20-07-2018 (Important News Clippings)

Afeias
20 Jul 2018
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Date:20-07-18

Don’t Kill RTI

Instead of shackling information commissioners, use them to improve transparency

TOI Editorials

Proposed amendments to the Right to Information (RTI) Act, that will allow Union government to prescribe the tenure, salaries, allowances and other terms of service of central and state information commissioners, will undermine their autonomy and make them subservient to government. Currently, information commissioners (IC) serve for five years. In the amendment’s statement of object and reasons, government engages in some pointless nitpicking on the duties and status of public authorities. It concludes that because EC and SC are constitutional bodies unlike the RTI which is statutory, the latter’s “status and service conditions need to be rationalised accordingly”. It is 13 years since the RTI Act came into existence and citizens aren’t complaining about empowering RTI. On the contrary, RTI has been welcomed with open arms because it gave beleaguered citizens a critical window into governance whose poor quality owes to its opacity and unaccountability.

Reports of heartburn among senior bureaucrats because of juniors securing post-retirement jobs as ICs had emerged earlier. Grudging the post its perks because these subvert rigid hierarchies in bureaucracy reveal RTI’s low stature in government circles. The Act envisaged appointment of persons of eminence in various walks of public life as ICs. However, ex-babus have cornered the position, which requires a proactive attitude towards disclosing information unlike that of the typical bureaucrat. With its downgrade, fewer people of eminence will apply. Reforms to ensure diversity among information commissioners and filling up posts as soon as they fall vacant will foster transparency and faster disposal of appeals. While the government professes a commitment to fighting corruption, downgrading RTI’s status will cripple an existing deterrent to corruption. It will also provide supporting evidence for opposition claims that government is out to erode institutions. Let RTI stay as it is.


Date:20-07-18

Export Or Perish

Why India must achieve a quantum jump in exports to drive growth

Amitabh Kant, (The writer is CEO, NITI Aayog)

A quantum jump in exports presents a tremendous opportunity for India. Nearly two-thirds of the world’s production takes place in global value chains. Integrating with these supply chains will not only bring welfare gains, they will also increase efficiency and drive growth. Conditions are ripe for India to enhance exports to boost economic growth. India’s economy cannot survive without exports. In 2017-18, exports of goods and services contributed about 12% of India’s GDP. In contrast, exports made up over 42% of South Korea’s GDP. Similarly, in 2006, when China was growing at nearly 13%, the share of exports in GDP was more than 37%. For India to achieve double digit growth, exports will be a crucial part of the strategy.

Although India’s exports have been rising of late, there remains ample room for further growth. In 2017-18, exports of goods and services grew by nearly 13%. Exports grew by over 20% in May 2018 compared to May 2017. It seems as if the dip in exports witnessed over the last five years may be behind us. This is an opportune time to shift gears and pursue exports more aggressively, building on the government’s existing initiatives. Several measures, such as ensuring exporters receive GST refunds for raw materials in a timely manner, are undoubtedly critical to raising exports in the short term. At the same time, higher exports must be sustained in the medium and long term. This will not be possible if we don’t remove the barriers to firms’ scaling up.

Larger firms not only witness lower per-unit costs, they also benefit from global competition that drives them to continuously increase productivity levels. We don’t need to look far from home to see this in practice. India’s automotive sector has been successful in large part due to the ability of domestic firms to scale up. Promoting clusters and zones of production will facilitate firms becoming larger. The government is focusing on manufacturing clusters, especially around coastal areas so that exports can be dispatched faster given their proximity to ports. Cluster-based manufacturing will allow firms to save on costs while the location close to coastal areas will save transportation cost and time.

In 2010-11, 72% of India’s manufacturing workforce was employed in firms with less than 20 workers each. However, they contributed less than 12% of manufacturing output. Removing barriers faced by micro, small and medium firms (MSMEs) with respect to accessing capital, hiring workers and acquiring land will help these firms expand and increase productivity. In 2017, India ranked 146th out of 190 economies on the World Bank’s “trading across borders” component of doing business, which measures the time and cost (excluding tariffs) associated with documentary and border compliance and domestic transport procedures for trading goods. Indian exporters on average took nearly four times the time taken by Chinese exporters to comply with border compliance requirements in 2017.

We can reduce border and port turnaround times and lower the cost of trading through a number of measures. First, we need to focus on digitisation across ports. Last mile online access and moving processes completely online will help cut down compliance times drastically. Second, we should ensure that major non-Electronic Data Interchange (EDI) ports are converted to EDI ports urgently for faster clearances. The EDI message exchange system facilitates documentation related activities such as authorisations across departments. Third, we must ensure policy consistency to reduce informational barriers. The Central Board of Excise and Customs (CBEC) issued about 173 tariff-related notifications between April 1, 2015 and June 27, 2018. The large number of additional notifications increases the complexity of trade rules.

States govern many issues related to ease of doing business. For example, they grant firms electricity and water connections. They also govern property registration. Thus, states play an important role in helping firms operate smoothly. Studies have found Indian states that engage in foreign and interstate trade are richer than non-exporting states. Thus, states also need to play a major role in boosting exports by easing the business environment, enhancing digitisation and strengthening infrastructure and connectivity. There has been a growing recognition of standards as a driver of trade and technical development. The commerce and industry ministry has been promoting use of international standards by Indian exporters, recently releasing a National Strategy for Standardisation. Adjusting to these standards will help firms tap international markets. In certain sectors – such as agriculture and food processing – the lack of compliance with standards has prevented exporters from penetrating markets such as the US, EU and Japan.

Conformity with sanitary and phytosanitary measures will help Indian food products become globally acceptable. Global standards are continually evolving. In addition to compliance by Indian manufacturing firms, identification of specific standards and regulations across different sectors by industry bodies and relevant ministries will help India participate in global value chains. Indian firms should ensure they stay abreast of international developments in the space of standards and technical regulations. Conforming to changes in a timely manner plays a prime role in shaping market access of Indian goods and services. While the rest of the world is looking inwards, India needs to take a contrarian view and focus on exports by targeting large global markets. To drive its own development with vigour India needs to boost exports through promoting size and scale, ease the business environment and adjust to global standards. These measures will help India integrate with global value chains and achieve robust and sustained economic growth.


Date:20-07-18

स्कूलों में फिर शुरू हुआ पास और फेल का खेल

आरटीई के तहत आठ साल पहले यूपीए सरकार ने बच्चों के मन से पास और फेल का जो असर मिटा दिया था, उसे एनडीए सरकार वापस ले आई

संपादकीय

शिक्षा का अधिकार कानून के तहत आठ साल पहले यूपीए सरकार ने बच्चों के मन से पास और फेल का जो असर मिटा दिया था, उसे एनडीए सरकार वापस ले आई है। पास-फेल होना ज़िंदगी के फलसफे का सबसे कठिन रहस्य है और इंसानों की एक जमात इसके तनाव से जितनी दूर भागना चाहती है, दूसरी जमात उसे उतनी ही मजबूती से लागू करना चाहती है। इसी खींचतान के तहत 2010 में यूपीए सरकार ने शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाते हुए उसकी धारा 16 में यह व्यवस्था की थी कि कोई भी स्कूल पांचवीं और आठवीं के स्तर पर किसी छात्र को फेल नहीं करेगा। उसे नंबर के बजाय ग्रेड दिए जाएंगे और वह ग्रेड में चाहे जितना कमजोर हो उसे अगली कक्षा में प्रोन्नति दे दी जाएगी।

आठ वर्षों का यह अनुभव कई राज्यों में अच्छा नहीं पाया गया और कई राज्यों ने केंद्र को लिखकर दिया कि इससे शिक्षा का स्तर गिर रहा है। सरकार का दावा है कि बहुसंख्यक राज्यों ने यह मांग की थी कि धारा 16 संशोधित कर दी जाए, ताकि वे न पढ़ने वाले कमजोर छात्रों को फेल करके शिक्षा का स्तर सुधार सकें। हालांकि, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ने ऐसी मांग सीधे नहीं की थी। नई व्यवस्था के तहत फेल होने वाले छात्रों को एक बार पूरक परीक्षा के तहत मौका दिया जाएगा। उसके बाद उस छात्र की योग्यता के विकास के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्राथमिक स्तर पर फेल-पास का खेल खत्म करने के पीछे दलील यह थी कि इसका बच्चों की मनोदशा पर विपरीत असर पड़ता है और वे शिक्षा के प्रति निरुत्साहित होते हैं।

कई छात्र तो अवसाद में भी चले जाते हैं। ऐसे लोगों का यह भी मानना है कि अभी तक सिर्फ 4 प्रतिशत बच्चे स्कूल छोड़ रहे थे और अब उनकी संख्या बढ़कर 20 प्रतिशत तक जा सकती है। निश्चित तौर पर शिक्षा का स्तर कायम रखा जाना चाहिए लेकिन, यह भी देखा जाना चाहिए कि शिक्षा का अधिकार के तहत मिलने वाले सरकारी अनुदान और दाखिले में आरक्षण की व्यवस्था का समुचित उपयोग हो पा रहा है या नहीं। कहीं निजी क्षेत्र ने उसे लाभ का व्यवसाय तो नहीं बना लिया है। हमें यह मानकर चलना चाहिए कि प्राथमिक स्तर पर होने वाला यह परिवर्तन अंतिम नहीं है, बल्कि शिक्षाशास्त्रियों के चिंतन और राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत के लिहाज से अभी और प्रयोग भी हो सकते हैं।


Date:19-07-18

अविश्वास प्रस्ताव का औचित्य

संपादकीय

यह आश्चर्यजनक है कि संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन विपक्ष का वह अविश्वास प्रस्ताव मंजूर हो गया, जिसे पिछले सत्र में हंगामे के बीच लाने की कोशिश हो रही थी। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि बजट सत्र के दौरान न तो विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव आगे बढ़ाने को लेकर गंभीर था और न ही सत्तापक्ष उसे स्वीकार करने को लेकर। नि:संदेह विपक्ष को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार है, लेकिन आम तौर पर यह प्रस्ताव तो तब आता है, जब इसे लेकर संदेह होता है कि सरकार के पास पर्याप्त संख्याबल है या नहीं? भले ही सोनिया गांधी ने आत्मविश्वास दिखाते हुए यह कहा हो कि कौन कहता है कि हमारे पास पर्याप्त संख्या नहीं है, लेकिन हकीकत यही है कि संख्या के खेल में विपक्ष सत्तापक्ष से पीछे है। तथ्य यह भी है कि कुछ विपक्षी दलों ने अभी यह तय नहीं किया कि वे अविश्वास प्रस्ताव पर किसका साथ देंगे? स्पष्ट है कि अविश्वास प्रस्ताव इसलिए नहीं लाया गया है कि सरकार को संख्याबल के खेल में मात दी जा सके। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव के जरिए भाजपा के सहयोगी के रूप में गिने जा रहे उन दलों की निष्ठा की परख भर कर सकता है, जो मोदी सरकार से नाखुश माने जा रहे हैं, लेकिन इस क्रम में खुद उसकी एकजुटता की भी परीक्षा होगी।

पता नहीं विपक्ष इससे चकित है या नहीं कि अविश्वास प्रस्ताव की उसकी मांग तत्काल स्वीकार हो गई, लेकिन उसका यह दावा दमदार नहीं कि वह इस प्रस्ताव के जरिये उन मसलों पर बहस करा सकेगा, जिन पर सरकार चर्चा से बचना चाहती है, क्योंकि वह तो हर मसले पर चर्चा की चुनौती दे रही है। यह एक विडंबना ही है कि विपक्ष की ओर से जिस तेलुगु देसम पार्टी के अविश्वास प्रस्ताव नोटिस को मंजूरी मिली, वह कुछ समय पहले तक न केवल सत्तापक्ष के साथ थी, बल्कि सत्ता में भागीदार भी थी। विडंबना यह भी है कि यह अविश्वास प्रस्ताव नोटिस इस शिकायत पर केंद्रित है कि केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश को विशेष सहायता पैकेज नहीं दिया। आंध्र की विशेष सहायता पैकेज की मांग को सही ठहराने का मतलब है बिहार, पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों की ऐसी ही मांग को समर्थन देना। क्या केंद्र सरकार के लिए एक साथ कई राज्यों को विशेष सहायता पैकेज देना संभव है? क्या यह विचित्र नहीं कि जिस मांग को पूरा करना संभव नहीं और जो न्यायसंगत भी नहीं, उसे लेकर अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है? अविश्वास प्रस्ताव के दौरान विपक्ष जिन अन्य मसलों को जोर-शोर से उठाने की तैयारी में है, उनमें भीड़ की हिंसा और अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निरोधक कानून में संशोधन का भी मामला है। विपक्ष इन मसलों को उठाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि भीड़ की हिंसा के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाने का जो निर्देश दिया है, उसे पूरा करने में विपक्ष को भी सहयोग देना होगा। इसी तरह उसे इससे भी अवगत होना चाहिए कि अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निरोधक कानून में संशोधन सरकार ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने किया है।


Date:19-07-18

भीड़तंत्र नहीं लोकतंत्र

संपादकीय

हाल के दिनों में जिस तरह किसी अफवाह के कारण भीड़ में तब्दील हो गए लोगों की हिंसा के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, वह बेहद चिंताजनक है। इसकी वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। हैरानी की बात यह है कि ऐसा करते हुए लोगों के भीतर शायद एक बार भी यह खयाल नहीं आता कि उन्होंने पुलिस को सूचना देने के बजाय खुद ही कथित संदिग्ध को मार डाला तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस प्रवृत्ति पर चिंता जताई और कहा कि कोई भी नागरिक अपने आप में कानून नहीं बन सकता है; लोकतंत्र में भीड़तंत्र की इजाजत नहीं दी जा सकती है। अदालत ने सरकार से भीड़ के हाथों हत्या को एक अलग अपराध की श्रेणी में रखने और इसकी रोकथाम के लिए नया कानून बनाने को कहा। विडंबना यह है कि अदालत के आदेश के कुछ ही देर बाद झारखंड में स्वामी अग्निवेश पर युवकों के एक समूह के हमले की खबर आ गई। दरअसल, जो लोग भीड़ बन कर हिंसा या हत्या कर रहे होते हैं, उन्हें या तो कानून का कोई डर नहीं होता या फिर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है।

यही वजह है कि इस तरह की लगातार घटनाओं ने देश के लोकतांत्रिक ढांचे और विधि के शासन के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि लोकतंत्र के भयानक कृत्यों को एक नया मानदंड बनने की इजाजत नहीं दी जा सकती है और इसे सख्ती से दबाया जाना चाहिए। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय के दौरान कर्नाटक, त्रिपुरा, असम आदि कई राज्यों में गोहत्या से लेकर बच्चा चोरी की अफवाहों की वजह से लोगों के मारे जाने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। आज ज्यादातर हाथों में स्मार्टफोन मौजूद है, लेकिन इसके इस्तेमाल को लेकर जागरूकता का घोर अभाव है। ऐसी स्थिति में वाट्सऐप पर आए संदेश के सही या गलत होने की पुष्टि करना लोग जरूरी नहीं मानते और इसके असर में आकर एक उन्माद का शिकार हो जाते हैं। सवाल है कि जिन संदेशों की वजह से लोग भीड़ में तब्दील होकर हिंसा कर रहे हैं, वे कहां तैयार किए जाते हैं और कहां से जारी किए जाते हैं। जब तक इस स्रोत को निशाने पर नहीं लिया जाएगा, तब तक किसी भी सख्त कानून की जद में वही लोग आएंगे, जिनका सिर्फ इस्तेमाल होता है।

असली अपराधी परदे के पीछे सुरक्षित काम करते रहेंगे। भीड़ की हिंसा पहले भी कभी-कभार सामने आती थी। लेकिन तब इस तरह के मामलों की प्रवृत्ति सुनियोजित नहीं होती थी। आजकल जो घटनाएं सामने आ रही हैं, उनके पीछे नफरत और शक का माहौल पैदा करने की मंशा दिखती है। इसके अलावा, विचारों से असहमति भी आज किसी व्यक्ति पर हमले का कारण बन रही है। विडंबना यह है कि राजनेताओं की ओर से जहां इस प्रवृत्ति पर काबू पाने में अपनी भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है, वहां ऐसी खबरें निराश करती हैं कि भीड़ बन कर एक व्यक्ति की हत्या करने वाले सजायाफ्ता लोगों के जमानत पर छूटने पर केंद्रीय मंत्री स्तर के एक नेता ने उनका स्वागत किया। यह एक तरह से हिंसा करने वालों को प्रोत्साहित करना है। ऐसे में प्रधानमंत्री की उस चिंता को धक्का लगता है, जिसमें उन्होंने भीड़ के हाथों गोरक्षा के नाम पर की जाने वाली हत्याओं पर नाराजगी जताई थी।


Date:19-07-18

गंगा के लिए

संपादकीय

इन दिनों एक संत स्वामी सानंद गंगा को बचाने के लिए आमरण अनशन पर हैं। हालांकि उनका यह पहला अनशन नहीं है। वे पहले भी कई बार गंगा के संकट के मसले पर सरकार को ऐसी कई परियोजनाओं से हटने पर मजबूर कर चुके हैं, जो इस नदी के लिए घातक साबित होतीं। स्वामी सानंद लंबे समय से गंगा संरक्षण के लिए अलग कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने इसका मसविदा भी तैयार किया था। लेकिन इस दिशा में अब तक प्रगति सिर्फ इतनी हो पाई कि केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने प्रस्तावित गंगा अधिनियम का प्रारूप तैयार करने के लिए एक समिति बना दी थी। लेकिन कानून अब तक नहीं बन पाया। इस बार स्वामी सानंद का आमरण अनशन इसी मांग को लेकर है। स्वामी सानंद खुद एक पर्यावरणविद और इंजीनियर रहे हैं। डेढ़ दशक से ज्यादा समय तक वे आइआइटी-कानपुर में पर्यावरण अभियांत्रिकी के प्रोफेसर रहे। गंगा के लिए उन्होंने अब तक जो कुछ किया है, वह इस नदी के प्रति उनके समर्पण की मिसाल है।

गंगा की सफाई के लिए पिछले तीन दशक से लंबे-चौड़े अभियान चलते रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए फूंके जा चुके हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। आज से चार साल पहले ‘नमामि गंगे’ नाम से एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन परियोजना शुरू की गई थी। इसके लिए केंद्रीय बजट में 2037 करोड़ रुपए रखे गए थे। इसके बाद केंद्र ने सात जुलाई, 2016 को नमामि गंगे परियोजना को मंजूरी दी और गंगा नदी को संरक्षित और स्वच्छ करने के काम पर अगले पांच साल में बीस हजार करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही। लेकिन अफसोस की बात है कि जिस रफ्तार के साथ यह काम शुरू होना था, वह नहीं हो पाया। पिछले साल भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि स्वच्छ गंगा मिशन के लिए आबंटित किए गए 2600 करोड़ रुपए से अधिक का सरकार उपयोग ही नहीं कर सकी। यह वह पैसा था जो 31 मार्च 2017 तक खर्च होना था। जाहिर है, काम शुरू ही नहीं हुआ, और जो हुआ भी वह इतनी मंथर गति से कि उसके नतीजे नहीं के बराबर सामने आए। यह हमारे सरकारी तंत्र की कार्य-संस्कृति का एक उदाहरण है।

लेकिन सवाल है कि क्या गंगा सिर्फ कानून या अलग महकमा बना देने भर से बच जाएगी! इसके लिए जो इच्छाशक्ति और कार्य-संस्कृति सरकारों में दिखनी चाहिए, वह नजर नहीं आती। वरना ऐसा क्यों होता कि पैसा होने के बाद भी युद्धस्तर पर काम शुरू नहीं हो पाया। गंगा में खनन गतिविधियों को रोक पाने में सरकारें नाकाम रही हैं। गंगा के प्रवाह को बनाए रखना है तो उस पर बिजली परियोजनाएं लगाना बंद करना होगा। ऐसा माना जा रहा है कि उत्तराखंड सरकार की रुचि गंगा को बचाने में कम, उसे बचाने की मांग करने वालों का उत्पीड़न करने में ज्यादा है। स्वामी सानंद ने अलग से गंगा प्रबंधन तंत्र की बनाने का सुझाव दिया है, जिसमें स्थानीय प्रशासन और सिंचाई विभाग का कोई दखल न हो। यह सुझाव इसलिए व्यावहारिक लगता है कि ज्यादा प्रशासनिक अड़चनें लक्ष्य को अंजाम तक पहुंचाने में बाधा खड़ी करती हैं। नैनीताल हाईकोर्ट अपने एक महत्त्वपूर्ण फैसले में कह भी चुका है कि गंगा और यमुना को अब जीवित प्राणी माना जाएगा और उनको कोई नुकसान पहुंचाया गया तो भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा चलेगा। अगर हम समय रहते गंगा को नहीं बचा पाए तो इसके गंभीर नतीजे होंगे।