22-03-2024 (Important News Clippings)

Afeias
22 Mar 2024
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 Date:22-03-24

Do A Logic Check

SC’s right to stay the rollout of Centre’s fact-check unit. Too many questions, especially since polls are here

TOI Editorials

Within a day of GOI notifying its fact-check unit under PIB, Supreme Court has stayed its rollout. Court said, “challenges to the rule involve serious constitutional questions.” It asked Centre to wait till the case in Bombay HC – against GOI’s move to set up such a fact-check unit – is concluded. Operational guidelines for the fact-check unit, enabled by amendments to rules for intermediaries, are to identify fake and false content, and misinformation.

The case | End Jan, a two-judge bench of Bombay HC delivered a split verdict, necessitating a referee judge, who’s likely to hear the matter by mid-April. Earlier in March, in a 2:1 order, HC gave its go-ahead to GOI to notify the rules, which SC has now stayed.

The arguments | Petitioners Editors Guild, digital news portals & others argued against the fact-check unit on five key points. One, it violated right to freedom of speech (Article 19). Two, it promoted different rules for different platforms, since the new rules were to ensure due diligence obligations for intermediaries. That meant a print publication’s news shared on social media could be tagged ‘misinformation’ and a pulldown sought, in effect censorship. Three, laws are in force to deal with both fake and false news. Four, misinformation is too broad an umbrella, which, without clear definition, runs the risk of sweeping up dissenting views in its purview. And finally, it made GOI final arbiter on what’s fake, false, or misinformation, regarding all information on GOI.

The issue | Certainly, fake and false news, and misinformation, need state capacity for successful counters. But to arrogate to itself sole right to identifywhat qualifies as misinformation, or fake and false, is not the way ahead to deal with this challenge. SC’s stay was not on merits of the case. But Lok Sabha elections are here. So, a GOI-run fact-check unit needs much more deliberation before rollout.


Date:22-03-24

More Power to Fact Checkers, Not Gov

SC calls it right on GoI conflict of interest

ET Editorials

The right to freedom of speech and expression is constitutionally guaranteed and is the lynchpin of any liberal democracy and open society. Which is why even well-intentioned governments need to be reminded of this fact from time to time. On Thursday, the Supreme Court stayed GoI’s notification establishing PIB’s Fact Checking Unit (FCU) to act as a ‘deterrent’ against creation and dissemination of fake news or misinformation regarding GoI’s ‘business’. Being ‘involved’ in a piece of (mis)information makes gov bear a conflict of interest, thereby making it not the most neutral of umpires in disputes.

The top court’s stay order will be in place until the Bombay High Court decides on the challenges to Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Amendment Rules 2023. IT Rules stipulate that intermediaries such as social media platforms must exert ‘reasonable efforts’ to prevent users from uploading information about the gov that is ‘identified as fake, false, or misleading’. Failure to comply with FCU’s decision on such news could result in the loss of their safe harbour status. With such a threat looming, it would be reasonable to believe that platforms would be happy to consider even unflattering information about the government that is truthful to be fake. Remember, a few months ago, the Karnataka government also proposed such an idea before protests forced it to abandon that plan.

But, yes, fake news isdangerous, especially with AI-related tech coming into play. But a government watchdog can, as the country saw during the Emergency, lead to selective targeting, censorship and propaganda-peddling. Fact-checking has always been — and must remain — a self-regulatory feature of the news industry.


Date:22-03-24

Should judges accept official posts after retirement?

If a judge accepts a post-retirement appointment from the government, people are bound to doubt whether their judgments were delivered for extraneous reasons

Justice Deepak Gupta is a former judge of the Supreme Court; Sanjay Hedge is a senior advocate based in Delhi

Recently, hours after resigning as a judge of the Calcutta High Court, Abhijit Gangopadhyay announced that he was joining the Bharatiya Janata Party (BJP). The judge’s decision to join politics and the manner in which it was taken has raised questions of judicial impropriety. Some people disapprove of the practice of judges holding official posts after retirement; they believe that this may impinge upon the independence of the judiciary. Others, including those in the government, have pointed out that such posts often require judicial personnel of the highest integrity and there is no Constitution bar to this effect. Should judges accept official posts after retirement? Justice Deepak Gupta and Sanjay Hedge discuss this question in a conversation moderated by Aaratrika Bhaumik. Edited excerpts:

Should Justice Abhijit Gangopadhyay’s decision to resign and join the BJP be considered a breach of judicial conduct by the Supreme Court? If yes, is it time for judicial reforms to expressly prohibit judges of Constitution courts from joining official posts?

Justice Deepak Gupta: Although I don’t approve of Justice Abhijit Gangopadhyay’s decision, I don’t think there is any legal bar. However, I think the time has come for the Supreme Court to restate the values expected from judges of superior courts. The Bangalore Principles of Judicial Conduct (2002) needs to be worked out again. The manner in which the judge resigned and joined a political party doesn’t speak well of judicial independence. You cannot expect any government to impose a ban or a cooling-off period because they are the gainers of the existing system. Instead, the judiciary should lay down some norms on how a judge should behave after he demits office, whether on retirement or resignation.

Sanjay Hedge: Justice Gupta is right that there is no constitutional bar but expecting judges to stay away from all official posts after retirement is too much to ask for. There are certain posts for which some judges maybe uniquely qualified. The real problem as far as Justice Gangopadhyay is concerned is that he had resigned ahead of time, solely to contest the Lok Sabha elections, which is now apparent. The feeling that you get here is that can you can ask a judge to resign so that he is available for elections. That too, the ask is by a ruling party at the Centre. This does not speak highly of judicial independence. As far as political jobs are concerned, I think the time has come for the judiciary to clearly restate its values and even take an undertaking from fresh entrants that they will not join active politics before a cooling-off period of two or three years.

The Law Commission has also recommended a cooling-off period previously. If it were to be implemented, how long should it be for?

Sanjay Hedge: A cooling-off period is a healthy convention to have. It should be of at least two years. A judge retires from the High Court at 62 years, so after two or three years, they can still have an active career. Similarly, a retired Supreme Court judge will be 68 years old after the cooling-off period ends.

Justice Deepak Gupta: I am strongly of the view that there should not be any post-retirement appointments for judges as I have expressed in my minority judgment in Roger Mathews v. South Indian Bank Ltd (2019). For me, the bigger issue is the perception of the people. Sometimes judges may decide rightly, but the public may believe that since the judgment has come on the verge of retirement, it has been tainted by some expectation of a post-retiral benefit. Ordinary citizens are frequently up against the state, which is the largest litigant in India. If a judge accepts a post-retirement appointment from the government, they are bound to doubt whether their judgments were delivered for extraneous reasons. In Roger Mathews, I had written, “One cannot expect justice from those who, on the verge of retirement, throng the corridors of power looking for post retiral sinecures.”

Do you believe that judges who decide salient cases in favour of the government are more likely to secure post-retirement benefits? If so, does the remedy lie in the enactment of Central legislation since the Supreme Court has shown reluctance in the past to frame guidelines?

Justice Deepak Gupta: Unfortunately, the government is not going to bring any law. My view is that any competent lawyer can do the job reserved for a retired judge. They should just be men of integrity and calibre. When judges hanker for the trappings of power, it is a sad day for the judiciary.

Sanjay Hedge: Yes, it is often a public perception that a judge looking forward to something after retirement is more likely to benefit those who might be in a position to help him. So, the power to appoint or recommend appointments should lie within the judiciary itself. If a reasonably fair and transparent method of allotment is worked out, then one could conceivably use the services of judges in judicial functions to a greater degree. The Chief Justice of the day can be apprised of the upcoming vacancies by the government and the next available judge can thereafter be allotted the concerned post.

Increasing the age of superannuation of judges is often pitched as a solution for curbing such a practice. Some experts even say that India should follow the U.S. precedent of granting Supreme Court justices lifetime tenures. Do you concur with these proposals?

Sanjay Hedge: Yes, increasing the retirement age is a possible solution. However, it might do injustice to one generation of lawyers with judicial expectations. Given the increased life expectancy and better healthcare, judges who have been performing well should possibly be allowed to continue beyond the existing retirement age.

I think the U.S. itself is in the process of reconsidering lifetime appointments. One of the greatest jobs that any presidential administration can do is to appoint younger judges so that they are able to shape the law of the nation for the next 40 years or so. A lifetime appointment for Supreme Court judges in India would possibly leave the institution burdened and negate the entry of fresh talent.

Justice Deepak Gupta: I agree with Sanjay. It is a dangerous trend and after some time your mental and physical faculties tend to get affected. Having said that, there should be a higher retirement age. But it should be equal for High Court and Supreme Court judges. The senior judges of the Supreme Court exercise a rather unholy hold over senior judges of the High Courts only because retirement ages are different. According to the constitutional scheme, Chief Justices of High Courts are equal to Supreme Court judges, but that is not the case in reality.

Statutes regulating tribunals and commissions often provide for the chairmanship of retired judges of the higher judiciary making them indispensable to these appointments. Is a common service or written test to secure such appointments a plausible alternative?

Sanjay Hedge: At that age, I don’t think a written test will really work. The more you get into all this service jurisprudence, the less likely you are to have independent creatures to man judicial or quasi-judicial institutions. You will only end up getting a series of judicial bureaucrats. We should ultimately learn that public belief in our profession rests largely on our ability to be of service to the nation and to harassed litigants irrespective of which side of the bench we are at.

Justice Deepak Gupta: I am strongly of the view that there should be different types of tribunal services. For instance, a tax administrative service for tax matters and a service tribunal service for the Central Administrative Tribunal (CAT) and State Administrative Tribunals (SAT). Young people can be taken in for these services and then they can go up the ladder and head these institutions. Why should there be lateral appointments from the High Courts or the Supreme Court to head these bodies?

Justice Gupta, should post-retirement monetary perks such as pension be increased to reduce the reliance of judges on these appointments?

Justice Deepak Gupta: When you join the service as a judge, you know what you are going to get after retirement. I am not sure that people want post-retirement jobs for money. They want it for the power that comes with it. If you are competent enough, you can get sufficient work as an arbitrator or a legal advisor after retirement.


Date:22-03-24

जल संकट को लेकर चेतने का समय

रमन कांत, ( लेखक भारतीय नदी परिषद के अध्यक्ष हैं )

भारत एक बड़ी आबादी वाला राष्ट्र है। यहां विश्व की करीब 18 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, जबकि क्षेत्रफल विश्व की कुल भूमि का करीब पौने तीन प्रतिशत ही है। इतनी कम भूमि पर इतनी अधिक आबादी के लिए विश्व के कुल जल संसाधन का मात्र चार प्रतिशत ही उपलब्ध है। इतनी बड़ी आबादी की पानी और अन्य जरूरतें पूरी करने में देश के संसाधन हांफने लगे हैं। भारत जहां जल संकट के मुहाने पर आ खड़ा हुआ है, वहीं प्रदूषण की मार से भी त्राहिमाम कर रहा है। यूं तो भारत में छोटी-बड़ी करीब 40 से 42 लाख जल संरचनाएं अर्थात तालाब, जोहड़ और बावड़ी आदि मौजूद हैं, लेकिन बेरुखी एवं लालच के कारण अधिकतर जल संरचनाओं का स्वरूप विकृत हो चुका है। उनमें जल ग्रहण और जल पुनर्भरण करने की क्षमता भी कम हो चुकी है। यह स्थिति तब है जब भारत में मौजूद प्रत्येक जल स्रोत को सम्मान देने की परंपरा रही है। पानी का आदर हमारी पूजा पद्धतियों में भी शामिल है। कुएं, तालाब या अन्य जल स्रोत बनाने से पहले आह्वान किया जाता है कि ‘हे जल के देवता आप यहां स्वच्छ स्रोत के रूप में उपस्थित होकर हमारा कल्याण करें’, लेकिन पिछले तीन-चार दशकों से भारत के जल संसाधनों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। चिंता की बात यह भी है कि वे भयावह रूप से प्रदूषित होते जा रहे हैं।

अत्यधिक जल दोहन एवं उस अनुपात में पुनर्भरण न हो पाने के कारण भारत में हर वर्ष जल संकट गहराता दिखता है। यह एक प्रथा सी बन गई है कि अगर किसी स्थान पर पानी की कमी है तो दूर से नदी का पानी वहां पर ले आओ। ऐसा बड़े शहरों में खूब किया जा रहा है। इसका दुष्परिणाम जहां नदियों को भुगतना पड़ रहा है, वहीं नदी का भूजल स्तर एवं वहां की आबादी भी इससे प्रभावित हो रही है। यह समाधान कभी भी स्थायी नहीं हो सकता। यह चिंताजनक है कि गर्मियों के पहले ही बेंगलुरु के बाद हैदराबाद और कुछ अन्य शहरों से जल संकट की खबरें आ रही हैं। जल संकट के स्थायी समाधान के लिए हमें ‘जहां संकट-वहीं समाधान’ की रणनीति पर काम करना होगा। देश में यह कार्य अधिकतर राज्यों में संभव भी है, क्योंकि वर्षा तो हर जगह होती है। जहां पर 200 से 600 मिलीमीटर या उससे अधिक वार्षिक वर्षा होती है, वहां यदि उसके जल को संचित करने के साधन बना लिए जाएं तो उस क्षेत्र की आबादी के लिए पानी का इंतजाम किया जा सकता है।

हमें जल प्रदूषण को लेकर भी सचेत होना होगा। जल प्रदूषण का एक बड़ा कारण उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट है। अधिकतर फैक्ट्रियां दूषित जल को शोधित किए बिना उसे नदियों में जाने देती हैं। कुछ उद्योग तो प्रदूषित पानी को बोरिंग करके जमीन के अंदर डाल देते हैं, जो भूजल को दूषित करता है। उद्योगों को इसके लिए बाध्य किया जाना चाहिए कि वे अपने यहां उपयोग में लाए गए पानी को शोधित करके उसे पुनः उपयोग में लाएं। शहरों से निकलने वाले कुल घरेलू जल का मात्र 10-20 प्रतिशत ही शोधित हो पता है। शेष गैर शोधित घरेलू बहिस्राव अंत में नदियों में ही चला जाता है। इसी कारण हमारी नदियां भयंकर प्रदूषण से ग्रस्त हैं। उनमें बहने वाले प्रदूषित पानी के कारण हमारा भूजल भी प्रदूषित हो रहा है। इसे रोकने के लिए नगर निकायों को ऐसी व्यवस्था बनानी होगी, जिससे सीवेज शोधन के बाद निकलने वाले पानी को कृषि कार्यों या फिर उद्योगों में उपयोग किया जा सके।
यह भी समय की मांग है कि कृषि में भूजल के उपयोग को कम करने के उपाय किए जाएं। इसके लिए फसलों की सिंचाई का तरीका बदलने के साथ किसानों को कम पानी वाली फसलों को अपनाना होगा। अगर किसान धान उगाते हैं और उसे देश से बाहर बेचा जाता है तो एक प्रकार से हम अपने पानी का मुफ्त निर्यात कर देते हैं, क्योंकि धान उत्पादन करने में काफी अधिक पानी खर्च होता है। धान के विकल्प के तौर पर दालें उगाना बेहतर है, जिनमें कम पानी खर्च होता है। किसानों को धीरे-धीरे अपनी कृषि को रसायनमुक्त करने की दिशा में भी कदम बढ़ाना चाहिए। इससे भी पानी की बचत होगी।

जल संकट के स्थायी समाधान के लिए हमें अपनी पुरातन पद्धतियों की ओर लौटना होगा और इस क्रम में जल संरक्षण के तौर-तरीकों को पुनर्जीवित करना होगा। देश में सभी जल पुनर्भरण स्रोतों को पुनर्जीवित करने का एक कार्यक्रम बनाकर उसे समाज के सहयोग से लागू करना चाहिए। छोटे एवं बड़े शहरों में वर्षाजल संरक्षण-संचयन को जमीन पर उतारने के लिए युद्धस्तर पर कार्य करने की जरूरत है। वर्षा जल के भूजल में पहुंचने से उसका स्तर तो बढ़ेगा ही, उसके प्रदूषण में भी कमी आएगी। भारत को जल संकट से बचाने के लिए यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक सहयोग करे। यह सभी का फर्ज है कि जल संरक्षण की दिशा में अपने स्तर पर कुछ न कुछ प्रयास करे। भारत ने अपना वाटर विजन-2047 प्रस्तुत किया है। इसके अनुसार जब देश आजादी के सौ वर्ष पूरे करेगा, तब पानी के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। ऐसा तभी होगा जब हमारे जल स्रोत पानी से समृद्ध होंगे और हमारी नदियां निर्मल एवं अविरल बहेंगी। इसके लिए अभी से ठोस प्रयास आवश्यक हैं। वास्तव में देश को एक सकारात्मक जल आंदोलन की आवश्यकता है। हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। अब चेतने का वक्त है। अगर इस समय पानी को बचाने के लिए कुछ करने से चूक गए तो देर हो जाएगी।


Date:22-03-24

कचरे के ढेर तले दबते जा रहे अपने शहर

अमित कपूर एवं विवेक देवरॉय, ( कपूर इंस्टीट्यूट फॉर कंपीटिटिवनेस, इंडिया में चेयर और स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी में व्याख्याता हैं। देवरॉय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन हैं। लेख में जेसिका दुग्गल का सहयोग )

प्रगति पर समकालीन बहस में आ​र्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच चले आ रहे पुराने द्वंद्व को खारिज कर दिया गया है। सतत वि​कास की जरूरत को समझना आज के वैश्विक दृ​ष्टिकोण को रेखांकित करता है। अप​शिष्ट उत्पादन और उसका सही तरीके से निपटान जैसे गंभीर मुद्दे पर हम सब का ध्यान केंद्रित रहता है।

आधुनिक अर्थव्यवस्था में अनचाहे उत्पाद के तौर पर लगातार बढ़ता कचरा विश्व स्तर पर दोनों कारकों पारिस्थितिकी तंत्र और लोगों के स्वास्थ्य के समक्ष गंभीर चुनौती खड़ी करता है। हालिया आंकड़े भी हालात की भयावता को प्रद​र्शित करते हैं। विश्व बैंक का अनुमान है कि वर्ष 2050 तक वै​श्विक स्तर पर 3.4 अरब टन तक अप​शिष्ट पैदा होगा। यह मौजूदा वा​र्षिक स्तर 2.01 अरब टन से बहुत ज्यादा है। लगातार उभरते शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि और उपभोक्तावादी जीवनशैली जैसे कारक बेतहाशा कूड़ा उत्पादन के मुख्य कारण हैं। यह बड़े खतरे की निशानी है, जिस पर फौरन ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

विश्व बैंक के अनुमान की तरह ही ‘वेस्ट वाइज सिटीज’ के तहत यूएन हैबिटैट ने भी इस दिशा में प्रकाश डाला है कि नगर निकायों से निकलने वाला ठोस कचरा वर्ष 2050 तक लगभग दोगुना हो जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि लगभग 3 अरब लोग अप​शिष्ट निबटान की व्यव​स्थित सुविधाओं से वंचित हैं।

यूं तो हर तरह का कचरा खतरनाक है, परंतु इलेक्ट्रिक और इले​क्ट्रॉनिक उपकरणों से निकलने वाला कचरा वै​श्विक स्तर पर बड़ी समस्या बन रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ही खतरनाक यौगिक होते हैं। कूड़े का उचित तरीके से प्रबंधन नहीं होने के कारण वायु और जल के साथ-साथ मृदा भी प्रदू​षित होती है। कचरा इसलिए भी बड़ी समस्या बनता जा रहा है कि इसके उठान के बुनियादी ढांचे का व्यापक तौर पर अभाव है और आज भी निबटान की पारंपरिक वि​धियां अपनाई जाती हैं।

खुली और गंदी लैंडफिल साइट पेयजल को दू​षित करती हैं। इससे संक्रमण एवं बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। इधर-उधर फैले कचरे के कारण पूरा पारिस्थितिकी तंत्र प्रदू​षित होता है, जबकि औद्योगिक कचरे अथवा ई-कचरे से निकलने वाले जहरीले यौगिक शहरी निवासियों के साथ-साथ पर्यावरण को बहुत अ​धिक नुकसान पहुंचाते हैं।

बढ़ते कचरे के कारण समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र भी इस समय अभूतपूर्व चुनौती का सामना कर रहा है। अनुमान इस बात की ओर संकेत करते हैं कि यदि कचरे में इसी गति से वृद्धि होती रही तो वर्ष 2050 तक समुद्र में प्ला​स्टिक का भार मछलियों से ज्यादा हो जाएगा। रिहायशी ब​स्तियां भी इसी समस्या से दोचार हो रही हैं। कचरा कुप्रबंधन के कारण वायु और जल दोनों प्रदू​​षित हो रहे हैं। नतीजतन जलवायु संकट खड़ा हो रहा है और पूरे विश्व में लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। इस पर्यावरणीय नुकसान से निपटने के लिए आ​र्थिक अड़चनें नहीं हैं, फिर भी निष्क्रियता इन पर हावी है।

भारत के शहरी परिदृश्य की कड़वी सच्चाई दो शहरों की कहानी कहती है: एक वै​श्विक स्तर पर पहचान हासिल कर रहा है, जबकि दूसरा अपने कचरे के ढेर के नीचे दबा संघर्ष कर रहा है। बड़े शहरों में हजारों टन कचरा प्रतिदिन निकलता है, जो पहले से ही उफन रहीं लैंडफिल में पहुंचता है अथवा रिहायशी इलाकों की गलियों और नालों में भरता जाता है। निम्न मध्य वर्गीय इलाकों में हालात और भी बदतर हैं, जहां साफ-सफाई और कचरा प्रबंधन सेवाएं प्राय: ए​क ख्वाब ही हैं। इन ब​स्तियों के पास कचरे के बड़े-बड़े ढेर कठोर वास्तविकता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में प्रति वर्ष लगभग 6.2 करोड़ टन कचरा उत्पन्न होता है। इसमें करीब 4.3 करोड़ टन कचरा संग्रहित कर लिया जाता है, जबकि शेष 3.1 करोड़ टन लैंडफिल में डाला जाता है। शहरों का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है और बदलती जीवनशैली खपत पैटर्न को प्रभावित कर रही है। इस कारण ऐसा अनुमान है कि नग​रों में इस दशक के अंत तक ठोस कचरा उत्पादन 16.5 करोड़ टन बढ़ सकता है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के कार्यान्वयन पर वा​र्षिक रिपोर्ट (2020-21) के अनुसार देश में प्रतिदिन 160,038.9 टन ठोस कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें से 152,749.5 टन अथवा 95.4 प्रतिशत प्रतिदिन सफलतापूर्वक संग्रहित कर लिया जाता है। कुल संग्रहित अप​शिष्ट में 79,956.3 टन यानी लगभग आधे को संसा​धित कर लिया जाता है और शेष 29,427.2 टन अथवा 18.4 प्रतिशत लैंडफिल में डाला जाता है।

इस बीच प्रति दिन निकलने वाला 50,655.4 टन यानी कुल उत्पन्न कचरे का 31.7 प्रतिशत इधर-उधर बिखरा रहता है यानी उसका उठान ही नहीं होता। रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि वर्ष 2015-16 और 2020-21 के बीच छह वर्षों में प्रति व्यक्ति अपशिष्ट उत्पादन में मामूली गिरावट आई है। वर्ष 2020-21 में 119.7 ग्राम प्रति व्यक्ति ठोस कचरा प्रति दिन निकला था। राज्य स्तर पर इस सूची में दिल्ली शीर्ष पर रहा। विशेष यह कि छत्तीसगढ़ में 100 प्रतिशत ठोस कचरे का प्रबंधन अथवा निपटान किया जाता है।

लगातार बढ़ते कूड़े को लेकर हालात भयावह होने के बावजूद कचरा उत्पादन और प्रबंधन की तरफ वैश्विक स्तर पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा, जितना आवश्यक है। इस चुनौती से निपटने की पहल अक्सर वित्तीय अड़चनों और आपसी सामंजस्य की कमी से ग्रस्त दिखाई देती हैं। लेकिन कभी गहरे पैठ बना चुकी ‘आर्थिक विकास पर्यावरण की कीमत पर होना चाहिए’ की धारणा अब पुरानी और बिल्कुल गलत साबित हो रही है।

इस समस्या का समाधान तो रिसाइक्लिंग (पुनर्चक्रण) और चक्रीय अर्थव्यवस्था सिद्धांत अपनाने समेत टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन में ही निहित है। इससे पर्यावरण की सुरक्षा के साथ-साथ आर्थिक लाभ भी होंगे। टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन के मामले में कुछ देश बेहतर काम कर रहे हैं, जिन्होंने शेष दुनिया के लिए मानक स्थापित किए हैं। स्वीडन का नवीकरणीय वेस्ट टू एनर्जी यानी कूड़े से ऊर्जा कार्यक्रम वहां लैंडफिल साइट को कम करने में काफी कारगर साबित हुआ है। इसी प्रकार जर्मनी का मजबूत पुनर्चक्रण बुनियादी ढांचा इस बात का उदाहरण है कि कैसे चक्रीय आ​र्थिक सिद्धांत अपनाकर कचरे को कम किया जा सकता है। टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन में समाज के सभी क्षेत्रों से सहयोग किए जाने की आवश्यकता है। सरकारी नीतियां ऐसी हों जो कचरा निपटान की टिकाऊ उपायों को प्रोत्साहित करें। हरित प्रौद्योगिकी और चक्रीय मॉडल व्यवसाय केंद्रित होना चाहिए। आम लोगों को भी उपभोग और अपशिष्ट निपटान के लिए अधिक ईमानदार दृष्टिकोण अपनाना होगा।


Date:22-03-24

सरकार का जवाब मंजूर

संपादकीय

सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का यह जवाब देश के बड़े वर्ग को मुंहफट लगा होगा कि ‘निर्वाचन आयोग या किसी अन्य संस्था की चयन समिति में किसी न्यायाधीश रहने भर से चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित नहीं हो जाती। यह बड़ा भ्रम है।’ यह भाषा इतनी कड़वी है कि लोग इसमें चुनाव बांड जैसे कुछ मसलों पर ‘सर्वोच्च न्यायिक सक्रियता’ में सरकार की नाराजी भी पढ़ सकते हैं। सरकार का यह जवाब उस मामले में था, जिसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल से देश के मुख्य न्यायाधीश को आउट कर दिया गया था। पिछले साल से लागू इस नई व्यवस्था में प्रधानमंत्री, विपक्ष नेता या किसी बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता और किसी केंद्रीय मंत्री को रखा गया था। विपक्ष एवं याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि समिति में संख्या बल सरकार के पक्ष में है। सीजेआई की मौजूदगी से इसमें एक काम्य संतुलन बना रहता । इसके अभाव में, आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर विपरीत असर पड़ेगा। विरोधी अपनी आशंका को सही साबित करने के लिए केंद्रीय निगरानी आयुक्त के पद पर प्रधानमंत्री के चहेते को बैठाने और इसका खमियाजा देश को भुगतने का नजीर देते हैं। और कौन नहीं जानता कि चुनाव आयोग में अपना आदमी बैठा हो तो वह क्या नहीं मैनेज कर सकता है। वह चुनाव – तिथियों का निर्धारण सरकार की सुविधा से कर सकता है, चुनाव के चरण बढ़ा सकता है, जिसमें ज्यादा फायदा सत्ता पक्ष को होता है और अनियमितताओं की शिकायतों पर अपनी आंखें मूंद सकता है। इसलिए आयोग में नियुक्तियों पर विपक्ष भी चौकन्ना रहता है। हालांकि नरेन्द्र मोदी सरकार के पहले भी आयोग को अपनी तरह से साधने में कोताही नहीं की गई है। राजीव गांधी, वीपी सिंह और नरसिंहराव सरकारों तक अपनाई गई ‘प्रयोगधर्मिता’ में मनपसंद का एलीमेंट भी था। एकल चुनाव आयुक्त टीएन शेषन की निष्पक्षता को नियंत्रित करने के लिए ही तीन सदस्यीय आयोग बना था। तब भी शेषन का साथ न देकर शीर्ष कोर्ट ने सरकार के अधिकार का सम्मान किया था। इस बार भी न्यायालय ने दखल देने से इनकार कर यही किया है। दूसरे, पैनल में सीजेआई इस बारे में किसी कानून बनने तक ही शामिल थे। अतः इसमें न्यायिक अवमानना या किसी पद का अपमान नहीं है। पर संस्था की निष्पक्षता और आजादी अक्षुण्ण ही रहनी चाहिए।


Date:22-03-24

आयोग की चिंता

संपादकीय

सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल सही कहा है कि वह इस मुकाम पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी कानून पर रोक नहीं लगा सकता, क्योंकि इससे अराजकता पैदा हो जाएगी। दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के दूसरे ही दिन चुनाव तिथियों की घोषणा हुई है और अब नियुक्ति संबंधी कोई भी विवाद चुनाव प्रक्रिया ही नहीं, पूरी राजनीति को जटिल बना सकता है। अतः अदालत ने कोई जल्दी न दिखाते हुए मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को करने का फैसला किया है, तब तक नई सरकार अपना काम शुरू कर चुकी होगी। दरअसल, विवाद इस बात पर है कि नए कानून के तहत चुनाव आयुक्तों के चयन से प्रधान न्यायाधीश को अलग कर दिया गया है, उनकी जगह एक केंद्रीय मंत्री चयन समिति में शामिल किए गए हैं। चुनाव आयोग में दोनों नई नियुक्तियां प्रधान न्यायाधीश की मर्जी के बिना हुई हैं। यह उचित है या नहीं, इस पर अंतिम फैसला गौरतलब होगा।

फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय का रुख सरकार के अनुरूप ही है। आयुक्तों के चयन के संबंध में निश्चित कानून की कमी थी और अब जब सरकार ने कानून बना लिया है, तब इस कानून पर किसी भी तरह से सवाल उठाना सही नहीं है। हां, इस चयन प्रक्रिया के गुण-दोष पर न्यायालय विचार कर सकता है और यही कोशिश दिख रही है। न्यायालय को यह भी लगा है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए चयन समिति को उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि को समझने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए था। लोग चुनाव प्रक्रिया शुरू हो अभी भूले नहीं है कि चयन में जल्दबाजी को लेकर चयन समिति के एक सदस्य कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी कड़ी आपत्ति जताई थी। चुनाव आयुक्तों की जल्द नियुक्ति जरूरी थी, लेकिन चयन की प्रक्रिया को लेकर कम से कम किसी सदस्य में असंतोष का भाव नहीं होना चाहिए। यह कोई नहीं चाहेगा कि कोई अयोग्य अधिकारी चुनाव आयुक्त नियुक्त हो, अतः आगे सावधानी बरतने की जरूरत है।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, दीपांकर दत्ता और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है, मगर चयन में बरती गई कमियों की ओर इशारा भी कर दिया है और केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है। चयन में ज्यादा पारदर्शिता और चयन समिति की बैठकों को गंभीरता से लेने की जरूरत है, ताकि किसी तरह की शिकायत की गुंजाइश न रहे।

अदालत ने दोहराया है कि चुनाव आयुक्तों का चयन स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। आयुक्तों की पहचान उनके फैसलों के कारण ही होती है। यदि आयुक्त अपने फैसलों से निष्पक्ष चुनाव के पक्षधर दिखते हैं, तो इससे लोगों को खुशी भी होती है और देश में अच्छी राजनीति को बल भी मिलता है। इधर के दिनों में चुनाव आयोग पर लगातार उंगलियां उठाई जाती रही हैं। विशेष रूप से विपक्षी नेताओं को आयोग से बड़ी उम्मीद है। जिन आयुक्तों के चयन को चुनौती दी गई है, उनके लिए भी यह खुद को साबित करने का मौका है। आयोग से फिजूल शिकायत करने वालों को भी सजग रहना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव सबकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आचार संहिता की स्वयं अवहेलना करने वाला कोई प्रत्याशी दूसरों को फंसाने के लिए काम करे। चुनाव में धन के दुरुपयोग को रोककर आदर्श आचार संहिता के पालन को ही अगर सुनिश्चित कर दिया जाए, तो चुनाव आयोग और आयुक्तों की सार्थकता स्वतः सिद्ध हो जाएगी।