21-12-2023 (Important News Clippings)
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Date:21-12-23
Well Done, Class
Falling dropout ratios at secondary level are a big positive. Kids will stay in school if job market improves
TOI Editorials
Educationists believe the age group 15-16 is the one that is most at risk of dropping out of school. Therefore, the trend in the dropout ratio after Class X in India, or secondary level, is an important indicator. Recent data on secondary level dropouts suggests we may be on the cusp of change.
Good news, fewer dropouts | GOI presented data this week in the Lok Sabha on a 4-year trend on dropouts in Class X. In both absolute numbers and in the ratio of dropouts, there’s been a marked improvement in 2021-22. The national dropout ratio, which was 28.4 in 2018-19, had fallen to 20.6 in 2021-22.
Something’s changing | Data shows that dropout rates in some states which traditionally had a ratio above the national average collapsed in 2021-22. Tripura presented the most striking example with the dropout ratio falling from 26.9 in 2020-21 to 3.8 the next year. There was a similar pattern in MP, Assam and Gujarat.
But news should be better | The World Bank’s cross-country data on lower secondary schooling shows that India trails OECD countries or even Sri Lanka. In India, 49.8% of the population had completed lower secondary, while it was between 82-95% for Sri Lanka and OECD countries.
Employment dimension | The duration of education is influenced by the returns to it in the job market. GOI’s employment data suggests that the job market may not be providing a strong enough incentive to persist. For example, the unemployment rate is highest among those who are more educated. In 2022-23, the overall unemploymentrate was 3.2%. For those whose educational attainment was at least secondary schooling, the unemployment rate was 7.3%.
So, the key to keeping more kids in secondary education is to improve their chances of finding a regular job.
Date:21-12-23
Red Sea Sharks, and a Rules-Based Order
ET Editorials
On Wednesday, the US announced Operation Prosperity Guardian, a 10-nation international coalition against Iran-backed Houthi attacks on global maritime trade in the Red Sea. The Red Sea services the Suez Canal, which accounts for 15% of eastwest trade, 30% of container movement and 10% of global oil trade. India’s trade via this route is more than $200 billion and is also a conduit for Russian oil. India has deployed the INS Kochi and INS Kolkata off the coast of Aden as part of maritime security and anti-piracy operations. The scourge must be removed.
The Houthi attacks, ostensibly to prevent shipments to Israel, are part of broader efforts to disrupt the existing rules-based world order. The Russian invasion of Ukraine in 2022 and the ensuing war, the Hamas terror attacks on Israel on October 7, which sparked the ongoing Israel-Hamas conflict in Gaza, and China’s aggression in the IndoPacific are testing the international rules-based order.
The defence of the global order forces an adjustment on the possibility of a multipolar world, which, too, depends on a rules-based order. There is a re-emergence of a coalition-based bipolar world with smaller global, regional, aspiring and emerging players working with dominant powers. The year ahead will be critical, with a deeply polarised US and strong isolationist tendencies heading into an election. India and the EU will be electing a new government and parliament, respectively, in the summer. Much will depend on what these elections throw up. Yet, there is no doubt that the multilateral system is facing its biggest test, and it is impinging on the political economy. Getting through this moment of crisis with minimum damage will require everything that diplomacy and defence can offer.
Date:21-12-23
Debarring Donald
The U.S. seems set for a bitter polarisation in an election year
Editorial
The Supreme Court of the U.S. State of Colorado has barred former President Donald Trump from running for office again in the 2024 presidential election, on the grounds that he violated a constitutional clause relating to engaging in an “insurrection or rebellion”. The court found, in a 4-3 split decision, that Mr. Trump was not eligible to be on the election ballot next year in Colorado for the role that he played in egging on protesters on January 6, 2021, a section of whom then went on to attack the buildings of the U.S. Capitol in Washington. The ruling sets a historical precedent for the use of Section 3 of the country’s 14th Amendment to strike a presidential candidate off the ballot — in this case the most popular Republican candidate by a significant margin and seen as highly likely to win the election. Under the Section (the “insurrection clause”), any person engaging in insurrection or rebellion against the U.S. Constitution shall not be permitted to run for public office including Congress, the military, and federal and state offices. The 14th Amendment, which was ratified in 1868, was established in part to disallow former Confederates from entering Congress and grabbing power from a government that they had previously fought. It is ironic that a similar post-Civil War logic might apply to Mr. Trump now, for his role in seeking to block the peaceful transfer of power to presidential incumbent, Joe Biden, on unproven allegations of election fraud linked to ballot voting. The Colorado ruling overturned an earlier district court verdict that declined to block Mr. Trump from contesting on the grounds that it was unclear whether the 14th Amendment covered the presidency.
Regardless of whether the inevitable appeal that his legal team will launch will succeed, and regardless of whether his inability to compete in Colorado will impair his overall prospects next year, this ruling marks the bitter polarisation of the U.S. electorate around the controversial policy stances that Mr. Trump represents. On the one hand, it is his very rejection of political propriety that has led to the democracy-threatening situation of a President who came close to refusing to demit office after an election loss. When combined with the hateful, partisan demagoguery of previous Trump campaigns, this calculated stubbornness represents the political outlook of MAGA Republicans, a world view that has little in common with the values that mainstream conservatives and liberals hold dear. This bodes ill for the quality and tenor of democratic discourse ahead, raising the likelihood that leaders on both sides will be talking past each other, instead of reaching out to build bridges for bipartisan cooperation, in short supply at the current juncture.
Date:21-12-23
दुनिया के धनी देश अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं
संपादकीय
विज्ञान कहता है कि तमाम मानव गतिविधियों से तापमान बढ़ रहा है, मौसम बदल रहा है। जीवाश्म ईंधन- पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, डामर आदि प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण हैं। लेकिन 28 वर्षों से हर साल होने वाली सीओपी बैठकों के बाद भी आज मात्र इस बात पर ताली बज रही है कि जीवाश्म ईंधन को ‘फेज आउट’ करने की जगह ‘फेज डाउन’ करने पर सहमति बनी। दरअसल पेट्रोलियम से अकूत पैसा कमा रहे तेल उत्पादक देशों के समूह ‘ओपेक’ दबाव बनाने में कामयाब रहे। विज्ञान कहता है कि अगर दुनिया को बचाना है तो सन् 2030 और 2035 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को क्रमशः 43 से 60% कम करना होगा। इसके लिए सात वर्षों में 6 ट्रिलियन डॉलर (हर साल 800 अरब डॉलर) खर्च होंगे। दुनिया की कुल जीडीपी 104 ट्रिलियन डॉलर है, इसमें ऊपरी दस देशों की जीडीपी 72 ट्रिलियन डॉलर है (जबकि केवल दो सबसे बड़े देश- अमेरिका और चीन की 45 ट्रिलियन डॉलर)। ये दस देश अगर अपनी जीडीपी का एक प्रतिशत भी दे सकें तो यह दुनिया खत्म होने से बच जाएगी। इन्हीं बड़े औद्योगिक देशों ने पिछले तीन सौ साल से प्रदूषण बढ़ाया है। लिहाजा इन्हें और ओपेक देशों को शब्दों से खेलना छोड़कर अपने को और पूरी दुनिया को बचाना होगा।
Date:21-12-23
संसद: उल्लंघन और अतिक्रमण
संपादकीय
संसद का मौजूदा शीतकालीन सत्र इतिहास में एक असाधारण बैठक के रूप में याद किया जाएगा। इस सत्र में रिकॉर्ड संख्या में सदस्यों को निलंबित किया गया। बीते कुछ दिनों में दोनों सदनों से कुल 143 सदस्यों को निलंबित किया गया। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। बीते वर्षों में संसदीय बहस का स्तर लगातार गिरा है और सत्ताधारी तथा विपक्षी दलों के बीच गतिरोध का ताजा मुद्दा है संसद की सुरक्षा में सेंध, जो संयोग से उसी दिन लगी जिस दिन 2001 में संसद की पुरानी इमारत पर हुए हमलों की 22वीं बरसी थी। इस घटना में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और संबंधित सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं। विपक्ष इस विषय पर केंद्रीय गृहमंत्री के वक्तव्य और चर्चा की मांग कर रहा है।
इस बात में कोई संदेह नहीं है कि संसद की सुरक्षा में सेंध गंभीर मसला है और यह कई प्रश्न उत्पन्न करता है। ऐसे में विपक्ष का इस मामले को उठाना सही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एक समाचार चैनल के साथ बातचीत में इस विषय पर बात की। इस मामले की जांच के लिए समिति का गठन किया गया है जो जांच के बाद जल्दी ही अपनी रिपोर्ट लोक सभा अध्यक्ष को सौंपेगी। इस बारे में विपक्ष की दलील में दम है कि जब संसद का सत्र चल रहा हो तो उक्त वक्तव्य को सदन में पेश किया जाना चाहिए। यह परंपरा रही है। अगर केवल इतना कर दिया जाता तो गतिरोध समाप्त हो जाता और संसद अपना काम सहज रूप से कर सकती थी। रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष इस पर कदम उठाएंगे लेकिन इस घटना ने कुछ ऐसे व्यापक प्रश्नों को जन्म दिया है जिनका जवाब केवल सरकार ही दे सकती है।
गहन स्तर पर देखें तो यह बात ध्यान देने लायक है कि रिकॉर्ड संख्या में हो रहा निलंबन जहां सुर्खियां बटोर रहा है, वहीं वर्तमान उथल-पुथल अपनी तरह की कोई अलहदा घटना नहीं है और ऐसे अवसर भी आए हैं जब समूचे सत्र में कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। इसके अलावा मौजूदा विपक्ष इसका इकलौता दोषी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो अब सत्ताधारी दल है, 2014 के पहले जब विपक्ष में थी तब उसने भी ऐसा ही किया था। उदाहरण के लिए 2012 में भारतीय जनता पार्टी के नेता दिवंगत अरुण जेटली को यह कहते हुए उद्धृत किया गया था कि ऐसे अवसर भी आते हैं जब बाधाएं देश को अधिक लाभ पहुंचाती हैं। ऐसे में बुनियादी मुद्दा यह है कि विपक्ष को अक्सर सार्वजनिक महत्त्व के मुद्दों को संसद में उठाने के लिए उचित अवसर नहीं मिल पाता है। इसका खमियाजा पूरी संसदीय प्रक्रिया को भुगतना पड़ता है। उदाहरण के लिए चालू वर्ष की बात करें तो पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के आंकड़ों के मुताबिक लोकसभा में बजट सत्र में केवल 33 फीसदी काम हुआ। मॉनसून सत्र में यह बढ़कर 43 फीसदी हुआ।
सदन के इस प्रकार बार-बार बाधित होने का एक दुर्भाग्यपूर्ण नतीजा यह है कि महत्त्वपूर्ण विधेयकों पर भी पर्याप्त चर्चा नहीं हो पा रही है और उन्हें हड़बड़ी में पारित कर दिया जा रहा है। यह बात दीर्घावधि में देश को प्रभावित करेगी। उदाहरण के लिए अगर लंबे समय से लंबित कृषि सुधार विधेयकों पर पर्याप्त चर्चा की गई होती तो एक वर्ष तक चला किसान आंदोलन टाला जा सकता था, सरकार को कानून वापस नहीं लेने पड़ते और दीर्घावधि में कृषि क्षेत्र को इसका लाभ मिलता। लब्बोलुआब यह है कि मौजूदा भारतीय संसदीय व्यवस्था विपक्ष को समुचित अवसर नहीं देती। मौजूदा सरकार संसदीय एजेंडे को संचालित करती है। इन स्थितियों में बदलाव लाना आवश्यक है। आज सुरक्षा में सेंध की घटना घटी है, कल को कुछ और भी हो सकता है और यह उथल-पुथल लगातार जारी रहेगी।
Date:21-12-23
ट्रंप की मुश्किल
संपादकीय
व्हाइट हाउस की दौड़ के लिए चुनाव अभियान में जुटे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगा है। कोलोराडो प्रांत की प्रमुख अदालत ने कैपिटल हिंसा मामले में ट्रंप को राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य करार दिया। उन्हें इसके लिए राज्य के प्राथमिक मतदान से हटा दिया है। इस फैसले से ट्रंप के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव लड़ना मुश्किल हो सकता है। अमेरिका के इतिहास में पहली बार है कि अदालत ने 14वें संविधान संशोधन की धारा तीन का इस्तेमाल राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के लिए किया है। 14वां संशोधन अमेरिका में हुए गृह युद्ध के बाद इसलिए लागू किया गया था, ताकि कनफेडरेट्स कहे जाने वाले बागियों को सत्ता में लौटने से रोका जा सके। इस नियम के तहत ऐसे किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है जो संविधान की शपथ लेने के बाद बगावत का किसी तरह से समर्थन करता है या उसमें शामिल होता है। कोलोराडो की अदालत ने तीन के मुकाबले चार की बहुमत से जिला अदालत के निर्णय को पलट दिया, जिसमें निचली अदालत ने कहा था कि ट्रंप ने छह जनवरी 2021 को कैपिटल (अमेरिकी संसद) पर हुए हमले के लिए भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया था, लेकिन उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने से नहीं रोका जा सकता क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि संविधान की धारा में राष्ट्रपति पद के लिए प्रावधान हैं।
ताजा फैसला सिर्फ कोलोराडो राज्य में प्रभावी है, लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिका के दूसरे राज्यों में निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा। इससे आगे के लिए ट्रंप को परेशानी हो सकती है। जिस अदालत ने ट्रंप के खिलाफ फैसला दिया है, उसके सभी न्यायाधीश डेमोक्रेटिक पार्टी के गवर्नरों द्वारा नियुक्त किए गए थे। धारा तीन के तहत पहले भी कुछ मामले दायर हुए हैं, लेकिन यह पहली बार है कि मुकदमा दर्ज करने वालों को कामयाबी मिली है। इससे पहले मिनेसोटा में दायर ऐसे ही एक मामले में पिछले महीने धारा तीन को खारिज करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ताओं को आम चुनाव में दोबारा इस तरह की याचिका ला सकने का विकल्प दिया था। कोलोराडो के ताजा फैसले के बाद अब अमेरिका की सर्वोच्च अदालत के लिए भी यह तय करना आसान नहीं होगा कि ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से नामांकन की दौड़ में बने रह सकते हैं या नहीं।
ट्रंप अमेरिका की शीर्ष अदालत में फैसले को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन चुनाव में उनका नुकसान तो हो ही गया है। वर्ष 2020 में जब राष्ट्रपति चुनाव हुए थे तो कोलोराडो प्रांत में ट्रंप की 13 फीसद मतों से हार हुई थी। इसके बावजूद वे जीत गए थे। अब उनकी पार्टी अदालत के ताजा फैसले के निहितार्थों को लेकर चिंतित है। पूरे देश की कई अदालतों में उनके खिलाफ 14वें संविधान संशोधन की धारा तीन के तहत मुकदमे दर्ज हैं। उनके खिलाफ गोपनीय दस्तावेजों को निजी आवास पर ले जाने के आरोप में भी मुकदमा चल रहा है। ऐसे में ट्रंप के लिए ताजा फैसला परेशान करने वाला माना जा रहा है। अगर अमेरिका के दूसरे राज्यों ने ताजा फैसले का अनुसरण किया तो ट्रंप को ऐसे राज्यों में भी अयोग्य करार दिया जा सकता है, जो उनकी जीत के लिए जरूरी हैं।