26-02-2026 (Important News Clippings)
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Date: 26-02-26
Obeydience Is Overrated
Do elders give good advice? Sometimes. Young’uns need to filter it through their own context
TOI Editorials
When Sam Altman told an auditorium full of IITians that “listening to old people is the biggest mistake young people make,” the applause was only to be expected. He seems to have been referring to traditional career advice in particular. And on that front, the man is bang on. Stock market jitters discussed in the edit above, are just one indicator of how AI-related technologies are upending different industry sectors. Conceptually, however, we have been here before. The explosion of Indians’ careers post-1991 liberalisation took a lot of saying ‘no, no, no’ to the fam, who were scared of every new-fangled choice. Parents who have lived a “just stick to this job and you’ll own a home” life, are forever trying to rein back their children’s career adventures. Even when economic reality has literally become unrecognisable from one gen to the next.
There are uglier sides to this paternalism, as when elders try to drag the next generation inside the cage in which they have lived. “You are too old to play with boys now…You are age x now, you must get married…No, you can’t decide who you love…You have to treat your husband/wife x way…You don’t have anxiety, just stop overthinking.” And living by someone else’s code, a person never gets to discover what their own, true self is. This is a life lived incompletely. And it stops society from healing its open wounds.
What you wouldn’t be able to tell by the level of elder-veneration in India is that we only have 7% population above the age of 65, compared to US’s 17% and Europe’s 21%. As the critical role of mentors in Altman’s own life indicates, elders’ life experience, resilience, and practical wisdom can be invaluable. The real harm is when generational authority overrides individual agency. The real mistake is not listening to old people, it is listening uncritically.
Balancing faith, dignity and constitutional rights
The Sabarimala review’s final arguments will also centre on the broader architecture of India’s religious freedom jurisprudence
Suhrith Parthasarathy, [ Advocate practising in the Madras High Court ]
When a five-judge Bench of the Supreme Court of India delivered its verdict, in September 2018, in Indian Young Lawyers Association vs State of Kerala, opening the doors of Kerala’s Sabarimala temple to women of all ages, it provoked a range of reactions. There were protests across the country, especially in Kerala, where many believed that the Court had overlooked, and even disrespected, religious creed. Others saw the verdict as transformative, as outlining a vision that enlivened the Constitution. Now, close to a decade later, the Court will hear final arguments on review petitions that seek to overturn the earlier verdict and the law it laid down.
Opinion, dissent and turning point
The original ruling was delivered through a 4:1 majority. There was an opinion from then Chief Justice of India (CJI) Dipak Misra, to which Justice A.M. Khanwilkar joined. There were separate, concurring opinions from Justices Rohinton Nariman and D.Y. Chandrachud and a notable dissent from Justice Indu Malhotra. But despite the cleavage in the rationales adopted, the majority’s findings were clear.
First, the Court ruled that the devotees of Lord Ayyappa did not constitute a separate religious denomination; second, that the bar enforced on women between the ages of 10 and 50 from entering the temple violated the rights of women to freedom of religion; and third, that Rule 3(b) of the Kerala Hindu Places of Public Worship (Authorisation of Entry) Rules, 1965, on which the ban was grounded, violated not only the Constitution but also Section 3 of its parent law, which promised free access to temples for all classes of Hindus.
In her dissenting opinion, Justice Malhotra found, among other things, that fundamental rights in a secular polity needed harmonising, that a generic doctrine of equality cannot override the collective rights of individuals to practise their faith in line with their customs and ideals. She also found that, as a matter of custom, women of a certain age had been excluded from the temple’s precincts, and this constituted a non-derogable “essential religious practice”.
The latter finding represented the central axis on which the case turned. The Constitution recognises both the freedom of religion as an individual right and the rights of religious denominations to manage their own affairs in matters of religion. Both rights are subject to public order, morality and health, and in the case of an individual’s right to freedom of religion also to other fundamental rights.
Balancing communitarian interests with individual conscience has long plagued our jurisprudence. Over the years, when it has been called to resolve tensions of this kind, the Court has used a test that has allowed it to virtually sit in theological judgment over religious practice. That is, it examines and arrives at a factual conclusion on whether a practice in question is essential to the religion or not. This has meant that the Court has effectively determined not only those areas where it might be constitutionally justifiable for the state to intervene but has also determined what kinds of practices are deserving of constitutional protection in the first place.
For example, in Sastri Yagnapurushadji vs Muldas Bhudardas Vaishya (1966), CJI P.B. Gajendragadkar deduced what was essential to the followers of the Swaminarayan sect through selective references to Hindu texts without so much as asking what the conscience of the followers, in fact, dictated. In one passage, he even concluded that the “genesis of the suit…is founded on superstition, ignorance and complete misunderstanding of the true teachings of Hindu religion”.
A court sitting as a moral arbiter on religion ought to be anathema to secularism. Therefore, that we need a theory that departs from the essential religious practices test ought to be beyond doubt. As Justice Chandrachud wrote, in his judgment in Indian Young Lawyers Association, “The rationale for allowing a religious community to define what constitutes an essential aspect of its religion is to protect the autonomy of religions and religious denominations. Protecting that autonomy enhances the liberal values of the Constitution… By entering upon doctrinal issues of what does or does not constitute an essential part of religion, the Court has, as a necessary consequence, been required to adopt a religious mantle.”
The test also suffers from other practical limitations. It calls upon a constitutional court to arrive at fully fleshed out factual findings without allowing parties to lead oral evidence or subject witnesses to cross examination. What is more, the doctrine also does not offer a clear solution for what is really an obvious problem: what must a court do when a practice it finds essential to religion also undermines, or is inimical to, the dignity of individuals?
On an ‘anti-exclusion test’
It is for this reason that Justice Chandrachud proposed an “anti-exclusion test”. In his formulation, this norm would allow for due deference to be shown to each religious group to determine for themselves what doctrines and tenets to follow. At the same time, should any such practice exclude an individual in a manner which impairs their dignity or hampers their access to basic goods, “the freedom of religion must give way to the over-arching values of a liberal constitution”.
At a doctrinal level, the test is not beyond complications. At first glance, it might well seem to replicate some of the difficulties that have long beleaguered the essential religious practices doctrine. To determine whether a particular form of exclusion impairs dignity or access to basic goods, a court must inevitably engage with the meaning and purpose of the practice in question. Such an inquiry cannot be carried out in the vacuum. It may have an impact on the normative content of faith itself. But where it differs is that the investigation remains grounded in constitutional terms rather than theological ones.
A crucial distinction
In other words, the anti-exclusion test does not ask whether a practice is essential to religion; it asks whether the consequences of a practice are compatible with the Constitution’s guarantees of equal treatment and protection. This distinction is crucial. Under the essential religious practices test, constitutional protection turns on whether a court sees a practice as critical to the exercise of faith.
By contrast, under the anti-exclusion test a court accepts, as a starting point, the autonomy of religious groups to define their own tenets. It only intervenes to ensure that the exercise of that liberty does not lead to a systematic exclusion of individuals from places or benefits that are integral to their ability to lead a life of dignity.
When the nine-judge Bench begins its hearings, it will have the opportunity to reflect on the broader architecture of India’s religious freedom clauses. The principles it lays down will have a bearing not only on the Sabarimala dispute but also on a host of other controversies as well — including the rights of Dawoodi Bohra community members against excommunication and of Parsi women to continue to practise the Zoroastrian faith upon marrying outside the religion.
As the framers of the Constitution recognised, religion and social life are inextricably connected in India. This makes it impossible for courts to remain entirely indifferent to the real-life consequences of religious practice. The anti-exclusion test acknowledges that faith must remain autonomous in its own domain, but its outward exercise must comport with the Constitution’s commitment to equal moral membership.
If the individual is to remain the basic unit of constitutional concern, communitarian claims cannot override a person’s right to access spaces and institutions that shape civic life. In placing dignity at the heart of the inquiry, the anti-exclusion test offers a framework that remains truest to the Constitution’s transformative promise, by protecting belief without licensing discrimination in its name.
Date: 26-02-26
Modi’s Israel visit: Balancing strategic ties amid West Bank tensions
The visit comes shortly after India aligned with more than 100 countries at the United Nations in criticising Israel’s moves in the West Bank
Devyanshi Bihani
Prime Minister Narendra Modi landed in Israel on Wednesday to review with his counterpart Benjamin Netanyahu, the India-Israel Strategic Partnership and to discuss further opportunities in various areas of cooperation, including science and technology. Modi’s visit to Israel in 2017 was the first by any Indian prime minister.
The visit comes shortly after India aligned with more than 100 countries at the United Nations in criticising Israel’s moves in the West Bank, signing a joint statement after initially staying away from a collective condemnation of settlement expansion.
India and Israel established full diplomatic relations in 1992. The relationship has deepened significantly over the past decade across defence, trade, technology and labour mobility.
From about $200 million in 1992, bilateral trade has expanded significantly, peaking at over $10.7 billion in 2022-23. It declined to $6.5 billion in 2023-24 and further down to $3.6 billion in 2024-25 due to war-related disruptions and trouble in the trade route. Since 2014-15, India has maintained a trade surplus with Israel. The surplus widened sharply to $6.1 billion in 2022-23, before narrowing to $2.5 billion in 2023-24 and further down to $663 million in 2024-25.
In the 2019-2025 period, refined products made from crude oil such as petrol and diesel accounted for nearly 44% of India’s exports to Israel, followed by diamonds at about 22%. On the import side too diamonds dominate, making up about a third of India’s imports from Israel. Diamonds are imported as raw stones from Israel, cut and polished in India and the processed diamonds are exported back. Mineral or chemical fertilisers, electronic integrated circuits and radar apparatus are also significant imports from Israel to India.
Defense cooperation remains the cornerstone of the India-Israel strategic partnership.
Over the past decade, India has emerged as one of the largest importers of Israel’s arms and ammunitions. According to data from the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), India accounted for over 38% of Israel’s arms exports between 2014 and 2024.
Israel’s cumulative foreign direct investment (FDI) into India has crossed $347 million between 2000 and September 2025, according to government data. Israel has made over 300 investments in India, mainly in the technology domain. Indian companies too have invested in Israeli technology firms, particularly in sectors such as cybersecurity, agriculture, water management and electric mobility. Cumulative overseas direct investment (ODI) from India between April 2000 and April 2025 was $443 million.
The partnership also aligns with India’s “Make in India” push, with Israeli firms increasingly collaborating with Indian companies to manufacture equipment locally.
Another key dimension of the relationship is migration and mobility.
As of 2024, around 32,715 Indians travelled to Israel, up from about 27,196 in 2023.
A significant portion of this movement is linked to employment. Official data shows that there were around 32,000 Indian workers in Israel as of October 2024, many of whom were recruited after the outbreak of the Gaza conflict to replace Palestinian labour in the construction sector. These workers are primarily employed in construction roles. In addition to workers, around 900 Indian students are currently studying in Israel.
Date: 26-02-26
एआई के लिए नैतिक कोड बनाना जरूरी हो गया है
संपादकीय
अमेरिकी एआई फर्म एन्थ्रोपिक ने आरोप लगाया है कि चीन के डीसी और दो अन्य एआई लैब्स ने उसका डेटा चुरा लिया है। क्लॉड मॉडल विकसित करने पर कम्पनी ने करीब 8 अरब डॉलर खर्च किए थे। चीनी एआई के खिलाफ ओपनएआई ने भी ऐसा ही आरोप लगाया था। यह चोरी दो तरह से होती है- डिस्टिलिंग और स्क्रेपिंग । डिस्टिलिंग के जरिये चीनी मॉडल्स ने लाखों सवाल पूछकर क्लॉड को पहले रीजनिंग ( तार्किक सोच ) के लिए उकसाया और फिर उस पैटर्न (चेन-ऑफ – थॉट) को कॉपी कर लिया। क्लॉड से यह भी पूछा गया कि निष्कर्ष तक पहुंचने का स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या था । इसके बाद चीनी एआई मॉडल्स ने अपने छोटे मॉडल्स को प्रशिक्षित किया। वहीं एन्थ्रोपिक पर भी स्क्रेपिंग को लेकर मुकदमा हुआ है, जिसमें आरोप है कि मानव सृजित हजारों किताबों और निजी रिपोट्र्स से पाइरेटेड डेटा को डाउनलोड करके अपने मॉडल को प्रशिक्षित किया गया। एक यूएस कोर्ट ने फैसला दिया कि एन्थ्रोपिक ने जिन लोगों के साहित्यिक या कलाकृति संबंधी सृजन को बगैर अनुमति के हासिल किया है, उन्हें भुगतान करे। अगर इसी तरह से डिस्टिलिंग या स्क्रेपिंग करके कंपनियां कमाई करती रहीं तो दुनिया में व्यक्तिगत सृजनात्मक कृतियां ठहर जाएंगी, मौलिक शोध बंद हो जाएंगे, क्योंकि इन डेटा का विश्लेषण ये एआई मॉडल्स / टूल्स ज्यादा तेजी और व्यापकता से करने लगेंगे। यही कारण है कि एआई का एथिकल कोड तैयार करने संबंधी आवाजें उठाई जा रही हैं।
Date: 26-02-26
असहमति को ही अव्यवस्था समझ लेना लोकतंत्र नहीं है
राजदीप सरदेसाई
दिल्ली में एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के ‘शर्टलेस’ विरोध ने वैसी ही प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कीं, जिसकी उम्मीद की जा सकती थी। कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया और प्राइम-टाइम चैनलों ने उस दृश्य पर अपना फैसला सुना दिया कि यह विरोध भटका हुआ, असहज करने वाला और यहां तक कि राष्ट्रीय शर्म का विषय है।
यही कारण था कि जब दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गैर-जमानती धाराओं के तहत गिरफ्तार किया और उन पर राष्ट्र के विरुद्ध साजिश का आरोप लगाया, तो यह तमाम विरोधों को चेताने जैसा था। दिल्ली पुलिस उसी प्लेबुक का अनुसरण कर रही है, जिसके चलते धारा 144 का उपयोग सार्वजनिक सभाओं को रोकने के लिए किया जा रहा है।
सार्वजनिक जीवन में लोकतांत्रिक स्पेस पहले ही सिकुड़ रहा है। विपक्ष के नेता को संसद में बोलने नहीं दिया जाता। स्वयं संसद भी सरकार के विधेयकों को ठेलकर पारित करने के उपकरण में बदलती जा रही है।
सत्ता में बैठी पार्टी से असुविधाजनक प्रश्न पूछे नहीं जाते। विश्वविद्यालय परिसरों पर कड़ी निगरानी है। वैकल्पिक दृष्टिकोण की कोई भी अभिव्यक्ति ‘राष्ट्र-विरोधी’ करार दे दी जाती है। सिविल सोसायटी भी सत्ता को चुनौती देने से हिचकने लगी है।
लेकिन लोकतंत्र वह व्यवस्था नहीं है, जिसमें केवल विवेकपूर्ण लोगों को ही बोलने की अनुमति हो। ये वो व्यवस्था है, जो शोर मचाने, असुविधाजनक होने, अतिरेकपूर्ण होने- यहां तक कि गलत होने तक की स्वतंत्रता की रक्षा करती है।
लोकतांत्रिक परिपक्वता की वास्तविक कसौटी यह नहीं है कि हम उन विरोध-प्रदर्शनों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जिनसे हम सहमत होते हैं, बल्कि यह है कि हम उन विरोध-प्रदर्शनों पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, जिन्हें हम स्वयं कष्टप्रद या निरर्थक मानते हैं।
लेकिन शासन-प्रवृत्ति प्रायः इसके विपरीत होती है। कोई विरोध यातायात को बाधित करता हो, किसी कार्यक्रम में खलल डालता हो या तंत्र को असहज करता हो तो उस पर प्रशासनिक प्रतिक्रिया त्वरित होती है। इस कार्रवाई का उद्देश्य सार्वजनिक व्यवस्था से अधिक आम धारणा के प्रबंधन का हो जाता है।
समस्या तब उत्पन्न होती है, जब यह प्रवृत्ति सीमाएं लांघने लगती है। गैर-जमानती धाराएं गंभीर अपराधों के लिए होती हैं, शांतिपूर्ण प्रदशनों के लिए नहीं। उनका अंधाधुंध उपयोग समाज तक यह संदेश पहुंचाता है कि उसे विरोध की कीमत चुकानी पड़ सकती है।
भारत का अपना इतिहास पर्याप्त चेतावनियां देता है। 1970 के दशक में जेपी के आंदोलन को भी अराजक और गैर-जिम्मेदार करार दिया गया था। किंतु उस पर राज्यसत्ता की कठोर प्रतिक्रिया (आपातकाल) ने ही अंततः उसे परिभाषित किया।
असहमति को अव्यवस्था समझकर लोकतंत्र खुद को मजबूत नहीं बना सकता। लेकिन हम इस कथानक को निकट-अतीत में बार-बार देख चुके हैं : भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन, नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन, किसानों के आंदोलन- इनमें से हरेक को तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा है। किंतु लोकतंत्र की वैधता के लिए यह आवश्यक है कि असहमति का अधिकार कायम रहे।
वैसे भी लोकतंत्र हमेशा से ही प्रतीकात्मकता के रंगमंच रहे हैं। काली पट्टियां, अनशन, साइलेंट मार्च, नुक्कड़ नाटक- विरोध की अभिव्यक्तियां प्रायः सुव्यवस्थित या सौंदर्यपरक नहीं होतीं। याद कीजिए 2004 में मणिपुर की 12 महिलाओं ने असम राइफल्स मुख्यालय के सामने कैसे नग्न होकर प्रदर्शन किया था। उस एक कृत्य ने उस समय मणिपुर में व्याप्त संकट की गंभीरता को लेकर पूरे देश को झकझोर दिया था।
‘शर्टलेस’ प्रदर्शन बचकाना जरूर कहा जा सकता है, लेकिन इसे राष्ट्रीय शर्म का दर्जा अतिशयोक्ति है। भारतीय गणराज्य इतना कमजोर नहीं है कि एक प्रदर्शन मात्र से उसकी प्रतिष्ठा ध्वस्त हो जाए। विडम्बना तो यह है कि सरकारें प्रायः किसी विरोध पर अतिरेकपूर्ण प्रतिक्रिया देकर उसे और प्रचारित ही कर देती हैं।
एक आत्मविश्वासी लोकतंत्र जहां इस बात को स्वीकार करता है कि सार्वजनिक व्यवस्था महत्वपूर्ण है, वहीं वह संयम का महत्व भी जानता है। विरोध पर नजर रखना एक बात है और असहमति को अपराध करार देना दूसरी।
अकसर तो विरोध का उद्देश्य केवल ध्यान आकर्षित करना होता है। जैसा कि कांग्रेस के एक नेता ने कहा भी कि- अगर हमने इस शैली में विरोध न किया होता, तो किसी चैनल ने हमें कवर नहीं किया होता!
यूथ कांग्रेस का वह विरोध-प्रदर्शन अनुचित, यहां तक कि लापरवाह भी प्रतीत हो सकता है। किंतु हमें याद रखना चाहिए कि किसी विरोध को नापसंद करना, शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को अवैध ठहराने के समान नहीं है।
यही कारण था कि जब दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गैर-जमानती धाराओं के तहत गिरफ्तार किया और उन पर राष्ट्र के विरुद्ध साजिश का आरोप लगाया, तो यह तमाम विरोधों को चेताने जैसा था। दिल्ली पुलिस उसी प्लेबुक का अनुसरण कर रही है, जिसके चलते धारा 144 का उपयोग सार्वजनिक सभाओं को रोकने के लिए किया जा रहा है।
सार्वजनिक जीवन में लोकतांत्रिक स्पेस पहले ही सिकुड़ रहा है। विपक्ष के नेता को संसद में बोलने नहीं दिया जाता। स्वयं संसद भी सरकार के विधेयकों को ठेलकर पारित करने के उपकरण में बदलती जा रही है।
सत्ता में बैठी पार्टी से असुविधाजनक प्रश्न पूछे नहीं जाते। विश्वविद्यालय परिसरों पर कड़ी निगरानी है। वैकल्पिक दृष्टिकोण की कोई भी अभिव्यक्ति ‘राष्ट्र-विरोधी’ करार दे दी जाती है। सिविल सोसायटी भी सत्ता को चुनौती देने से हिचकने लगी है।
लेकिन लोकतंत्र वह व्यवस्था नहीं है, जिसमें केवल विवेकपूर्ण लोगों को ही बोलने की अनुमति हो। ये वो व्यवस्था है, जो शोर मचाने, असुविधाजनक होने, अतिरेकपूर्ण होने- यहां तक कि गलत होने तक की स्वतंत्रता की रक्षा करती है।
लोकतांत्रिक परिपक्वता की वास्तविक कसौटी यह नहीं है कि हम उन विरोध-प्रदर्शनों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जिनसे हम सहमत होते हैं, बल्कि यह है कि हम उन विरोध-प्रदर्शनों पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, जिन्हें हम स्वयं कष्टप्रद या निरर्थक मानते हैं।
लेकिन शासन-प्रवृत्ति प्रायः इसके विपरीत होती है। कोई विरोध यातायात को बाधित करता हो, किसी कार्यक्रम में खलल डालता हो या तंत्र को असहज करता हो तो उस पर प्रशासनिक प्रतिक्रिया त्वरित होती है। इस कार्रवाई का उद्देश्य सार्वजनिक व्यवस्था से अधिक आम धारणा के प्रबंधन का हो जाता है।
समस्या तब उत्पन्न होती है, जब यह प्रवृत्ति सीमाएं लांघने लगती है। गैर-जमानती धाराएं गंभीर अपराधों के लिए होती हैं, शांतिपूर्ण प्रदशनों के लिए नहीं। उनका अंधाधुंध उपयोग समाज तक यह संदेश पहुंचाता है कि उसे विरोध की कीमत चुकानी पड़ सकती है।
भारत का अपना इतिहास पर्याप्त चेतावनियां देता है। 1970 के दशक में जेपी के आंदोलन को भी अराजक और गैर-जिम्मेदार करार दिया गया था। किंतु उस पर राज्यसत्ता की कठोर प्रतिक्रिया (आपातकाल) ने ही अंततः उसे परिभाषित किया।
असहमति को अव्यवस्था समझकर लोकतंत्र खुद को मजबूत नहीं बना सकता। लेकिन हम इस कथानक को निकट-अतीत में बार-बार देख चुके हैं : भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन, नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन, किसानों के आंदोलन- इनमें से हरेक को तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा है। किंतु लोकतंत्र की वैधता के लिए यह आवश्यक है कि असहमति का अधिकार कायम रहे।
वैसे भी लोकतंत्र हमेशा से ही प्रतीकात्मकता के रंगमंच रहे हैं। काली पट्टियां, अनशन, साइलेंट मार्च, नुक्कड़ नाटक- विरोध की अभिव्यक्तियां प्रायः सुव्यवस्थित या सौंदर्यपरक नहीं होतीं। याद कीजिए 2004 में मणिपुर की 12 महिलाओं ने असम राइफल्स मुख्यालय के सामने कैसे नग्न होकर प्रदर्शन किया था। उस एक कृत्य ने उस समय मणिपुर में व्याप्त संकट की गंभीरता को लेकर पूरे देश को झकझोर दिया था।
‘शर्टलेस’ प्रदर्शन बचकाना जरूर कहा जा सकता है, लेकिन इसे राष्ट्रीय शर्म का दर्जा अतिशयोक्ति है। भारतीय गणराज्य इतना कमजोर नहीं है कि एक प्रदर्शन मात्र से उसकी प्रतिष्ठा ध्वस्त हो जाए। विडम्बना तो यह है कि सरकारें प्रायः किसी विरोध पर अतिरेकपूर्ण प्रतिक्रिया देकर उसे और प्रचारित ही कर देती हैं।
Date: 26-02-26
लोकतंत्र में भरोसा बढ़ाने वाला निर्णय
प्रो. हरबंश दीक्षित, ( लेखक विधि विशेषज्ञ हैं )
गत शुक्रवार को देश एक अभूतपूर्व अदालती निर्णय का साक्षी बना। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में मतदाता सूची से जुड़े विवादित दावों को निपटाने के लिए न्यायिक अधिकारियों की मदद लेने का ऐतिहासिक आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच जारी गतिरोध को देखते हुए यह फैसला सुनाया। बाद में उसने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ती है, तो ओडिशा और झारखंड के न्यायिक अधिकारियों को बंगाल में मतदाता सूची से संबंधित दावों और आपत्तियों को तय करने के लिए लगाया जा सकता है।
यह हस्तक्षेप केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया को गति देने का उपाय नहीं, बल्कि लोकतंत्र के उस मूल आत्मा की रक्षा का संवैधानिक संकल्प है, जिसका आधार प्रत्येक नागरिक का निर्बाध और सुरक्षित मताधिकार है। जब मतदाता सूची जैसे मूल दस्तावेज की शुचिता पर प्रश्न उठ खड़े हों और लाखों नागरिकों की लोकतांत्रिक पहचान पर संशय हो, तब न्यायपालिका का यह हस्तक्षेप लोकतंत्र की विश्वसनीयता को पुनर्स्थापित करने का एक निर्णायक प्रयास बन जाता है।
लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति चुनाव में नहीं, बल्कि उस विश्वास में निहित होती है, जिसके साथ नागरिक चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं। यह विश्वास मतदाता सूची से प्रारंभ होता है। मतदाता सूची केवल नामों का संकलन नहीं, बल्कि नागरिक की संवैधानिक पहचान का प्रमाण है। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम इस सूची से अनुपस्थित हो जाता है, तो वह अपने मताधिकार से वंचित हो जाता है और यदि अपात्र व्यक्ति इसमें सम्मिलित हो जाता है तो वह चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित करता है। इसीलिए मतदाता सूची की शुचिता, लोकतंत्र की वैधता का आधार है।
सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मी चरण सेन बनाम एकेएम हसन (1985) के ऐतिहासिक निर्णय में स्पष्ट किया था कि मतदाता सूची की शुद्धता चुनाव की वैधता की आधारशिला है और इसे सुनिश्चित करना लोकतांत्रिक व्यवस्था की अनिवार्य शर्त है। न्यायालय ने इस पर बल दिया कि मतदाता सूची में त्रुटियां केवल प्रशासनिक चूक नहीं होतीं, बल्कि वे लोकतंत्र की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकती हैं। बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर के दौरान लगभग 45 लाख विवादित मतदाता दावों का लंबित होना इसी संवेदनशील प्रश्न की गंभीरता को दर्शाता है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 प्रत्येक वयस्क नागरिक को मताधिकार प्रदान करता है, जो लोकतंत्र में उसकी संप्रभुता की अभिव्यक्ति है। वहीं अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की व्यापक शक्ति देता है, ताकि चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष बनी रहे। हालांकि इन संवैधानिक प्रविधानों की वास्तविक प्रभावशीलता तभी संभव है, जब मतदाता सूची पूर्णतः शुद्ध, अद्यतन और विश्वसनीय हो। यदि इस आधार में ही त्रुटि हो, तो लोकतंत्र की संपूर्ण संरचना प्रभावित होती है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का यह हस्तक्षेप संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 142 के अंतर्गत उसकी संवैधानिक शक्तियों का एक महत्वपूर्ण प्रयोग है।
अनुच्छेद 32 नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय को प्रत्यक्ष हस्तक्षेप का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 142 न्यायालय को ‘पूर्ण न्याय’ सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। इन प्रविधानों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जब संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए असाधारण कदम उठाना आवश्यक हो, तब न्यायपालिका प्रभावी और निर्णायक भूमिका निभा सके। न्यायिक अधिकारियों की सहायता सुनिश्चित करने का निर्णय इसी संवैधानिक दायित्व का प्रकटीकरण है। इस हस्तक्षेप का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इससे मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया को प्रशासनिक विवेक से ऊपर उठाकर न्यायिक विश्वसनीयता प्रदान की गई है। न्यायिक अधिकारी अपनी विधिक समझ के कारण इस प्रकार के संवेदनशील कार्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं।
यह घटनाक्रम भारतीय संविधान की संस्थागत परिपक्वता का भी सशक्त उदाहरण है। निर्वाचन आयोग, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने-अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए लोकतंत्र की रक्षा के लिए समन्वित भूमिका निभाई है। यह उस संवैधानिक संतुलन का प्रमाण है, जिसमें संस्थाएं केवल अपने अधिकार क्षेत्र तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि राष्ट्रहित और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाती हैं। कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक अधिकारियों की छुट्टियां रद करना भी इसी संवैधानिक प्राथमिकता का प्रतीक है। यह निर्णय स्पष्ट करता है कि जब लोकतंत्र की मूल प्रक्रिया की शुचिता का प्रश्न हो, तब संस्थागत सुविधा नहीं, बल्कि संवैधानिक दायित्व सर्वोपरि होता है।
सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय एक व्यापक और दूरगामी संदेश यह भी देता है कि भारत में लोकतंत्र केवल एक औपचारिक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक संरक्षित संवैधानिक मूल्य है, जिसकी रक्षा के लिए संविधान और उसकी संस्थाएं सदैव सजग हैं। यह हस्तक्षेप यह सुनिश्चित करता है कि चुनाव प्रक्रिया का प्रत्येक चरण संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हो। मतदाता सूची की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह हस्तक्षेप भारतीय लोकतंत्र की शक्ति, संवैधानिक प्रतिबद्धता और संस्थागत सजगता का भी सशक्त प्रमाण है।
अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि लोकतंत्र की आधारशिला यानी मताधिकार को किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। असाधारण परिस्थितियों में लिया गया यह असाधारण निर्णय न केवल मतदाता सूची की विश्वसनीयता को सुदृढ़ करेगा, बल्कि नागरिकों के उस विश्वास को भी और मजबूत करेगा, जो लोकतंत्र की वास्तविक और स्थायी शक्ति है। यही विश्वास भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है और उसकी रक्षा ही संविधान की सर्वोच्च प्रतिबद्धता है।
Date: 26-02-26
न्यायपालिका में भ्रष्टाचार
संपादकीय

इस पर बहस होना तय है कि आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को यह पढ़ाना कितना सही है कि भ्रष्टाचार, लंबित मुकदमों की बड़ी संख्या और न्यायाधीशों की पर्याप्त कमी न्यायिक प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियों में शामिल हैं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की नई पुस्तक में ‘हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका’ शीर्षक वाले संशोधित अध्याय को लेकर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह एक सोची-समझी चाल प्रतीत होती है, इसलिए संभव है कि इस पुस्तक से उक्त अध्याय हटा दिया जाए।
जो भी हो, यदि ऐसा होता है तो इससे न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का प्रश्न ओझल होने वाला नहीं है। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के अनेक मामले सामने आ चुके हैं और उन पर व्यापक चर्चा भी होती रहती है। हाल में सबसे अधिक चर्चा हुई दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे यशवंत वर्मा के भ्रष्टाचार की। उनके आवास से करोड़ों के अधजले नोट बरामद किए गए थे। चूंकि उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हो सकी है, इसलिए वे अपने पद पर बने हुए हैं।
भ्रष्टाचार के कारण अन्य अनेक न्यायाधीश भी कठघरे में खड़े हो चुके हैं। इनमें से कई न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन किसी के भी विरुद्ध वह अंजाम तक नहीं पहुंच सकी। इसका यह मतलब नहीं हो सकता कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है ही नहीं।एनसीईआरटी की पहले की पुस्तक में भी न्यायपालिका के बारे में उल्लेख था, लेकिन वह न्यायालयों की संरचना और भूमिका तक सीमित था।
कहना कठिन है कि एनसीईआरटी ने क्या सोचकर न्यायपालिका वाले पाठ को संशोधित किया और उसमें लंबित मुकदमों का विवरण आदि देते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई के इस कथन का भी उल्लेख किया कि न्यायपालिका के भीतर भ्रष्टाचार की घटनाओं का जनता के भरोसे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? हो सकता है कि उसकी ओर से इस पर कोई स्पष्टीकरण दिया जाए, लेकिन प्रश्न तो यह भी उठेगा कि क्या इस पुस्तक में कार्यपालिका और विधायिका में भी व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में भी इसी तरह विस्तार से बताया गया है?
भ्रष्टाचार व्यवस्था के किसी एक अंग तक सीमित नहीं है। वह व्यवस्था के हर अंग में व्याप्त है और चिंता की बात यह है कि उस पर लगाम लगती नहीं दिख रही है। कहना कठिन है कि स्कूली बच्चों को ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ के बारे में जानकारी देने से किस हित की पूर्ति होने वाली है, लेकिन इसमें दोराय नहीं कि न्यायिक तंत्र के साथ हर क्षेत्र में फैले भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के ठोस उपाय किए जाने चाहिए।
Date: 26-02-26
अपने मूल उद्देश्य से भटक गया रेरा
अभय उपाध्याय, ( लेखक केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में रेरा के सेंट्रल एडवायजरी काउंसिल के सदस्य हैं )

जब भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 यानी रेरा के नौ साल पूरे हो चुके हैं, तब पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की ओर से उसके खिलाफ की गई सख्त टिप्पणी ने सबका ध्यान खींचा। इस कानून को इस उम्मीद में बनाया गया था कि इससे घर-फ्लैट खरीदारों को मदद मिलेगी और उन्हें बिल्डरों की मनमानी और भ्रष्टाचार से राहत मिलेगी, लेकिन हो रहा उलटा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेरा को बंद कर देना ही बेहतर है, क्योंकि यह डिफाल्टर बिल्डरों को फायदा पहुंचा रहा है और रिटायर्ड आइएएस अधिकारियों का पुनर्वास केंद्र बन गया है। अब समय आ गया है कि राज्य सरकारें रेरा के गठन पर दोबारा विचार करें। संसद ने रेरा इसलिए बनाया था, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर में अनुशासन, पारदर्शिता आए और लोगों का भरोसा बने। उपभोक्ता कानून की तरह सिर्फ नुकसान होने के बाद मुआवजा देना इसका उद्देश्य नहीं था।
रेरा को इस तरह बनाया गया था कि वह नुकसान होने से पहले ही उसे रोके। यानी लगातार निगरानी और सख्त कार्रवाई इसकी असली ताकत थी। सवाल यह है कि क्या इसे सही तरीके से लागू किया गया? अगर रेरा के प्रविधानों को सख्ती से लागू किया जाता और पंजीकरण के समय बिल्डरों की पूरी और गंभीर जांच होती तो अधिकतर प्रोजेक्ट समय पर और बिना किसी शिकायत के पूरे होते। ऐसी स्थिति में बिल्डर समय पर प्रोजेक्ट पूरा करना अपनी प्रतिष्ठा का विषय बनाते। सही तरीके से लागू किया गया कानून सिर्फ सजा नहीं देता। वह ऐसी व्यवस्था बनाता है, जहां अच्छा प्रदर्शन दिखे भी और उसे मापा भी जा सके।
समय पर और बिना विवाद के प्रोजेक्ट पूरा होने पर ही “रेरा है तो भरोसा है” जैसे नारे सच में भरोसा पैदा करते, सिर्फ नारा बनकर नहीं रह जाते, लेकिन हकीकत यह है कि पंजीकरण सिर्फ कागज अपलोड करने की प्रक्रिया बनकर रह गई है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां बिल्डर के ब्रोशर में देशभर में कई परियोजनाएं दिखाई गईं, लेकिन रेरा पोर्टल पर केवल एक ही पंजीकृत परियोजना दर्ज थी और शिकायतों का डाटा भी बहुत कम था।
जब प्रोजेक्ट की सुविधाओं की जानकारी बिल्डर की वेबसाइट, स्वीकृत नक्शों और रेरा पोर्टल पर अलग-अलग दर्ज हो तो फिर कोई घर-खरीदार प्रोजेक्ट के बारे में सही और सटीक जानकारी कहां से हासिल करे? यदि जानकारी ही स्पष्ट न हो तो रेरा के वेब पोर्टल का घर-खरीदार को वास्तविक लाभ क्या मिला? बिक्री समझौते का मसौदा भी कई बार उपलब्ध नहीं होता, जिसे कानून के तहत अनिवार्य रूप से रेरा वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए। यह दिखाता है कि परियोजनाओं का पंजीकरण ठीक से नहीं किया जा रहा है और शुरुआत में ही सही जांच नहीं हो रही है।
रेरा कहता है कि प्रोजेक्ट की समय सीमा बढ़ाना सिर्फ खास परिस्थितियों में होना चाहिए, लेकिन कई राज्यों में एक्सटेंशन आम बात है। एक्सटेंशन मिलने के बाद भी सभी खरीदारों को अपने-आप मुआवजा मिलना शुरू नहीं होता। आम तौर पर देरी का कोई सीधा आर्थिक असर बिल्डर पर नहीं पड़ता, लेकिन घर-खरीदार के लिए देरी बहुत ही महंगी पड़ती है। कायदे से यह बिल्डर को भी महंगी पड़नी चाहिए। आज डाटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। प्राधिकरण चाहें तो निर्माण की वास्तविक प्रगति की तुलना रिपोर्ट से कर सकते हैं, पैसों के प्रवाह को देख सकते हैं, जोखिम पहले से पहचान सकते हैं और भविष्य में उत्पन्न होने वाले किसी भी विलंब या विवाद को पहले ही पकड़ सकते हैं और समय रहते सुधारात्मक कदम उठा सकते हैं, लेकिन इस रोकथाम पर उनका ध्यान ही नहीं है जो कानून का मुख्य उद्देश्य है।
महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (महारेरा) की वेबसाइट पर उपलब्ध एक बिक्री समझौते में लिखा है कि अगर खरीदार 15 दिनों में कब्जा नहीं लेता तो 40 रुपये प्रति वर्ग फुट प्रति माह होल्डिंग चार्ज देना होगा। 1,000 वर्ग फुट के फ्लैट पर यह 40,000 रुपये प्रति माह बनता है। कानून खरीदार को कब्जा लेने के लिए 60 दिन देता है। नियमों में भी कहा गया है कि देरी की स्थिति में मुख्यतः मेंटेनेंस चार्ज देय होगा। फिर भी ऐसे प्रविधान खुलेआम बिल्डरों द्वारा डाले जा रहे हैं। जब बिल्डर खुद देरी करता है तो खरीदार के लिए “अन-होल्डिंग चार्ज” जैसा कोई प्रविधान नहीं है, जबकि खरीदार को एक साथ ईएमआइ और किराया देना पड़ता है।
लगता है बिल्डर मानकर चल रहे हैं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी। कोई कानून तभी काम करता है, जब नियम तोड़ना महंगा हो। अगर नियम तोड़ना सस्ता पड़े तो अनुशासन खत्म हो जाता है। जब नियम मानना वैकल्पिक लगे और नियम तोड़ने पर कोई खास नुकसान न हो तो कानून अपना असर खो देता है। कोई भी मजबूत कानून अगर नरमी से लागू किया जाए तो वह असरदार नहीं होता। रेरा तभी सफल होगा, जब उसके प्राधिकरण अपनी मूल जिम्मेदारी पर लौटेंगे और कानून के प्रविधानों को सख्ती से लागू करके घर-खरीदारों की रक्षा करेंगे। रेरा ऐसी सख्त और सक्रिय कार्रवाई करे, जो अनुशासन स्थापित करे और देरी वाले प्रोजेक्ट समय पर पूरे कराए। रेरा को ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जहां शिकायत की नौबत ही न आए और तभी रेरा सफलता के नए आयाम लिख पाएगा। कानून मजबूत है। अब जरूरत है मजबूत इरादे की।
Date: 26-02-26
ट्रंप की शुल्क नीति पर न्यायिक प्रहार
मिहिर शर्मा
अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा शुल्क को व्यापार नीति के हथियार के रूप में अंधाधुंध इस्तेमाल करने के प्रयास को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का एजेंडा कुछ हद तक भ्रमित हो गया है। यह घटनाक्रम एक साथ चकित करने वाला भी था और नहीं भी। जो लोग ध्यान दे रहे थे, उनके लिए यह स्पष्ट हो गया था कि अदालत के न्यायाधीश, यहां तक कि कुछ रूढ़िवादी न्यायाधीश भी प्रशासन के वकीलों द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे तर्कों से आश्वस्त नहीं दिख रहे थे।
दूसरी ओर, ट्रंप को उस अदालत से 6-3 का झटका मिला है जो अब तक उनके उद्देश्यों और तरीकों के प्रति सहानुभूति का रुख रखती आ रही थी। यह बात कुछ हद तक चौंकाने वाली है। सर्वोच्च न्यायालय ने अब तक ऐसे कई मौकों पर हस्तक्षेप करने से इनकार किया है, जब वह हस्तक्षेप कर सकता था। उदाहरण के लिए, उसने निचली अदालतों को राष्ट्रपति द्वारा अमेरिकी सिविल सेवा को कमजोर करने से रोकने की कार्रवाई करने से रोका और उन्हें आव्रजन प्रवर्तन पर उनके अत्यधिक विघटनकारी कदमों को बढ़ावा देने की अनुमति दी। लेकिन इस मामले में, जो ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की पहली कार्रवाई थी, अदालत ने पूरा ध्यान दिया और उसने उनके खिलाफ फैसला सुनाया। यहां तक कि ट्रंप द्वारा नियुक्त दो न्यायाधीशों ने भी प्रशासन के खिलाफ मतदान किया।
यह बात हमें याद दिलाती है कि कैसे कुछ मामलों और हालात में अभी भी एक लोकलुभावनवादी नेता की शक्तियों को जांच-परख के जरिये संतुलित किया जा सकता है। सामान्य रूप से अमेरिका सहित दुनिया भर की अदालतें, उन नीतियों के विरुद्ध स्पष्ट निर्णय देने में बहुत हिचकिचाती रही हैं जिन्हें कार्यपालिका का नेता लोकतांत्रिक जनादेश प्राप्त मानकर लागू करता है। यह निश्चित रूप से ट्रंप के शुल्क के मामले में भी सच है। आखिरकार, यह उनकी प्रमुख नीति रही है और वे अपने 1 राजनीतिक करियर में, यहां तक कि उससे – पहले भी इसकी उपयोगिता को लेकर असामान्य रूप से सुसंगत रहे हैं। लेकिन इस अवसर पर अदालत ने जोर दिया कि उन्हें कांग्रेस की अनुमति प्राप्त करनी होगी क्योंकि वे उस अधिकार से आगे बढ़ गए हैं जो विधायिका ने कार्यपालिका को सौंपा था। यह ध्यान देने योग्य है कि अदालत के दृष्टिकोण से यह एक बहुत सीमित निर्णय था। प्रशासन ने यह तर्क दिया था कि : राष्ट्रपति को शुल्क लगाने का अधिकार दिया गया है और यह उपयोगी तथा उचित भी हैं।
अदालत ने न केवल दूसरी दलील पर • कोई निर्णय नहीं दिया, बल्कि विशेष रूप से यह कहा कि वह इस पर निर्णय देने के लिए योग्य नहीं है और केवल अमेरिकी कांग्रेस – ही ऐसा कर सकती है। अन्य सर्वोच्च न्यायालय, जो आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं, इस विनम्रता से सीख ले सकते हैं। ट्रंप पर इस निर्णय का असर समय के साथ स्पष्ट होगा। हालांकि इस मामले में मौखिक बहस कई महीनों तक चली है, जिससे उन्हें इस संभावना को समझने का समय मिला कि शुल्क को खारिज किया जा सकता है। इसलिए, यद्यपि उन्होंने सार्वजनिक रूप से न्यायाधीशों पर हमला किया, वे अपने सामान्य उतावलेपन को कुछ हद तक नियंत्रित भी कर पाए हैं। हालांकि, समय बीतने के साथ उनकी नाराजगी और बढ़ सकती है। तथ्य यह है कि उन्होंने शुल्क को अपनी विदेश नीति में डराने-धमकाने के प्राथमिक साधन के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, और इस हथियार को उनके शस्त्रागार से हटा दिए जाने से वे लगातार निराश और क्रोधित होते रहेंगे।
अब तक अमेरिकी प्रशासन का जवाब यही रहा है कि जहां तक संभव होगा, वह राष्ट्रपति को कुछ व्यापार नीति संबंधी अधिकार सौंपने वाले अन्य कानूनों का उपयोग करके अपने शुल्क के विकल्प तैयार करेगा। एक आधारभूत 10 फीसदी शुल्क पहले ही लगाया जा चुका है। उस कानून के तहत जो 150 दिनों तक 15 फीसदी तक शुल्क की आपातकालीन कार्रवाई की अनुमति देता है। इसका एक कारण यह सुनिश्चित करना भी है कि सरकार को उन कंपनियों को धन वापस न करना पड़े जिनसे वह पहले ही शुल्क वसूल चुकी है। व्हाइट हाउस जो करने की योजना नहीं बना रहा है, वह भी उतना ही दिलचस्प है। बहुत कम लोग उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति व्यापार नीति पर स्पष्ट अधिकार देने की मांग करने के लिए कांग्रेस जाएंगे जहां रिपब्लिकन तकनीकी रूप से दोनों सदनों पर नियंत्रण रखते हैं। यह संकेत देता है कि प्रशासन को उस समर्थन स्तर पर उतना भरोसा नहीं है जितना वह दिखाना चाहता है। विशेष रूप से निचले सदन में, जहां पार्टी का मामूली बहुमत इस वर्ष के अंत में होने वाले मध्यावधि चुनावों में स्पष्ट रूप से खतरे में दिख रहा है। कभी-कभी आधुनिक लोकतंत्रों की संस्थागत शक्ति स्वयं को पुनर्स्थापित कर सकती है। पिछले कुछ दिनों में हमने इसके कई उदाहरण देखे हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की प्रमुख नीति को उससे छीन लिया गया है। अटलांटिक के पार, ब्रिटिश शाही परिवार के एक सदस्य को उनके जन्मदिन पर ही थोड़े समय के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा संभवतः एक आधिकारिक रहस्य लीक करने के कारण किया गया। दक्षिण कोरिया में, एक पूर्व राष्ट्रपति, जिसने तख्तापलट का प्रयास किया था, को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसलिए यह याद रखना महत्त्वपूर्ण है कि वर्तमान समय के लोकप्रिय नेता, जो राज्य पर चुपचाप कब्जा करने में माहिर होते हैं, हमेशा पूरे तंत्र को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं मोड़ सकते। केवल एक या दो संस्थाएं जो प्रतिरोध के लिए तैयार हों, गंभीर कठिनाई पैदा कर सकती हैं।
यद्यपि सबसे प्रभावी नेता अनुकूलन कर लेते हैं यानी हालात के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप यह सोचकर संतोष कर सकते हैं कि उनके ‘लिबरेशन डे’ शुल्क पहले ही वह संदेश प्रसारित कर चुके हैं जो वे देना चाहते थे । अमेरिका के कई व्यापारिक साझेदार, जिनमें भारत भी शामिल है, इन शुल्क के दबाव में विशेष व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करने को मजबूर हुए, जिनसे अमेरिकी वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच खुली। आज भी, यदि वे किसी असुरक्षित अर्थव्यवस्था के खिलाफ शुल्क की धमकी दें, तो उस धमकी में कुछ हद तक विश्वसनीयता बनी रहेगी। उदाहरण के लिए, यह मानना कठिन है कि यूरोपीय संघ अचानक अमेरिकी शुल्क की धमकी को कम गंभीरता से लेना शुरू कर देगा। लोग तो यही मानेंगे कि यदि ट्रंप वास्तव में चाहें तो वे किसी न किसी अप्रत्यक्ष तरीके से शुल्क फिर से लागू कर देंगे। यह याद रखना महत्त्वपूर्ण है कि अमेरिका अब भी एक बड़ा और जटिल देश है, और उसे केवल एक व्यक्ति के मुद्दों और उत्साह तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि ट्रंप ने अमेरिकी राजनीति में उल्लेखनीय बदलाव किए हैं। उनका पहला वर्ष पद पर अत्यधिक व्यस्त रहा है। लेकिन आने वाले कुछ महीनों में, और जैसे-जैसे मध्यावधि चुनाव नज़दीक आएंगे, उनकी शक्ति की सीमाएं और उनके कार्यों के विरुद्ध प्रतिरोध और अधिक स्पष्ट हो सकते हैं।