25-03-2026 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Date: 25-03-26
Quota & Data
Higher political representation for women should not be based on outdated population stats
TOI Editorials
GOI’s twin objectives this Parliament session, 1) advance the delimitation exercise, which decides the number of representatives in Lok Sabha, and 2) change laws in order to roll out women’s 33% quota by 2029 LS polls, need parsing. For both of these to happen, constitutional laws need to be tweaked. Delimitation must be delinked from the current Census. Women’s quota has to be delinked from delimitation, and, perhaps, even be relinked to delimitation, basis Census 2011.
First, the women’s quota. When the law was passed, its implementation was tied to post-Census 2021/now 2027, delimitation. Even at the time, it wasn’t clear why women’s quota was linked to delimitation. The spirit of the women’s quota, is, for male MPs to not feel miffed that they’ll “lose out” to women. Empowerment is about sharing of resources, equitably. If GOI is keen to embellish its record of empowering women, the straightforward way would be to enforce the quota within the 543-seat Lok Sabha, and in state legislatures, right away. Rotating seats for reservation – every third constituency – is the most discussed design.
Delimitation, after Census 2027, is a fraught exercise. For states that had stabilised population, it meant losing LS seats. Delimitation + women’s quota presented itself as a double whammy for such states. So, for some, delimitation, basis Census 2011, may appear to make sense, going by political tea leaves. If divvied on outdated data of Census 2011, Parliament seats are set to go up to 816. This will increase, say, Kerala’s LS seats, from 20 to 30; ten reserved for women. It is all very well in the realm of theory, and speculation. Reality is, pushing constitutional amendments for political ends, may end up misrepresenting ground reality.
Basing delimitation on Census 2011, disregards India’s massive urban expansion and internal migration the last 15 years. Delinking delimitation from Census also inserts, for the foreseeable future, a lag between population growth & distribution, and political representation. And, worryingly, these twin moves signal GOI’s uncertainty about Census 2027’s implementation, with all its new experiments – self-enumeration and caste census are just two of the most consequential ones.
Looking back at the lockdown, lessons leadership
Gaien By invoking Article 51A (g), the judiciary underscored that the right to conduct business is inseparably linked to the responsibility to restore our planet.
Mohan Chandra Pargaien, [ Former principl chief Conservator of Forests, Telangana and adviser to SCCL ]

India emerged as a pioneer for mandating profit-sharing for social good through the Companies Act, 2013-a visionary move to channel corporate earnings for crucial. societal objectives. However, the environment remains largely neglected, often sidelined by prevailing corporate priorities. Despite India’s commitment to net-zero emissions by 2070 at COP26, and escalating climate challenges from air pollution, water scarcity, and poor waste management, ecological needs continue to be underrepresented in Corporate Social Responsibility (CSR) funding.
However, recent Supreme Court observations have reframed environmental spending – not as mere discretionary charity, but as a constitutional mandate. By invoking Article 51A (g), the judiciary underscored that the right to conduct business is inseparably linked to the responsibility to restore our planet. The neglect of the habitats of the Great Indian Bustard by energy firms catalysed the Court to issue this mandate.
Skewed funding
An analysis of CSR data exposes a lopsided spending pattern that favours human-centric development at the expense of the environment. Over the past seven years, funds have been overwhelmingly allocated to social sectors, with education receiving approximately 38%, healthcare 22%, and rural development 10%. Conversely, the environment averaged between 7%-9%, creating an unbalanced ledger that critically underfunds vital sustainability projects. This disparity suggests that corporations view environmental crises as distant threats compared to immediate social needs. Yet, there are commendable exceptions that prove large-scale restoration is possible.
Mahindra’s ‘Project Hariyali has planted almost 25 million trees, focusing on survival rates rather than just sapling counts; ITC’s forestry program spans 1.3 million acres, integrating livelihoods with conservation; the Tata Group leads water conservation through massive watershed management; Coca-Cola and Hindustan Unilever have undertaken circular waste management projects; and JSW has advanced mangrove restoration. These initiatives demonstrate that prioritising the environment yields significant, and measurable impact. Nevertheless, most companies still pursue ‘quick wins’ such as one-off awareness drives, and sidestep the arduous processes of forest restoration and natural resource recovery.
Challenges of restoration
Much needed environmental restoration, including afforestation, has been neglected in India as is evidenced in the country’s report on the Bonn Challenge (a global, voluntary effort to restore 350 million hectares of degraded and deforested land by 2030). While the nation aims to restore 26 million hectares by 2030, private companies have contributed a negligible 2% to the 9.8 million hectares restored so far.
There is a massive ‘restoration gap’ between the damage caused by industrial activity and the investment made to fix it.
Companies prefer social projects such as environmental awareness campaigns, renewable energy, or basic green initiatives. These give quick visibility, clear results, and facilitate easy reporting. In contrast, land-based projects such as forest restoration with tree planting, habitat recovery, water conservation, and waste management take a long time. In addition, they also require expert skills in tree-growing, soil health, and biodiversity checks – skills that most CSR partners don’t have. Corporations often support initiatives such as the recently popular Miyawaki plantations, which offer rapid growth and look excellent in annual reports, but often compromise native ecology and biodiversity. The situation is worsened by an urban bias in the selection of the target area; a lack of practical policies for degraded lands; and poor collaboration with forest departments and other organisations.
Need for reimagining strategy
The current judicial push demands an urgent transition to a ‘ecosystem recovery’ strategy. This requires reimagining corporate accountability, and replacing conventional auditing with time-bound restoration initiatives and their ecological assessments. Indicators of success should be tangible ecological services such. as soil carbon sequestration, water retention, and biodiversity recovery. To achieve this, India must prioritise degraded and remote forest lands lacking resources through appropriate restoration initiatives. Further, the country needs to build alliances between forest departments, universities, conservation NGOs and joint forest management committees. These partnerships can establish dedicated restoration units under scientific supervision, giving due regard to native species and ecology. Furthermore, the challenge of long-term financing for landscape-scale projects and restoration challenges can be solved by establishing a restoration trust or an escrow fund. This would guarantee continuity and provide the long-term security necessary for real ecological impact.
Corporate governance in India must evolve from being shareholder-centric to ecosystem-centric, with directors acting as fiduciaries for the environment and moving past the ease of basic compliance. When the health of our planet is treated as a mandatory, non-negotiable part of business strategy, the country moves toward a future where sustainable development becomes a lived reality.
एकतरफा युद्ध-विराम के बावजूद शांति की उम्मीद
संपादकीय
ट्रम्प ने एकतरफा पांच दिनी युद्ध-विराम की घोषणा करते हुए कहा कि ईरान से बातचीत जारी है और संभवतः वे और ईरान के नए सर्वोच्च नेता संयुक्त रूप से होर्मुज का प्रबंधन करेंगे। ईरान ने इसे भ्रामक, अस्तित्वहीन और चालाकी भरा (तेल की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए) बताते हुए खारिज कर दिया। लेकिन ट्रम्प का युद्ध विराम का ऐलान इतना तो साबित कर रहा है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश का मुखिया तीन हफ्तों तक चले युद्ध के बाद यह सोचने को मजबूर हुआ कि इसे रोकने का रास्ता क्या होगा । इस सोच परिवर्तन के तीन कारण हैं। पहला युद्ध पर खर्च के लिए संसद से अपेक्षित धन का न मिलना और स्वयं उनकी पार्टी के सांसदों द्वारा युद्ध के खिलाफ बोलना। दूसरा, नाटो और यूरोप का युद्ध में प्रभावी रूप से भाग लेने से कन्नी काटना और तीसरा, ट्रम्प और उनकी खुफिया टीम के द्वारा ईरान के समाज और शासन की मानसिक दृढ़ता और सामरिक क्षमता का गलत आकलन करना। अमेरिका में नवम्बर में मध्यावधि चुनाव हैं और वहां की जनता में ट्रम्प की नीतियों के प्रति स्पष्ट नाराजगी है। यह नाराजगी अगर वोटों में बदलती है तो ट्रम्प कुर्सी पर तो रहेंगे लेकिन शक्तिहीन हो जाएंगे, क्योंकि संसद में उनकी पार्टी का बहुमत नहीं होगा। अमेरिकी संविधान के तहत विपक्षी दल उनके खिलाफ जांच भी बैठा सकता है, क्योंकि तब संसदीय समितियों में उसका बहुमत हो सकता है। युद्ध-विराम होने की स्थिति में ईरान का पलड़ा भारी रहेगा। लेकिन ऐसे में शांति की उम्मीद की जा सकती है।
Date: 25-03-26
तेल-गैस पर हमारी निर्भरता पर भी सवाल उठने चाहिए
अमिताभ कांत, ( नीति आयोग के पूर्व सीईओ और भारत के पूर्व जी-20 शेरपा )

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध ने एक बार फिर दुनिया को याद दिलाया है कि ऊर्जा सुरक्षा भौगोलिक स्थितियों की बंधक है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण हाइड्रोकार्बन गलियारों में से एक के आसपास केंद्रित एक ही युद्ध तेल और गैस बाजारों को हिला देने के लिए काफी साबित हुआ है।
ईरान के उत्तर और ओमान के दक्षिण में स्थित होर्मुज की खाड़ी के जरिए शिपिंग गंभीर रूप से बाधित हो गई है और दुनिया की प्रमुख ताकतें खुले तौर पर वैश्विक ऊर्जा प्रवाह पर घिर आए खतरे को स्वीकार रही हैं। वैश्विक तेल और एलएनजी का पांचवां हिस्सा इस संकरे गलियारे से गुजरता है।
यह आधुनिक ऊर्जा इतिहास में देखी गई किसी भी घटना से अधिक गंभीर है। जहां 1970 के दशक के दोनों तेल झटकों में से प्रत्येक ने वैश्विक आपूर्ति को लगभग पांच मिलियन बैरल प्रतिदिन की क्षति पहुंचाई थी, वहीं वर्तमान संकट पहले ही अनुमानित 11 मिलियन बैरल प्रतिदिन की आपूर्ति को बाधित कर रहा है। इसके निहितार्थों को नजरअंदाज करना कठिन है और इसके प्रभाव विश्व अर्थव्यवस्था में गूंजने लगे हैं।
भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा आयातकों में से एक है। आंकड़े बताते हैं कि हम अपनी तेल आवश्यकताओं के 90% से अधिक और गैस की जरूरतों के लगभग आधे हिस्से के लिए आयात पर निर्भर हैं।
हाल के हफ्तों में, खाड़ी क्षेत्र में व्यवधान बढ़ने के साथ ही नई दिल्ली को आपातकालीन ऊर्जा निगरानी के लिए मजबूर होना पड़ा है। सरकार ने यह भी स्वीकारा है कि भारत की एलपीजी खपत का लगभग 60% आयात के माध्यम से पूरा होता है और उन आयातों का लगभग 90% होर्मुज से होकर आता है।
कच्चे तेल के मामले में भारत ने अपने विकल्पों को उल्लेखनीय ढंग से बढ़ाया है, लेकिन फरवरी 2026 तक उसके आयात में मध्य-पूर्व की हिस्सेदारी फिर भी 59% तक थी। युद्ध शुरू होने से पहले ही भारत का तेल और गैस आयात बिल उस स्तर के आसपास मंडरा रहा था, जो एक वर्ष की अवधि में आसानी से 180 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। कतर ने अकेले ही 2024-25 में भारत के एलएनजी आयात के 11.2 मिलियन टन की आपूर्ति की थी, जो कुल का 41% है।
जीवाश्म ईंधनों पर भारत की निर्भरता एक जलवायु मुद्दा भर नहीं है, बल्कि सुरक्षा संकट भी है। आयातित हाइड्रोकार्बन हमारी अर्थव्यवस्था को उन क्षेत्रों और समुद्री मार्गों पर आश्रित कर देते हैं, जिन पर उसका सीमित नियंत्रण है। तेल कीमतों में अभूतपूर्व उछाल और गैस आपूर्ति में व्यवधान के साथ ही हमारा आयात-बिल केवल बढ़ेगा और उद्योग, कृषि, परिवहन तथा परिवारों पर दबाव में इजाफा होता रहेगा।
गैर-जीवाश्म ईंधन इस समीकरण को बदल देते हैं। एक बार जब सोलर पार्क, पवन ऊर्जा फार्म, जलविद्युत परिसंपत्तियां या परमाणु संयंत्र निर्मित होकर जुड़ जाते हैं, तो वे लंबे समय तक घरेलू बिजली उत्पन्न कर सकते हैं और किसी दूसरे क्षेत्र में घट रही भू-राजनीतिक घटनाओं को लेकर उनका जोखिम कहीं कम होता है।
सोलर फोटोवोल्टिक प्रणालियां अब सामान्यतः 25 से 35 वर्षों तक संचालित होती हैं, जबकि विंड टर्बाइन भी आम तौर पर 20 से 25 वर्षों के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इसका यह मतलब है कि गैर-जीवाश्म क्षमता एक बार स्थापित हो जाने पर युद्धों, शिपिंग व्यवधानों और समुद्री टकरावों के दौरान भी उत्पादन करती रहती है।
आधुनिक ऊर्जा इतिहास में यह पहली बार है, जब इस पैमाने का संकट जीवाश्म ईंधन प्रणाली को मजबूत नहीं कर रहा है, बल्कि उससे दूर जाने की परिस्थितियों को तेज कर रहा है। 1973, 1979 और यहां तक कि 2008 के झटकों ने भी अंततः तेल की केंद्रीयता को ही मजबूत किया था। लेकिन आज दूसरे विकल्प भी मौजूद हैं।
जीवाश्म ईंधनों पर भारत की निर्भरता एक जलवायु मुद्दा भर नहीं है, बल्कि सुरक्षा संकट भी है। आयातित हाइड्रोकार्बन हमारी अर्थव्यवस्था को उन क्षेत्रों और समुद्री मार्गों पर आश्रित कर देते हैं, जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है।
Date: 25-03-26
नमक-सत्याग्रह से पहले हुआ था वह जल-सत्याग्रह
प्रियदर्शन, ( लेखक और पत्रकार )
20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र (उन दिनों बॉम्बे प्रेसिडेंसी) के एक तालाब को हजारों दलित हाथों ने छुआ, उसमें से पानी पिया और उस जन-संघर्ष की शुरुआत की, जो अब तक जारी है। महाड सत्याग्रह के नाम से मशहूर इस आंदोलन का नेतृत्व बाबासाहेब आम्बेडकर ने किया था।
तब ढाई हजार दलित नागरिकों ने- जिनमें महिलाएं, बच्चे-बूढ़े सब शामिल थे- महाड के चादर तालाब तक चार-चार की कतार में जुलूस निकाला था और उसका पानी पीते हुए उस पर अपने कानूनी अधिकार की घोषणा की थी। इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। उन्हें मारा-पीटा गया। कई लोगों को घर छोड़ना पड़ा। तालाब का “शुद्धिकरण’ किया गया।
आम्बेडकर ने इसकी तुलना 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से पहले हुई वर्साय बैठक से की थी। महात्मा गांधी ने भी इस सत्याग्रह की तारीफ की थी। लेकिन यह जल-संघर्ष अभी जारी रहना था। अगड़ी जातियों ने अदालत जाकर तालाब से दलितों को दूर रखने का आदेश मांगा था। दस साल यह लड़ाई चलती रही- 1937 में बॉम्बे हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया कि- तालाब नगर पालिका का है, उसके पानी पर सबका अधिकार है।
कहने की जरूरत नहीं कि उस लड़ाई के बावजूद और भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को अपराध करार दिए जाने के बाद भी, बहुसंख्य समाज इसे स्वीकृति देने को तैयार नहीं है। दहेज उन्मूलन या सम्पत्ति में स्त्रियों के अधिकार की तरह कुओं-तालाबों का पानी लेने का अधिकार भी बहुत सारे दलितों को हासिल नहीं है।
इसी 20 मार्च को ‘द हिंदू’ में जाने-माने वकील संजय हेगड़े ने एक टिप्पणी लिखकर महाड के इस जल-सत्याग्रह को दांडी के नमक-सत्याग्रह जितना ही महत्वपूर्ण माना है। उनका कहना है कि 1930 का नमक-सत्याग्रह अगर दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष का आह्वान था तो उससे तीन साल पहले 1927 में हुआ यह जल-सत्याग्रह देश की सबसे पुरानी गुलामी से मुक्ति का आंदोलन था।
इतिहास में इस सत्याग्रह को उसकी उचित जगह दी जानी चाहिए। उनका प्रस्ताव है कि चूंकि महाड सत्याग्रह के शती-वर्ष की शुरुआत हो रही है तो इस पूरे वर्ष ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, जो सामाजिक समानता के इस छूटे हुए संघर्ष को कुछ और आगे बढ़ा सकें।
महाड सत्याग्रह या ऐसे तमाम समतामूलक संघर्षों के एक सदी बाद इतना तो बदला है कि राजनीतिक तौर पर दलित अस्मिता की उपस्थिति को स्वीकार और सम्मानित किया जा रहा है। लेकिन इसके सामाजिक परिणाम अभी निकलने बाकी हैं।
यह परिणाम निकले, इसके लिए यह समझना और महसूस करना जरूरी है कि महाड सत्याग्रह सिर्फ दलितों के संघर्ष का इतिहास नहीं, समानता चाहने वाले सभी लोगों के संघर्ष का इतिहास है। इसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए और बिल्कुल सामाजिक स्तर पर होनी चाहिए।
अभी तो स्थिति यह है कि मुख्यधारा की राजनीति तमाम ऐसे आंदोलनों को जातिवादी आधार पर तोड़ने और उनके अनुकूलन में जुटी है। दलित, पिछड़ा या अगड़ा पहचानें चुनावी शतरंज पर मोहरों की तरह इस्तेमाल की जा रही हैं।
आम्बेडकर के सूत्र, पेरियार के सिद्धांत या कांशीराम के सुझाव भुला दिए गए हैं- गठजोड़वाद भर बचा है, जो समानता की लड़ाई को ही अविश्वसनीय बना दे रहा है। इसका फायदा साम्प्रदायिक राजनीति उठा रही है। अल्पसंख्यकों को तो इस राजनीतिक विमर्श के हाशिए पर डाल दिया गया है।
ऐसे में महाड की स्मृति उस जरूरी नश्तर का काम कर सकती है, जो इस मर्ज को समाज की देह से काटकर अलग कर सके। बेशक, यह आसान नहीं है, लेकिन इसे दलित संघर्ष की तरह नहीं, भारत में बराबरी के बचे-खुचे संघर्ष को पुनर्जीवित करने की मुहिम की तरह देखा जाए तो शायद इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे।
1930 का नमक-सत्याग्रह अगर दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष का आह्वान था तो उससे तीन साल पहले 1927 में हुआ यह जल-सत्याग्रह देश की सबसे पुरानी गुलामी से मुक्ति का आंदोलन था।
सराहनीय निर्णय
संपादकीय
सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय वास्तव में मील का पत्थर और सराहनीय है कि यदि अनुसूचित जाति का कोई हिंदू, सिख या बौद्ध अन्य किसी पंथ को स्वीकार कर लेता है तो वह एससी का दर्जा खो देता है और साथ ही एससी-एसटी एक्ट के उपयोग का अधिकारी भी नहीं रह जाता। यह निर्णय आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले पर मुहर है, जिसमें उसने अनुसूचित जाति के हिंदू से ईसाई बने एक व्यक्ति को एससी-एसटी एक्ट का इस्तेमाल करने से इस आधार पर खारिज कर दिया था कि पंथ परिवर्तन के साथ ही वह अनुसूचित जाति का दर्जा खो चुका है।
इसे विडंबना ही कहेंगे कि यह मतांतरित व्यक्ति पादरी के रूप में सक्रिय था, फिर भी एससी-एसटी एक्ट का इस्तेमाल करना चाह रहा था। देश में एससी समाज के न जाने कितने हिंदू, सिख या बौद्ध हैं, जिन्होंने समय के साथ विभिन्न कारणों से ईसाइयत या इस्लाम को अपनाया। इन कारणों में एक बड़ा कारण लोभ-लालच और छल-छद्म है। यह किसी से छिपा नहीं कि ईसाई मिशनरियां और मुस्लिम दावा समूह गुपचुप रूप से हिंदू, सिख और बौद्ध समाज के निर्धन वंचित लोगों का छल-छद्म से मतांतरण कराते रहते हैं।
उनके चंगुल में आम तौर एससी और एसटी समाज के लोग फंसते हैं। ऐसे सुनियोजित मतांतरण को रोकने के लिए कई राज्यों ने कानून भी बनाए हैं, लेकिन वे प्रभावी नहीं सिद्ध हो पा रहे हैं। इन्हें प्रभावी होना चाहिए, क्योंकि लालच और छल-कपट के सहारे कराया जाने वाला मतांतरण एक तरह का राष्ट्रांतरण है।
एक ओर तो ईसाई और मुस्लिम समाज के पंथिक नेता डंके की चोट पर यह कहते हैं कि उनके यहां जाति जैसी कोई मान्यता नहीं और दूसरी ओर यह देखने में आ रहा है कि दलित ईसाई और दलित मुस्लिम जैसी अवधारणाएं अस्तित्व में आ गई हैं। कहीं-कहीं तो दलित ईसाइयों के संगठन भी बन गए हैं, जो इसकी पैरवी करते रहते हैं कि मतांतरित होने के बाद भी उन्हें एससी का दर्जा और उसके तहत मिलने वाली सुविधाएं और विशेष रूप से आरक्षण के लाभ प्राप्त हों।
देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद इस तरह की पैरवी बंद होती है या नहीं? जो भी हो, यह ठीक नहीं कि मतांतरण के जरिये सामाजिक ताने-बाने को बिगाड़ने एवं संवैधानिक प्रविधानों और खासकर आरक्षण का बेजा लाभ उठाने की कोशिश की जाए। यह तो कतई अस्वीकार्य है कि अनुसूचित समाज का कोई हिंदू, सिख या बौद्ध मतांतरित होकर अल्पसंख्यकों को मिलने वाले लाभ भी अर्जित करे और एससी-एसटी के तहत प्राप्त होने वाली सुविधाएं भी ले।
इस दोहरे लाभ की चाह लालच से कराए जाने वाले मतांतरण को बल ही देती है। ऐसे में उचित यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई व्यवस्था दे, जिससे जो सामाजिक और आर्थिक रूप से वास्तव में पिछड़ा या वंचित है, उसे ही आरक्षण का लाभ मिले।
Date: 25-03-26
अव्यवस्थित दुनिया में भारत की भूमिका
नीतिन देसाई
अल्पावधि और मध्यम अवधि में भारत की सबसे बड़ी आर्थिक और कूटनीतिक चुनौती है वैश्विक भू-राजनीतिक व्यवस्था में इस समय आ रहा बदलाव | इसकी शुरुआत अमेरिका में एक ऐसी सरकार के आगमन से हुई जो अनैतिक है, लेनदेन में यकीन करती है और अंतरराष्ट्रीय रिश्तों में विधि के शासन तथा बहुपक्षीयता की इज्जत नहीं करती।
अमेरिका-इजरायल तथा ईरान के बीच छिड़ी जंग ने इसे और गहरा कर दिया है। इस युद्ध को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अंतर्गत किसी भी लिहाज से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। यह पहला मौका नहीं है जब अमेरिका ने इस प्रकार काम किया है। लेकिन अपने पूर्ववर्तियों के उलट डॉनल्ड ट्रंप ने इसके लिए संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी लेने की कोशिश भी नहीं की और अपने साझेदारों के साथ भी किसी भी तरह की पूर्व चर्चा करने की जरूरत नहीं समझी।
भारत के सामने मध्यम अवधि में भू- राजनीति से जुड़ी मुख्य चुनौती यह होगी कि अमेरिका एक अहंकारी वैश्विक शक्ति या अधिक सटीक रूप से कहें तो वैश्विक दबंग बनने की ओर बढ़ रहा है। यह भारत- अमेरिका संबंधों में उस स्थिर सुधार से दुखद गिरावट है, जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2008 में परमाणु समझौते के साथ की थी। भारत अब अमेरिका के साथ संबंधों के निरंतर मजबूत होने पर भरोसा नहीं कर सकता। वास्तव में, उसे अचानक गिरावट के जोखिम को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा। इस गिरावट की वजह ट्रंप हो सकते हैं और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी दोस्ती ही इसे कुछ हद तक रोक सकती है। दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति से उत्पन्न यह चुनौती भारत के उन गांवों की याद दिलाती है जहां एक ही जमींदार परिवार, जिसके पास बहुत सारी जमीन होती थी, उसका दबदबा रहता था। स्वीकृत जजमानी व्यवस्था आम तौर पर सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित करती थी, लेकिन कभी-कभी उस दबदबे वाले परिवार का मुखिया अपनी शक्ति का अत्यधिक प्रदर्शन करता था। इससे संगठित प्रतिरोध पैदा होता था, मुख्यतः गांव के मध्यवर्गीय परिवारों से। यही हमें वैश्विक भू-राजनीतिक व्यवस्था में चाहिए, और भारत को शांति से आगे बढ़कर यही करना होगा।
मझोली ताकतों के बीच संपर्क बढ़ने के संकेत नजर आ रहे हैं। भारत द्वारा हाल ही में ब्रिटेन, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ और ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते उसके उदाहरण हैं। यूरोपीय संघ के साथ बातचीत पूरी हो चुकी है और दक्षिण अमेरिका के मर्कोसुर समूह के साथ बातचीत जारी है। ये समझौते भारत की अमेरिका पर और शायद चीन पर निर्भरता को भी कम करेंगे।
भारत को व्यापक एवं प्रगतिशील प्रशांत पार साझेदारी समझौते यानी सीपीटीपीपी में शामिल करने की मांग काफी समय से लंबित है। यह 12 ऐसे देशों का एक समूह है। जिनकी विश्व अर्थव्यवस्था में करीब 15 फीसदी हिस्सेदारी है। इसमें कोई महाशक्ति शामिल नहीं है। लेकिन ब्रिटेन, जापान, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी कई मझोली ताकतें इसका हिस्सा हैं।
कुछ अन्य मझोली शक्तियां भी जुड़ने पर विचार कर रही हैं। यह भारत के भी विचाराधीन है। इसके कुछ हिस्से, विशेषकर कृषि से संबंधित प्रावधान, स्वीकारना भारत के लिए चुनौती होगी। लेकिन व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो अमेरिका और संभावित रूप से चीन जैसी अत्यधिक दबंग शक्तियों का मुकाबला करने के लिए भारत को सीपीटीपीपी के लिए आवश्यक समझौते स्वीकार करने होंगे। मध्यम शक्ति वाले देशों के साथ भारत के आर्थिक संबंधों का सुदृढीकरण, संबंधित कूटनीतिक सहयोग को मजबूत करने का आधार बनेगा।
ये नए व्यापार समझौते इस लिहाज से भी महत्त्वपूर्ण हैं कि भारत को अमेरिका द्वारा उत्पन्न व्यापार नीति की अनिश्चितता से निपटने के लिए कदम उठाने हैं। वर्ष 2000 के बाद, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं निर्यात वृद्धि की प्रमुख चालक थीं, जिनका हिस्सा आज बढ़कर 225 अरब डॉलर हो गया है और इनसे लगभग 80 लाख कुशल कर्मियों को रोजगार मिला है। इस निर्यात वृद्धि में सुस्ती और संबंधित रोजगार वृद्धि में गिरावट (जो 2010 से 2015 के बीच प्रति वर्ष 8 फीसदी थी और अब आधे से भी कम रह गई है) केवल ट्रंप की व्यापार नीतियों के कारण नहीं है, बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रकृति में बदलाव के कारण है, जिसमें आर्टिफिशल इंटेलिजेंस यानी एआई सेवाओं का तीव्र विकास और विस्तार शामिल है।
लंबी अवधि में भारत का घरेलू स्तर पर एआई को मजबूती से बढ़ावा देना वर्तमान सुस्ती को सुधार सकता है। लेकिन अल्प और मध्यम अवधि में, भारत को अपने निर्यात आय को उचित स्तर पर बनाए रखने के लिए विनिर्मित उत्पादों के निर्यात पर अधिक निर्भर रहना होगा। मध्यम आय वाले देशों के साथ किए गए व्यापार समझौते इस बस्तु निर्यात को बढ़ावा देंगे। इससे भी अधिक, यह उन राज्यों में आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने का आधार बनेगा जिनकी दर राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं लेकिन जिनमें विनिर्माण संयंत्रों के लिए मेहनतकश श्रमिक उपलब्ध कराने की क्षमता है।
इससे भी अधिक कठिन प्रश्न यह है कि भारत, अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमले से मची उथलपुथल से कैसे निपट सकता है। पश्चिम एशिया की जंग का तात्कालिक असर तेल और गैस कीमतों में तेज उछाल के रूप में नजर आ रहा है। इसके अलावा खाड़ी से इनके आवागमन पर असर पड़ रहा है और वहां से भारत भेजे जाने वाले धन में कमी आई है। यह राशि करीब 50 अरब डॉलर होती है। अगर यह जंग लंबी चली तो इसके और गंभीर परिणाम होंगे।
भारत, चीन और अन्य एशियाई देश सबसे अधिक प्रभावित होंगे क्योंकि वे खाड़ी से आने वाले तेल और गैस पर बहुत अधिक निर्भर हैं। अगर लड़ाई लंबी चली तो भारत के 2047 तक विकसित देश बनने की संभावना पर बहुत असर होगा। भारत को क्या करना चाहिए इसका जवाब इस पर निर्भर है कि जंग कब तक चलेगी? अगर अमेरिका कुछ सप्ताह में युद्ध से पीछे हटता है तो इसका आर्थिक असर कम हो सकता है क्योंकि तब इजरायल भी पीछे हट सकता है। परंतु फिलहाल इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है।
जरूरी यह है कि युद्ध खाड़ी क्षेत्र से बाहर न फैले और लंबे समय तक न खिंचे। यही वह जगह है जहां मध्यम शक्ति वाले देशों का समूह, जिनका राजनीतिक और सैन्य प्रभाव नजर अंदाज नहीं किया जा सकता, भूमिका निभा सकता है। यदि वे अपनी महत्त्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति का उपयोग करके अमेरिका और अन्य बड़ी सैन्य शक्तियों के साथ अंतरराष्ट्रीय कानून व्यवस्था के महत्त्व को स्थापित कर सकें, तो वे लंबे युद्ध के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं।
सभी मध्यम शक्तियों को अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए अवैध हमले की निंदा करने के लिए राजी करना आसान नहीं होगा, हालांकि अमेरिका के यूरोपीय सहयोगी भी इस कार्रवाई का समर्थन करने में स्पष्ट रूप से सतर्क हैं। फिर भी, उन्हें विस्तार के पैमाने को सीमित करने और एक तटस्थ, युद्ध-नियंत्रक शक्ति बनने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करने के लिए मनाना संभव हो सकता है। इसी कारण दुनिया को मध्यम स्तर की शक्तियों की प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है। मेरी आशा है कि भारत, जो शांति के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है और दुनिया में एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक और सैन्य शक्ति है, नेतृत्व कर सकेगा। उसे मध्यम शक्तियों के साथ किए गए अनेक व्यापार समझौतों से आगे बढ़कर एक अनौपचारिक शांति-निर्माण गठबंधन को बढ़ावा देना चाहिए और इन प्रभावशाली देशों के बीच वैश्विक कानून व्यवस्था को पुनः स्थापित करना चाहिए।
प्रावधान का पैमाना
संपादकीय
सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षित वर्ग और धर्मातरण से जुड़े मसले पर मंगलवार को स्पष्ट एवं महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इसके मुताबिक, हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म छोड़कर कोई दूसरा धर्म अपनाने वाला अनुसूचित जाति मूल का व्यक्ति या परिवार संरक्षण, आरक्षण या अन्य वैधानिक लाभ का पात्र होने का दावा नहीं कर सकता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार धर्म परिवर्तन के साथ ही उसका अनुसूचित जाति का बज समाप्त हो जाता है। शीर्ष अदालत के इस फैसले को लंबे समय से चल रही उस बहस पर निर्णायक माना जा रहा है, जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि भले ही किसी व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन कर लिया हो, लेकिन उसकी मूल सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर उसे आरक्षित श्रेणी का लाभ मिलना चाहिए। ऐसे मामले अक्सर सामने आते रहते हैं कि धर्म परिवर्तन के बाद भी लोग खुद को आरक्षित श्रेणी का लाभ पाने का हकदार मानते हैं। मगर अचलत ने अपने निर्णय में साफ कर दिया है। कि इस तरह का कोई भी दावा मान्य नहीं हो सकता है। दरअसल, यह मामला आंध्र प्रदेश से सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा था। याचिकाकर्ता ने ईसाई धर्म अपना लिया था, इसके बावजू वह खूब को अनुसूचित जाति का सदस्य बताते हुए अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के तहत संरक्षण प्रावधानों के लाभ की मांग कर रहा था। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने इससे संबंधित याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि धर्म परिवर्तन के बाद किसी व्यक्ति को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसे जागरूकता का अभाव कहा जाएगा या व्यवस्था में अस्पष्टता कि आरक्षित वर्ग से जुड़े लोगों में आज भी यह भ्रम है कि अगर वे हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर कोई दूसरा धर्म अपना लेते हैं, तब भी उन्हें अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम का लाभ मिलता रहेगा। मगर अब शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे व्यक्ति को संविधान संसद या राज्य विधानमंडल के किसी कानून के तहत कोई भी वैधानिक लाभ, संरक्षण या आरक्षण नहीं दिया जा सकता। वह पूरी तरह प्रतिबंधित है और इसमें कोई अपवाद नहीं है।
गौरतलब है कि धर्म परिवर्तन करने वालों की जातिगत स्थिति से जुड़े सवाल केवल अदालतों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि इस मसले को राजनीतिक नफा-नुकसान के चश्मे से भी देखा जाता है। कर्नाटक के राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से पिछले दिनों की गई जाति गणना में उस वक्त विवाद खड़ा हो गया था, जब ईसाई समुदाय के अंतर्गत तैंतीस जातियों को सूचीबद्ध किया गया। तब विपक्ष के विरोध और राज्यपाल के सुझाव के बाद इन समुदायों को सूची से हटा दिया गया, हालांकि चार श्रेणियों को बरकरार रखा गया। ऐसे में यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि आरक्षित वर्ग और धर्मांतरण से जुड़े मसले पर शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में जिस तरह स्थिति स्पष्ट की है क्या इस तरह की पहल सरकारी स्तर पर नहीं की जा सकती थी जबकि संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपनाने पर अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत समाप्त हो जाता है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियन का सुरक्षात्मक यांचा उन लोगों तक विस्तारित नहीं किया जा सकता, जिन्होंने धर्म परिवर्तन करके इस सामाजिक और कानूनी श्रेणी से बाहर निकलने का विकल्प चुना है।
धर्म और आरक्षण
संपादकीय
धर्मांतरण और अनुसूचित जाति के दर्जे से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला दूरगामी और सराहनीय है। शीर्ष अदालत ने साफ-साफ कहा है कि हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म को अपनाने वाले इस समुदाय के व्यक्ति को अनुसूचित जाति वाली सुविधाएं नहीं मिलेंगी। अदालत ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें हाईकोर्ट ने ईसाई धर्म अपना चुके एक व्यक्ति की एससी-एसटी (अत्याचार रोकथाम) कानून के तहत संरक्षण की मांग को खारिज कर दिया था। निस्संदेह, वह उचित फैसला था। आखिर स्वेच्छा से कोई धर्म-परिवर्तन कब करता है? जब वह नए धर्म से प्रभावित होता है या फिर अपने मूल धर्म के किसी विद्रूप से हमेशा के लिए मुक्ति चाहता है! जिस धर्म की जाति व्यवस्था से दुखी हो उसे छोड़कर आप किसी अन्य धर्म को अपनाते हैं, फिर त्यागी गई जाति को हासिल सुविधाओं के हकदार कैसे हो सकते हैं? चाहे वह सुविधा शिक्षा संस्थानों या नौकरियों में आरक्षण की हो या सामाजिक प्रताड़ना से कानूनी संरक्षण की हो।
सदियों से समाज के हाशिये पर जी रही जातियों- अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए संविधान निर्माताओं ने सरकारी नौकरियों व शिक्षा में आरक्षण की व्यवस्था की थी। इसके पीछे उनका पवित्र उद्देश्य यही था कि इन समुदायों के लोग आजाद लोकतांत्रिक देश में अपने को अलग-थलग न समझें; उनका सामाजिक- आर्थिक उत्थान हो और एक समतामूलक भारतीय समाज का निर्माण हो सके। विडंबना यह है कि आज जब देश आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है, तब भी अनुसूचित जातियों व जनजातियों को संरक्षण की जरूरत पड़ रही है। कटु सच्चाई तो यह है कि सन् 1989 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) कानून बनाने की नौबत आई। इसलिए, सुनिश्चित किया जाना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई इन कानूनों का दुरुपयोग न करे। जिस व्यक्ति की याचिका के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला आया है, वह धर्म परिवर्तन करके दस वर्षों से एक प्रतिबद्ध ईसाई की भूमिका निभा रहा है, बल्कि पादरी बन चुका है और इसके बावजूद अपनी पुरानी जाति के लाभ उठाना चाहता था। इसलिए अदालत ने उचित ही कहा है कि ऐसा व्यक्ति किसी कानूनी सांविधानिक या आरक्षण के लाभ का दावा नहीं कर सकता।
अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, जब बौद्ध धर्म अपनाकर मेडिकल कॉलेज में अल्पसंख्यक आरक्षण की मांग कर रहे दो सवर्ण युवाओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया था और इसे धोखाधड़ी करार दिया था। इसलिए, बहुत जरूरी है कि धर्मांतरण के मुद्दे को संकीर्ण व सांप्रदायिक नजरिये से देखने के बजाय वंचित तबकों के हित से जोड़कर देखा जाए। जहां एक तरफ, इसे इसके भीतर के लोगों से ख़तरा है, वहीं दूसरी ओर बाहरी लोग इसमें सेंध लगाने की फिराक में हैं। जिस कानून का निर्माण दलितों के संरक्षण के लिए हुआ है, उसका उपयोग दूसरे समुदायों को प्रताड़ित करने के लिए होगा, तो इससे उस कानून की सार्थकता पर प्रश्नचिह्न ही लगेंगे। सुप्रीम कोर्ट की सराहना की जानी चाहिए कि उसने साफ कर दिया है, यदि कोई घर वापसी करता है, तो एससी दर्जे की सुविधाएं हासिल करने के लिए यह साबित करना पड़ेगा कि वह सचमुच अपने धर्म में लौट आया है और उसे उस समुदाय ने कुबूल कर लिया है। वह उस समुदाय की सामाजिक प्रथाओं का हिस्सा बन चुका है। आखिर कोई दोहरा लाभ कैसे ले सकता है?