05-03-2024 (Important News Clippings)
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Date:05-03-24
Quid Pro (Many) Quos
A strange SC judgment on bribing MPs, MLAs finally gets overturned. But not all bribes are provable
TOI Editorials
A seven-judge Supreme Court constitution bench yesterday overturned a strange judgment delivered 26 years ago. In 1998, a verdict in PV Narasimha Rao vs State concluded that legislators accepting bribes to influence their performance in the House was protected by the Constitution’s articles on parliamentary privilege. This interpretation triggered discomfort among subsequent benches. Finally, SC has ruled that the Constitution doesn’t give a free pass to bribery.
Upside down | The 1998 judgment defied common sense. It said if a legislator accepted a bribe and acted according to its influence, immunity kicked in. However, if the legislator agreed to accept a bribe but eventually acted independently, it would trigger prosecution. Little wonder, many SC benches tried to tiptoe their way around this precedent.
Setting it straight | Here onwards, bribery will be treated as just that. There are no privileges granted by the Constitution to protect legislators who accept bribes. This is the highlight of SC’s judgment. It’s clear and there are no loopholes. SC said the offence of bribery is complete when the legislator accepts one. Once that step is taken, there are no privileges that can be invoked to escape prosecution.
Parliamentary privileges | The Constitution offers both MPs and MLAs special privileges to express themselves in the House. This freedom of expression is unrelated to a citizen’s fundamental right to expression. The purpose of parliamentary privileges is to enable elected representatives to carry out their functions effectively.
Two-step test | SC also laid out a two-step test to draw boundaries around parliamentary privileges claimed by individuals. One, it has to be linked to the collective functioning of the House. Two, it must have a functional relationship to the discharge of duties.
Elastic conscience | On these points there can be no disagreement. However, neither can the issue of bribery be viewed in black and white. SC said that when MLAs vote to select Rajya Sabha members they require protection to ensure it is exercised freely and without fear of legal persecution.
On paper, that’s fine. But RS elections are infamous for ‘conscience votes’. India’s track record suggests ‘conscience votes’ usually involve quid pro quo. But the quo is never something provable in courts. It just goes to show how fuzzy the subject is. In principle, SC did the right thing. Reality is another matter. But law needs to be based on principles.
Date:05-03-24
Dem Machine, Keep It Clean and Running
Aligning law with decency, political hygiene
ET Editorials
What is surprising is notthat on Monday, a seven-judge constitutional bench of Supreme Court unanimously held that MPs and MLAs can’t claim immunity from prosecution for accepting bribes to cast votes or make speeches in the House. What issurprising is that this wasn’t the case to begin with. Overturning its own 1998 judgment in the JMM cash-for-votes case, in which MPs and MLAs were held immune from prosecution in bribery cases by dint of Articles 105(2) and 194(2), respectively, Monday’s ‘correction’ is most welcome. Stating that taking a bribe is ‘destructive of the aspirations and deliberative ideals of the Constitution’, and that it creates a polity that deprives citizens of a ‘responsible, responsive and representative democracy’, the court has aligned law to decency and common sense.
Accepting a bribe is an offence under the Prevention of Corruption Act of 1988. The action is complete the moment illegal gratification is done, and it is immaterial whether the legislator follows up with action (votes or speech). Legislative immunity granted to MPs and MLAs was not a shield to commit crimes, but protection to allow them to act without fear or favour. When such protection becomes an offensive tool, one has to reread the law aloud, which the court has.
In a similar context of governance hygiene, the PM addressed Cabinet and central government secretaries on Sunday, telling them that general elections don’t signal a hiatus in governance. In other words, governance must continue without a hitch irrespective of governments. The Supreme Court ruling and PM’s observations emphasise a crucial principle that lawmakers in a democratic society must always keep in mind: the paramount obligation of elected representatives to safeguard democracy’s integrity by earnestly and transparently serving public interest, prioritising public welfare over personal interests, or political calculations. Cleaning up the country’s political system, and keeping it clean, deepens our trust in governance, the very CPU of any democracy machine.
Date:05-03-24
Tepid trade-offs
World Trade Organization continues to struggle to foster free and fair trade
Editorials
The latest meeting of the World Trade Organization’s (WTO) apex decision-making body concluded late on Friday with precious little progress on key issues that affect global trade, despite extending deliberations by a day. To be clear, hopes for any significant outcomes from the 13th Ministerial Conference (MC13) in Abu Dhabi were not high to begin with. Yet, this was an important moment for the WTO to deliver on its mandate amid an increasingly fractious environment for the very rules of trade it seeks to enforce. The intervening period has delivered significant shocks to the global trading architecture such as the ripple effects of conflicts in some parts of the world, the disruptions on critical shipment routes that are expected to linger for long, and recalibrations in supply chains to reduce dependence on single suppliers such as China. An increasing inward-looking tendency among nations has also catalysed isolationist, tariff-heavy trade policies that run adrift of the WTO’s primary purpose of open trade for the benefit of all. The Abu Dhabi declaration does refer to some of the challenges, such as the need to ensure open, inclusive and resilient supply chains, but there is little of substance beyond lip service.
Divergences between the WTO’s 164 member-countries persisted on most issues carried forward from Geneva (MC12), including areas of particular interest to India, such as a permanent solution in agriculture for public stock holding to ensure domestic food security or subsidies to the fisheries sector. The WTO Director-General, Ngozi Okonjo-Iweala, has noted that the agriculture deliberations, in the works for over two decades now, have made some progress as there is finally a text to work with that the body will strive to clinch in future parleys. The exemption from customs duties for e-commerce, that India had sought an end to, citing the adverse impact on countries’ revenues, will now carry on for at least two more years. Commerce Minister Piyush Goyal has nuanced this outcome stating that India is “not necessarily” fully opposed to them. Prospects for the resuscitation of WTO’s dispute resolution body, rendered defunct for four years, remain bleak, though the Geneva commitment to revive the vital body by 2024 was reiterated. A key win for India at the MC13 was its successful efforts with South Africa to thwart an attempt that was led by China and backed by over 120 countries, to introduce an investment facilitation pact into the WTO framework. Going forward, India will have to redouble efforts to retain policy space for sensitive sectors, especially farms. The WTO itself must do much more to stay relevant in an increasingly polarised world. That members find it convenient to tout its failed biennial meetings as successes is a sad commentary on its waning efficacy.
सराहनीय फैसला
संपादकीय
सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों और सांसदों को सदन के अंदर भाषण या वोट देने के लिए रिश्वत लेने पर आपराधिक मामले से छूट देने के 1998 के अपने फैसले को पलटकर बिल्कुल सही किया । ऐसे किसी फैसले की आवश्यकता इसलिए थी, क्योंकि यह छूट लोकतांत्रिक मूल्यों मर्यादाओं का मुंह चिढ़ाने वाली तो थी ही, उसका बेजा लाभ भी उठाया जा रहा था। इसका एक प्रमाण तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा हैं, जिनकी कुछ समय पहले लोकसभा सदस्यता इसलिए रद हुई, क्योंकि वह उपहार लेकर संसद में सवाल पूछने की दोषी पाई गईं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनके खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है। जो भी हो, यह किसी से छिपा नहीं कि इसके पहले भी कुछ सांसद पैसे के बदले सवाल पूछने के आरोपों से दो-चार हो चुके हैं। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि विधान परिषद और राज्यसभा के चुनावों में पैसे लेकर वोट देने के मामले सामने आते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से झारखंड मुक्ति मोर्चे की विधायक सीता सोरेन की मुश्किलें बढ़ना तय है। उन पर आरोप है कि 2012 में राज्यसभा के चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी को वोट देने के बदले उन्होंने रिश्वत ली थी।
सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से अपने जिस फैसले को पलटा, वह फैसला भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के उन सांसदों के मामले में तीन दो के बहुमत से आया था, जिन पर यह आरोप था कि उन्होंने 1993 में नरसिंह राव सरकार के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान रिश्वत लेकर सरकार के पक्ष में वोट दिया। बाद में यह आरोप सही पाया गया और सीबीआइ की जांच में यह भी साबित हो गया कि कितने पैसे किसके खाते में पहुंचे। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उसने यह तो माना कि रिश्वत लेकर वोट देने वाले सांसदों ने उनके भरोसे का सौदा किया है, जिनका वह प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन वे उस विशेषाधिकार के चलते सुरक्षा के अधिकारी हैं, जो संविधान ने उन्हें प्रदान किया है। इस फैसले के चलते विधायकों और सांसदों को एक तरह से मनमानी करने की छूट मिल गई। विधायकों और सांसदों को विशेषाधिकार इसलिए मिले हैं, ताकि वे सदन में बिना किसी भय – संकोच अपनी बात कह सकें। दुर्भाग्य से इस विशेषाधिकार की मनचाही व्याख्या करते हुए यह मान लिया गया कि विधायक- सांसद सदन में कुछ भी कर सकते हैं और यहां तक कि पैसे लेकर सवाल पूछने के साथ मतदान भी कर सकते हैं। अच्छा हुआ कि अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसमें संदेह है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राजनीति में शुचिता को स्थापित कर सकेगा। इस संदेह का कारण यह है कि अभी हाल में उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में क्रास वोटिंग हुई। भले ही इसके पीछे पैसे की भूमिका न हो, लेकिन वह राजनीतिक अनैतिकता तो है ही।
Date:05-03-24
गेहूं-धान के दुष्चक्र से निकले किसान
रमेश कुमार दुबे , (लेखक एमएसएमई मंत्रालय के निर्यात संवर्द्धन एवं विश्व व्यापार संगठन प्रभाग में अधिकारी हैं)
किसान आंदोलन का अंत कब होगा ? यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि इस आंदोलन ने खेती-किसानी की बदहाली और किसानों के नाम पर की जाने वाली राजनीति को उजागर करने का काम किया है। कांग्रेस आज कह रही है कि यदि वह सत्ता में आती है तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सरकारी खरीद की गारंटी देगी। ध्यान रहे कि 2004 से 2014 के बीच केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में संप्रग की सरकार थी। उसने एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया था। आयोग ने 2004 से 2006 के बीच पांच सिफारिशें की थीं, जिन्हें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। उसकी सबसे अहम सिफारिश थी कि सरकार किसानों से उनकी फसलों को लागत मूल्य से डेढ़ गुना अधिक कीमत देकर खरीदे। आयोग ने इसके साथ-साथ भूमि सुधार, सिंचाई, खाद्य सुरक्षा, कृषि बाजार के उदारीकरण और किसानों के ऋण एवं बीमा की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की सिफारिश की थी, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उसकी सिफारिशों को अव्यावहारिक बताते हुए लागू करने से इन्कार कर दिया।
यद्यपि देश भर के किसान तमाम चुनौतियों से जूझते हैं, लेकिन आंदोलन करने वालों में पंजाब के किसानों की अधिकता है। इसकी जड़ सरकार की एकांगी खरीद नीतियों में निहित है। यद्यपि सरकार 23 फसलों के लिए एमएसपी घोषित करती है, लेकिन कुछ साल पहले तक यह सरकारी खरीद गेहूं-धान जैसी कुछेक फसलों और पंजाब-हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे चुनिंदा इलाकों तक सिमटी रहती थी। एमएसपी की शुरुआत पिछली सदी के सातवें दशक में तब हुई जब देश में अनाज का संकट था तब सरकार ने जिन इलाकों में बेहतर कृषिगत ढांचा मौजूद था, वहां के किसानों को विश्वास दिलाया कि उनकी उपज को सरकार द्वारा तय कीमत पर खरीदा जाएगा, भले ही अनाज की कीमत कितनी भी कम क्यों न हो जाए इसका परिणाम यह हुआ कि पंजाब-हरियाणा में गेहूं-धान केंद्रित कृषि को बढ़ावा मिला और देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना। इस उपलब्धि के लिए पंजाब को देश के खाद्य कटोरे की उपाधि दी गई। पंजाब में धीरे-धीरे किसानों आदतियों की ताकतवर लाबी का विकास हुआ, जिसने राजनीतिक दलों और सरकारों पर गेहूं धान के एमएसपी में बढ़ोतरी और अधिकाधिक सरकारी खरीद के लिए दबाव बनाया। राजनीतिक दलों और सरकारों ने भी गेहूं- धान के सहारे अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए मुफ्त बिजली-पानी का पासा फेंका। इसका नतीजा यह हुआ कि पंजाब की परंपरागत फसलें पीछे छूट गई। इससे फसल चक्र रुका और जमीन की उर्वरता से घटी, जिसकी भरपाई के लिए रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों का इस्तेमाल होने लगा। इससे खेती की लागत बढ़ी और लागत के अनुरूप कीमत न मिलने से गेहूं-धन की खेती घाटे का सौदा बन गई। गेहूं-धन की सरकारी खरीद का एक नतीजा यह निकला कि पंजाब के किसानों को मक्का, कपास और मूंग जैसी फसलें एमएसपी से कम कीमत पर बेचने के लिए विवश होना पड़ता है।
पंजाब में गेहूं-धान जैसी पानी की अधिक खपत वाली फसलों को बढ़ावा देने से जल स्तर घटता जा रहा है। 2018 में प्रकाशित पंजाब सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 79 प्रतिशत इलाकों में भूजल अतिदोहन की श्रेणी में आ चुका है और यहाँ 2039 तक भूजल खत्म हो जाएगा। 2020 में केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा पंजाब में भूजल के ब्लाकवार सर्वे में भी खतरनाक संकेत सामने आए। विडंबना ही है कि पंजाब के संकट से सबक सीखने के बजाय दूसरे राज्य बोनस देकर गेहूं-धान की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं जैसे मध्य प्रदेश में गेहूं और छत्तीसगढ़ में धान। इससे असंतुलित कृषि को बढ़ावा मिल रहा है। कृषि विशेषज्ञों का सुझाव है कि पंजाब को गेहूं धान के दुष्चक्र से निकाला जाए, पर ठोस प्रयास न होने से किसान मजबूरन गेहूं-धन के कुचक्र में उलझे हुए हैं। अब मोदी सरकार देश की पारिस्थितिक दशाओं के अनुरूप फसल चक्र विकसित कर रही है। इसीलिए बीते एक दशक में सरकार ने गेहूं-धान की तुलना में मौटे अनाजों, दलहनी-तिलहनी फसलों के एमएसपी में भरपूर बढ़ोतरी की है। इसके साथ-साथ सरकार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, झारखंड आदि उन इलाकों में एमएसपी पर सरकारी खरीद का नेटवर्क स्थापित कर रही है, जहां अभी तक एमएसपी पर खरीद का नामोनिशान तक नहीं है।
इसे भी विडंबना ही कहा जाएगा कि देश में अनाज ग्रामीण क्षेत्रों में पैदा होता है, लेकिन उसका भंडारण शहरी क्षेत्रों में होता है। फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित करने के लिए इसका देशव्यापी परिवहन किया जाता है। इससे न केवल ढुलाई लागत बढ़ती है, बल्कि अनाज की बर्बादी भी होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना शुरू कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करन, फसलों के नुकसान को कम करने के साथ- साथ फसलों की खरीद-बिक्री का विकेंद्रित तंत्र स्थापित करना है। चूंकि पंजाब में गेहूं-धन की खरीद-बिक्री पर बड़े किसानों और आदतियों का वर्चस्व है, इसलिए कृषि विपणन सुधारों और फसल विविधीकरण के प्रयासों का सबसे ज्यादा विरोध पंजाब में होता रहा है। मौजूदा आंदोलन में पंजाब के किसानों की भागीदारी का एक कारण यह भी है।
Date:05-03-24
छतों पर बिजली
संपादकीय
पिछले हफ्ते मंत्रिमंडल ने 75,021 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी। इस योजना में बिजली की पहुंच और देश की जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धता की पूरी गतिकी को बदल देने की क्षमता है। इस योजना के तहत सरकार 1 किलोवॉट प्रणाली के लिए लागत के 60 फीसदी तक और 2 से 3 किलोवॉट प्रणाली के लिए अतिरिक्त लागत के 40 फीसदी तक की केंद्रीय सहायता प्रदान करेगी, यह सहायता की ऊपरी सीमा होगी।
करीब 1 करोड़ घरों को शामिल करने की संभावना वाली इस योजना के लाभार्थियों को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। सरकार का कहना है कि मौजूदा कीमतों के आधार पर देखें तो 1 केवी प्रणाली के लिए 30,000 रुपये और 3 केवी प्रणाली के लिए 78,000 रुपये तक सब्सिडी बनती है।
एक कार्यान्वयन योजना से लैस, जिसमें एक तय राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन करना और परियोजना को पूरा करने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की आठ इकाइयों को नियुक्त करना शामिल है, नई सूर्य घर योजना पिछली योजनाओं के मुकाबले बेहतर लग रही है।
अगर सरकार ने सक्रियता से इनका समाधान नहीं किया तो पिछली योजना में जो मसले सामने आए वे इस बार भी असर डाल सकते हैं। यह कार्यक्रम मांग आधारित है, इसके लिए एक सरकारी पोर्टल पर आवदेन की जरूरत होगी, ऐसे में सवाल यह है कि सरकार जिस तरह के परिवारों को लक्षित कर रही है-ग्रामीण और/ या गरीब- क्या वे आवेदन करेंगे?
कई अक्षय ऊर्जा कंपनियों ने यह बात उठाई है कि राज्य जिस तरह से अपनी जनता को मुफ्त बिजली मुहैया करा रहे हैं, उसकी वजह से लोग रूफटॉप सौर प्रणाली को अपनाने से हिचकते रहे हैं। जब तक राज्य अपने बिजली सब्सिडी व्यवस्था की गहन समीक्षा नहीं करते, एक ऐसा कदम जो राजनीतिक वजहों से लंबे समय से सुधार से दूर रहा है, हालात में बदलाव नहीं आने वाला।
इसके अलावा सूर्य घर योजना के मुफ्त बिजली वाले हिस्से में यह माना गया है कि रूफटॉप सौर इकाइयां किसी ग्रिड से जुड़ी होंगी जो कि नेट मीटरिंग प्रणाली के जरिये घरों की अतिरिक्त बिजली खरीद लेगी। इसके कारगर होने के लिए दो मसलों का समाधान करने की जरूरत है। पहला यह है कि पहले से ही नकदी की तंगी से जूझ रही राज्यों की वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) सौर ऊर्जा को खरीदने के मामले में वित्तीय रूप से विवश ही रहेंगी।
कई डिस्कॉम को नेट मीटरिंग प्रणाली से नुकसान होने की आशंका है, क्योंकि पहले से ही उन्हें परिचालन पर निश्चित लागत को वहन करना पड़ रहा है और वे दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौतों (पीपीए) के तहत बिजली उत्पादकों को अनुबंधित शुल्क का भी भुगतान करती हैं।
कई को यह आशंका है कि उपभोक्ताओं को रूफटॉप सौर संयंत्रों से बिजली खरीद के लिए भुगतान करने से उनकी लागत बढ़ जाएगी, खासकर इसलिए कि इस बिजली को दिन के उजाले में हासिल करना होगा, जब टैरिफ आमतौर पर ज्यादा होता है। इससे कीमत निर्धारण की दूसरी समस्या पैदा होगी, जो कि इस वजह से जटिल है कि सौर ऊर्जा का टैरिफ लगातार घट रहा है, यह भी एक वजह है कि जिससे डिस्कॉम सौर ऊर्जा उत्पादकों के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहतीं।
ये अड़चनें इस बात की व्याख्या कर सकतीं है कि आखिर क्यों रूफटॉप सौर कार्यक्रम ने, जो कि दिसंबर 2015 से ही चल रहा है, योजना को प्रोत्साहन देने के लिए कई बार बदलाव किए जाने के बावजूद खराब प्रदर्शन किया है।
दिसंबर 2023 तक देश में रूफटॉप सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता सिर्फ 11.08 गीगावॉट की थी, जबकि लक्ष्य 40 गीगावॉट का था। इस क्षमता का करीब 80 फीसदी हिस्सा वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं का था। अभी देश में बहुत कम करीब 6,00,000 घरों ने ही रूफटॉप सौर प्रणाली को अपनाया है। तो जब तक सरकार बिजली वितरण कंपनियों की आपूर्ति और कीमत निर्धारण जैसी संरचनात्मक समस्याओं का समाधान नहीं करती, तब तक 1 करोड़ घरों तक इसे पहुंचाने का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होगा।
Date:05-03-24
भ्रष्टाचार के विरुद्ध
संपादकीय
यह विचित्र है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बनाने, उसके सफाए के लिए जंग का एलान करने वालों को खुद भ्रष्टाचार करने का एक तरह से हक हासिल था! अब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर कोई भी सांसद या विधायक रिश्वत लेकर सदन में सवाल पूछता या किसी पार्टी के पक्ष में मतदान करता है, तो उस पर भ्रष्टाचार का मामला बनता है। भ्रष्टाचार का मामला उस पर उसी समय बन जाता है, जब वह रिश्वत लेता है।
दरअसल, अभी तक ऐसा करने वाले विधायक और सांसद ऐसे आरोपों में कानूनी कार्रवाई से इसलिए बच कर निकल जाते रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 105/194 में कहा गया है कि जनप्रतिनिधियों के सदन में कही गई किसी बात या किए गए किसी आचरण के खिलाफ अदालत में कार्रवाई नहीं हो सकती। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यह अनुच्छेद पूरे सदन की सुरक्षा के मकसद से बनाया गया है, न कि किसी एक जनप्रतिनिधि की सुरक्षा के लिए। मामला दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक नेता से जुड़ा हुआ था, जिस पर आरोप था कि 2012 में उसने रिश्वत लेकर राज्यसभा चुनाव में दूसरे दल के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया था। इस मामले में नरसिम्हा राव बनाम भारत सरकार के मामले में आए फैसले की नजीर देते हुए आरोपी को बरी करने की गुहार लगाई गई थी। मगर सर्वोच्च न्यायालय ने उस पुराने फैसले को भी अमान्य करार दे दिया।
नरसिम्हा राव मामले में कुछ सांसदों पर आरोप लगा था कि उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान के रिश्वत लेकर सत्तापक्ष के लिए मतदान किया। यह आरोप सीबीआइ जांच में सिद्ध भी हो गया था, मगर अदालत ने उसमें इसी तर्क से हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था कि सदन की कार्यवाही के दौरान सांसदों को सांविधानिक सुरक्षा प्राप्त होती है। मगर सर्वोच्च न्यायालय के ताजा फैसले से एक नई नजीर बनी है। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह दलबदल कानून के भीतर से गली निकाल कर सरकारें गिराने और विधायकों के दूसरे दल की सरकार में शामिल हो जाने की घटनाएं बढ़ी हैं, रिश्वत लेकर राज्यसभा चुनाव में दूसरे दल के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान के मामले बढ़े हैं, उसमें सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला ऐतिहासिक माना जाएगा।
उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह लाइन लांघ कर दूसरे दल के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने का मामला आया, उसमें भी विधायकों की खरीद-फरोख्त के आरोप लग रहे हैं। संबंधित विधायकों के दलों ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई तो की है, मगर इससे लोकतांत्रिक मूल्यों की शुचिता का भरोसा पैदा नहीं होता।
सांसद और विधायक आम लोगों के प्रतिनिधि होते हैं और जब वे रिश्वत लेकर सवाल पूछते या किसी दूसरे दल के समर्थन में उतर आते हैं, तो उससे वे सारे मतदाता छले जाते हैं, जिन्होंने बहुमत देकर उन्हें सदन में भेजा होता है। महाराष्ट्र, गोवा, बिहार और इससे पहले कर्नाटक, मध्यप्रदेश में चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया गया और वहां अल्पमत दलों की सरकारें बन गर्इं। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गहरी चोट पहुंची। सर्वोच्च अदालत ने भी कुछ मौकों पर इस प्रवृत्ति को घातक बताया था। अब ताजा फैसले से उम्मीद बनी है कि किसी भी प्रकार की रिश्वत लेकर अगर चुने हुए प्रतिनिधि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उल्लंघन करते हैं, तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो सकेगी। इससे शायद उनका मनोबल भी कुछ गिरेगा।
लोकतंत्र को मजबूत बनाने में कारगर होगी एआई
संपादकीय
पिछले करीब दो वर्षों से तकनीकी दुनिया की बहस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता और इससे होने वाले नफे-नुकसान के आस-पास सिमटी रही है। हालांकि, पिछले साल के उत्तरार्द्ध में इस विमर्श का रुख नकारात्मक हो गया, क्योंकि पूर्वाग्रह, कॉपीराइट, गोपनीयता और डीपफेक जैसे मुद्दे सामने आने लगे। अब जब दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तब 2024 वह साल साबित होने जा रहा है, जब एआई अपनी सबसे बड़ी परीक्षा देगी, और वह यह है कि यह लोकतंत्र के हित में मददगार होगी या इसके विनाश में ?
इस साल भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, इंडोनेशिया जैसे कई बड़े देशों में चुनाव होने वाले हैं। बेशक जेनरेटिव एआई से पहले डीपफेक मौजूद थे, पर अब सोरा और स्टेबल डिफ्यूजनजैसे उत्पाद अधिक लोकतांत्रिक बना दिए गए हैं, जिससे ये कहीं ज्यादा आसान, तेज और सस्ते हो गए हैं। इस साल की शुरुआत में बांग्लादेश व स्लोवाकिया में चुनाव हुए, और इन दोनों जगह डीपफेक एक अहम किरदार बनकर उभरा। बांग्लादेश में एक विपक्षी नेता को फलस्तीनियों के प्रति अपने समर्थन को लेकर असमंजस में देखा गया, जो वहां चुनावी जीत के लिए एक आत्मघाती कदम था। इसी तरह, स्लोवाकिया के चुनाव में एक प्रमुख दावेदार ने चुनावों में कथित धांधली की बात कही, और उससे भी अधिक चिंताजनक बात थी, बीयर की कीमत बढ़ाने का एलान, जो उनकी हार के कथित कारण बने। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की फर्जी आवाज में लोगों से अमेरिकी प्राइमरीज में वोट न करने का आग्रह पहले ही किया जा चुका है, और 2016 का कैंब्रिज एनालिटिका विवाद तो कई लोग अब भी नहीं भूले होंगे। इन सबने 2024 के चुनावों को लेकर खतरे की घंटी बजा दी है।
हालांकि, मैं एआई को लेकर पूरी तरह आशान्वित हूं। यकीन न हो, तो पाकिस्तान का चुनाव देखिए। वहां एक पूर्व प्रधानमंत्री जेल में डाल दिए गए, उनकी पार्टी से चुनाव चिह्न छीन लिया गया और उनके उम्मीदवारों को डराया-धमकाया गया। बेशक, चुनाव नतीजों में अन्य पार्टियों की जीत की घोषणा की गई, लेकिन ज्यादातर रिपोर्टों में यही कहा गया कि भारी धांधली के बावजूद इमरान खान की पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। इमरान ने सलाखों के भीतर रहते हुए चुनाव प्रचार के लिए जेनरेटिव एआई का इस्तेमाल किया और एआई से लोकतंत्र के खत्म होने संबंधी तमाम दावों की हवा निकाल दी। मैं यहां किसी का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन पाकिस्तान ने दिखाया है कि कैसे एआई का इस्तेमाल लोकतंत्र-विनाशक की भूमिका से इतर किया जा सकता है।
निस्संदेह, डीपफेक में विनाशक ताकत हैऔर भारत व अन्य देशों के चुनावों में हवा बनाने या बिगाड़ने में इसका उपयोग किया जा सकता है। मगर एआई से चुनाव-सुधार की दिशा में काफी कुछ किया जा सकता है। पाकिस्तान का चुनाव तो सिर्फएक पहलू है, एआई का इस्तेमाल चुनावों में पारदर्शिता व समावेशिता लाने और इसकी दक्षता बढ़ाने में किया जा सकता है। डाटा विश्लेषण की इसकी उन्नत क्षमताएं चुनाव-संबंधी डाटा की निगरानी कर सकती हैं, जिससे धोखाधड़ी को पकड़ा जा सकता है। यह मतदाता पंजीकरण या मत डालने से जुड़ी गड़बड़ियों का पता लगा सकती है। ईवीएम की सुरक्षा भी इससे बढ़ाई जा सकती है। घोषणापत्रों और प्रत्याशियों के बारे में स्थानीय बोली में, स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित सामग्रियां तैयार करके मतदाताओं को जागरूक किया जा सकता है। एआई की मदद से दिव्यांग मतदाताओं के लिए सुविधाएं बढ़ाई जा सकती हैं, और मतदान केंद्रों पर लगने वाली बड़ी-बड़ी कतारें भी खत्म हो सकती हैं।
स्पष्ट है, एआई भी एक ऐसी तकनीक है, जो अत्यधिक विनाशकारी ताकत देती है, तो अप्रत्याशित लाभकारी क्षमता भी। हम जब डीपफेक की सहायता से चुनावों को प्रभावित करने संबंधी नापाक मंशा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तब हमें यह भी देखना चाहिए कि इस तकनीक से हमारे देश के लोकतंत्र को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है? इमरान खान की जीत से दुनिया भर में एआई की इस क्षमता का पता चलता है, फिर चाहे यह बेशक अभी अपूर्ण हो।