08-10-2022 (Important News Clippings)

Afeias
08 Oct 2022
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Date:08-10-22

Make Machines In India

Why economists arguing against policy emphasis on manufacturing are completely wrong

Dipankar Gupta, [ The writer is a sociologist ]

The policy encouragement today to manufacturing is being decried by some experts on the ground that we should encourage the service sector. This is in many ways an extension of our fantasy when liberalisation was still young – that we would grow up rich powered by cheap labour in the export sector.

We soon realised that just as one can never be too thin, you can never be too cheap either. In time, other countries were undercutting India with lower labour costs. Even then, some resisted turning to manufacture and instead argued that the service sector would handhold us to prosperity.

The reason this notion gained ground was simply because of our belief that if our service sector is so big, contributing about 55% of our GDP, then it must be good too. But is size alone important? Shouldn’t muscle tone replace flab to make size really count? What we forget is that Simon Kuznets (the father of GDP) had warned us decades ago that GDP is a measure of wealth, not of welfare.

●  Our service sector is largely manned by a low-to-unskilled labour force.

  Asmuch as 80% of jobs in this category are in construction, transport, retail and beauty.

The slightest acquaintance with India would immediately tell us that there is hardly any skilled labour working at these jobs and none of them of exportable quality.

Indian doctors are not a good reference point.

They do well in the US and UK as they are trained and supported by medical technology and drug manufacture over there.

This is what their counterparts in India long for in vain.
When will the bulk of those in our service sector become world class and ready for export?

International experience tells us that it is only after the manufacturing sector takes off and reaches a certain saturation level that quality           andskills begin to characterise the service sector.

This is what happened in the West, in Europe and the US, and this is what happened in the East, in South Korea and Japan.

It is for this very reason that Warren Buffet once reportedly said that he prefers to invest in companies that make machines which make            machines. A simple catechism but with a hotline to money.

The message is clear: Strengthen your manufacturing base because it is in this sector that product innovations and differentiation first take place. Once that begins the service sector too develops in sophistication.

But none of that can happen unless we spend much more than 0. 6% of our GDP on R&D, which is one of the lowest in the world. Consequently, it is not surprising that in 2018, a high-ranking government lawmaker said that just about 7% of the 2. 5 million engineers in India can perform core engineering tasks.

India’s IT sector shines locally but it only employs 3 million people while in the US, with about one-fourth India’spopulation, the same sector is 12 million strong. Nearer home, South Korea’s IT sector has surged ahead, powered by manufacturing and R&D.

This is why it is only wise that our policies stay with what has been tried and tested, across time and space. As the manufacturing sector grows this would create an advanced service sector that is ready to keep step without a pebble in the shoe.

So, when some economists advise that India should capitalise (pun intended)on her core competence in the service industries and not worry about manufacturing, they overlook the historically validated close symbiotic connection between manufacturing and services. It is not as if they are two rhinos locking horns.

At this point we also need to keep in mind that high-end manufacturing requires the service sector to be embedded in it for best results.

Studies in the US show that the largest consumer of services is the manufacturing sector.

A mature service sector then is not something that leads a life independent of manufacturing but is hugely dependent on it.

Without a powerful, throbbing manufacturing sector, the service sector gets no inspiration to smarten up.

This, quite dramatically, is the case with artificial intelligence.

AI is a combination of machine and algorithm.

The rumours of war between manufacturing and services are just not true.

Even when our export sector did well, till about 2011, it was because we borrowed heavily from the manufacturing sectors abroad, as our own lay weak and under-nourished.

Indian entrepreneurs bought machines from Germany, China and Japan to fabricate items that were then exported. Consequently, Indian exports have high import concentration, and this drains our precious foreign exchange.

It is true that the democratic process in India does not allow the easy capture of land for setting up manufacturing industries. But the truth is that only 8% of stalled projects are because of problems related to land acquisitions.

And yet, for many this appears to be the primary obstacle and democracy takes the blame. Let us not forget that it is still in democratic countries that we see the most growth and development in terms of both consumption and invention.

The near casual denunciation of democracy for holding up development is clearly a case of biting the hand that feeds one.


Date:08-10-22

The Metaverse Needs Very Real Regulation

Open standards need to come into play

ET Editorials

The metaverse -the digital world where people are beginning to work and play -is being built largely outside the reach of regulation. The technology companies that are building it are increasing their presence through mergers and acquisitions, which by themselves call for a bigger engagement by antitrust authorities. Commerce is being conducted in the metaverse through cryptocurrencies that have so far eluded a global consensus on regulation. India, too, is waiting. The immersiveness and ubiquity of the metaverse experience permits data collection on a scale vastly greater than now, and existing protection rules may need to be amplified. There is also an emerging need to protect intellectual property rights (IPR) in the metaverse.

Calls for reforming merger control are becoming stronger with the increase of data collected by virtual and augmented reality (VR/AR) devices, and the coercive choice architecture of the platforms on which the metaverse is being built. If the metaverse is to belong to communities and not the companies that build it, open standards will need to come into play. Access to data that includes emotional reactions can cause intrusive profiling, leading to consumers’ and citizens’ loss of control over choices. The current crop of data protection rules is not designed to tackle this degree of complexity. Currently, ownership of digital assets is mainly governed by contract law instead of property law. This could render metaverse creators an inordinate degree of control over virtual real estate. As they shape up, platforms need to link non-fungible tokens to proprietary digital assets, restricting customers’ ability to operate among alternative virtual worlds.

The risks for customers are magnified by the scale of data collection and the ways it can be used. The scope for an explosion in cyber-crime calls for greater integrity of metaverse avatars, and the ability to penetrate layers of encryption permitted by cryptocurrencies. Smart contracts using blockchain technology will also need a legal framework.


Date:08-10-22

दुग्ध किसानों का नया संकट है पशुओं का चारा

संपादकीय

भारत 216 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन कर दुनिया में नंबर वन पर मा है। पर भूसे की कीमत आज लगभग गेहूं की कीमत के बराबर है। इसका मतलब देश के सभी 8.3 करोड़ दुग्ध किसानों के लिए अल्प-दीर्घकालीन योजनाएं लना तत्काल जरूरी है। इन किसानों को सब्सिडी की जरूरत है ताकि पशुओं के लिए महंगा चारा-दाना खरीद सकें। दूसरा, बौनी प्रजाति के नए बीजों के कारण मुख्य फसलों के पैधे छोटे होते हैं और फिर खेती कामशीनीकरण बढ़ने के कारणखेती में बैलों-भैलों की जरूरत नहीं रही। गे-वंश के प्रति नई चेतना का अंजाम यह हुआ कि वधशाला बंद हो गए और छुट्टा जानवर रात-रात फसल चट करने लगे। विदेशों में दूध की लागत इसलिए कम है क्योंकि वहां चरागाह के लिए जमीनें आवंटित हैं और एक दुधारू जानवर पर बहुत सब्सिडी मिलती है। इस साल देश में चारे का संकट इसलिए भी है कि खेती का रकबा कम हुआ है और जानवरों को खिलाने वला बाजरा अति-वृष्टि से जड़ों  से उखड़कर खेत के पानी में सड़ने लगा है। वैसे भी हार्वेस्टर से सस्ती कटाई के चक्कर में किसान खेतों में अनाज की बालियां काटने के बाद खड़े डंठल को पराली के रूप में जला देते हैं लिहाजा पुआल कम ही मिल पात है। जरा सेचें, दूध और भूसे के दाम में अंतर नाममात्र का हो तो किसान कैसे पशुपालन को अपनी आजीविका बनाएगा?


Date:08-10-22

भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार करने वाली तकते सक्रिय

राम माधव, ( सदस्य, बोर्ड ऑफ गवर्नर, इंडिया फाउंडेशन )

आज देश की प्रथम नागरिक एक आदिवासी महिला हैं, जिन्होंने दलित राष्ट्रपति का स्थान लिया है। सरकार, न्यायपालिका और प्रशासन में मुस्लिम, ईसाई, अन्य अल्पसंख्यक उच्च पदों पर हैं। सिख बहुसंख्या वाले राज्य पंजाब में सिख मुख्यमंत्री हैं। नगालैंड, मिजोरम, मेघालय जैसे ईसाई बहुसंख्या वाले राज्यों में ईसाई मुख्यमंत्री हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की कमान मुस्लिम मंत्रियों के हाथों में रही है। पिछले कुछ वर्षों में केंद्र-राज्य की सरकारों के द्वारा प्रणालीगत रूप से मुस्लिम समुदाय के गरीब-पिछड़ा तबके की मदद के प्रयास किए गए हैं। पसमांदा और अर्जल समुदाय को आगे बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। मुस्लिम महिलाओं के हक में निर्णय लिए गए हैं। छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो बीते आठ सालों से भारत साम्प्रदायिक टकरावों से मुक्त रहा है, जबकि अतीत में दंगे-फसाद आम थे। मॉब लिचिंग की निंदनीय घटनाएं भी चंद ही हुई हैं और वे किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं थीं। कानून-व्यवस्था सभी दोषियों पर समान रूप से कार्रवाई करती है।

इसके बावजूद अमेरिका के एक प्रतिष्ठित अखबार में एक पेड-विज्ञापन छपवाकर यह कहा गया है कि भारत में लाखों नागरिक धार्मिक भेदभाव और मॉब लिंचिंग के शिकार हो रहे हैं। गांधी जयंती के अवसर पर जारी किया गया यह विज्ञापन खुद गांधीजी के बुनियादी मूल्य सत्य के विपरीत है। यह झूठ से भरा कथन है, जिसमें कोई तथ्य या डाटा प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अगर समाचार-पत्र ने एक साधारण-सा फैक्ट-चेक किया होता तो वह इस दुष्प्रचार को प्रकाशित करने से कतरा जाता। भारत का कानून-व्यवस्था तंत्र राज्यों की सरकारों के अधीन है, जिनमें से अनेक में विपक्षी दलों का शासन है। भारत की न्यायपालिका अपने स्वतंत्र-विवेक के लिए प्रसिद्ध है। इसके बावजूद दुष्प्रचार करने वालों ने यह झूठ प्रस्तुत किया कि न्यायपालिका और पुलिस भाजपा-संघ के लोगों से भरी हुई है।

वैश्विक जनमत को निरंतर इस तरह की भ्रामक सूचनाएं भारतीय हितों के विरोधी समूहों द्वारा परोसी जा रही हैं। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित या खालिस्तान से प्रेरित समूहों की मंशा तो समझी जा सकती है, लेकिन उनके झूठ को पश्चिम के लेफ्ट-लिबरल वर्ग के द्वारा मान्यता दे दी जाती है। ऑस्ट्रेलिया के राजनीतिक समाजशास्त्री साल्वातोरे बैबोन्स ने इस तरह के पश्चिमी थिंक टैंकों को वास्तविक बर्बरों की संज्ञा दी है। मुख्यधारा के भारतीय समाज के द्वारा उनके आग्रहों को अस्वीकृत कर दिए जाने के बाद ये समूह अब अपने दुष्प्रचार के लिए पश्चिमी-जगत को इस्तेमाल कर रहे हैं। यह विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए भले जनसम्पर्क की चुनौती सिद्ध हो, आम भारतीय पर उसका ज्यादा असर नहीं पड़ता। हालांकि अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ लोग जरूर बहकावे में आ सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे- जो कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन सकते हैं- ने हाल ही में चेताते हुए कहा कि अगर मोदी और शक्तिशाली हुए तो भारत में सनातन धर्म का राज स्थापित हो जाएगा। यानी अब विपक्षी नेतृत्व हिंदुत्व के साथ ही सनातन धर्म को भी अवमानित करने लगा है। खड़गे को पता नहीं होगा कि गांधी हमेशा खुद को एक सनातनी हिंदू कहते थे। वहीं पं. नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में सनातन धर्म को भारत की प्राचीन आस्था बतलाया था। अल्पसंख्यक खतरे में हैं- इस नैरेटिव के निर्माण के पीछे हमेशा से न्यस्त स्वार्थ रहा है। विभाजन से पहले जिन्ना यह करते थे, अब यह लिबरलों की रोजी-रोटी बन चुका है। मुस्लिम नेतृत्व को इसे अस्वीकार करना चाहिए।

गुरु गोलवलकर के समय से ही आरएसएस मुस्लिम समुदाय से संवाद करने का यत्न करता आ रहा है। हाल के समय में चीजें और आगे बढ़ी हैं और मुस्लिम सिविल सोसायटी के कुछ सदस्यों ने संघ प्रमुख से संवाद किया, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली के एक मदरसे की यात्रा की। भारत विविधताओं से भरा देश है। इसमें साम्प्रदायिक तनाव का भी सदियों पुराना इतिहास रहा है। मजहब के आधार पर हुए भारत के बंटवारे ने दोनों समुदायों के बीच अविश्वास की खाई को गहरा कर दिया था, इसके बावजूद भारतीय समाज विविधता में एकता की भावना से संचालित होता रहा है। यही कारण था कि भारत दूसरा पाकिस्तान नहीं बना है। यह याद रखना चाहिए कि पश्चिमी जगत के लिए भले ही विविधतापूर्ण-लोकतंत्रों को टूटने से बचाने की चुनौती बड़ी हो, भारत में तो यह एक सजीव-प्रयोग है और एक अरसे से घटित होता आ रहा है।


Date:08-10-22

मतांतरित दलितों का प्रश्न

संपादकीय

मतांतरण कर ईसाई या मुस्लिम बने अनुसूचित जाति के लोगों को दलित मानकर आरक्षण दिया जाना चाहिए या नहीं, इस प्रश्न के निर्धारण के लिए एक आयोग गठित करने का केंद्र सरकार का निर्णय अपेक्षा के अनुरूप ही है। कहना कठिन है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाला यह आयोग किस नतीजे पर पहुंचेगा, लेकिन यह किसी से छिपा नहीं कि एक लंबे समय से यह मांग हो रही है कि मतांतरित होकर ईसाई और मुस्लिम बने दलितों को भी आरक्षण का लाभ मिले। इसके पक्ष में यह तर्क दिया जाता रहा है कि मतांतरण के बाद भी उनकी स्थिति दलितों जैसी ही बनी रही और इसी कारण उनकी पहचान दलित ईसाई और दलित मुस्लिम के रूप में होती है। यह भी कहा जाता है कि जब मतांतरित अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है तो फिर अनुसूचित जातियों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? इसके विरोध में यह तर्क दिया जाता है कि यदि मतांतरण के बाद भी अनुसूचित जाति के लोगों की स्थिति दलितों जैसी ही रही तो फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि ईसाइयत और इस्लाम में अगड़े-पिछड़े जैसी किसी धारणा और जातिगत भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं? इस प्रश्न का उत्तर खोजना आसान नहीं, क्योंकि अनुसूचित जाति के लोगों को मतांतरित करते समय यही प्रलोभन दिया जाता है कि नए पंथ में उन्हें किसी भेदभाव का सामना नहीं करना होगा। स्पष्ट है कि हिंदू, सिखों और बौद्धों में जातिगत भेदभाव की जो समस्या है, वह ईसाइयत और इस्लाम में भी है।

यदि मतांतरण कर ईसाई और मुस्लिम बने दलितों को दलित मानकर आरक्षण दिया जाता है तो मतांतरण में लिप्त तत्वों का मनोबल और बढ़ सकता है- ठीक वैसे ही जैसे जनजातियों को मतांतरित करने वालों का बढ़ा हुआ है। वैसे तो उक्त आयोग मतांतरित दलितों की अपने मूल मत में वापसी की संभावनाएं भी तलाशेगा, लेकिन कहना कठिन है कि इससे जाति-पंथ आधारित आरक्षण की बढ़ती मांग के सिलसिले को रोका जा सकेगा। आरक्षण को लेकर जिस तरह नित-नई मांगें सामने आ रही हैं उन्हें देखते हुए नए दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। चूंकि आज के समय की तुलना आजादी के बाद के कालखंड से नहीं की जा सकती, इसलिए आरक्षण की पात्रता नए सिर से तय की जानी चाहिए, ताकि पात्र लोगों को ही उसका लाभ मिले। आज देश में दो ही जातियां हैं-एक सशक्त और दूसरी अशक्त। ऐसे में ऐसी कोई व्यवस्था की जाए जिससे जाति, पंथ देखे बिना सभी अशक्त लोगों को आरक्षण मिल सके। आरक्षण के मामले में इस प्रश्न पर भी विचार किया जाना चाहिए कि आखिर किसी को उसका लाभ पीढ़ी दर पीढ़ी क्यों मिलना चाहिए?


Date:08-10-22

उच्च शिक्षा में वास्तविक सुधार की दरकार

अमरजीत सिन्हा, ( लेखक सेवानिवृत्त अफसरशाह हैं। )

भारत में युवावर्ग गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा चाहता है ताकि उसे अच्छा रोजगार मिल सके। विश्वविद्यालयों में सकल नामांकन दर लगभग एक-तिहाई है और वर्ष 2030 तक इसके 50 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है। रुपया कमजोर होने के बावजूद विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई का सपना बरकरार है। देश में ऐसे संस्थानों और पाठ्यक्रमों की कमी है जो बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार योग्य, गुणवत्तापूर्ण अवसर दे सकें।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कला और विज्ञान के बीच किसी तरह के भेद पर जोर नहीं देती है। इसके अलावा नई शिक्षा नीति में प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग के साथ-साथ कई भाषाओं पर जोर देने की भी बात की गई है। इसके अलावा इसमें जीवन कौशल, पूर्ण समानता एवं समावेश, बहु-विषयक, समग्र शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के लिए एक सरल लेकिन सख्त नियामकीय ढांचे के लिए दिशानिर्देश दिए गए हैं। इस तरह की कोई नीति तभी अच्छी होती है जब विकेंद्रीकरण और प्रबंधन के माध्यम से संस्थानों पर इसका तत्काल प्रभाव पड़े।

उच्च शिक्षा से जुड़ी किसी भी रैंकिंग में अग्रणी स्थान ज्यादातर आईआईटी, आईआईएम, एम्स, नैशनल लॉ स्कूल और राज्य द्वारा स्थापित कई अन्य संस्थानों को मिलते हैं। पिछले कुछ दशकों में अच्छे निजी संस्थान भी सामने आए हैं, लेकिन सार्वजनिक और निजी दोनों विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता अब भी चिंता का विषय बनी हुई है।

सबसे महत्त्वपूर्ण चुनौती यह है कि अकादमिक जगत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षाविदों के पास ‘गैर-लाभकारी’ शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए पूंजी नहीं है (उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के फैसले में अदालत ने लाभकारी संस्थानों की अनुमति नहीं दी) और उन्हें बैंक ऋण भी नहीं मिल सकता है। वे केवल एक निजी भागीदार के साथ जुड़कर ऐसा कर सकते हैं जिसकी उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता कमजोर हो सकती है। निजी फंड तैयार करने वाले लोग, बाजार के दबाव से अछूते शिक्षाविदों के साथ कैसे गुणवत्तापूर्ण संस्थानों का निर्माण कर सकते हैं?

सबसे पहले, हमें उच्च शिक्षा से जुड़े विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को कंपनी अधिनियम के तहत लाभकारी संस्थानों के रूप में स्थापित करने की अनुमति देने की आवश्यकता है। नई नीति ने इस विषय पर चुप्पी साधे रखी है। यह अहम बात भी है क्योंकि गुणवत्तापूर्ण संस्थानों की स्थापना के लिए शिक्षाविदों के पास संस्थागत वित्त उपलब्ध नहीं है और मुनाफे को इसी क्षेत्र में लगाने जैसी शर्तें हमेशा हो सकती हैं।

दूसरी अहम बात यह है कि कई राज्य सरकारें अमेरिका में भूमि अनुदान प्रणाली जैसी साझेदारी या हमारे अपने नैशनल लॉ स्कूल जैसे संस्थान बना सकती हैं। इन संस्थानों के बोर्ड में राज्य के मुख्य न्यायाधीश के बोर्ड अध्यक्ष होने के कारण राज्य, निर्माण के लिए भूमि और यहां तक कि पूंजी देकर भी खुश होते हैं।

सरकारी और निजी दानदाताओं से पूंजी निवेश करके कई संस्थान अपनी अकादमिक स्वायत्तता और उत्कृष्टता बनाए रखते हैं। यहां तक कि निजी क्षेत्र को रियायती भूमि दी जा सकती है, अगर वे भर्ती में पारदर्शिता बरकरार रखने के साथ ही संस्थान चलाने में अकादमिक मानकों के लिए एक विशेषतौर पर प्रतिबद्धता की गारंटी देते हैं।

तीसरी बात यह है कि किसी शैक्षणिक संस्थान की बड़ी इमारतें उत्कृष्टता सुनिश्चित नहीं कर सकती हैं बल्कि यहां काम करने वाले कर्मचारियों की वजह से इसमें बड़ा अंतर दिखता है।

नए आईआईटी और आईआईएम की तरह मार्गदर्शन करने वाले संस्थान बनाने के साथ ही आईआईटी की फैकल्टी को नए आईआईटी में जाने और नेतृत्व करने के लिए 10 साल की अनुमति देने की नीति काफी प्रभावी रही है। आईआईटी अधिनियम, 1961 और निदेशकों के चयन की परिभाषित प्रक्रिया ने इन संस्थानों को औसत दर्जे का बनाने से अछूता रखा है।

राज्यों में एम्स को उसी संस्थागत ढांचे का पालन करना चाहिए। आईआईटी अधिनियम को सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के केंद्र और राज्य संस्थानों के लिए एक समान प्रबंधन का आधार बनना चाहिए। आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता पाठ्यक्रम डिजाइन में लचीलापन और शिक्षकों के चयन में पारदर्शिता है।

चौथी अहम बात यह है कि हम चयन की प्रक्रिया से समझौता नहीं कर सकते। अकादमिक जगत के अनिवार्य कर्मचारियों एवं नेतृत्वकर्ताओं के लिए खोज एवं चयन समितियां हैं। लेकिन अकादमिक उत्कृष्टता केवल पूंजी के साथ सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। एक बेहतर प्रधानाध्यापक और निदेशक संस्थान में बदलाव लाने में सक्षम होते हैं। साक्ष्य-आधारित अनुसंधान एवं ज्ञान की खोज के लिए बहस और असंतोष होना भी जरूरी है।

पांचवीं अहम बात यह है कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम के प्रमाणपत्र या इंटर्नशिप/अप्रेंटिसशिप की पेशकश किए बिना हम बीए, बीएससी, बीकॉम के साथ जारी रखने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। मुख्यधारा के पाठ्यक्रमों को रोजगारपरक बनाना होगा। इंटर्नशिप के लिए प्रत्येक संस्थान में और अकादमिक-उद्योग इंटरफेस के लिए एक करियर विकास की आवश्यकता होती है।

छठी बात यह है कि औपचारिक पाठ्यक्रमों की तरह ही समान रूप से कुशलता पर जोर दिए जाने की तुरंत आवश्यकता है। यानी दो अहम पहलुओं को अलग करना ठीक नहीं है। आईटीआई, पॉलिटेक्निक, विश्वविद्यालयों को एक-दूसरे से सीखना होगा और वे जो भी पेशकश करते हैं उसमें उन्हें खुद को अद्यतन करते रहना होगा। उद्योग के साथ प्रशिक्षण से उच्च स्तर के रोजगार और आमदनी की राह तैयार हो सकती है।

सातवां बिंदु यह है कि शिक्षकों और स्वास्थ्यकर्मियों की राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर आवश्यकता है। देश में झारखंड जैसे क्षेत्र हैं जहां देखभाल करने वालों की अच्छी परंपरा है। अधिक नर्सिंग संस्थान लोगों के जीवन और आजीविका में सुधार करेंगे। संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों और शिक्षकों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

आठवीं अहम बात यह है कि रोजगार के लिए सभी कॉलेजों में नेट की पात्रता लागू की जानी चाहिए। व्यावसायिक अनुभव रखने वाले प्रोफेसरों को भी विश्वविद्यालयों से जोड़ने की आवश्यकता है जो कार्यस्थल पर गुणवत्ता में वृद्धि कर सकते हैं।

नौवीं जरूरी बात यह है कि विनियमन महत्त्वपूर्ण है लेकिन इससे उत्कृष्टता में बाधा नहीं आनी चाहिए। हालांकि प्रौद्योगिकी एक सीमित दृष्टिकोण मुहैया कर सकता है। हमें जिम्मेदारी के साथ स्वायत्तता को प्रोत्साहित करना चाहिए। इस वक्त स्वायत्त गुणवत्ता और मानक-स्थापित करने वाले निकायों की आवश्यकता है।

दसवीं जरूरी बात यह है कि थोड़े-थोड़े समाधान से हमें कहीं नहीं पहुंचेंगे। हम मुख्य चुनौतियों का समाधान नहीं करते हैं। प्रौद्योगिकी एक साधन है लेकिन यह अपने आप साध्य नहीं है। हमें प्रौद्योगिकी से लैस शिक्षा का विस्तार करने की आवश्यकता है लेकिन यह शिक्षकों की कीमत पर नहीं होना चाहिए। प्रौद्योगिकी सक्षमता बढ़ाने और सुविधा देने का माध्यम है, खासतौर पर ऐसी स्थिति में जहां अच्छे शिक्षकों का आना मुश्किल है। शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी पूरी कवायद का अभिन्न अंग होना चाहिए।

समाज का कमजोर वर्ग और महिलाएं अब भी उच्च शिक्षा तक की पहुंच में पीछे हैं। उनकी भागीदारी बढ़ाने के सभी प्रयासों को मजबूती दी जानी चाहिए। रोजगार और शिक्षा आपस में जुड़े हुए हैं और इनका सुधारों के केंद्र में होना जरूरी है। विदेशी विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय संस्थानों के बीच तारतम्यता के जरिये व्यवस्था के मानदंडों को आसान बनाना, भारत के छात्रों को उत्कृष्ट बनाने के साथ ही बेहतर संभावनाओं से रूबरू कराने का सबसे अच्छा तरीका है।


Date:08-10-22

गर्भपात संबंधी कानूनी प्रावधान के पहलू

विभा त्रिपाठी

हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, मगर न्यायिक निर्णयों के बहुआयामी पहलू होते हैं। बहुतेरे संदर्भ और प्रसंग होते हैं और उसी प्रकार से ऐसे निर्णयों की समीक्षा होती है। हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि सभी महिलाएं सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार हैं। इस निर्णय ने विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच भेद को समाप्त करते हुए यह व्यवस्था दी कि यह एक रूढ़िवादी विचार है कि यौन गतिविधियों में केवल विवाहित महिलाएं शामिल होती हैं, ऐसे अधिकारों के स्वतंत्र प्रयोग के लिए सभी महिलाओं को स्वायत्तता होनी चाहिए।

गौरतलब है कि गर्भपात के अधिकार की एक लंबी लड़ाई अमेरिका में लड़ी गई थी और 1973 में रो बनाम वेड के मामले में महिलाओं को यह अधिकार प्रदान किया गया था, ताकि पुनरुत्पादन के उनके अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके। पर इसी वर्ष जून में इस निर्णय को उलट दिया गया और प्रत्येक राज्य को इस बाबत निर्णय लेने का अधिकार दिया गया कि कब कोई महिला गर्भपात करा सकेगी। यानी अमेरिका में ठीक विपरीत विचार वाले निर्णय की कठोर आलोचना भी हो रही है।

इस पृष्ठभूमि में जब हम भारत में गर्भपात संबंधी कानूनों का अध्ययन करते हैं, तो पता चलता है कि यहां भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 312 में प्रावधान है कि जो भी कोई गर्भवती स्त्री का स्वेच्छा पूर्वक गर्भपात करेगा या कराएगा, और अगर ऐसा गर्भपात उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक न किया गया हो, तो उसे कारावास की सजा दी जा सकती है, जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें आर्थिक दंड या दोनों भी लगाया जाएगा। अगर वह स्त्री ‘स्पंदनगर्भा’ हो यानी जिसका गर्भ चार या पांच महीने का हो, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई जा सकती है, जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही उस पर आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। इस धारा का स्पष्टीकरण कहता है कि जो स्त्री स्वयं अपना गर्भपात कराती है, वह इस धारा के अंतर्गत आती है।

उधर 1971 में अस्तित्व में आए गर्भपात के चिकित्सीय समापन अधिनियम की धारा 3 बी में इस संबंध में एक आपवादिक प्रावधान किया गया है, जो उन महिलाओं को वर्गीकृत करता है, जो 24 सप्ताह तक गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए पात्र हैं- (अ) यौन हमले, बलात्कार या अनाचार की शिकार (ब) नाबालिग/ (स) चल रही गर्भावस्था (विधवा और तलाकशुदा ) के दौरान वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन/ (द) शारीरिक रूप से दिव्यांग महिलाएं (दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रमुख दिव्यांगता) (य) मानसिक मंदता सहित मानसिक रूप से बीमार महिलाएं (र) भ्रूण की विकृति, जिसमें जीवन के साथ असंगत होने का पर्याप्त जोखिम है या अगर बच्चा पैदा होता है तो वह ऐसी शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं से गंभीर रूप से दिव्यांग हो सकता है तथा (ल) मानवीय भूल या आपदा या आपातकालीन स्थितियों में गर्भावस्था वाली महिलाएं जैसा कि सरकार द्वारा घोषित किया जा सकता है। अब इस प्रश्न पर विचार होना था कि वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन की व्याख्या कैसे हो और इसका विस्तार क्या हो? इसके लिए न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने 2021 में ‘मेडिकल टर्मिनेशन आफ प्रेग्नेंसी एक्ट’ (एमटीपी) में किए गए संशोधनों को ध्यान में रखा, जिसने अधिनियम की धारा 3 (2) के स्पष्टीकरण 1 में ‘पति’ शब्द को ‘पार्टनर’ के साथ प्रतिस्थापित किया और देखा कि अविवाहित महिलाओं को कानून के दायरे से बाहर करना कानून के उद्देश्य के खिलाफ है। लिहाजा, एक अविवाहित महिला, जो सहमति से संबंध स्थापित करते हुए गर्भवती हो जाती है, पर दूसरे पक्षकार द्वारा विवाह न करने के कारण गर्भपात का निर्णय लेती है, उसे गर्भपात का अधिकार प्रदान किया गया। न्यायालय की टिप्पणी थी कि ‘प्रजनन स्वायत्तता के अधिकार अविवाहित महिलाओं को विवाहित महिलाओं के समान अधिकार देते हैं। एमटीपी अधिनियम की धारा 3 (2) (बी) का उद्देश्य महिला को 20-24 सप्ताह के बाद गर्भपात कराने की अनुमति देना है। इसलिए, केवल विवाहित महिलाओं को अनुमति और अविवाहित महिला को नहीं, यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा।’

कहने का अर्थ यह कि बदलते सामाजिक परिवेश में हालांकि किसी भी कानून में वयस्क सदस्यों द्वारा बिना विवाह किए, सहमति से यौन संबंध बनाने को अपराध नहीं बताया गया है और ऐसे संबंधों में हिंसा को निवारित करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया और अगर महिला गर्भवती हो जाती है तो उसके गर्भपात का भी प्रावधान किया गया। एक अन्य स्थिति की भी व्याख्या न्यायालय द्वारा की गई कि अगर ऐसी महिला की उम्र अठारह वर्ष से कम है, तो बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण के लिए बनाए गए कानून की धारा 19 (1) के तहत अनिवार्य रिपोर्ट में नाबालिग के नाम का खुलासा करने पर जोर दिया जाता है, तो नाबालिगों द्वारा एमटीपी अधिनियम के तहत अपनी गर्भावस्था की सुरक्षित समाप्ति के लिए पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर्स (आरएमपी) की तलाश करने की संभावना कम हो सकती है।

इसलिए पीठ ने कहा कि पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी को नाबालिग की पहचान का खुलासा करने से छूट दी जानी चाहिए, क्योंकि- इस तरह की व्याख्या पाक्सो अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से अपराध की रिपोर्ट करने के लिए पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के वैधानिक दायित्वों और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नाबालिग की निजता और प्रजनन स्वायत्तता के अधिकारों के बीच किसी भी संघर्ष को रोकेगी। यह संभवत: नाबालिगों को सुरक्षित गर्भपात से वंचित करने की विधायिका की मंशा नहीं हो सकती है।

सुरक्षित गर्भपात दिवस के दिन दिए गए इस निर्णय में जहां एक ओर यौन स्वातंत्र्य, निजता और गरिमा जैसे अधिकारों की उदारतापूर्वक व्याख्या की गई है, वहीं अवयस्कों के मामले में पाक्सो जैसे अधिनियम के साथ भी सामंजस्यपूर्ण व्याख्या का अनुरोध किया गया है। बलात्कार में वैवाहिक बलात्कार को शामिल किया गया है, लेकिन एक अधिनियम जो गर्भ में लिंग की पहचान और भ्रूण हत्या को रोकने के लिए बनाया गया है उस पर कोई विमर्श या टिप्पणी नहीं की गई है।

उल्लेखनीय है कि अमूमन गर्भधारण की जानकारी चार से आठ सप्ताह के भीतर हो जाती है, तो किन परिस्थितियों में यह अवधि चौबीस सप्ताह तक बीत जाती है? इस प्रसंग को भी विमर्श का विषय बनाने की आवश्यकता है कि हमने गर्भपात के अधिकार को मान्यता दी और गर्भ में अस्तित्व में आए जीव के जीवन को मान्यता नहीं दी। ऐसे भ्रूण का लिंग अप्रासंगिक माना गया है। और इसकी प्रासंगिकता सिर्फ वैवाहिक संबंध में दिखाई दे रही है। क्या उदारवादी व्याख्या और अधिकारों की बढ़ती तादाद में यह मांग नहीं की जा सकती है कि एक वैवाहिक जोड़े को अपनी पसंद के लिंग के बच्चे को पैदा करने दिया जाए? यह सोच कि ऐसा विकल्प सदैव बालकों के लिए अपनाया जाएगा, उचित नहीं लगता। जब बालिकाओं के समस्त अधिकार सुनिश्चित हो जाएंगे, जब उनके विरुद्ध यौन हिंसा और शोषण पर रोक लग जाएगी और जब दहेज के स्थान पर उन्हें पैतृक संपत्ति में बराबरी का दर्जा मिलेगा और जब बेटी पढ़ कर आत्मनिर्भर बनती रहेगी, तब वैवाहिक जोड़े अपने गर्भ में एक बालिका भ्रूण के विकल्प को भी सहर्ष चुनेंगे और अपने गर्भ की समुचित देखभाल भी करेंगे, इसमें कोई शक नहीं।


Date:08-10-22

शांति के लिए सम्मान

संपादकीय

नोबेल शांति पुरस्कार का इंतजार पूरी दुनिया करती है, क्योंकि शांति एक ऐसी उपलब्धि है, जिसका लाभ पूरी दुनिया को होता है। दुनिया के किसी एक क्षेत्र में जब शांति के लिए कोई प्रयास होता है, तो उससे दुनिया के दूसरे इलाके भी प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभान्वित होते हैं। युद्ध और छद्म युद्धों से जूझ रही दुनिया में नोबेल समिति ने संयुक्त रूप से तीन शांति अभियानों को पुरस्कृत किया है। बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता एलेस बालियात्स्की, रूसी मानवाधिकार संगठन ‘मेमोरियल’ और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन ‘सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज’ ने इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार जीतकर दुनिया भर के शांति दूतों व कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया है। आज के समय में दुनिया में शांति की इच्छा रखने वाले और शांति के लिए प्रयासरत लोगों तथा संस्थाओं की जितनी तारीफ की जाए, कम है।

साठ वर्षीय बियालियात्स्की 1980 के दशक के मध्य से बेलारूस में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। साल 1996 में उन्होंने अपने शांति प्रयासों को तेज किया था और तत्कालीन शासन के विवादास्पद फैसलों के विरोध में पूरे साहस के साथ खडे़ हो गए थे। उसी साल उन्होंने अपने देश के सबसे बड़े मानवाधिकार संगठन की स्थापना की थी। वह सच्चे संघर्ष के लिए जेलों में बंद कार्यकर्ताओं व उनके परिवार की यथासंभव सेवा करते आए हैं। चोरी के आरोप में उन्हें साढ़े चार साल कैद की सजा भी सुनाई गई थी। साल 2020 में भी जब शासन का कहर टूटा, तो बियालियात्स्की पीड़ितों और उनके परिजनों की सेवा के लिए समर्पित हो गए। नोबेल समिति द्वारा किया गया यह चयन अभिनंदनीय है। बेलारूस के लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हर वक्त खडे़ होकर उन्होंने अत्याचार के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को बहुत बल दिया है। अब शांति के लिए नोबेल मिलने के बाद वह अपने देश ही नहीं, बल्कि दुनिया के लिए एक प्रेरक व सम्मानित व्यक्तित्व बन गए हैं। वह अच्छी तरह जानते हैं कि आज के समय में लोकतंत्र, मानवाधिकार और न्याय के लिए खड़े होने में क्या जोखिम हैं।

रूसी मानवाधिकार संगठन ‘मेमोरियल’ को मिले नोबेल शांति सम्मान का भी बहुत मुखर संदेश है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंद्रेई सखारोव सहित मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के एक समूह ने कम्युनिस्ट शासन के पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए तत्कालीन सोवियत संघ में 1987 में ‘मेमोरियल’ की स्थापना की थी। इस संगठन के शांति समर्थक अभियान ने एक लंबा सफर तय किया है। यह संगठन रूस के सबसे बड़े मानवाधिकार संगठन के रूप में पहचाना जाता है। यह संगठन सोवियत रूस के तमाम अपराधों का कच्चा चिट्ठा रखता है। शायद वर्तमान रूसी सत्ता प्रतिष्ठान को यह पुरस्कार चुभेगा, लेकिन इसका असर रूसी समाज पर पड़ना तय है। इस बार का तीसरा नोबेल विजेता यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन ‘सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज’ है। बदलाव से गुजर रहे यूक्रेन में मानवाधिकारों और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए 2007 में ‘सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज’ की स्थापना की गई थी। यह संगठन भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ता रहा है। अभी यह संगठन यूक्रेन में रूस के अपराध दर्ज करने में लगा है, अत: उसे मिले नोबेल को विशेष अक्षरों में रेखांकित किया जा सकता है। आज समग्रता में एक ही संदेश है, मानव समाज शांति के महत्व को समझे और उस ओर बढ़े।


Date:08-10-22

आबादी पर नियंत्रण के लिए नीति बने

शरद पवार, ( वरिष्ठ नेता व सांसद )

आज से 50 साल पहले भारतवर्ष की आबादी 34 करोड़ थी। आज हम 96 करोड़ तक पहुंच गए हैं और 2001 में हम 100 करोड़ तक पहुंच जाएंगे और शायद चीन से आबादी के मामले में आगे जाने का कार्य हमारी पीढ़ी करेगी। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भारत बनेगा। यह परिस्थिति आगे आने वाले चार सालों में होने वाली है। इस पर यदि हम ध्यान नहीं देंगे, तो विकास की हम चाहे जो भी प्रक्रिया अपनाएं, चाहे हम कितनी ही धनराशि खर्च करें, चाहे हम कितनी ही बंजर जमीन ठीक करें, चाहे हम कितना ही पानी लाएं, हमारा वह सब प्रयास इस बढ़ती हुई आबादी के सामने असफल हो जाएगा। इसलिए यह जनवृद्धि एक ऐसा विषय है, जिस पर पूरे देश को एक ऐसा माहौल तैयार करना होगा और उसमें सभी धर्मों, वर्गों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लोक-प्रतिनिधि आदि को साथ लेकर चलना होगा और एक तरह से इसके खिलाफ जंग लड़नी होगी। तभी इस देश को भयावह परिस्थिति से बचाया जा सकता है। हम दुनिया के सामने नए सवाल पैदा कर रहे हैं। इस बारे में हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

…जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। भारत के समाज की जो जन्म दर थी, वह अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों से आगे नहीं थी, फिर भी हमारी जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा है। 1971 में भारत में प्रजनन दर 40 से 45 प्रति हजार थी और उसके बाद प्रजनन और जन्म दर कम हो गई। जन्म दर प्रति हजार 29 हो गई और प्रजनन दर 35 प्रति हजार हो गई। पिछले 25 सालों में यह दर 40 प्रति हजार से कम रही, फिर भी दुनिया के कई देशों से हमारी आबादी ज्यादा बढ़ रही है।… भारतवर्ष में प्रतिवर्ष एक करोड़ 70 लाख आबादी बढ़ती है। कई राज्य ऐसे हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र में अच्छा काम किया है। ऐसे राज्यों में मैं केरल और तमिलनाडु का नाम लेना चाहूंगा, जहां इस क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है। इनका नाम लेने में जहां हमें खुशी महसूस होती है, वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश, चार राज्य ऐसे हैं, जहां प्रति साल जनसंख्या वृद्धि ज्यादा है। हमें इस पर ध्यान देना होगा कि यह परिस्थिति क्यों पैदा होती है, इसका असर क्या होता है? आज भारतवर्ष में गरीबी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, भूजल स्थर पर असर हो रहा है, वन कम हो रहे हैं…। जब वन्य पशु-प्राणियों की बात आती है, उन पर बुरा असर हुआ है। इस सबका कारण बढ़ती हुई आबादी है। मुझे लगता है कि राष्ट्र के सामने सबसे बड़ी समस्या बढ़ती हुई जनसंख्या है। इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस पर सख्त ध्यान देने की जरूरत है कि वृद्धि दर कैसे कम होगी। इस बारे में एक माहौल पूरे देश में तैयार करने की जरूरत है कि परिवार का क्या आकार रखना चाहिए।

…मुझे लगता है कि … जनसंख्या वृद्धि के सवाल पर हम भी सहमति बनाने में कामयाब होंगे। इसलिए हमें एक नई राष्ट्रीय नीति तैयार करनी होगी। इस नीति के लिए जनसंख्या नियंत्रण तक सीमित न रहकर व्यापक नीति बनानी होगी…।

जो लड़कियों के बारे में सोच है, उस पर भी हमें ध्यान देना होगा। एक नया माहौल पैदा करना होगा। अभी भी यदि लोगों के परिवार में बच्ची पैदा हो जाती है, तो शुरू में तो वे कहते हैं कि घर में लक्ष्मी पैदा हो गई है, लेकिन यदि दूसरी बच्ची हो जाती है, तो उनका चेहरा बिल्कुल खराब हो जाता है, उस परिवार में एक मायूसी सी दिखाई देती है। मुझे लगता है कि हमें इस मानसिकता को बदलना होगा।

…मैं एक लड़की का पिता हूं। …जब मेरे घर में एक लड़की ने जन्म लिया, तब बाद में मैंने और मेरी पत्नी ने यह तय किया कि यहीं तक रोकें। मैं हमेशा गांव में लोगों के पास जाता था, विधानसभा सदस्य था। दो-चार साल बाद लोग पूछते थे कि आगे क्या होगा? एक ही लड़की है। मैंने कहा, हां, एक ही लड़की है। पूछने लगे कि लड़का नहीं चाहिए? मैंने कहा कि लड़का नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है। कहने लगे कि यदि कुछ हो जाएगा, तो कौन अग्नि देगा, कौन गंगाजल देगा? यानी आज भी समाज के मन में यही भावना है कि अग्नि देन, गंगाजल देने का अधिकार सिर्फ लड़के को है। धर्म के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि इसमें भी परिवर्तन कीजिए। आपको इसमें भी परिवर्तन करना चाहिए। …सभी अधिकार लड़कियों को देने की परिस्थिति हमें यहां पैदा करनी चाहिए…।


Date:08-10-22

पहले महिलाओं की स्थिति सुधारिए

गीता मुखर्जी, ( वरिष्ठ नेता व सांसद )

जनसंख्या के इस प्रश्न पर मैं सभा को अपना अनुभव बताना चाहती हूं। मेरी कोई संतान नहीं है। मेरा एक ही बच्चा था, जिसकी मृत्यु 11 महीने की आयु में हो गई थी। अत: हमने यह निर्णय लिया कि हम और संतान को जन्म नहीं देंगे, क्योंकि हम उस बच्चे पर उचित ध्यान नहीं दे सके। इस बात को ग्रामीण महिलाओं द्वारा गंभीरता से लिया गया और 1953 में ग्रामीण महिलाओं के कहने पर शिशु जन्म को रोकने के संबंध में मैंने पहला शिविर आयोजित किया। महोदय, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं कि हमें यह समझना चाहिए कि हमारे पितृ प्रधान समाज में महिलाएं संतानोत्पत्ति के प्रश्न का निर्धारण नहीं करती हैं। फिर भी वे अपने और अपने बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इन बातों पर कि वे ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगी, कितना ध्यान देती हैं? इसीलिए, इस बात को समझ जाना चाहिए कि हमारी जनसंख्या संबंधी नीति में लक्षित समूह पुरुष होने चाहिए, न कि स्त्रियां, क्योंकि महिलाएं इसे तय नहीं करती हैं, परंतु दुर्भाग्यवश जब कभी भी हम जनसंख्या संबंधी नीति पर बोलते हैं, तो लक्षित समूह महिलाएं होती हैं। ऐसा क्यों है? लक्षित समूह पुरुष होने चाहिए। इस विषय में हम गंभीरता से कार्य करना चाहते हैं, तो ऐसा करना होगा। महोदय, यह बात सब जानते हैं कि हमारे देश में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात प्रतिकूल है। हमारे देश में प्रति हजार आबादी में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या कम है। महिलाओं और पुरुषों के अनुपात में हमारे समाज में स्त्री की निम्न स्थिति विवाह की कम आयु, कम साक्षरता, उच्च प्रजनन क्षमता और प्रजनन के दौरान उच्च मृत्यु दर के कारण हुई है।

…शरद पवार ने काहिरा में सन 1994 में आयोजित जनसंख्या और विकास संबंधी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उल्लेख किया था। सम्मेलन की अपनी कार्य योजना थी, जिसे सरकार द्वारा अपनाया या स्वीकार किया गया था। उस सम्मेलन की कार्य योजना में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि विकासशील देशों के परिवार नियोजन कार्यक्रम को सामूहिक स्तर पर जनसंख्या की प्रजनन क्षमता के स्तरों को प्रभावित करने के लिए नीति संबंधी हस्तक्षेप करने वाले उपायों के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कार्ययोजना यह सिफारिश करती है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को महिलाओं के स्वास्थ्य, प्रजननात्मक स्वास्थ और स्त्री-पुरुष की समानता के लिए लक्षित कार्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में देखा जाना चाहिए। इसमें सिफारिश की गई है कि अपने परिवार के आकार और संतानों की आयु में अंतर रखने के संबंध में स्त्री के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। …जैसा पहले कह चुकी हूं, इस कार्य योजना पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में भारत भी है। परंतु क्या हम उस प्रकार से कार्य कर रहे हैं? हम उस कार्य योजना के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं। हमारी नीति भी इस कार्य योजना के अनुरूप नहीं है। मैं मांग करती हूं कि यदि हम जनसंख्या को कम करने के प्रति वास्तव में गंभीर हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, तो हमें वास्तविक रूप से इस कार्य योजना, जिस पर हमने भी हस्ताक्षर किए हैं, के अनुरूप कार्य करना चाहिए।…

अब मैं स्त्री-पुरुष समानता के प्रश्न पर आती हूं। पिछले 50 वर्षों में इस दिशा में कुछ प्रगति हुई है तथा अधिक महिलाओं को शिक्षित किया गया है। वे विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। उन्होंने तरह-तरह के कार्यों को करने के लिए स्वयं को योग्य बनाया है। मैं यह नहीं कहती कि कोई प्रगति नहीं हुई। निश्चित रूप से कुछ प्रगति हुई है, परंतु दुर्भाग्यवश पिछले कुछ वर्षों में कई क्षेत्रों में स्थिति बिगड़ती जा रही है। …अपराधीकरण का सर्वाधिक दुष्प्रभाव महिलाओं पर पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि बलात्कार की कितनी घटनाएं हो चुकी हैं? कई बार तो स्त्रियों को गांवों में निर्वस्त्र करके घुमाया भी गया। इस प्रकार की अन्य भयावह घटनाएं बढ़ रही हैं।

…मैं संसद सदस्यों से अपील करना चाहूंगी कि क्या हम यह प्रतिज्ञा नहीं कर सकते कि संसद के सभी सदस्य अपने लड़कों के विवाह में दहेज नहीं लेंगे? उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र में लोगों से दहेज न लेने और न देने का आह्वान करते हुए अभियान चलाना चाहिए। …मैं ऐसे विवाह समारोहों मेें नहीं जाती, जहां पर दहेज दिया जाता है। …विकास के प्रश्न का नजदीकी संबंध समर्थ बनाने के प्रश्न से है। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में महिलाओं को समर्थ बनाने के प्रश्न को उच्च प्राथमिकता दी जाती है।