09-08-2024 (Important News Clippings)
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Date: 09-08-24
‘Live Up To What Parliamentary Stands For’
Lok Sabha Speaker writes on the criticality of discipline and decorum in legislatures, for both proper conduct of business and health of democracy.
Om Birla
Legislatures have a sacrosanct responsibility of oversight, law making and ensuring financial accountability. Over the decades, there has been a manifold increase in roles and responsibilities of legislatures, especially in a developing country like ours. Ensuring discipline and decorum in legislatures has assumed critical importance for orderly and seamless conduct of business of the House and for virtuous outcomes and success of our parliamentary democracy.
When disruption in legislatures becomes a regular feature, it not only results in loss of taxpayer money, but also projects a negative image of legislatures, which can lead to erosion of faith in these institutions. Lack of discipline and decorum in legislatures cannot augur well for the health of our parliamentary democracy.
The All India Presiding Officers’ Conference (AIPOC), apex body of presiding officers of legislatures in the country, has played an important role in the evolution of Rules of Procedure and Conduct of Business in our legislatures. Through dialogue and discussion, it has come up with solutions to complex problems.
At a Nov 2001 conference, AIPOC deliberated on discipline and decorum in Parliament and state and UT legislatures. A resolution and a code of conduct for members were unanimously adopted. In 2000, with AIPOC’s efforts, an ad hoc Ethics Committee was constituted, which became a permanent standing committee of Lok Sabha in 2015. Its recommendations have a significant bearing on conduct of members.
Parliamentary decorum encompasses a set of rules, conventions, and etiquette governing behaviour of members within the legislative chamber. Key aspects relate to respect for the chair and fellow members; relevance of speeches and questions to matter under discussion; orderly conduct; refraining from interrupting other members, creating commotion, or engaging in other disruptive behaviour. Members should use appropriate and dignified language in the House.
Rules and standards of conduct for Lok Sabha members are provided in Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, directions issued by Speaker under Rules of Procedure, and rulings from the Chair. The Handbook for Members and Practice & Procedure of Parliament serve as guides on desirable conduct. Members are expected to be well conversant with these rules and guidelines. There are also parliamentary customs and conventions based on past precedents.
Extent and amplitude of the words “conduct of a member” have not been defined exhaustively. It’s within the powers of the House in each case to determine whether a member has acted in an unbecoming manner or in a manner unworthy of an MP.
Articles 105 and 194 of the Constitution outline the powers, privileges, and immunities of Parliament and its members. These enable Parliament and its members to discharge their responsibilities without fear or hindrance. Members should use them for smooth, effective and constructive utilisation of time allocated for legislative and other businesses of the House.
The Lok Sabha Speaker is entrusted by the Constitution, rules of procedure and conduct of business, and by parliamentary tradition, with wide-ranging powers and responsibilities. Speaker is not only looked upon as moderator and facilitator of sittings, but also vested with authority to help frame sound rules and promote practices, customs and conventions that create a healthy parliamentary culture.
Given his wide and onerous responsibilities, Speaker is also vested by Lok Sabha with disciplinary powers. Maintenance of discipline and decorum in the House is a delicate duty.
For instance, Speaker can intervene when a member makes an unwarranted or defamatory remark by asking him/ her to withdraw the offending remark and even order its expunction. Speaker may also order a member guilty of disorderly conduct to withdraw from the House and name a member for suspension if such member disregards or questions the Chair’s authority and persists in obstructing proceedings.
In no situation should the authority of the Chair be questioned or his/her instructions disregarded. Speaker is final arbiter of all questions arising in the legislature’s precincts. Members should regard the Chair not as an individual but as a supreme institution, a living embodiment of the authority of Parliament.
Elected members are looked up to by people of this country, especially youth, as their role models. Therefore, the conduct of legislators should be dignified, orderly, exemplary and beyond reproach. Upholding parliamentary decorum is critical for the edifice of parliamentary democracy and its supreme democratic institution. Parliamentarians and legislators are, thus, bound by the spirit of the Constitution to maintain high standards of conduct in the houses of legislature.
Date: 09-08-24
Change in Bangladesh, the challenges for India
New Delhi can capitalise on its strong development partnership with Dhaka and work closely with the interim government, the army, and the people.
T.S. Tirumurti was India’s Permanent Representative to the United Nations, New York and, earlier, Head of Division for Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar and the Maldives.
With events in Bangladesh unfolding at a rapid pace, this writer recalls the events of February 2009 when (now former) Prime Minister Sheikh Hasina faced a major crisis within two months of her taking over. The mutiny of the Bangladesh Rifles (BDR), a paramilitary force, where the rebels took over the BDR’s headquarters in Dhaka, left 74 dead, out of whom 57 were army officers.
The unrest spread to 12 other towns and cities and posed a direct threat to the fledgling democratically elected government of Sheikh Hasina.
Indian Foreign Secretary Shivshankar Menon was called back from Colombo by the then External Affairs Minister Pranab Mukherjee, where this writer was also present, being the Head of Division for Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar and the Maldives. We took the only available flight, late at night, to Mumbai and then to Delhi to reach early the next morning. Within two hours, the Foreign Secretary began meeting Ambassadors of important countries to convey India’s concern about the unfolding crisis and seeking their understanding in case the situation got worse.
The mutiny failed. It was bound to fail since Ms. Hasina had just come to power riding on “clean” elections with huge backing from women and youth, and without the army’s interference. But in the 15 years of her tenure, all this seems to have been squandered.
A growing disconnect
The recent elections in 2024 were least inclusive with the Opposition’s boycott, dwindling democratic space, an erosion of human rights, a severe economic downturn and, even more significantly, high levels of unemployment among the youth — a segment of support which had earlier benefited from the sustained economic growth under Ms. Hasina. And when the students’ protests broke out, led by the Anti-Discrimination Student Movement, the fact that it was handled in a ham-handed manner — almost as if they were the enemies of the state, and which saw the use of violence — sealed Ms. Hasina’s fate.
Factoring in public opinion, challenges
However, Bangladesh Army chief, General Waker-uz-Zaman, has stepped into a situation that is quite different from what existed when Gen. Moeen U. Ahmed took over in 2007 in a coup. In 2007, one needed the army to bring the anarchy and the violence that was unleashed by both the major political parties under control, restore governance and facilitate elections. The situation demanded a strong man at the top. In 2024, the army is seen more as facilitating the will of the people by driving out a beleaguered Prime Minister and restoring the democratic process. This has also made the army more vulnerable and, therefore, more responsive to public opinion.
A sign of this vulnerability is the acceptance of the students’ choice of Nobel laureate Muhammad Yunus as the head of the interim government. Normally, coup leaders nominate lacklustre technocrats to run the country under their tight supervision, and not accept a popular leader who commands widespread respect, internally and externally. But then, the army’s vulnerability may well be the silver lining which Bangladesh is looking for. Mr. Yunus is seen as a passionate supporter of democratic values and the rule of law. He is a known Hasina-baiter, on account of how she treated him. While he did nurse political ambitions and wanted to start his own political party, he is not seen to be close to the two main parties, the Awami League and the Bangladesh Nationalist Party. Could this be the springboard he needs to launch a third force in Bangladesh?
However, selecting the interim government is not the only task right now. There is an equally serious issue — of the students’ agitation being hijacked by those suppressed under the earlier regime or who had boycotted the elections or supported from outside the country. They include not only the Bangladesh Nationalist Party and the opposition but also the banned Bangladesh Jamaat-e-Islami which had unleashed Islamic jihadist violence in 2006-07. Violence against Awami League sympathisers and their properties continue, symbols of Bangladesh liberation including the statues of Sheikh Mujibur Rehman are being demolished, and the Hindu minority community is under attack. Accommodating such polarised forces in the interim government will weaken both Mr. Yunus and the army and, inevitably, give a fillip to anti-India forces. Will a weak army leadership be able to control these forces?
While India was the first country to flag “contemporary forms of religiophobia against non-Abrahamic religions” in the United Nations Security Council in 2021 and in the UN General Assembly in 2022, it has demurred, raising this more forcefully with its neighbours and the West, apart from the usual expression of concern. Recent events in Bangladesh have shown, yet again, that if India does not, nobody will.
Mirroring Myanmar and the Maldives
The situation in Bangladesh is akin to events unfolding in Myanmar rather than Sri Lanka. After three consecutive elections in Myanmar, the coup leaders are finding it difficult to retain control over the people and ethnic groups and may well collapse sooner rather than later. After four consecutive elections in Bangladesh, where peoples’ democratic aspirations have been raised, the military will find its role considerably circumscribed.
For India, the situation seems similar to what happened in the Maldives where it, inter alia, propped up President Ibrahim Mohamed Solih without building bridges to the other side and facing a backlash when the opposition came to power.
What is in its favour though, whether in the Maldives or Afghanistan or Sri Lanka, or now in Bangladesh, is the strong development partnership and projects it has built for the benefit of their peoples. India’s best bet is to work closely with Mr. Yunus and the army, and with the people.
बोलने की आजादी पर कसता नया शिकंजा
संपादकीय
ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज (रेगुलेशन) बिल पिछले कुछ वर्षों से सोशल मीडिया पर शिकंजा कसने के क्रम में सबसे सख्त है। पर अब प्रस्तावित बिल की जद में संस्थाओं के साथ ही वह हर व्यक्ति होगा, जो अपनी बात किसी भी माध्यम से प्रसारित करता है। इनके लिए भी पंजीयन बाध्यकारी होगा। वर्ष 2021 में बनी आईटी नियमावली जब अपेक्षित मकसद (डिजिटल मीडिया पर अंकुश ) हासिल न कर सकी तो इसे दो बार संशोधित किया गया। पहला संशोधन 2023 में करके त्रि-स्तरीय शिकायत अपीलीय समिति बनाई गईं, जिसमें तीन मंत्रालयों के लोग लाए गए- गृह, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी। फिर उसी साल 6 अप्रैल को तथ्य चेक करने के तथाकथित उपक्रम के नाम पर केंद्र को ‘फर्जी, झूठे और भ्रामक’ खबरों पर लगाम लगाने की शक्तियां दी गईं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्थगन आदेश दे दिया। सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज (रेगुलेशन) बिल, 2023 के मसौदे को जनता के बीच चर्चा के लिए जारी किया। चुनाव के कारण इसे मुल्तवी किया । लेकिन इस बार बिल आम जनता के बीच नहीं, केवल कुछ खास लोगों को ही वितरित किया गया है। अभिव्यक्ति की आजादी पर कहीं भी किसी किस्म का अंकुश पूरी जनता पर अंकुश है क्योंकि अनुच्छेद 19 (1) (अ) यह आजादी हर नागरिक को देता है।
Date: 09-08-24
अदालती चक्रव्यूह से जनता को राहत देना जरूरी है
विराग गुप्ता, ( सुप्रीम कोर्ट के वकील, ‘अनमास्किंग वीआईपी’ पुस्तक के लेखक )
अमेरिका, भारत या फिर बांग्लादेश समेत अधिकांश देशों में नेता और सरकार संविधान की आड़ में ही जनता के अधिकारों का दमन और भ्रष्टाचार करते हैं। बांग्लादेश में मुखिया पद के नए दावेदार मोहम्मद यूनुस के खिलाफ भी 100 से अधिक मुकदमे चल रहे हैं।
पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और प्रधानमंत्री पद की भावी दावेदार खालिदा जिया दोनों को सेना ने भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में बंद कर दिया था। हसीना सरकार के आरक्षण बढ़ाने के दांव और हाईकोर्ट के फैसले के बाद बांग्लादेश में तख्तापलट का कथानक तैयार हो गया था। बांग्लादेश-संकट के बरक्स भारत में न्यायिक व्यवस्था से जुड़े तीन पहलुओं को समझना बेहद जरूरी है।
अदालतों से त्रस्त जनता : सुप्रीम कोर्ट में आयोजित पहली लोक अदालत के बाद चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि लम्बी मुकदमेबाजी से त्रस्त लोग सेटलमेंट चाहते हैं। उनके अनुसार अदालत की लम्बी प्रक्रिया सजा जैसी है, जो जजों के लिए चिंता की बात है।
रिजर्व फैसलों को तीन महीने के भीतर जारी कर देना चाहिए। लेकिन एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति पर एलजी के अधिकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 15 महीने बाद फैसला दिया। एक ही मामले पर दो अदालतों में सुनवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन बेसमेंट में कोचिंग के छात्रों की मौत के मामले में हाईकोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई का फैसला लिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कोचिंग संस्थानों को डेथ चैम्बर बताया है। सड़क पर गाड़ी चलाने के आरोप में एसयूवी चालक को जेल भेजने वाले पुलिस वालों की निंदा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अनुसार किसी को गलत तरीके से जेल में रखना गुनाह है।
उसके बावजूद कार चालक को हिरासत में भेजने वाले और जमानत की अर्जी रद्द करने वाले मजिस्ट्रेट के खिलाफ हाईकोर्ट ने कार्रवाई नहीं की। ऐसे जजों की वजह से लाखों बेगुनाह लोग जेलों में बंद हैं। हाईकोर्ट के जजों ने कहा है कि एमसीडी नहीं सुधरी तो हाईकोर्ट को दखल देना होगा। लेकिन जज नहीं सुधरे तो फिर कौन दखल देगा?
अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार : ईडी के अनुसार छत्तीसगढ़ के पीडीएस स्कैम में हाईकोर्ट जज ने भ्रष्ट तरीके से आरोपी अफसरों को जमानत दी थी। इस मामले में वाॅट्सएप चैट के प्रमाण के बावजूद महाभियोग से जज को बर्खास्त करने के बजाय दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर करके मामले को रफा-दफा कर दिया गया।
सनद रहे कि आजादी के बाद किसी भी जज की बर्खास्तगी नहीं हुई है। बड़ी बेंच और संविधान पीठ के पुराने फैसलों का सम्मान करने के बजाय मीडिया में सुर्खियां हासिल करने के लिए फैसले देने की बढ़ती प्रवृत्ति से न्यायिक अनुशासन कमजोर हो रहा है।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के सिंगल जज ने डिवीजन बेंच और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मानने से इंकार कर दिया। उनके अनुसार हाईकोर्ट स्वतंत्र संवैधानिक इकाई है, जो सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने हाईकोर्ट जज के फैसले को निरस्त कर दिया। लेकिन जज साहब के वायरल हो रहे वीडियो में कही गई आपत्तिजनक बातों का न्यायिक व्यवस्था में सही और संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा।
संविधान हत्या दिवस : भारत में भी आपातकाल के दौरान विरोधी दलों के नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला लिया है। देश में यदि 50 साल पहले संविधान की हत्या हो गई थी तो सांसद, मंत्री और जज किस संविधान की शपथ लेकर देशसेवा कर रहे हैं?
दिलचस्प बात यह है कि आपातकाल से जुड़ी सभी ज्यादतियों और गैर-कानूनी गिरफ्तारियों के लिए सरकार और पुलिस के साथ न्यायपालिका भी बराबर की जिम्मेदार थी। खनन की रॉयल्टी में राज्यों को अधिकार देने के सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले से केंद्र-राज्य संबंधों पर भी तनाव बढ़ रहा है।
सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच ने आरक्षण पर 20 साल पुराना फैसला बदल दिया है। जातिगत जनगणना के दबाव से सामाजिक विघटन बढ़ने की आशंका है। सोशल मीडिया के हथियार से लैस बेरोजगार युवाओं की बढ़ती नाराजगी भारत जैसे देशों के लिए भी चिंता का सबब होना चाहिए।
भारत में नेताओं से पीड़ित जनता चुनावों के जरिए आवाज उठा सकती है। नाकारा और भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ सीबीआई और अदालतों के दरवाजे खुलते हैं। लेकिन अदालतों में न्याय के बजाय तारीख पे तारीख या फिर कागजी फैसला मिलने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। लोकतंत्र और संविधान की सुरक्षा के लिए अदालती चक्रव्यूह से जनता को राहत देना जरूरी है।
समय की मांग है संसदीय मर्यादा का पालन
ओम बिरला, ( लेखक लोकसभा अध्यक्ष हैं )
विधायी निकायों को पर्यवेक्षण, विधि-निर्माण एवं वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस तथ्य के दृष्टिगत कि भारत में दशकों से एक कार्यशील और मजबूत संसदीय लोकतंत्र है, विधायिका में अनुशासन और शिष्टाचार बनाए रखना और महत्वपूर्ण हो गया है। यदि सदन में व्यवधान नियमित घटना बन जाए तो इससे न केवल करदाताओं के पैसे की भारी बर्बादी होती है, बल्कि हमारे संस्थानों की नकारात्मक छवि भी बनती है, जिसके चलते लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास घट सकता है। विधायिका में अनुशासन और शिष्टाचार का अभाव हमारे संसदीय लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। देश में विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों का शीर्ष निकाय अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन (एआइपीओसी) ने विधानमंडलों में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के विकास में अहम भूमिका निभाई है। इसने रचनात्मक विमर्श और संवाद के जरिये विधानमंडलों के समक्ष समस्याओं के समाधान निकाले हैं, जिनमें अनुशासन और मर्यादा का मुद्दा भी शामिल है।
एक शताब्दी से अधिक की अपनी यात्रा के दौरान इस सम्मेलन द्वारा विधानमंडलों में मर्यादा और गरिमा से जुड़े अनेक मुद्दों पर विमर्श हुआ है। नवंबर, 2001 में हुए सम्मेलन में ‘संसद और राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों के विधानमंडलों में अनुशासन और शिष्टाचार” विषय पर गहन चर्चा हुई। उसमें इस विषय पर सर्वसम्मति से एक संकल्प और आचार संहिता स्वीकार की गई। एआइपीओसी के प्रयासों के फलस्वरूप एक तदर्थ आचार समिति का गठन किया गया, जो 2015 से लोकसभा की स्थायी समिति बन गई है। इसकी सिफारिशों का सदस्यों के आचरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। संसदीय मर्यादा के अंतर्गत कुछ नियम, परिपाटियां और शिष्टाचार शामिल हैं, जिनका पालन सदस्यों को विधायी सदन में करना होता है। सार्थक विचार-विमर्श और निर्णय लेने हेतु अनुकूल परिवेश बनाने के लिए आवश्यक है। संसदीय शिष्टाचार के कुछ महत्वपूर्ण पहलू ऐसे हैं जिन्हें लेकर सभी पक्षों की सहमति है, जैसे अध्यक्ष पीठ के प्रति सम्मान का प्रदर्शन, अन्य सदस्यों के प्रति सम्मान का प्रदर्शन, सदन में चर्चाधीन विषयों पर संगत भाषण, सदन में अनुशासित आचरण, अन्य सदस्यों के भाषण में व्यवधान न डालना, सदन के अंदर शोर न करना तथा सदन में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न उत्पन्न करना।
‘सदस्य का आचरण’ शब्द को पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। यह निर्धारित करने की शक्ति सभा के पास होती है कि क्या किसी सदस्य ने अशोभनीय व्यवहार किया है या कोई ऐसा व्यवहार किया है, जो एक संसद सदस्य के लिए अनुचित है। सभा में सदस्यों के गरिमापूर्ण और मर्यादित आचरण को सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों में कई प्रविधान हैं। सदस्यों का व्यवहार ऐसा होना चाहिए, जिससे संसद और उसके सदस्यों की गरिमा बढ़े। सदस्यों का आचरण संसदीय परंपराओं या उन मानकों के विपरीत न हो, जिनकी संसद सदस्यों से अपेक्षा की जाती है। संसदीय विशेषाधिकार सदस्यों को बिना किसी भय या व्यवधान के सदन में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में सक्षम बनाते हैं। संविधान प्रदत्त संसदीय विशेषाधिकार अमूल्य हैं, इसलिए सदस्यों को सदन में इनका उपयोग इस प्रकार करना चाहिए, ताकि सदन के समय का सार्थक उपयोग हो और सदन के माध्यम से लोकहित के अधिकतम कार्य प्रभावी रूप से किए जा सकें।
लोकसभा अध्यक्ष को संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुरूप निष्पक्ष और व्यवस्थित कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा चर्चा के दौरान सभी प्रकार के विचारों की अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक शक्तियां और जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। अध्यक्ष न केवल सभा की बैठकों का संचालन करता है, बल्कि उस पर समुचित नियम, परिपाटियां, परंपराएं और एक स्वस्थ संसदीय संस्कृति विकसित करने की जिम्मेदारी भी होती है। उसके व्यापक उत्तरदायित्वों को देखते हुए लोकसभा द्वारा अध्यक्ष को नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक शक्तियां भी प्रदान की गई हैं, ताकि संसद जनता के हित में अपने संवैधानिक अधिदेश को पूरा करने में सक्षम हो सके।
सदन में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखना अध्यक्ष का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। इसके लिए उसे नियमों और परंपराओं के तहत पर्याप्त अधिकार प्रदान किए गए हैं। जब कोई सदस्य अनुचित या अपमानजनक टिप्पणी करता है तो अध्यक्ष हस्तक्षेप कर सकता है और सदस्य से उस टिप्पणी को वापस लेने के लिए कह सकता है या वाद-विवाद के दौरान प्रयुक्त किए गए किन्हीं अपमानजनक या अभद्र शब्दों को हटाने का आदेश दे सकता है। अध्यक्ष अनुचित आचरण करने वाले किसी सदस्य को सदन से बाहर जाने का आदेश भी दे सकता है और यदि सदस्य अध्यक्षपीठ की अवहेलना करता है और सभा की कार्यवाही में लगातार व्यवधान उत्पन्न करके घोर अव्यवस्था उत्पन्न करता है तो अध्यक्ष किसी सदस्य को निलंबित भी कर सकता है। सदन की प्रतिष्ठा और गरिमा को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि सदस्य अध्यक्ष पीठ के निर्देशों का अनुसरण करें। आसन पर बैठने के पश्चात अध्यक्ष किसी दल विशेष या विचारधारा विशेष का नहीं होता, बल्कि संसदीय लोकतंत्र का निष्पक्ष प्रहरी होता है। संसदीय संस्थाओं की उच्च मर्यादा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि सदस्य किसी भी परिस्थिति में अध्यक्ष के प्राधिकार पर प्रश्न न उठाएं और उसके निर्देश की अवहेलना न करें।
विधानमंडल परिसर के अंदर उत्पन्न सभी मुद्दों पर अंतिम निर्णय अध्यक्ष का होता है और विधायिका के प्रभावी कामकाज के लिए आवश्यक है कि सभी सदस्य अध्यक्ष के आदेश का पालन करें। सदस्यों को अध्यक्ष को एक व्यक्ति के रूप में न देखते हुए एक संस्था के रूप में देखना चाहिए, जो संसद के विशेषाधिकारों एवं शक्तियों का प्रतीक है। सदस्यों को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि नागरिकों द्वारा संसद सदस्यों को आदर्श माना जाता है। इसलिए विधायिका के सदस्यों का आचरण गरिमापूर्ण, अनुशासित, अनुकरणीय और दोषरहित होना चाहिए। प्रत्येक जनप्रतिनिधि के लिए संविधान की भावना से संसद के सदनों में आचरण के उच्च मानक बनाए रखना अनिवार्य है।
Date: 09-08-24
आरोप की बुनियाद
संपादकीय
पिछले कुछ वर्षों से धनशोधन के आरोपों के तहत प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और सीबीआइ की ओर से छापे या गिरफ्तारियों के मामले सुर्खियों में रहे हैं। इसके अलावा, ऐसे कई मामलों में होने वाली कार्रवाइयों की जैसी प्रकृति देखी गई, उसमें अब ईडी को विपक्ष की आवाज को दबाने का औजार बनाए जाने के आरोप भी लगने लगे हैं। इस मसले पर खुद सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी प्रवर्तन निदेशालय को एहतियात बरतने या हिदायत देने की कोशिश हो चुकी है। मगर आज भी ऐसे आरोपों में साक्ष्यों को लेकर शायद गंभीरता नहीं आ पाई है या फिर इसमें एक परिपक्व दृष्टि का अभाव दिखता है। शायद यही वजह है कि बुधवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने धनशोधन के मामलों में दोषसिद्धि की बहुत कम दर का हवाला देते हुए ईडी से अभियोजन और साक्ष्य की गुणवत्ता पर ध्यान देने को कहा। यह छिपा नहीं है कि बीते कुछ समय से धनशोधन के आरोपों में छापा या फिर गिरफ्तारी के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, मगर उनमें से बहुत कम मामलों में आरोप साबित हो रहे हैं। इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को दोषसिद्धि की दर को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक जांच करने की सलाह दी।
दरअसल, पहले भी धनशोधन के आरोप पर होने वाली कार्रवाइयों को लेकर कई तरह के सवाल उठते रहे हैं और बिना मजबूत साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तारी के मामलों की विश्वसनीयता कसौटी पर रही है। इसके बावजूद लगातार इस तरह के आरोप में छापे या गिरफ्तारी के मामले सामने आए। हकीकत यह है कि धनशोधन के मामले में गैरकानूनी गतिविधियों के आरोप के साथ ईडी ने कार्रवाई करने में जितनी हड़बड़ी दिखाई, उतनी ही शिद्दत से आरोपों को साबित करने के लिए साक्ष्य पेश नहीं किए। नतीजतन, ऐसे मामलों में दोषसिद्धि की दर काफी कम रही। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को लोकसभा में यह जानकारी दी कि ईडी ने सन 2014 से लेकर 2024 के बीच धनशोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत कुल पांच हजार दो सौ सत्तानबे मामले दर्ज किए, लेकिन इनमें से सिर्फ चालीस आरोपों में ही दोष सिद्ध हो सका। सवाल है कि इतनी बड़ी तादाद में दर्ज होने वाले मामलों की बुनियाद में सबूतों का आधार कितना ठोस था और किन वजहों से प्रवर्तन निदेशालय पर पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होकर कार्रवाई करने के आरोप लगते हैं!
अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि शीर्ष अदालत को यह कहने की जरूरत पड़ी कि जिन मामलों में प्रथम दृष्टया मामला बनता है, प्रवर्तन निदेशालय को उन्हें अदालत में साबित करने की जरूरत है। अदालत की यह टिप्पणी यही दर्शाती है कि जिस तेजी से धनशोधन के मामलों में ईडी ने कार्रवाई किए, उसे साबित करने को लेकर उसके भीतर कोई गंभीरता नहीं दिखी। इसकी क्या वजहें हो सकती हैं?
आखिर क्या कारण है कि विपक्षी दलों को प्रवर्तन निदेशालय की मंशा पर और उसके सरकार के इशारे पर काम करने की प्रवृत्ति पर सवाल उठाने का मौका मिलता है? गैरकानूनी धनशोधन के मामलों की जांच और कार्रवाई की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए अगर दर्ज मामलों में दोषसिद्धि की दर बेहद कम है तो क्या यह प्रवर्तन निदेशालय की साक्ष्यों को लेकर गंभीरता में कमी का सूचक नहीं है? यह ध्यान रखने की जरूरत है कि ईडी जैसी सरकारी एजंसी की विश्वसनीयता या साख उसकी कार्रवाइयों की बुनियाद और उसमें दोषसिद्धि की दर के आधार पर बनती या बिगड़ती है।
Date: 09-08-24
तकनीक का संजाल
संपादकीय
आज बहुत सारे कामों के लिए स्मार्टफोन और कंप्यूटरों पर निर्भरता बढ़ती गई है। मगर इसका एक पहलू यह भी है कि आज ज्यादातर लोग जिस तरह स्मार्टफोन में खोए रहते हैं, वह इसकी उपयोगिता के बरक्स एक विरोधाभासी स्थितियां पैदा कर रहा है। चिंता की बात यह है कि शहरों-महानगरों में ऐसे तमाम बच्चे हैं, जिनकी सुबह मोबाइल के स्क्रीन के साथ होती है, उनका ज्यादातर वक्त उसी के साथ कटता है। ऐसे में बच्चों की मानसिक और शारीरिक सेहत पर पड़ने वाले असर का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन की एक रपट में भी यह साफ कहा गया है कि मोबाइल या स्मार्टफोन के नजदीक रहने से विद्यार्थियों का ध्यान भंग होता है और उससे सीखने की क्षमता पर नकारात्मक असर पड़ता है। यूनेस्को के मुताबिक, विद्यार्थी अगर निश्चित सीमा से ज्यादा स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं तो इससे उनके शैक्षणिक प्रदर्शन में बाधा आती है।
गौरतलब है कि आज बहुत सारे घरों में बच्चों को जरूरत के तर्क पर स्मार्टफोन तक आसान पहुंच तो दी गई है, लेकिन ज्यादातर बच्चों का बहुत सारा वक्त अब मोबाइल के स्क्रीन में कटता है। इससे न केवल उनकी पढ़ाई-लिखाई की सहजता और ज्ञान की ग्राह्यता बाधित हो रही है, बल्कि उनके स्वभाव में भी बदलाव दर्ज किए जा रहे हैं। कई बच्चे स्मार्टफोन का उपयोग किसी लत की तरह करते हैं और मना करने पर उनके भीतर अस्वाभाविक प्रतिक्रिया देखी गई है। इसके मानसिक प्रभावों के समांतर ही ज्यादा समय तक मोबाइल के स्क्रीन में खोए रहने से शारीरिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। इसमें नींद से लेकर खानपान की आदत में बदलाव हो सकता है। मोटापा बढ़ने और शारीरिक सक्रियता में भी कमी आ सकती है, जो सेहत के अन्य पहलुओं को प्रभावित करता है। बच्चों पर इसके गंभीर असर को देखते हुए ही दुनिया के कई देशों ने स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। आधुनिक तकनीकों के उपयोग की सीमा वही होनी चाहिए, जिससे मनुष्य के मानसिक-शारीरिक स्वास्थ्य की गुणवत्ता बेहतर हो, न कि उसके असर से वह धीरे-धीरे छीजने लगे।