12-08-2025 (Important News Clippings)

Afeias
12 Aug 2025
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Date: 12-08-25

Straying From Reason

Why two-judge SC bench directions on street dogs urgently need a close second look by top court

ET Editorials

Monday’s Supreme Court direction on stray dogs raises several troubling questions. First, parts of the directives issued by the bench contradict existingrules. Animal Birth Control rules, under the Prevention of Cruelty to Animals Act, clearly state that strays cannot be relocated. Various SC orders, including one passed recently, have upheld these rules. There’s an existing advisory from the Animal Welfare Board on this. For another SC bench to direct authorities to “forget the rules” is extraordinary. One of the top court’s key roles is to ensure rules are followed. Parenthetically, let’s note that, as reported by TOI on Monday, an earlier order by the same SC bench criticising HC judges drew the disapproval of CJI Gavai and Justice Surya Kant.

Second, Monday’s directives on strays are unimplementable. Animal welfare experts point out that for Delhi’s strays, thousands of shelters will have to be built, in areas without human habitation. Land acquisition of this scale in a crowded city or in the wider NCR area will be impossible. Even assuming that’s done, costs of building the shelters, training and employing thousands of people to run the shelters and feeding the strays will run into thousands of crores over time. Which authority is fiscally prepared to do this? The answer is obvious. That Delhi govt ministers have said they will implement these directives means little. If ministers don’t realise now the impossibility of the task, they will soon do so.

Third, the issue that made the SC bench take suo motu notice of this case was rabies deaths. But forcible relocation of street dogs won’t solve this. It will simply engender heart-breaking cruelty. The solution is upgrading Delhi’s ABC centres that are mandated to perform sterilisation and immunisation. This is doable and for authorities, budget-wise affordable.

SC has in recent past reviewed its own decisions-in the Bhushan steel case and the HC judges case mentioned earlier. The directives on stray dogs is a fit case for an urgent and close second look.


Date: 12-08-25

Mad, Bad, Dangerous Anthropocentrism

Diktat bulldozes rational, scientific solution

ET Editorials

The Supreme Court’s Monday diktat on Delhi-NCR’s stray dogs is neither considered nor constitutional. It’s an arbitrary fiat that bulldozes past earlier enlightened court rulings, principle of natural justice, established Animal Birth Control (ABC) Rules 2023-and even Gol’s own April admission in Parliament that ‘intensive implementation of ABC is the only rational, scientific solution’ to control dog populationsand rabies. In May 2024, after 16 years of hearings, a CJI bench upheld ABC rules. This latestorder trashes them in one stroke, with no explanation for the U-turn. Worse, it leans on possible inaccurate data. We’re told Delhi has 8 lakh dogs and just two hospitals- Ram Manohar Lohia and Safdarjung-reported 1.5 lakh dog-bite cases (2025 data). That would mean 1in5 dogs has bitten people and all victims magically showed up at these two hospitals. And are these even all stray bites? The last dog census in Delhi was carried out in 2016.

Justices JB Pardiwala and R Mahadevan’s directives, draped in the pious description of ‘larger public interest’, have handed a free pass to authorities who, for years, have dodged their legal duties dog censuses, ABC programmes, vaccinations. Where did the ABC budget go? On the ground, most shel- ters are filthy holding cells, municipal coffers are threadbare, and veterinary staff scarce. Yet, the order demands the impossible, risks turning citizens on each other, and lets the real culprits – failing authorities – walk free without so much as a rap on the knuckles.

This isn’t just about dogs. It’s about judicial decision- making that shrugs off facts, shields the accountable and ignores proven, science-based solutions. The court should overturn the order as soon as possible. Manufacturing a ‘menace’, and then finding a quick final solution’, is not just bestial but also the worst kind of irrationalanthropocentric ‘justice’ in action.


Date: 12-08-25

Bringing them home

India must have norms to keep sacred relics from being sold

Editorials

The recent repatriation of the Piprahwa relics, which were excavated in 1898 from a stupa in Uttar Pradesh, marked an important episode in India’s cultural diplomacy efforts. Considered to be physical remnants associated with Lord Buddha’s mortal remains and his early followers, they were taken away in the colonial era and resurfaced for auction by Sothe- by’s in Hong Kong in May. At this point, the Indian government intervened to halt the auction and repatriate the relics. These artifacts now reside in the National Museum, providing people the opportunity to engage directly with an irre- placeable piece of India’s and Buddhism’s heritage. Notably, India’s coordinated diplomatic effort, involving multiple ministries and its missions abroad, could persuade Sotheby’s to postpone and eventually cancel the auction. The Godrej Industries Group’s ability to acquire the relics through a negotiated arrangement with Sotheby’s also reflects an innovative public-private partnership. Thus, the collaboration enabled the repatriation as well as the setting of a good precedent for future recoveries, combining private sector resources with state authority. The epi- sode also raised awareness worldwide about In- dia’s role as a steward of Buddhist heritage.

However, the case has also revealed certain structural deficiencies in the framework within which India operates to recover and safeguard its cultural assets. The relics, excavated during British administration, originally had a fragmented ownership, resulting in a complex legal status that vexed repatriation claims a century later. India’s reactive posture in the episode also reflected gaps in the existing legal, administrative, and preventive infrastructure to manage heritage. That the auction was publicly announced and scheduled before India intervened is revealing. The case also exposed the absence of robust international legal frameworks designed to prevent the sale of culturally sensitive objects. While India used existing national laws and international negotiations effectively in this instance, it also banked on diplomatic pressure, which is not a scalable solution. To address these gaps, the country needs a centralised, digitised registry of cultural assets (domestic and overseas) integrated with international customs and auction houses for real-time monitoring, proactive tracking, and to receive early alerts of potential sales. The government could also spearhead or actively participate in international efforts to develop binding norms to keep sacred relics from being commercialised. Scaling up public-private partnerships is equally imperative, together with encouraging the involvement of diverse stakeholders, including philanthropic foundations and heritage trusts, to mobilise additional resources and expertise for recovery and conservation.


Date: 12-08-25

40% आबादी आज भी पोषक भोजन से वंचित

संपादकीय

संघ प्रमुख ने सही कहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गए हैं। यूएन की संस्था एफएओं के अनुसार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे भारत की 40.4% आबादी स्थानीय तौर पर उपलब्ध स्वस्थ भोजन का खर्च बहन नहीं कर सकती। सात साल पहले यह प्रतिशत 58.2 था। यह स्थिति तब है जब पांच वर्षों से गरीबों को मुफ्त सस्ता अनाज मिल रहा है। पड़ोसी देशों में पाकिस्तान और श्रीलंका ही ऐसे हैं, जहां ऐसे भोजन हासिल करने में अक्षम लोगों की संख्या बढ़ी है। पाकिस्तान में सात साल पहले यह प्रतिशत 58.6 था, जो 2024 में बढ़कर 60.3% हो गया, जबकि श्रीलंका में यह 36 से बढ़कर 42.9% हो गया। पाकिस्तान अपने बजट का बड़ा हिस्सा हथियार खरीदने में लगाता रहा, जबकि श्रीलंका कर्ज के जाल में फंसकर आर्थिक संकट से जूझता रहा। भारत को अपनी नीतियों को फिर से देखना होगा। अगर देश के 82 करोड़ लोगों को पांच वर्षों से फ्री राशन मिल रहा है तो 40% लोग (52 करोड़ आबादी) पौष्टिक आहार खाने की हैसियत क्यों नहीं रखते? क्या उन्हें राशन नहीं मिल रहा है या राशन में अपेक्षित पोषक तत्वों की कमी है? अगर मुफ्त अनाज योजना के बावजूद मात्र 199% लोग ही कुपोषण चक्र से बाहर हो सके हैं तो क्या देश को इस समस्या से निकलने में डेढ़ दशक और लगेंगे, बशर्ते मुफ्त राशन जारी रहे?


Date: 12-08-25

मतदाता सूची में गड़बड़ियों की समस्या कोई नई नहीं है

शीला भट्ट, ( वरिष्ठ पत्रकार )

राहुल गांधी उत्साह से भरे हैं। वे मानने लगे हैं कि मोदी का युग अपने अंतिम चरण में है। उन्होंने चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों में से चुनिंदा मतदाताओं का ब्योरा पेश करते हुए बताया कि कैसे बेंगलुरु सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र में एक लाख से ज्यादा मतदाता ‘चोरी-चुपके’ जोड़ दिए गए। वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि भाजपा ने यह अपने फायदे के लिए किया है और वे यह आरोप भी लगाते हैं कि आयोग ने वोटों की ‘चोरी’ में भाजपा के साथ मिलीभगत की है।

लोकतंत्र में इससे गंभीर आरोप शायद ही कोई लगा सकता है। जबकि सच्चाई यह है कि दशकों से सभी राजनीतिक दल और उनके उम्मीदवार मौका मिलने पर वोटर लिस्ट में मतदाताओं के नाम जोड़ने, घटाने और हटाने का खेल खेलते आ रहे हैं। आज के कोलाहल भरे राजनीतिक माहौल में अगर कांग्रेस भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाती है तो समझ आता है, लेकिन राहुल ने सीधे चुनाव आयोग के खिलाफ आंदोलन क्यों छेड़ दिया है? राहुल मतदाता-सूची के वीडियो फुटेज और डिजिटल प्रतियों की मांग कर रहे हैं। आयोग ने फैसलों और कानूनों का हवाला देते हुए कहा है कि डिजिटल प्रतियां उम्मीदवारों को उपलब्ध कराई जाती हैं। मतदान केंद्रों के वीडियो फुटेज 45 दिनों तक ही रखे जाते हैं, जब तक कि कोई उम्मीदवार समीक्षा याचिका दायर न करे। आयोग का कहना है कि एक लाख मतदान केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा में एक लाख दिन लगेंगे- यानी लगभग 273 साल।

कानून तो यही कहता है कि किसी भी दल को मतदान प्रक्रिया या मतदाता सूची में विसंगति पाए जाने पर नतीजों के 45 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। लेकिन राहुल ने आयोग के आंकड़ों की व्याख्या करने में इससे ज्यादा समय ले लिया है। आयोग ने कहा है कि अगर राहुल को अपने तथ्यों पर विश्वास है, तो उन्हें नियम 20 (3) (बी) के अनुसार संदिग्ध मतदाताओं के खिलाफ दावे पेश करने और शपथ लेकर घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। राहुल ने इससे इनकार किया है। इससे पता चलता है यह राजनीतिक लड़ाई ज्यादा है।

अलबत्ता राहुल ने जो मुझ उठाया है, वो महत्वपूर्ण है। वे उस बात का खुलासा कर रहे हैं, जो दशकों से विवादित और गंभीर चिंता का विषय रही है। चुनावों की पूर्व संध्या पर ताकतवर उम्मीदवारों के ‘पोलिंग एजेंट’ फर्जी मतदान कराने के कई तरीके ढूंढ लेते हैं। वे मतदाता सूची की जानकारी का दुरुपयोग करते हैं। मतदान के दिन से कई हफ्तों पहले वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं पर नजर रखते हैं और पता लगाते हैं कि कितने मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है, कितने बाहर चले गए हैं, कितने नए मतदाता बने हैं आदि। अपने निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची पर पूरी पकड़ के बिना किसी भी उम्मीदवार के लिए चुनाव जीतना संभव नहीं है। भारत में 90 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। महानगरों में लगभग 30 लाख लोग ऐसे हैं, जिनके पास अपना पता नहीं है। मतदाता पहचान पत्र पाने के लिए वे उस व्यक्ति पर निर्भर रहते हैं, जो उन्हें किसी ‘घर के पते का इस्तेमाल करने की अनुमति देता हो। देश में निर्माण क्षेत्र में लगभग एक करोड़ असंगठित मजदूर निर्माण स्थल पर या उसके आस-पास रहते हैं। चुनाव के समय वे अपने लिए ‘उपलब्ध’ पते का इस्तेमाल करते हैं।

भारत में 45 करोड़ से ज्यादा लोग प्रवासी हैं। इन्हें पुराने घर का नाम हटाकर नए घर का पता जोड़ना होता है। यह प्रक्रिया मजदूरों के लिए कठिन है। उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट मतदाताओं की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। यह थकाऊ और महंगा काम है। 2008 में, यूपी में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान मृत और डुप्लिकेट मतदाताओं के 21.13 लाख वोट हटा दिए गए थे। उस वर्ष संशोधन के बाद 61.69 लाख नाम जोड़े गए और 78.01 लाख नाम हटाए गए। उस समय यूपी की जनसंख्या 11 करोड़ थी, जो अब 24 करोड़ से ज्यादा है। घर-घर जाकर सर्वेक्षण की व्यवस्था भी बंद कर दी गई है। एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त के अनुसार, ‘यह पाया गया है कि यदि हर साल घर-घर जाकर सर्वेक्षण नहीं किया जाता है, तो मतदाता सूची में 3 से 4% विसंगतियां आ जाती हैं।’ यह बड़ी संख्या है। यही कारण है कि चुनाव आयोग के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण बेहद जरूरी हो गया है। भारत का आम आदमी चुनाव आयोग, संसद और न्यायालय में श्रद्धा रखता है, चाहे वे जितने कमजोर हो जाएं। राहुल इस श्रद्धा को हिला नहीं सकते, इसलिए इस आंदोलन को किसी मुकाम पर नहीं पहुंचा सकते।


Date: 12-08-25

आवारा कुत्तों पर आदेश

संपादकीय

यह स्वागतयोग्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में आवारा कुत्तों की समस्याओं से पार पाने के लिए यह स्पष्ट आदेश दिया कि इन कुत्तों को आठ हफ्तों में आश्रय गृहों में डालने के साथ यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी ऐसे किसी अभियान में बाधा न खड़ी करे। देखना है कि दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम आदि के नगर निकाय इस आदेश का पालन किस तरह करते हैं? यह प्रश्न इसलिए, क्योंकि दिल्ली-एनसीआर के नगर निकाय अवारा कुत्तों को पकड़ने, उनकी नसबंदी और टीकाकरण करने में सक्षम ही नहीं। तथ्य यह भी है कि आवारा कुत्तों के लिए पर्याप्त संख्या में आश्रयस्थल ही नहीं। हैरानी है कि देश की राजधानी में भी उनके लिए कोई आश्रयस्थल नहीं। इसका मतलब है कि आवारा कुत्तों ने जो आतंक पैदा कर रखा है, उसकी कोई चिंता करने वाला नहीं था और शायद इसीलिए कुत्तों के काटने, उनके कारण दुर्घटनाएं होने, कुछ इलाकों में बच्चों, महिलाओं, बुजुगों और कूरियर वालों के लिए आफत खड़ी होने के मामले सामने आते रहते हैं। आखिर हमारे नगर निकाय अपना कौन सा काम ढंग से कर पाते हैं?

यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों की लगातार गंभीर होती समस्या का स्वतः संज्ञान लिया, लेकिन उसका आदेश केवल दिल्ली-एनसीआर के लिए ही क्यों? आवारा कुत्तों की जो समस्या दिल्ली-एनसीआर में है, वह तो करीब-करीब पूरे देश और खासकर नगरों, कस्बों में भी है। दिल्ली या फिर उससे सटे शहर ही देश नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरे देश के नगर निकायों पर लागू होना चाहिए । उचित होगा कि सभी राज्य सरकारें अपने नगर निकायों से कहें कि वे भी वही करें, जो दिल्ली-एनसीआर के नगर निकायों को करने को कहा गया है। केंद्र और राज्यों को मिलकर यह भी देखना होगा कि उन्होंने आवारा कुत्तों की नसबंदी और उनके टीकाकरण का जो काम गैर सरकारी संगठनों अथवा पशुप्रेमी संगठनों को सौंप रखा है, वे खानापूरी भर तो नहीं कर रहे हैं? यदि वे सचेत सक्रिय होते तो आवारा कुत्ते आतंक का पर्याय नहीं बन गए होते। उनके आतंक के बाद भी कुछ पशु प्रेमी लोग और संगठन पशु कल्याण संबंधी नियम-कानूनों को दुरुपयोग करते हैं। आवारा कुत्तों के काटने से होने वाली मौतों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। आवारा और खासकर काटने वाले कुत्तों की पकड़ – धकड़ तो होनी ही चाहिए। आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान इस तरह नहीं होना चाहिए कि उनके खिलाफ किसी तरह की क्रूरता देखने को मिले। हमारी संस्कृति पशुओं- जानवरों के प्रति दया भाव का संदेश देती है। इस संदेश के बाद भी कुत्ते आवारा हों या पालतू, उन्हें मनुष्यों से अधिक महत्ता नहीं मिलनी चाहिए।


Date: 12-08-25

सामान्य नहीं है ट्रैफिक जाम की समस्या

सुनीता नारायण, ( लेखिका सेंटर फॉर साइंस ऐंड एनवायरनमेंट से जुड़ी हैं )

हमने अपने जीवन में यातायात जाम को सामान्य मान लिया है। हम खड़े रहते हैं, बैठते हैं, इंतजार करते हैं, गुस्सा होते हैं, कोसते हैं, झल्लाते हैं और निराश हो जाते हैं। जब तक हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं वास्तव में इतना थक चुके होते हैं कि लगता है मानो दिन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया हो।

हर दिन, हमारी यात्रा निराशा के साथ खत्म होती है। इस रोजमर्रा की भागदौड़ में, हम अक्सर अपनी जिंदगी के उन घंटों को गिनना भूल जाते हैं जिन्हें हम ऐसे ही गंवा देते हैं, जो समय परिवार, दोस्तों के साथ बिताया जा सकता था या उस वक्त में अपना मनोरंजन ही किया जा सकता था। हम इस पर अंतहीन चर्चा करते हैं और ट्रैफिक जाम हमारी बातचीत का हिस्सा बन गया है। फिर भी हैरानी की बात यह है कि हम सच में यह नहीं समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है या इसे ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। हमारे दिमाग में केवल यही समाधान हैं कि सिग्नल-फ्री सड़कें हों, फ्लाईओवर बनाएं जाएं और सड़कों को चौड़ा किया जाए। लेकिन जाम जस का तस बना रहता है और इसकी स्थिति बदतर ही होती जाती है।

सेंटर फॉर साइंस ऐंड एनवायरनमेंट और डाउन टु अर्थ में मेरे सहकर्मियों ने देश भर के 50 शहरों और कस्बों में इस जाम की समस्या को गहराई से समझने की कोशिश की। उन्होंने एक सामान्य सवाल पूछा, भारत में यातायात की रफ्तार कैसी चल रही है? आश्चर्यजनक रूप से जवाब यह मिला कि अक्सर यह चलता ही नहीं है। एक के बाद एक शहर में, लोगों ने हमें रोजमर्रा की यात्रा से जुड़ी परेशानियों के बारे में बताया। चाहे शहर छोटा हो या बड़ा, महानगर हो या पहाड़ी कस्बा, ज्यादातर शहरों में भीड़भाड़ वाले और सामान्य समय की यात्रा में दोगुना या उससे अधिक का अंतर है, दूसरे शब्दों में, भीड़ वाले वक्त के दौरान अपनी मंजिल तक पहुंचने में दोगुना समय लगता है। दिल्ली और बेंगलूरु जैसे कुछ शहरों में भीड़ वाले समय ( पीक आवर) का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब यह इतना है कि दफ्तर वाले समय के बाद भी सड़कें जाम रहती हैं। हम यह भी जानते हैं कि जितना अधिक जाम होगा, उतना ही अधिक वायु प्रदूषण होगा क्योंकि सड़कों पर खड़े वाहन जहरीला धुआं छोड़ते हैं। यानी जाम सिर्फ हमारा समय ही नहीं ले रहा है बल्कि यह वायु प्रदूषण फैला कर हमारे तनाव का स्तर बढ़ाते हुए हमारी सेहत को भी नुकसान पहुंचा रहा है जिससे हमारी उम्र सीमा कम होती है। यह बात इतनी बुरी है कि इसे सामान्य नहीं माना जा सकता है।

जाम की इस परेशानी से निपटने के लिए, हमें इसके राजनीतिक आर्थिक पहलू को समझना होगा। लोग अपनी रोजमर्रा की यात्रा के लिए निजी वाहनों दोपहिया या कारों का विकल्प तेजी से चुन रहे हैं। इसका मतलब है कि भले ही शहरों में सड़कों और फ्लाई ओवरों का निर्माण बढ़ रहा है लेकिन कारें, सड़क भर देती हैं। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में हर दिन 500 से अधिक नई कारें पंजीकृत होती हैं।

यह सब इतना जाम होने के बावजूद है और हमने जिन शहरों में सर्वेक्षण किया उसमें यह तथ्य निकलकर सामने आया कि इन शहरों में कारों का हिस्सा रोजाना की यात्राओं का केवल 7-11 फीसदी है। बेंगलूरु शहर जाम के लिए कुख्यात है और वहां की व्यापक यातायात योजना के आंकड़ों के अनुसार, कुल यात्राओं का केवल 7 फीसदी हिस्सा कारों से तय किया जाता है। ऐसे में सवाल यह है कि बाकी 80-90 फीसदी यात्राओं के लिए हम कहां और कैसे जगह बनाएंगे, अगर ये कार के जरिये पूरी की जाती हैं ?

शहरों में दोपहिया वाहनों का दबदबा है और रोजाना की यात्राओं का 30 से 40 फीसदी तक इसके माध्यम के जरिये पूरा किया जाता है। लेकिन चिंता की बात यह है कि छोटे शहरों में दोपहिया वाहन भी अब कारों से पिछड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि महानगरों में लोग जाम के कारण दोपहिया पसंद करते हैं। (ताकि वे तेजी से कहीं पहुंच सकें), लेकिन 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में अधिक जगह होने के कारण कारें सड़कों को भर रही हैं। ऐसे में जाम एक बदसूरत शक्ल अख्तियार कर लेता है। छोटे शहरों में इतनी बड़ी तादाद में जाम बुरी खबर साबित हो रही है।

जाम की समस्या के बीच दरअसल सबसे बड़ी कमी शहरों में सार्वजनिक परिवहन के साधनों की है। सार्वजनिक बसें बहुत कम हैं और इस तंत्र को इसकी अविश्वसनीयता ही पंगु बना देती है। विडंबना यह है कि यह भी खुद जाम का ही नतीजा है। चूंकि बसें जाम में फंस जाती हैं और लोग अपने काम की जगह पर देर से पहुंचते हैं ऐसे में फिर लोग इससे दूर होने लगते हैं। अत्यधिक कुशल मेट्रो तंत्र वाले शहरों में यात्रियों को जरूर कुछ राहत मिलती है।

लेकिन यहां सुविधा और सामर्थ्य का सवाल उठता है क्योंकि लोग सिर्फ मेट्रो टिकट की लागत नहीं गिनते बल्कि स्टेशन तक पहुंचने और अंतिम मंजिल तक पहुंचने के लिए रिक्शा, टैक्सी या अन्य साधनों के विकल्पों का किराया भी गिनते हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हमारी सड़कें पैदल चलने वालों के हिसाब से डिजाइन ही नहीं की गई हैं और ऐसे में मेट्रो स्टेशन तक पैदल चलना न तो सुरक्षित है और न ही संभव।

इन सबके बीच, जो चीज तेजी से बढ़ रही है और हमारी सड़कों पर अराजकता बढ़ा रही है, वह है आवागमन के अनौपचारिक साधन जिनमें पारंपरिक ऑटो-रिक्शा से लेकर बैटरी रिक्शा और मिनी बसें तक शामिल हैं। ये साधन भी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि ये लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं और शहरों में लाखों लोगों के लिए एक पसंदीदा और किफायती यात्रा विकल्प के रूप में काम करते हैं। हालांकि, यह बड़े पैमाने पर अनियंत्रित हैं ऐसे में ये जाम को और बढ़ाते हैं।

लेकिन सच्चाई यह है कि हम अपने शहरों में परिवहन को तब तक ठीक नहीं कर सकते जब तक हम इन अनौपचारिक प्रणालियों को स्वीकार नहीं करते और उन्हें अपनी योजना और नियामकीय ढांचे में शामिल नहीं करते हैं। आखिर इस जाम से निकलने का रास्ता क्या है? हम जानते हैं कि क्या करने की जरूरत हैं और इसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों पर काम हो जिनमें बसों से लेकर मेट्रो और ट्राम तक शामिल हैं जो लोगों को कुशलता से उनके गंतव्य तक पहुंचा सकें। चलने लायक ज्यादा फुटपाथ बनाए जाएं ताकि लोग किसी दूर जगह भी सुरक्षित तरीके से पहुंच सकें। इसके अलावा छोटी दूरी तय करने के लिए जो साधन हों उन्हें भी एकीकृत किया जाए ताकि इन वाहनों की आवाजाही पर नियमन हो सके। यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए सख्त दंडशुल्क लगाया जाना चाहिए खासतौर पर अवैध और अव्यवस्थित पार्किंग के लिए, जो कहीं भी कर दी जाती है। हम लोग यह सब पहले से ही जानते हैं। लेकिन हम अब भी इस पर काम नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय, हम बस यह उम्मीद करते रहते हैं कि अगली बार सड़क का चौड़ीकरण इस परेशानी को खत्म कर देगा। इस वक्त हमारे लिए जागरूक होना और यातायात की समस्या पर गंभीर होना बेहद जरूरी है।


Date: 12-08-25

आवारा कुत्तों पर नकेल

संपादकीय

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अगर आवारा श्वानों से मुक्त होने जा रहा है, तो जहां इस फैसले के सुखद परिणाम हो सकते हैं, वहीं संवदेना का प्रश्न गंभीर रूप से खड़ा हो सकता है। इंसानों पर पूरी तरह से निर्भर इन बेजुबानों से संबंधित यह फैसला आसान नहीं है, जो सर्वोच्च न्यायालय ने लिया है। न्यायालय के सख्त फैसले के मुताबिक, आठ सप्ताह के अंदर ही दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तमाम गलियों से आवारा या लावारिस श्वानों को उठाकर तय आश्रय स्थलों में पहुंचा दिया जाएगा। न्यायालय ने श्वानों से लगाव रखने वालों को भी सख्त संदेश देते हुए चेतावनी दी है कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन आवारा कुत्तों को उठाने में बाधा डालता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसा अक्सर देखा गया है कि कई लोग लावारिस श्वानों को बचाने में लग जाते हैं। ऐसे श्वानों को वह घर नहीं ले जाते, गली की शोभा बनाए रखना चाहते हैं। समझने की जरूरत है कि गलियां पहले जैसी नहीं रहीं। वहां श्वानों के लिए हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। चूंकि उन्हें पूरा प्यार नहीं मिलता, तो वे आक्रामक हुए जा रहे हैं। ऐसे में, अगर हम गलियों में श्वानों की आबादी बढ़ाएंगे, तो बच्चों-बुजुगों को खतरे में डालेंगे।

ध्यान देने की बात है कि इस मामले का संज्ञान स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने एक रिपोर्ट देखकर लिया है। कुत्तों के काटने के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने बीती 22 जुलाई को संसद में बताया था कि पिछले वर्ष देश में कुत्ते के काटने के कुल मामलों की संख्या 37, 17,336 थी, जबकि संदेहास्पद मानव रेबीज से मौतें 54 थीं। दिल्ली की स्थानीय व्यवस्था देखने वाली एमसीडी के आंकड़ों के अनुसार, इस साल अब तक राष्ट्रीय राजधानी में रेबीज के कुल 49 मामले सामने आए हैं। रेबीज बेहद खतरनाक बीमारी है, इससे व्यक्ति तड़पकर मरता है। ऐसे में, कुत्तों के खिलाफ गुस्सा भी तेजी से बढ़ रहा है। मिसाल के लिए, राजस्थान के झुंझुनू से एक दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक आम आदमी हाथ में बंदूक लिए सामने आने वाले हर श्वान को मार रहा है। खबरों के मुताबिक, किसी अपने की रेबीज से मौत की वजह से विचलित यह इंसान 25 आवारा श्वानों को मार चुका है। ऐसे निर्मम कदम उठाने की जरूरत कहीं नहीं पड़नी चाहिए। स्थानीय निकायों को पूरी तैयारी व ईमानदारी से समाधान करना चाहिए। यह सच है कि देश में अनेक स्थानीय निकाय आवारा श्वानों की आबादी पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। नियम के तहत न उनका बधियाकरण हो रहा है और न उन्हें रेबीज-रोधी टीके लग रहे हैं।

यह अफसोस की बात है कि स्थानीय निकायों की लापरवाही की कीमत आवारा कुत्तों को चुकानी पड़ेगी। उन्हें वेरहमी से पकड़ा जाएगा और न जाने कैसे आश्रय स्थलों में पहुंचा दिया जाएगा ? उम्मीद करनी चाहिए और अदालत को भी ध्यान रखना चाहिए कि बेजुबानों के साथ अमानवीय व्यवहार न हो। उनके आश्रय स्थल साफ-सुथरे और आरामदेह हों, उन्हें भरपेट भोजन मिले। समझना होगा कि अब बड़े शहरों की गलियों में श्वानों की जरूरत नहीं है। श्वानों से प्रेम करने वालों को आगे आना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा श्वानों को गोद लिया जाए और जहां तक संभव हो, उन्हें कोई मालिक मिल जाए। ध्यान रहे कि इसी साल जनवरी से जून तक केवल राजधानी भर में जानवरों के काटने की 35,198 घटनाएं दर्ज की गई हैं। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने फैसला सुनाते हुए उचित ही कहा है कि आइए, वास्तविकता पर गौर करें।