटल के आगे बौनी क्यों हो रही हैं?

आज संविधान दिवस पर सभी मिलकर इस पर मंथन करें तो संवैधानिक व्यवस्था का राजमार्ग सुगम होने के साथ न्यू इंडिया का स्वप्न भी साकार हो सकेगा।


Date:26-11-20

योगी सरकार का साहसिक कदम

प्रदीप सिंह , ( लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं )

लव जिहाद। क्या ये दोनों बातें एक साथ हो सकती हैं? सवाल है कि यह लव(प्यार) के लिए जिहाद है या जिहाद के लिए लव किया जा रहा है। प्रेमियों को दुनिया हमेशा से जालिम लगती रही है, पर लव जिहाद का मामला प्रेम का वैसा सीधा सादा मामला नहीं लगता, क्योंकि प्रेम हो जाता है। वह किसी मकसद के लिए किया नहीं जाता। चर्चा गरम है कि लव जिहाद की घटनाएं अपराध हैं या इन्हें अपराध बनाने की कोशिश हो रही है? दूसरे मुद्दों की तरह यह मुद्दा भी धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता की बहस में तब्दील हो चुका है।

योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ पहला हल्ला बोल दिया है। उनकी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की पहल करने का साहस दिखाया है। साहस इसलिए कि इससे पहले इसकी सिर्फ बातें हो रही थीं। पहली बार इसे कानूनी जामा पहनाया गया है। इससे संबंधित कानून के अध्यादेश को योगी मंत्रिमंडल ने मंगलवार को मंजूरी दे दी, परंतु पूरे अध्यादेश में लव जिहाद का कहीं नाम नहीं। इससे सरकार ने साफ कर दिया है उसके लिए यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कथित लव जिहाद के जुड़े एक फैसले में कहा कि दो वयस्क लोगों को जीवन साथी चुनने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में मिले जीवन और आजादी के अधिकार में निहित है। अदालत ने यह भी कहा कि वह दो वयस्कों को हिंदू-मुस्लिम के रूप में नहीं देखती। उन्हें अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनने और जीवन यापन का अधिकार है। हाईकोर्ट ने इससे पहले शादी के लिए धर्म परिवर्तन को गलत ठहराने वाले पहले के फैसले को खराब कानून बताया।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले से कोई असहमति नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि पहले भी कोई असहमति थी, मगर एक सवाल अनुत्तरित रह गया। क्या जीवन साथी चुनने के अधिकार के लिए एक को (अधिकांश मामलों में लड़की को) अपने धर्म को तिलांजलि देना ही एकमात्र विकल्प है। प्रेम और विवाह में धर्म परिवर्तन की बात कहां से आ जाती है। इसी धर्म परिवर्तन की प्रवृत्ति को रोकने और अंतरर्धार्मिक विवाह को विघ्न रहित बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार यह अध्यादेश लेकर आई है। इसमें अंतर र्धार्मिक विवाह पर कोई रोक नहीं लगाई गई है।

मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और कर्नाटक की सरकारें लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी कर रही हैं। जो लोग इस कानून के पक्ष में हैं उनका कहना है कि लव जिहाद के नाम पर गैर मुस्लिम लड़कियों को प्रेम और शादी के जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। उनके मुताबिक इन शादियों का मकसद अंतरर्धार्मिक विवाह नहीं, बल्कि उसकी आड़ में धर्म परिवर्तन है। सो इसे रोकने के लिए कानून बनाना जरूरी हो गया है।

वहीं इस कानून के खिलाफ लोगों का कहना है कि लव जिहाद एक काल्पनिक अवधारणा है। इसका मकसद लोगों को अपनी इच्छा से जीवन साथी चुनने के संवैधानिक अधिकार से वंचित करना है। ये लोग कह रहे हैं कि क्या अब सरकार बताएगी कौन किससे शादी करे या न करे। अब चूंकि यह कानून भाजपा शासित सरकारें बना रही हैं इसलिए आलोचकों के लिए सहूलियत भी है, क्योंकि इनकी नजर में भाजपा जो करती है, वह सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने के मकसद से ही करती है। कुल मिलाकर असली मुद्दा पीछे चला गया है। या कहें कि उसने नया रूप धारण कर लिया है। यह रूपांतरित मुद्दा यही है कि आप भाजपा के समर्थन में हैं या विरोध में। समर्थन में है तो आप सांप्रदायिक होंगे ही और विरोध में हैं तो आप धर्मनिरपेक्ष होंगे ही।

इसकी शुरू से पड़ताल करते है। इस मुद्दे को पहली बार न तो भाजपा या उसके समर्थक किसी संगठन ने उठाया था और न ही इसकी शुरुआत किसी भाजपा शासित राज्य से हुई। सितंबर, 2009 में केरल की कैथोलिक बिशप काउंसिल ने आरोप लगाया कि साढ़े चार हजार गैर मुस्लिम लड़कियों को टार्गेट करके उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। फिर 10 दिसंबर, 2009 को केरल हाई कोर्ट ने कहा कि 1996 से यह सिलसिला चल रहा है। इसमें कुछ मुस्लिम संगठन शामिल हैं, जो अच्छे घर की हिंदू और ईसाई लड़कियों को टार्गेट करते हैं। अदालत ने कहा कि सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाए। उसके बाद जुलाई, 2010 में केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री और माकपा के वरिष्ठ नेता वीएस अच्युतानंदन ने जो आरोप लगाया, वह अभी तक किसी भाजपा नेता ने नहीं लगाया है। उन्होंने कहा कि शादी के नाम पर गैर-मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाकर केरल को मुस्लिम बहुल राज्य बनाने की कोशिश हो रही है। इस बयान के बाद भाजपा ने पूरे मामले की एनआइए जांच की मांग की और कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के बयान की आलोचना। दिसंबर 2011 में कर्नाटक की कांग्र्रेस सरकार ने विधानसभा में 84 लापता लड़कियों का मुद्दा उठा। लड़कियों की बरामदगी के बाद 69 ने कहा कि उन्हें बरगलाकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया।

अंतरर्धार्मिक या अंतरजातीय विवाह किसी भी समाज में समरसता के लिए अच्छे माने जाते हैं, लेकिन तभी जब उनका उद्देश्य पवित्र हो। इसीलिए भारतीय संविधान में ऐसे लोगों की सहूलियत के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रावधान किया गया है। इस कानून में यह व्यवस्था है कि दो अलग-अलग धर्म के अनुयायी विवाह करना चाहें तो उनमें से किसी को अपना धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। अब देश में इस कानून के बनने के बाद से जितने अंतरर्धार्मिक विवाह हुए हैं उनका आंकड़ा निकाल लीजिए। उसके बाद एक और आंकड़ा निकालिए कि इनमें से कितनी शादियां स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिनका मकसद धर्म परिवर्तन करवाना नहीं है, उनके लिए यह कानून वरदान है। आप दोनों आंकड़े निकालेंगे तो निराश होंगे। इसीलिए कोई ‘लिबरल’ इस कानून की बात नहीं करता।

दरअसल भारत में गंगा जमुनी तहजीब का शिगूफा छोड़ने वालों ने माहौल ज्यादा बिगाड़ा है। रॉ के पूर्व मुखिया विक्रम सूद ने गहन शोध के बाद ‘द अल्टीमेट गोल’ नाम से किताब लिखी है। उसमें लिखा है कि ‘भारत में धर्म और धर्मनिरपेक्षता एक दोषपूर्ण विमर्श रहा है। सरकार को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए सभी मजहबों से दूर रहना चाहिए। उसे मजहब के आधार रेवड़ी नहीं बांटनी चाहिए। न ही राजकाज के मामलों में मजहब के अनुसार आचरण की इजाजत देनी चाहिए।’ भारत में तमाम समस्याएं संविधान और शरिया के साथ-साथ चलने के कारण हैं। समान नागरिक संहिता ही इसका समाधान है।


Date:26-11-20

संविधान के प्रति बढ़े सजगता

ओम बिरला, ( लेखक लोकसभा के अध्यक्ष हैं। )

भारत ने 26 नवंबर, 1949 के दिन ही अपने संविधान को अंगीकृत किया था। स्वतंत्र भारत के भविष्य का आधार बनने वाली इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना की आज 71वीं वर्षगांठ है। भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में डॉ. राजेंद्र प्रसाद, पं. जवाहरलाल नेहरू, डॉ. भीमराव आंबेडकर, सरदार वल्लभभाई पटेल, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, बीएन राऊ, पं. गोविंद वल्लभ पंत, शरतचंद्र बोस, राजगोपालाचारी, एन गोपालस्वामी आयंगर, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, गोपीनाथ बारदोलोई, जेबी कृपलानी जैसे तमाम विद्वानों की सहभागिता रही थी। विश्व के सभी प्रमुख संविधानों के अध्ययन और व्यापक विचार-विमर्श के बाद भारतीय संविधान को आकार दिया गया था। संविधान निर्माण के लिए हुए मंथन की गहनता को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि संविधान की प्रारूप समिति की 141 बैठकें हुईं और इस प्रकार दो साल 11 महीने और 17 दिन बाद एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद एवं आठ अनुसूचियों के साथ स्वतंत्र भारत के संविधान का मूल प्रारूप तैयार करने का संपन्न हुआ।

मूल संविधान से लेकर अब तक देश ने एक लंबी यात्रा तय की है और इस दौरान संविधान में समयानुसार कई परिवर्तन भी किए गए हैं। आज हमारे संविधान में 12 अनुसूचियों सहित 400 से अधिक अनुच्छेद हैं, जो इस बात के द्योतक हैं कि देश के नागरिकों की बढ़ती आकांक्षाओं को समायोजित करने के लिए शासन के दायरे का किस प्रकार समयानुकूल विस्तार किया गया है। आज यदि भारतीय लोकतंत्र समय की अनेक चुनौतियों से टकराते हुए न केवल मजबूती से खड़ा है, अपितु विश्व पटल पर भी उसकी एक विशिष्ट पहचान है तो इसका प्रमुख श्रेय हमारे संविधान द्वारा निर्मित सुदृढ़ ढांचे और संस्थागत रूपरेखा को जाता है। भारत के संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र के लिए एक संरचना तैयार की गई है। इसमें शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से विभिन्न राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने और उन्हें प्राप्त करने के प्रति भारत के लोगों की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया है।

वास्तव में हमारा संविधान केवल एक विधिक दस्तावेज नहीं है, अपितु यह एक ऐसा महत्वपूर्ण साधन है जो समाज के सभी वर्गों की स्वतंत्रता को संरक्षित करते हुए जाति, वंश, लिंग, क्षेत्र, पंथ या भाषा के आधार पर भेदभाव किए बिना प्रत्येक नागरिक को समता का अधिकार देता है तथा राष्ट्र को प्रगति और समृद्धि के पथ पर ले जाने के लिए कृतसंकल्पित दिखता है। यह दिखाता है कि हमारे दूरदर्शी संविधान निर्माताओं का भारतीय राष्ट्रवाद में अमिट विश्वास था। इस संविधान के साथ चलते हुए विगत सात दशकों में हमने ढेरों उपलब्धियां प्राप्त की हैं। विश्व का सबसे बड़ा और सफल लोकतंत्र होने का गौरव हमें प्राप्त है। मतदाताओं की विशाल संख्या और निरंतर होते रहने वाले चुनावों के बावजूद हमारा लोकतंत्र कभी अस्थिरता का शिकार नहीं हुआ, अपितु चुनावों के सफल आयोजन से हमारे संसदीय लोकतंत्र ने समय की कसौटी पर स्वयं को सिद्ध किया है। सात दशकों की इस लोकतांत्रिक यात्रा के दौरान देश में लोकसभा के सत्रह और राज्य विधानसभाओं के तीन सौ से अधिक चुनाव हो चुके हैं, जिनमें मतदाताओं की बढ़ती भागीदारी हमारे लोकतंत्र की सफलता को ही दर्शाती है। भारतीय लोकतंत्र ने विश्व को दिखाया है कि राजनीतिक शक्ति का शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से हस्तांतरण किस प्रकार किया जाता है।

भारतीय संविधान ने राज्य व्यवस्था के घटकों के बीच शक्तियों के विभाजन की व्यवस्था भी बहुत सुसंगत ढंग से की है। संविधान द्वारा राज्य के तीनों अंगों अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अपने-अपने क्षेत्र में पृथक, विशिष्ट और सार्वभौम रखा गया है, ताकि ये एक-दूसरे के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण न करें। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद सर्वोच्च है, परंतु उसकी भी सीमाएं हैं। संसदीय प्रणाली का कार्य-व्यवहार संविधान की मूल भावना के अनुरूप ही होता है। संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, मगर वह उसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। अंगीकृत किए जाने से लेकर अब तक हमारे संविधान में आवश्यकतानुसार सौ से अधिक संशोधन किए जा चुके हैं, परंतु इसके बावजूद इसकी मूल भावना अक्षुण्ण बनी हुई है।

भारतीय संविधान नागरिक हितों पर विशेष बल देता है, जिसका प्रमुख प्रमाण संविधान के भाग-तीन में अनुच्छेद-12 से 35 तक मौजूद नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है। यह व्यवस्था सभी भारतीय नागरिकों को एकसमान धरातल पर लाकर एकता के सूत्र में पिरोने का काम करती है। वर्तमान में हमारा संविधान नागरिकों को छह मूलभूत अधिकार प्रदान करता है, जिनमें समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों के अधिकार शामिल हैं। वस्तुत: नागरिकों को प्रदान ये अधिकार हमारे संविधान की अंतरात्मा हैं।

मौलिक अधिकारों के साथ-साथ हमारा संविधान नागरिकों के लिए कुछ मौलिक कर्तव्य भी सुनिश्चित करता है। आज अनुच्छेद 51(ए) के तहत हमारे संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य वर्णित हैं। इनका उद्देश्य यह है कि देश के लोग संविधान द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकारों के आधार पर निरंकुश न हो जाएं, अपितु अधिकारों के साथ-साथ लोकतांत्रिक आचरण और व्यवहार के प्रति सजग चेतना और कर्तव्य-बोध की भावना उनमें बनी रहे, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसी संदर्भ में विचार करें तो आज देश के समक्ष जिस तरह की चुनौतियां हैं और जिन ऊंचे लक्ष्यों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, उनकी मांग है कि नागरिकों में राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों के बोध की भावना सुदृढ़ रहे। 21वीं सदी को यदि भारत की सदी बनानी है तो इसकी अनिवार्य शर्त है कि भारत का प्रत्येक नागरिक देश को आगे ले जाने के लिए कर्तव्य भाव से युक्त रहकर कार्य करे। नए भारत के निर्माण की संकल्पना हो या आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, ये सभी लक्ष्य तभी साकार हो सकते हैं जब देश के नागरिक अपने संवैधानिक कर्तव्यों को लेकर पूरी तरह से गंभीर और सजग हों।


Date:26-11-20

अमेरिका, रूस के साथ रिश्तों में संतुलन जरूरी

प्रेमवीर दास, ( लेखक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं )

भारत और अमेरिका के रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच संवाद हाल ही में समाप्त हुआ। इस दौरान बुनियादी आदान-प्रदान एवं सहयोग समझौता शीर्षक वाले चौथे और आखिरी बुनियादी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते में वादा किया गया है कि भारत को उन अत्याधुनिक तकनीकों तक पहुंच और बिना किसी देर के (रियल टाइम) भौगोलिक आंकड़े तथा सूचना मिल सकेंगी, जो अब तक अमेरिका के नाटो सहयोगियों को ही उपलब्ध हैं।

भारत के सामरिक रिश्ते अब नई ऊंचाई पर हैं, जिससे अन्य मामलों के अलावा हमें चीन से निपटने में भी मदद मिलेगी। हिंद-प्रशांत क्षेत्र के बारे में बार-बार कहा गया है कि इस क्षेत्र में सुरक्षित परिवहन और स्वतंत्र आवाजाही सुनिश्चित करना हमारा साझा हित है। संक्षेप में कहें तो यह बैठक बताती है कि दोनों देश घोषित भले ही न करें लेकिन वे साझेदार हैं। इस रिश्ते को कुछ संदर्भ प्रदान करना आवश्यक है।

भारत के लिए रक्षा सहयोग नया नहीं है। 1960 के दशक के मध्य तक यह पूरी तरह ब्रिटेन के साथ हमारे रिश्तों पर केंद्रित था। हमारी सेना का पूरा असबाब और सैन्य बलों के तमाम सिद्धांतों की बुनियाद ब्रिटेन से प्रेरित थी। समुद्र में ‘त्रिणकोमाली में संयुक्त अभ्यास’ के नाम से हर साल समुद्र में बहुपक्षीय कवायद होती थी, जिसमें भारत और पाकिस्तान समेत छह राष्ट्रमंडल देशों की नौसेनाएं हिस्सा लेती थीं। वह भी तब, जबकि 1948 में भारत और पाकिस्तान की सेनाएं आपस में लड़ चुकी थीं। मगर 1965 की भारत-पाकिस्तान जंग के बाद तस्वीर बदलने लगी। ब्रिटेन हमारी जरूरतों खासकर आधुनिक पनडुब्बियों की हमारी जरूरत को लेकर बहुत उत्सुक नहीं था। इन्हें अमेरिका से हासिल करने की कोशिश में भी नाकामी हाथ लगी क्योंकि उसने भारत से कहा कि हम अपनी मांग ब्रिटेन के जरिये आगे बढ़ाएं। तब तत्कालीन रक्षा मंत्री वाई बी चव्हाण ने तत्कालीन सोवियत संघ का रुख किया और कुछ ही वर्ष में भारत की जरूरतें पूरी होनी शुरू हो गईं। यह काम आसान शर्तों पर मिले ऋण के माध्यम से हो रहा था। इन उपकरणों की कीमत केवल दो प्रतिशत ब्याज दर पर 15 वर्ष में चुकानी थी।

सन 1971 यानी पाकिस्तान के साथ हमारी अगली लड़ाई छिड़ने तक भारत के पास मिसाइल बोट और एफ श्रेणी की पनडुब्बियां आ गई थीं। मिसाइल बोट ने कराची में शत्रु के ठिकानों का क्या हश्र किया यह तो अब दुनिया जानती है। इसके बाद के तमाम वर्षों में देश की तीनों सेनाओं को बेहतर गुणवत्ता वाली अन्य सामग्री हासिल हुई। सन 1990 तक भारत की सेना 1970 के मुकाबले काफी बेहतर स्थिति में आ चुकी थी।

सन 1988 में हमें परमाणु हथियार की क्षमता वाली पनडुब्बियां भी मिल गईं। इसी अवधि में हमें युद्धपोत और विमान, हथियार, संवेदी उपकरण और मशीनरी आदि बनाने की तकनीक भी उपलब्ध कराई गई। इसके बाद ही भारत में बीएमपी, टी72, टी90 हथियारबंद वाहन, मिग-21 लड़ाकू विमान और बाद में सुखोई 30 एमकेआई विमान, मिसाइल क्षमता युक्त पोत और इन सबसे बढ़कर अरिहंत श्रेणी की परमाणु क्षमतासंपन्न पनडुब्बी और उनके रिएक्टर बनाना संभव हुआ। इसके बाद नंबर आया ब्रह्मोस मिसाइल का। हमें सन 1971 की भारत और सोवियत संघ की संधि को भूलना नहीं चाहिए। उसके चलते ही चीन ने तत्कालीन विवाद में कूदने से परहेज किया। भले ही थोड़ी कमजोरी आई हो लेकिन वह रिश्ता अब भी जारी है। नए सिरे से परमाणु क्षमता युक्त पनडुब्बियों और एस-400 मिसाइल सिस्टम की खेप मिलना इसकी बानगी है।

यहां बात आती है भारत और अमेरिका के रक्षा रिश्तों की। सन 1971 में अमेरिका का रुख शत्रुतापूर्ण था और इसलिए जो थोड़े बहुत सैन्य संबंध थे वे और कमजोर पड़े तथा 1990 में तत्कालीन सोवियत संघ के पतन तक हालात ऐसे ही रहे। इसके बाद नाटकीय रूप से बदले परिदृश्य में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने रिश्तों में सुधार की अहमियत को समझा। अमेरिका को भी यह बात समझ में आई। जनवरी 1995 में अमेरिकी रक्षा मंत्री विलियम पेरी भारत की यात्रा पर आए। इस अवसर पर दो पृष्ठों के एक सहयोग समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। हालांकि सन 1998 में भारत के परमाणु विस्फोट के बाद अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगा दिए जिसके कारण सन 2005 तक दोनों के रिश्तों में प्रगति ढीली रही। परंतु उसी वर्ष हुए समझौते के बाद रिश्तों में एक बार फिर गति आई। उसके बाद से हमने अमेरिका से उन्नत सैन्य उपकरण, खासतौर पर विमानों का आयात किया है। करीब 20 अरब डॉलर के इन सौदों की बदौलत अमेरिका, रूस को पीछे छोड़कर हमारा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया। हालांकि इनमें से कुछ भी भारत में नहीं बना।

भारत की पनडुब्बी निर्माण योजना जर्मनी के सहयोग से आरंभ हुई और अब यह फ्रांस की मदद से जारी है। भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग मोटे तौर पर खरीद आधारित है। दोनों सेनाओं खासकर नौसेनाओं के बीच मलाबार संयुक्त अभ्यास भी अहम गतिविधि है। लेकिन यह गतिविधि अब द्विपक्षीय नहीं रही। इसमें चार देश हिस्सा लेते हैं और मोटे तौर पर यह पेशेवर गतिविधि बन गई है, जिसमें सामरिक अर्थ निकालना ज्यादाती होगी। भविष्य में कोई अमेरिकी सैन्य प्लेटफॉर्म बनाने की संभावना इस बात पर निर्भर है कि हम उससे एफ-18 लड़ाकू विमान खरीदते हैं या नहीं। जब अमेरिकी संवाददाताओं ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पूछा कि क्या ऐसा होगा तो वह स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। यानी अहम अमेरिकी हथियारों का भारत में निर्माण निकट भविष्य में तो संभव नहीं लगता।

मौजूदा माहौल और चीन की गतिविधियों के बीच स्पष्ट है कि अमेरिका के साथ करीबी रिश्तों में भारत का लाभ है। परंतु हमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ चार देशों का समूह विकसित करने को लेकर भ्रमित नहीं होना चाहिए क्योंकि वे सैन्य सहयोगी हैं। अमेरिका के साथ रिश्ते मजबूत करने के साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि हम रूस के जरिये चीन से क्या रियायत हासिल कर सकते हैं। भले ही आज नहीं तो भविष्य में कभी। हमें यह भी देखना होगा कि रूस के साथ कमजोर होते रिश्तों का हमारी रक्षा तैयारी पर क्या असर होगा? रूस के पास बड़ा ऊर्जा भंडार भी है। भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग का असर रूस के साथ रिश्तों पर नहीं पड़ना चाहिए। उसका अलग सामरिक महत्त्व है। अमेरिका बयानबाजी तो करेगा मगर चीन के साथ हमारे किसी सैन्य टकराव में शामिल नहीं होगा। शामिल तो रूस भी नहीं होगा लेकिन वह पाकिस्तान को हथियार आपूर्ति कर हमारी मुश्किल बढ़ा सकता है। वह अब तक ऐसा करने से बचता रहा है। दोनों रिश्तों को समांतर जारी रखना आसान नहीं है। खासकर रूस और अमेरिका के आपसी तनाव को देखते हुए। भारत के लिए यह कठिन समय है। बेहतर होगा कि जल्दबाजी नहीं की जाए और सोच-समझकर कदम उठाया जाए।


Date:26-11-20

संविधान अपने नागरिकों से आखिर क्या चाहता है

कलराज मिश्र, राज्यपाल, राजस्थान

संविधान हमारे देश का सर्वोच्च विधान भर नहीं है, बल्कि यह तो वह गौरव-ग्रंथ है, जिससे विश्व के सबसे बडे़ लोकतांत्रिक देश यानी हमारे भारत का संचालन होता है। संसार के सबसे बडे़ और लिखित संविधान की प्रस्तावना में ही यह स्पष्ट दर्ज है कि संविधान की शक्ति सीधे जनता में निहित है। संविधान किन आदर्शों, आकांक्षाओं को प्रकट करता है, इसे इसकी प्रस्तावना में उल्लिखित ‘हम भारत के लोग’ शब्दों से साफ-साफ समझा जा सकता है। ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, बल्कि यह हमारी महान भारतीय संस्कृति के जीवन-दर्शन को रेखांकित करने वाला शब्द-पद है।

हमारा संविधान देश के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ही प्रदान नहीं करता, बल्कि विचारों की अभिव्यक्ति, अपने विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता भी प्रदान करता है। समता की स्थापना और व्यक्ति की गरिमा को कायम रखते हुए राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता के लिए भी हमारा संविधान कृत संकल्प है। भारतीय संविधान मानव अधिकारों का एक वैश्विक दस्तावेज है। मैं यह मानता हूं कि मानव अधिकारों की सुरक्षा की सबसे विश्वसनीय व्यवस्था कहीं पर है, तो वह भारतीय संविधान में ही है। हमारा संविधान समता पर आधारित ऐसी मानवीय व्यवस्था है, जिसमें सभी को निर्भय रहते हुए उच्च आदर्शों का जीवन जीने की प्रेरणा दी गई है।

भारतीय संस्कृति में अधिकारों और कर्तव्यों के संतुलन से मानवीय गरिमा की स्थापना पर जोर दिया जाता रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कभी कहा था कि ‘कर्तव्यों के हिमालय से अधिकारों की गंगा बहती है।’ इसी नजरिये से भारतीय संविधान को वर्तमान संदर्भों में गहराई से देखे और समझे जाने की जरूरत है। बहुत बार हमें यह लगता है कि संविधान में दिए अधिकारों के प्रति तो हम जागरूक रहते हैं, परंतु कर्तव्यों के प्रति उदासीन होते जा रहे हैं। अपने अधिकारों और हितों के लिए लड़ना, आंदोलन करना नागरिक का सांविधानिक अधिकार हो सकता है, लेकिन इसकी आड़ में राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, लोगों को जान-माल की हानि पहुंचाना, कानून तोड़ना, सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाना अराजकता है।

किसी भी लोकतांत्रिक देश का संविधान उसके समस्त नागरिकों की आजादी की मर्यादा है। हमारा संविधान हमसे इसकी गरिमा की रक्षा की अपेक्षा करता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि सांविधानिक मूल्यों, नैतिकताओं के साथ हम भेदभाव से मुक्त रहते हुए संविधान निर्माताओं की भावनाओं का सम्मान करें।

भारतीय संविधान का कलात्मक रूप भी हमारी संस्कृति का एक अनूठा आलोक है। संविधान की मूल प्रति के हरेक पन्ने पर भारतीय संस्कृति से जुड़ी चित्रकृतियां हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और कर्म का संदेश देते भगवान कृष्ण का भी स्वरूप संविधान की मूल प्रति में उकेरा गया है, तो शांति का उपदेश देते भगवान बुद्ध और वैदिक यज्ञ संपन्न कराते ऋषि-मुनियों के सुंदर रेखांकन भी इसमें शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान जब तैयार हो रहा था, तब यह तय किया गया था कि वह ऐसा बने कि उससे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रभावी दर्शन हों। इसीलिए हमारे संविधान में किसी धर्म विशेष के नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास की विकास यात्रा को दर्शाने वाले चित्र मूल प्रति में उकेरे गए। इसकी मूल प्रति पर जहां राष्ट्रीय चिह्न अशोक स्तंभ को पहले पन्ने पर लगाया गया, तो हड़प्पा की खुदाई से मिले घोडे़, शेर, हाथी की तस्वीरों से इसकी सुनहरी सज्जा की गई। संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में हाथ से लिखी गई है।

हमारे यहां जितने धर्म-संप्रदाय, जितनी तरह की भाषाएं-बोलियां हैं, उन सबने मिलकर हमें एक राष्ट्र के रूप में गढ़ा है। इसलिए अनेकता में एकता और सर्वधर्म सद्भाव, समानता की भारतीय संस्कृति का प्रतीक ही तो है भारतीय संविधान। ऐसे में, आज संविधान दिवस के अवसर पर अपने महान संविधान निर्माताओं और राष्ट्र निर्माताओं को नमन करते हुए हम सभी यह संकल्प लें कि सामाजिक भाईचारा, सांप्रदायिक सद्भाव कायम रखते हुए हम देश की एकता और अखंडता के साथ ही इसके सर्वांगीण विकास के सहभागी बनेंगे।