26-10-2017 (Important News Clippings)

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26 Oct 2017
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Date:26-10-17

Stronger Indo-US ties for a stronger India

ET Editorials

US Secretary of State Rex Tillerson’s New Delhi visit comes as China made clear its plan to play a grander role on the world stage. It also comes at a time when the US-Pakistan ties are shifting.As the US courts India, building on shared concerns over Chinese expansionism and state sponsorship of terror, India’s goal is to widen its space for autonomous action, not to swoon into the superpower’s clasp.

Partnerships come with their own advantages and pitfalls.For now, New Delhi has been able to steer clear of the pitfalls; it is yet another indication of the level of Washington’s interest in securing a strong partnership with New Delhi. External affairs minister Sushma Swaraj, for instance, made it clear that while India shares US concerns about North Korea, it will not severe diplomatic ties with the country. Instead, she suggested obliquely that India could play a mediating role.The import of the exchange is clear: India and US have common end-goals but divergent interests and paths to the goal. A successful partnership will require both countries to navigate, calibrate and accommodate their respective national interests. Clearly, Tillerson gets this. It is reflected in his response that US is not alarmed by India developing the Chabahar port in Iran, even as Washington and Tehran are at odds.

India’s foreign policy establishment has to keep its eyes peeled all the more, on account of the unstable nature of US policy as articulated by that country’s president. Even the Secretary of State cannot be certain about his President’s thinking on any subject on a given day.India cannot ignore President Trump’s conflicting tweets — which have the same status, in the present administration, as, say, revelations of the oracle in ancient Greece — on Pakistan.


Date:26-10-17

देरी की रणनीति

संपादकीय

निर्वाचन आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनावों को हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के करीब एक महीने बाद कराने का निर्णय लिया है। इस फैसले पर जाहिर तौर पर ये सवाल उठे हैं क्योंकि यह देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए गहरे अर्थ समेटे है। चर्चा इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि हाल के दिनों में निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार दोनों ने चुनावों को एक साथ कराने को प्राथमिकता देने की बात बार-बार कही है। वर्ष 2012 के तर्ज पर दोनों राज्यों के चुनाव इस बार भी साथ कराने से उसे अपने इस इरादे की दिशा में आगे बढऩे में मदद मिलती। सच तो यह है कि दोनों राज्यों की सरकारों का कार्यकाल जनवरी में बमुश्किल एक पखवाड़े के अंतर पर समाप्त हो रहा है। ऐसे में चुनाव में इतने अंतर की वजह समझना आसान नहीं। इसके अलावा चूंकि दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे 18 दिसंबर को यानी एक ही दिन घोषित किए जाएंगे, इसलिए 9 नवंबर के चुनाव के बाद हिमाचल को नतीजों के लिए माह भर लंबा इंतजार करना होगा।

निर्वाचन आयोग ने आधिकारिक बयान में कहा है कि गुजरात में बाढ़ राहत का काम पूरा नहीं हुआ था और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद इस कार्यक्रम में आगे खर्च करना मुश्किल होता। यह सफाई उचित नहीं है क्योंकि आचार संहिता लागू होने के बाद केवल केंद्र और राज्य की नई घोषणाओं पर ही रोक लगती है, न कि पुराने चले आ रहे काम पर। मामला तब और गंभीर हो गया जब ऐसी खबरें आईं कि 12 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद से गुजरात में कई तरह की रियायतों की घोषणा की गई। जानकारी के मुताबिक 13 दिन की अवधि में राज्य सरकार ने गुजरात में 11,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं और 16 रियायतों की घोषणा की। ये वैसी ही घोषणाएं हैं जैसी राजनीतिक दल प्राय: चुनाव करीब आने पर करते हैं। इसमें किसानों द्वारा वस्तु एवं सेवा कर के तहत चुकाए गए कर की वापसी से लेकर स्थानीय अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे वापस लेने, राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन और दीवाली बोनस में इजाफा जैसी बातें शामिल हैं। इन घोषणाओं के अलावा कई ऐसी परियोजनाएं भी हैं जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्यंत अल्प समय में घोषित कीं। मसलन, वडोदरा में स्मार्ट सिटी, मेट्रो रेल परियोजना, एक फेरी की शुरुआत, एक फ्लाईओवर और यहां तक कि एक बस अड्डा भी।

भारतीय जनता पार्टी के अथक चुनाव अभियानकर्ता के रूप में सक्रिय प्रधानमंत्री मोदी की गुजरात यात्राओं के समय और राज्य में चुनाव की तिथियों की घोषणा के संयोग की भी अनदेखी नहीं की जा सकती है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ने भी अतीत में यह नीति अपनाई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि भाजपा खुद यह कहती आई है कि वह देश को कांग्रेस मुक्त बनाना चाहती है। ऐसे में उसे कांग्रेस का अनुकरण तो नहीं ही करना चाहिए। टीकाकारों का कहना है कि चुनाव पूर्व रियायतें और नई परियोजनाओं की घोषणाएं स्थानीय मतदाताओं को बहुत अधिक प्रभावित नहीं करेंगी। इसलिए इनका कोई खास अर्थ नहीं है। इस सोच में दम है। सन 1950 के बाद से चुनाव दर चुनाव हम यह देखते आए हैं कि देश के नागरिक निहायत रहस्यमयी अंदाज में मतदान करते हैं। परंतु हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि सरकार की ओर से ऐसी नजीर निर्वाचन प्रक्रिया की नैतिकता पर सवाल उठाने का अवसर देती है। भारतीय लोकतंत्र को इस तरह प्रहसन का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए।


Date:25-10-17

No force-feeding please

Supreme Court must listen to Justice Chandrachud’s question on its national anthem order. Government must act on it too

In November 2016, the Supreme Court of India ordered that “all cinema halls shall play the National Anthem before a feature film starts”. Earlier, in September, there had been an attack on the army base at Uri and the Indian Army had conducted surgical strikes across the Line of Control in Kashmir. Nationalism appeared to have gained centrestage in public discourse. The figure of the jawan was being held up to stanch questioning of government policy, be it on surgical strikes or even demonetisation. Patriotism tests were being devised for citizens. At that time, the apex court order seemed to become part of a rising clamour that sought to label citizens as “nationalist” or “anti-national”. On October 23, however, while hearing a petition by a film society against the 2016 judgement, Justice D.Y. Chandrachud asked: “Why do people have to wear their patriotism on their sleeve?” It is a reassuring question. It shows yet again that the apex court is open to questioning itself, that it is willing to reconsider its own judgments.

The 2016 order, delivered by a bench headed by now Chief Justice Dipak Misra, had not only made it compulsory for moviegoers to stand for the anthem, it had also instructed that patrons be locked in so that they are unable to disrupt the mandatory rendition by leaving. In his observations on October 23, Justice Chandrachud articulated the flaw in the 2016 judgment: “Why should we assume that if we don’t play the national anthem in movie halls, we cease to be patriotic?” The 2016 order assumed an unverified and unverifiable patriotism deficit. And opened the door to a slippery slope. If movie halls must compulsorily play the national anthem, why, Justice Chandrachud asked, should it not be played at “drama and other public places?” The Court may amend its earlier order to make the playing of the anthem optional, he said.The court must, indeed, modify its 2016 order. But the government must also listen to Justice Chandrachud, take his cue. As he also pointed out, government can take the call on the question of regulating the playing of the anthem in movie halls and other public spaces. Justice Chandrachud’s remarks have done well to remind us that love for the country need not be tested at every turn and that symbolic displays of nationalism are, in certain contexts and spaces, a curb on individual freedoms.


Date:25-10-17

Mahatma Macaulay

Robert Clive founded the British Raj, Lord Macaulay sowed the seeds of its end

Chandra Bhan Prasad

Once in India, Lord Robert Clive, more often than not, would be in uniform and battle ready. He would sport long moonboots, ride horses. Conjectural of sorts, he would flash a gun in one hand, and a sword in the other. Conjectural because, when both hands are armed, what body part held the bridle?The fact is, in 1757 at the battle of Plassey, Clive won India for England. Lord Thomas Babington Macaulay walked into India, as if pacing into a palanquin. Clad in suits and gleaming shoes that appeared as though they had just been procured. Academic D. Shyam Babu describes Macaulay as a Mahatma. With Lord Macaulay-like simplicity, he dislodges the Crown’s greatest stamp of honour, “Lord”.India thus turns home to three Mahatmas — Mahatma Macaulay, Mahatma Phule and Mahatma Gandhi. Decades before Gandhiji returned to India in 1915, Macaulay began scripting the path Gandhiji would enact. “Freedom”? Who imagined that enterprise for British India? “It would be. far better for us that the people of India were well governed and independent of us, than ill governed and subject to us,” argued the would-be-Mahatma in his July 10, 1832 speech in the House of Commons.

His regard for India continues: “Are we to keep the people of India ignorant in order that we may keep them submissive? Or do we think that we can give them knowledge without awakening ambition? Or do we mean to awaken ambition and to provide it with no legitimate vent? It may be that the public mind of India may expand under our system till it has outgrown that system; that by good government we may educate our subjects into a capacity for better government; that, having become instructed in European knowledge, they may, in some future age, demand European institutions. Whether such a day will ever come I know not. But never will I attempt to avert or to retard it. Whenever it comes, it will be the proudest day in English history.” Once in India in 1835, seeding ideas of freedom was Macaulay’s mission.When the British parliament asked the East India Company to set aside one lakh rupees for the education of Indians, the officials were divided: One set insisting to continue with the existing Arabic and Sanskrit education, and the other group, led by the Mahatma-in-making, argued for English education that would be seeped in the sciences. In order to convince his fellow officials who were obsessed with the Arabic/Sanskrit system, Macaulay in his Minute on Education makes fun of 15th century England. “To which I refer is the great revival of letters among the Western nations at the close of the fifteenth and the beginning of the sixteenth century. At that time, almost everything that was worth reading was contained in the writings of the ancient Greeks and Romans. Had our ancestors… neglected the language of Thucydides and Plato, and the language of Cicero and Tacitus. Would England ever have been what she now is?”

Macaulay adds, “What the Greek and Latin were to the contemporaries of More and Ascham, our tongue is to the people of India.” This Mahatma had won for India not only the English language but the sciences as well. But what about the account that paints Macaulay as a mind-slaver? The slave theorists hate the Lord with the pen more than they hate the Lord with swords.In his 1832 speech, Macaulay spoke thus: “I fully believe that a mild penal code is better than a severe penal code, the worst of all systems was surely that of having a mild code for the Brahmins… while there was a severe code for the Shudras. India has suffered enough already from the distinction of castes, and from the deeply rooted prejudices which that distinction has engendered.” Clive won England an empire but he wouldn’t say a word against the “deeply rooted prejudices” that caste breeds. Mahatma Macaulay set the stage for ending not only those prejudices but the British rule in India itself.


Date:25-10-17

राष्ट्रगान पर नसीहत

अपने देश में इन दिनों राष्ट्रवाद और राष्ट्रगान जैसे गंभीर मुद्दों पर मंथन और पुनर्विचार करने की प्रक्रिया काफी तेज हुई है। अभी मात्र ग्यारह माह पूर्व यानी तीस नवम्बर दो हजार सोलह को दिए अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पूरे देश के सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाए और इस दौरान वहां मौजूद सभी लोगों को राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा रहना अनिवार्य होगा। जाहिर है पहली नजर में ही शीर्ष अदालत का यह आदेश बाध्यकारी था। अलबत्ता, इस आदेश में बदलाव करने की याचिका भी दाखिल की गई। इस पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कुछ सख्त टिप्पणियां भी कीं और अपने पहले के आदेश में बदलाव के संकेत भी दिए हैं। शीर्ष अदालत ने यह स्वीकार किया है कि देशभक्ति प्रदर्शित करने के लिए सिनेमाघरों में राष्ट्रगान के समय खड़ा होना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यह विचार अपने पहले के फैसले से ज्यादा बुद्धिमतापूर्ण और विवेकशील है। दरअसल, सिनेमाघर मनोरंजन स्थल होते हैं। यहां लोग किसी गंभीर विषय पर संवाद करने नहीं आते हैं। यहां आने वाले सिर्फ मौज-मस्ती, आनंद लेने और समय बिताने आते हैं। इसलिए ऐसे अगंभीर और हल्के-फुल्के स्थलों पर राष्ट्रगान बजाने और उसके सम्मान में दर्शकों को खड़ा करने के लिए कानूनन बाध्य करने से राष्ट्रगान में निहित गंभीरता प्रभावित हो सकती है। वैसे भी मनुष्य जन्मजात स्वतंत्र होता है। उसे बेवजह कानून की जंजीरों में बांधने से उसके नैसर्गिक अधिकारों पर कुठाराघात होता है। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं कि मनुष्य के नैसर्गिक अधिकार असीमित हैं। सभ्य समाज राज्य को उसके अधिकारों को सीमित करने का अधिकार देता है। अलबत्ता, राज्य को इतना विवेकशील तो होना ही पड़ेगा कि वह इस बात को देखे कि मनुष्य की स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित करने का औचित्य क्या है? कई बार सरकारें अपने एकल विचार को थोपने के लिए ऐसे फैसले करती हैं, जो बहुमत को स्वीकार नहीं होता। केंद्र सरकार के अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल का यह विचार इसी श्रेणी का है कि भारत बहुलतावाला देश है। ऐसे में राष्ट्रगान का बजाया जाना एकात्मकता का बोध दिलाएगा। लेकिन अदालत ने इसके लिए सरकार से कानून में संशोधन का रास्ता बताया है। देखना होगा कि सरकार इस मामले में आगे क्या करती है।


Date:25-10-17

किरकिरी के बाद

अध्यादेश और फिर विधेयक इस इरादे से लाया गया कि उनके खिलाफ कोई जांच शुरू करने के लिए भी सरकार की अनुमति आवश्यक हो।

राजस्थान सरकार ने अपराध-कानून में विवादास्पद संशोधन का विधेयक विधानसभा में पेश तो कर दिया, पर फौरन ही इसे विधानसभा की प्रवर समिति को भेज दिया गया, जो अगले सत्र में अपनी रिपोर्ट देगी। जाहिर है, विधेयक को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। कदम पीछे खींच कर राजस्थान सरकार ने समझदारी ही दिखाई है, पर किरकिरी हो चुकने के बाद। आखिर इस विधेयक को लेकर क्यों राज्य में हंगामा खड़ा हो गया, और बाकी देश में भी इसकी तीखी आलोचना हुई। दरअसल, एक अध्यादेश की जगह लाए गए इस विधेयक में ऐसे प्रावधान थे जो राज्य में भ्रष्टाचार-विरोधी कार्रवाई को पंगु बना देते और मीडिया की आजादी पर भी अंकुश लगा देते। यही कारण था कि जहां विधेयक के खिलाफ विपक्ष लामबंद था, वहीं पत्रकार बिरादरी में भी तीखी प्रतिक्रिया हुई। एडीटर्स गिल्ड ने बाकायदा बयान जारी कर विरोध जताया और विधेयक को वापस लेने की मांग की। फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिए गए विधेयक में प्रावधान है कि मौजूदा और पूर्व न्यायिक अधिकारियों और अफसरों के खिलाफ सरकार की अनुमति के बगैर कोई जांच शुरू नहीं होगी। अनमुति के लिए छह माह तक इंतजार करना पड़ेगा। इस दौरान आरोप और आरोपी पहचान की बाबत खबर प्रकाशित या प्रसारित नहीं की जा सकती।

ऐसे प्रावधान के पीछे दलील यह दी गई कि जजों और अफसरों को अनावश्यक मुकदमे या विवाद में घसीटे जाने का खौफ नहीं रहेगा और वे अपना काम निर्भीकता से कर पाएंगे। लेकिन इस दलील में दम नहीं था। किसी जज के खिलाफ आरोप होने पर जांच और कार्रवाई की प्रक्रियाएं उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय ने तय कर रखी हैं। इसलिए राज्य सरकार को इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जहां तक अफसरों का सवाल है, उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार की अनुमति की शर्त पहले से है। अध्यादेश और फिर विधेयक इस इरादे से लाया गया कि उनके खिलाफ कोई जांच शुरू करने के लिए भी सरकार की अनुमति आवश्यक हो। ऐसा करना परिपाटी के भी खिलाफ होगा और संविधान के भी। लंबित विधेयक संसद द्वारा पारित लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम के एकदम विपरीत है। इसलिए जरूर अदालत में इसे चुनौती दी जाती और न्यायिक समीक्षा में यह शायद ही टिक पाता। पर सवाल है कि राज्य सरकार ने ऐसा कदम ही क्यों उठाया, जिससे ऐसी धारणा बने कि वह भ्रष्टाचार के आरोपियों को बचाना और मीडिया का मुंह बंद करना चाहती है!

अगर अफसरों के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए सरकार की इजाजत अनिवार्य हो, तो वह प्रकारांतर से राजनीतिकों के लिए भी कवच साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसे तमाम मामलों में दोनों की मिलीभगत रहती है। मीडिया की आजादी का गला घोंटने वाले इस तरह के प्रावधान राजीव गांधी के कार्यकाल में लाए गए मानहानि विधेयक में भी किए गए थे, मगर देश भर में हुए जबर्दस्त विरोध के कारण उसे वापस लेना पड़ा था। विडंबना यह है कि उसी तरह के प्रावधान वाला विधेयक एक ऐसी पार्टी की राज्य सरकार ने तैयार किया, जिस पार्टी ने मानहानि विधेयक का खूब विरोध किया था और जो भ्रष्टाचार को सहन न करने का दम भरती है!


Date:25-10-17

 

केंद्र और राज्यों के चुनाव एक साथ करवाने की पेचीदगियां

विजय कुमार चौधरी, अध्यक्ष, बिहार विधानसभा

इन दिनों लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर काफी विमर्श चल रहा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि अगले चार महीनों में वह लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने में सक्षम हो जाएगा। देश में बार-बार चुनाव होने के नतीजों को हर कोई जानता है। इनमें सबसे बड़ा मसला चुनाव संपन्न कराने में होने वाले बेहिसाब खर्च का है। चुनाव चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का, उसे कराने में सरकारी तंत्र को भारी मशक्कत करनी पड़ती है। इससे विकास कार्यों में भी बाधा आती है। आदर्श आचार संहिता के लागू होने के कारण ढेर सारी आवश्यक सरकारी नीतियों और फैसले लेने में भी अनावश्यक विलंब होता है। चुनाव कार्य में शिक्षकों की पूर्ण भागीदारी के कारण महाविद्यालयों और विद्यालयों में पढ़ाई ठप्प हो जाती है। वर्तमानकेंद्र सरकार एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में है और उसकी मंशा को देखते हुए ही नीति आयोग ने चुनाव आयोग को इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करने को कहा है। केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग को इसके लिए आवश्यक चीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का आश्वासन दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक, उसे ईवीएम खरीदने के लिए करीब 12,000 करोड़ रुपये और वीवीपीएटी मशीन के लिए 3,400 करोड़ रुपये उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसके फायदे तो बहुत हैं, पर इसमें कई व्यावहारिक कठिनाइयां भी आएंगी। साल 1967 तक तो देश में चुनाव एक साथ ही होते रहे। बाद में गठबंधन सरकारों के गठन और उनके विघटन से पैदा हुए हालात में लोकसभा और विधानसभाओं में चुनाव अलग-अलग होने लगे। एक साथ चुनाव के लिए सबसे पहले सभी राजनीतिक दलों में सहमति बनानी होगी। आम धारणा है कि एक साथ चुनाव होने से क्षेत्रीय दलों को नुकसान होगा। एक साथ चुनावों में राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहेंगे, स्थानीय व क्षेत्रीय मसले गौण हो जाएंगे। हालांकि कुछ क्षेत्रीय दलों ने इस प्रस्ताव का समर्थन भी किया है।

एक साथ चुनाव के लिए ऐसी स्थितियां बनानी होंगी कि निर्वाचित सदन पांच साल का अपने कार्यकाल पूरा करें। इसके लिए संविधान में भी कई बदलाव करने पड़ेंगे। उन प्रावधानों को बदलना होगा, जिनके चलते सदन को भंग करके मध्यावधि चुनाव करवाए जाते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में सोचना होगा। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है और नई सरकार नहीं बन पाने की स्थिति में मध्यावधि चुनाव की आशंका बनी रहती है। कभी-कभी चुनाव के बाद भी किसी दल अथवा गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर स्थाई सरकार का गठन मुमकिन नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हम जर्मन संविधान की व्यवस्थाओं से सीख ले सकते हैं। जर्मनी में ‘अविश्वास मत के प्रस्ताव’ के स्थान पर ‘रचनात्मक अविश्वास मत के प्रस्ताव’ का प्रावधान किया गया है। वहां आम चुनाव के बाद जब सरकार गठित हो जाती है, तो वह तब तक काम करती है, जब तक कि किसी दूसरे वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था नहीं हो जाती। यानी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता है, बल्कि किसी दूसरे नेता के नेतृत्व में नई सरकार के बहुमत का दावा पेश किया जाता है, जिससे एक सरकार गिरती है, तो उससे पहले दूसरी सरकार बनने की स्थिति रहती है। ऐसी प्रणाली भारत में भी लागू की जा सकती है। इसमें अविश्वास प्रस्ताव तभी आ पाएगा, जब कोई वैकल्पिक सरकार बनाने का दावा हो। इससे लोकसभा व विधानसभा का पांच साल तक चलते रहना निश्चित हो जाएगा। कुछ खबरों के अनुसार, नीति आयोग और चुनाव आयोग कुछ विधानसभाओं के कार्यकाल को थोड़ा घटाकर या बढ़ाकर उनके चुनाव 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ कराने के प्रश्न पर विचार कर रहा है। पर यह एक बार का मामला नहीं हो सकता। चुनाव के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के गठबंधन या उसके विघटन को अगर नियंत्रित नहीं किया गया, तो आगे उसी तरह की कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। इसे एक बार की प्रक्रिया समझना भूल होगी। इसे विश्वसनीय, सरल व दोषरहित बनाने के लिए ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि लोकसभा और विधानसभाएं हर सूरत में अपना कार्यकाल पूरा करें।


Date:25-10-17

उम्मीदों को पंख लगाने का सही वक्त

हर्ष वी पंत

अमेरिकी विदेश सचिव रेक्स टिलरसन इस हफ्ते भारत में होंगे। तीन देशों की यात्रा में टिलरसन के भारत आने का मकसद ट्रंप प्रशासन के उस इरादे को थोड़ा और पुख्ता करना है कि वह दिल्ली के साथ रिश्तों में गर्मजोशी का इच्छुक है। टिलरसन पिछले हफ्ते अपने एक भाषण में भारत-नीति पर विस्तार से अपनी बात कह चुके हैं। उसमें उनका जोर पिछले कुछेक सालों में भारत-अमेरिका रिश्तों के आए महत्वपूर्ण बदलावों व गर्मजोशी में हुए अभूतपूर्व इजाफे पर रहा था। टिलरसन ने इस भाषण में भारत और चीन के कार्य-व्यवहार के अंतरविरोधों की भी बात की। उनका तर्क था कि ‘चीन, भारत के साथ रिश्तों में आगे बढ़ते हुए भी कई बार गैर-जिम्मेदारी का परिचय देता है और अंतरराष्ट्रीय नियम-कानूनों को भी नजरअंदाज कर जाता है, जबकि भारत जैसे देश हमेशा दूसरे देशों की संप्रभुता की रक्षा करते हुए अपने दायरे में रहकर काम करते हैं।’ हालांकि रेक्स टिलरसन ने कहा कि अमेरिका, चीन के साथ रचनात्मक संबंध चाहता है, लेकिन वह यह भी साफ करने से नहीं चूके कि नियम आधारित मामलों में चीनी चुनौतियों की, या ऐसे मामलों की, जिसमें चीन पड़ोसी देशों की संप्रभुता से खिलवाड़ करता दिखे या अमेरिका व हमारे मित्र देशों के लिए खतरा बने, हम अनदेखी नहीं कर सकते।

भारत और अमेरिका को दुनिया के दोनों तरफ मजबूती से खड़े ‘स्थायित्व के दो स्तंभ’ बताते हुए टिलरसन ने तर्क दिया कि ‘भारत को बस विश्व स्तर पर एक विश्वसनीय साथी की जरूरत है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि वैश्विक स्थायित्व के प्रति हमारे साझा मूल्य और दृष्टिकोण के साथ शांति और समृद्धि की दिशा में भी अमेरिका हमेशा साथ है।’ भारत और अमेरिका के रिश्तों का आधार स्पष्ट करते हुए टिलरसन का कहना था कि ‘भारत-अमेरिका के बीच उभरती सामरिक साझेदारी का मतलब कानून और नियमों के प्रति सम्मान, अहस्तक्षेपकारी नीति, सार्वभौम मूल्य और मुक्त व्यापार बनाए रखने की साझा प्रतिबद्धता पर निर्भर रहना है।’ ऐसे वक्त में, जब ट्रंप प्रशासन की विदेश नीति और उसके नजरिये, अमेरिका फस्र्ट की उसकी अलगावकारी नीति को लेकर भारत में चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं, टिलरसन का यह भाषण धुंधलके से परदा उठाते हुए बहुत कुछ स्पष्ट करने वाला है, जब वह इस क्षेत्र में अपनी चिंता और भारत के महत्व को हमेशा की तरह निर्णायक बताते हैं। टिलरसन की इस सप्ताह की भारत यात्रा के दौरान स्वाभाविक तौर पर क्षेत्रीय मुद्दे एजेंडे पर हावी होंगे और वाशिंगटन इस बात का आकलन करना चाहेगा कि नई दिल्ली अफगान-पाक और भारत-प्रशांत क्षेत्र में अपनी कैसी भूमिका तय करना चाह रही है?

ट्रंप प्रशासन की दक्षिण एशिया नीति में पहले ही अफगानिस्तान में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका की बात को स्वीकार किया गया है और टिलरसन के भाषण ने व्यापक भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका को और महत्वपूर्ण बना दिया है। ऐसे समय में, जब भारत संपूर्ण एशियाई क्षेत्र में अपनी व्यापक भूमिका महसूस करते हुए, एक सशक्त रोल निभाने को तैयार है, तो वाशिंगटन चाहेगा कि इसकी शुरुआत भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत की अधिक से अधिक सक्रियता और सहयोग के रूप में हो। टिलरसन की इस बात को भी अहमियत दिए जाने की जरूरत है कि ‘अमेरिका, भारत और जापान के त्रिपक्षीय और महत्वपूर्ण मजबूत संबंधों का हम पहले से ही लाभ उठा रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि भविष्य में साझा उद्देश्यों और हर नई शुरुआत में मजबूती के लिए हमें ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य देशों को भी अपने साथ जोड़ने पर सोचना चाहिए। इसकी आज जरूरत है।’ दिल्ली ने भारत-अमेरिका रिश्तों पर टिलरसन के ‘सकारात्मक मूल्यांकन’ की ‘सराहना’ की है और कहा है कि वह द्विपक्षीय संबंधों के भविष्य की दिशा में ‘उनके आशावाद’ के साथ है, लेकिन चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की राय इस मामले में स्वाभाविक रूप से तल्खी भरी है। उसकी राय में भारत को इसका अनुभव नहीं है और उसे अंदाज भी नहीं है कि अमेरिका के आर्थिक, तकनीकी, सैन्य और राजनीतिक वादों के पूरे होने के लिए भारत को कितना इंतजार करना होगा? टिलरसन द्वारा तैयार की गई वाशिंगटन की दक्षिण एशिया नीति में बीजिंग से संतुलन साधने के लिए नई दिल्ली को मजबूत करने का इरादा भले दिखाई देता हो, चीन भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती के खिलाफ नहीं है, लेकिन वह ऐसे किसी कदम को भी बर्दाश्त नहीं करेगा, जो उसके खिलाफ जाता हुआ दिखेगा।

टिलरसन की यह यात्रा वाशिंगटन और नई दिल्ली को वैश्विक राजनीति में तेजी से हो रहे बदलाव के हालात में इस क्षेत्र में अपनी-अपनी प्राथमिकताओं के आकलन का अवसर भी देगी। भारत के लिए अगर यह आकलन करने का अवसर है कि ट्रंप प्रशासन पाकिस्तान और चीन पर अपनी अब तक की लफ्फाजी को कितना मूर्त रूप देने को तत्पर दिखता है, तो अमेरिका के लिए यह उसके बदलते रुख पर मोदी सरकार की प्रतिक्रिया के आकलन का वक्त होगा। अभी यह देखा जाना बाकी है कि भारत इस पूरी प्रक्रिया में अपनी एक व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक भूमिका कैसे तय करता है और किस तरह से उसका लाभ उठाता है। मोदी सरकार तेजी से बढ़ रही एक ताकत के साथ शक्ति संतुलन का जरिया बनने से भारत को दूर रखना चाहती है, तो ट्रंप प्रशासन भारत की हर महत्वाकांक्षा को आकार देने के लिए हरसंभव मदद करने को तत्पर दिखना चाहता है और लगातार इसके संकेत भी दे रहा है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कार्यकाल के बाद के दोनों अमेरिकी प्रशासन भारत के वैश्विक विस्तार को लेकर खासे सकारात्मक रहे हैं। लेकिन यह नई दिल्ली थी, जो अपने दक्षिण एशियाई खोल से बाहर नहीं आना चाहती थी। मोदी सरकार अब भारत को एक शक्तिशाली वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभरते देखने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है। ऐसे में, अपनी उम्मीदों को पंख लगाने का यही सही वक्त है।


 

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