14-02-2024 (Important News Clippings)

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14 Feb 2024
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Date:14-02-24

MSP Can Be Maximum Sensible Policy

Why are farmers protesting again? Because they want an unsustainable system, built by politicians, to continue. Ashok Gulati, who worked on setting GOI’s support price for crops, gives the lowdown on causes, distortions and solutions

Ashok Gulati, [ The writer is Infosys Chair Professor for Agriculture ]

Farmers are at it again, marching towards Delhi with a list of demands that they want GOI to fulfil. There are many voices and demands. It’s useful to break it down to core issues.

● Minimum support prices (MSPs) of 23 crops should receive a statutory legal backing.

● MSP to be fixed at 50% above the comprehensive cost of production. This includes actual cost incurred to grow crops and assumed values for other items such as family labour.

● Loan waivers and pensions.

● The grab bag of demands also spans trade policy, such as pulling out of WTO.

These demands are better understood by making sense of the underlying causes. Therefore, to get a clearer picture, this agitation needs to be seen through the political economy of Punjab as it encapsulates the core issues.

Why does Punjab matter?

Punjab’s peasantry is the most prosperous in the country. Punjab’s agriculture is fully irrigated. Farmers get free power, highly subsidised fertilisers, and openended assured procurement of wheat and paddy.

In fact, there are years when procurement in Punjab, especially of paddy, exceeds the production of paddy in the state. It shows that paddy is coming from as far as eastern Uttar Pradesh and Bihar to be sold in Punjab, as market prices of paddy in these states are often 15-25% below the MSP, and there is hardly any procurement by the state agencies in those states.

Who pays for this aggregator role of Punjab’s mandis?

Everyone in the grain procurement system knows how it works. And they profit from it. Arhtiyas (commission agents) gain by charging 2.5% commission, and Punjab government gains by charging 6% for mandi fee and other cess on it (it used to be 12% before GST regime).

The bill is picked up by GOI, which runs the country’s food security programme. Food Corporation of India (FCI) executes GOI’s food programme. This system has helped political parties of Punjab promise free power to farmers, which is underwritten by the money transferred by GOI.

If everything’s been working smoothly, why are farmers restive?

The real problem of Indian farmers in general, and Punjab farmers in particular, is that their real incomes are increasing very modestly. PM Modi promised doubling of incomes by 2022-23 (over a base of 2015-16). It raised their expectations, but that dream remains unfulfilled. So, the real issue is how one can augment farmers’ real incomes without much risk.

What’s holding back income in this system of subsidies?

Punjab’s farmers have high productivity of their main crops, wheat and rice, as they are fully irrigated and use high doses of subsidised fertilisers. But their prices are constrained, especially when exports are banned, stocking limits are imposed on private traders, and on top of this, FCI unloads wheat and rice at prices way below their economic cost.
This amounts to nothing short of “dumping” to bring down market prices to almost MSP or even below that so that FCI is able to procure enough grains.

Why do govts do this?

Urban consumer bias. The policy is geared to helping urban consumers even if it’s at the cost of farmers. It is more so when under PM Garib Kalyan Yojana, more than 800 million get free wheat or rice every month.

What’s the fallout of this policy?

If GOI policy does not allow the markets to operate, especially when market prices are higher than MSP, farmers end up losers. So, they clamour for higher and higher MSP, based on the unrealistic comprehensive costs. The difference between what farmers want and GOI’s current cost calculation for MSP is about 25-30% in most crops. Is the country ready to face food inflation of 25-30% if farmers’ demand of MSP based on comprehensive cost is accepted?
The whole idea of MSP was that this should be the minimum price guaranteed to farmers, but now it seems in case of wheat and rice, this has become the maximum price.

What’s the way out?

Farm income augmentation has to be through diversification to high value crops and livestock. It needs a different package that builds proper value chains from producers to consumers with minimum risk. Think of the Amul model in dairy. Punjab is lagging here.
Both GOI and the state govt need to come up with a joint package (50:50) to enable Punjab’s farmers to come out of staple crops, especially rice. They need to move to high value agri-products and tap exports.

Finally, can GOI agree to current demands?

Agreeing to these demands will mean fiscal stability will go for a toss and food inflation will rise. No government can afford to accept these demands. The frequently invoked Swaminathan Committee report on comprehensive costs was released in 2006. Why wasn’t it implemented? The simple answer is that a rational policymaker will avoid this route. And that is exactly what Manmohan Singh and his team did.


Date:14-02-24

Affirmative Action for Persons, Not Groups

ET Editorials

Last week, the Supreme Court reserved judgment on whether a state government is empowered to make sub-classification in SC/ST quotas for deprived and weaker castes in these groups in admissions and public jobs. The issue before the top court was whether the Punjab Scheduled Castes and Backward Classes (Reservation in Services) Act 2006 — which provided Balmikis and Mazhabi Sikhs with ‘first preference’ reservation over 50% of the total seats reserved for SCs — is valid. The chief justice constituted a seven-judge bench after a five-judge bench in 2020 doubted the correctness of the decision in the 2004 ‘EV Chinnaiah v State of Andhra Pradesh’ case. In this case, a five-judge bench had set aside a similar law in Andhra Pradesh that created sub-classifications within the SC category. The Punjab government argued before the apex court that Chinnaiah had wrongly interpreted SCs as one homogenous class.

While the purpose of reservations is to help communities overcome generational and systemic hurdles, the bench correctly has said that any sub-classification will require a set of criteria. You can’t just dole out quotas ‘theoretically’. An efficient selection system is critical to ensuring that quotas benefit the last person, not just communities. It must consider parameters beyond SC/ST subgroup identities — such as family and individual wealth, income, education, rural or urban, and gender — to create a multidimensional index that objectively assesses comparative disadvantage within the SC/ST category.

Transparency is key to the quota process being effective for the purpose it was created. No point providing such affirmative action to, say, a wealthy dalit or denying it to a badly-off brahmin. In other words, individuals over groups.


Date:14-02-24

Why India needs deep industrialisation

Kalaivarasan A. [ Assistant professor at the madras Institute of Development Studies,India and Visting Research Fellow at Kings College London ]

The COVID-19 pandemic changed the way we think about our economic future. Globalisation is now in retreat. Industrial policy and strategic state-led economic interventions are back on the menu everywhere. The Inflation Reduction Act in the U.S., the European Green Deal, and India’s Atmanirbhar Bharat are prominent examples.

India’s growth momentum has sustained. India recovered relatively quickly from the pandemic, yet it has entered a phase of ‘premature deindustrialisation’. The fruits of high growth were shared by a small minority, worsening pre-existing gaps. High-end cars get sold out. Common people struggle to cope with high food prices. This fault line is built into the structure of India’s growth. This takes us to a long-standing question: why has India not been able to break out of industrial stagnation and generate employment? Raghuram Rajan and Rohit Lamba offer an unconventional perspective. In Breaking the Mould: Reimagining India’s Economic Future, they bet their money not on manufacturing-led growth but on high-skill, services-driven growth.

Why break the mould now?

In 75 years, India has not been able to industrialise sufficiently. Its manufacturing share in output and employment has always been stagnant and below 20%, except during the ‘Dream Run, 2003–08’. Even the 1991 economic reforms, , which came with the promise of labour-intensive industrialisation, didn’t alter this reality. India is now at a crossroads. Its industrial investment is stagnating, with high levels of unemployment and chronic disguised unemployment. Its trade deficit, largely driven by imported goods, has been widening. India is not even producing the goods its consumes, let alone exporting.

In that context, Rajan and Lamba’s argument to promote high-skill services powered by information technology to stimulate manufacturing is a reversal of classical wisdom, which is that services growth rests on manufacturing growth. This is at odds with India’s current industrial policy and may not be the solution. In fact, it could even make things worse.

First, employment elasticity of services-led growth is poor. India’s experience with services-driven growth since the late 1980s had two negative implications. First, it could not absorb the labour exiting agriculture in the same way that manufacturing would have. Second, the service sector required a large highly skilled workforce that India could not adequately supply. Even as the sector absorbed some labour which migrated to cities, it was deeply unequal. The relative wages of workers with a college degree were much higher than those without one. Inequality from services-driven growth is thus much higher than from manufacturing-led growth. The Gini index of inequality for regular wages in the services sector was 44 compared to 35 for manufacturing (Periodic Labour Force Survey, 2021-22).

Second, early investments in higher education contributed to the near abandonment of mass school education. These higher education institutions cultivated self-serving elites who played a role in India’s IT “revolution” while contributing to industrial stagnation. Investments in human capital were deeply unequal from the get-go. India is one of the world’s most unequal countries in terms of education. Yasheng Huang, a Chinese economist, said, “Rural entrepreneurship was able to grow out of the traditional agricultural sector on a massive scale [in China]. The rural Indian, in contrast, hampered by a poor endowment of human capital, were not able to start entrepreneurial ventures remotely on the scale of the Chinese.”

Third, the returns to education differ across classes and social groups. School enrolment is high. Higher education is not as inaccessible as it was earlier. But the differential quality of schooling feeds into the quality of higher education, which feeds into labour market outcomes. The high-skill services pitch would suit the traditional elite but not the majority first generation graduates from colleges in rural areas and small towns. The majority of these students reap poor returns on their investments in education. The poor quality of most state-run schools and colleges is closely linked to the elites’ renunciation of public education. Even as these fault lines are new forms of class divide in India, they reflect older ones rooted in the caste system.

A culturally rooted diagnosis

Why has industrialisation been stagnant in India? The lack of mass education meant that an important cultural prerequisite for industrialisation was missing. Economic historian Joel Mokyr suggests that the rise of useful knowledge is key to technological progress and growth in modern economies. For instance, foreign direct investment in India, which was supposed to diffuse technology, didn’t take place except in some enclaves. A culture of growth also requires the revaluation of labour, production, and technology. India has looked down upon certain occupations, particularly those that are essential (electrical, welding, etc.), partly impeding organic innovation in manufacturing. Industrialists say that India undervalues the vocational skills needed for manufacturing. Certain skills are not valued even if they command higher wages. Artisanal knowledge doesn’t enjoy as much social respect as scholasticism or metaphysical abstraction. Increasing returns and efficiency come from innovation and its diffusion, which are based on mass education and collective absorptive capacity. India needs deep industrialisation, not just the service sector, that has the power of changing the foundations of society.


Date:14-02-24

यूसीसी पर चल रही बहस में ‘लिव-इन’ की गुगली !

विराग गुप्ता, ( सुप्रीम कोर्ट के वकील, ‘अनमास्किंग वीआईपी’ पुस्तक के लेखक )

कुरुक्षेत्र में मोहग्रस्त अर्जुन को कर्मक्षेत्र में प्रेरित करने के लिए श्रीकृष्ण ने गीता का अमर उपदेश दिया था। संविधान के चौथे अध्याय में इस कथानक के चित्रण से कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए नेताओं को प्रेरित किया गया है।

इनमें समान नागरिक संहिता (यूसीसी), शराबबंदी, पंचायती राज, विधिक सहायता, काम का अधिकार, पर्यावरण की सुरक्षा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर निर्देश शामिल हैं। जबकि मूल अधिकारों से जुड़े तीसरे अध्याय में लंका विजय के बाद राम, सीता और लक्ष्मण का चित्रण है।

उत्तराखंड में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की कमेटी ने समान नागरिक संहिता की जारी रिपोर्ट में न्याय की देवी की आंखों की पट्टी को खोलने का चित्रण किया है। कुछ लोग इसे अंधे कानून के आंखें खुलने का नया दौर मान रहे हैं। जबकि आलोचकों के अनुसार पट्टी खुलने से न्याय की देवी सरकारी इशारों पर संचालित होगी।

इस बहस में गए बगैर, संविधान के तराजू में तौलकर समान नागरिक संहिता कानून से जुड़ी तीन बातों को समझना जरूरी है :

पहली, केंद्र सरकार का अदालत में हलफनामा, संसद में बयान और अनुच्छेद-12 के अनुसार समान नागरिक संहिता पर पूरे देश के लिए समान कानून बनाना चाहिए। चुनावी साल में सियासी लाभ के लिए राज्यों में मनमाफिक तरीके से कानून बनाने की होड़ शुरू होने से संवैधानिक अराजकता बढ़ सकती है।

दूसरी, कई सालों की जद्दोजहद के बाद बनाए गए लम्बे-चौड़े कानूनों को लागू करने के लिए नियम बनना बाकी हैं। उसके लिए राज्य सरकार ने एक नई कमेटी का गठन किया है। उसके बाद राष्ट्रपति और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही समान नागरिक संहिता के कानून और नियम लागू होंगे। और तीसरी, समान नागरिक संहिता में शामिल अनेक मुद्दों पर पहले से ही कई कानून हैं। शादी की न्यूनतम उम्र के लिए देशव्यापी कानून है।

शादियों के रजिस्ट्रेशन के लिए उत्तराखंड में साल 2010 से कानून लागू है। हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसियों में कानून के अनुसार बहुविवाह पर प्रतिबंध है। केंद्रीय कानून से मुस्लिम समुदाय में तीन तलाक पर प्रतिबंध लग चुका है। लेकिन धार्मिक पहचान के लिए स्पष्ट कानून के अभाव और आदिवासी समुदाय में यूसीसी लागू नहीं होने से बहुविवाह को जड़ से खत्म करना मुश्किल हो सकता है।

बच्चों को कानूनी मान्यता और रिश्ता खत्म करने के लिए तलाक की तरह कानूनी प्रक्रिया बनने से लिव-इन और शादी के बीच का फर्क खत्म-सा हो गया है। समान नागरिक संहिता में ज्यादा विवाद लिव-इन जोड़ों के रजिस्ट्रेशन/सूचना और पुलिस की छानबीन पर हो रहा है। कोर्ट में चुनौती मिलने पर इन चार पहलुओं से बहस आगे बढ़ेगी :

1. संविधान के तहत हासिल सभी स्वतंत्रताओं में युक्तिसंगत प्रतिबंध लग सकते हैं। विरोध कर रहे लोगों को समझने की जरूरत है कि कोर्ट के फैसलों के अनुसार लिव-इन जोड़ों के बच्चों को कानूनी मान्यता है। लिव-इन रिश्तों में भरण-पोषण और पारिवारिक हिंसा के कानून भी लागू होते हैं। परम्परागत शादी, तलाक और बच्चों के मामलों में कई कानून हैं। इसलिए महिलाओं की सुरक्षा और कानूनी अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए लिव-इन जोड़ों का ब्योरा रखना गलत नहीं माना जा सकता।

2. साथ रहने वाले स्त्री और पुरुष अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं। अगर वो जोड़े के तौर पर किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं लेते और उनके कोई बच्चा नहीं है तो उनका लिव-इन दर्जा कैसे निर्धारित होगा? जोड़ों को मेडिकल जांच या पुलिसिया छानबीन के लिए बाध्य करना प्राइवेसी और स्वतंत्रता के हनन का मामला हो सकता है। सिविल मामलों को क्रिमिनल बनाने के चलन से कानून के शासन के प्रति युवाओं के भरोसे को कमजोर करना अर्थव्यवस्था और देश के लिए गलत साबित हो सकता है।

3. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद समलैंगिक सम्बंध अपराध के दायरे से बाहर हो गए हैं। उसके बाद एलजीबीटी समुदाय अपने रिश्तों की मान्यता के लिए शादी की तरह कानूनी रजिस्ट्रेशन की मांग कर रहे हैं। उनमें से कई लोग अब लिव-इन जोड़ों के रजिस्ट्रेशन के विरोध का तर्क गढ़ रहे हैं। लिव-इन पर ज्यादा जोर देने से मैरिटल रेप जैसे मामलों पर कानून में बदलाव की मांग तेज होगी।

4. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और कृषि कानूनों के लिए किसान आंदोलनरत हैं। राज्यों में सहमति नहीं बनने की वजह से नए आपराधिक कानून अभी तक लागू नहीं हुए हैं। इसलिए कानून की पिच में सियासी बैंटिंग से पहले नेताओं को संघीय व्यवस्था और न्यू इंडिया की बदलती हकीकतों से वाकिफ रहने की जरूरत है। धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए फेंकी गई गेंद में लिव-इन की गुगली के बाद यूसीसी का कानून आने वाले समय में नेताओं के गले की हड्डी बन सकता है।


Date:14-02-24

एमएसपी को कानूनी दर्जा देने में आने वाली अड़चनें

संपादकीय

आम -चुनाव के मात्र तीन माह पहले एक बार फिर किसान और सरकार आमने-सामने हैं। किसानों की प्रमुख मांग है, एमएसपी को कानूनी दर्जा देना यानी पूरी उपज की खरीद की गारंटी देना। इसे न मानने के पीछे सरकार की पांच मजबूरियां हैं। पहली 58 साल से जारी एमएसपी के पीछे अवधारणा किसानों को मूल्य- समर्थन देना था ताकि अति-उत्पादन में प्राइस – क्रैश से किसानों को बचा सकें। कम उत्पादन या जमाखोरी हो तो सरकार रिजर्व स्टॉक बाजार में छोड़े। दूसरी कालांतर में (खासकर खाद्य सुरक्षा कानून, 2013 के बाद) गरीबों को भुखमरी से बचाने के लिए कई योजनाएं चलानी पड़ीं, जिनके लिए अनाज की जरूरत थी। इसकी परिणति कोरोना काल में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने के रूप में हुई। तीसरी : अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्धता व वास्तविक खपत में अंतर था क्योंकि गरीबों के पास क्रय-शक्ति नहीं थी। चौथी : सरकार 23 जिंसों पर एमएसपी देती है लेकिन वह मिलता केवल 8.8% किसानों को ही है। कुल 23 जिंसों के उत्पाद का मूल्य करीब 18-20 लाख करोड़ रु. है, जिसमें से सरकार एमएसपी पर खरीद के लिए औसतन लगभग 2.50 लाख करोड़ रु. खर्च करती है। कानून बनने के बाद सरकार को छह गुना ज्यादा खर्च करना होगा। पांचवीं सरकार को डर है कि किसान तब अधिक पानी दोहन वाले गेहूं-चावल की ही खेती करेंगे। बाजार में इन जिंसों के दाम हमेशा एमएसपी से ऊपर रहेंगे क्योंकि किसान के पास सरकारी गोदाम का विकल्प रहेगा। इससे महंगाई बढ़ेगी। और सरकार को राजनीतिक तौर पर नुकसान उठाना पड़ेगा। फिर इस कानून के बाद सरकार का मुख्य काम एक आढ़तिए का हो जाएगा जो केवल अनाज खरीदेगी और बांटेगी। कोई भी सरकार अपने को अनाज की खरीद और वितरण जैसे काम तक सीमित नहीं कर सकती।


Date:14-02-24

समान नागरिक संहिता का अतार्किक विरोध

ए. सूर्यप्रकाश, ( लेखक लोकतांत्रिक विषयों के विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं )

अंततः उत्तराखंड के रूप में किसी राज्य ने समान नागरिक संहिता की दिशा में पहल की है। जैसा कि अनुमान था, मुस्लिम समुदाय के कुछ नेताओं ने उसका विरोध शुरू कर दिया है उनकी मांग है कि उनके समुदाय को इससे बाहर रखा जाए। जमीयत उलमा-ए-हिंद के मुखिया मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि मुसलमान शरीयत के खिलाफ कोई कानून स्वीकार नहीं कर सकते। असदुर्बन ओवैसी ने इस कानून को संविधानप्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन बताय देहरादून में स्थानीय स्तर पर भी विरोध हुआ। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत को मुस्लिम समुदाय की इन आपत्तियों के आगे समर्पण कर देना चाहिए या पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र के व्यापक हितों को प्रोत्साहित करना चाहिए? उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विवाह, तलाक और विरासत उत्तराधिकार से जुड़े नागरिक कानूनों में समरूपता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुस्लिम पर्सनल ला के अनुसार किसी मुसलमान पुरुष की एक ही समय में चार पत्नियाँ हो सकती हैं। यह बहुविवाह की स्थिति अनुच्छेद-14 के अंतर्गत मिली ‘विधि के समक्ष समता’ के अधिकार का उल्लंघन करने के साथ ही महिलाओं की गरिमा पर आघात करती हैं। यह लैंगिक समानता के मूलभूत सिद्धांत का भी उल्लंघन है।

अफसोस की बात है कि मुस्लिम समाज के मौजूदा नेताओं का रवैया संविधान सभा के मुस्लिम सदस्यों से कतई अलग नहीं, जिन्होंने 76 साल पहले भी ऐसी संहिता का मुखर विरोध किया था। तब संविधान सभा बस इतनी व्यवस्था करके रह गई कि ‘राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करेगा।’ यह प्रविधान सलाह के स्वरूप में ही था, लेकिन संविधान सभा के मुस्लिम सदस्यों ने पुरजोर विरोध किया। इस मुद्दे पर 23 नवंबर, 1948 को संविधान सभा में तीखी बहस हुई। आरंभ में इसे संविधान के अनुच्छेद-35 के रूप में जोड़ने का विचार था, लेकिन बहस के बाद यह अनुच्छेद 44 के रूप में अस्तित्व में आया । बहस की शुरुआत करते हुए मोहम्मद इस्माइल साहिब ने कहा था कि किसी भी समूह के पर्सनल ला में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा ही संशोधन रखते हुए महबूब अली बेग साहिब बहादुर ने कहा कि पर्सनल कानूनों के पालन का अधिकार एक मूल अधिकार है। उनका दावा था कि यूरोपीय देश ने भी मुस्लिमों को इस प्रकार की रियायत प्रदान की है। बी. पोकर साहिब बहादुर ने संशोधनों का समर्थन करते हुए उक्त अनुच्छेद को ‘दमनकारी’ करार दिया था, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह मजहबी परंपराओं में हस्तक्षप करते हुए लोगों की चेतना को कुचलता है। इमाम हुसैन ने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए थे। नजीरुद्दीन अहमद ने कहा कि समान नागरिक संहिता संवैधानिक गारंटियों का उल्लंघन करती है। इस प्रकार संविधान सभा के जो अन्य मुस्लिम सदस्य इस मुद्दे पर बोले सभी इसका विरोध किया। केएम मुंशी ने उनकी आपत्तियों का प्रतिकार किया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद-25 धार्मिक परंपराओं और सामाजिक कल्याण एवं सुधार’ के आलोक में राज्य को ‘सेक्युलर गतिविधि से संबंधित कानून बनाने की अनुमति प्रदान करता है। इसीलिए अनुच्छेद 44 सरकार को नागरिक कानूनों में एकरूपता के प्रयास की गुंजाइश प्रदान करता है। संहिता को ‘दमनकारी’ कहने वाले सदस्य के दावे पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी मुस्लिम देश में अल्पसंख्यकों के निजी कानूनों को इतना अटल नहीं माना गया है। तुर्की और मिस्र का उदहरण गिनाते हुए उन्होंने कहा कि वहाँ किसी अल्पसंख्यक को ऐसे निजी कानूनों की अनुमति नहीं। यहां तक कि भारत में खोजा और मेमन जैसे वर्ग भी असंतुष्ट हैं कि उन पर शरीयत कानून थोपा हुआ है।’ उन्होंने पूछा कि तब अल्पसंख्यकों के अधिकारों का क्या ? उन्होंने दो-टूक कहा कि हम धर्म-पंथ- मजहब को निजी कानूनों से अलग करना चाहते हैं। उन्होंने हिंदुओं का उदाहरण देते हुए कहा कि वे मनु और याज्ञवल्क्य की परंपराओं से मुक्त हो रहे हैं तो मुसलमानों को भी जीवन के प्रति अलगाववादी दृष्टिकोण’ त्याग देना चाहिए। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने कहा कि हिंदू संहिता में प्राचीन हिंदू कानूनों को तिलांजलि दे दी गई है, क्योंकि उन्होंने समय के अनुरूप ढलना उचित समझा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मुस्लिम् समान नागरिक संहिता का विरोध कर रहे हैं तो उन्होंने मुस्लिमों के लिए अलग इस्लामिक आपराधिक कानूनों की मांग क्यों नहीं की?

संविधान सभा में डा. बीआर आंबेडकर ने भी मुस्लिम सदस्यों की आपत्तियों को खारिज किया था। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम सदस्यों के तर्क सुनकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि देश में मानवीय संबंधों के लगभग सभी पहलुओं को अपने दायरे में समेटने वाली कानूनी संहिताएं हैं। इनमें समान आपराधिक संहिता, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम और व्यावहारिक रूप से समान नागरिक संहिता भी शामिल है, जिसमें केवल विवाह और उत्तराधिकार के मुद्दे पर पेच फंसा है। उन्होंने सभा को स्मरण कराया कि 1939 तक नार्थ-वेस्ट फ्रंटियर प्रांत के मुसलमानों पर शरीयत कानून लागू नहीं होते थे। विरासत इत्यादि के मामले के हिंदू कानूनों का पालन करते रहे। इसी प्रकार 1937 में शरीयत कानून पारित होने से पहले तक उत्तरी प्रांत, मध्य प्रांत एवं बांबे प्रांत में भी मुस्लिम समुदाय विरासत से जुड़े हिंदू कानूनों का पालन करता रहा तो मालाबार के मुसलमान हिंदू मातृसत्तात्मक कानूनों का। उन्होंने कहा कि इन आधारों पर मुस्लिम सदस्यों की आपत्तियां खारिज की जाती हैं। इस प्रकार देखें तो 1947 में मजहबी आधार पर देश विभाजन के बावजूद जो मुस्लिम भारत में रह गए थे वे भी केएम मुंशी जैसे विद्वान की दृष्टि में एक प्रकार के ‘अलगाववादी’ सोच से प्रेरित थे। उसी प्रकार का सेच वर्तमान में समान नागरिक संहिता का विरोध कर रहा है। समान नागरिक संहिता के विरोध में तमाम कुतर्क दिए जा रहे हैं। ऐसे में यदि भारत को उदार एवं लोकतांत्रिक समाज बने रहना है तो समान नागरिक संहिता के विरोध में मुस्लिम समाज की आपत्तियों को चुनौती देकर उनका प्रभावी प्रतिकार करना समय की आवश्यकता है। बहुसंख्यक समाज को भारत की पंथनिरपेक्षता, उदारता एवं लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए आगे आकर मुखर होना होगा, भले ही इसके चाहे जो परिणाम निकलें।


Date:14-02-24

गहन सुधार आवश्य्क

संपादकीय

सरकार की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना देश की औद्योगिक नीति के सबसे करीब है। कई पीएलआई कार्यक्रम उन क्षेत्रों के लिए भी तैयार किए गए जिनके बारे में सरकार मानती है कि वे देश के विकास और आर्थिक सुरक्षा के लिए प्रासंगिक हैं। इनमें से कुछ सीधे तौर पर पर्यावरण के अनुकूल बदलाव से संबंधित हैं-मिसाल के तौर पर बैटरी संबंधी योजना। परंतु कई अन्य भी हैं जो अधिक पारंपरिक निर्यातोन्मुखी क्षेत्र हैं। कपड़ा ऐसा ही एक क्षेत्र है जहां श्रम का बहुत अधिक इस्तेमाल होता है जो रोजगार वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। जैसा कि इस समाचार पत्र ने प्रकाशित किया, इनमें से कुछ क्षेत्रों मसलन कपड़ा, सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर और खासतौर पर इस्पात के लिए निजी निवेश में वृद्धि अनुमान से कम रही है। एक अंतर-मंत्रालय पैनल द्वारा योजनाओं की समीक्षा के मुताबिक कई क्षेत्रों में निवेश कमजोर है। यह बात तेजी से स्पष्ट होती जा रही है कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें गहन नीतिगत सुधारों की आवश्यकता है। केवल तभी वे सही ढंग से प्रतिस्पर्धी बन पाएंगे।

कपड़ा भी ऐसा ही एक क्षेत्र है।रोजगार निर्माण और लोगों की आजीविका पर इसकी बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका है। निश्चित तौर पर बांग्लादेश जैसे देशों में टिकाऊ वृद्धि और गरीबी में कमी इसी क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन का नतीजा है। सरकार का मानना है कि कुछ सार्वजनिक धनराशि को इस क्षेत्र का उत्पादन बढ़ाने में निवेश किया जाए तो यह गति पकड़ सकता है। परंतु ऐसा नहीं हुआ। इस कार्यक्रम के लिए 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अलग रखी गई है जो मानव निर्मित धागों और वस्त्र पर आधारित होगा। इस राशि का बहुत छोटा हिस्सा अब तक बांटा गया है। इस बात के कोई संकेत नहीं हैं कि इससे इस क्षेत्र में नया उत्साह आएगा या रोजगार के रुझान में कोई परिवर्तन आएगा। कार्यक्रम में पहले ही कई बदलाव प्रस्तावित और क्रियान्वित किए गए हैं। पिछले महीने ही खबर आई थी कि कपड़ा मंत्रालय एक और संशोधन पर काम कर रहा है। अब यह विचार करने का वक्त आ गया है कि वास्तविक समस्या पीएलआई योजना के समुचित मानक नहीं हैं बल्कि यह उम्मीद है कि यह गहरे सुधारों की कमी पूरी करेगी।

कुछ देशों ने कपड़ा और वस्त्र निर्यात के क्षेत्र में इसलिए अच्छा प्रदर्शन किया क्योंकि उनके पास मजबूत बुनियादी ढांचा, कच्चे माल पर कम शुल्क वाली विश्वसनीय व्यापार नीति, रोजगार योग्य श्रम शक्ति और निवेशकों के अनुकूल नियम हैं। इन चार जरूरतों की बात करें तो भारत सरकार ने अधोसंरचना बनाने और नियमों को सहज बनाने पर बहुत ध्यान दिया है। बहरहाल व्यापार नीति काफी हद तक अप्रत्याशित रही है और श्रम शक्ति में भी वांछित विकास नहीं हुआ। ऐसे न्यायिक या प्रशासनिक सुधार भी नहीं हुए जो कारोबारों को यह भरोसा दे सकें कि नियमों को लागू किया ही जाएगा। ऐसे में आश्चर्य नहीं कि सरकार की पेशकश पर कम लोग ध्यान दे रहे हैं।

सरकार को पीएलआई योजनाओं के लिए अलग की गई राशि के बारे में बात करने के बजाय हर कमजोर क्षेत्र के संभावित निवेशकों की वास्तविक चिंताओं को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र इसका उदाहरण हैं। पीएलआई कार्यक्रम समस्या का हल नहीं हैं और उन्हें खुली पेशकश भी नहीं मानना चाहिए। सरकारी वित्त के समक्ष दिक्कत यह है कि अगर सरकार अर्हता का दायरा बढ़ा देती है तो सार्वजनिक धन ऐसी गैर टिकाऊ परियोजनाओं में जाने लगता है जिन्हें लेकर निजी क्षेत्र गंभीर नहीं है। श्रम आधारित निर्यात बढ़ाने का इकलौता तरीका कारोबारियों के अनुकूल हालात बनाना है।


Date:14-02-24

आंदोलन की राह

संपादकीय

करीब दो वर्ष पहले किसानों ने जब अपने आंदोलन के तहत दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाला था, तब कई महीनों तक प्रदर्शन के बाद सरकार के साथ कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी और किसान वापस गए। मगर अब एक बार फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए कानून की मांग सहित कई अन्य मुद्दों के साथ किसानों ने ‘दिल्ली चलो’ के नारे के साथ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सवाल है कि आखिर किसानों के पिछले आंदोलन के बाद सरकार के साथ हुए समझौते का क्या स्वरूप था और उसमें बनी सहमति को जमीन पर उतारने को लेकर ऐसी गंभीरता क्यों नहीं दिखी कि किसानों को फिर से सड़क पर उतरने की नौबत आई। गौरतलब है कि दो वर्ष पहले किसानों के ऐतिहासिक आंदोलन के बाद केंद्र सरकार को संसद से पारित तीन कृषि कानूनों को रद्द करना पड़ा था। तब सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी देने का वादा किया था। मगर किसानों की शिकायत है कि सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए। अब किसानों के ताजा आंदोलन के बाद फिर जो हालात पैदा हो रहे हैं, अगर उसे लेकर सही नीति नहीं अपनाई गई तो सड़कों पर अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है।

विचित्र यह भी है कि सरकार की ओर से किसानों को रोकने के लिए जिस तरह सड़क पर कीलें लगाने और बाधाएं खड़ी जैसे उपाय किए गए हैं, उसे एक तरह से विरोध प्रदर्शन को बाधित करने की तरह देखा जा रहा है। जबकि एक स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी को अपने वाजिब मुद्दों के लिए विरोध जताने या प्रदर्शन करने का अधिकार होना चाहिए। यह सरकार के लिए सोचने का वक्त है कि आखिर पिछले आंदोलन के दौरान बनी सहमति के बिंदुओं को लागू करने को लेकर कहां चूक या लापरवाही हुई कि किसान संगठन फिर से अपनी मांगों के साथ सड़क पर आ गए। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि ताजा प्रदर्शन के जरिए वे सरकार को दो वर्ष पहले किए गए उन वादों को याद दिलाना चाहते हैं, जो आंदोलन को वापस लेने की अपील करते हुए सरकार ने किए थे। वे वादे अब तक पूरे नहीं हुए। वहीं सरकार की ओर से ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाला कानून सभी हितधारकों से परामर्श किए बिना जल्दबाजी में नहीं लाया जा सकता है।

सवाल है कि वादा करने के बावजूद सरकार आखिर अब तक क्या कर रही थी कि इस मसले पर किसानों के बीच स्पष्टता नहीं बन सकी? हालांकि विरोध प्रदर्शन से उपजने वाली अव्यवस्था की आशंका के मद्देनजर सरकार किसानों को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर किसान संगठन अपनी बात शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से जनता और सरकार के सामने रखना चाहते हैं, तो उन्हें बाधित क्यों किया जाना चाहिए? फिर किसान संगठनों को भी यह खयाल रखने की जरूरत है कि उनके आंदोलन की वजह से कानून-व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति और आम जनता के सामने मुश्किलें न पैदा हों। जरूरत इस बात की है कि हालात जटिल होने से पहले सरकार किसान संगठनो से बातचीत का रास्ता निकाले और सहमति के बिंदु तैयार करे।


Date:14-02-24

भारत की कूटनीतिक विजय

संपादकीय

कतर की जेल से 8 पूर्व नौसैनिकों की रिहाई न केवल उनके परिवारों के लिए, बल्कि संपूर्ण भारत के लिए अत्यधिक मनचाही खबर है। इन नौसैनिकों को लेकर भारत की विदेश नीति और कूटनीति दांव पर लग गई। थी। कतर की अदालत द्वारा सुनाया गया मृत्युदंड जैसे भारत की कूटनीति को ही मृत्युदंड था। अब नौसेना के इन पूर्व कर्मियों की रिहाई का श्रेय न केवल भारतीय कूटनीति को, बल्कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विदेश नीति और मध्य-पूर्व के देशों के साथ उनके स्नेहिल संबंध और वैश्विक क्षितिज पर उनके निरंतर बढ़ते कद को दिया जा रहा है। यह एक सच्चाई भी है। नौसेना पूर्वकर्मियों को पिछले 26 अक्टूबर को कतर की एक अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। एक निजी कंपनी अल देहरा के साथ काम करने वाले भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मियों को जासूसी के एक कथित मामले में अगस्त, 2022 में गिरफ्तार किया गया था। गौर करने वाली बात यह है कि इन्हें मृत्युदंड उस समय दिया गया था जब फिलिस्तीन और इस्राइल के बीच युद्ध शुरू हो गया था और भारत ने इस्राइल के पक्ष में अपना समर्थन व्यक्त किया था जबकि कतर की सहानुभूति फिलिस्तीन के साथ थी। ऐसे में मृत्युदंड के अदालती फैसले को भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक असफलता माना जा रहा था। बहरहाल, इस समूचे प्रकरण का सुखांत हो गया है। लेकिन इसमें जो महत्त्वपूर्ण तत्व निहित है, उसमें महत्त्वपूर्ण वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी का बढ़ता वर्चस्व तो है ही, साथ ही मध्य-पूर्व के सऊदी अरब, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और कुवैत के साथ भारत के बढ़ते व्यावसायिक संबंध भी हैं। पिछले दिनों ही भारत और कतर के साथ 78 बिलियन डॉलर की एलएनजी डील पर समझौता हुआ है, जो 2048 तक वैध होगा। यह डील बहुत कम कीमत पर की गई है। एलएनजी का इस्तेमाल बिजली, उर्वरक बनाने और इसे सीएनजी में बदलने के लिए किया जाता है। कतर में 8 लाख भारतीय नागरिक विभिन्न कंपनियों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहां यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि संयुक्त अरब अमीरात में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक हिन्दू मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होना एक बड़ी राजनीतिक सफलता है। ये सारी घटनाएं शुभ संकेत देती हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मध्य-पूर्व के कुछ देशों में भारत विरोधी अभियान को कुंद करने में सफल हो जाते हैं, तो यह बड़ी सफलता होगी।


Date:14-02-24

किसान आंदोलन

संपादकीय

एमएसपी पर कानून की मांग को लेकर केंद्र और किसान संगठनों के बीच टकराव की स्थिति के मद्देनजर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उचित ही कहा है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखी जाए और बल का इस्तेमाल आखिरी उपाय के तौर पर ही हो। निस्संदेह, देश के अन्नदाताओं के विरुद्ध बल प्रयोग किसी भी लोकतांत्रिक सरकार का अभीष्ट नहीं हो सकता, न होना चाहिए, मगर उसके ऊपर यह जिम्मेदारी भी आयद है कि वह ऐसी किसी अराजकता या अव्यवस्था की मूकदर्शक बनी नहीं रह सकती, जो व्यापक नागरिक समाज की जिंदगी को परेशानी में डालती हो। 12 फरवरी की रात केंद्र सरकार व किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की बातचीत के विफल रहने के बाद यह अंदेशा था कि 13 को प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली में घुसने की कोशिश करेंगे और मंगलवार को शंभू बॉर्डर पर जो परिस्थिति पैदा हुई, उसने इसे सही साबित किया। दिल्ली के सिंधु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर भी सुरक्षा के भारी इंतजाम के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आवागमन पर काफी असर पड़ा है। सर्विस लेन के बंद होने से इन क्षेत्रों में जाम की स्थिति बन गई है और लोगों को काफी दूर-दूर तक पैदल चलना पड़ रहा है।

साल 2020 में जब तीन कृषि कानूनों के विरुद्ध पहली बार किसान दिल्ली के बॉर्डर पर धरना देने बैठ गए थे, तब भी स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हुई थी, मगर उस अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण धरने को आम लोगों की सहानुभूति हासिल थी, क्योंकि देश का एक बड़ा जन- समुदाय खेती-किसानी से जुड़ा है, या जो लोग कृषि कर्म से अलग होकर शहरों महानगरों में आ बसे हैं, उनकी पुरानी पीढ़ियों में अब भी इस वर्ग के प्रति गहरी हमदर्दी कायम है। मगर 26 जनवरी, 2021 को लाल किले में जैसी अशोभनीय घटना घटी, उसने उस आंदोलन के प्रति आम लोगों का नजरिया बदल दिया था। हालांकि, किसानों और नागरिक भावनाओं का सम्मान करते हुए बाद में सरकार ने उन तीनों कानूनों को वापस ले लिया था और तब केंद्र व किसानों के बीच विश्वास बहाली का आधार बना था।

यह एक सर्वविदित तथ्य है कि जब-जब चुनाव करीब आते हैं, तब सरकार से सहूलियत चाहने वाले वर्ग और कर्मचारी संगठन आंदोलनों का सहारा लेते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, यदि वे संविधान प्रदत्त अधिकारों के साथ-साथ अपने नागरिक कर्तव्यों का भी निबाह कर रहे हों, मगर सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने और विधि- व्यवस्था को बाधित करने की किसी भी कार्रवाई की कतई हिमायत नहीं की जा सकती। प्रदर्शनकारी किसानों को नहीं भूलना चाहिए कि आम नागरिकों को परेशानी में डालकर वे न तो अपने आंदोलन को नैतिक धार दे सकते हैं और न ही इसके लिए व्यापक समर्थन जुटा सकते हैं। निस्संदेह, सरकार के आगे गंभीर चुनौती है। इस चुनावी समय में वह विशाल किसान समुदाय को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती, तब तो और, जब उसकी मुख्य प्रतिपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अपनी सरकार बनने की सूरत में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, एमएसपी कानून की गारंटी देने का दांव चल दिया है। मुश्किल यह है कि सरकार के पास बहुत वक्त भी नहीं है। उसे प्रतीकों की सियासत से बढ़कर किसानों को आश्वस्त करना ही होगा, क्योंकि अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश शांत है, अगर वहां के किसानों ने कूच किया, तो इस आंदोलन को शांत करना और दुरूह हो जाएगा।


Date:14-02-24

दिल्ली की देहलीज पर फिर अन्नदाता

देविंदर शर्मा, ( कृषि विशेषज्ञ )

दिल्ली के दर पर किसान फिर जुट आए हैं। 2020-21 के आंदोलन से सबक लेते हुए इस बार राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर जबर्दस्त बंदोबस्ती की गई है। भारी बाड़ेबंदी के साथ-साथ पुलिस बल को विशेष तौर पर तैयार रखा गया है। फिर भी, मंगलवार को शंभू बॉर्डर पर दिन भर तनातनी होती रही। सवाल है, आखिर क्यों किसान बार-बार दिल्ली आने को मजबूर होते हैं?

अगर किसानों की समस्याओं का उचित समाधान हो जाए, तो भला वे क्यों अपनी खेती-किसानी छोड़कर आंदोलन करेंगे? उन्हें क्यों शौक होगा कि वे दिल्ली की सड़कों पर सर्दी, गरमी या बरसात झेलें? पिछले आंदोलन के दौरान उन्होंने किसी न किसी मजबूरी में ही महीनों तक अपने गांव-घर से दूर तंबुओं में दिन गुजारे। आखिर इस बार की मजबूरी क्या है? वास्तव में, वे अपनी तीन मुख्य मांगों पर दिल्ली के सत्ता-सदन की मुहर चाहते हैं। पहली मांग, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी मिले। दूसरी मांग, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक एमएसपी तय हो, और तीसरी, जो कर्ज उन पर है, उसको माफ किया जाए। इसके अतिरिक्त, पुराने आंदोलनों में दर्ज हुए मुकदमों की वापसी हो, शहीद किसानों को मुआवजा जैसी कुछ अन्य मांगें भी इस बार शामिल की गई हैं।

ये कोई गैर-वाजिब मांगें तो नहीं हैं। पिछले 15 वर्षों में उद्योग जगत के लगभग 15 लाख करोड़ रुपये माफ किए गए हैं, जबकि उद्योगपतियों को हमने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करते नहीं देखा है। इसके उलट, किसान जब कभी अपनी आवाज उठाते हैं, तो बदले में उन्हें लाठियां- गोलियां मिलती हैं। मंगलवार को ही किसानों पर आंसू गैस के गोले छोडे़ गए। दिल्ली सीमा को इस कदर सील किया गया है, मानो अब वहां बारूदी सुरंग बिछाना ही शेष रह गया है। जब तक समाज के ऊपरी और निचली तबके के बीच यह विभेद बना रहेगा, तब तक दिल्ली आने के सिवाय किसानों के पास कोई दूसरा रास्ता शायद ही होगा!

आरोप यह भी है कि चुनावी साल में किसान दबाव की राजनीति कर रहे हैं? अव्वल तो किसानों की ऐसी कोई मंशा नहीं, क्योंकि यह उनके जीवन-मृत्यु से जुड़ा मसला है। साल 2020-21 में क्या कोई चुनाव था, जो महीनों तक किसानों ने दिल्ली में डेरा डाले रखा? फिर भी, यदि यह किसी को राजनीति लगती है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। खेती-किसानी पर निर्भर देश की यह 50 फीसदी आबादी अपने हितों के लिए राजनीति क्यों न करे? क्या यह अधिकार सिर्फ राजनेताओं के पास है, जो पुरस्कारों के नामों पर भी राजनीतिक रोटी सेंक लेते हैं? हमें इस सोच से ऊपर उठना होगा कि एसी कमरों में बैठने वाले लोगों की तुलना में किसान कम समझदार होते हैं।

किसानों की तकलीफ का एक हालिया उदाहरण आपको बताता हूं। पिछले दिनों पंजाब के किसानों ने किन्नू की करीब 75 ट्रॉलियों को टैक्टर से रौंद दिया। ऐसा इसलिए किया गया, क्योंकि शहरी इलाकों में भले ही यह फल 100 रुपये मे तीन किलो मिलता हो, पर इसे उपजाने वाले हाथों को इसकी कीमत सिर्फ पांच रुपये प्रति किलो मिल रही थी। एक तरफ कहा जाता है कि पंजाब में किसानों को अपनी फसलों में विविधता लानी चाहिए, क्योंकि एकरूप फसल से प्रकृति को नुकसान हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ, जब किसान विविधता लाते हैं, तो उन्हें अपनी फसलों को बर्बाद करना पड़ता है। इस तरह के तमाम उदाहरण देश भर में देखे जा सकते हैं। आयात-निर्यात संबंधी नीतियों का नुकसान भी किसानों को होता है। ऐसे में, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी मांगना भला कैसे गलत है? मगर इसकी मांग करते हुए वे दिल्ली आते हैं, तो राष्ट्रीय राजधानी को एक किले में बदल दिया जाता है, मानो वे कोई राष्ट्र-विरोधी तत्व हैं।

उनकी मांगों को न मानने की पीछे एक खास वजह है। असल में, हमारा आर्थिक ढांचा किसानों को जान-बूझकर गरीब रखने का हिमायती है। इसमें जिस उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर रिजर्व बैंक महंगाई नियंत्रित करने की कवायद करता है, उसमें फसलोपज की कीमतों को लेकर अतिरिक्त संजीदगी दिखाई जाती है, क्योंकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 45 फीसदी हिस्सा कृषि-उपज का है। यही कारण है कि फलों और सब्जियों की कीमतें बढ़ने के साथ ही महंगाई बढ़ने का राग अलापा जाने लगता है। आपको जानकार आश्चर्य होगा कि इस उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास पर होने वाले खर्च की गणना नहीं की जाती, जबकि इलाज में, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई में या शहरों में किसी छत के नीचे रहने में कितने पैसे खर्च होते हैं, यह छिपा रहस्य नहीं है। तर्क दिया जाता है कि फल व सब्जी सभी खाते हैं, इसलिए इसकी महंगाई लोगों को प्रभावित करती है, लेकिन क्या शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास लोगों से नहीं जुड़ा है? यह समझ से परे है कि हम दुनिया की शीर्ष पांच आर्थिक ताकतों में शामिल हैं, लेकिन फल और सब्जियों के दाम बढ़ने मात्र से हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगती है।

हमारे नियामक यह भी कहते हैं कि जब बाजार खुला है, तब किसानों को एमएसपी की मांग नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है, देश के 14 फीसदी किसान ही न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ लेते हैं, शेष 86 फीसदी तो बाजार में अपनी फसल बेचते हैं। अगर बाजार का गणित इतना सरल होता, तो भला क्यों किसान एमएसपी पर कानूनी गारंटी मांग रहे होते? साफ है, संसद के बयान और सड़क के हालात में अंतर है।

देखा जाए, तो किसानों को फसलों के लिए मिलने वाले उचित दाम देश के लिए अच्छे हैं। जब उनके पास पैसे आएंगे, वे खरीदारी तेज करेंगे, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी और देश की तरक्की होगी। यह साधारण फॉर्मूला भी हम समझना नहीं चाहते। हम पश्चिमी देशों की नकल कर रहे हैं, जबकि वहां किसानों को लेकर अलग रुख है। अपने यहां तो अब कोई किसान ही नहीं चाहता कि उसका बेटा खेती-किसानी करे।

किसानों की समस्या का समाधान सिर्फ केंद्र के पास है। महाराष्ट्र जैसे राज्य अपने तईं 6,000 रुपये की सालाना मदद किसानों की करते हैं, लेकिन यह काफी नहीं है। किसानों को खैरात नहीं, अपना हक चाहिए, जो उनकी मांगों को मानने से ही मिल सकता है। मगर क्या इस बार वे सफल होंगे? फिलहाल, इसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी होगी।


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