
09-04-2025 (Important News Clippings)
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Date: 09-04-25
Raving No More
SC ruling on TN guv applies to guvs in all oppn-ruled states. It removes a constitutional ambiguity
TOI Editorials
Governors in opposition-run states can’t be a law unto themselves. SC made this abundantly clear with a strongly-worded judgment against Tamil Nadu governor RN Ravi on Tuesday. Ravi, though, has been here before. In March last year, SC had pulled him up for refusing to reinstate a minister on the CM’s recommendation. But this time, a bench of Justices JB Pardiwala and R Mahadevan has delivered a landmark verdict that not only clears 10 pending bills – one of them stuck since Jan 2020 – in one stroke, but also limits the power of governors across states to delay inconvenient bills indefinitely. The 10 bills Ravi had stymied, for example, would have loosened Centre’s grip on institutes of higher education in TN, including the power to appoint vice-chancellors.
Governors vs states is an old story, and recommending president’s rule used to be the top trick in a governor’s playbook. Now, sitting on bills, refusing to convene assembly sessions, and rejecting VC appointments are more common across opposition-run states – Kerala, Telangana, West Bengal and Punjab, besides TN. In Nov 2023, for instance, SC had agreed with Punjab’s complaint against governor Banwarilal Purohit, who had withheld approval for four bills. That should have been Ravi’s cue to clear the TN bills he had jammed, but he lobbed them into the President’s court instead. On Tuesday, SC ruled that his action was “erroneous and illegal”.
Without “undermining” the governor’s office, the court upheld the supremacy of the elected legislature: “The members of the state legislature have been elected by the people of the state as a result of the democratic outcome (and) are better attuned to ensure the well-being of the people.” It said a governor – and this applies not just to Ravi – does not have a “pocket veto” and must be “guided not by considerations of political expediency but by the sanctity of the Constitutional oath he undertook”.
What makes this judgment different from others on the subject is that SC has removed an ambiguity arising from the wording of Article 200 of the Constitution. Where the Article says governors must send bills for reconsideration “as soon as possible”, SC has said governors will have a maximum of three months to return a bill for the state govt’s reconsideration, or send it to the President. That’s a long-overdue blow for federalism.
Don’t Miss the Forest For ‘Eco’ Lip Service
ET Editorials
Land disputes are an unresolved challenge in India. Add to that ecological destruction, and one has the recipe for how not to bake a ‘Viksit Bharat’. The recent clash between the Telangana government and citizens, including University of Hyderabad (UoH) students, over the former’s reported plans to auction land from the Kancha Gachibowli forested area adjoining the UOH campus to create IT parks, is yet another proof of the dodgy pudding. After a Supreme Court suo motu intervention, and a stay on all ‘development’ activity until further orders, Telangana CM Revanth Reddy has reportedly dropped the IT park project and now proposes an ‘eco park’ — a plan that also involves relocating the UoH campus. This smells like adiversionary tactic.
The state’s eagerness to transform the land stems from its prime location in Hyderabad’s booming financial district. It is banking on a technicality: that the ‘earmarked’ 400 acres have never been officially demarcated or notified as ‘forest’, even though they are part of UoH’s larger forest ecosystem. Activists cite the Supreme Court’s 1996 ‘TN Godavarman Thirumulkpad vs Union of India & Others’ ruling, which held that any land with forest cover qualifies as ‘forest land’ regardless of notification, and must be protected under the Forest Conservation Act 1980.
While an eco park may seem like a ‘green’ option, no man-made intervention can replicate the richness of a natural forest. Forests are unmatched as carbon sinks, climate regulators and providers of ecosystem services. If India is serious about climate goals and its purported ambition to increase forest cover, Kancha Gachibowli should not just be spared but be protected as a national park. Sustainable development can’t just be a catchphrase.
A regional revival
The BIMSTEC summit provided a platform for bilateral meetings
Editorial
Last week’s Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) summit — the sixth — which brought the leaders of seven neighbouring countries to Bangkok at a time of global turbulence, was an opportunity to reignite the regional grouping after years of stasis. Originally cast as a “bridging” mechanism between South Asia’s SAARC and South East Asia’s ASEAN countries, the grouping has languished due to a lack of purpose or due to political underpinnings. After the collapse of India-Pakistan ties, post-2014, SAARC has made little movement, whereas the micro-grouping of Bangladesh-Bhutan-India-Nepal ran aground after the Bhutanese Parliament rejected the Motor Vehicles Agreement between them, as a result of which New Delhi has invested in BIMSTEC. While the objective of having a summit every two years was derailed by the COVID-19 pandemic, what is important is that the summit was held in spite of a possible derailment after the earthquake in Myanmar and Thailand. But the summit proved useful, given the number of agreements and areas of cooperation. These include a BIMSTEC chamber of commerce and work on the India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway that will connect India’s North-East region, billed a BIMSTEC “hub”, all the way to the Pacific ocean. The BIMSTEC region is prone to natural disasters and building a joint mechanism for disaster management is critical. Negotiating a free trade agreement (FTA) and Customs agreements are among other plans outlined in a ‘Vision 2030’ document that was adopted.
Apart from the multilateral outcomes, the summit provided the leaders a rare opportunity for bilateral meetings. Prime Minister Narendra Modi and Bangladesh Chief Adviser Muhammad Yunus put aside months of acrimony and aired their grievances over the treatment of minorities, border killings and former Prime Minister Sheikh Hasina’s stay in India. Mr. Modi’s advice that “rhetoric” must be avoided between neighbours is important, but must be followed in Dhaka and Delhi. Mr. Modi’s meeting with Nepal leader K.P. Sharma Oli came after months of tensions over India’s refusal to issue Mr. Oli an invite, and it is hoped that these exchanges will lead to an early visit and the resolution of issues. The inclusion of Myanmar’s Prime Minister General Min Aung Hlaing was a special gesture by the BIMSTEC grouping, and it is hoped that Mr. Modi’s counsel to Gen. Min and Mr. Yunus on restoring democratic processes in Myanmar and Bangladesh will be heeded. While the summit was productive, many of its initiatives are replicas of agreements once adopted by SAARC, and it is important that member-states focus on the group’s cohesion and sustainability so that BIMSTEC is not allowed to atrophy the same way as SAARC did.
मुफ्त राशन या पेंशन को “रेवड़ी’ की तरह देखना ठीक नहीं
ज्यां द्रेज, ( प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री व समाजशास्त्री )
कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक साधारण-सी तस्वीर को लेकर खूब चर्चा हुई थी। यह तस्वीर तेलंगाना के एक बुजुर्ग दलित दम्पती नरसैया और गंगम्मा की थी। नरसैया और गंगम्मा के बच्चे गुजर चुके हैं, और बुढ़ापे के कारण वे खेत मजदूरी नहीं कर पाते हैं। वे मुख्यतः मनरेगा के तहत हर साल 100 दिन के काम, 2000 रुपए प्रति माह पेंशन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से महीने में 12 किलो मुफ्त चावल से अपना गुजारा करते हैं।
इस तस्वीर को देखकर कई पाठक खुश हुए। लेकिन कई अन्य लोगों ने इन सामाजिक लाभों पर आपत्ति जताई और इन्हें रेवड़ी या भीख कहा। उनके अनुसार गरीबों को कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलना चाहिए। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि अगर गरीबों को मुफ्त में पैसे मिलेंगे तो वे काम करना बंद कर देंगे। दूसरों ने आगे बढ़कर कहा कि गरीब लोगों की मदद करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है।
मनरेगा के तहत रोजगार तो निश्चित रूप से रेवड़ी नहीं है। नरसैया और गंगम्मा के गांव में मनरेगा मजदूरों ने भूमि विकास जैसे कई उपयोगी काम किए हैं। वे 300 रुपए प्रतिदिन की मामूली मजदूरी के पूरी तरह हकदार हैं।
पेंशन और चावल तो उन्हें मुफ्त में ही मिलता है। लेकिन इन्हें भी भीख समझना अजीब है। याद रखें कि नरसैया और गंगम्मा जैसे व्यक्तियों की स्थिति सदियों के शोषण का परिणाम है। जमीन, सम्पत्ति, शिक्षा, नौकरी, सत्ता, सिफारिश, सम्पर्क- ये सभी संसाधन उनकी पहुंच से बाहर रहे हैं। इस ऐतिहासिक अन्याय के लिए उन्हें कुछ मुआवजा तो मिलना चाहिए।
मान लीजिए कि कोई व्यक्ति रात में आपकी सारी सम्पत्ति लूट ले और फिर सुबह वापस आकर आपको कुछ पैसे दे दे। क्या आप इस पैसे को रेवड़ी कहेंगे? हां, आपको नकद मुफ्त मिल रहा है। लेकिन यह पहले से ही आपसे चुराया गया था।
आप इस उदाहरण से हैरान हो सकते हैं, मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूं। अमीर लोग अक्सर सोचते हैं कि उनकी कमाई उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा है। इसलिए उन्हें लगता है कि वे इसके हकदार हैं और इसे दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहते। लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी मेहनत अपने आप में उनकी सफलता में बहुत छोटा हिस्सा निभाती है। उनका काम उन संसाधनों के विशाल भंडार से उत्पादक बनता है, जो हमें पिछली पीढ़ियों से विरासत में मिले हैं, जैसे पूंजी, ज्ञान, तकनीक, संस्थान, सुविधाएं आदि। इन संसाधनों को हम समाज की सामूहिक पूंजी कह सकते हैं।
इस बात को समझने के लिए, कल्पना कीजिए आपको अपनी आजीविका अकेले अपने श्रम से चलानी है, बिना किसी सामूहिक पूंजी की मदद से। तब शायद आप मिट्टी की झोपड़ी में रह रहे होते और जंगली फल-फूल खा रहे होते। सामूहिक पूंजी ही उत्पादक और आसान जीवन जीने में आपकी मदद करती है।
नरसैया और गंगम्मा जैसे लोगों को इस सामूहिक पूंजी से वंचित किया गया है। इसलिए जब उन्हें पेंशन जैसे सामाजिक लाभ मिलते हैं, तो वे उस व्यक्ति की तरह होते हैं, जिसे रात में लूटने के बाद सुबह कुछ पैसे दिए जाते हैं। यह पेंशन रेवड़ी नहीं है, यह हमारी सामूहिक सम्पत्ति में से उनके हिस्से का एक छोटा-सा टुकड़ा है। आप इसे सामाजिक लाभांश कह सकते हैं।
कहा जाता है कि कई राज्यों में सामाजिक लाभ बड़े बजट-घाटे के लिए जिम्मेदार हैं। जबकि सच्चाई यह है कि हम नरसैया और गंगम्मा जैसे लोगों के लिए और बहुत कुछ कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए हमें सामूहिक पूंजी पर उनके सही दावे को स्वीकार करना होगा। इससे हमें अमीरों पर कर लगाने, फालतू खर्च को कम करने और सामाजिक लाभों को बढ़ाने की इच्छाशक्ति मिलेगी।
यदि आप इस बात से आश्वस्त नहीं हैं कि नरसैया और गंगम्मा जैसे लोगों के लिए और भी बहुत किया जाना सम्भव है, तो मेरा सुझाव है कि आप रीतिका खेड़ा की नई पुस्तक “रेवड़ी या हक’ पढ़ें। यह सामाजिक सुरक्षा को लेकर एक बहुत सुंदर प्रवेशिका है। इस सहज पुस्तक को पढ़कर न केवल आपकी समझ बढ़ेगी, आपका दिल भी बढ़ेगा।
मुद्रा योजना के दस वर्ष
संपादकीय
प्रधानमंत्री मोदी ने मुद्रा योजना के दस वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस योजना के लाभार्थियों को अपने आवास पर आमंत्रित कर उनके प्रति पूरे देश का ध्यान आकर्षित करने का काम किया। यह एक बड़ी उपलब्धि है कि बीते दस वर्षों में पीएम मुद्रा योजना के तहत 52 करोड़ से ज्यादा लोगों को 32 लाख करोड़ से अधिक राशि का कर्ज दिया गया। लाभान्वित होने वाले लोगों की तरह से कर्ज के रूप में वितरित राशि भी बहुत बड़ी है। यह उत्साहजनक है कि मुद्रा योजना के लाभार्थियों में लगभग 70 प्रतिशत महिलाएं हैं। इससे बेहतर और कुछ नहीं कि यह योजना महिलाओं को उद्यमशील बनाने के साथ उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम कर रही है। इस तथ्य पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस योजना के तहत ऋण लेने वालों में 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं। चूंकि इस योजना के जरिये छोटे व्यवसायों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, इसलिए इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि बहुत से लोगों को स्थानीय स्तर पर ही काम मिला होगा और उनका पलायन भी थमा होगा। यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री ने मुद्रा योजना के लाभार्थियों की सफलता की कुछ कहानियां रेखांकित कीं। इनसे अन्य लाभार्थियों को प्रेरणा मिलेगी।
मुद्रा योजना के संदर्भ में यह संतोषजनक है कि अधिकतर कर्जों की वापसी हो जा रही है। एक आंकड़े के अनुसार इस योजना के तहत दी गई कर्ज राशि का करीब तीन प्रतिशत ही एनपीए अर्थात फंसे हुए कर्ज में तब्दील हो रहा है। इसका अर्थ है कि कम राशि का कर्ज लेने वाले उसे वापस करने के प्रति कहीं अधिक तत्परता दिखाते हैं। चूंकि आज का युग वह है, जो इसकी मांग करता है कि अधिक से अधिक लोग नौकरी मांगने के बजाय नौकरियां देने में समर्थ बनें, इसलिए उचित यह होगा कि इसका आकलन किया जाए कि मुद्रा योजना के जरिये ऐसा हो पा रहा है या नहीं? केवल इससे संतुष्ट नहीं हुआ जाना चाहिए कि इस योजना के लाभार्थी अपने पैरों पर खड़े हो पा रहे हैं, क्योंकि बात तब बनेगी, जब वे इतने समर्थ बनेंगे कि दो-चार लोगों को रोजगार भी दे सकें। यह समय की मांग है कि कम राशि का कर्ज लेने वाले अधिक राशि का कर्ज लेने के लिए उत्साहित हों और वे उसे समय पर चुकाने में भी समर्थ हों। केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को इसके लिए प्रेरित करना चाहिए कि वे ऐसी योजनाएं चलाएं कि मुद्रा योजना के लाभार्थी अपना जो भी उद्यम चला रहे हैं, उसे वे सूक्ष्म एवं लघु उद्योग में परिवर्तित कर सकें। एक जिला-एक उत्पाद जैसी योजनाएं इसमें सहायक बन सकती हैं।
Date: 09-04-25
नई दुनिया के लिए कमर कसे भारत
अजित बालकृष्णन
मेरे एक मित्र 1990 के दशक में सॉफ्टवेयर सेवा कंपनी चला रहे थे और मार्केटिंग विश्लेषण करते थे, जिसमें भारत और अमेरिका की नामी-गिरामी कंपनियां उनकी ग्राहक थीं। एक बार मैंने उन्हें ऐसा एल्गोरिदम बनाने में मदद करने का प्रस्ताव दिया, जिससे मार्केटिंग विश्लेषण का उनका काम बेहद जल्दी हो जाएगा। जब मैंने कहा कि उससे विश्लेषण में लगने वाला 90% समय बच जाएगा तो उन्होंने हड़बड़ाकर कहा, ‘सबके सामने ऐसा मत बोलो भाई। हमारे बड़े क्लाइंट्स ने सुन लिया तो आधी कमाई बंद हो जाएगी!’ असल में मेरे मित्र की कमाई घंटे और टीम के हिसाब से होती थी। उनकी टीम में जितने लोग होते थे और किसी कंपनी के लिए विश्लेषण करने में टीम जितने घंटे लेती थी उसी हिसाब से उनकी फीस होती थी।
करीब दो दशक पहले का यह वाकया जब मेरे दिमाग में आया तो उसके साथ यह ख्याल भी आया कि 1990 के दशक में सस्ते श्रम से काम चलाने की जिस आदत का मैं विरोध करता था उसका खमियाजा हमें जल्द ही भुगतना पड़ सकता है। यह ख्याल तब और सताता है, जब मैं दुनिया भर के मीडिया में चल रही सुर्खियां देखता हूं:
‘तकनीकी उद्योग में छंटनी जारी है और इस साल 1,30,000 से ज्यादा आईटी कर्मचारी नौकरी गंवा चुके हैं।’ या इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली सुर्खी है, ’30 से 40 साल के बीच की उम्र वाले डिजाइनरों और फोटोग्राफरों के पास काम ही नहीं है..।’
जब मैंने ऐसे मामलों की तहकीकात की तो मुझे भरोसा होने लगा कि भारत में ये दिक्कतें अमेरिकी अर्थव्यवस्था की परेशानियों के कारण आई हैं। एक खबर देखिए, ‘अमेरिका के पास इस साल अगस्त में वेतन देने लायक रकम भी नहीं रहेगी..’
जब मैं ऐसी खबरें पढ़ता हूं और मुझे पता चलता है कि अमेरिका कर से जितना कमा रहा है उससे ज्यादा खर्च कर रहा है और कमी की भरपाई सरकारी बॉन्ड या ट्रेजरी बॉन्ड के जरिये रकम जुटाकर कर रहा है। यह भी पता चला कि पिछले कुछ दशकों में उसने बॉन्ड से इतनी रकम जुटाई है कि 2025 के आरंभ में सरकार पर 34 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा कर्ज हो चुका है। यह सोचकर ही डर लगने लगता है।
अमेरिका में गूगल (अल्फाबेट), माइक्रोसॉफ्ट, एमेजॉन, ओपनएआई (चैटजीपीटी), मेटा और ऐपल जैसी बड़ी निजी तकनीकी कंपनियां हैं, जिनका पूरी दुनिया में दबदबा है। मगर वह देश गले तक कर्ज में डूबा है। आम तौर पर जवाब यही होता है कि ये निजी कंपनियां हैं सरकार नहीं और उनका मुनाफा शेयरधारकों, संस्थापकों तथा अधिकारियों के बीच बंट जाता है। अमेरिकी सरकार को इस मुनाफे में से कुछ भी बतौर कर नहीं मिलता। इसलिए ये कंपनियां अमेरिकी हैं और नवाचार की दुनिया में अगुआ हैं मगर इससे सरकार को कमाई नहीं होती। अमेरिका और दुनिया के तमाम विचारकर इसी गुत्थी को सुलझाने में लगे हैं क्योंकि अमेरिका में ऐसे ही घाटा चलता रहा और भगवान न करे अमेरिका कर्ज नहीं चुका पाया तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। चीन, जापान, ब्रिटेन, भारत और सऊदी अरब जैसे देश में विदेशी मुद्रा भंडार अमेरिकी डॉलर में ही है। अमेरिका ने चूक की तो डॉलर की कीमत खाक हो जाएगी, इन देशों का विदेशी मुद्रा भंडार साफ हो जाएगा और मुद्रा बाजार बदहवास हो जाएगा।
इससे आपूर्ति श्रृंखला भी बिगड़ सकती है, जिससे अमेरिका में मांग खत्म हो जाएगी और पूरी दुनिया खास तौर पर एशिया से निर्यात घट जाएगा। इसके मायने ये भी हैं कि तकनीकी ऑर्डर, सेवाओं की आउटसोर्सिंग और कच्चे माल के आयात पर चोट पड़ेगी, जिससे कई देशों को निर्यात से होने वाली कमाई घट जाएगी। भारत में तो आफत ही आ जाएगी क्योंकि अमेरिका से आईटी आउटसोर्सिंग के जरिये होने वाली कमाई एकदम कम हो जाएगी।
इस गुत्थी को समझने के लिए मीडिया में जब कुछ भी नहीं मिला तो मैं किताबों की दुनिया में गया और मुझे जो पता चला वह आपको भी बताता हूं। कई किताबें इस स्थिति से जुड़ी संभावनाओं और असर की पड़ताल करती हैं। दो अच्छे उदाहरण जॉर्ज फ्रीडमैन की ‘द स्टॉर्म बिफोर द काम’ और जॉन परकिंस की ‘द एंड ऑफ द डॉलर एंपायर’ में मिलते हैं। फ्रीडमैन ने इस किताब में कहा है कि 2020 के दशक में अमेरिका के भीतर आर्थिक और संस्थागत उथलपुथल होगी, जो पूरी दुनिया को हिलाएगी। परकिंस की किताब समझाती है कि डॉलर का दबदबा खत्म हुआ तो क्या होगा। कुछ किताबें यह भी बताती हैं कि भारत ऐसी स्थिति से कैसे निपट सकता है। ऐसी दो किताबें हैं पराग खन्ना की ‘द फ्यूचर इज एशियन’ और संजीव सान्याल की ‘इंडिया इन द एज ऑफ आइडियाज’। खन्ना का सुझाव है कि भारत को अपने आसपास के क्षेत्र में और भी घुलना-मिलना चाहिए,आपूर्ति श्रृंखला की कमान अपने हाथ में लेनी चाहिए तथा आर्थिक कूटनीति को पश्चिम से परे ले जाना चाहिए। सान्याल अपनी किताब में बताते हैं कि भारत की नीति निर्माण की प्रक्रिया खुद को वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर के साथ कैसे ढाल रही है।
कम से कम एक किताब है, जो केवल यही बताती है कि भारत क्या कर सकता है और उसे क्या करना चाहिए – रघुराम राजन और रोहित लांबा की ‘ब्रेकिंग द मोल्ड: रीइमेजिनिंग इंडियाज इकनॉमिक फ्यूचर’। इसमें भारत के लिए वृद्धि की विकेंद्रीकृत और जमीनी स्तर के नवाचार वाली नई राह सुझाई गई है, जो छोटे और मझोले उद्यमों (एसएमई) के अनुकूल व्यवस्था तैयार करने से हासिल हो सकती है। इसके साथ भारी पूंजी वाले उद्योगों को सब्सिडी देने के बजाय शिक्षा और कौशल में निवेश किया जाना चाहिए।
नई और कमजोर विश्व व्यवस्था की बात करते हुए किताब आगाह करती है कि चीन की तरह निर्यात पर बहुत अधिक निर्भर नहीं रहना चाहिए। लेखक कहते हैं कि नई दुनिया में अमेरिका जैसे पश्चिमी बाजार लगातार संरक्षणवादी होते जाएंगे। यह किताब पिछले साल डॉनल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने से पहले ही छप चुकी थी और आज इसमें लिखी बात सच होती दिख रही हैं। ट्रंप के सारे बड़े काम संरक्षणवाद से जुड़े हैं चाहे अमेरिका आने वाले माल पर आयात शुल्क बढ़ाना हो या अमेरिका से जाने वाले माल पर दूसरे देशों से आयात शुल्क घटाने की मांग करना हो।
दोनों लेखक कहते हैं कि भारत को रचनात्मक देश बनना चाहिए, जो बड़े-बड़े उद्योगों का सपना न देखे बल्कि नीचे से ऊपर तक झटके झेलने के लायक बने क्योंकि बडे उद्योग दुनिया में हो रहे बदलाव की चपेट में आ जाते हैं। उनकी सलाह है कि भारत को सेवा के मामले में अपनी बढ़त, डिजिटल महारत और कर्मचारियों की भारी तादाद पर ध्यान लगाना चाहिए क्योंकि डॉलर का दबदबा या अमेरिका का एकाधिकार खत्म होने के बाद दुनिया में सबसे कीमती संपत्ति ये ही होंगी!
तो क्या भारत की आर्थिक रणनीतियों पर फिर सोचने और आने वाली नई दुनिया के लिए कमर कसने का वक्त आ गया है?
अधिकार अनधिकार
संपादकीय
राज्य सरकारों और राज्यपालों के बीच तनातनी पुरानी बात है, पर यह पहली बार है जब सर्वोच्च न्यायालय ने किसी राज्यपाल को खरी-खरी सुनाते हुए उसके संवैधानिक कर्तव्यों और अधिकार क्षेत्र की सीमारेखा याद दिलाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के राज्यपाल से कहा कि आप संविधान की शपथ लेते हैं। आपको किसी राजनीतिक दल की तरफ से संचालित नहीं होना चाहिए। आपको उत्प्रेरक बनना चाहिए, अवरोधक नहीं। न्यायालय की यह टिप्पणी एक तरह से उन सभी राज्यपालों को संबोधित है, जो चुनी हुई सरकारों के कामकाज में नाहक बाधा डालने की कोशिश करते हैं। तमिलनाडु सरकार ने करीब सवा साल पहले विधानसभा में बारह विधेयक पारित कराए थे। उन्हें मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा, पर उन्होंने उसमें से दो विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया और दस को वापस लौटा दिया। विधानसभा का विशेष सत्र बुला कर उन विधेयकों को दुबारा पारित करा लिया गया। मगर राज्यपाल ने उन्हें मंजूरी देने के बजाय अपने पास दबा कर रख लिया। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा, तो उसने राज्यपाल के अधिकारों को रेखांकित करते हुए दुबारा पारित किए गए विधेयकों को मंजूरी देने और मुख्यमंत्री के साथ बैठ कर उनकी तकनीकी अड़चनों को दूर करने का निर्देश दिया था। मगर राज्यपाल ने उस निर्देश को भी नजरअंदाज कर दिया।
वही मामला फिर सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा, तो दो न्यायाधीशों की पीठ ने उस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि वे सभी विधेयक उसी दिन से मंजूर माने जाएंगे, जिस दिन उन्हें दुबारा पारित किया गया था। राज्यपाल को तय सीमा के अंदर, मंत्रिपरिषद की सलाह के मुताबिक अपने विकल्पों पर विचार करना चाहिए, वरना उनके उठाए गए कदमों की कानूनी समीक्षा की जाएगी। न्यायालय की इस सख्त टिप्पणी की वजहें स्पष्ट हैं। पिछले कुछ वर्षों में न केवल तमिलनाडु, बल्कि उन तमाम राज्यों में, जहां केंद्र के विपक्षी दलों की सरकारें हैं, राज्यपाल अक्सर मुख्यमंत्री के साथ किसी पार्टी कार्यकर्ता की तरह उलझते देखे जाते रहे हैं। पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब, दिल्ली, झारखंड आदि राज्यों में अनेक मौकों पर चुनी हुई सरकार और राज्यपाल के अधिकारों को लेकर अप्रिय तकरार देखी जा चुकी है। पांच राज्यों की सरकारों ने सर्वोच्च न्यायालय से गुहार लगाई थी कि राज्यपाल उनके विधायी कामकाज में बेवजह अड़ंगा डालते हैं, विधानसभा में पारित विधेयकों को मंजूरी देने के बजाय उन्हें दबा कर बैठ जाते हैं। तब भी सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपालों को उनके पद की गरिमा और सांविधानिक दायित्वों का ध्यान दिलाया, मगर उनके कामकाज में कोई बदलाव नजर नहीं आया।
यह प्रकट है कि राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है और जबसे इस पद पर सक्रिय राजनीति में रह चुके लोगों को नियुक्त किया जाने लगा है, वे राज्यपाल का दायित्व निभाने के बजाय किसी राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह दलीय प्रतिबद्धता जाहिर करते देखे जाते हैं। पिछले दस वर्षों में यह प्रवृत्ति कुछ अधिक बढ़ी है। जहां भी केंद्र के विपक्षी दलों की सरकारें हैं, वहां राज्यपाल सरकार के कामकाज में अवरोध पैदा करने का प्रयास करते देखे जाते हैं। राज्यपाल का अधिकार क्षेत्र राज्य सरकारों के कामकाज में सहयोग और उन्हें सांविधानिक मूल्यों के अनुरूप काम करने के लिए प्रेरित करने तक है, न कि राजनीतिक गतिविधियों में अनधिकार प्रवेश कर केंद्र की इच्छाओं को पोषित करना। सर्वोच्च न्यायालय की ताजा टिप्पणी इसी प्रवृत्ति पर प्रहार है। पर, राज्यपाल इसे कितनी गंभीरता से लेंगे, कहना मुश्किल है।
वक्फ : बदले समय का प्रमाण
अवधेश कुमार
वक्फ संशोधन के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाओं की प्रतिस्पर्धा शुरू हो चुकी है। इस संशोधन के दोनों सदनों में पारित होने के अगले दिन से ही उच्चतम न्यायालय में याचिकाएं जाने लगीं। एक साथ तीन तलाक, नागरिकता संशोधन कानून और अनुच्छेद 370 हटाए जाने के विरु द्ध भी हमने यही देखा। इन सभी मामलों की न्यायिक परिणति देश के सामने है।
हमारे सामने दो दृश्य भी हैं। लोक सभा में बहस के पूर्व सभी पार्टयिों ने व्हिप जारी कर दिया था। राज्य सभा में गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट घोषणा की कि सांसद स्वतंत्र हैं, व्हिप नहीं है, वे जैसे चाहें मतदान करें। इसके बावजूद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की संख्या से ज्यादा मत विधेयक के समर्थन में आए। इसके कोई निहितार्थ हैं या नहीं? दोनों सदनों में बहस और मतदान के दौरान देश में समर्थन और विरोध, दोनों में मुसलमान उतरे। उन दो दिनों में समर्थकों की संख्या भी काफी ज्यादा थी। अलग-अलग धार्मिंक संस्थाओं और संगठनों ने खुल कर विधेयक का समर्थन किया। इनमें वे मुस्लिम मजहबी नेता और संस्थाओं के प्रमुख भी शामिल थे जो पहले वक्फ में किसी प्रकार के संशोधन का घोर विरोध करते थे।
ऐसे विषयों पर सुधार और परिवर्तन के संवैधानिक कानूनी कदमों के विरु द्ध प्रचार और रोकने की कोशिश पहली बार नहीं है। वक्फ कानून, उससे संबंधित बोर्ड और ट्रिब्यूनल या न्यायाधिकरण को मुस्लिम वोट पाने की नीति के तहत सुपर सरकार, सुपर प्रशासन और सुपर न्यायपालिका की भूमिका दे दी गई थी, उस ढांचे में लाभान्वितों तथा आनंद सुख भोगने वालों के अंदर छटपटाहट स्वाभाविक है। वक्फ कानून में संशोधन क्यों नहीं होना चाहिए था या संशोधन में क्या असंवैधानिक, इस्लाम विरोधी, मुस्लिम विरोधी है, इसका तथात्मक उत्तर विपक्ष के किसी नेता द्वारा संसद में नहीं मिला। जब एक सदस्य ने कहा कि मुसलमान कानून को नहीं मानेगा तब गृह मंत्री ने कहा कि यह संसद द्वारा बनाया गया कानून है, सबको मानना पड़ेगा। संसद द्वारा विहित प्रक्रिया के तहत पारित कानून भारत के सभी क्षेत्रों और व्यक्तियों पर लागू होता है। कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी ने लोक सभा में विधेयक पारित होने की प्रक्रिया को बहुमत के द्वारा संविधान का अतिक्रमण और लोकतंत्र का गला घोंटने के समान बता दिया।
लोक सभा में अमित शाह ने रिकॉर्ड रखते हुए बताया कि संप्रग सरकार ने 2013 में चार घंटे की चर्चा के बाद वक्फ संशोधन विधेयक पास कर दिया था जबकि इस बार दोनों सदनों में करीब 27 घंटे से ज्यादा का समय लगा। वक्फ ने जिस तरह पूरे देश में संपत्तियों का दावा किया, कब्जे में लिया उसकी अनेक कथाएं रिकॉर्ड में सामने हैं। यह कैसी संवैधानिक व्यवस्था थी जिसमें वक्फ किसी संपत्ति पर दावा कर दे तो वक्फ ट्रिब्यूनल के अलावा आप कहीं नहीं जा सकते। ट्रिब्यूनल बरसों लगा देगा और फैसले को सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते यानी आपकी संपत्ति गई। इसमें हिन्दू और मुसलमान, दोनों के साथ सार्वजनिक सरकारी संपत्तियां भी शामिल हैं। गृह मंत्री ने सदन में रिकॉर्ड पर कहा कि कोई गांव या शहर से बाहर नौकरी करने चला गया और उसकी संपत्ति वक्फ कर दी गई।
वक्फ में कोई बदलाव नहीं है। किंतु हम अपनी संपत्ति वक्फ में रजिस्ट्री करा सकते हैं, दूसरे की संपत्ति पर कैसे दावा कर सकते हैं? सरकार कैसे संपत्ति वक्फ कर सकती है? यूपीए सरकार के सत्ता में आने के बाद सच्चर आयोग की नियुक्ति और उसकी रिपोर्ट के बाद पूरे देश में अलग से इस्लामी ढांचा स्थापित करने की प्रक्रिया में केंद्र और राज्य सरकारों ने अनेक संपत्ति वक्फ बोडरे को दी। हमारी, आपकी या किसी मंदिर की जमीन के कागजात, राजस्व आदि का विषय जिला कलेक्टर के अधीन होगा किंतु वक्फ का नहीं हो तो कैसे इसे कानून का पालन माना जाएगा? वक्फ इस्लाम का अंग है, लेकिन भारत के संविधान और कानून के तहत सरकारों द्वारा गठित वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल इस्लाम का विषय नहीं हो सकता। उसे संविधान और कानून के अंतर्गत ही काम करना होगा। कोई संपत्ति जिस उद्देश्य के लिए वक्फ हुई, उसका उपयोग उसके अनुरूप हो रहा है या नहीं तथा वक्फकर्ता ने? स्वेच्छा से ऐसा किया या दबाव डाल कर कराया गया इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी प्रशासन की है। जिस संस्था में लगभग 41 हजार विवाद हों और उनमें 10 हजार मुसलमानों द्वारा किए गए उसे कायम नहीं रखा जा सकता था।
वास्तव में वक्फ कानून में संशोधन एक लोकतांत्रिक और समानता के सिद्धांत के विरुद्ध, मजहब का अंग न होते हुए भी इस्लाम के नाम पर कुछ शक्तिशाली प्रभुत्वशाली मुस्लिम पुरु षों के एकाधिकार और निरंकुश ढांचे को ध्वस्त कर वक्फ की मूल सोच के अनुरूप संविधान की परिधि में लोकतांत्रिक चरित्र में परिणत करने का प्रगतिशील कदम है। ऐसे ढांचे को संसदीय व्यवस्था के तहत ध्वस्त करना, जिसको सरकारें बदलाव की आवश्यकता महसूस करते हुए भी स्पर्श करने तक से डरती रही हों, निस्संदेश साहसिक, ऐतिहासिक और युगांतरकारी कदम है। वक्फ की संपत्ति पर इस्लाम की मान्यता के अनुसार गरीब विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं तथा अनाथों का अधिकार है। वक्फ बोर्ड में आपको सामान्य मुस्लिम परिवार के सदस्य शायद ही मिलेंगे। अब इस दौर का अंत होगा तथा गरीब, वंचित, पसमांदा, महिलाएं सब इस्लाम की धारणा के अनुसार वक्फ के उचित उपयोग में भूमिका निभा सकेंगे। वक्फ ने पुराने मामलों के संदर्भ में बदलाव नहीं किया है लेकिन जिन पर विवाद है वे कायम रहेंगे। रिकॉर्ड में और ऑनलाइन आते ही सब पारदर्शी होगा। तो वक्फ के नाम पर हुए अन्याय के निराकरण का रास्ता प्रशस्त होगा और पीड़ितों को न्याय प्राप्त होने की ठोस संभावना बनेगी। ऐसे मामलों का सच देश के सामने होगा और इस्लाम के नाम पर हंगामा खड़ा करने वालों के चेहरे भी बेनकाब होंगे। भूमि या ऐसे मामले राज्यों के विषय हैं। तो अलग-अलग राज्यों का तंत्र सरकारों की राजनीतिक नीति के अनुसार काम करेगा और इनमें समस्याएं आएंगी। किंतु वक्फ के दावों के विरु द्ध पीड़ित को न्यायालय जाने से कोई नहीं रोक सकता। और सिविल न्यायालय में व्यक्ति की पहचान और कानून के अनुसार ही फैसला होगा।
अरब से करीबी
संपादकीय
अरब देशों के साथ भारत के लगातार सुधरते संबंध दुनिया के लिए बहुत मायने रखते हैं। दुबई के युवराज अर्थात क्राउन प्रिंस हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम मंगलवार को भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे और पालम हवाई अड्डे पर औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका स्वागत उल्लेखनीय है। भारत के साथ दुबई या संयुक्त अरब अमीरात की बढ़ती करीबी नित नई ऊंचाइयां छू रही है, और युवराज का यह दो दिवसीय दौरा भी यूएई को भारत के और करीब लाएगा। महज 42 वर्षीय शेख हमदान नई पीढ़ी के अरब नेता हैं। यह संयुक्त अरब अमीरात की ऐसी पीढ़ी है, जिसने अपने बेहद खुशनुमा और सहिष्णु देश को तेजी से बदलते देखा है। इस पीढ़ी को वह अरब दुनिया याद नहीं, जो कभी कबीलों में जीती थी। अलग- अलग गुट में अमीर रहा करते थे और देश के बारे में लिए गए फैसले अक्सर गलत हो जाते थे। शेख हमदान जैसे अरब नेताओं को यह पता है कि आधुनिक होती दुनिया के साथ कैसे कदमताल करना है। यह पीढ़ी अपेक्षाकृत उदार भी है, तभी संयुक्त अरब अमीरात संभावनाओं से भरे एक मुल्क के रूप में सम्मानित होता आया है।
इसमें कोई दोराय नहीं कि संयुक्त अरब अमीरात दुनिया में एक ऐसी जगह है, जहां सभी ध्रुव एक हो जाते हैं। परस्पर लड़ने वाले देश भी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचकर समाधान की तलाश कर सकते हैं। हाल ही में आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करें, तो भारत ने अपने सारे मैच यूएई में ही खेले हैं, यहां तक कि यूएई में ही खेलकर फाइनल मैच और कप जीता है। अरब दुनिया में एक अलग प्रकार का समावेशी मंच यूएई मुहैया करा रहा है। तमाम तरह की आधुनिक सुविधाओं से लैस यह मुल्क आज एक सपनों का देश है। इस देश को और आकर्षक बनाने का काम युवराज शेख हमदान जैसे नेता या अमीर कर रहे हैं। इसमें कोई दोराय नहीं कि अरब देशों ने जब भारत से किसी तरह का सहयोग मांगा है, भारत पीछे नहीं हटा है। यूएई में भारतीयों के अनुकूल माहौल है और आज करीब 43 लाख भारतीय वहां रहते हैं। ऐसे में, अगर भारतीय विदेश मंत्रालय ने शहजादे शेख हमदान की यात्रा को भारत-यूएई संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक मील का पत्थर बताया है, तो स्वाभाविक ही है। दिल्ली में उनकी भारतीय नेताओं के साथ मुलाकात होगी और उसके बाद मुंबई में विशेष गोलमेज सम्मेलन होगा। भारत का मुख्य लक्ष्य है, यूएई से निवेश आमंत्रित करना । वित्त, तकनीक, नवाचार और अर्थव्यवस्था में स्थिरता के लिए दोनों देशों के बीच संबंधों का मजबूत होना जरूरी है।
दुबई के शहजादे की तरह ही सऊदी अरब के शहजादे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी बहुत तरक्की पसंद सोच रखते हैं। महज 39 साल के प्रिंस सलमान भी भारत के साथ अपने देश के निकट संबंध के हिमायती हैं। अरब के इन शहजादों ने वित्त, तकनीक और विशेषज्ञता के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। उनका अलग मिजाज उनके जीवन में भी साफ नजर आने लगा है। मिसाल के लिए, भारत यात्रा पर आए शहजादे शेख हमदान ने अपनी पुत्री का नाम हिंद रखा है। यह भारत या भारतीय संस्कृति के प्रति उनके गहरे लगाव का ही संकेत है। अरब के देश रक्षा के मोर्चे पर भी भारत से नजदीकी बढ़ाना चाहते हैं। अतः भारत के लिए भी यह अवसर है कि वह बदलते व उदार होते अरब देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूर्ण विकसित होने की यात्रा पूरी करे।