13-01-2021 (Important News Clippings)

Afeias
13 Jan 2021
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Date:13-01-21

Tread carefully

Farm agitation lies in political and policy domains that aren’t judiciary’s strong suit

TOI Editorial

Supreme Court’s stay on operationalisation of the three farm laws, while setting up an expert committee to hold talks with stakeholders, puts the judiciary on a road rarely traversed. Since December, SC has voiced its unhappiness with the government’s mishandling of the farm agitation at Delhi’s borders. It has expressed concern for the physical and mental health of protesters, lack of wide consultations while tabling the bills, and warned of bloodshed. SC’s noble intent on all these aspects, however, cannot detract from the constitutional scheme of separation of powers.

This carves out the policy and maintenance of public order spheres to the executive and vests the interpretation of laws with the judiciary. The political and socio-economic issues driving the farm agitation and ensuring peace in Delhi are the executive’s headache. The justiciable elements in the imbroglio include competence of Parliament to legislate on agriculture, undermining of state levies on farm trade, and denying farmers right to judicial recourse for enforcement of contracts. Suspending laws passed by Parliament requires invoking legal and constitutional principles at the outset. So courts have ordinarily let laws be or allowed governments to hold them in abeyance while hearing legal challenges against them.

The SC expert panel’s mandate to talk with farmers was originally a parliamentary committee’s remit, bypassing that option damaged government politically. The experts may inform SC about qualitative aspects of the new farm policy. But those are choices best left to governments with their extensive bureaucracy. Judiciary acting on policy prescriptions of experts can complicate the situation where some farmers demand repeal and others offer support. The expert committee’s report and its negotiations deciding the fate of laws or the course of agitations can send subversive signals too. Powerful interest groups demanding concessions may be emboldened to adopt similar pressure tactics to bypass government and Parliament.

Proactiveness on the essentially political farm agitation is at odds with the passivity in determining constitutionality of recent anti-interfaith marriage laws, CAA, or even the archaic sedition law. In sedition the narrow guardrails erected by SC, like incitement of imminent violence, are frequently disregarded when authorities haul up citizens for dissent. Laws that smack of executive overreach, putting individual freedoms and equality in jeopardy, make themselves ready candidates for SC scrutiny. In contrast, stepping out of its judicial comfort zone to quell agitations and untangle policies, without the executive’s resources or mandate, is a needless risk.


Date:13-01-21

Outside Remit of Court and Law

ET Editorial

The Supreme Court has done no one a favour with its directives staying the operation of the three farm laws, setting up a committee to advise it on the propriety of the laws, and directing all farmer organisations to submit their views to the committee. It suffers from a number of flaws with the common characteristic of extrajudicial trespass into the areas of politics, policy and legislation.

And, curiously, the court refrained from taking up certain questions of constitutionality that have been raised in connection with the farm laws, namely, the propriety of the Centre legislating on trade in farm produce and the conflict with the fundamental right to judicial review implicit in the farm laws’ exclusion of disputes from the courts’ ambit.

It is the prerogative of the executive to formulate policy that advances the public good, and frame laws that enable execution of the policy. It is the job of Parliament to vet the policy and legislate the laws that enable it. Any expert or philosopher is entitled to give his or her opinion on the said policy and law, but no one can override the authority of the executive and the legislature to make policy and legislate.

The court, by setting up a committee to advise it on the viability and validity of the farm laws, has arrogated to itself the power to second-guess the government and the legislature, and to superimpose its opinion on the will of the people expressed through the government and Parliament. Parliament and the government can err, admittedly.

If the error is incompatible with the Constitution’s provisions and principles, it is the job of the court to check that. Disputes over the suitability of legally valid policy are to be settled in the arena of politics, mediated by parties, organisations and protests. Anyhow, the court-appointed committee is to submit its report in two months’ time. The government and the farmers should figure out a viable strategy of crop diversification away from unwanted grain, instead of wasting time in futile wrangling over the laws.


Date:13-01-21

A shapeshifting justice

Supreme Court’s order putting on hold the farm bills is terrible constitutional precedent, bereft of judgment

Pratap Bhanu Mehta, [ The writer is contributing editor ]

The Supreme Court is increasingly looking like one of those fantasy creatures with disjointed shapes, where nothing is what it appears to be. The forms keep mysteriously changing, with benign faces masking more ominous fangs, and shapes shifting as the need arises. So this is a constitutional court that does not pronounce on the constitutionality of laws. Instead, it wades into political and administrative management without the imprimatur of any law. It positions itself as a saviour of democracy only to make a mockery of the parliamentary process. It wades into conflict management, only to hide behind the façade of some expert committee. It pretends that distributive conflicts are technical ones. It finds ruses to defuse genuine democratic protest. Yet it will not facilitate the orderly and law-bound expression of protest.

It will accuse governments of not responding, while it itself perpetually refuses to pronounce on constitutionality and law in a time-bound manner. It speaks the language of neutrality, of being above the fray, but is clearly willing to disrupt the normal political give and take in a democracy. The court’s order putting on hold the farm bills is terrible constitutional precedent, bereft of judgment. It has an odour of cynicism behind it.

The issues in the farm bills are complex. But no matter which side you are on, you should now worry about how the Supreme Court is interpreting its function. It has suspended the implementation of the farm laws, and created a committee to ascertain the various grievances. But it is not clear what the legal basis of this suspension is. The court’s action, at first sight, is a violation of separation of powers. It also gives the misleading impression that a distributive conflict can be resolved by technical or judicial means. It is also not a court’s job to mediate a political dispute. Its job is to determine unconstitutionality or illegality. Even in suspending laws there needs to be some prima facie case that these lapses might have taken place. But instead of doing a hearing on the substance — the possible federalism challenge, the possible challenge based on the ouster of grievance redressal — and then pronouncing a stay, it has simply decided to create a committee to hear farmers’ grievances and wade into political territory.

The framework governing agriculture needs serious reform. The objective of reform must be to improve farmers’ incomes and well-being, to increase crop diversification, make agriculture more environmentally sustainable, make subsidies less counterproductive, keep food inflation down, and ensure that nutrition reaches all. Achieving all these objectives in no easy task, especially in states like Punjab. It will require immense trust to move to a new regime in agriculture. The government was right to think reforms were necessary. But it was prioritising the wrong reforms by beginning with the hollow promise of “choice of traders,” which did not tackle the underlying issues, but created more uncertainty all around.

In not responding to legitimate concerns of the farmers, the government was forfeiting their trust. The farmers were well within their rights to protest, and did so with grace, despite repeated government attempts to delegitimise them as anti-national. There was a stalemate. In principle, any mediation to break the stalemate is welcome. But the mediation has to be a political process between the government and the people. If there is no unconstitutionality involved, Parliament has to fix what it broke.

Here is why what the Supreme Court has done is dangerous. It has set a new precedent for putting on hold laws passed by Parliament without substantive hearings on the content of the laws. It has muddied all the possible lines of judicial procedure, where it is not clear what the locus standi of different counsel are, what are the specific prayers that need to be addressed and how the court’s remedies address them. It has not really heard the farmers, whose counsel were not fully heard before the passing of orders. This is a monumental irony since a court whose own procedures seem to be opaque sets itself up as the arbiter of responsive government. This is not public interest litigation, it is whimsy on steroids.

The court is, perhaps unintentionally but damagingly, seeking to break the momentum of a social movement. You can have a view on whether the government is right or the farmers. But it will be up to the people and the political process to decide who is correct, as long as there is no unconstitutionality involved. But political movements require collective action and timing, they are not easy to assemble. There is no question that the timing of the order has the objective to save the government the embarrassment of intensifying protests. By appointing a committee, the court has shifted the onus on the farmers to stop their protests, or else appear unreasonable. In a related matter, on the form in which protests in Delhi should be allowed, the court has also positioned itself as an arbiter of national security by taking seriously the Attorney General’s contention that farmers’ protests may be the vehicle for the Khalistan movement. This is delegitimisation of protest by misdirection. It is preparing the ground for the protests on a significant scale being rendered illegal.

In another ruse, the court seems to have redefined the function of mediation. If the function of a committee is mediation, then the court has violated the first rule of mediation: The mediators must be acceptable to all parties and appointed in consultation with them. If the purpose of the committee is to ascertain facts, why not just do it through open hearings of all parties in the court?

The farmers did not need the paternalism of the court, the way in which it is infantilising them, protecting them from themselves. What they need is clarity of law where relevant, and the right to make their demands heard through the political process and civil society. By being too clever by half, the court has potentially created an explosive situation. It has set a bad precedent where implementation of laws can be suspended without legal basis. It has created mistrust in farmers about its intention. The court seems to have given the government a setback, but it is more a “get out of jail” card: Saving it from being on the political backfoot in the face of a movement. By this order, the court has forfeited the very thing it needs most: Being a repository of trust.


Date:13-01-21

Reclaiming SAARC from the ashes of 2020

Despite the despondency, the rationale for its existence is intact, and India can use it as a stage for its global ambitions

Suhasini Haidar

Thirty-six years after it first began, the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC), appears to be all but dead in the water. The year 2020 marked the sixth year since the leaders of the eight nations that make up SAARC were able to meet. Further evidence of its perilous position, if any was needed, came on the SAARC charter day on December 8, where Prime Minister Narendra Modi made it clear that India’s position on cross-border terrorism from Pakistan that led New Delhi to refuse to attend the SAARC summit in 2016 in Islamabad, is still in place. This indicates that the grouping, which cannot convene unless all leaders agree to meet, is unlikely to do so in the near future.

The shadows over the meets

Over the past year, India-Pakistan issues have impacted other meetings of SAARC as well, making it easier for member countries, as well as international agencies to deal with South Asia as a fragmented group rather than a collective, working with each country in separate silos or in smaller configurations. However, the events of 2020, particularly the novel coronavirus pandemic and China’s aggressions at the Line of Actual Control (LAC) shone a new spotlight on this mechanism, and should make the Modi government review its position and reverse that trend.

India’s problems with Pakistan on terrorism, territorial claims and on its role in blocking SAARC initiatives on connectivity and trade are well known. Even so, India’s refusal to allow Pakistan to host the SAARC summit because of those problems is akin to giving Pakistan a ‘veto’ over the entire SAARC process. The insistence is particularly puzzling given that Mr. Modi and his cabinet ministers continued to attend Shanghai Cooperation Organisation (SCO) meetings along with their Pakistani counterparts, including the SCO Heads of Government meeting in November where New Delhi even invited Pakistan Prime Minister Imran Khan (he deputed another official).

While China’s incursions in Ladakh and the Galwan killings constituted the larger concern in the year, India did not decline to attend meetings with the Chinese leadership at the SCO, the Russia-India-China trilateral, the G-20 and others. No concerns over territorial claims stopped the Modi government from engaging with Nepal either, despite Mr. K.P. Sharma Oli’s decision to change Nepal’s map and Constitution to include Indian territories. In a year when the pandemic has forced most multilateral summits to go online, it is inexplicable that India cannot attend a virtual SAARC summit hosted by Pakistan, which would allow the South Asian process to move forward.

Pandemic-caused challenges

Second, reviving SAARC is crucial to countering the common challenges brought about by the pandemic. To begin with, studies have shown that South Asia’s experience of the pandemic has been unique from other regions of the world, and this needs to be studied further in a comprehensive manner (“Pandemic Preparedness and Response to COVID-19 in South Asian Countries”; https://bit.ly/3qdhCsN) in order to counter future pandemics. Such an approach is also necessary for the distribution and further trials needed for vaccines, as well as developing cold storage chains for the vast market that South Asia represents.

The pandemic’s impact on South Asian economies is another area that calls for coordination. Apart from the overall GDP slowdown, global job cuts which will lead to an estimated 22% fall in revenue for migrant labour and expatriates from South Asian countries (https://bit.ly/2MRZvKp), there is an expected loss of about 10.77 million jobs and US$52.32 billion in GDP in the tourism sector alone from the impact of COVID-19 (https://bit.ly/39oXRHV). World Bank reports that have estimated the losses have all suggested that South Asian countries work as a collective to set standards for labour from the region, and also to promoting a more intra-regional, transnational approach towards tourism, citing successful examples including the ‘East Africa Single Joint Visa’ system, or similar joint tourism initiatives like in the Mekong region or the Caribbean islands.

A time for regional initiatives

In the longer term, there will be a shift in priorities towards health security, food security, and job security, that will also benefit from an “all-of” South Asia approach. The impact of COVID-19 will be seen in broader, global trends: a growing distaste for ‘globalisation’ of trade, travel and migration all of which were seen to have helped the pandemic spread from China, as well as a growing preference for nativism, self-dependence and localising supply chains. While it will be impossible for countries to cut themselves off from the global market entirely, regional initiatives will become the “Goldilocks option” (not too hot and not too cold), or the happy medium between globalisation and hyper-nationalism. It would be important to note therefore, that as the world is divided between regional trade arrangements such as new United States-Mexico-Canada Agreement, or USMCA (North America), the Southern Common Market, or MERCOSUR for its Spanish initials (South America), the European Union (Europe), the African Continental Free Trade Area, or AfCFTA (Africa), the Gulf Cooperation Council, or GCC (Gulf) and Regional Comprehensive Economic Partnership, or RCEP (South East Asia and Australasia including China), India’s only regional trading agreement at present is the South Asian Free Trade Area, or SAFTA (with SAARC countries).

China’s quest

In dealing with the challenge from China too, both at India’s borders and in its neighbourhood, a unified South Asian platform remains India’s most potent countermeasure. At the border, it is clear that tensions with Pakistan and Nepal amplify the threat perception from China, while other SAARC members (minus Bhutan), all of whom are Belt and Road Initiative (BRI) partners of China will be hard placed to help individually. Significantly, from 2005-14, China actually wanted to join SAARC. Officials recall that every SAARC summit during that decade period saw a discussion on whether China could be upgraded to member status (from observer status). On each occasion, it was fought back by India and most other countries in the grouping, with the logic that despite sharing boundaries with three South Asian countries, China is not South Asian.

Despite the rebuff, China has continued to push its way into South Asia, as several statistical indicators for investment, trade, tourism and South Asian student preferences for universities (https://bit.ly/3i4jfWI; https://brook.gs/2LMpv9q; https://brook.gs/2LG1t07). In the past year, the Chinese government, and its Communist Party of China party arms such as the United Front Work Department, or the UFWD have used the opportunities presented by the pandemic to push ahead with this quest. Apart from sending medicines, personal protective equipment kits, and promising vaccines to most SAARC countries as part of its “Health Silk Road” initiative, China’s vice minister has held three separate meetings with combinations of Afghanistan, Bangladesh, Nepal, Pakistan and Sri Lanka, and discussed economic issues and Sinovac vaccine availability with them (https://bit.ly/3i2vlQk). Experts suggest that it is only a matter of time before Beijing holds a meeting of all SAARC countries (minus India and Bhutan), for they are all part of the BRI, and even that they will be invited to join RCEP, which India declined.

India’s steps, more bilateral

In contrast, India stepped up its health and economic diplomacy in the region, but apart from one SAARC meeting convened by Mr. Modi in March, these have been bilateral initiatives, not a combined effort for South Asia. These are some of the reasons that led all SAARC leaders other than Mr. Modi to urgently call for the revival of SAARC during their charter day messages.

Despite the despondency, the rationale for its existence remains intact: while history and political grievances may be perceived differently, geography is reality. Seen through Beijing’s prism, India’s SAARC neighbourhood may be a means to contain India, with the People’s Liberation Army strategies against India over the LAC at present, or in conjunction with Pakistan or Nepal at other disputed fronts in the future. New Delhi must find its own prism with which to view its South Asian neighbourhood as it should be: a unit that has a common future, and as a force-multiplier for India’s ambitions on the global stage.


Date:13-01-21

Imposing a compromise

Courts should stay within their domain while ruling on laws

Editorial

The Supreme Court’s interim order in the ongoing contestation between large sections of the farmers and the Centre over the new farm laws may be motivated by a laudable intention to break the deadlock in negotiations. However, it is difficult to shake off the impression that the Court is seeking to impose a compromise on the farmers’ unions. One portion of the order stays the three laws, seeks to maintain the Minimum Support Price as before and prevents possible dispossession of farmers of their land under the new laws. The stated reason is that the stay would “assuage the hurt feelings of the farmers” and encourage them to go to the negotiating table. However, it is somewhat disconcerting that the stay of legislation is effected solely as an instrument to facilitate the Court’s arrangement rather than on the basis of any identified legal or constitutional infirmities in the laws. The order forming a four-member committee may indeed help relieve the current tension and allay the government’s fears that the Republic Day celebrations may be disrupted, but it is not clear if it would help the reaching of an amicable settlement as the Samyukt Kisan Morcha, the umbrella body spearheading the protests, has refused to appear before the panel. The Court’s approach raises the question whether it should traverse beyond its adjudicative role and pass judicial orders of significant import on the basis of sanguine hope and mediational zeal.

The Court did make its position amply clear during the hearing, with the Chief Justice of India, S.A. Bobde, faulting the Centre for its failure to break the deadlock arising out of the weeks-long protest by thousands of farmers in the vicinity of Delhi, demanding nothing short of an outright repeal of the laws. It is only in the wake of the government’s perceived failure that the Court has chosen to intervene, but it is unfortunate that it is not in the form of adjudicating key questions such as the constitutionality of the laws, but by handing over the role of thrashing out the issues involved to a four-member panel. It is not clear how the four members on the committee were chosen, and there is already some well-founded criticism that some of them have already voiced their support for the farm laws in question. The Court wants the panel to give its recommendations on hearing the views of all stakeholders. Here, the exercise could turn tricky. How will the Court deal with a possible recommendation that the laws be amended? It would be strange and even questionable if the Court directed Parliament to bring the laws in line with the committee’s views. While a negotiated settlement is always preferable, it is equally important that judicial power is not seen as being used to dilute the import of the protest or de-legitimise farmer unions that stay away from the proceedings of the panel or interfere with the powers of Parliament to legislate.


Date:13-01-21

सरकार-किसान नए ढंग से सोचें तो हल है

संपादकीय

सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कानूनों पर फिलहाल अमल रोक एक समिति बना दी है। सरकार,समिति और किसान हल तलाश सकते है, अगर मूंछो का सवाल न बनाएं। किसान चाहते हैं, कि एमएसपी कानून अधिकार हो यानी सभी 23 कृषि-उत्पाद इन दरों पर निजी व्यापारी या सरकार खरीदे। सरकार का डर है कि इस दर पर अगर निजी व्यापारी ने नहीं ख़रीदा तो उसे कुल 17 लाख करोड़ रू. जो कुल राजस्व का तीन – चौथाई होगा, इस खरीद पर लगाने होंगे। फिर बाकि विकास कार्य कैसे होंगे ? और फिर सरकार इस खरीद के बाद मात्र आढ़तिया बन जाएगी। यह डर बेबुनियाद है। सरकार को पीडीएस के लिए करीब 55 मिलियन टन कृषि उत्पादों की जरूरत होती है। अगर वह अपनी भूमिका बाजार गिरने पर बड़े क्रेता के रूप तक भी सीमित कर ले तो बिचिलिए मूल्य गिरा कर किसानों का शोषण नहीं कर सकेंगे और सरकार जब और जहां जरूरत हो के आधार पर बाजार में हस्तक्षेपक की भूमिका में रहेगी। सरकार को तभी बाजार में उतरना होगा, जब किसानों को उचित मूल्य मिल रहा हो। बाजार का सिद्धांत है कि अगर एक बड़ा खरीदार कुल उत्पाद का 15 -20 % भी खरीदने वाला हो तो वह मूल्य नियामक बन जाता है। लिहाजा सरकार पर गैरजरूरी खरीद का आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा, वह जरूरत पड़ने पर बाजार पर अंकुश भी नहीं पड़ेगा, वह जरूरत पड़ने पर बाजार पर अंकुश भी लगा सकेगी। किसान को यही चाहिए। दूसरी मांग सभी तीनो कानूनों को खत्म करने की है। किसानों को शंका है कि इसके जरिए उनकी जमीन कॉर्पोरेट के पास चली जाएगी क्योंकि कानून अमल में आने के बाद किसानों को अपने उत्पाद बेचने की परंपरागत संस्कृति बदलनी होगी। सरकार ने अपने हलफ़नामे में कहा कि 20 वर्षो से इन कानूनों पर चर्चा हो रही थी। यह सच होता तो 2014 और 2019 के चुनावों में किसानों और राजनितिक दलों का यह मुख्य मुद्दा होता। बहुमत के अहंकार में सरकार ने सीधे संसद में बलात कानून बना दिया। अभी भी वक्त है कि किसानों को कृषि में पूंजी-निवेश, वैज्ञानिक खेती और विपणन में तकनीक के इस्तेमाल के लाभ बताए। इस बीच किसानों में नई चेतना विकसित कर किसान – उत्पादक संगठन (एफपीओ) जैसी संस्थाओं को मजबूत किया जाए जैसा कि दुग्ध के क्षेत्र में सहकारिता आंदोलन के जरिए हुआ था। व्यापारियों की कीमत दबाने की आदत के खिलाफ एफपीओ किसानों की ताकत साबित होगा। तब कानूनों का लाभ भी किसानों को मिलेगा ।


Date:13-01-21

समिति और स्टे ऑर्डर किसानों के लिए रेशम के फंदे जैसे हैं

योगेन्द्र यादव, ( सेफोलॉजिस्ट और अध्यक्ष, स्वराज इंडिया )

जिसे आशा की किरण समझा था वो रेशम का फंदा निकला। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर हुई सुनवाई और कोर्ट के आदेश के बाद किसान के मन की बात यही है। दिल्ली के चारों और बैठे आंदोलनकारी किसान अपने आप को ठगा-सा महसूस कर रहे हैं। लेकिन यह निराशा उनके संकल्प को कमजोर करने की बजाय और मजबूत कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे को लेकर किसान शुरू से सशंकित थे। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला कुछ गुमनाम लोगों द्वारा किए मुकदमे से खड़ा हुआ। किसान की शंका और भी गहरी हो गई जब उसने देखा कि हरीश साल्वे जैसै सरकार समर्थक वकील अचानक इस गुमनाम याचिका के पक्ष में खड़े हो गए। याचिका में यह मांग की गई थी कि किसानों को मोर्चे से उठा दिया जाए। किसान का संदेह गहरा हुआ जब आठवें दौर की बातचीत में तो मंत्री जी ने साफ-साफ बोल दिया अब मामले को सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। किसान हैरान थे कि सरकार अपनी जिम्मेदारी कोर्ट पर क्यों डाल रही है? सरकार की मंशा साफ है: सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यानी किसी तरह से किसानों का मोर्चा खत्म हो जाए और ये तीन कानून रद्द भी ना करना पड़ें।

किसानों के मन में सवाल उठा: कहीं सरकार जो काम विज्ञान भवन में नहीं करवा पा रही उसे सुप्रीम कोर्ट से करवाने की चेष्टा तो नहीं कर रही? जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो किसानों का डर कुछ कम हुआ। मुख्य न्यायाधीश की कड़ी टिप्पणियों से उम्मीद बंधी। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि बिना किसानों से राय-बात किए इतना बड़ा कानून क्यों लाए?

कोर्ट में ठंड में प्रदर्शन कर रहे किसानों की अवस्था पर चिंता जाहिर की, किसानों की शहादत का जिक्र किया। कोर्ट ने शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करने के किसानों के अधिकार को स्वीकार किया। आंदोलनकारी किसानों को लगा जैसे उनके जख्म पर किसी ने मलहम लगाई हो। फिर जब कोर्ट ने तीनों कानूनों पर स्टे ऑर्डर का इरादा जताया तो किसान की उम्मीद बंधी। वह जानता है कि स्टे ऑर्डर अस्थाई है लेकिन उसे लगा कि चलो कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कानूनों में कुछ गड़बड़ है। किसान नेताओं ने नोटिस किया कि कानूनों को स्टे नहीं किया, केवल क्रियान्वयन पर स्टे लगा है। यानी कोर्ट ने कानूनों की संवैधानिकता पर कोई सवाल नहीं उठाया। ज्यादातर किसानों ने इस बारीकी पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन किसानों का माथा ठनका जब कोर्ट ने कमेटी की बात शुरू की। किसान शुरू से ही ऐसी किसी कमेटी का विरोध करते रहे हैं। इसलिए किसानों ने स्पष्ट कर दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन हमने इस मामले में मध्यस्थता के लिए सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना नहीं की है और ऐसी किसी कमेटी से हमारा कोई संबंध नहीं है।

कोर्ट का ऑर्डर पढ़ने के बाद भी यह स्पष्ट नहीं होता कि यह कमेटी बनी किसलिए है? क्या यह चार सदस्यीय कमेटी सुप्रीम कोर्ट को कृषि कानूनों के बारे में तकनीकी सलाह देगी? या फिर किसानों की बात कोर्ट तक पहुंचाएगी? या सरकार और किसानों के बीच वार्ता के गतिरोध को तोड़ेगी? दोनो में मध्यस्थता करेगी? इस कमेटी का जो भी उद्देश्य हो लेकिन जब कोर्ट ने कमेटी के चारों सदस्यों का नाम घोषित किया तो किसानों के मन से रही सही उम्मीद भी जाती रही। कोर्ट ने जो चार सदस्य कमेटी घोषित की है, उसके सभी सदस्य इन तीनों कानूनों के पैरोकार रहे हैं। प्रोफेसर अशोक गुलाटी तो इन तीनों कानूनों के जनक हैं और डॉक्टर जोशी इनके प्रमुख समर्थक। किसान संगठनों के नाम पर जिन भूपेंद्र सिंह मान और अनिल गुणवंत को शामिल किया गया है, वे दोनों ही पिछले महीने कृषि मंत्री को मिलकर इन दोनों कानूनों के समर्थन में ज्ञापन दे चुके हैं। अब किसान को समझ आया कि स्टे ऑर्डर और उसके साथ जुड़ी कमेटी कुल मिलाकर किसान के लिए एक सुंदर रेशम का फंदा है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने यह घोषणा की है कि मोर्चा द्वारा घोषित आंदोलन के कार्यक्रम में बदलाव नहीं है।

सभी पूर्व घोषित कार्यक्रम यानी 13 जनवरी लोहड़ी पर तीनों कानूनों को जलाने का कार्यक्रम, 18 जनवरी को महिला किसान दिवस मनाने और 23 जनवरी को आज़ाद हिंद किसान दिवस पर देशभर में राजभवन के घेराव का कार्यक्रम जारी रहेगा।

गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन देशभर के किसान दिल्ली पहुंचकर शांतिपूर्ण तरीके से ‘किसान गणतंत्र परेड’ आयोजित कर गणतंत्र का गौरव बढ़ाएंगे। तीनों किसान विरोधी कानूनों को रद्द करवाने और एमएसपी की कानूनी गारंटी हासिल करने के लिए किसानों का शांतिपूर्वक एवं लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के दखल से यह मामला तो नहीं सुलझा लेकिन किसान के मन में एक उलझन जरूर सुलझ गई। संघर्ष सीधे सत्ता बनाम किसान का है। और अब पीछे का रास्ता नहीं है।


Date:13-01-21

किसानों का सीधा सरकार से बातचीत करना ही बेहतर है

डॉ. वेदप्रताप वैदिक, ( भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष )

किसान आंदोलन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप असाधारण है लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके फैसले से किसान संतुष्ट होंगे। अदालत ने यह बड़ी राहत दी है कि तीनों कृषि-कानून लागू करने पर फिलहाल रोक लगा दी, लेकिन उसने जिन चार विशेषज्ञों की कमेटी बनाई है, क्या किसान नेता उनसे बात करने तैयार होंगे?

अदालत के फैसले पर सारे आंदोलनकारी नेता बैठकर शांतिपूर्वक बात करेंगे। अभी तक जितने भी किसान नेताओं ने अपनी व्यक्तिगत राय जाहिर की है, वे सब इस फैसले से सहमत नहीं हैं। किसान नेता विशेषज्ञों की इस कमेटी पर गहरे प्रश्न चिह्न खड़े कर रहे हैं।

जो किसान नेता सरकार से सहयोग करना चाहते हैं, वे भी चकित हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने इन चार लोगों की कमेटी किस आधार पर बनाई? क्या इन चार में से दो लोग किसानों के पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं? क्या वे किसान हैं या किसान नेता? कुछ किसान नेताओं ने मुझसे कहा कि कमेटी के चारों लोग किसानों के नहीं, सरकार के पक्षधर हैं, ये तो पहले से ही सब कुछ समझे हुए हैं। उन्हें हम क्या समझाएंगे? एक पूर्व कृषि मंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय की इस पहल का खुले तौर पर स्वागत किया लेकिन तब तक इस कमेटी के सदस्यों के नाम प्रकट नहीं हुए थे। ज्यों ही उनके नाम सामने आए, उन्होंने क्षमा मांगते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अब अधर में लटक जाएगा और उस पर किसानों को संदेह होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर बहस के दौरान जितनी सख्ती से सरकार की आलोचना की थी और सरकारी पक्ष की वकालत करने वालों को फटकारा था, उससे लग रहा था कि उसके हस्तक्षेप से सारा मामला सुलझ जाएगा लेकिन किसानों को हम लोग कितना ही बे-पढ़ा-लिखा समझें, उनकी समझ बड़े खुर्राट नेताओं और बौद्धिकों से कहीं गहरी निकली।

जब कृषि मंत्री ने आठवें दौर की वार्ता में उनसे कहा था कि आप मांगों के लिए अदालत में जाइए। तभी कई किसान नेताओं ने कह दिया था कि हम अदालत की नहीं सुनेंगे। जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे, हम धरने पर बैठे रहेंगे। ये किसान नेता अदालत के इस तेवर से ज़रा भी प्रभावित नहीं हुए कि वह भयंकर ठंड में बुजुर्गों और बच्चों की तकलीफों के प्रति सहानुभूति बता रही थी।

जजों ने सरकार की जो कड़ी आलोचना की, वह भी उनके दिल में अदालत के प्रति आस्था नहीं जगा सकी। अदालत के फैसले को नहीं मानने के बयानों से ऐसी ध्वनि निकल रही थी कि किसान अहंकारग्रस्त व निरंकुश हो गए हैं। लेकिन अब पता चल रहा है कि वे फैसला आने के पहले ही इस फैसले को समझ गए थे। अब किसान नेता एक नया सवाल भी उठा रहे हैं। जब जजों ने सरकारी वकील से पूछा कि सरकार ने कृषि-कानून बनाने के वक्त पर्याप्त परामर्श और सोच-विचार क्यों नहीं किया, तो अब किसान अदालत से पूछ रहे हैं कि आपने चार आदमियों की कमेटी बनाते वक्त क्या हमसे पूछा? जैसे सरकार ने एकतरफा कानून बना दिया, वैसे ही यह एकतरफा कमेटी बन गई। किसान नेताओं की शिकायत है कि पिछले डेढ़ महिने से सरकार जो बातचीत चला रही है, उसी को अदालत ने और लंबा खींच दिया है। किसान पहले मंत्रियों से बात कर रहे थे, अब विशेषज्ञों से करेंगे। यह पता नहीं, कितने माह चलेेगी।

इस बीच किसान थक-हारकर घर बैठ जाएंगे और किसान आंदोलन बेमौत मर जाएगा। अदालत ने बहस में किसानों के धरने से जनता को होनेवाली असुविधा का खुलकर जिक्र किया। अदालत ने इशारे-इशारे में इच्छा जाहिर कर दी कि धरने जल्द खत्म किए जाएं। अदालत ने यह संकेत भी दिया कि ये धरने खूनी शक्ल भी अख्तियार कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला इस हद तक तो सराहनीय है कि उसने फिलहाल इन तीनों कानूनों को लागू होने से रोक दिया है लेकिन वह इस रोक को कभी भी हटा सकती है। अच्छा होता कि वह यह मध्यस्थ कमेटी बनाने में किसानों की राय भी ले लेती। अदालत के इस फैसले ने संसद और सरकार, इन दोनों की छवि को धुंधला किया है, क्योंकि उसने ऐसे कानून पर रोक लगाई है, जिसे न तो उसने असंवैधानिक बताया है और न ही जिससे किसी मानव अधिकार का उल्लंघन होता है।

मैं तो अभी भी बेहतर यही समझता हूं कि किसानों से सरकार सीधी बातचीत करे और राज्यों को छूट दे दे कि जिन्हें मानना हो, वे इन कानूनों को मानें और जिन्हें न मानना हो, वे न मानें। इसके अलावा सिर्फ 23 उपजों के ही नहीं, दर्जनों फलों और सब्जियों के भी न्यूनतम मूल्य घोषित किए जाएं। देश के छोटे किसानों को ज्यादा से ज्यादा राहत मिले ताकि वे समृद्ध हों और देश के आम आदमी को उचित दामों पर पौष्टिक आहार मिले। किसान भारत का और भारत दुनिया का अन्नदाता बने।


Date:13-01-21

सुप्रीम कोर्ट की पहल

संपादकीय

कुछ किसान संगठनों की ओर से कृषि कानूनों के विरोध से उपजे गतिरोध को तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों के अमल पर रोक लगाने की जो पहल की, उसके सकारात्मक नतीजे निकलने के आसार कम ही हैं। इसका कारण किसान नेताओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित उस चार सदस्यीय समिति को खारिज किया जाना है, जिसे इन कानूनों की समीक्षा का दायित्व सौंपा गया है। किसान नेताओं ने इस समिति के समक्ष अपनी बात रखने से तो इन्कार किया ही, उसे सरकार समर्थक भी करार दिया। यह किसान नेताओं के अड़ियल रवैये का एक और प्रमाण ही नहीं, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना भी है। किसान नेता यह हठधर्मिता तब दिखा रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाने का फैसला उन्हें आश्वस्त करने के लिए किया। कायदे से तो ऐसे किसी फैसले से बचा जाना चाहिए था, क्योंकि किसी कानून की वैधानिकता की जांच-परख किए बगैर उसके अमल पर रोक लगाने का फैसला सवाल खड़े करने वाला है। इस तरह के फैसले परंपरा नहीं बनने चाहिए, अन्यथा शासन करने वालों की समस्याएं बढ़ेंगी।

सुप्रीम कोर्ट को इसका आभास होना चाहिए था कि किसान नेता यह चाह रहे हैं कि सब कुछ उनके मन मुताबिक हो। अच्छा होता कि सुप्रीम कोर्ट समाधान की पहल करने के पहले किसान नेताओं के हठ से परिचित होने के साथ इससे भी अवगत होता कि जैसी समिति का गठन उसने किया, वैसी ही सरकार भी गठित करने को तैयार थी। किसान नेताओं के रवैये से यह साफ है कि वे किसानों की समस्याओं का हल चाहने के बजाय अपने संकीर्ण स्वार्थों को पूरा करना चाहते हैं। इसी के साथ यह भी स्पष्ट है कि उनकी आड़ लेकर कांग्रेस एवं वाम दल अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं। इसकी पुष्टि इससे होती है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित समिति पर किसान नेताओं और कांग्रेसी नेताओं की आपत्ति के सुर एक जैसे हैं। यह समानता तो यही इंगित करती है कि किसानों को एक राजनीतिक एजेंडे के तहत उकसाया गया है। बात केवल इतनी ही नहीं कि किसान नेता किसी राजनीतिक उद्देश्य के तहत दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। बात यह भी है कि उनके बीच अवांछित तत्व घुसपैठ करते हुए दिख रहे हैं। अटॉर्नी जनरल के अनुसार किसानों के आंदोलन को खालिस्तानी तत्व मदद कर रहे हैं। उचित होगा कि इससे संबंधित जो हलफनामा पेश किया जाना है, उस पर सुप्रीम कोर्ट गंभीरता से ध्यान दे। इसके साथ ही वह यह भी देखे कि क्या कारण है कि किसान आंदोलन में पंजाब के किसानों का दबदबा है ?


Date:13-01-21

निजता का मसला

संपादकीय

शीर्ष इंस्टैंट मैसेंजर व्हाट्सऐप द्वारा जारी नई सेवा शर्तों ने इसका इस्तेमाल करने वाले तमाम लोगों के बीच डेटा की निजता पर बहस दोबारा शुरू कर दी है। व्हाट्सऐप दुनिया की सबसे लोकप्रिय इंस्टैंट मैसेज (आईएम) सेवा है और दो अरब से अधिक लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। यह आंकड़ा दुनिया के दूसरे स्वतंत्र आईएम नेटवर्क (फेसबुक मैसेंजर) से चार गुना अधिक है। फेसबुक की इस अनुषंगी कंपनी ने गत वर्ष कारोबारी उपभोक्ताओं के लिए एक एपीआई जारी किया था और वह इस समय फिनटेक भुगतान के काम को गति प्रदान कर रही है। नई शर्तें भारत के 40 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए खासी प्रासंगिक हैं क्योंकि देश में डेटा की निजता को लेकर कोई कानून नहीं है। ऐसे में यहां नई सेवा शर्तों को लागू करना आसान है। बहरहाल कारोबारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने इस पर स्थगन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुति दी है।

नई सेवा शर्तें यूरोपीय संघ में लागू नहीं की जा सकती हैं क्योंकि ये वहां के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन (जीडीपीआर) का उल्लंघन करती हैं। अमेरिका में भी इसे लागू करने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि फेडरल ट्रेड कमीशन तथा कई राज्यों ने फेसबुक के खिलाफ ऐंटी ट्रस्ट केस दायर करने के साथ कहा है कि व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम और फेसबुक की अन्य अनुषंगी कंपनियों को सोशल नेटवर्क से अलग किया जाए। नई सेवा शर्तें आगामी 8 फरवरी से लागू होनी हैं। इसमें इस्तेमाल करने वालों के पास यह विकल्प भी नहीं होगा कि वे डेटा साझा करने से इनकार कर सकें। सन 2016 में व्हाट्सऐप ने उन उपयोगकर्ताओं को बाहर रहने का विकल्प दिया था जो डेटा साझा करने से इनकार कर सकते थे।

अपने बचाव में व्हाट्सऐप ने कहा है कि एंड-टु-एंड एन्क्रिप्शन बरकरार रहेगा। यह विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के बीच बातचीत की निजता सुनिश्चित करता है। परंतु करीब 8,000 शब्दों की नई सेवा शर्तों के मुताबिक कारोबारी खातों को डेटा और मेटाडेटा सेवा प्रदाताओं के साथ साझा करना होगा। ये सेवा प्रदाता फेसबुक भी हो सकती है और कोई तीसरा पक्ष भी। यानी कारोबारी खाताधारकों द्वारा बातचीत में उल्लिखित संवेदनशील सामग्री बाहर जा सकती है। व्हाट्सऐप डेटा और मेटाडेटा का बड़ा हिस्सा जिसमें लोकेशन, हैंडसेट की जानकारी, कनेक्शन, सभी संपर्क आदि पहले ही फेसबुक के साथ साझा किए जाते हैं। जब ये तमाम डेटा फेसबुक के मेटाडेटा से उसके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ते हैं तो यह उपयोगकर्ता की पूरी तस्वीर उसके सामने साफ कर देता है। भारत में व्हाट्सऐप का इस्तेमाल कई विद्यालयीन गतिविधियों के लिए किया जाता है। ऐसे में बच्चों की जानकारी भी इसके पास होगी।

सोशल नेटवर्क की 99 फीसदी आय विज्ञापनों से होती है। व्हाट्सऐप की आय का स्रोत बिजनेस एपीआई और विज्ञापन हैं। दोनों प्लेटफॉर्म डेटा और मेटाडेटा की साझेदारी से लाभान्वित हो सकते हैं और भारत में उसके साझेदारों समेत तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाता भी। यह निजी डेटा की सुरक्षा को भी प्रभावित कर सकता है क्योंकि सेवा शर्तें जीडीपीआर के प्रतिकूल हैं। जीडीपीआर को दुनिया का सबसे व्यापक निजता संरक्षण कानून माना जाता है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति ऐलन मस्क और ट्विटर के सीईओ जैक डोरसी समेत कई प्रमुख लोगों ने व्हाट्सऐप से दूरी बनाने की सलाह दी है। हालांकि इसमें दिक्कतें हैं। यह एक सहज, इस्तेमाल में आसान ऐप है। दूसरी बात यह कि अन्य आईएम नेटवर्क में इतने लोग नहीं हैं यानी संपर्क सीमित होता है। तीसरा मसला कॉर्पोरेट के दबाव के रूप में सामने आ सकता है। यदि सेवा प्रदाता व्हाट्सऐप बिजनेस अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वे अपने क्लाइंट पर दबाव बना सकते हैं कि वे भी यहां रहें। ऐसे में कुछ लोग जहां निजता की सुरक्षा चुनेंगे, वहीं कुछ अन्य इसके आसान होने को प्राथमिकता देंगे ।


Date:13-01-21

संकट का हल

संपादकीय

नए कृषि कानूनों को लेकर पिछले डेढ़ महीने से केंद्र सरकार और किसानों के बीच जारी गतिरोध के बीच सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इन कानूनों के अमल पर रोक लगा दी हैकिसान आंदोलन को लेकर सरकार का अब तक जो रवैया देखने को मिला, उस पर अदालत ने सोमवार को गहरी नाराजगी व्यक्त की थी और साफ कर दिया था कि वह इन कानूनों के अमल पर रोक लगा सकती है। मंगलवार को प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसए बोबडे की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय पीठ ने आदेश जारी कर इन विवादित कानूनों पर अमल रोक दिया। पीठ ने एक कमेटी भी बना दी है जो किसानों की समस्याओं और कानूनों को लेकर उत्पन्न आशंकाओं को सुनेगी और फिर अदालत को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अदालत का यह कदम स्वागतयोग्य है। इसे न तो किसानों की जीत और न सरकार को झुकाने के प्रयास के रूप में देखे जाने की जरूरत है।अदालत ने किसान संगठनों से साफ-साफ कहा है कि गतिरोध दूर करने के लिए उन्हें भी कमेटी के समक्ष आना ही होगा। बिना उनके सहयोग के किसी भी तरह के हल की कोई गुंजाइश नहीं बनेगी। किसान संगठनों को यह बात गंभीरता से समझने की जरूरत है।

केंद्र सरकार और किसान संगठन अगर पहले ही अड़ियल रुख छोड़ कर कोई उचित और तार्किक समाधान निकलने का प्रयास करते तो गतिरोध इतना नहीं खिंचता। लेकिन किसान कानूनों की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाने की मांग पर अड़े रहे और सरकार किसी भी सूरत में इन्हें वापस नहीं लेने की बात दोहराती रही। ऐसी हठधर्मिता को कहीं से भी विवेकशीलता का परिचायक नहीं कहा जा सकता। वार्ता के नाम पर केंद्र सरकार जिस तरह मामले को खींचने में अपनी होशियारी समझती रही और नई-नई तारीखें देकर किसानों के धैर्य की परीक्षा लेती रही, किसी भी संवेदनशील सरकार से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती। आखिरकार सर्वोच्च अदालत को कड़ा रुख अख्तियार करते हुए यह कहने को मजबूर होना ही पड़ा कि किसानों की समस्या का हल निकालने में सरकार नाकाम रही है। कोई भी समाधान तभी निकल पाता है जब दोनों पक्ष एक दूसरे की मजबूरी को समझते हुए लचीला रुख अपनाएं। किसान संगठनों ने अभी भी यही संकेत दिया है कि कानून वापसी से कम पर वे मानने वाले नहीं हैं। अगर ऐसा होता है तो कैसे समाधान निकलेगा! बल्कि बेहतर यह होगा कि अदालत पर भरोसा करते हुए किसान संगठन अब आंदोलन खत्म करने के बारे में सोचें। अब तो मामला अदालत के पास है और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अदालत जो फैसला दे, संबंधित पक्षों को उसका सम्मान करना चाहिए।

अदालत की यह चिंता वाजिब है कि कड़ाके की ठंड और बारिश जैसे प्रतिकूल हालात में भी दिल्ली की सीमाओं पर लाखों किसान मोर्चे पर डटे हैं। साठ से ज्यादा किसान ठंड से दम तोड़ चुके हैं। नए कृषि कानूनों के विरोध में खुदकुशी की घटनाएं भी सामने आई हैं। केंद्र सरकार के रुख से खफा किसानों ने गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्च निकालने का एलान कर दिया है। पंजाब और हरियाणा में किसानों के हिंसा पर उतरने की घटनाओं ने भी चिंता पैदा कर दी। राजस्थान में भी किसानों ने दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को कई दिनों से बंद कर रखा है। कई राज्य सरकारें भी इन कानूनों के खिलाफ हैं, इसलिए अदालत को दखल देना पड़ा है। उचित और सर्वमान्य समाधान निकले, इसके लिए अदालत के प्रयासों को सफल बनाने की जिम्मेदारी सरकार और किसान संगठनों की है।


Date:13-01-21

चौकसी की सीमा

संपादकीय

यह छिपा नहीं रहा है कि पड़ोसी देश होने के बावजूद अब तक सीमा पर पाकिस्तान का भारत के प्रति क्या रुख रहा है। अब तो ऐसे मौके आम हो चुके हैं जब बिना किसी वजह या उकसावे के ही पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया जाता है या फिर नाहक ही गोलीबारी करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है।”,पिछले कई दशकों का इतिहास यह बताने के लिए काफी है कि सीमा पर बेवजह तनाव की स्थिति बनाए रखना शायद पाकिस्तान की फितरत में शामिल हो चुका है। हालांकि हर ऐसे मौके पर जब भारत की ओर से उसे मुंहतोड़ जवाब मिलता है तब वह अगले कुछ समय के लिए शांत हो जाता है और विश्व समुदाय के सामने खुद को निर्दोष बताने की कोशिश करता है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से चीन की ओर से भी सीमा पर जिस तरह की बाधाएं खड़ी की जा रही हैं, वह भारत के लिए ज्यादा गंभीर चुनौती है। सही है कि भारत इस तरह के किसी बड़े संकट का भी आसानी से सामना करने के लिए तैयार है और अमूमन हर मौके पर इसने साबित भी किया है, मगर ऐसी परिस्थितियों में अनावश्यक होने वाली उथल-पुथल और परेशानी में ऊर्जा बर्बाद होती है।

दरअसल, पिछले कुछ समय से सीमा पर पाकिस्तान के साथ-साथ चीन ने भी जिस तरह के हालात पैदा कर रखे हैं, उसका कोई वाजिब कारण नहीं है। बल्कि प्रथम दृष्ट्या ही इसके पीछे भारत के प्रति उनका कपट से भरा हुआ बर्ताव दिखता है, जिसके जरिए वे अपनी विस्तारवाद की नीतियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यों अपने कपट और दुराग्रहपूर्ण रवैये के बावजूद उन्हें अब तक इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि भारत की ताकत के बारे में उनका अंदाजा किस खोखली बुनियाद पर आधारित है और ठीक समय पर मोर्चे पर उन्हें कैसी चुनौती देखने को मिलती है। इसलिए सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने यह ठीक ही कहा है कि पाकिस्तान और चीन मिल कर देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन चुके हैं। उनके कपटपूर्ण सोच से होने वाले खतरे को अनदेखा नहीं किया जा सकता, मगर भारतीय सैनिक भी किसी स्थिति से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए बहुत उच्च स्तर की लड़ाकू तैयारी के साथ मोर्चे पर हैं। इसके समांतर यह उम्मीद भी कूटनीति के लिहाज से समय के अनुकूल है कि भारत और चीन परस्पर और समान सुरक्षा के आधार पर सैनिकों की वापसी और तनाव कम करने के लिए एक समझौते पर पहुंच पाएंगे।

गौरतलब है कि पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर स्थित कुछ रणनीतिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर कब्जे को लेकर उठे विवाद के बीच सेना ने यह साफ कर दिया है कि वह देश के हितों और लक्ष्यों के अनुरूप पूर्वी लद्दाख में स्थिति कायम रखेगी। दूसरी ओर, पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर अक्सर कैसे हालात पैदा होते रहते हैं, यह जगजाहिर रहा है। खासतौर पर पाकिस्तान स्थित ठिकानों से संचालित आतंकवाद को अघोषित तौर पर राजकीय नीति के एक औजार की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसके अलावा, यह भी ध्यान रखने की जरूरत होगी कि चीन और पाकिस्तान के बीच सैन्य और असैन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। पिछले कई दशकों का इतिहास बताता है कि पड़ोस के ये दोनों देश आमतौर पर विश्वास का माहौल बनाने के बजाय किसी नाजुक मौके पर धोखे और कपट का सहारा लेते हैं। यानी भारत को ‘दो मोर्चों’ पर लगातार बने खतरे से निपटने के लिए तैयार रहना होगा।


Date:13-01-21

हल की तलाश में

संपादकीय

अगले आदेश तक तीनों कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगाने और इनसे जुड़ी आपत्तियों पर चर्चा के लिए चार सदस्यीय समिति के गठन का सुप्रीम कोर्ट का फैसला सराहनीय है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। हालांकि, आंदोलित किसानों के संगठनों ने इस समिति में शामिल सदस्यों के नाम पर आपत्ति जताई है। उन्होंने इसके आगे उपस्थित न होने और आंदोलन जारी रखने का भी एलान किया है। बहरहाल, शीर्ष अदालत के पूर्व के संकेतों और सोमवार की टिप्पणियों से उसके रुख का साफ पता चल गया था, पर सरकार अपनी भूमिका से पीछे हटने को तैयार नहीं हुई। वह चाहती, तो इस पूरे प्रकरण को एक लोकतांत्रिक मोड़ देते हुए अपने लिए उदार सरकार का श्रेय अर्जित कर सकती थी, मगर आंदोलन की शुरुआत में ही दोनों पक्षों ने ऐसा रुख अपना लिया कि बातचीत एक औपचारिकता भर रह गई। नौवें दौर में इस बातचीत का पहुंचना ही यह बता देता है कि वार्ता में लचीलापन किसी पक्ष ने नहीं दिखाया।

निस्संदेह, ऐसी किसी भी स्थिति में सरकार की भूमिका बड़ी होती है, और उसी के कंधे पर अपेक्षाओं का भार भी सर्वाधिक होता है। इसमें कोई दोराय नहीं कि सरकारें अपने इकबाल से चला करती हैं और शायद यही वजह है कि केंद्र सरकार के लिए अब अपने कदम को पीछे खींचना मुश्किल है। कृषि क्षेत्र में सुधारों से संबंधित इन कानूनों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता वह बढ़-चढ़कर जताती रही है। लेकिन यह दायित्व भी उसी का है कि इन कानूनों के फायदों को लेकर वह किसानों को आश्वस्त करे और इनमें उनका भरोसा बहाल करे। कोर्ट ने इसी अपेक्षा से सरकार को इतना वक्त भी दिया था। शीर्ष अदालत ने इन कानूनों को कुछ समय के लिए स्थगित करके दोनों पक्षों को यह मौका दिया है कि वे इस दौरान संवेदनशील नजरिया रखते हुए कोई सर्वमान्य हल तलाश सकें।

किसी भी लोकतांत्रिक देश में नागरिकों को अपनी असहमति जताने और शांतिपूर्ण आंदोलन करने का हक हासिल होता है। पिछले करीब पचास दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलनरत किसानों ने धैर्य के साथ अब तक अपने नागरिक धर्म का निर्वाह किया है और कहीं कोई उपद्रव नहीं होने दिया। इस कंपकंपाती सर्दी में बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को सड़कों पर रात बिताते देखकर देश का हरेक संवेदनशील नागरिक दुखी है और यही दुख सरकार व प्रधान न्यायाधीश की अपील में भी ध्वनित हुआ कि उन्हें फौरन घर भेजा जाए। हरेक आंदोलन की एक मीयाद होती है। किसानों को अब अदालत की कोशिश पर भरोसा करना चाहिए और उन्हें लौट जाना चाहिए। आखिरकार अदालत ने उनकी चिंताओं को समझने के लिए ही इस समिति का गठन किया है। उन्हें यह भी समझने की जरूरत है कि शीर्ष अदालत इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर अपने अंतिम निर्णय पर पहुंचेगी। ऐसे में, उनके पास एक बेहतर मौका है कि वे अपनी पुरानी जिद छोड़कर इस समिति के सामने अपनी आपत्तियों को मजबूती से रखें, ताकि न्यायालय एक मुनासिब फैसले तक पहुंचे। किसानों को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उनका कोई भी अराजक प्रदर्शन न सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया में उनके पक्ष को कमजोर करेगा, बल्कि आम लोगों में उनके प्रति अब तक जो सहानुभूति है, उसे भी चोट पहुंचाएगा।