13-10-2022 (Important News Clippings)

Afeias
13 Oct 2022
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Date:13-10-22

The Court and the problem withits collegium

Sriram Panchu is Senior Advocate, Madras High Court

Once again the collegium of the Supreme Court of India is in the news, and once again for the wrong reasons. This time, it is because of the difficulty that its five judges have in getting together for one meeting. The Chief Justice of India, Justice U.U. Lalit, assumed office on August 27, 2022. He has a short tenure and demits office on November 8, 2022. Nevertheless, he tries to set a scorching pace. He constitutes as many as five Constitution Benches to hear extremely important matters which his predecessors put on the back burner. The CJI also takes it upon himself to fill six vacancies in the apex court. He sets in motion the procedure contemplated for the collegium of the Supreme Court which is enshrined in the Memorandum of Procedure of 1999.

A meeting was held on September 26 at which all the five members of the collegium were present. They decided affirmatively on one candidate, Justice Dipankar Datta, now Chief Justice of the Bombay High Court. There are several other names under consideration for the remaining slots, and these include four Chief Justices of High Courts and one lawyer practising in the Supreme Court. This is deferred to September 30. However, the meeting on September 30 is not held because Justice D.Y. Chandrachud, the seniormost puisne judge and in line to be the next CJI, sits in court till 9.30 p.m. Since the meeting cannot be held as scheduled, the CJI tries to obtain approval by circulation. Two judges accord approval but Justice Chandrachud and Justice Nazeer withhold approval. Apparently they do not object to the names but object to the procedure of circulation. In the meantime there is a letter from the Law Minister asking the CJI’s view on the appointment of his successor. With that the curtain is brought down on the proposed appointments. For some reason no one can fathom, the CJI’s collegium becomes a lame duck during his last month, while his court retains every power till the last minute of his last day in office.

Relevant question

If this was any other body conducting business for selecting the highest officers for the organisation, those in charge would face both questions and flak. Simply put, since the matter is of obvious importance, why could not five people who work in the same building meet the next day, or the day after, to conclude the business? If meeting in person was so difficult, surely we are all used to online conduct of business. The court itself has been quite proficient in conducting judicial work online for many months after COVID-19 struck us. If any of the names are not good enough, why not say so in circulation? If they were good enough, then why not just make the appointments by following any procedure feasible, whether personal meeting, circulation or online meeting? If business has to be done, then there appears to be no good reason why it did not get done.

The problem, as has been the problem with the collegium, is that there is nobody in it to ask these questions. Time and again, it has been widely commented that this is an extra-constitutional or non-constitutional body brought in force by judgments of the Supreme Court virtually wresting the power of appointment of judges. The Constitution of India gave the last word to the President of India but mandated consultation with the Court. These judgments give the last word to the Court mandating consultation with the government. Not only that, what makes the problem even worse is that there is no seat in the collegium for any non judge — neither from the executive, the Bar or anywhere else. In other words, there is no one to offer suggestions or raise questions or even to observe what is going on.

In 2014, Parliament by unanimity — mark the word unanimity — backed by State legislatures enacted the National Judicial Appointments Commission (NJAC); it comprised three judges, the Law Minister and two eminent persons to handle the task of appointing judges. By a 4:1 majority, the Supreme Court struck that down, setting at naught the entire legislative will of the country which was trying to reverse a constitutional coup. If the Court was concerned about being overruled in appointments, it could have just tinkered with and read down the Act, deleted the second eminent person and thus secured a situation where the judges were in the majority. This would have secured judicial primacy, provided for some executive involvement as well as had one person representing a larger public constituency. The point is that this will at least provide a place at the table for the question why and the question why not to be asked. There can be accountability and perceived performance only when these questions can be asked and have to be answered. Otherwise there will be insularity and opacity.

On judicial appointments

In recent times, the Government seems to have given up on pursuing the commission for judicial appointments. One wonders why. Perhaps the answer partly lies in successive collegiums not putting forth names anathema to the Government, notably that of Justice Akil Kureshi (he retired in March as the Chief Justice of the Rajasthan High Court). This is hardly a satisfactory solution. It is time to revisit this question and secure a better, broad-based and transparent method of appointing senior judges to the High Courts and the Supreme Court. While doing so, we may also ask why there have been no appointments from the category of distinguished jurists which Article 124 of the Constitution contemplates. Appointments to the top court seem to be the preserve of judges from the High Courts with a handful of appointments from the Bar. Surely some nodding acknowledgement should be given to a specific provision made by the founding fathers in the Constitution. Or is it the view that in all these years we have produced no distinguished jurist worth the name?


Date:13-10-22

नए चीफ जस्टिस से देश को हैं बड़ी उम्मीदें

संपादकीय

परंपरानुसार निवर्तमान सीजेआई ने अपने बाद के क्रम में सबसे सीनियर जज का नाम अपने उत्तराधिकारी के रूप में सरकार को भेज दिया है। 9 नवम्बर से जस्टिस चंद्रचूड़ दो साल के लिए नए सीजेआई होंगे। समाज में दुराव, राज्य अभिकरणों की भूमिका और जटिल आर्थिक परिवेश के मद्देनजर नए सीजेआई का कार्यकाल उम्मीदों भरा होगा। देश की सबसे बड़ी कोर्ट में रोस्टर और अन्य प्रक्रियात्मक गुण-दोष को लेकर अक्सर विवाद, कोई और नहीं स्वयं कई न्यायमूर्ति उठाते रहे हैं। अपेक्षाकृत लम्बे कार्यकाल में जस्टिस चंद्रचूड़ के पास मौका है उन्हें बेहतर करने का। देखने में आया है कि इस अंतिम अदालत में भी समान किस्म के मामलों में अलग-अलग बेंच विरोधाभासी फैसले देती हैं और कई बार बेंच अपने ही पूर्व के फैसलों को बदल देती हैं। गंभीर मुद्दों पर हाईकोर्ट्स के फैसले इस कोर्ट में उलट दिए जाते हैं। इन सबसे यह शंका होने लगती है कि सत्य शाश्वत न होकर वादी की मुकदमा लड़ने की क्षमता पर निर्भर है। सबसे बड़ा कार्य नए सीजेआई के समक्ष होगा कॉलेजियम के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता वाले जजों का चुनाव। सरकार और कॉलेजियम में अकसर आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिलता है, जबकि कॉलेजियम की गरिमा बनाए रखना सबसे बडी अपेक्षा है।


Date:13-10-22

पूजा स्थल कानून

संपादकीय

यह अच्छा है कि ज्ञानवापी प्रकरण से पुनः चर्चा के केंद्र में आए 1991 के पूजा स्थल कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने जा रही है। अगले माह से शुरू होने वाली सुनवाई के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर केंद्र सरकार की राय जानने के लिए उसे नोटिस जारी किया है। कहना कठिन है कि केंद्र सरकार क्या तर्क प्रस्तुत करेगी, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि यह एक विवादास्पद कानून है। इसे अयोध्या में राम मंदिर के लिए छेड़े गए आंदोलन के समय लाया गया था। इसके तहत यह व्यवस्था दी गई थी कि 15 अगस्त, 1947 को अस्तित्व में रहे किसी पूजास्थल को अन्य किसी के पूजास्थल में नहीं परिवर्तित किया जा सकता। यदि कोई ऐसी चेष्टा करता है तो उसे सजा हो सकती है। एक तरह से यह कानून यही कहता है कि जिन पूजा स्थलों को नष्ट-भ्रष्ट कर उन्हें अन्य किसी मत-मजहब के पूजा स्थलों में बदल दिया गया, उनमें कोई बदलाव संभव नहीं। यह विवादों का समाधान करने वाला नहीं, बल्कि उन पर पर्दा डालने और अतीत में हुए अन्याय की अनदेखी कर उन्हें सही ठहराने वाला कानून है। विवादों का समाधान उनकी उपेक्षा करने अथवा उन्हें यथास्थिति में बनाए रखने के किसी कानून से नहीं हो सकता, क्योंकि अन्याय को विस्मृत करने की राह पर चलने का कोई औचित्य नहीं। इस राह पर चलकर कहीं नहीं पहुंचा जा सकता।

निःसंदेह किसी पूजा स्थल के स्वरूप और उसकी प्रकृति में बलपूर्वक परिवर्तन करने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती, लेकिन उन पूजा स्थलों से जुड़े विवादों के हल के लिए तो कोई खिड़की खुली ही होनी चाहिए, जिनके बारे में यह स्पष्ट है कि ताकत के बल पर उनके धार्मिक स्वरूप को बदला गया। ऐसा करके देश की अस्मिता और संस्कृति का निरादर करने के साथ आस्था पर जानबूझकर चोट की गई। इसका प्रतिकार होना ही चाहिए। इससे ही आहत भारतीय सभ्यता के साथ न्याय हो सकेगा। विध्वंस के प्रतीक राष्ट्रीय चेतना को स्वीकार नहीं हो सकते। लोगों की आस्था को सम्मान देना न्यायप्रिय राष्ट्र का दायित्व होना चाहिए। अपनी अस्मिता को लेकर संवेदनशील और जागृत राष्ट्र को विवादों का समाधान करके आगे बढ़ना चाहिए, न कि उन पर पर्दा डालकर। इससे शांति और सद्भाव को बल नहीं मिल सकता। निश्चित रूप से यह भी ठीक नहीं होगा कि पूजा स्थल से जुड़े विवाद रह-रहकर अदालतों के समक्ष पहुंचते रहें। उचित यह होगा कि ऐसा कोई तंत्र बने, जिससे इस तरह के विवादों को सुलझाया जा सके। यह कोई असंभव कार्य नहीं। अभी कुछ समय पहले ही गुजरात के पावागढ़ में एक प्राचीन मंदिर के शिखर पर बनी मजार को आपसी बातचीत के जरिये हटाकर वहां पांच सौ से अधिक वर्षों के बाद ध्वजारोहण किया गया।


Date:13-10-22

लोकतंत्र को चाहिए संतुलन का सहारा

आर. जगन्नाथन, ( लेखक स्वराज्य पत्रिका के संपादकीय निदेशक हैं )

इटली में हाल में हुए चुनाव में जोर्जा मेलोनी और उनके सहयोगियों की जीत के बाद तथाकथित उदारवादियों में वही चिर-परिचित बयानबाजी शुरू हो गई है। अपनी युवावस्था में इतालवी तानाशाह बेनितो मुसोलिनी के प्रति उनके कथित आदरभाव को लेकर उनकी लानत-मलानत की जा रही है। वहीं कुछ हलकों में यह फुसफुसाहट शुरू हो गई है कि इटली फासीवाद और धुर-दक्षिणपंथ की दिशा में बढ़ रहा है। यह ‘लिबरल या उदारवादियों’ की विचित्र समस्या है कि जिन लोगों को वे नापसंद करते हैं, उनके चुनाव में जीतते ही लोकतंत्र पर उनका भरोसा डगमगाने लगता है। उदारवाद के मठाधीशों के लिए प्रत्येक लोकतंत्र और मतदाता चुनावी नतीजों को लेकर उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरने चाहिए। अन्यथा विजेता अवैध, नकारात्मक चित्रण अथवा निंदा के योग्य ही माना जाता है। ऐसे उदारवादियों को अब परिपक्व हो जाना चाहिए। उदारवाद का पराभव इसलिए नहीं हो रहा कि कुछ ‘धुर-दक्षिणपंथी’ तत्त्व फर्जी खबरों और दुष्प्रचार से लोगों के दिमाग में जहर घोल रहे हैं, बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर उदारवादियों के अतिवादी रुख के कारण हो रहा है।

तथाकथित दक्षिणपंथ या धुर-दक्षिणपंथ जैसा शब्द फ्रांसीसी क्रांति के समय प्रासंगिक रहा, जिसका लेफ्ट-लिबरल मंडली द्वारा राजनीतिक सहमति की उनकी परिभाषा से असहमति रखने वाले राजनीतिक दलों और नेताओं को कलंकित करने के लिए अभी भी उपयोग किया जा रहा है। परंतु, वास्तविकता कुछ अलग है। यूरोप में उदारवाद के नॉर्डिक गढ़ों सहित तमाम देशों में बड़ी संख्या में मतदाता इस बात को लेकर उकता चुके हैं कि वे न अपने मन की बात कह सकते हैं और न अपने डर को स्वर दे सकते हैं। फिर चाहे बात आव्रजन-घुसपैठ, बहु-संस्कृतिवाद या उनके समाज में इस्लामिक हिंसा की ही क्यों न हो। केवल इटली ही नहीं, बल्कि दक्षिणपंथ ने स्वीडन में भी सत्ता का स्वाद चख लिया है। साथ ही फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड सहित यूरोप के लगभग सभी देशों में भारी बढ़त बनाई है। यहां तक कि पूर्वी यूरोप की ओर भी उसका विस्तार हो रहा है विशेषकर हंगरी में। यहां ध्यान देने योग्य मुद्दा यही है कि यदि मतदाता किसी कथित स्त्री विरोधी या यहां तक कि नस्लवादियों को सत्ता सौंपने के लिए मतदान कर सकते हैं, तो समझिए कि यह रुझान हमें कुछ कहने का प्रयास कर रहा है और हमें उस पर अवश्य ही गौर करना चाहिए। उदारवाद के साथ समस्या यह नहीं है कि वह क्या करना चाहता है, बल्कि यह कि वह अपने मूल अर्थ को सार्थक करने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। असल में उदारवाद कोई तमगा या लेबल नहीं जिसे आप अपने ऊपर लगा लें। यह तो दिमागी रवैया है। इसका सरोकार तो सहिष्णुता बढ़ाने और समाज में विविधता और अंतर को स्वीकार्यता दिलाने से है। यदि यह शब्द विशेषण के रूप में लिया जाए तो व्यवहार में कोई भी लिबरल (उदार) हो सकता है। परंतु जब यह शब्द एक संज्ञा रूप धारण कर ले और आप खुद को इस श्रेणी में रखें और जिन्हें तुच्छ समझें या जो आपको नापसंद हों, उन्हें इससे वंचित रखें तो यह भेदभाव है।

चलिए, और स्पष्ट करते हैं। कोई भी मनुष्य विशुद्ध रूप से उदार या रूढ़िवादी नहीं होता। आप कुछ पैमानों पर उदार होगे और कुछ मामलों में रूढ़िवादी। उदार और रूढ़िवादी होने के बीच महत्त्वपूर्ण अंतर उन मापदंडों की संख्या में है, जिन पर आप उदार या रूढ़िवादी रूप से सोचते या फिर व्यवहार करते हैं। समाज या सामाजिक संस्थानों के सुधार को लेकर पूर्ण प्रतिरोध नहीं, बल्कि प्रगति की गति ही किसी उदार को रूढ़िवादी से अलग करती है। जैसा कि जयतीर्थ राव ने अपनी पुस्तक ‘द इंडियन कंजरवेटिव’ में लिखा है कि रूढ़िवादी जब यह जान लेते हैं कि वह किस दिशा में जा रहे हैं, तो राह बदलना चाहते हैं, जबकि लिबरल यही दावा करना चाहते हैं कि उन्हें पता है कि वे किस दिशा में जा रहे हैं और हर किसी को उसी दिशा में ही जाना चाहिए।

इसी तरह, लिबरल तबका एलजीबीटीक्यूआईए निरंतर विस्तार की ओर है। ये सुस्पष्ट और पूरी तरह से अलग-अलग समूह न होकर सामान्य मनुष्य ही हैं, जिनमें दूसरों से कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। कुछ मामलों में एल और बी समान हैं तो दूसरे मामलों में अलग। दरअसल उदारवादियों ने उदारवाद को सभी प्रकार की रूढ़ियों के पुलिंदों और स्व-रचित सीमाओं के दायरे में सिमेट दिया है। अगर आप उनके साथ सहमत नहीं तो आप नस्लवादी, इस्लामोफोबिक या जातिवादी हैं।

यदि आप गहराई से देखें तो पाएंगे कि लेफ्ट-लिबरल बौद्धिकों की बिरादरी ने एक अलग ही किस्म की जातिवादी व्यवस्था ईजाद कर ली है, जहां उनके खुद के अकादमिक और बुद्धिजीवी ही मठाधीश हैं और वही उनकी नव-उद्घाटित सामग्री को पढ़ने एवं उसकी व्याख्या करने के अधिकारी हैं। जो शेष हैं, वे उन भेड़ों की भांति हैं, जिन्हें उनके निर्देशों का ही पालन करना होगा या चुप रहना होगा या खारिज हो जाना होगा। खारिज किए हुए लोग ही नव-अस्पृश्य है।

यह बहुत पुरानी बात नहीं जब यही तबका निर्बाध भूमंडलीकरण, मुक्त व्यापार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि-इत्यादि का प्रशस्तिगान कर रहा था। अब बढ़ती असमानता को लेकर उन्हीं विचारों पर सवाल उठाए जा रहे हैं और इसके लिए ‘वोक लिबरलिज्म’ की नई जमात भी गढ़ ली गई है और अभी केवल यही विचारधारा स्वीकार्य है। यह उससे किस प्रकार अलग है, जो स्टालिन, माओ और पोल पोट अपने देशों के लिए चाहते थे? लेखक राजीव मल्होत्रा अपनी नई पुस्तक ‘स्नेक्स इन द गंगा’ में कहते हैं कि क्रिटिकल रेस ​थियरी ने मार्क्सवादी द्वंद्वात्मकता को अपनाया है, जिसके अंतर्गत हम केवल दो श्रेणियों से संबंध रखते हैं और ये श्रेणियां हैं-शोषित और शोषक यानी एक पीड़ित और दूसरा उसका उत्पीड़न करने वाला। और शोषितों-पीडि़तों को निश्चित ही लिबरल मार्गदर्शन के साये तले आकर उन सामाजिक संरचनाओं का विकल्प जाने बिना ही उनके ध्वंस के लिए एकजुट होना चाहिए। उनका दर्शन ही यही है कि पहले ध्वंस करो और उसके बाद इसकी चिंता कि आगे क्या किया जाए। तमाम भली मंशाओं के बावजूद यह विनाशकारी संकल्पना ही है, जो हॉर्वर्ड जैसे दुनिया के तमाम आला संस्थानों द्वारा गढ़ी जा रही है। जबकि ऐसे संस्थान और उनके अधिकांश छात्र समुदाय स्वयं उच्च-वर्गीय अभिजात्य की उपज होते हैं।

ब्राह्मणों की तुलना नस्लवादी गोरों से करके क्रिटिकल रेस ​थियरी को विरूपित किया जा रहा है। केवल एक ही आंकड़ा इसकी हवा निकालने के लिए पर्याप्त है कि यह कोरी बकवास है। जनसांख्यिकीय कारणों से अमेरिका में नस्लवाद बहुत मजबूत हो सकता है। अमेरिका की आबादी श्वेत बहुल है। कुल आबादी में 60 प्रतिशत से भी अधिक श्वेत बहुसंख्यक हैं, जबकि एफ्रो-अमेरिकंस की तादाद कुल जनसंख्या की 10 प्रतिशत से भी कम है। वहीं ब्राह्मणों की बात करें तो हिंदुओं में बमुश्किल 2 प्रतिशत ही ब्राह्मण हैं और अधिकांश जातियां गैर-ब्राह्मण हैं। अधिकांश राज्यों और यहां तक कि केंद्र में राजनीतिक शक्ति का झुकाव अन्य पिछड़ा वर्ग की ओर हो गया है। दलितों का बड़ी संख्या में सत्ता संरचना का हिस्सा बनना कुछ समय की ही बात है। हॉर्वर्ड जैसों की ओर से बिना किसी हस्तक्षेप के ही चुनावी लोकतंत्र से यह परिणाम सुनिश्चित होगा।

लब्बोलुआब यही है कि लोकतंत्र स्वयंभू लिबरल के समीकरणों के बजाय अपने हिसाब से काम करता है। लोकतंत्र कभी रूढ़िवादियों का चयन कर सकता है तो कभी उदारवादियों का और कभी दोनों के मिश्रण का। ‘प्रगति’ के लिए हमें उद्देश्यवादी दृष्टिकोण की कदाचित आवश्यकता नहीं, जहां किसी भी सूरत में उसी एक दिशा में आगे बढ़ना हो। प्रकृति की भांति प्रगति भी चक्रीय है। अतिवादी वाम-उदारवाद को नियंत्रित करने के लिए रूढ़िवाद का उभार भी उपयोगी है और यही बात विपरीत रूप में भी लागू हो सकती है।

कोई भी लोकतंत्र, चाहे वह रूढि़वादी हो या उदार, वह अच्छे वक्त में बढ़िया परिणाम ही देगा। दक्षिणपंथ और वामपंथ दोनों अपेक्षाओं पर खरे उतर सकते हैं, बशर्ते कि वे एक दूसरे को पूरी तरह खारिज न करें। विविधता का अर्थ वैचारिक रुझान में विविधता से भी तो होना चाहिए