11-12-2024 (Important News Clippings)
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Date: 11-12-24
Family Values for Transfer of Wealth
Over-regulation mustn’t hamper HNI growth
ET Editorials
Rules on the use of trusts to transfer wealth and income to non-resident family members must be read within the larger context of capital controls for individuals. Family trusts serve as an efficient means for succession planning. Yet, when they come up against forex conservation limits, regulatory intent must be upheld. The intent should, however, accommodate the rising trend of rich Indians surrendering citizenship, who may have genuine claim on swift transfer of income earned or wealth accrued in India. Transfers need to be timely and tax-efficient for effective estate planning, and financial intermediaries must smoothen the process to the extent provided in law. Restraint is also required in the use of family trusts not becoming a means to circumvent controls. Regulatory response is guided by abuse prevention, and it makes sense not to unduly stretch the role of family trusts.
Family businesses occupy a special place in the Indian economy. Regulations have, on occasion, displayed a heightened sensitivity to the nature of domestic entrepreneurship. Corporate governance standards have been adapted to suit Indian reality. The country is on course to creating a sizeable number of HNIs whose interests need to be secured through receptive regulation over business control. Succession plays a key role here, and capital controls can be structured to encourage entrepreneurship. Even existing guidelines can be interpreted to serve the interests of domestic business interests in light of the prevalence of family-run corporations.
Of course, capital controls are dynamic, and their restrictions on succession planning are transient. India has considerably liberalised remittance limits. Further easing is a matter of time. The issue confronting members of business families renouncing Indian citizenship could abate if macro conditions allow financial regulators more elbow room over merits of individual cases. India has a record of conservative financial regulation that provides a reasonable tolerance band.
Date: 11-12-24
Ends without means
While the goals of UGC reforms are clear, they need to be backed by resources
Editorial
The Draft UGC (Minimum Standards of Instruction for the Grant of Undergraduate Degree and Postgraduate Degree) Regulations, 2024 propose significant changes to India’s higher education landscape. These include bi-annual admissions to undergraduate (UG) and postgraduate (PG) courses, enabling students from any stream to pursue any discipline in UG and PG if they pass a relevant national qualifying examination, and allowing for the extension or acceleration of courses. Students can pursue multiple degrees simultaneously. Higher educational institutions will have the autonomy to determine student attendance requirements. According to the UGC Chairman, M. Jagadesh Kumar, these changes will remove rigidity, ensuring that global standards are met. While the intent is laudable, one provision further centralises examinations as a qualifying criterion, which may limit flexibility. The draft rules align with the National Education Policy (NEP) 2020, which emphasises hybrid learning models and skill-based education. The draft rules also support the implementation of the National Credit Framework, providing students greater academic flexibility.
However, while the goals of these reforms are clear, the question is whether there are resources to implement such sweeping changes. Hurdles exist as systemic issues such as insufficient faculty strength, underfunded institutions, and a lack of adequately trained or motivated teachers. Moreover, the regulatory framework, such as on class strength requirements, governing affiliated colleges where a majority of the students study, is ill-equipped to support these new rules that may be implemented more easily in autonomous institutions. Since education is on the concurrent list, State governments often show initial compliance with new regulations only to backtrack. The inertia within academic bodies and administrative procedures further complicates the effective adoption of changes such as the ‘academic bank of credits’. This initiative allows students to register at one institution, take courses from another, and complete apprenticeships in a company, with the degree being awarded by the first institution. While such flexibility is groundbreaking, it faces considerable resistance from traditional academic structures. Moreover, the success of these reforms hinges on a substantial increase in investment in education. Unfortunately, this year’s Budget allocates 15% less funding to higher education compared to the previous year’s revised estimates. While the draft UGC rules offer a promising vision, their success will depend on addressing existing systemic challenges and ensuring that there are adequate resources in place.
Date: 11-12-24
Sambhal and the perils of judicial evasion
The Court order shows, once again, a reluctance to adjudicate the core issue — there ought to have been an assertive stand on the validity of the Places of Worship (Special Provisions) Act
Kaleeswaram Raj, [ Kaleeswaram Raj is a lawyer at the Supreme Court of India ]
In a paper, in 2005, on ‘judicial inactivism’, scholar Chad M. Oldfather talks about courts and their “duty to decide” or “adjudicative duty”. He explains how judicial inaction “can have consequences that are every bit as significant as those resulting from judicial action”. According to him, “judicial failures to meet the minimum requirements of the role are likely to be more difficult to detect than action going beyond its proper limitations”, and, therefore, “judicial inactivism” is, in a way, more worrisome.
Another case of deferment
The approach adopted by the Supreme Court of India in the Sambhal masjid case (Uttar Pradesh) is yet another instance of judicial deferment. The Court has refused to take an emphatic stand capable of giving the final answer to the issue. The Court ordered the civil court to freeze the matter and to put on hold the proceedings based on the survey conducted at the mosque and relegated the petitioner, the Sambhal Shahi Jama Masjid Committee, to the Allahabad High Court for a decision. The Court also indicated other legal remedies for the petitioner and requested the parties to maintain ‘peace and harmony’. It is expected that the order by the Court issued on November 29 would give temporary relief to the tension created on account of the survey ordered by the local civil court, which led to a loss of human lives. The order was also welcomed by certain minority groups.
Yet, the perils of such a gesture of judicial evasion in India cannot be lost sight of. It is well demonstrated in the country’s recent history. In a way, the Sambhal episode itself is the result of the judiciary’s failure to honour the relevant parliamentary legislation, in letter and spirit. Given the fact that the Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991 has been breached by some courts in India and the Supreme Court itself, and that the challenge against the Act has been kept pending before the Court for years, it is essential to take an introspective and retrospective approach on the issue during the upcoming hearing on December 12.
Section 3 of the Places of Worship Act prevents conversion of places of worship of one religion or sect into that of a different religion or sect. Section 4 (1) declares that “the religious character of a place of worship existing on the 15th day of August 1947 shall continue to be the same as it existed on that day”. Section 4(2) further clarifies that the suit or proceedings with respect to the religious character of any place of worship existing on the 15 August, 1947 cannot be initiated or continued in the courts in India, after the promulgation of the Act. The Act exempted the Ram Janmabhoomi-Babri Masjid dispute. More significantly, contravention of the provision, that is, initiation or continuation of proceedings, is a punishable offence as per Section 6 of the Act. The sentence would be a jail term for three years, apart from a fine.
Parliament, as an institution, learnt from the country’s history and thought it fit to promulgate the Act, to halt the well-orchestrated game plan designed by communal outfits to dig into the past and to evoke religious sentiments for political gain, in an incremental way. Therefore, the Court should not have tried for peripheral remedies and perpetuated the uncertainties of the litigation. An assertive judicial posture on the validity of the Act is clearly overdue.
Earlier cases
The Court has often resorted to such jurisprudence of deferment on earlier occasions too. During the Shaheen Bagh protest in Delhi on the Citizenship (Amendment) Act, or CAA, the Court formed a committee to talk to the protesters and try to arrive at a settlement in Amit Sahni vs Commissioner of Police (2020). This was done without adjudicating on the legal challenge against the CAA.
Again, in Rakesh Vaishnav vs Union of India (2021), when the contentious farm laws were questioned by farmers on the street, the Court constituted an expert committee to negotiate between the farmers’ bodies that were on protest and the Centre, and to “create a congenial atmosphere and improve the trust and confidence of the farmers”.
The Court also could not decide on the validity of the Amendment till date and the issue remains volatile. The farm laws were repealed essentially because of the people’s protest and not by negotiation. In both these instances the Supreme Court failed to carry out its primary duty, namely, the duty to decide.
The order by the top court on the Sambhal masjid issue shows an exactly similar reluctance to adjudicate the core issue. There was no convincing reason for the Court for not upholding the validity of the 1991 Act. Since the enactment demonstrates basic constitutional values such as fraternity and secularism, and since it has a laudable object of preserving the nation’s social and religious fabric, a challenge against the statute ought not to have been even entertained by the Court. A disinclination to admit such pleas or at least to reject them at a later point of time, would have had the support of the Constitution Bench judgment in the Ayodhya case (M. Siddiq vs Mahant Suresh Das, 2019).
In the Ayodhya judgment, it is true that the Court condoned the illegal act of demolition of the mosque and facilitated the construction of the temple at the site where the mosque stood. By way of indemnification, the Court ordered the Government to provide an alternative site for construction of a new mosque. Even this reconciliatory judgment, which is constitutionally dissatisfying, was fair enough to acknowledge the historical and political significance of the Act of 1991.
The Court said that the Act is “intrinsically related to the obligations of a secular state” and “reflects the commitment of India to the equality of all religions”. The Court explained that the “Parliament has mandated in no uncertain terms that history and its wrongs shall not be used as instruments to oppress the present and the future”. Sadly, it is in clear negation of this part of the judgment, that in the Gyanvapi Mosque Committee’s case (2023), the Court permitted a survey in the mosque. Thus, even the legally sustainable findings in an otherwise unsecular judgment were negated by the Court itself, at a crucial point of time.
A lack of judicial will
During the Sambhal case hearing, the Supreme Court was alerted about the orchestrated political move to breach parliamentary law in different parts of the country. The petitioner had stated that several civil suits are pending in different trial courts challenging the origins of different mosques, which are impermissible. Thus, the top court had an opportunity to decide on the validity of the Act and to adjudicate the matter finally along with the Sambhal case. It only needed to reiterate what the larger Bench judgment in the Ayodhya case said about the Places of Worship Act. This required an element of judicial will. The special Bench hearing on the validity of the Act offers another opportunity for the Court to correct its own mistakes.
Date: 11-12-24
शासन बहुमत से चलता है या देश के संविधान से?
संपादकीय
प्रजातंत्र के चार मूल तत्व होते हैं- बहुमत से शासन, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा, संवैधानिक सरकार और संवाद के जरिए गवर्नेंस । इनमें से किसी एक को कमतर करते ही प्रजातंत्र की इमारत ढह जाएगी। भारत के संविधान की प्रस्तावना में इसीलिए ‘हम भारत के लोग’ लिखा है न कि ‘हम बहुसंख्यक’। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक सिटिंग जज ने एक कार्यक्रम में कहा, ‘यह हिंदुस्तान है, बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार ही देश चलेगा’। ऐसा कहते वक्त वह भूल गए कि संविधान में अनुच्छेद 25 से 30 अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकार हैं। वह यह भी भूल गए कि उनको पद की शपथ उसी संविधान में निष्ठा की दिलाई गई थी न कि बहुसंख्यकों में उनकी ‘निष्ठा’ के आधार पर संविधान की आधारभूत संरचना को बदला नहीं जा सकता। जज साहेब ने अस वर्सेज देम (हम बनाम वो) के द्वंद्व की भाषा में बोलते हुए ‘हमारे बच्चे और उनके बच्चे’ की तुलना की। वह शायद भूल गए कि उन्हें पद पर उनके किसी एक धर्म- विशेष के होने की वजह से नहीं बैठाया गया है और उनकी तनख्वाह और सुविधा पर खर्च भी हिंदू और मुसलमान दोनों के टैक्स से दिया जाता है। ऐसे पाक्षिक भाव की अभिव्यक्ति से न्याय व्यवस्था पर भरोसा कम होता है। जजों के ऐसे उद्गार देश की छवि बिगाड़ते हैं।
Date: 11-12-24
कैसे तैयार होंगे वृद्धि के नए दौर के हालात
अजय शाह, ( लेखक एक्सकेडीआर फोरम में शोधकर्ता हैं )
अधिकतर लोग मानते हैं कि आर्थिक वृद्धि होना तय है, यह होती रहती है और लंबे समय तक जारी रहती है। यह धारणा अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों के अनुभवों पर आधारित है। इन देशों में लंबे समय तक कम औसत वृद्धि दर देखी गई है, जो स्थिर बनी रही है।
वे संचय की शक्ति से वहां तक पहुंचे। 1820 से 200 वर्षों तक 1.5 फीसदी प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि ने उन्हें करीब 20 गुना बढ़ा दिया। इस दीर्घकालिक औसत के साथ उतार-चढ़ाव के दौर भी आए। विश्व युद्ध हुए, मंदी आई और महामंदी भी झेलनी पड़ी। अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों की बौद्धिक एवं संस्थागत क्षमताएं इन चुनौतियों से निपटने, सामाजिक सौहार्द बरकरार रखने और लोगों के लिए सुरक्षा तथा आशावाद का माहौल बनाने में कामयाब रहीं। उनकी वजह से तमाम चुनौतियों के बीच भी कम स्थिर वृद्धि बरकरार रही।
भारत में हममें से कई लोग आसानी से इस भ्रम में फंस सकते हैं कि दीर्घकालिक स्थिर वृद्धि दर तैयार होती है और उसके इर्दगिर्द कारोबारी उतार-चढ़ाव नजर आते हैं। लेकिन अल्पविकास ऐसे काम नहीं करता। विकास की वृहद आर्थिकी खरगोश से मेल खाती है कछुए से नहीं। भारत की बात करें तो ऐसे स्पष्ट दौर आए हैं जिन्होंने हमें अपने विचार बनाने में मदद की है। सबसे पहले 1947 से 1962 तक 15 वर्ष में हमने अच्छी वृद्धि की। औपनिवेशिक दमन से हमें राहत मिली। राजनीतिक और अफसरशाही नेतृत्व भी उच्चस्तरीय था। देश के समाजवाद का दमनकारी तंत्र शुरू नहीं हुआ था और 1757 से 1947 तक के दौर की तुलना में वृद्धि तेज हुई थी।
उसके बाद बुरे वर्ष आए। 1962, 1965 और 1971 में युद्ध हुए, जो महंगे भी रहे और भावनात्मक जख्म भी दे गए। जवाहरलाल नेहरू की मौत ने राजनीतिक जटिलताएं पैदा कीं। दो बार सूखा पड़ा। दमनकारी कानूनों के साथ भारतीय समाजवाद अस्तित्व में आया। राज्य की क्षमता सुस्त होने के कारण ही वे कानून लागू हुए। इस कारण 1962 से 1976 तक 14 वर्ष का बुरा दौर रहा। भारत के अपवाद होने की बात पर प्रश्नचिह्न लगा और हम तीसरी दुनिया के किसी आम देश की तरह नजर आने लगे, जहां सरकार स्वतंत्रता को कुचल रही थी और आर्थिक वृद्धि को नुकसान पहुंचा रही थी। उस दौर में वृद्धि 3.5 फीसदी की ‘हिंदू वृद्धि दर’ पर ठहर गई।
जनता पार्टी के शासन में मोरारजी देसाई, एच एम पटेल और डीटी लाकड़ावाला के साथ पहला उदारीकरण आरंभ हुआ। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने इसे आगे बढ़ाया। इसके परिणामस्वरूप 1979 से 1991 के दौरान वृद्धि को मामूली गति मिली। उसके बाद 1991 में अधिक उदारीकरण आया और तब से 2011 तक 20 साल में हमें मजबूत वृद्धि देखने को मिली। देश में वृद्धि का सबसे बेहतरीन दौर 1991 से 2011 के बीच रहा और अपवाद के तौर पर भारत की स्थिति एक बार फिर पुख्ता हो गई।
सन 1947 से 1961, 1962 से 1976, 1977 से 1990 और फिर 1991 से 2011 के बीच औसत वृद्धि में काफी उतार-चढ़ाव आया। यह कोई परिपक्व समाज नहीं है, जहां राजनीतिक संस्थान स्थिर हों और विकास का इंजन लंबे अरसे तक स्थिर गति से चलता रहता हो। इसके बजाय यह ऐसा समाज है, जिसने कभी-कभी बौद्धिक स्पष्टता और अभिजातों के बीच शक्ति संतुलन के समझौतों के जरिये खुद को दुरुस्त किया तथा वृद्धि हासिल की।
कारोबार और वित्त की दुनिया में अक्सर कोई दौर तीन से सात वर्ष का होता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की लक्ष्य हासिल करने की अवधि अक्सर छोटी अवधि ही होती है। इस माहौल में कई लोग उस गहरी घटना को समझने से चूक जाते हैं, जो कारोबारी और वित्तीय सफलता को गढ़ती है। भारत जैसे देश में, जहां धीमी चाल से लगातार बढ़ते रहने पर सफलता की गारंटी नहीं होती वहां कारोबारी दुनिया में रणनीतिक सोच को सामाजिक शक्तियों पर विचार करने की जरूरत है और यह भी देखने की जरूरत है कि वृद्धि के लिए कैसी स्थितियां अनुकूल हैं।
आइए प्रत्येक दौर के आरंभ और अंत पर नजर डालते हैं। वृद्धि के दौर जटिल सामाजिक घटना होते हैं और उनके पीछे कोई एक कारण नहीं बताया जा सकता। इनमें से हरेक दौर में कई बातें एक साथ घटित हुईं। हर सफल दौर उससे पहले के 20 से 40 वर्षों के ज्ञान का नतीजा था। वृद्धि के सफल दौर के बीच में गलतियों के ऐसे बीज बो दिए गए, जिन्होंने आगे जाकर उस दौर को समाप्त कर दिया। इसके पीछे हम 1962 के चीन युद्ध जैसी तयशुदा तारीखों की बात करते हैं लेकिन उस दौर में वृद्धि को नुकसान पहुंचने की बुनियाद दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-61) के दौरान हुई बौद्धिक नाकामियों ने रख दी थी।
भारत में वृद्धि का दौर आने के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था मायने रखती है। वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक बेहतर दौर 1989 में बर्लिन की दीवार गिरने के साथ शुरू हुआ। रक्षा व्यय में भारी कमी आई और वैश्विक शांति के फायदे नजर आने लगे। उदार पूर्वी दुनिया में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर संगठित हमलों का अंत हुआ। भय कम हो गया।
कई देशों में समझदारी भरी आर्थिक नीतियां आईं। निरंतर वैश्वीकृत होती दुनिया में हर देश की आर्थिक मजबूती ने दूसरे को सशक्त किया। पीवी नरसिंह राव और अटल बिहारी वाजपेयी ने विदेश नीति और आर्थिक क्षेत्र में जो समझदारी भरे कदम उठाए उसके पीछे वजह यह थी कि उन्होंने वामपंथ की नाकामी को देख लिया था, जिसके कारण उन्होंने सोवियत रूस तथा समाजवादी नीतियों से नाता तोड़ लिया। एकतरफा उदारता हमेशा अच्छा विचार होता है और इन वर्षों के दौरान विश्व अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रदर्शन ने भी मदद की।
आज वैश्विक हालात चुनौती भरे हैं। राजनीतिक और आर्थिक नीति में बदलाव के जो बीज पूरी दुनिया में बोए जा रहे हैं, वे अच्छे प्रतीत नहीं हो रहे। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का व्लादीमिर पुतिन के साथ खास रिश्ता नजर आता है। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने शक्ति संतुलन बिगाड़कर उसका पलड़ा दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद और लोकलुभावनवाद की दिशा में काफी झुका दिया है। पश्चिम के इतिहास को देखें तो यह अस्वाभाविक नजर आता है।
विकसित देशों की बौद्धिक और संस्थागत क्षमता के सामने अभूतपूर्व चुनौतियां हैं। उनके लिए सामाजिक सौहार्द बरकरार रखना और लोगों के लिए सुरक्षा एवं आशावाद का माहौल बनाए रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या कछुआ अपनी चाल से चलता रहेगा? क्या यह 1861 से 1865 के अमेरिकी गृह युद्ध की तुलना में मामूली झटका भर है? क्या विकसित देशों में वृद्धि का रुझान कमजोर पड़ेगा? यह आज का बहुत बड़ा सवाल है। भारत के लिए संदर्भ इसी से तय होता है। हम वृद्धि के अगले दौर के लिए हालात कैसे तैयार कर सकते हैं? हमें वैश्विक आर्थिक कठिनाइयों से होने वाले संभावित प्रतिकूल प्रभावों, चीन की आक्रामकता से होने वाले खतरे और देश में बौद्धिक तथा संस्थागत गुणवत्ता की मुश्किलों पर विचार करना होगा।
Date: 11-12-24
मानवीय तकाजा
संपादकीय
करीब चार महीने पहले बांग्लादेश में तख्तापलट और नई सरकार बनने के बाद भारत के विदेश सचिव पहली बार वहां की यात्रा पर गए। मगर अफसोस कि उनकी यह यात्रा पड़ोसी देश के साथ कूटनीतिक संबंधों से जुड़े मसलों पर बातचीत से ज्यादा बांग्लादेश की अल्पसंख्यक आबादी के खिलाफ वहां के लोगों और सरकार के रवैये पर चिंता की वजह से हुई, ताकि स्थिति में कुछ सुधार आ सके। यह छिपा नहीं है कि शेख हसीना सरकार गिरने के बाद से ही बांग्लादेश में किसी न किसी बहाने अल्पसंख्यकों के जीवन को मुश्किल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, कई जगहों पर खुली हिंसा की खबरें भी आई अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इस मसले पर अमेरिका तक ने चिंता जताई कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, वह अनुचित है और उस पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। मगर चौतरफा आलोचना के बावजूद फिलहाल बांग्लादेश की सत्ता संभाल रही सरकार ने उपद्रवी तत्त्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना और स्थिति को संभालना जरूरी नहीं समझा है, ताकि वहां हिंदू पहचान वाले लोग और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें।
गौरतलब है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले की घटनाओं के लगातार जारी रहने पर भारत ने चिंता जताई और इसके बाद भी जब वहां की सरकार की ओर से अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं देखी गई, तब भारत के विदेश सचिव को वहां जाना पड़ा। सोमवार को उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस, विदेश मामलों के सलाहकार तौहिद हुसैन और विदेश सचिव मोहम्मद सशीम उद्दीन से मुलाकात की। बैठक में भारत ने जहां दोनों देशों के बीच राजनयिक और आर्थिक संबंधों पर बातचीत की, वहीं बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। विडंबना है कि जो काम बांग्लादेश सरकार को अपनी ओर से करना चाहिए था, उसके लिए उसके एक पड़ोसी देश को औपचारिक रूप से ध्यान दिलाने की जरूरत पड़ रही है आखिर वहां के अल्पसंख्यक भी बांग्लादेश के नागरिक हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। विडंबना है कि मानवीयता के लिहाज से भारत की पहलकदमी को गंभीरता से लेने के बजाय बांग्लादेश सरकार अब भी अपने दायित्व को लेकर लापरवाह नजर आ रही है।
वहां के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में जिस तरह अल्पसंख्यकों पर हमले और उससे उपजी स्थिति को ‘बांग्लादेश का आंतरिक मामला बताया गया है, उससे साफ है कि पीड़ित समुदायों की सुरक्षा का भरोसा देने के बावजूद सरकार हालात की गंभीरता को नजरअंदाज कर रही है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि अगस्त की शुरुआत में एक अराजक बगावत के बाद बांग्लादेश में मौजूदा सरकार अस्तित्व में आई है और उसके सामने एक और आंतरिक उथल-पुथल से निपटने की जटिल चुनौती खड़ी है, तो दूसरी और उसे नई परिस्थितियों में अपने अंतरराष्ट्रीय कूटनयिक संबंधों को भी सहज बनाना है। अगर वह देश के भीतर अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और उनके मानवाधिकार सुनिश्चित नहीं कर पाती है, तो वहां एक गंभीर अराजकता पैदा हो सकती है। ऐसे में भारत की चिंता बांग्लादेश के लिए एक जरूरी सलाह की तरह है, जिस पर उसे बिना देर किए गौर करना चाहिए। भारत ने जिस तरह एक लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के लिए समर्थन देने की बात कही है, वह परस्पर भरोसे पर आधारित है और यही दोनों देशों के हित में है।
Date: 11-12-24
भूख और कुपोषण से जूझते लोग
योगेश कुमार गोयल
दुनिया की आबादी के साथ भूख की समस्या भी बढ़ रही है। ऐसे कई राष्ट्र हैं, जो इस समस्या से बुरी तरह जूझ रहे हैं मानवता के लिए भुखमरी एक गंभीर समस्या है, जो न केवल जीवन को प्रभावित करती, बल्कि सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता को भी जन्म देती है। यह विडंबना ही है कि तकनीकी और आर्थिक प्रगति के बावजूद इक्कीसवी सदी में भी वैश्विक भुखमरी बड़ी चुनौती बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार दुनिया भर में बगासी करोड़ से ज्यादा लोग भुखमरी के शिकार हैं। विश्वभर में बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है, जिन्हें दो समय का भोजन नसीब नहीं होता। पोषण युक्त और पर्याप्त भोजन न मिल पाने के कारण दुनिया की बड़ी आबादी कुपोषण की चपेट में है। भोजन को बुनियादी और मौलिक मानवाधिकार माना गया है, लेकिन पूरी दुनिया में खाद्यान्न की कमी और कुपोषण के कारण प्रतिवर्ष लाखों लोग जान गंवा देते हैं। भोजन, हवा और पानी के बाद तीसरा सबसे बुनियादी अधिकार हर किसी को पर्याप्त भोजन है। जबकि दुनिया भर के किसान वैश्विक आबादी से ज्यादा लोगों को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन पैदा करते हैं, लेकिन फिर भी भूख बनी रहती है।
आर्थिक असमानता इस वैश्विक समस्या को और बढ़ा रही है। ‘एफएओ’ के अनुसार तीव्र जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, आर्थिक विकास और जलवायु परिवर्तन पृथ्वी के जल संसाधनों पर दबाव बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा, पिछले दशकों में मीठे पानी के संसाधनों में भी प्रति व्यक्ति बीस फीसद की गिरावट आई है और दशकों के खराब प्रबंधन, भूजल के अत्यधिक दोहन, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण पानी की उपलब्धता तथा गुणवत्ता तेजी से बिगड़ रही है। ‘एफएओ’ का कहना है कि मौजूदा समय में करीब 2.4 अरब लोग जला संकट वाले देशों में रहते हैं। इसके लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। पानी की कमी संघर्ष का निरंतर बढ़ता कारण बनती जा रही है। पृथ्वी पर जल सीमित है, लेकिन यह ऐसा प्राकृतिक संसाधन है, जिसके बिना धरती पर भोजन और जीवन असंभव है। यही नहीं, विश्वभर में साठ करोड़ से ज्यादा लोग अपनी आजीविका के लिए जलीय खाद्य प्रणालियों पर निर्भर हैं, जिनमें मछुआरे और मछली किसान तथा उनके आश्रि शामिल हैं, जो तटीय और अंतर्देशीय समुदायों की रीढ़ माने जाते हैं।
दुनिया से भुखमरी मिटाने के प्रयासों में जलवायु परिवर्तन, अंतरराष्ट्रीय तनाव और आर्थिक समस्याएं सबसे बड़ी बाधा बन रही हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, बार-बार मौसम में होने वाले बदलावों, संघर्षो आर्थिक मंदी, असमानता और महामारी के कारण विश्व में करीब 73 करोड़ 30 लाख लोग भूख का सामना कर रहे हैं, जिसका सर्वाधिक असर गरीब तबके पर पड़ता है, जिनमें से कई कृषक परिवार हैं। कोरोना काल के बाद लंबे समय से चल रहे रूस- यूक्रेन और इजराइल – फिलिस्तीन युद्ध जैसी विकट परिस्थितियां भी भूख की समस्या को और विकराल बना रही हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि भूख और कुपोषण लंबे समय तक चलने वाले संकटों से और बढ़ जाते हैं।
आज दुनिया में करोड़ों लोग स्वस्थ आहार का खर्च उठाने में असमर्थ हैं। ‘एफएओ’ के मुताबिक विश्व में 2.8 अरब से ज्यादा लोग स्वस्थ आहार का खर्च उठाने में असमर्थ हैं और अस्वास्थ्यकर आहार ही सभी प्रकार के कुपोषण का प्रमुख कारण है। कमजोर लोगों को प्रायः मुख्य खाद्य पदार्थों या कम महंगे खाद्य पदार्थों पर निर्भर रहने के लिए विवश होना पड़ता है, जो अस्वास्थ्यकर हो सकते हैं, जबकि अन्य लोग ताजे या विविध खाद्य पदार्थों की अनुपलब्धता से पीड़ित हैं। उन्हें स्वास्थ आहार चुनने के लिए जरूरी जानकारी की कमी है या फिर वे केवल सुविधा के लिए विकल्प चुनते हैं दुनिया भर में प्रतिवर्ष हर दस में से एक व्यक्ति दूषित भोजन के कारण बीमार हो जाता है और हर साल 4.2 लाख लोगों की मौत का कारण दूषित भोजन ही है, जिनमें करीब सवा लाख बच्चे भी होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के ‘खाद्य एवं कृषि संगठन’ के अनुसार 2021 में दुनिया भर में पांच लाख लोगों की मौत भूख से हुई थी। हालांकि पृथ्वी पर इतना अनाज पैदा हो रहा, जिससे दुनिया के हर व्यक्ति को पर्याप्त भोजन मिल सके, पर सबसे बड़ी समस्या सभी तक पोषणयुक्त आहार की पहुंच और उपलब्धता है।
‘एफएओ’ का कहना है कि वर्तमान में मत्स्य पालन में हम करीब तीन हजार प्रजातियों का दोहन करते हैं, जबकि इनमें से केवल 650 से कुछ अधिक प्रजातियों की ही खेती करते हैं। उसके मुताबिक इन जलीय पारिस्थितिक तंत्रों और उनके द्वारा समर्थित प्रजातियों का संरक्षण और सुरक्षा केवल जिम्मेदारी नहीं, पृथ्वी और इसके निवासियों की भलाई के लिए एक बड़ी आवश्यकता भी है जलीय खाद्य पदार्थ भी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने में भूमिका निभाते हैं और अपनी विविधता से जलीय खाद्य प्रणाली मानव के लिए पोषण और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए एक अद्वितीय और महत्त्वपूर्ण खाद्य स्रोत बनती है। चिंता का विषय है कि जीवनयापन के लिए आंशिक रूप से ही सही, जलीय खाद्य प्रणालियों पर निर्भर साठ करोड़ लोग प्रदूषण, पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से पीड़ित हैं। ऐसे में जलीय खाद्य प्रणालियों की रक्षा अति आवश्यक है।
वैश्विक जल एवं जलीय खाद्य प्रणालियों की रक्षा करते हुए पूरी दुनिया में मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए अब लोगों द्वारा कृषि – खाद्य प्रणालियों में जल के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लागी है। सुरक्षित जल और खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी है कि दुनिया भर के देश पारंपरिक ज्ञान की शक्ति का पूर्ण उपयोग करते हुए विज्ञान और नवाचार के माध्यम से जल संसाधनों की कमी और जल सुरक्षा मुद्दों के नए समाधान ढूंढने के गंभीर प्रयास करें मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए हमें कृषि खाद्य प्रणालियों में प्रभावी जल उपयोग सुनिश्चित करने और अपशिष्ट जल के दोबारा उपयोग के सुरक्षित तरीके खोजने के साथ-साथ जल और जलीय खाद्य प्रणालियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी।
भुखमरी मानवता की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली गंभीर वैश्विक चुनौती है, जिसे समाप्त करने के लिए स्थायी नीतियों, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता है संयुक्त राष्ट्र का 2030 तक सतत विकास लक्ष्य भुखमरी को समाप्त करने की दिशा में एक मजबूत प्रयास है, जिसके तहत सभी के लिए पोषणयुक्त, सुरक्षित और पर्याप्त भोजन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। यदि समुचित प्रयास किए जाएं तो 2030 तक भुखमरी मुक्त दुनिया का सपना साकार हो सकता है। बहरहाल, भुखमरी केवल भोजन की कमी नहीं, एक सामाजिक और नैतिक संकट है, जिसे समाप्त करना केवल सरकारों का कर्तव्य नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। एक संगठित प्रयास के माध्यम से हम सभी मिलकर एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं, जहां कोई भी भूखा न सोए ।
Date: 11-12-24
असद के बाद
संपादकीय
सीरिया की राजधानी दमिश्क पर तुर्की समर्थक आतंकवादी संगठन हयात तहरीर अल शाम (एचटीएस) के विद्रोहियों के कब्जे के बाद राष्ट्रपति बसर को देश छोड़कर रस भागना पड़ा और इस तरह असर परिवार के 5 दशकों के धर्मनिरपेक्ष लेकिन अधिनायकवादी सत्ता का अंत हो गया । सीरिया में लंबे समय से दुनिया भर के जेहादी संगठन असद के खिलाफ मुहिम चला रहे थे। ‘अरब स्प्रिंग’ के दौरान मार्च 2011 में राष्ट्रपति असद की इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ लेकिन उनकी सरकार ने बड़ी क्रूरता के साथ इस विरोध प्रदर्शनों को दबा दिया था । विश्व नेता और मानवाधिकार समूहों ने असद सरकार की इस कार्रवाई की निंदा की थी। इस घटना के बाद राष्ट्रपति असद की सरकार दबाव में आ गई और उसे घरेलू मोर्चे पर अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। रूस और ईरान के सहयोग से असद सत्ता में बने रहे। ‘अरब स्प्रिंग’ लोकतंत्र समर्थक विद्रोह की एक श्रृंखला थी, जिसके प्रभाव में कई मुस्लिम देश आए थे। लेकिन सीरिया की नवीनतम घटना को ‘अरब स्प्रिंग’ कहना अभी मुश्किल है। इसकी एक वजह तो यह की एचटीएस की जड़ें अल कायदा जैसे जेहादी और आतंकी संगठन से निकली है। हालांकि एचटीएस अल कायदा की तरफ वैश्विक जेहाद छोड़ने का दावा नहीं करता। वह दावा करता है कि उसका विश्वास लैंगिक समानता और धार्मिक-जातीय अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना है। राष्ट्रप बशर अल असद की सरकार का पतन और अबु मोहम्मद अल जुलानी के नेतृत्व वाले एचटीएस जैसी इस्लामी ताकतों का उदय पश्चिम एशिया के भू राजनीति की स्थितियों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला है। इस पूरे घटनाक्रम से यह जाहरि है कि राष्ट्रपति असद की सत्ता को गिराने में तुर्की, फ्रांस, अमेरिका और इस्राइल की हिस्सेदारी है और इस क्षेत्र में इनकी विजय हुई है। और रूस तथा ईरान की पराजय हुई है। भारत पर भी इस घटनाक्रम का असर पड़ सकता है। भारत और सीरिया के बीच पुराने रिश्ते रहे हैं। भारत ने सीरिया पर लगाए प्रतिबंधों का कभी समर्थन नहीं किया तो दूसरी ओर सीरिया ने कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा भारत का समर्थन किया है। अब आगे देखना है कि एचटीएस के नेतृत्व वाली नई सरकार का भारत सहित विदेशी मोर्चे पर क्या रुख रहता है। विदेश मंत्रालय ने शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण और समावेशी राजनीतिक प्रक्रिया का आह्वान किया है।
Date: 11-12-24
बाल कल्याण के लिए प्रतिबद्ध संस्था
डॉ. रमेश ठाकुर
बाल कल्याण की बात हो या उनके अधिकारों की रक्षा, दोनों में प्रहरी की भूमिका निभाती है ‘यूनिसेफ’ । इसलिए यूनिसेफ का नाम सुनते ही मन- मस्तिष्क में बच्चे ईद-गिर्द घूमने लगते हैं। साथ ही उनकी समस्याओं और प्रयासों का जिक्र भी होने लगता है। आज ‘विश्व यूनिसेफ दिवस’ है। एक ऐसी संस्था जो संसार के 190 देशों के बेहद दुर्गम स्थानों पर पहुंचकर कर बच्चों के अधिकारों की हिमायत के लिए मजबूती से लड़ती है। बाल कल्याण की सुविधाएं विश्व के प्रत्येक जरूरतमंद, कमजोर और वंचित बच्चों तक पहुंचे, इसलिए लिए यूनिसेफ की टीमें चौबीसों घंटों ग्रांउड जीरो पर तैनात रहती हैं।
यूनिसेफ का मतलब होता है ‘संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष’ जिसकी शुरुआत 11 दिसम्बर, 1946 को ‘संयुक्त राष्ट्र महासभा’ द्वारा किया गया था। शुरुआती वक्त में संस्थान में मात्र 43 देश शामिल हुए थे, लेकिन कुछ वर्षों बाद ये संख्या 100 पार कर गई। पर, आज इस संस्था में 190 मुल्क जुड़े हैं। संख्या में धीरे- धीरे इजाफा हो रहा है। यूनिसेफ के 5 लाख प्रतिनिधि इस समय पूरे संसार में कार्यरत हैं। वहीं, भारत में 18 हजार के करीब वर्कर दुर्गम स्थानों पर बाल कल्याण के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बाल तस्करी की रोकथाम में इनकी अगल टीमें कार्य करती हैं।
मौजूदा समय में यूनिसेफ की टीमें युद्धग्रस्त यूक्रेन – रूस, ईरान-इराक, अफगानिस्तान जैसे मुल्कों में अधिकांश जुटी हैं। वहां अभावग्रस्त बच्चों की परवरिश करने के अलावा उनकी शिक्षा स्वास्थ्य में लगे हैं। वैसे देखा जाए तो, विश्व को यूनिसेफ की कार्यशैली द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तब ज्यादा दिखी, जब इनके योद्धाओं ने बिना अपनी जान की परवाह किए युद्ध से आहत, असहाय, बेघर बच्चों को जरूरती सामानों की आपूर्ति, विभिन्न किस्म की सहायताएं और स्वास्थ्य में सुधार के अभियानों को चलाया। जैसे-जैसे समय बदला, यूनिसेफ ने अपनी कार्यशैली में और बदलाव किए। पहले इनका काम सिर्फबाल अधिकारों की रक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन उसके बाद बच्चों के बेहतर जीवन को बनाने का भी जिम्मा इन्होंने अपने कंधों पर उठा लिया। फिलहाल वक्त में, यूनिसेफ की टीमें माताओं और नवजात शिशुओं के लिए एचआईवी की रोकथाम और उपचार, पर्याप्त पानी, स्वच्छ वातावरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, बाल स्वास्थ्य व पोषण जैसे क्षेत्रों में भी कार्यरत हैं। भारत के नजरिए से यूनिसेफ को देखें, तो वर्ष- 1949 में मात्र तीन सदस्यीय स्टाफ ने हमारे यहां काम आरंभ किया, लेकिन सन 1952 में दिल्ली में अपना एक कार्यालय स्थापित किया। वर्तमान में, समूचे भारत में इनके 16 राज्यों में कार्यालय हैं, जहां ये बच्चों के अधिकारों की हिमायत करते हैं। भारत सरकार अपने बजट से बड़ी रकम इनको सालाना आंवटित करती है, ताकि हमारे यहां दुगर्म क्षेत्रों में रहने वाले वो बच्चे भी इनके जरिए शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सकें, जो सरकार की नजरों से छूट जाते हैं। संस्था का उद्देश्य संसार भर के बच्चों को सुगम जीवन जीने, उन्हें आगे बढ़ाने और अपनी क्षमता का विकास कराने का अधिकार मुहैया कराना होता है। वर्ष 2021 में भारत में यूनिसेफ की सेवाओं के 75 वर्ष पूरे हुए। तब, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी यूनिसेफ और भारत के सहयोग के साक्षा प्रयासों की सराहना की । भारतीय हुकूमत भी चाहती है कि प्रत्येक बच्चे का स्वास्थ्य चंगा हो, सुरक्षा और खुशहाली मिले, इसके लिए वह कोई कोर-कसर नहीं छोड़ती। यूनिसेफ के लोग इस बात को विभिन्न वैश्विक मंचों पर कई मर्तबा कह भी चुके हैं कि उन्हें भारत सरकार से सदैव भरपूर सहयोग मिला।
2018 में यूनिसेफ ने ‘एवेरी चाइल्ड अलाइव’ नाम से एक अंतरराष्ट्रीय अभियान शुरू किया था जिसके अनुसार प्रत्येक मां और नवजात शिशु के लिए सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग और उनकी आपूर्ति करने के लिए प्रयासों का श्रीगणेश करना था। उस अभियान ने जबरदस्त सफलता हासिल की। यूनिसेफ के इस समय 150 देशों में कार्यालय, 34 राष्ट्रीय समितियां हैं जो मेजबान सरकारों के साथ विकसित कार्यक्रमों के माध्यम से अपने मिशन को आगे बढ़ाते हैं। यूनिसेफ को सार्वजनिक क्षेत्र के तीन सबसे बड़े भागीदार संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और विश्व बैंक अधिकांश पैसा देते हैं।
बीते दो दशकों में, विश्व भर में बच्चों के जीवित रहने के दर में बहुत अधिक वृद्धि देखी गई। 2016 में दुनियाभर में, अपने 5वें जन्मदिन से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या आधी होकर 56 लाख तक रह गई । इसके बावजूद, नवजात शिशुओं के लिए प्रगति धीमी रही है। पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु में, जन्म के पहले महीने में ही मर जाने वाले शिशुओं की संख्या 46 प्रतिशत है। जागरूकता के चलते इन आंकड़ों में अब सुधार हुआ है। यूनिसेफ के ऐसे प्रयास निरंतर जारी हैं, इसमें आम जनों को भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। सरकारी- सामाजिक के संयुक्त प्रयासों से अभियान को न सिर्फ संबल मिलेगा, बल्कि और तेज गति भी प्रदान होगी।
Date: 11-12-24
दक्षिण एशियाई देशों की दोस्ती पर दाग
सुशांत सरीन सीनियर फेलो, ( ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन )
“भारत के पड़ोस में एक-दो वर्ष से बहुत चुनौती भरे हालात हैं। ऐसा इसलिए नहीं हुआ है कि भारतीय विदेश नीति में कोई खामी है, बल्कि इसलिए हुआ है कि पड़ोसी देशों के अंदर कई प्रतिकूल सियासी बदलाव हुए हैं। पड़ोसी देशों को लेकर इन दिनों खूब चिंता जताई जा रही है, पर ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। 1970 और 1980 के दशक में भी बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल की ओर से तनावपूर्ण स्थितियां बनती रही हैं। पड़ोसी देशों से भारत का तनाव नई बात नहीं है।
पड़ोसियों से संबंधों की सिलसिलेवार अगर बात करें, तो पाकिस्तान की बात छोड़ देनी चाहिए। उसका भारत विरोधी रुख लगातार बना हुआ है और उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं दिखती है। सुधार की गुंजाइश की बात करें, तो हाल में मालदीव के साथ हमारे रिश्ते खराब हो गए थे, मगर भारत सरकार के परिपक्व रवैये से मालदीव को भी यह बात समझ में आ गई कि भारत से लड़ने का कोई अर्थ नहीं है। भारत ने उसकी मदद करना नहीं छोड़ा और यही बात हमारे पक्ष में गई। अब मालदीव से हमारे रिश्ते फिर पटरी पर आ गए हैं।
वैसे ही, जब श्रीलंका दिवालिया हुआ, तो वहां हालात बहुत बिगड़ गए थे। कोई देश जब श्रीलंका की मदद के लिए नहीं आ रहा था, तब भारत ने उसे चालीस लाख डॉलर दिए । श्रीलंका को तेल भी दिया और अन्य जरूरी सामान भी, इसका असर हमारे संबंधों पर पड़ा । श्रीलंका की नई सरकार जब सत्ता में आई, तो वहां कोई भारत विरोधी लहर नहीं दिखी। दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहतरी की ओर जा रहे हैं, पर यही बात नेपाल पर पूरी तरह से लागू नहीं होती। प्रचंड के समय नेपाल से रिश्ते अच्छे थे, मगर जब ओली आए, तो उनका झुकाव चीन की ओर ज्यादा नजर आ रहा है। ऐसा करते हुए वह भारत का कम, दरअसल अपना नुकसान ज्यादा कर रहे हैं। ओली अपने यहां चीन की पैठ बढ़ाकर भारत को अंगूठा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी समझ में यह बात नहीं आ रही कि ऐसा करते हुए वह नेपाल की जड़ें खोद रहे हैं। चीन जिस तरह से निवेश करता है, वह आर्थिक रूप से उतना लाभदायक नहीं होता, पर वह अपने सहयोगी देश को कर्ज और अपनी रणनीति में फंसा जरूर लेता है। एक बड़ा खतरा यह है कि अगर चीनी सैनिक नेपाल-भारत सीमा पर आकर बैठ जाएं, तो दबाव बढ़ जाएगा। भारत पर ऐसा दबाव स्वयं नेपाल के लिए फायदे की बात नहीं है।
बहरहाल, नेपाल के मोर्चे पर भी भारत सरकार परिपक्वता का परिचय दे रही है और बांग्लादेश के मोर्चे पर भी बहुत संभलकर चल रही है। बांग्लादेश में जो सरकार बनी है, वह राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर कुछ खास नहीं कर पाई है। वहां आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती जा रही है। कानून-व्यवस्था की स्थिति भी खराब होती जा रही है। कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा मिला है। उनको राष्ट्र की नीति बनाने में भी शामिल कर लिया गया है। नतीजा यह है कि कट्टरपंथी ताकतें सड़कों पर खुलेआम घूम रही हैं। इसका असर वहां अल्पसंख्यकों- हिंदुओं और बौद्धों पर पड़ रहा है। ध्यान देने की बात है कि बांग्लादेश की ओर भारत सरकार ने फिर परिपक्वता का रवैया अपना रखा है। सरकार मानती है कि बांग्लादेश महत्वपूर्ण देश है और अगर वहां अस्थिरता फैलती है, तो भारत पर भी असर पड़ेगा। दोनों देशों के बीच रोटी-बेटी का रिश्ता है, भारत सरकार इसे बचाना चाहती है।
फिलहाल दोनों देशों के बीच सबसे बड़ी समस्या यह है कि बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथी ताकतों को आजादी मिली हुई है। वहां भारत के प्रति घृणा महसूस की जा रही है। यह सिर्फ इसलिए नहीं है कि भारत और शेख हसीना के रिश्ते बहुत अच्छे थे। वहां के कुछ सियासी दल और कट्टरपंथी भारत को दोष देते हैं कि जब शेख हसीना बांग्लादेश में मनमानी कर रही थीं, तब भारत सरकार उनके साथ खड़ी थी।
यह समझना चाहिए कि भारत के पास कोई विकल्प नहीं है। बांग्लादेश में जो भी सरकार होगी, उससे भारत सरकार को तालमेल करके चलना होगा। देशों के बीच परस्पर संबंध केवल एक नेता केंद्रित नहीं होते। जब सहयोग से कोई सड़क बनती है, तो बांग्लादेश को भी लाभ होता है और भारत को भी । जब भारत छात्रवृत्ति देता है, तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को नहीं, बल्कि वहां के छात्रों को ही लाभ होता है।
बांग्लादेशियों को यह बताने की जरूरत है कि भारत के रिश्ते पूरे बांग्लादेश के साथ हैं, उसके लोगों के साथ हैं, पर इस रिश्ते का जरिया सरकार है। भारत सरकार बांग्लादेश की सरकार को नजरंदाज करके सीधे वहां के लोगों के साथ व्यवहार करने लगे, तो तत्काल आरोप लग जाएगा कि भारत आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। भारत सीधे वहां के लोगों के साथ खड़ा हो जाए, तो भी गलत है और अगर वहां की सरकार के साथ खड़ा हो, तो कई लोग आरोप लगाने लगते हैं कि भारत सरकार बांग्लादेश सरकार का पक्ष ले रही है। यह तो वही बात हो गई कि चित भी मेरी पट भी मेरी व अंटा मेरे बाप का। ऐसा नहीं होना चाहिए।
खैर, अब भारत को दो खतरों पर ध्यान देना चाहिए। पहला खतरा, चीन का बांग्लादेश और भारत अन्य पड़ोसी देशों में बढ़ता दखल भारत के खिलाफ चीन का घेरा तंग होता जा रहा है। हमें अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिए। चीन को किसी देश से संबंध बनाने से हम नहीं रोक सकते, पर उसे यह तो बता ही सकते हैं। कि वह हमारी सुरक्षा को नजरंदाज न करे।
आज दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं, जो समझते हैं कि वे भारत को अंगूठा दिखा सकते हैं, पर चीन को नहीं दिखा सकते। भारत कुछ अच्छा भी करे, तो बात उल्टी पड़ती है और चीन बुरा भी करे, तो कोई उंगली नहीं उठाता। यह जो माजरा है, इसका इलाज भारतीय विदेश नीति के निर्णायकों को करना होगा।
दूसरा खतरा यह है कि पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। शेख हसीना के समय काफी संभलकर आयात होता था और पाकिस्तान के लोगों को वीजा भी सोच-समझकर दिया जाता था, पर अब पाकिस्तान से लोग आसानी से बांग्लादेश पहुंचने लगेंगे। हसीना से पहले जब खालिदा प्रधानमंत्री थीं, तब पाकिस्तान से आए आतंकी बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुसते थे। बांग्लादेश तब पूर्वोत्तर के भारत विरोधी उग्रपंथियों को भी शरण देता था। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सीधी हवाई सेवा भी शुरू होने वाली है, तो यह हमारे सुरक्षा बलों के लिए भी पहले से ज्यादा मुस्तैद रहने का समय है।