26-10-2024 (Important News Clippings)
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Date: 26-10-24
AQI: Adaptable, Quick-Acting Ideas
Tackle air pollution via effective measures like big subsidies on LPG, per-acre financial help for stubble management, incentives for small factories to switch to clean fuel
Chandra Bhushan, [ The writer is an environmentalist ]
We know we’re losing the battle against air pollution, yet we persist with the same corrective measures, hoping for different results. The Graded Response Action Plan (GRAP) serves as a good example. GRAP protocols are triggered when the Air Quality Index (AQI) reaches “poor” category. However, most measures within GRAP involve actions that should be standard practice year-round, regardless of air quality.
Effective waste management, prohibiting open burning, enforcing pollution laws, managing traffic, and suppressing dust on roads and construction sites should all be routine. Unfortunately, we only start implementing these measures when pollution reaches toxic levels.
Besides, these interventions barely make a dent in AQI. Data shows that reductions in pollution during the winter months are more due to rainfall and wind speed changes than the effectiveness of GRAP measures. So, what are we missing? What big actions could genuinely reduce pollution levels?
This writer has discussed in the past the need for a regional action plan and addressing the root causes of air pollution – such as widespread use of biomass and coal, as well as dust from land degradation. But there are also several high-impact strategies that must be implemented to improve air quality within the next five years.
PM Ujjwala 3.0 | Our study shows that Pradhan Mantri Ujjwala Yojana has been the most impactful air pollution intervention in the last decade. Expanding access to clean cooking fuel across Delhi-NCR could reduce PM2.5 levels by 25%. Achieving this will require a new PM Ujjwala Yojana to transition households to LPG or electricity for cooking.
Research indicates a 75% subsidy is necessary to enable exclusive LPG use in low-income households, requiring around ₹5,000-6,000 per household annually. In Delhi-NCR, this initiative would cost around ₹6,000-7,000cr per year, a fraction of the healthcare costs associated with air pollution-related diseases.
This will be a profoundly pro-poor and pro-women initiative, especially considering that nearly 6L Indians, primarily women, die prematurely due to indoor air pollution each year.
Clean heating fuel | Across India, over 90% of households rely on biomass and solid fuels to heat their homes during winter, contributing to pollution spikes in Dec and Jan. One of China’s pivotal air quality initiatives was a national clean heating fuel policy. While developing a similar long-term plan is essential, in the short term, Delhi govt could ensure that only electricity is used for winter heating and enforce a strict ban on open burning. This will yield swift improvements in Delhi’s air quality.
Package to end stubble burning | Curbing stubble burning would reduce the occurrence of severe and hazardous air pollution days in winter months. For this, both shortand long-term strategies are needed. In the long term, agriculture in Punjab, Haryana, and parts of UP must transition from intensive rice-wheat farming to a diversified crop system.
In the short term, tech and incentives can play a key role. The simplest tech solution is to modify or mandate combine harvesters that cut closer to the ground like manual harvesting, leaving minimal stubble.
Additionally, an incentive of ₹1,000 per acre – similar to what Haryana govt provides – could encourage farmers to manage stubble sustainably, coupled with penalties, such as fine and exclusion from govt schemes for those who continue to burn it. This scheme would cost approx ₹2,500cr annually.
Energy transition in industry | Industry and power plants account for roughly one-third of annual PM2.5 emissions in Delhi-NCR. Reducing these will require tech upgrades and stricter enforcement. A scheme encouraging MSMEs to adopt cleaner fuel sources, especially electric boilers and furnaces, could significantly curb emissions.
For larger industries, stringent pollution norms and enforcement are essential. Shutting down older thermal power plants and enforcing the 2015 standards, which have yet to be fully implemented, will also be critical.
Transition to EVs | Scaling up use of EVs is crucial. Initially, the focus should be on transitioning two and three-wheelers, as well as buses, since they are already economically viable.
Aiming for 100% electrification of new two and three-wheeler sales by 2030 and converting all new buses to electric by 2025 in Delhi-NCR, would significantly lower emissions. Additionally, setting a 30-50% electrification target for cars and other vehicles will help accelerate the transition to cleaner transport.
Green belt development | Dust pollution from within Delhi and neighbouring areas, coupled with seasonal dust from Thar Desert, has a substantial impact on air quality. Creating a green belt around Delhi would serve as a natural barrier against incoming dust. Additionally, increasing green cover within the city, including roadside and open space greening, is essential to control local dust pollution.
Strengthen municipalities | Local sources of pollution – such as dust from roads and construction, open burning, traffic congestion, and inadequate waste management – are best controlled by municipalities. Municipalities must be held accountable for addressing these issues yearround. Strengthening National Clean Air Programme to support municipal efforts will be key to achieving sustainable air quality improvements.
We can reduce air pollution by as much as 50-60% in the next five years if we implement these measures. However, this will not be easy. We need to work with millions of households, farmers, and vehicle owners and hundreds of thousands of industries to make it happen. There are no quick fixes to improving air quality. Only systemic changes involving all stakeholders will allow Delhi’s residents to breathe easy.
Speak Fluent एआई And Teach the World
India will be able to create a Hindi LLM soon
ET Editorials
Not to sound too shamanic like many cheerleaders who simply believe in India’s ‘grand destiny’, there is an inevitability about India’s progression in the AI race for two reasons. One, the country’s large pool of digitally trained workforce that is engaged in tuning the technology for human needs. Two, three of the 10 most-spoken languages in the world — English, Hindi and Bengali — are Indian. This makes India’s ascent in AI a no-brainer for the likes of Nvidia CEO Jensen Huang. The manufacturer of chips, on which much of the AI revolution is taking place, is facilitating a third reason for India’s rise. There is a scramble among India Inc to build innovative models on Nvidia chips. Once the computing infrastructure is in place, LLMs on which AI trains should be within reach in regional Indian languages.
LLMs are AI programs that generate text in the language they are trained upon using enormous amounts of data. The ability to do this is derived by using statistics on the rules of grammar and composition in supervised, and eventually unsupervised, training. Huang’s belief that India will be able to create a Hindi LLM shortly, thereby becoming a problem solver for the rest of the world, has a strong basis in fact. India has the capacity to export AI services just as it has been exporting IT services.
Since AI will be delivered in languages people speak, its regulation also needs to be culturally sensitive. Weeding out bias in AI output becomes more complicated if the data it trains upon has conflicting views on, say, an event in history. This kind of divergence would need to be narrowed through human intervention. Alongside its ascendancy in the AI race, India could offer the world an alternative approach to regulating AI. As AI becomes available in more Indian languages, rules of engagement will have to be drafted. Not just technology diffusion and export, but India also has a role to play in emerging AI diplomacy. All of this may not be too distant. Remember, LLMs are just about 10 years old.
Date: 26-10-24
Fair trade
India must develop a transparent carbon trade policy
Editorial
Ahead of the 29th edition of the Conference of Parties in Baku, Azerbaijan, next month, there is renewed energy in government circles to accelerate Indian industry’s transition to carbon markets. While the broader theme of this edition of the COP is increasing ambition on climate finance, a key item on the agenda is clarity on carbon markets. A specific section under the Paris Climate Agreement of 2015, called Article 6, lays the contours under which carbon markets — or the enabling of trading of prevented greenhouse gas emissions among countries —can be operationalised. Carbon markets incentivise climate action by enabling parties to trade in carbon credits generated by the reduction or removal of greenhouse gases from the atmosphere, such as by switching from fossil fuels to renewable energy or enhancing or conserving carbon stocks in ecosystems such as forests. Subsections within Article 6 provide guidelines on what kinds of carbon-reduction activities and verification mechanisms are permissible, and how countries may enter into bilateral agreements so that emission reductions in one country may be legally claimed by another.
While carbon markets came into existence nearly two decades ago, they have been plagued by opacity and criticism that they only created the illusion of emission reductions. Although such markets have revived, confusion remains about how credits may be verified. There is optimism that Baku may see a final resolution of this problem and that the first legal credits may begin to be claimed by countries next year. India, due to its voluntary commitment to generate half its electricity from non-fossil energy sources by 2030, stands to gain as a host of several carbon-reduction projects. Additionally, there are also mushrooming private sector enterprises in India setting up innovative forestry projects that reportedly lock carbon and can be claimed as credits by multinational companies, traded through so-called voluntary carbon markets. India’s iron and steel industries are among the nine types of industries expected to meet emission intensity standards by 2025. By restricting the amount of carbon per unit of production, this will, depending on regulatory enforcement, formally kick-start India’s carbon market. However, this will invite complex calculations and, given the experience of a related energy-efficiency trading scheme, run the risk of not exerting enough pressure on companies to comply. While calculating carbon saved is a fraught exercise, India must aim, through its research institutions and authorities, to evolve a transparent and fair policy that is on a par with the best internationally.
Date: 26-10-24
Sharpen the anti-defection law, strengthen democracy
The anti-defection law has played a crucial role in political stability, but there are gaps which need to be addressed to make it more effective and impartial
B. Vinod Kumar, [ The writer was a Member of Parliament (Bharat Rashtra Samithi) in the 14th and the 16th Lok Sabha ]
The anti-defection law in India, a crucial instrument designed to maintain the stability of governments and uphold the integrity of democratic institutions, has been a subject of much debate since its inception. Introduced in 1985, the law sought to address the rampant party-switching by legislators, which frequently led to political instability. While it has been somewhat effective in curbing the practice of defection, various loopholes and implementation issues have surfaced over time, necessitating further reforms.
Historical genesis of the law
The problem of defection has deep roots in Indian politics, dating back to the post-Independence era. In the first few decades following Independence, India experienced a significant number of defections, which often resulted in the destabilisation of governments. This trend not only undermined the mandate of the electorate but also raised serious ethical questions about the conduct of elected representatives.
Legislators would switch parties, sometimes in exchange for financial gains or ministerial positions, leading to the fall of governments and the formation of new ones without fresh elections. This was colloquially referred to as “Aaya Ram, Gaya Ram”, a phrase that originated from an incident in Haryana in the 1960s, where a legislator, Gaya Lal, switched parties multiple times in a single day. Such incidents underscored the need for a law to curb this practice.
Indian Parliament enacted the anti-defection law through the 52nd Amendment to the Constitution, introducing the Tenth Schedule during Rajiv Gandhi’s tenure as Prime Minister. This law laid down the grounds for disqualification of Members of Parliament and State legislatures on the basis of defection. A member could be disqualified if they voluntarily gave up the membership of their political party or disobeyed the party whip in key votes such as confidence motions or Budget approvals. The law was aimed at providing stability to governments and ensuring that elected representatives remained loyal to the party’s mandate on which they were elected.
While the initial law provided some deterrence against defections, it still had loopholes. One significant flaw was the provision that allowed a split in a party if at least one-third of the members defected, which often led to mass defections. The 91st Amendment in 2003 addressed this issue by requiring that at least two-thirds of the members of a party must agree for a “merger” to avoid disqualification. This made it more challenging for small-scale defections to occur and reduced the incidence of such political manoeuvring.
Despite its intentions, the anti-defection law has faced criticism and challenges in its implementation. One of the most significant challenges is the inordinate delay in deciding defection cases. In some instances, Speakers have taken several months, or even years, to render a decision. This delay allows defectors to continue holding their positions, thereby subverting the purpose of the law. The discretionary power vested in the Speaker or Chairperson, without any stipulated time frame for decision-making, has often been a point of contention.
Another issue is the lack of transparency in the issuance and communication of party whips. Whips are essential instruments used by political parties to ensure discipline among their members, especially on crucial votes. However, the internal nature of these directives has led to disputes over whether members were adequately informed about the party’s stance, making it difficult to determine the legitimacy of defection cases. While the decisions of the Speaker or Chairperson are subject to judicial review, the courts have generally been reluctant to intervene in defection cases, citing the need to respect the autonomy of the legislature. This has limited the scope for addressing potential abuses of power or ensuring timely resolutions.
Proposed amendments
To strengthen the anti-defection law and enhance its impartiality, two key amendments are proposed. The first concerns the time frame for decisions on defection cases. The absence of a fixed timeline for the Speaker or Chairperson to decide on defection cases has resulted in delays and potential misuse of discretionary power, undermining the law’s intent. To address this issue, a four-week time frame should be established for resolving defection cases. If a decision is not reached within this period, the defecting members should be deemed to be disqualified from their positions. This amendment to the Tenth Schedule of the Constitution would ensure timely resolutions, prevent arbitrary decisions, and uphold the legislative process’s integrity by limiting political bias and misuse of power.
The second is on public notice of party whips. The current lack of transparency in issuing party whips often leads to disputes over whether members were adequately informed. To resolve this, political parties should be provided with a framework of the service of the whip in the form of a newspaper publication or through electronic communication. In Keisham Meghachandra Singh vs The Hon’ble Speaker Manipur Legislative Assembly and Ors. (2020), the Supreme Court of India recommended replacing the Speaker’s role in anti-defection cases with an independent tribunal or a body appointed by the Election Commission of India. However, in a democracy, the importance of the Speaker or Chairperson’s office cannot be underestimated, as they are crucial in upholding parliamentary integrity and ensuring impartiality. Instead of sidelining this institution, reforms should aim to strengthen its accountability and transparency.
The Government of India must also explore various suggestions made by the Dinesh Goswami committee report (1990), the Hashim Abdul Halim committee report (1994), the 170th report of the Law Commission of India (1999), the Report of the National Commission to review the working of the Constitution of India (2002), the Hashim Abdul Halim committee report (2003) and the 255th report of the Law Commission of India (2015) for strengthening of the anti-defection law.
Need for political will
The anti-defection law has, historically, played a crucial role in preventing instability caused by defections and maintaining the sanctity of the electoral mandate. However, its implementation has revealed certain gaps and challenges that need to be addressed to make the law more effective and impartial. The amendments to the Tenth Schedule of the Indian Constitution should be prioritised to facilitate the effective implementation of the Union Government’s “One Nation, One Election” initiative. By implementing these amendments, the anti-defection law can be revitalised to better serve its purpose in the current political context. It would ensure that elected representatives adhere to the principles of party loyalty and discipline while also protecting the democratic mandate of the electorate. Narendra Modi, the Leader of the House in the Lok Sabha, and Rahul Gandhi, the Leader of the Opposition, should take up the issue and ensure that the amendments are made to strengthen Indian democracy. In doing so, the law would continue to uphold the stability and the integrity of India’s parliamentary democracy, adapting to the evolving political landscape with greater efficacy and fairness.
भारत दुनिया में प्रभुत्व नहीं प्रभाव चाहता है
संपादकीय
भारत की वित्त मंत्री ने बदलती मार्केट इकोनॉमी के मद्देनजर दोनों संस्थाओं (आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक) से अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाने को कहा। अमेरिकी प्रभाव के लिए जाने जाने वाली इन दोनों संस्थाओं का जन्म 80 वर्ष पहले ब्रेटन वुड्स शहर में 43 देशों की सहमति से बहुपक्षीय आर्थिक संस्थाओं के रूप में हुआ था। वॉशिंगटन में एक पेनल डिस्कशन में वित्त मंत्री ने कहा कि ये संस्थाएं आज अपने उद्देश्य से भटक गई हैं। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि आज भारत को न तो पड़ोसी चीन ना ही सुदूर अमेरिका नजरअंदाज कर सकता है, जबकि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र होते हुए भी अपना प्रभुत्व नहीं प्रभाव बढ़ाना चाहता है। चीन और अमेरिका के संदर्भ में ये बातें अमेरिका में तब कही गई हैं, जब पुन्नू हत्या प्रयास को लेकर अमेरिका और भारत के संबंधों में खटास है। उधर ब्रिक्स बैठक की साइडलाइंस में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की बैठक के बाद चीनी वक्तव्य में ताजा ‘सीमा समझौते’ का जिक्र न करना नई दिल्ली को रास नहीं आया। विदेश मंत्री ने कहा कि ‘समझौते का सम्मान होना चाहिए। हाल में भारत को कई आयामों पर अपनी कूटनीति का प्रदर्शन करना पड़ा है। वित्त मंत्री के अमेरिका में बयान को भी इसी संदर्भ में देखना होगा।
Date: 26-10-24
विदेश नीति हमारे राष्ट्रीय हितों पर ही आधारित हो
पवन के. वर्मा, ( पूर्व राज्यसभा सांसद व राजनयिक )
विदेश नीति को लेकर दो प्रमुख धारणाएं हैं, जिन्हें दूर करने की जरूरत है। पहली यह कि इसकी सफलता दुनिया में हमारी ‘अप्रूवल रेटिंग’ से तय होनी चाहिए। दूसरी यह कि हमें अपने राष्ट्रीय हितों को ताक पर रखकर भी आदर्शवाद का पालन करना चाहिए। जबकि एक सफल विदेश-नीति वह होती है, जो दुनिया में आपको सम्मान दिलाए, ‘अच्छे’ आचरण का प्रमाण-पत्र नहीं। आदर्शवाद भी जरूरी है, लेकिन केवल एक आदर्श दुनिया में। खामियों से भरी दुनिया में तो ‘रीयल-पोलिटिक’ (सधी हुई सियासत) ही काम आती है।
आजादी के बाद कई सालों तक हमारी विदेश नीति उसी नैतिकता से भरी रही थी, जिसने स्वतंत्रता संग्राम में हमारा मार्गदर्शन किया था। अहिंसा ब्रिटिश राज से संघर्ष करने के लिए उल्लेखनीय नीति थी, जो कि उस समय दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य-शक्ति थी। लेकिन एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमें शत्रुतापूर्ण ताकतों के खिलाफ अपनी सैन्य-क्षमताओं में निवेश करने की जरूरत थी। 1962 में चीन के हाथों मिली पराजय ने हमें साफ दिखाया कि दूसरे देशों की सद्भावना पर भरोसा करना एक खराब विदेश नीति थी।
फिर भी, हमने सही सबक सीखने में बहुत समय लिया। हमने 1971 में बांग्लादेश के निर्माण में दुरुस्त कूटनीति का प्रदर्शन किया था। उसमें आदर्शवादी नैतिकता और राष्ट्रीय हित का सही संयोजन था। इस्लामाबाद में जनरल याह्या की हुकूमत से भूल हुई और भारत ने पाकिस्तान को विभाजित करने के लिए इसका चतुराई से लाभ उठाया। लेकिन अव्यावहारिक आदर्शवाद की पुरानी पकड़ अभी भी हावी थी। 1974 में इंदिरा गांधी ने भारत की परमाणु-शक्ति क्षमता का प्रदर्शन किया। लेकिन जाने क्यों उन्होंने परमाणु हथियार बनाने का विकल्प नहीं चुना। यह एक गलती थी। अगर उन्होंने परमाणु-परीक्षण को उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया होता, तो हमें शक्तिशाली एटमी ताकतों के एकाधिकार में खलल देने के परिणाम जरूर भुगतने पड़ते, लेकिन साथ ही दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा भी बढ़ती। अपनी रक्षा करने की हमारी क्षमता में इजाफा होता। भारत आखिरकार 1998 में अटल सरकार के तहत परमाणु-शक्ति बना, जबकि वह इससे चौथाई सदी पहले ही परमाणु हथियार बनाने की क्षमता का प्रदर्शन कर चुका था। इतिहास में इस तरह के गैर-जरूरी ‘आत्मत्याग’ का दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा।
मई 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल युद्ध छेड़ा। हमारे क्षेत्र में घुसपैठ की पुष्टि हो चुकी थी और हमारे सैनिक ऊंचे पहाड़ों पर बैठे पाकिस्तानी घुसपैठियों के लिए आसान शिकार थे। ऐसी स्थिति में, कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र वायुसेना को नियंत्रण रेखा पार करने और आक्रमणकारियों की चौकियों और आपूर्ति लाइनों को नष्ट करने की अनुमति देता। लेकिन इसके बजाय हम दुनिया में संयम के प्रमाण-पत्र इकट्ठा करते रहे।
नतीजा यह हुआ कि भले ही हमारे बहादुर सैनिकों ने आक्रमणकारियों को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया, लेकिन हमने अपने 527 अधिकारियों और अन्य रैंकों को खो दिया, जबकि 1000 से अधिक घायल हुए। हमारे सैनिकों की जान की कीमत पर संयम का यह प्रदर्शन सैन्य-इतिहास में शायद ही कभी देखने को मिले। फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन या चीन के क्षेत्र में दुश्मन की घुसपैठ के बाद अगर हर दिन उनकी राजधानी में एक दर्जन शव आते तो उनकी प्रतिक्रिया कैसी होती?
हमारी विदेश नीति में अकसर मजबूत प्रतिक्रियाओं का अभाव नजर आता है। जब 2008 में चीन ने अरुणाचल में हमारे नागरिकों को स्टेपल्ड वीसा देने का फैसला किया और 2023 में इसे फिर दोहराया, तो हमारी प्रतिक्रिया तिब्बती मूल के चीनी नागरिकों को भी इसी तरह का वीसा देने की होनी चाहिए थी। दुनिया के देश इसी भाषा का सम्मान करते हैं।
लेकिन मुझे लगता है कि अब हम बदल रहे हैं। हमने अपने देश को तोड़ने के लिए आतंकवाद को खुले तौर पर बढ़ावा देने की कनाडा की नीति पर तीखी प्रतिक्रिया की है। इसी तरह भारत और चीन के बीच आंशिक संघर्ष-विराम- जिसके चलते एलएसी पर तनाव घटा है- का सीधा संबंध भी इस क्षेत्र में हमारे सशस्त्र बलों और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने से है। पुलवामा हमले के बाद बालाकोट में हमारी जवाबी कार्रवाई ने भी पाकिस्तान को सही संदेश दिया था।
विदेश नीति को पूरी तरह से हमारे हितों पर आधारित होना चाहिए, फिर भले हमें उस पर आदर्शवाद का चाहे जितना मुलम्मा चढ़ाना पड़े। दुनिया के दूसरे शक्तिशाली देश भी यही करते हैं। आखिरकार, दूसरे देश उसी देश का सम्मान करते हैं, जो अपने आपका सम्मान करता हो।
Date: 26-10-24
गरीब लोगों के बैंक खातों पर रोक लगा देना ठीक नहीं है
ज्यां द्रेज़, ( प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री )
भोला उरांव झारखंड के कंडरा गांव के गरीब निवासी हैं। उनका बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया है। उनको कहा गया कि खाता खुलवाने के लिए केवाईसी करना होगा।
भारत की बैंक व्यवस्था में केवाईसी (नो योर कस्टमर यानी अपने ग्राहक को जानें) एक पहचान सत्यापन की प्रक्रिया है।
लेकिन भोला उरांव जैसे लोगों के लिए केवाईसी कराना आसान नहीं है। पहले आधार नंबर को प्रमाणित करने के लिए ग्राहक सेवा केंद्र जाना पड़ता है। उसके बाद प्रमाण पत्र लेकर बैंक जाना पड़ता है और वहां पहचान दस्तावेज के साथ भरा हुआ फॉर्म जमा करना पड़ता है। हर कदम पर कुछ कठिनाई हो सकती है। जैसे, ग्राहक सेवा केंद्र के ऑपरेटर घूस मांग सकते हैं और बैंक की लाइन कभी कभी घंटों खड़ा रहना पड़ सकता है।
लेकिन भोला उरांव की सबसे बड़ी समस्या यह है कि बैंक पासबुक और आधार कार्ड में उनके नाम की वर्तनी अलग-अलग है : पासबुक में भोला उरांव, जो सही है, और आधार कार्ड में भौला उरांव। बैंक मैनेजर कह रहे हैं कि जब तक दोनों नाम एक-दूसरे से मेल नहीं खाते, तब तक केवाईसी नहीं हो पाएगा।
इस समस्या को दूर करने के लिए भोला लाचार है। पासबुक में भोला उरांव की जगह भौला उरांव लिखने के लिए बैंक कर्मचारी भौला उरांव के नाम से दो पहचान पत्र मांग रहे हैं, जो भोला के पास नहीं है। उनके लिए आधार कार्ड में नाम बदलवाना तो और मुश्किल है, जबकि वर्तनी की भूल आधार कार्ड में हुई है। भोला तीन साल से अपने पैसे की निकासी नहीं कर पा रहे हैं।
वे अकेले नहीं हैं। कंडरा गांव में ही एक वसंत उरांव है, जिनके आधार कार्ड में लिखे हुए नाम में एक अक्षर गायब है। उनका बैंक खाता एक साल से फ्रीज है। तीन बार केवाईसी के लिए आवेदन कर चुके हैं, लेकिन सफल नहीं हुए। सरिता उरांव भी इसी तरह की समस्या से जूझ रही हैं। उनका नाम आधार कार्ड में अर्चना लिखा है। उनका बैंक खाता तीन साल से फ्रीज है।
झारखंड में लाखों लोग केवाईसी से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं।
हमारी मुलाकात भोला उरांव से तब हुई, जब हम लोग उस इलाके के चार गांवों में घर-घर जाकर सर्वे कर रहे थे। उन चार गांवों के आधे से ज्यादा परिवारों में किसी न किसी का खाता फ्रीज था, ज्यादातर केवाईसी के चक्कर में। पड़ोसी जिले लातेहार के तीन गांवों में किए गए सर्वेक्षण से पता चला कि वहां भी स्थिति ऐसी ही है।
केवाईसी संकट सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं है। शायद झारखंड में बदतर है क्योंकि वहां ग्रामीण बैंकों में भीड़भाड़ ज्यादा है। लेकिन दूसरे राज्यों से भी ऐसी ही समस्याओं की कई खबरें आ रही हैं।
केवाईसी संकट का कारण क्या है? मेरी समझ से दो मुख्य कारण हैं। पहला, जन-धन योजना की शुरुआत में करोड़ों बैंक खाते जैसे-तैसे खोले गए। आधार नंबर को बिना बायोमेट्रिक सत्यापन के बैंक खातों से जोड़ दिया गया और आधार कार्ड से जल्दबाजी में जनसांख्यिकीय विवरण दर्ज कर दिए गए। और याद रखें, आधार जनसांख्यिकीय विवरण अकसर विश्वसनीय नहीं होते हैं। इसी गड़बड़ी को दूर करने के लिए बैंक अब ग्राहकों से बार बार केवाईसी की मांग कर रहे हैं।
दूसरा, केवाईसी और आधार अपडेट प्रक्रिया के नियम हर साल सख्त होते जा रहे हैं। इससे कई लोगों के लिए केवाईसी नियमों का पालन करना मुश्किल होता जा रहा है।
भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि बैंकिंग सिस्टम में चोरी और धोखाधड़ी के कारण समय-समय पर केवाईसी करवाना जरूरी है। लेकिन चोरी तो गरीबों ने नहीं की। यह बहुत बड़ा अन्याय होगा यदि अन्य बदमाशों की शरारतों के कारण लाखों गरीब लोग अपनी मेहनत की कमाई तक पहुंचने में असमर्थ हो जाएं।
केवाईसी प्रक्रिया में तत्काल समीक्षा की आवश्यकता है। गरीब लोगों के पास आम तौर पर आधार से जुड़ा एक खाता होता है, जिसमें अधिकतम एक लाख रुपए तक की राशि रखी जा सकती है। इन खातों की बार-बार केवाईसी करवाना अनावश्यक है। जब ग्राहक ने दो साल तक पैसे नहीं निकाले हों या बैंक खाते और आधार कार्ड में मामूली अंतर हो तो इन खातों को फ्रीज करना भी अनुचित है। गरीब लोगों को परेशान करने के बजाय नियामक एजेंसियों को असली चोरों को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए।
Date: 26-10-24
जनसांख्यिकीय दुविधा
संपादकीय
दक्षिण भारत के राज्यों के दो मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के एन चंद्रबाबू नायडू और तमिलनाडु के एम के स्टालिन ने अपने-अपने राज्य के लोगों से आग्रह किया है कि वे और बच्चे पैदा करें। नायडू ने जापान, चीन और यूरोप में उम्रदराज होती आबादी के कारण सामने आ रही दिक्कतों के बारे में बताया। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल पर दबाव डाला कि वह स्थानीय निकायों के लिए चुनाव में दो बच्चों की सीमा को समाप्त करे। इसके बाद स्टालिन ने यह सुझाव दिया कि उनके राज्य के लोगों को 16-16 बच्चे पैदा करने चाहिए। अन्य मुख्यमंत्री भी देरसबेर उनके साथ आएंगे। कुल मिलाकर देखें तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि राजनीतिक रुझानों में जमीनी हकीकत नजर आ रही है। जैसा कि नायडू ने संकेत किया, दक्षिण भारत के राज्यों में औसत प्रजनन दर पहले ही केवल 1.6 रह गई है और इसमें और गिरावट आ सकती है। इससे देश की आबादी का बड़ा हिस्सा ऐसे जनांकिकीय जाल में फंस जाएगा जिसमें अभी रूस और कोरिया जैसे देश फंसे हैं।
बहरहाल, यह बात भी ध्यान देने लायक है कि दुनिया भर में इसे लेकर कुछ ही नीतियां कामयाब रही हैं। नायडू ने संकेत दिया है कि और बच्चे पैदा करने संबंधी नीतियों को विचारार्थ पेश किया जाएगा। हालांकि दुनिया के कई देशों ने ऐसे प्रयास किए हैं लेकिन इनका प्रजनन दर पर टिकाऊ असर नहीं हुआ है। इनमें से कई रुझान ऐसे उपायों से संचालित हैं जो महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाते हैं। इनमें शिक्षा और बाद में विवाह शामिल हैं। बिना सामाजिक रूप से पिछड़ी नीतियों को अपनाए इन कारकों को उलट पाना संभव नहीं है। ऐसे में यह समझना आवश्यक है कि दोनों मुख्यमंत्रियों द्वारा जताई गई चिंता की वजह क्या है और क्या वे किसी अन्य विकल्प पर विचार कर सकते हैं?
एक बड़ी चिंता राजनीतिक है। इसे स्पष्ट रूप से सामने भी रखा गया है। देश में संसदीय क्षेत्रों का नया परिसीमन लंबित है और इसे आबादी के ताजा आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा। अब तक देश का राजनीतिक संतुलन 1971 की जनगणना पर आधारित है जब उत्तर भारत और देश के बाकी हिस्सों के बीच अपेक्षाकृत अधिक संतुलन था। परंतु तब से उत्तरी भारत के राज्यों का जनांकिकीय बदलाव धीमी गति से हुआ है जबकि देश के बाकी हिस्सों में तेजी से। अब राजनीतिक मानचित्र की स्थिति कुछ ऐसी है कि जिन राज्यों ने एक विवादित मुद्दे पर बेहतर प्रदर्शन किया है उन्हें स्थायी नुकसान हो रहा है। इस बात का उल्लेख करना भी जरूरी है कि पूरा देश अब अपनी कुल प्रजनन क्षमता में 2.1 की प्रतिस्थापन दर पर पहुंच रहा है। परंतु यह बात क्षेत्रीय अंतरों को छिपा लेती है जबकि दक्षिण के राज्य उसी को लेकर चिंतित हैं। उनकी चिंता पश्चिम बंगाल,कश्मीर और पंजाब जैसे राज्यों में साझा की जाएगी क्योंकि इन सभी राज्यों की प्रजनन दर आंध्र प्रदेश से भी कम है।
परंतु समग्र स्तर पर भी देखें तो यह गिरावट गलत समय पर आ रही है। इस बात की पूरी संभावना है कि भारत अमीर होने के पहले ही गरीब हो जाएगा। कोरिया की प्रजनन दर भले ही अब बहुत कम हो लेकिन जब उसकी आबादी अधिक थी तो उसने उसका इस्तेमाल तेज गति से वृद्धि और विकास हासिल करने में किया। बहरहाल संभावना यही है कि भारत शायद यह अवसर गंवा बैठे। जनांकिकीय दबावों का केवल एक ही हल तैयार किया गया है और वह है इक्कीसवीं सदी में अमेरिकी प्रभाव और उसके दबदबे का कायम रहना। अमेरिका पराभव से बच जाएगा और आगामी सदी में उसकी आबादी में इजाफा भी हो सकता है। ज्यादातर अनुमान इसी तरफ संकेत कर रहे हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि वहां निरंतर प्रवासियों का आना जारी है। सवाल यह है कि क्या दक्षिण भारत के नेता अपने प्रदेश की जनांकिकीय चिंता का एक ऐसा हल स्वीकार करेंगे जो उत्तर भारत से लोगों के दक्षिण भारत आने के रूप में तैयार किया गया हो।
Date: 26-10-24
अतार्किक दोहन से बिगड़ता जल-चक्र
प्रमोद भार्गव
खाद्य एवं जल विशेषज्ञों के समूह ‘ग्लोबल कमीशन आन द इकोनामिक्स आफ वाटर’ की ताजा रपट में पाया गया है कि जल संकट से वैश्विक खाद्य उत्पादन का पचास फीसद से अधिक हिस्सा संकट में है। इससे 2050 तक कई देशों के सकल घरेलू उत्पाद में औसतन आठ फीसद की कमी आ सकती है, जबकि कम आय वाले देशों में वह नुकसान 15 फीसद तक हो सकता है। रपट के अनुसार दशकों से हो रहे विनाशकारी भूमि उपयोग और जल कुप्रबंधन ने मानव जनित जलवायु संकट के साथ मिलकर वैश्विक जल चक्र पर गहरा दबाव बना दिया है। यह कई देशों की अर्थव्यवस्था, खाद्य उत्पादन और जन जीवन पर गहरा संकट डाल सकता है दुनिया भर में करीब तीन अन्य लोग पहले से ही पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। एक तरफ फसले पानी की कमी से मुरझा रही हैं, तो दूसरी तरफ नगर दू रहे हैं। अगर इस संकट को नहीं सुलझाया गया तो परिणाम भयावह होंगे |
इस त्रासदी को जल खार्य के संतुलित उपयोग से ही नियंत्रित किया जा सकता है इसलिए पानी के मत को पहचानने की जरूरत है। जलचक्र को समझने के लिए इसका वर्गीकरण नीले और हरे पानी में किया गया है। झीलों, नदियों और तालाबों में एकत्रित पानी को नीला पानी कहा जाता है। मिट्टी और पौधों में संचित पानी को हरा पानी कहा जाता है। जल चक्र उस जटिल प्रणाली को कहते हैं, जिसके द्वारा पन पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। पानी भाप बनकर वायुमंडल में जाता है, जिससे जल वाष्प की बड़ी धाराएं बनती है, जो ठंडी एवं संघनित होने के बाद बारिश या बर्फ के रूप में धरती पर गिरती है। हरे पानी की आपूर्ति को जिस तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है, उसे गंभीरता से लेने और सुरक्षित बनाए रखने की जरूरत है। जल चक्र के लिए यह पानी उतना ही महत्त्वपूर्ण है, जितना नीला पानी माना जाता है, क्योंकि जब पौधे जल पड़ते हैं तो यह वायुमंडल में चला जाता है. इससे धरती पर होने वाली कुल वर्षा का आधा हिस्सा लौट आता है दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह भी है कि पेड़-पौधों व वनस्पतियों में प्रदूषण अघोषित करने की क्षमता निरंतर घट रही है।
भविष्य में जल चक्र यिगढ़ता है, तो भारत में इसका असर कहीं ज्यादा दिखाई देगा। यह स्थिति खाद्य उत्पादन तो घटाएगी ही, पानी की उपलब्धता में भी कमी आ सकती है। दरअसल हमारी कुछ नीतियां ऐसी हैं, जो जलचक्र को परिवर्तित कर सकती हैं। किसी भी वस्तु में छूट देखने-सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन कृषि के लिए डीएपी खाद पर दी जा रही सबसिडी पानी और राष्ट्र की सफल पूंजी को हानि पहुंचा रही है। दशकों से किसानों को कृषि विभाग और वैज्ञानिक समझा रहे हैं कि नाइट्रोजन का अधिक प्रयोग खोल में न करें। इससे मिट्टी की उर्वरा क्षमता घटती है और फसलों में पानी भी अधिक है। धान, गेहूँ, कपास और गन्ना मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमजोर होने पर ज्यादा पानी सोखती हैं। इसीलिए किसानों को मोटा अनाज, दाले व तिलहन पैदा करने और एनपीके खाद डालने को कहा जाता है।
मगर एनपीके पर सबसिडी न होने के कारण यह खाद महंगी मिलती है। नतीजतन, किसानों ने इसे लगभग खारिज कर दिया है। सरकार डीएपी पर सब इसलिए दे रही है कि उसे राजनीतिक हानि न उठानी पड़े यूरिया डीएपी पर प्रतिवर्ष लगभग दो लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रत्यक्ष सबसिडी दी जाती है। इस कारण धान और गेहूं की फसल ज्यादा उगाई जाती हैं, क्योंकि ये फसलें ज्यादा मात्रा में पैदा होती हैं और इन्हीं का ज्यादा निर्यात होता है । तमाम प्रोत्साहन के बावजूद किसान बहुफसलीय खेती करने से भी कतरा रहे हैं। इस वजह से देश को दलहन और तिलहन बड़ी मात्रा में आयात करने होते हैं । इनके आयात में बड़ी मात्रा में विदेश पूंजी भी खर्च होती है। यही नहीं, गेहूं- चावल की फसलों में जल प्रबंधन और बिजली व्यवस्था में जो धन खर्च होता है, वह भी अप्रत्यक्ष निर्यात के जरिए नुकसान का सबब बन रहा है। मगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इस हकीकत का न तो खुलासा होता है और न ही विपक्ष इन मुद्दों को संसद में उठाता है।
खेती और कृषिजन्य औद्योगिक उत्पादों से जुड़ा यह ऐसा मुद्दा है, जिसकी अनदेखी के चलते पानी का भी निर्यात हो रहा है। इस पानी को ‘वर्चुअल वाटर’ भी कह सकते हैं। दरअसल, भारत से बड़ी मात्रा में चावल, चीनी, वस्त्र, जूते-चप्पल और फल व सब्जियों का निर्यात होता है। इन्हें तैयार करने में बड़ी मात्रा में पानी खर्च होता है । अब तो जिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने हमारे यहां बोतलबंद पानी के संयंत्र लगाए हुए हैं, वे भी इस पानी को अरब देशों को निर्यात कर रही हैं। इस तरह से निर्यात किए जा रहे पानी पर लगाम नहीं लगाई गई तो संकट और बढ़ेगा। जबकि देश के तीन चौथाई घरेलू रोजगार पानी पर निर्भर हैं। आमतौर पर यह भुला दिया जाता है कि ताजा और शुद्ध पानी तेल और लोहे की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान है, क्योंकि पानी पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में बीस हजार डालर प्रति हेक्टेयर की दर से सर्वाधिक योगदान करता है । इस दृष्टि से भारत से कृषि और इससे संबंधित उत्पादों के जरिए पानी का जो अप्रत्यक्ष निर्यात हो रहा है, वह हमारे भूतलीय और भूगर्भीय दोनों ही प्रकार के जल भंडारों का दोहन करने का बड़ा सबब बन रहा है। दरअसल, एक टन अनाज उत्पादन में एक हजार टन पानी की आवश्यकता होती है। धान, गेहूं, कपास और गन्ने की खेती में सबसे ज्यादा पानी खर्च होता है। इन्हीं का हम सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं।
खेत की मिट्टी और स्थानीय जलवायु भी पानी की कम-ज्यादा खपत से जुड़े अहम पहलू हैं। पानी का अप्रत्यक्ष निर्यात न हो इसके लिए फसल प्रणाली में व्यापक बदलाव और सिंचाई में आधुनिक पद्धतियों को अपनाने की जरूरत है। ऐसा अनुमान है कि धरती पर 1.4 अरब घन किलोमीटर पानी है, लेकिन इसमें से महज दो फीसद पानी मनुष्य के पीने और सिंचाई के लायक है। इसमें 70 फीसद खेती-किसानी में खर्च होता है। इससे जो फसलें और फल-सब्जियां उपजती हैं, निर्यात के जरिए 25 फीसद पानी अंतरराष्ट्रीय बाजार में चला जाता है। इस तरह से 1050 अरब वर्गमीटर पानी का अप्रत्यक्ष कारोबार होता है। एक अनुमान के मुताबिक इस वैश्विक कारोबार में लगभग दस हजार करोड़ घनमीटर वार्षिक जल भारत से फसलों के रूप में निर्यात होता है। जल के इस अप्रत्यक्ष व्यापार में भारत दुनिया में अव्वल है। जल का संतुलन बना रहें, भविष्य की नीतियां इस दूरदर्शी दृष्टिकोण से बनाना चाहिए ।
Date: 26-10-24
कोड़ा को मंजूरी नहीं
संपादकीय
सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर राजनीति में शुचिता का पक्ष मजबूत किया है। मधु कोड़ा को साल 2017 में कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद आगामी राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया गया था। निचली अदालत ने भी सजा पर रोक लगाने से इनकार किया था। दरअसल, मधु कोड़ा फिर चुनाव लड़ना चाहते हैं, पर उन्हें सजा ऐसी मिली है कि उनका चुनाव लड़ना मुश्किल है। कोई अदालत सजा पर रोक लगाए और फिर सुनवाई करे, तो मधु कोड़ा के लिए चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो सकता है। झारखंड में चुनाव लड़ने को लालायित पूर्व मुख्यमंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय से राहत पाने की कोशिश की थी, पर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से मना कर दिया। तय हो गया कि मधु कोड़ा इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दिलीप रे, राहुल गांधी और अफजाल अंसारी के मामलों की भी दुहाई दी गई थी, लेकिन अदालत ने स्पष्ट कह दिया कि दोषसिद्धि पर रोक नियमित तौर पर नहीं, बल्कि असाधारण परिस्थितियों में ही जारी की जानी चाहिए।
अभी मधु कोड़ा को भूला नहीं है और शायद भूलेगा भी नहीं । निर्दलीय होने के बावजूद वह कैसे झारखंड के मुख्यमंत्री बने और पद पर रहते हुए कैसी विरासत पीछे छोड़ गए, यह किसी से छिपा नहीं है। साल 2006 से 2008 तक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान कोलकाता स्थित विनी आयरन ऐंड स्टील लिमिटेड को कोयला ब्लॉक आवंटन से संबंधित मामले में भ्रष्टाचार विरोधी कानून के तहत दिसंबर 2017 में दोषी ठहराया गया था। ऐसे और भी मामले हैं, जो मधु कोड़ा का पीछा कर रहे हैं। यह दुर्भाग्य राजनीति का है कि ऐसे दागी नेता आज भी अनेक मंचों पर दिख जाते हैं। भला हो, जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 ( 1 ) का, जो दोषसिद्ध किसी व्यक्ति को सजा भुगतने के बाद छह साल के लिए
संसद या विधानसभा का चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर देती है। गौरतलब है कि मधु कोड़ा की टीम ने यह तर्क दिया है कि कोड़ा को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं देने से न केवल सार्वजनिक जीवन में बने रहने का उनका अधिकार प्रभावित हुआ, बल्कि मतदाताओं का उन्हें चुनने का अधिकार भी प्रभावित हुआ। बहरहाल, कोर्ट ने इन दलीलों पर उचित ही कोई ध्यान नहीं दिया।
यह हमारी राजनीति का एक स्याह पहलू है कि हर तरह के नेता के पास अपने समर्थक होते हैं। वास्तव में, सफाई का काम तो जनता का है। जब वह सफाई नहीं रखती है, तो ऐसी शिकायतें सामने आती हैं। जो लोग दागदार हैं, उन्हें जनसेवा करने से नहीं रोका जा सकता, पर ऐसे लोगों को राजनीति से दूर रखने में कोई गलत बात नहीं है। वैसे तो जब दोष गंभीर हो, तो नेताओं को स्वयं चुनाव लड़ने से परहेज करना चाहिए। जनसेवा के लिए दूसरे भी तरीके और अवसर होते हैं, उन्हें भी आजमाना चाहिए। जन प्रतिनिधि होकर जनसेवा करना तो एक मामूली बात है, जिससे आपको अनेक प्रकार से लाभ होते हैं, खूब बदनामी के भी अवसर होते हैं। मतलब, चुनाव की राजनीति वास्तव में जनसेवा की राजनीति नहीं, बल्कि सत्ता की राजनीति है, यह बात समझना ज्यादा जरूरी है। जो भी नई पीढ़ी या नए लोग राजनीति में आ रहे हैं, सभी को अपना दामन पूरी तरह पाक-साफ रखना चाहिए। यहां एक बार जब दाग लग जाए, , तो आसानी से पीछा नहीं छोड़ता है।
Date: 26-10-24
भारत-चीन सहमति देख चकित दुनिया
जोरावर दौलत सिंह, ( फेलो. सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्थ, दिल्ली )
भारत-चीन संबंधों में नाटकीय ढंग से तनाव घटने से दुनिया भर के विदेशी कार्यालयों में आश्चर्य पसर गया है। चार साल के सीमा गतिरोध के बाद नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग ने विवाद की बड़ी गांठ खोल दी है।
पिछले चार वर्षों से दोनों पक्ष अपनी-अपनी बात पर डटे हुए थे। बीजिंग को दिल्ली का संदेश था कि रिश्ते की बड़ी तस्वीर के बारे में सोचने से पहले आइए, सीमा पर जो स्थिति पहले थी, उसे ही बहाल किया जाए। खैर, चीन का तरीका अलग है, उसके लिए सीमा विस्तार और वहां सर्वांगीण सामान्यीकरण आपस में ‘जुड़ा हुआ विषय है। अब जब चीनी स्थिति में बदलाव आया है, तो ऐसा लग सकता है कि भारत की स्थिति प्रबल हुई है। चीन वास्तव में सीमा पर स्थिरता बहाल करने के लिए पहला कदम उठाने के लिए सहमत हो गया है। सेना की वापसी शुरू हो गई है। चीन अब व्यापक शांति और साझा स्थिति चाहता है। कजान में मोदी-शी की बैठक के बाद दोनों पक्षों के बयानों से इसमें कोई संदेह नहीं है कि संबंध सामान्य बनाने की दिशा में प्रक्रिया अब शुरू हो गई है।
कई लोग इस बात से चकित हैं कि चीन ने देपसांग और डेमचोक के सबसे विवादास्पद मोचों पर अपने फायदे पर जोर नहीं दिया। वैसे, माना जाता है कि चीनी सेना पीएलए के कट्टरपंथी झुकना नहीं चाहते थे, तो फिर चीन के ताजा लचीलेपन को कैसे समझा जाए? इसमें एक पहलू यह है कि बीजिंग को अमेरिका पर बढ़त हासिल करने का मौका मिला है, जो न केवल भारत-चीन संबंधों को अस्थिर करने के लिए बहुत कुछ कर रहा है, बल्कि लगभग एक साथ कई प्रमुख गैर-पश्चिमी शक्तियों के साथ संबंधों को भी खराब कर रहा है। दूसरा, 1950 के दशक से पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र व अन्य कुछ क्षेत्रों में अमेरिका की वजह से पैदा खतरों को बेअसर करने के लिए भी पारंपरिक चीनी भू-रणनीति ने अपने नए फैसले को आकार दिया है। जहां तक भारत का अपना आकलन है, दो बड़े विषय सामने आते हैं। भारत की चीन संबंधी चुनौती के रूबरू एक प्रमुख भू-राजनीतिक सहयोगी के रूप में अमेरिकी पक्ष ने पिछले दशक में अपना वादा पूरा नहीं किया है। 2020 के बाद भी, यह विचार कभी सामने नहीं आया कि लद्दाख संकट अमेरिका के साथ साझेदारी को व्यापक बनाने के लिए अभूतपूर्व आर्थिक और भू-राजनीतिक अवसर खोलेगा।
बहुध्रुवीयता की एक नई लहर ने दरअसल पिछले तमाम गुणा-भागों को किनारे कर दिया है। यूक्रेन संघर्ष के बाद से अमेरिकी वैश्विक भू-रणनीति यूरेशियन नियंत्रण में स्थानांतरित हो गई है। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का मुकाबला करने के इस नए चरण में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता या गुटनिरपेक्षता को एक बड़ी बाधा के रूप में देखा जाता है। इसका असर अमेरिका- भारत संबंधों पर महसूस किया गया है। यहां तक कि अमेरिका ने पूर्वी एशिया में अपने मुख्य गठबंधन सहयोगियों की संख्या दोगुनी कर ली है। जहां तक मुख्य क्षेत्रीय और महाद्वीप-व्यापी सुरक्षा का सवाल है, भारत की भूमिका पहले से सीमित हुई है। इस परिस्थिति ने दिल्ली में इस विश्वदृष्टि को और मजबूत किया है कि अनेक भारतीय हितों की रक्षा के लिए भारत को लाभप्रद स्थिति में रहना ही होगा और इसके लिए दुनिया की तमाम बड़ी शक्तियों के बीच एक बड़ा समायोजन बनाकर चलना जरूरी होगा।
कुल मिलाकर, समय माकूल था, भारत और चीन, दोनों ने पाया कि अगर चंद द्विपक्षीय समस्याओं के बावजूद संबंधों में स्थिरता बहाल करलें, तो नई विश्व व्यवस्था में दोनों ही देशों के हाथ मजबूत होंगे।
चीन के साथ संबंधों में नई भारतीय सोच को आकार देने वाला एक अन्य कारक अमेरिकी घरेलू राजनीति में फैली अराजकता है। ऐसा लगता है, दिल्ली में एक मंथन चल रहा है कि अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था के उस स्तर तक स्थिर होने की संभावना नहीं है, जो भारत के प्रति पुरानी अनुकूल अमेरिकी नीति को फिर जीवंत कर दे। चाहे डोनाल्ड ट्रंप हों या कमला हैरिस, लेन-देन की नीति पर चलते हुए ही आगे बढ़ेंगे। अतः इसका मतलब है कि भारत अपने संबंधों के फूल केवल अमेरिका को समर्पित करने के बजाय कहीं और भी चढ़ाए। भारत ने इस बार बिल्कुल यही किया है।
भू-अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्थाओं ने भी इस तनाव में एक भूमिका निभाई है। चीन से आर्थिक जुड़ाव और बाजार तक उसकी पहुंच को सीमित करने के मामले में भारत की आर्थिक नीति वास्तव में लद्दाख गतिरोध से पहले की है। अब स्थिति सामान्य होने की उम्मीद के साथ, भारत के औद्योगिक, विनिर्माण और विकास लक्ष्यों में चीन से लाभ उठाने के ज्यादा बेहतर अवसर बन सकते हैं। अब भारत और चीन अपनी भविष्य की आर्थिक परस्पर निर्भरता की शर्तों पर ज्यादा बेहतर बातचीत कर सकते हैं।
द्विपक्षीय संबंधों से परे देखें, तो ब्रिक्स के माध्यम से भी भारत और चीन अब वैश्विक वित्तीय या व्यापार ढांचे में अपने हितों को ज्यादा अभिव्यक्ति प्रदान कर सकते हैं। वैश्वीकरण के नए अग्रदूतों के रूप में, भारत और चीन दोनों का वैश्वीकरण को एक समावेशी दिशा में ले जाना आज ज्यादा मुफीद है। अगर आज वैश्वीकरण का लाभ सबको मिले, तो लुप्त हो रहे नवउदारवादी युग को लौटाया जा सकता है। विश्व में नई सार्वजनिक पूंजी या सुविधा का निर्माण हो सकता है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की भागीदारी और मूल्य संवर्धन को बढ़ाया जा सकता है।
इतनी सारी संभावनाओं के बावजूद निकट भविष्य में चीन के साथ संबंधों की कुछ मूलभूत विशेषताओं को मौलिक रूप से नहीं बदला जा सकता हमारी हिमालयी सीमा शायद अस्थिर ही बनी रहेगी ताकत की विषमता खत्म नहीं होगी, न ही प्रभाव जमाने के लिए क्षेत्रीय प्रतिस्पर्द्धा घटेगी। हालांकि, दोनों दिग्गज बहुध्रुवीयता चाहते हैं, पर दिल्ली और बीजिंग में इसका मतलब हमेशा एक ही नहीं होता है, खासकर जब उप- महाद्वीप और आसपास के पड़ोस की बात आती है।
दूसरी ओर, दोनों दो बड़े पड़ोसी, दो सभ्यतागत देश, दो प्रमुख गैर-पश्चिमी शक्तियां, दो बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिनकी बहुध्रुवीय दुनिया में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, जिनकी सुधरी हुई विश्व व्यवस्था में भी पूरी जगह बरकरार रहने वाली है। परस्पर जटिल हालात भी दोनों नेतृत्वों के लिए यह अनिवार्य बना देते हैं कि दोनों एक सुदृढ़ नीति बनाकर आगे बढ़ें। ऐसी नीति, जो उनके पुराने विरोधाभासों को भी संभाले, उन्हें साथ-साथ आगे बढ़ाए और नई बहुध्रुवीय दुनिया के निर्माण में भी सक्षम बनाए ।