21-07-2018 (Important News Clippings)
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Date:21-07-18
Put Period On It
Stop menstrual shaming of India’s daughters
TOI Editorials
An overwhelming majority of Indian girls and women don’t have access to modern menstrual products such as sanitary napkins or tampons. The privileged few who do, often find that avuncular sales people wrap these products up in dark polythene – as if this women’s business were like Medusa to the public gaze. This aversion of gaze and conspiracy of silence teaches girls from a young age that their bodily rhythm is a matter of shame, not only to be managed furtively but also to be punished in hush-hush ways.
Penalties are varied. It could mean missing school or a sports competition, being banned from the kitchen or the place of worship. Family itself teaches the stigma and other societal institutions perpetuate it. But the cost is high, painfully so. The shame has massive knock-on effects on how girls feel about their bodies as they grow. At best it may just mean a teenager missing swimming lessons, but at worst it stops that teenager from reaching her fullest adult potential. Especially given worryingly low employment levels for women, normalising menstruation as just another part of the healthful life cycle is imperative in India. Let’s raise our daughters to be self-assured, not shamefaced.
This is also fair and just. Unfortunately tradition continues to provide a massive alibi for gender discrimination in our society. Even in the ongoing legal battle over women of menstruating age being barred from entering the sanctum sanctorum of the Sabarimala temple, age-old practices are being cited. But in the 21st century women are no longer second-class citizens. Trying to squash them into that box, that really is the matter of shame.
Date:21-07-18
India’s east brims with enormous potential, government’s Purvodaya vision will ensure it bears fruit
Dharmendra Pradhan
Odisha in the 70s – the years of my childhood – was a place of much enchantment and innocence even as it was characterised by crumbling infrastructure, potholed roads and shoddy bridges. The same held true for most of the east and northeastern region (NER). Undoubtedly, much has changed since. However, it seems to me that the region remains pulsating with unmapped potential even as the rest of the country has moved forward.
If India’s eastern and northeastern flank (Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, Bihar and Bengal) were to be a country it would be the fifth largest bauxite producer, the seventh largest coal producer and the fourth largest iron ore producer in the world. Moreover, the east and NER has a young population while southern and western India is seeing an ageing population, in fact at a rate comparable to that of European nations.
To take advantage of these opportunities the need of the hour is to equip the population with market relevant skills aligned to our current needs. Our attempt is to provide the physical and intellectual infrastructure to empower youth. Around 2,578 ITIs with seat capacity of 6.18 lakh have been set up for 13 of these states. Additionally, for those seeking shorter training courses, there are more than 900 training centres spread across these regions offering courses under our flagship Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana.
We have also established 154 Pradhan Mantri Kaushal Kendras to serve as multi-skill centres of excellence, with employment and self-employment linkages. Alongside, we have six National Skill Training Institutes in the region to drive training of trainers’ programmes; and an Indian Institute of Entrepreneurship to promote the “animal spirits” of entrepreneurial motivation for local youth. Further, towards recognising the diversity and uniqueness of our heritage we are pushing for certification of local artisans and craftsmen. We recently established a Skill-cum-Common Facility Centre in Cuttack to upskill and support the local filigree artisans and to provide training in this world-renowned art form.
Prime Minister Narendra Modi has justifiably declared that the growth of India is incomplete without the development of the east and NER. This conviction is articulated through the vision of Purvodaya – or re-emergence of the east – consisting of a range of policy reforms that fundamentally change the drivers of development in the region.
While we often disagree on many issues, Central and state governments must work together for development to reach the people. We have walked the talk with implementation of the 14th Finance Commission (FC) recommendations. In an unprecedented change of tax devolution the share of east plus northeast India in the divisible pool of Union taxes is 35.75% of the total pool, a big jump from 13th FC recommendations. States like Odisha have seen a quantum jump of tax devolution at 42% from the 32% recommended by 13th FC. Moreover, in the past two years, of the total number of LPG connections that have been released under PMUY more than half – 2.76 crore new connections – have gone to the east and NER.
To consolidate a trade platform in the region, work is ongoing as part of a $20 billion investment in Paradip and Dhamra ports, in areas like refinery, petrochemical, LNG terminal, a multi-modal logistics park and port expansion. For energy security, work on the ambitious 2,655 km Jagdishpur-Haldia & Bokaro-Dhamra Natural Gas Pipeline (JHBDPL) project – also known as the ‘Pradhan Mantri Urja Ganga’ project – is proceeding at full speed. GAIL is implementing the 721 km Barauni-Guwahati Pipeline (BGPL) to connect NER with the national gas grid.
JHBDPL to be commissioned by December 2020 and BGPL by December 2021 will witness much developmental work across the length of the pipelines. There will be synchronised development of city gas distribution in Varanasi, Patna, Ranchi, Jamshedpur, Bhubaneswar, Cuttack and Kolkata as well as revival of three fertilizer units along the pipeline route. Additionally, some oil PSUs have signed an MoU to develop a gas grid system with a pipeline of 1,500 km within NER.
I hope that in looking at our larger eastern region – which has much to offer in terms of a young demography, economic and trade opportunities, leapfrogging capabilities and human and natural resources – we see a region that has begun the journey of becoming what it is meant to be, where its people exude well-being.
Date:21-07-18
अतिशय उत्पादन की समस्या
टी. एन. नाइनन
भारत अकाल और कृषि उपज की कमी से अत्यधिक पैदावार तक की दूरी तय कर चुका है। देश में इस समय खाद्यान्न की इतनी उपज होती है जो हमारी खपत से बहुत ज्यादा है। चावल, चीनी, दूध की उपज तो जरूरत से ज्यादा है ही। कई बार टमाटर, प्याज और आलू की उपज के साथ भी ऐसी ही स्थिति हो जाती है। देश में फिलहाल 6.8 करोड़ टन गेहूं और चावल का भंडार है। यह जरूरी बफर स्टॉक के मानक से दोगुना है। दूध का उत्पादन आबादी बढऩे की दर से चार गुना तेजी से बढ़ रहा है। आलू पर भी यही बात लागू होती है। उसका उत्पादन एक दशक में 80 फीसदी तक बढ़ गया है। इस अवधि में आबादी बमुश्किल 20 फीसदी बढ़ी है। इस वर्ष 3.2 करोड़ टन चीनी का उत्पादन होने की उम्मीद है। जबकि देश में चीनी की खपत लगभग 2.5 करोड़ टन है। इसका परिणाम यह है कि दुग्ध उत्पादक कम कीमत होने का विरोध करते हुए टैंकरों में भरा हुआ दूध राजमार्गों पर बहा देते हैं। ऐसा गर्मियों के मौसम में देखने को मिला जब दूध का उत्पादन अपेक्षाकृत कम होता है। वे अवांछित आलू शीत गृहों में छोड़ देते हैं। भंडार गृहों के मालिक हजारों टन आलू को खुले में सडऩे के लिए छोड़ देते हैं।
खाद्य पदार्थों की प्रति व्यक्ति खपत कम होने के चलते देश के लिए इतना अधिक उत्पादन समस्या बन गया है। परंतु खपत के स्तर का सीधा संबंध आय के स्तर से है। सरकार खपत बढ़ाने के उपाय कर सकती है लेकिन परंतु प्रमुख खाद्यान्न पहले ही लागत के 10 फीसदी दाम पर बिक रहे हैं। आप दूध का इस्तेमाल स्कूलों में मध्याह्नï भोजन में करके उसकी खपत बढ़ा सकते हैं लेकिन इसके बावजूद दूध बचा रहेगा। आप निर्यात कर सकते हैं। भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है। कुछ अन्य वस्तुओं के निर्यात में भी उसका अहम स्थान है। परंतु हमारी खेती प्रतिस्पर्धी नहीं है क्योंकि उत्पादकता कम है। चीन भारत से ढाई गुना अधिक टमाटर उगाता है जबकि उसका रकबा हमसे थोड़ा ही अधिक है। जब उत्पादकता बढ़ती है तो अधिशेष के निपटान की समस्या बढ़ जाती है। हम चीनी के मामले में ऐसा देख चुके हैं। चीनी मिलों के पास गन्ना किसानों की कई अरब रुपये की राशि बकाया है। परंतु सरकार निर्यात सब्सिडी और मिलों को चीनी भंडारण पर सब्सिडी देने का प्रस्ताव रख रही है जबकि गन्ने की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। इस बात को लेकर भी जागरूकता बढ़ी है कि हम चीनी और चावल जैसी जिन फसलों का निर्यात करते हैं उनकी खेती में बहुत अधिक पानी की जरूरत पड़ती है। गौरतलब है कि इस समय देश में भारी जल संकट चर्चा का विषय बना हुआ है।
हम किसी छोटे मोटे उपक्रम की बात नहीं कर रहे हैं। दूध का कारोबार वाहन उद्योग के बराबर यानी करीब 40 खरब रुपये की बिक्री का कारोबार है। चीनी कारोबार का आकार भी छोटा नहीं है। कुल मिलाकर टमाटर, प्याज और आलू का उत्पादन चावल के उत्पादन के तीन चौथाई के बराबर है। इन सारी चीजों में लाखों किसान शामिल हैं इसलिए यह मानवीय समस्या राजनीतिक चश्मे से देखी जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में हालिया बढ़ोतरी और दूध उत्पादन में सब्सिडी जैसी घटनाएं उसी राजनीतिक दृष्टिï का परिणाम हैं। इससे धान की खेती को बढ़ावा मिलेगा और दूध का उत्पादन बढ़ेगा। जबकि नीतियां ऐसी होनी चाहिए कि हम अतिशय उत्पादन की समस्या हल कर सकें।
सब्सिडी के अलावा सरकारी हस्तक्षेप से प्राय: कीमतों में बहुत अधिक इजाफा हो जाता है। अतिरिक्त भंडारण, मूल्य और परिचालन पर नियंत्रण होता है और किसानों की कर्ज माफी का सिलसिला शुरू होता है। यह सारी कवायद किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने और उन्हें बाजार की विसंगतियों से बचाने की है। परंतु भारी लागत के बिना इनमें स्थायित्व नहीं है। दीर्घावधि के उपायों में अतिरिक्त उत्पादन वाली वस्तुओं के लिए मांग और आपूर्ति का मिश्रण तैयार करना, फसल में विविधता लाना, आयात की जाने वाली उपज की खेती करना आदि शामिल है। इस दिशा में हुई प्रगति अपर्याप्त है। दालों में वर्षों के ठहराव के बाद उत्पादन वृद्घि 4 फीसदी पर पहुंची है। तिलहन उत्पादन धीमा रहा है लेकिन वह भी पहले से बेहतर है। सबसे बढ़कर सरकार ने बजट में श्वेत क्रांति के तर्ज पर ऑपरेशन ग्रीन लाने की घोषणा की है। इसमें उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा दिया जाएगा और ताजा उपज का प्रसंस्करण किया जाएगा। अंतर आने में वक्त लगेगा लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है।
Date:20-07-18
न्याय न सिर्फ होना चाहिए, बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए
अपने देश में एक सर्वोच्च न्यायालय, 24 उच्च न्यायालय और लगभग 20,400 निचली अदालतें हैं।
विराग गुप्ता , (लेखक सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं)
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अदालतों की कार्यवाही के सीधे प्रसारण के लिए दायर अनेक जनहित याचिकाओं को पहले रद करने के बाद उन पर गौर करने का निर्णय स्वागतयोग्य है। संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत जनता को जल्द न्याय मिलने के मौलिक अधिकार के तहत, खुली अदालतों की कार्यवाही देखने का भी अधिकार है। विधानसभा और संसद की तरह यदि अदालतों की कार्यवाही का भी सीधा प्रसारण हो जाए तो देश में करोड़ों लोगों को जल्द न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ सकती है। हर मुकदमे में यदि दो पक्षकार हों और हर पक्षकार के परिवार में औसतन चार सदस्य हों तो 2.86 करोड़ लंबित मुकदमों में देश के 25 करोड़ लोग मुकदमेबाजी से त्रस्त होंगे। इसमें उन लोगों की संख्या शामिल नहीं है जो नगर निगम इंस्पेक्टर, आयकर अधिकारी और पटवारी जैसे सरकारी अधिकारियों के नोटिस का जवाब देने में परेशान रहते हैं। अपने देश में एक सर्वोच्च न्यायालय, 24 उच्च न्यायालय और लगभग 20,400 निचली अदालतें हैं। मुकदमेबाजी के सभी पक्षकार यदि अदालतों की कार्यवाही में शामिल होने के लिए हर तारीख में आ जाएं तो अदालतों के साथ देश की अर्थव्यवस्था ही ठप पड़ जाएगी।
ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 1991 में यह निर्णय दिया था कि आम जनता के हितों की सुरक्षा के लिए सर्वोत्तम कदम उठाया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में वर्ष 1990 और निचली अदालतों में 1997 से कंप्यूटरीकरण की शुरुआत के बाद तारीख पता करने और फैसले की नकल लेने के लिए अदालतों का चक्कर लगाने की जरूरत कम हो गई है। देश में सूचना क्रांति और उदारीकरण के शुरुआती दौर में 1989 से दूरदर्शन के माध्यम से लोकसभा और फिर राज्यसभा की कार्यवाही का प्रसारण शुरू होने के बावजूद अदालतों को इससे क्यों गुरेज है? सभी इससे परिचित हैैं कि कर्नाटक में विधानसभा चुनावों के बाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के तहत शक्ति परीक्षण के दौरान विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण होने विधायकों की खरीद फरोख्त और अराजकता पर लगाम लगी थी। सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा की गई प्रेस कांफ्रेंस के बाद लोगों की अदालती मामलों में दिलचस्पी बढ़ गई है। अदालतों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण शुरू होने से देश में न्यायिक सुधारों को एक नया मुकाम मिल सकता है।
संविधान के अनुसार देश में खुली अदालतों का चलन है जिसे कोई भी व्यक्ति देख सकता है। कुछ निचली अदालतों में वीडियो रिकॉर्डिंग की शुरुआत भी हुई है और कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 2015 के एक मामले में वीडियो रिकॉडिंग की अनुमति दी गई। सर्वोच्च न्यायालय के भीतर वकील और पत्रकारों को मोबाइल फोन के इस्तेमाल की इजाजत के बाद अदालती कार्यवाही का लिखित प्रसारण जब होने ही लगा है तो फिर सजीव प्रसारण को अब अनुमति मिलनी ही चाहिए। मुख्य न्यायाधीश और अटार्नी जनरल ने सर्वोच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान यह माना कि सीधा प्रसारण होने से वकीलों की जवाबदेही और न्यायिक अनुशासन में बढ़ोतरी होगी। दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस ढींगरा के अनुसार दीवानी कानून (सीपीसी) में 2002 के बदलाव के बाद मुकदमों में तीन बार से अधिक स्थगन नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद कई मामलों में सौ से अधिक बार तारीख पड़ती है जो मुकदमों के बढ़ते बोझ का मुख्य कारण है।
वीडियो रिकॉर्डिंग से ऐसी गड़बड़ियां और अनावश्यक स्थगन पर लगाम लगेगी, क्योंकि न्यायाधीशों को ऊंची अदालतों का और वकीलों को अपने मुवक्किल का भय रहेगा। इससे आपराधिक मामलों में गवाह या अभियुक्त अपना बयान नहीं बदल पाएंगे। एक ही मामले पर देश की अनेक अदालतों में जनहित याचिका दायर करने के चलन को भी सीधे प्रसारण के माध्यम से रोका जा सकेगा। देश में सरकार सबसे बड़ी मुकदमेबाज है। वीडियो रिकॉर्डिंग होने के बाद सरकार भी यह सुनिश्चित कर पाएगी कि उनके मामलों में सही पैरवी हुई या नहीं? वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद फर्जी डिग्री के आधार पर वकालत कर रहे वकीलों को मुकदमों में पेश होना मुश्किल हो जाएगा। तमाशबीनों की संख्या कम होने से अदालतें अपना काम और बेहतर तरीके से कर पाएंगी।
मुवक्किल, वकील, गवाह या आम जनता या अन्य पक्ष अपने मामलों की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग को शुल्क देकर हासिल कर सकेंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग के इतने सारे फायदों के बाद न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी के बगैर ही मुकदमों के ढेर को कम करने में मदद मिल सकती है। अदालतों की कार्यवाही के सीधे प्रसारण से न्यायिक क्रांति होने के साथ सही अर्थों में डिजिटल इंडिया का निर्माण संभव हो सकेगा। दुष्कर्म या राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मामलों के नाम पर सीधे प्रसारण में आपत्ति की जा रही है। कानून के अनुसार ऐसे मामलों में कैमरा कार्यवाही का प्रावधान है। जाहिर है कि इन मामलों की वीडियो रिकॉर्डिंग या सीधे प्रसारण पर स्वत: प्रतिबंध लग जाएगा। यूरोप, अमेरिका सहित विश्व के अनेक देशों में अदालतों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण होता है। विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करने वाले देश में अदालतों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण नहीं होने से पूरी न्यायिक प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में आ रही है।
दिल्ली में कचरे के पहाड़ पर सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से जवाब मांगा है, परंतु मुकदमों के बढ़ते ढेर के बीच करोड़ों लोगों की कचरा होती जिंदगी के लिए भी तो जवाबदेही लेनी होगी। गवर्नेंस के नाम पर देश की राजधानी दिल्ली में 18 लाख सीसीटीवी लगाने की मुहिम चलाने की बात हो रही है तो फिर न्यायिक क्रांति के लिए 20 हजार अदालतों में कैमरे लगाने पर किसे आपत्ति हो सकती है? सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की पूर्ण बेंच ने 1997 में यह प्रस्ताव पारित किया था कि न्याय न सिर्फ होना चाहिए, बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। देश की सभी अदालतों में वीडियो रिकॉर्डिंग या सीधे प्रसारण की अनुमति देकर उस संवैधानिक संकल्प को पूरा करने का समय अब आ गया है।
Date:20-07-18
स्त्री का हक
संपादकीय
सर्वोच्च न्यायालय का ताजा फैसला स्त्रियों की एक बड़ी जीत है। यों तो हमारे संविधान ने जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि आधारों पर हर तरह के भेदभाव की मनाही कर रखी है। लेकिन हम देखते हैं कि सामाजिक असलियत कुछ और है। समाज में अनेक प्रकार के भेदभाव होते हैं, और इनमें सबसे ज्यादा व्यापक भेदभाव स्त्रियों के प्रति होता है। यह वैयक्तिक और पारिवारिक स्तर पर तो होता ही है, संस्थागत तौर पर भी होता है। केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर का मामला इसी तरह का है, जहां दस साल से पचास साल की आयु की स्त्रियों के प्रवेश पर पाबंदी रही है। मासिक धर्म से जुड़ी एक रूढ़ धारणा के आधार पर जमाने से थोपे गए या चले आ रहे इस प्रतिबंध को हटाने की मांग दशकों से होती रही है। लेकिन अब जाकर इसमें सफलता मिली है। सबरीमाला मंदिर में स्त्रियों के प्रवेश पर चले आ रहे प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बुधवार को सर्वोच्च अदालत ने कहा कि मंदिर सार्वजनिक संपत्ति हैं; यदि पुरुषों को प्रवेश की अनुमति है तो फिर महिलाओं को भी मिलनी चाहिए; पूजा करना महिलाओं का संवैधानिक हक है और मंदिर में कोई भी जा सकता है। यह फैसला देकर अदालत ने हमारे संवैधानिक प्रावधानों की ही पुष्टि की है।
हमारा संविधान लैंगिक आधार पर किसी अवसर से वंचित किए जाने की इजाजत नहीं देता। यही नहीं, कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत हमारे संविधान की एक मौलिक विशेषता रही है। अदालत का ताजा फैसला इसी के अनुरूप आया है। लेकिन इन संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद सबरीमाला में स्त्रियों के प्रवेश पर पाबंदी चलती रही, तो इसकी खासकर दो वजहें हैं। एक यह कि पूजा-पाठ और धार्मिक रीति-रिवाज के मामलों में पारंपरिक मान्यताएं ही काफी हद तक नियम-निर्धारण का काम करती रही हैं। दूसरे, हमारे संविधान ने भी धार्मिक स्वायत्तता का भरोसा दिलाया हुआ है। लेकिन समय के साथ जब पारंपरिक मान्यताओं के साथ द्वंद्व शुरू हुआ तो सबरीमाला मंदिर में स्त्रियों को भी प्रवेश की अनुमति देने की मांग जोर पकड़ती गई। अलबत्ता सबरीमाला मामले में केरल सरकार का रवैया एक-सा नहीं रहा। मसलन, राज्य सरकार ने 2015 में सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का समर्थन किया था, लेकिन 2017 में विरोध किया था। सबरीमाला मामले को महत्त्वपूर्ण मानते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इसे पिछले साल पांच सदस्यीय संविधान पीठ को सौंप दिया। इस तरह के दो और चर्चित मामले थे- एक शनि शिंगणापुर का, और दूसरा, हाजी अली दरगाह का। अलग-अलग समुदाय से ताल्लुक रखने वाले इन दोनों धार्मिक स्थानों पर स्त्रियों के जाने की मनाही थी।
जब पाबंदी हटाने की मांग वाली याचिकाओं पर मुंबई उच्च न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई तो प्रबंधकों और न्यासियों ने पारंपरिक मान्यताओं के अलावा धार्मिक स्वायत्तता के संवैधानिक प्रावधान की भी दलील पेश की थी। लेकिन उच्च न्यायालय ने वे सारी दलीलें खारिज कर दीं, और कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत को तरजीह देते हुए पहले शनि शिंगणापुर में और फिर हाजी अली दरगाह में स्त्रियों के प्रवेश का रास्ता साफ कर दिया। अब वैसा ही फैसला सर्वोच्च अदालत ने सबरीमाला के मामले में सुनाया है। इससे जाहिर है कि भले संविधान ने धार्मिक स्वायत्तता की गारंटी दे रखी हो, पर इसकी सीमा है; धार्मिक स्वायत्तता वहीं तक मान्य है जब तक वह संविधान-प्रदत्त नागरिक अधिकारों के आड़े नहीं आती। इस फर्क को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए ताकि परंपरा और धार्मिक रीति-रिवाज कहीं भी सामाजिक समानता और नागरिक अधिकारों की अवहेलना का जरिया न बन पाएं।