
04-04-2025 (Important News Clippings)
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Date: 04-04-25
2 Cases, 1 Conclusion
Criminal defamation has a chilling effect on free speech. Civil law can protect right to reputation
TOI Editorial
Two defamation cases decided within a week again highlight why criminal defamation is an unreasonable restriction on Free Speech. A Delhi court upheld activist Medha Patkar’s conviction in a case filed by VK Saxena 24 years ago when the current Delhi LG headed an NGO in Gujarat, and Patkar led NBA. Last year, she was sentenced to 5 months in jail and fined 10L. Patkar will receive her sentence on April 8. In Bengal, Calcutta HC quashed a defamation suit by an educational institute’s superintendent, who had sued over 280 people in 2013 for petitioning Bengal CM against him. Calcutta HC said public interest far outweighed official’s right to reputation. But for 15 years, 280 people had a criminal case against them-that can wreak havoc with students’ futures.
Rahul Gandhi was convicted in a defamation case and disqualified from Parliament. Kejriwal apologised to Arun Jaitley. From Digvijaya Singh to Subramanian Swamy, defamation is a suit easily slapped, hard to shake off. If the widely varying outcomes of such cases are any indication, what stands out is the inconsistency and vague interpretations of ‘reputation’ and chilling effect on free speech. There are two ways to review this. Ideally, remove defamation totally. Removal will not leave reputation unprotected. BNS Sec 351 deals with criminal intimidation – threatening someone with harm to body, reputation, or property. Further, BNS Sec 352 provides for “insult to someone to provoke breach of peace”. Both are reasonable restrictions on free speech with provisions that protect right to reputation. Or, decriminalise defamation. A civil law would reflect the sensitivity required to preserve both right to free speech and right to reputation. And of course, our politicians do need to grow a thick skin.
Date: 04-04-25
For India, Tariff Game’s Just Begun
Ajay Srivastava, [ The writer is an expert on trade & tech issues ]
Trump’s country-specific tariffs, varying from 10% to 54% – India’s been slapped with a 27% rate can push investments in countries with lower tariff disadvantage. This may lead to the emergence of new manufacturing locations for prepared countries. India will need specific internal reforms to benefit. Will it step up?
But why’s the tariff rate for India on the lower side?
In 2024, India exported over $80bn worth of goods to US, with a trade surplus of $36.4bn. To India’s worried business people, a 27% country-specific tariff on India is steep but appears moderate compared to Vietnam’s 46% and China’s 54%.
Was India given softer treatment? No one knows. But note that since Trump took office in Jan, India has made several policy decisions to help US companies.
These include cutting import taxes on bourbon whiskey, fish feed,motorcycles, satellite parts and mobile phone components. India also removed a 6% digital tax on revenue earned from Indian users, benefitting US firms like Google, Meta and Amazon. It is working on changing its nuclear liability law so US companies can supply nuclear equipment without fear of legal risk.
India may soon allow Elon Musk’s Starlink to offer satellite internet through local partners like Reliance Jio and Bharti Airtel.
What is the impact of the new tariff on India’s exports?
Trump’s sweeping tariff action creates mixed outcomes for Indian exports. India may gain a relative advantage in select sectors, but gains won’t be auto- matic. Total tariff charged from April 9 will be a sum of the existing US tariffs and new country-specific tariffs.
Textiles and garments are well-positioned to benefit, as US tariffs reduce competitiveness of rivals like China and Bangladesh. However, India must reform labour laws and enable large-scale production to fully capitalise on this opening.
In electronics and telecom, steep tariffs on Vietnam and Thailand create space for India, but limited domestic value addition and high component imports dilute competitiveness. Tariff exemptions on 28 mobile components in the latest budget may further weaken the domestic ecosystem.
India’s top export, pharmaceuticals ($12.7bn), remains tariff-free, though reducing dependency on Chinese APIs is crucial.
Diamonds and jewellery ($11.9bn) and auto parts ($2.2bn) face 25% tariffs – worrisome as US is a major buyer. Specialty chemicals, footwear, and processed foods also face demand shocks.
Agriculture will be hit unevenly Shrimp and dairy exports may decline, while rice exports remain largely unaffected. Petroleum exports are exempt.
But more pain for India may be on the way |
India faces more significant pressure than most countries, which have to absorb only Trump tariffs. As India negotiates a free trade deal with US, it must contend with broader American demands beyond tariffs. The 2025 National Trade Estimates report, released by US on March 31, outlines Washington’s key demands from India:
- In agriculture, US wants India to reform its MSP system for rice and wheat, allow GM food imports and lower tariffs on farm products.
- Washington also wants India to amend its Patents Act to allow ever-greening, a practice that extends patent protection for older drugs and delays generic alternatives.
- In e-commerce, US demands the removal of rest rictions on inventory-based models, allowing Amazon and Walmart to sell directly to Indian consumers. Other demands include granting US firms access to govt contracts-including defence.
These are all tough demands.Some of them will have huge social consequences if accepted.
Six-point strategy for India
Rethink FTA with US. India will have difficulty agreeing to most demands. For example, weakening MSP could jeopardise farmer incomes and food security, while allowing GM crops and low-tariff imports may harm domestic agriculture and biodiversity.Similarly, diluting patent law will increase medicine prices, and allowing Amazon to store and sell its products will hurt millions of kirana shops and workers.
A better approach for India is to offer a zero-to-zero tariff deal on 90% of industrial goods excluding cars, based on mutual give-and-take.
- Do not cut agri tariffs. This could devastate the livelihoods of 700mn Indians. Global grain price volati lity has already wiped out self-sufficient farming in parts of Africa. The cheap price cycle kills farmers’ interest in cultivation, while the expensive cycle fuels inflation. India may lower tariffs on a few fruits and nuts but not on grains and other agri-produces.
- Do not cut auto tariffs. Trump has already imposed a 25% tariff on automobiles. Cutting Indian tariffs will harm a key industry that makes up nearly a third of manufacturing GDP. The collapse of Australia’s domestic auto industry after steep tariff cuts from 45% to 5% in the early 1990s serves as a warning.
- Fast-track other FTA negotiations. Talks are on with EU, UK and Canada. Explore broader economic alignments like India-China-Russia. Deepen engage- ment with existing FTA partners such as Japan, South Korea and Asean.
- Do tariff and other reforms. Uneven country- specific tariffs create an opportunity for India, especi ally in labour-intensive sectors. However, India must reform its tariffs, quality standards, GST and trade procedures to take advantage. Many of these changes, however, are unlikely to happen soon.
- Give up smartphone exports. A sure way India could halve its $36.4bn trade surplus with US with minimal economic pain is by curbing exports of products with very high import content, such as smart- phones, solar panels, gold jewellery and diamonds to US. These goods made up $16.9bn in exports to US in 2024, but net foreign exchange earnings were under $150mn. For instance, India exported $7bn worth of smartphones yet retained just $42mn-much of it was distributed as production-linked incentives. This will be a controversial reform domestically for India. But logically, it’s an easy way out.
The world must understand that Trump can demand more. He could soon push countries to appreciate their currencies, to boost US exports. But also, high inflation, rising costs and market volatility at home may limit Trump’s options in the coming months. In this uncertain environment, India should tread carefully and avoid long-term commitments that These are all tough demands. Some of them will may not age well. have huge social consequences if accepted.
Date: 04-04-25
Data and federalism
Reliable data can lead the dialogue between the Centre and the States
Editorial
This week, NITI Aayog, in partnership with the National Council of Applied Economic Research (NCAER)launched the NITI NCAER States Economic Forum – a portal aggregating data and analysis on State finances. It presents State-wise reports covering macroeconomic indicators including tax and non-tax revenues, as well as human development statistics such as school dropout rates, literacy levels, employment, and historical trends in the devolution of central funds. At a time when Centre-State relations are under renewed scrutiny, particularly in the southern States, where fiscal federalism has been a long-standing flashpoint, this portal is a timely and welcome move. The data is not new, drawn as it is from established sources such as the 2011 Census, the Periodic Labour Force Survey, and the Reserve Bank of India’s State Finances Report. However, its comparative presentation across States brings clarity to the diverse fiscal realities of India, offering a structured lens through which to assess disparities and development. Concerns persist about the quality of economic data in India, and this portal is not immune to these, relying as it does on existing sources. Yet, by organising the data in a user- friendly and comparative format, it can help anchor contentious debates – such as those around revenue-sharing and parliamentary delimitation-in facts rather than sentiment. While these issues are serious, they are part of a much larger set of challenges tied to fiscal relations and political power-sharing between the Union and the States.
The effective use of such data depends on on- going engagement by States, especially through institutions such as the Sixteenth Finance Commission. For India’s federal structure to work equitably, regional data must be translated into policies that ensure fair representation, resource allocation, and administrative responsibility. Unfortunately, discussions on federalism often get reduced to narrow and polarised frames such as debates around the three-language policy or calls to defer delimitation. Over-centralisation can breed discontent, while regional resistance often risks turning parochial. Navigating this balance requires cooperation rooted in evidence and mutual recognition of diverse State realities. Leaders in both New Delhi and the State capitals must en- gage in a spirit of transparency and trust. The new data platform is not a panacea but offers a credible starting point – a tool for fostering informed, pragmatic conversations around governance, development, and the future of Indian federalism.
Date: 04-04-25
पड़ोसियों की तुलना में कम जवाबी टैरिफ लगा
संपादकीय
भारत ने ट्रम्प के जैसे को तैसा टैरिफ की तुलना करते हुए माना कि अमेरिका का यह चाबुक अन्य पड़ोसी प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले धीरे से लगा है। ट्रम्प ने भारत पर 26% टैरिफ (चीन पर 34%) की घोषणा की। हालांकि कुछ घंटों बाद जारी वास्तविक लिस्ट में इसे 27% कर दिया और कहा कि ‘यह तो रियायती दर है वरना भारत तो अभी तक 52% टैरिफ वसूल कर रहा था। भारत सरकार ने प्रतिक्रिया में कह कि इससे हमारा विदेश व्यापार बढ़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश, वियतनाम, ताइवान और चीन पर यह दर ज्यादा है। भारत इस बात से खुश है कि जो उत्पाद वह निर्यात करता है- जैसे टेक्सटाइल्स, कृषि उत्पाद, खनिज और स्टील- उनमें पड़ोसी देश नई दरों पर निर्यात बाजार में खड़े नहीं हो पाएंगे। ताइवान चिप निर्यात करता है लेकिन उच्च टैरिफ के कारण भारत चिप निर्माण और निर्यात के लिए दरवाजे खोल सकता है। वैसे ट्रम्प शासन ने ब्रिटेन, सिंगापुर और ब्राजील पर सबसे कम टैरिफ 10% लगाया है, जबकि सर्वाधिक (49 और 46% ) कम्बोडिया और वियतनाम पर है। ट्रम्प की अलग-अलग दरों के पीछे नीति यह है कि ब्रिटेन ईयू से अलग हो जाएगा, जबकि ईयू के देश 20% टैरिफ के कारण लामबंद होंगे। ब्राजील पर रहम करने का कारण है उसे ब्रिक्स से अलग करना। चीन के खिलाफ उच्च टैरिफ दर तो समझी जा सकती है, क्योंकि चीन अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापार-प्रतिद्वंदी बन रहा है।
Date: 04-04-25
पीओके को संभालना अब पाक के बूते की बात नहीं
पलकी शर्मा, ( मैनेजिंग एडिटर )
कहते हैं कि एक देश अपने प्रांतों का जमा-जोड़ होता है। यकीनन यह बात पाकिस्तान पर लागू नहीं होती। आज उसके कई प्रांत खुली बगावत करते मालूम होते हैं। हमने देखा कि पिछले महीने बलूचिस्तान में क्या हुआ । अलगाववादियों ने एक पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया था, जिसमें 400 लोग सवार थे। विद्रोह की सुगबुगाहटें खैबर पख्तूनख्वा में भी हैं। यह पाकिस्तानी तालिबान का केंद्र है।
इस्लामाबाद इन चुनौतियों से जूझ ही रहा था कि अब एक नई चुनौती सामने आ रही है और वह भी एक ऐसे प्रांत से, जो पाकिस्तान का है ही नहीं, लेकिन उसने अवैध रूप से उस पर कब्जा कर रखा है। यह पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर या पीओके है।
पीओके में हाल ही में बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन हुए हैं, जिनका नेतृत्व यूनाइटेड अवामी एक्शन कमेटी नामक समूह कर रहा है। यह एक्शन कमेटी पाकिस्तान सरकार से एक विशेष पैकेज और अपने विस्थापित लोगों के लिए 12 विधानसभा सीटें चाहती है। मांगें पूरी नहीं होने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। है। उनके नेता ने कहा है कि अगर उन्हें प्रताड़ित किया गया, तो वे पलटवार करेंगे।
यह पाकिस्तान की फौज के लिए एक नया सिरदर्द है। उसे कई मोर्चों पर खतरों का सामना करना पड़ रहा है। जब से तालिबान ने काबुल में सत्ता पर कब्जा किया है, तब से वह पाकिस्तान विरोधी उग्रवादी और आतंकवादी समूहों को संरक्षण दे रहा है और उन्हें हथियारों से लैस कर रहा है।
यह पाकिस्तानी जनरलों के लिए जैसे को तैसा वाली स्थिति भी है। सालों तक, उन्होंने भारत के खिलाफ आतंकवादियों को पाला पोसा। अब तालिबान पाकिस्तान के साथ ऐसा ही कर रहा है।
इस सबके बावजूद, पाकिस्तान अपनी खयालों की दुनिया में जी रहा है। उससे पीओके नहीं संभल रहा लेकिन वह भारत से जम्मू और कश्मीर भी चाहता है। पाकिस्तान ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे को उठाया, लेकिन प्रत्युत्तर में भारतीय दूत ने उसे अपने गैरमुनासिब दावों पर रोक लगाने और पीओके को खाली करने की हिदायत दे डाली।
यह यकीनन एक अच्छी सलाह थी। पाकिस्तान अपने ही प्रांतों को संभाल नहीं पा रहा है और अपने कब्जे वाले कश्मीर में वह किसी भी तरह से बेहतरी ला नहीं सकता। ऐसे में उसके लिए यही तार्किक होगा कि पीओके को भारत को सौंप दे। लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तानी जनरल ऐसा करेंगे नहीं।
लेकिन क्या वे इन विद्रोहियों और विरोध-प्रदर्शनों को अपनी फौजी ताकत से नियंत्रित कर सकते हैं? विशेषज्ञों को तो ऐसा नहीं लगता। सबसे पहले तो पाकिस्तान की फौज को मैन पॉवर की समस्या का सामना करना पड़ेगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दोनों ही कठोर क्षेत्र हैं- चट्टानी, पहाड़ी और विस्तृत। साथ ही, विद्रोही अफगानिस्तान में छोड़े गए अमेरिकी हथियारों से लैस हैं। ऐसे इलाकों से उन्हें निकाल बाहर करना बहुत मुश्किल होगा। यहां तक कि अमेरिकी भी अफगानिस्तान में ऐसा नहीं कर पाए।
दूसरा मुद्दा प्राथमिकताओं का है। पाकिस्तान की सेना भारत को लेकर हमेशा ही भ्रम में रहती है। इसलिए उनके बहुत सारे संसाधन नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर केंद्रित हैं। ऐसे परिदृश्य में, पाकिस्तान के पास दूसरे प्रांतों में मौजूद विद्रोहियों के खिलाफ एक से अधिक मोर्चों पर अभियान चलाने की क्षमता नहीं है।
उसे विदेशी मदद की जरूरत है, खास तौर पर अमेरिका की । लेकिन उसके दुर्भाग्य से, डोनाल्ड ट्रम्प फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। अपने पिछले कार्यकाल में, ट्रम्प ने पाकिस्तान पर आतंकवाद पर दोहरा खेल खेलने का आरोप लगाया था और इस बार भी, ट्रम्प प्रशासन के शीर्ष अधिकारी पाकिस्तान को लेकर सशंकित हैं। उनमें से बहुत से लोगों ने खुले तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग की है, जो पाकिस्तानी सेना के लिए दुश्मन नंबर एक हैं।
हाल ही में अमेरिका में पाकिस्तान के सेना प्रमुख के खिलाफ प्रतिबंधों की मांग करने वाला एक द्विदलीय विधेयक पेश किया गया है। अगर यह पारित हो जाता है, तो यह पाकिस्तान अमेरिका संबंधों के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा।
एक बात तो साफ है। 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान सबसे कमजोर हालत में है। पाकिस्तानी फौज की दमनकारी नीतियों और उत्पीड़न के खिलाफ उसके सूबों की बगावत भी उसे अतीत की याद दिलाने वाली है। देखते हैं, इतिहास खुद को दोहराता है या नहीं।
Date: 04-04-25
वक्फ से जुड़े 5 बिंदुओं पर संवैधानिक समझ जरूरी है
विराग गुप्ता, ( सुप्रीम कोर्ट के वकील, अनमास्किंग वीआईपी पुस्तक के लेखक )
आधी रात को लोकसभा में वक्फ पर बहस के बीच वाणिज्य भवन के युद्ध कक्ष में ट्रम्प के जवाबी टैरिफ से अफसर हलाकान थे। इन्हें जोड़कर देखने से वक्फ पर हो रही सियासत की सही तस्वीर उभर सकती है। वक्फ पर विरोधाभासों को समझने के लिए इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलटने की जरूरत है।
जब इंग्लैंड में 1215 में मैग्ना कार्टा से आधुनिक कानून के शासन का सूत्रपात हुआ, तब दिल्ली में मुस्लिम सल्तनत की स्थापना से वक्फ का आगाज हो रहा था 15वीं सदी के पुनर्जागरण और औद्योगिक क्रांति के दम पर पश्चिम अभी तक दुनिया पर राज कर रहा है। मध्यकालीन भारत में मुगलों का राज था, लेकिन उसके 500 साल बाद भी देश औरंगजेब, राणा सांगा, मंदिर और मस्जिद की चर्चा में लीन है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद 2016 में सरकार ने 6 फीसदी का गूगल टैक्स लगाया था, जिसे ट्रम्प सरकार के दबाव के बाद खत्म कर दिया गया है। एआई, डेटा सुरक्षा, साइबर अपराध, टेक कम्पनियों से टैक्स की वसूली जैसे मामलों पर कानून निर्माण के बजाय संसद में वक्फ पर हंगामे से नए भारत की चिंताजनक तस्वीर उभरती है। वक्फ से जुड़े 5 बिंदुओं को समझें:
1. धर्मनिरपेक्षता : धर्मनिरपेक्षता की आड़ में अल्पसंख्यकवाद या तुष्टीकरण से बहुसंख्यकवाद की साम्प्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। साल 2013 में यूपीए सरकार ने वक्फ कानून में अनेक बदलाव किए थे, जिन्हें अब मोदी सरकार बदल रही है। लेकिन अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि वक्फ में मुतवल्ली और वाकिफ दोनों ही मुस्लिम समुदाय के होंगे। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने भी साफ कहा है कि वक्फ में गैर-मुस्लिमों का दखल नहीं होगा।
2. संघवाद : भूमि, मंदिर, मस्जिद, श्मशान घाट और कब्रस्तान से जुड़े मुद्दे राज्य सरकारों के अधीन आते हैं। लेकिन केंद्रीय स्तर पर 1954 में बने वक्फ कानून में संसद से 1995 और 2013 में बड़े बदलाव हो चुके हैं। वक्फ से जुड़े मामलों में केंद्रीय कानून के बावजूद राज्यों की भूमिका पुराने तरीके से बनी रहेगी। संसद ने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के भी कानून बनाए हैं। हाल में नए आपराधिक कानून भी बनाए हैं। इसलिए वक्फ के बदलावों को संघवाद के खिलाफ बताना संविधान की अवसरवादी व्याख्या मानी जाएगी।
3. हिंदू मंदिर : इस्लाम में जकात और वक्फ को संस्थागत मान्यता मिलने से वक्फ जैसे केंद्रीय कानून की जरूरत है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में हिंदू धर्मार्थ अधिनियम हैं, जो मंदिरों के प्रशासन, संपत्ति और प्रबंधन को नियंत्रित करते हैं लेकिन समानता की बात करें तो साल 1955-56 में हिंदुओं की तर्ज पर मुस्लिमों की शादी और तलाक के लिए संसद से कानून नहीं बने थे। शाहबानो मामले में मुस्लिम महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट से गुजारा भत्ता का अधिकार मिला, जिसे राजीव गांधी सरकार ने संसद के कानून से पलट दिया। संविधान में वर्णित समान नागरिक संहिता भी वोट बैंक की राजनीति की वजह से लागू नहीं हो पा रही। ऐसे अनेक ऐतिहासिक विरोधाभासों के बावजूद हिंदू मठ और मंदिरों के प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़े किसी केंद्रीय कानून का भी स्वागत होना चाहिए।
4. अमानत में खयानत : 30 साल पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता सिकंदर बख्त ने कहा था कि वक्फ सम्पत्तियां गरीब मुसलमानों की बेवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और यतीम बच्चों की अमानत हैं, जिनमें खयानत हो रही है। लेकिन सरकारी, ऐतिहासिक और आदिवासियों की अनुसूचित जमीनों पर वक्फ के नाम पर कब्जा करना गलत है। आजम खान ने 2014 में ताजमहल को वक्फ सम्पत्ति घोषित करने की मांग की थी। अमित शाह के अनुसार पिछले 12 सालों में वक्फ की जमीन 18 लाख एकड़ से बढ़कर 39 लाख एकड़ हो गई है। फिलहाल वक्फ की सम्पत्तियों से 200 करोड़ रु. सालाना की आमदनी हो रही है। सच्चर समिति के अनुसार पारदर्शिता बढ़ने और भ्रष्टाचार कम होने से 12 हजार करोड़ की सालाना आमदनी हो सकती है।
5. रोडमैप : 2019 में बने नागरिकता कानूनों के नियम पिछले साल लागू हुए। संसद से पारित होने के बावजूद महिला आरक्षण और डेटा सुरक्षा कानून अभी तक लागू नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा है कि विकसित राष्ट्र बनाने के लिए बजट का 25% स्वास्थ्य शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। कानून और फिर नियम लागू होने के बाद वक्फ के बेहतर प्रशासन से मुस्लिम समुदाय की तरक्की के लिए स्कूल, अस्पताल, अनाथालय और कौशल विकास केंद्र बनें तो ही सही मायने में संवैधानिक व्यवस्था मजबूत होगी।
Date: 04-04-25
टैरिफ की आपदा को अवसर बनाए भारत
डा. जयंतीलाल भंडारी, ( लेखक अर्थशास्त्री हैं )
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में विनिर्माण को बढ़ावा देने और व्यापार असंतुलन को दूर करने के नाम पर मित्र और विरोधी, दोनों तरह के देशों पर नई पारस्परिक टैरिफ दरों का एलान किया है। इससे पूरी दुनिया में जबरदस्त हलचल है। ट्रंप प्रशासन की ओर से भारत पर 27 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है। ट्रंप के इस एलान से दुनिया भर के बाजारों में हाहाकार मचा है। यद्यपि भारत सरकार ने ट्रंप की नई टैरिफ नीति के मद्देनजर घरेलू उद्योगों के संरक्षण की बात कही है, लेकिन अब देश के उद्योग जगत द्वारा टैरिफ संरक्षण के बजाय वैश्विक प्रतिस्पर्धा और अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) पर ध्यान दिया जाना कहीं बेहतर होगा। यदि निर्यातों की बात करें तो कुल निर्यातों में से 20 प्रतिशत यानी करीब 80 अरब डालर के निर्यात अमेरिका को होते हैं। ट्रंप की टैरिफ नीति से टेक्सटाइल, आटोमोबाइल पार्ट्स, रत्न और आभूषण और इलेक्ट्रानिक्स एवं कृषि उत्पादों के प्रभावित होने की आशंका है। हालांकि टैरिफ नीति के प्रभाव से अन्य देशों की तुलना में भारत कम प्रभावित होगा। एसबीआइ रिसर्च के अनुसार भारत के कुल निर्यात पर प्रभाव 3-3.5 प्रतिशत तक सीमित रह सकता है।
इसमें कोई दोराय नहीं कि ट्रंप की ओर से छेड़ी गई टैरिफ जंग में भारत के लिए घरेलू मांग, नए व्यापार समझौते और रिकार्ड खाद्यान्न उत्पादन एवं रिकार्ड खाद्य प्रसंस्कृत उत्पादों का निर्यात कारगर हथियार दिखाई दे रहे हैं। टैरिफ चुनौतियों के बीच घरेलू मांग भारत की आर्थिक शक्ति है। देश के कुल निर्यात में सेवा निर्यात की करीब 55 प्रतिशत की ऊंची हिस्सेदारी भारत की विशेष ताकत है। भारत के पास बाहरी जोखिम का मुकाबला करने के लिए मजबूत आर्थिक घटक मौजूद हैं। चालू खाते का घाटा नियंत्रित है। विदेशी मुद्रा भंडार 659 अरब डालर के स्तर पर है। महंगाई दर 3.6 प्रतिशत तक आ गई है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिली है। अर्थव्यवस्था में राजकोषीय अनुशासन है। निजी निवेश बढ़कर 61.49 प्रतिशत हो गया है, जो आर्थिक वृद्धि को गति देगा । बेरोजगारी दर भी घटी है और कंपनियां नई भर्तियों की योजना बना रही हैं। इन सबके साथ-साथ सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर भी वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5 प्रतिशत के स्तर पर दिखाई दे रही है।
हाल में प्रकाशित द राइज आफ मिडिल क्लास इंडिया नामक डाक्यूमेंट के अनुसार भारत में मध्यवर्ग का दायरा तेजी से बढ़कर वर्ष 2021 में लगभग 43 करोड़ हो गया है, जो 2047 तक बढ़कर 102 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। इस वर्ग को 5 लाख से 30 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले परिवारों के रूप में परिभाषित किया गया है। निश्चित रूप से भारत के मध्यवर्ग की बढ़ती क्रय शक्ति और नई पीढ़ी की आंखों में उपभोग और खुशहाली के सपनों के कारण जहां कई देश भारत से आर्थिक व्यापारिक संबंध बढ़ाने के लिए तत्पर हैं, वहीं दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियां अपने नामी-गिरामी ब्रांडों के साथ भारत के बहुआयामी उपभोक्ता बाजार में नई रणनीतियों के साथ दस्तक दे रही हैं।
भारत ट्रंप की टैरिफ नीति के असर से बचने और वैश्विक व्यापार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए नए वैश्विक व्यापार समीकरणों के साथ आगे बढ़ रहा है। नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के वरिष्ठ व्यापार प्रतिनिधियों ने 26 से 29 मार्च के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 500 अरब डालर के स्तर पर पहुंचाने के प्रस्तावित व्यापार समझौते की रूपरेखा और संदर्भ की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए वार्ता की है। सरकार तेजी से मुक्त व्यापार समझौतों यानी एफटीए और द्विपक्षीय व्यापार समझौतों की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। अब जब नार्वे, हंगरी, ग्वाटेमाला, पेरू, चिली के साथ भी शीघ्र ही व्यापार समझौते की तैयारी हैं, तब भारत को ओमान, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, इजरायल, गल्फ कंट्रीज काउंसिल के साथ भी एफटीए को शीघ्रतापूर्वक अंतिम रूप देने की डगर पर तेजी से आगे बढ़ना होगा ।
ट्रंप की टैरिफ नीति से भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में होने वाली तीन से 3.5 प्रतिशत नुकसान की बहुत कुछ भरपाई खाद्यान्न और कृषि प्रसंस्करण के निर्यात से भी की जा सकेगी। ऐसे मजबूत आर्थिक आधार के बावजूद हमें ट्रंप की टैरिफ चुनौतियों के साथ वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव, व्यापार नीति में अनिश्चितता, अंतरराष्ट्रीय बाजार में जिंसों के दाम और वित्तीय बाजार में अस्थिरता तथा विदेश में व्याप्त आर्थिक निराशावाद के प्रति भी सतर्क रहना होगा। हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि खाद्य कीमतों में तेज गिरावट के कारण नीतिगत ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश बनती है, किंतु घटती महंगाई और बढ़ते खाद्य उत्पादन को देखकर सरकार को कृषि क्षेत्र में लंबे समय से पसरी हुई चुनौतियों का मुकाबला करना होगा।
नई टैरिफ चुनौतियों के बीच भारत का लक्ष्य अनिवार्य रूप से निर्यात का विस्तार पारंपरिक बाजार’ से बाहर बढ़ाने का होना चाहिए। भारत ऐसे क्षेत्रों में निर्यात की संभावनाएं तलाशे, जहां उसे प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल है। यह समय की मांग है कि पारंपरिक साझेदारों से परे व्यापार का विविधीकरण हो। इस क्रम में गैर पारंपरिक बाजार जैसे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ओशियानिया में निर्यात की संभावनाएं खोजना महत्वपूर्ण है। निर्यात संभावना वाले उत्पादों को चिह्नित करने और इन उत्पादों को अधिकतम मांग वाले देशों में निर्यात रणनीति को बेहतर बनाने पर जोर देना होगा। याद रहे कि टैरिफ प्रतिस्पर्धा से जुड़े हैं और अगर हम टैरिफ की आड़ में रहेंगे तो प्रतिस्पर्धी नहीं बन पाएंगे। हमें यही उम्मीद करनी चाहिए कि हमारा देश अमेरिका द्वारा लगाए गए 27 प्रतिशत टैरिफ की चुनौती का मुकाबला करने में सफल होगा। बढ़ती घरेलू मांग नए व्यापार समझौते, रिकार्ड खाद्यान्न उत्पादन, विस्तार करता खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण निर्यात और अन्य घरेलू आर्थिक घटक भारत के लिए मजबूत और असरकारक आर्थिक हथियार के रूप में उपयोगी साबित होते हुए दिखाई देंगे।
Date: 04-04-25
पारदर्शिता के लिए
संपादकीय
भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के उपायों में पारदर्शिता को एक सबसे अहम कड़ी माना जाता रहा है। यही वजह है कि सांस्थानिक स्तर पर उच्च पदों पर नियुक्त लोगों की संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करने को लेकर अक्सर आवाज उठती रही है। इस क्रम में न्यायाधीशों से भी उनकी संपत्ति का खुलासा करने की अपेक्षा की जाती है। मगर इस मसले पर उठे सवालों के बावजूद कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाई जिसमें के लिए अपनी जायदाद की जानकारी को सार्वजनिक करना अनिवार्य हो दो अलग-अलग अदालतों के कुछ जन अपनी संपत्ति की घोषणा करते रहे हैं, लेकिन ऐसी पहलकदमी का महत्व सीमित हो रहा अब इस मसले पर देश के सर्वोच्च न्यायालय की ओर से एक अहम पहल की गई है। इसके तहत यह फैसला लिया गया है कि शीर्ष अदालत के प्रधान न्यायाधीश और अन्य सभी जज अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करेंगे। हालांकि यह स्वैच्छिक आधार पर किया जाएगा बनी न्यायाधीशों ने किसी कानूनी वाध्यता की वजह से नहीं, बल्कि स्वेच्छा से अपनी संपति का विवरण सार्वजनिक करने का फैसला किया है।
निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की इस पहला में पारदर्शिता को लेकर देश भर में पैसे तमाम लोगों का ध्यान खींचा है, जो भ्रष्टाचार को व्यवस्था की एक सबसे बड़ी समस्या मानते हैं और उसके हल के उपायों में पारदर्शिता की अहमियत को प्राथमिक बताते हैं। अन्य सभी क्षेत्रों में अष्टाचार को दूर करने के लिए अगर कोई नीति बनाई जाती है, नियम लागू किए जाते हैं, तो उसे लागू होने में व्यवस्थागत स्तर पर हुई लापरवाही या उदासीनता के खिलाफ कई बार अदालतों का रुख भी करना पड़ सकता है। जाहिर है, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए अगर किसी अदालत में एक नियम को जरूरी बताया जाता है तो उसकी पर न्यायाधीश को रखने की भी उम्मीद की जाएगी। इस लिहाज से देखें तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने अपनी संपत्ति के ब्यौरे को सार्वजनिक पटल पर रखने का फैसला किया है, तो इसका दूरगामी महत्व है। वह फैसला खासतौर पर इसलिए भी अहम माना जा रहा है कि हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक जन के घर में करोड़ों की नकदी मिलने की खबर आई थी और उसके बाद जनों की आय और संपत्ति को लेकर कई तरह के सवाल उठे हैं।
दरअसल सूचना का अधिकार कानून लागू होने और कुछ न्यायाधीशों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई थी कि जनों की संपत्ति को लेकर भी पारदर्शिता क्यों नहीं सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसी क्रम में वर्ष 2009 में सर्वोच्च न्यायालय और सभी उच्च न्यायालय के जजों ने नियमित रूप से अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करने का संकल्प लिया था, लेकिन उसका कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। इस संबंध में एक संसदीप समिति भी अपनी एक रपट में यह कह चुकी है कि जजों की संपत्ति की घोषणा को अनिवार्य बनाने के लिए एक कानून लाया जाना चाहिए। दरअसल, जब तक जजों की और से नियमित रूप से अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करने की प्रक्रिया को संस्थागत रूप नहीं दिख जाएगा, तब तक इस संबंध में सिर्फ निजी स्तर पर की गई पहल वा संकल्प के बूते इसमें निरंतरता बनाए रखना मुश्किल साबित होगा। जबकि अगर न्यायाधीशों की संपत्ति को लेकर एक पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाती है, तो इससे समूची व्यवस्था में जनता का भरोसा चढ़ेगा और न्यायपालिका की विश्वसनीयता में इजाफा होगा।
Date: 04-04-25
टकराव की राह
संपादकीय
अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत सहित दुनिया के कई देशों को शुल्क युद्ध में घसीट लिया है। उन्होंने जवाबी शुल्क की घोषणा कर एक तरह से टकराव की स्थिति पैदा कर दी है। अमेरिका की ओर से भारी शुल्क थोपे जाने से स्वाभाविक रूप से अब विश्व में व्यापारिक परिदृश्य बदलेगा और इससे व्यापार युद्ध की आशंका सच साबित हो सकती है। अगर भारत पर इसका प्रभाव पड़ा, तो अमेरिका भी दूसरे देशों के जवाबी शुल्क से नहीं बच सकेगा। दरअसल, राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप भारत में अमेरिका के सामान पर लगने वाले अधिक शुल्क का सवाल बार-बार उठाते रहे हैं। उन्होंने इसे विवाद का मुद्दा भी बनाया। मगर अब अमेरिका ने भारत पर छब्बीस फीसद शुल्क लगा कर साफ कर दिया है कि वह इस विवाद को शायद आगे ले जाना चाहता है। स्पष्ट है कि अब दोनों देशों के परस्पर निर्यात पर दूरगामी असर पड़ेगा । वहीं भारत के साथ अमेरिका के व्यापार संबंधों पर गंभीर प्रभाव पड़ना भी तय लग रहा है। ऐसे में भारत यूरोपीय, अफ्रीकी और एशियाई देशों से व्यापार के विकल्प पर विचार कर सकता है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष भारत ने अमेरिका को 78 अरब डालर का निर्यात किया था जो कुल निर्यात का अठारह फीसद ही है।
फिलहाल सबसे बड़ी चिंता लघु और मझोले उद्यमों के निर्यात पर पड़ने वाले प्रभाव की है। कृषि उत्पादों, औषधियों और मशीनरी पर असर पड़ने की आशंका जताई जा चुकी है। निवेशकों के छिटकने और निर्यात में गिरावट के बावजूद भारत इस झटके को सहने का सामर्थ्य रखता है, क्योंकि वह सिर्फ अमेरिकी बाजार पर ही निर्भर नहीं भारत अब अन्य निर्यात बाजारों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। अगर अमेरिका को अपनी कंपनियों के हितों की चिंता है, तो भारत के लिए भी यह स्वाभाविक है। ऐसे में जरूरी है कि दोनों देश बीच का कोई रास्ता निकालें। ऐसा न होने पर दोनों ओर से निर्यात घटेगा और शुल्क में बढ़ोतरी की वजह से अमेरिकी बाजार में कई चीजें महंगी हो जाएंगीं। ट्रंप विश्व व्यापार में एक नई व्यवस्था कायम करने की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि इससे वे अमेरिका की आर्थिक बुनियाद को कमजोर ही करेंगे। भारत से व्यापार संबंध बिगाड़ कर उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा।
Date: 04-04-25
मुसलमानों की उम्मीद
संपादकीय
अंततः म्मीद नामक यह विधेयक समूचे विपक्ष को नाउम्मीदी के लपेटे में लेता हुआ लोक सभा से पारित होकर राज्य सभा में पहुंच गया। वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 का लोक सभा तक पहुंचने से पहले संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में लंबी चर्चा कराई गई और उसके बाद लोक सभा में लगभग 12 घंटे चर्चा हुई। इसके पीछे एनडीए सरकार की कोई सोची समझी रणनीति थी तो वह पूरी तरह सफल हुई। लोगों को याद होगा कि सीएए के बारे में यह भ्रम फैलाया गया था कि इसकी वजह से मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी और इस भ्रम की वजह से मुस्लिम समाज लंबे समय तक उद्वेलित था। इस बार सरकार ने वैसा मौका नहीं दिया। लोक सभा की बहस में साफ-साफ दिखाई दे रहा था कि सरकारी पक्ष जैसे-जैसे विधायक को लाने की अपनी मंशा को वक्तव्य में ढल रहा था वैसे-वैसे विपक्ष की इस विधायक के मुसलमानों के विरोध में होने या उनकी मस्जिद, ईदगाह, कब्रगाह आदि संपत्तियां तक को हड़प लेने जैसे तर्कों का मुलम्मा उतरता चला गया? हालांकि विपक्ष के हर नेता ने यही कहा कि यह मुसलमानों की संपत्ति और अधिकार छीनने वाला विधेयक है, लेकिन किसी भी वक्फ ने उन कारणों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जो कारण सरकार ने इस विधायक को लाने के गिनाये थे । यह कारण थे वक्फ कानून में 2013 के संशोधन द्वारा दिए गए असीमित अधिकार जिसके तहत वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के विरुद्ध किसी वैधानिक राहत की अनुपस्थिति किसी भी संपत्ति को वक्त की संपत्ति बताकर कब्जा करने की घटनाएं तथा वक्फ संपत्तियों का केवल कुछ लोगों द्वारा ही भू-माफिया जैसा उपयोग। किसी भी विपक्षी नेता ने आरोपों का तथ्यात्मक खंडन नहीं किया। उनका एक ही आलाप रहा विधेयक मुसलमानों के खिलाफ है जबकि सरकारी पक्ष यह समझाने में सफल रहा कि उम्मीद विधेयक के कानून बन जाने से पसमांदा व गरीब मुसलमान को फायदा होगा जो अब तक वक्फ व्यवस्था के तहत नहीं हुआ। दूसरी ओर विपक्ष उन मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं कह सका जो विधेयक के समर्थन में नारे लगा रहे थे। सरकार ने जिस तरीके से इस विधेयक को पसमांदा के हित में बताया है अगर वह जमीनी स्तर पर होता हुआ दिखाई दिया तो विपक्षी दलों की मुस्लिम राजनीति खतरे में पड़ सकती है जो अब तक उनके वोट बैंक की चाबी रही है।
सहमति में देशहित
संपादकीय
वक्फ संशोधन विधेयक संसद से पास हो गया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि इसके साथ जुड़ी राजनैतिक चुनौतियां खत्म हो गई हों। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वह इसके खिलाफ अदालत में जाएगा। अन्य विपक्षी पार्टियां भी इसे राजनैतिक स्तर पर चुनौती देती रहेंगी। बिहार के विधानसभा चुनावों में भी यह मुद्दा बना रहेगा। बेहतर तो यह होता कि इस मसले पर आम सहमति और एकता बनती, लेकिन यह तीखे राजनैतिक विवादों का आधार बन गया है। इस मामले में कोई दो राय नहीं हो सकती कि वक्फ से जुड़े मसलों में सुधार की सख्त जरूरत है और इस बात को विपक्षी पार्टियां भी मानती हैं। यह भी जाहिर है कि फिलहाल, वक्फ की संपत्तियों का ठीक से उपयोग नहीं हो पा रहा है। वक्फ की संपत्ति के प्रबंधन और रख-रखाव में लापरवाही और भ्रष्टाचार की शिकायतें भी बहुत आम हैं। ऐसे में, कोई नहीं कह सकता कि वक्फ में सुधार की जरूरत नहीं है। सवाल यही है कि सुधार को किस तरह सर्वसम्मत बनाया जाए। हमारे नेताओं को समाज के बीच सहमति बनाने के प्रयास तेज करने की जरूरत महसूस होनी चाहिए।
वक्फ के साथ समस्या यह है कि यह एक बहुत पुरानी व्यवस्था है और इसमें वक्त के साथ उस तरह के परिवर्तन नहीं हुए हैं, जैसे होने चाहिए थे। वक्फ शताब्दियों पुरानी परंपरा है, जिसमें मुस्लिम समाज के लोग अपनी संपत्ति को पूरी तरह या अंशतः समाज के कमजोर, गरीब लोगों की भलाई के लिए दान दे देते थे। इसमें कोई व्यक्ति अपनी निजी संपत्ति को दान देता था, तो वह ईश्वर की संपत्ति मानी जाती थी और उसकी देखरेख का जिम्मा वक्फ के तहत जिस व्यक्ति का होता था, उसे मुत्तवल्ली कहते हैं। दान देने वाले व्यक्ति का फिर उस संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रह जाता है। एक बड़ी दिक्कत यह है कि जमीन और संपत्ति का मूल्य आधुनिक समय में जिस कदर बढ़ गया है, उसके चलते अब लोभ भी बढ़ गया है और लोग अब संपत्ति दान करने से बचते हैं। पुराने दौर में बहुत लिखापढ़ी भी नहीं होती थी, इसलिए बहुत सी वक्फ की संपत्तियों का व्यवस्थित लेखा-जोखा भी मौजूद नहीं है और उन पर विवाद भी बहुत हैं। बहुत सारी संपत्तियों पर अवैध कब्जे हो गए हैं, मुत्तवल्लियों के भ्रष्टाचार की वजह से भी कई संपत्तियों का दुरुपयोग हो रहा है। वक्फ के पास जितनी संपत्ति है, उसका जितना फायदा हो सकता है, उसके मुकाबले बहुत कम फायदा हो रहा है। इस नाते कानून में सुधार होना जरूरी है।
समस्या यह है कि जब भी किसी धार्मिक समुदाय से जुड़े किसी मसले में किसी परिवर्तन की बात होती है, तो उस पर दो अत्यंत विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एक प्रतिक्रिया यह होती है कि उसे किसी समुदाय की हार या किसी की जीत की तरह देखा जाता है। दूसरी प्रतिक्रिया पूरी तरह यथास्थिति बनाए रखने के पक्ष में होती है, मानो कोई भी सुधार किसी धार्मिक समुदाय के अस्तित्व के लिए या उसकी धार्मिक पहचान के लिए खतरा हो। ये दोनों ही प्रतिक्रियाएं समाज में जरूरी सुधारों के अनुकूल माहौल बनाने में बाधक साबित होती हैं। धार्मिक व्यवस्थाओं में सुधार हमेशा से होते आए हैं और सुधारों से कोई समाज बेहतर ही होता है, यह हम इतिहास से सीख सकते हैं। ये सुधार तब बेहतर ढंग से हो सकते हैं, जब उन्हें राजनैतिक हार-जीत या संकीर्ण अहंकार का विषय न बनाया जाए। जब सबका विश्वास साथ होगा, तो बड़े-बड़े सुधार आसानी से हो सकेंगे और देश के संसाधनों का इस्तेमाल भी देशहित में ज्यादा अच्छी तरह से हो पाएगा।
Date: 04-04-25
वक्फ बोर्ड सुधार में न बनिए बाधा
शहजाद पूनावाला, ( राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा )
यह लेख मैं वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन में न केवल भाजपा के प्रवक्ता के रूप में लिख रहा हूं, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं शिया आगा खानी समुदाय का सदस्य हूं, जो अतीत में लगातार सरकारों द्वारा बनाई गई, संविधान से इतर वक्फ प्रणाली की बेलगाम भूमि हड़पने की प्रवृत्ति का सबसे बुरा शिकार रहा है। खास तौर पर 1995 और 2013 के वक्फ कानूनों का खूब दुरुपयोग हुआ है। ये कानून सत्ता में बैठे लोगों द्वारा सबसे खराब तरह की वोटबैंक राजनीति के निंदनीय परिणाम थे। इन कानूनों ने वक्फ बोडों को सभी प्रकार की संपत्तियों पर शानदार और अजीबोगरीब दावे करने के लिए असाधारण शक्तियां दे दीं। ताजमहल से लेकर विजयपुरा में किसानों की जमीन तक, सूरत नगर निगम मुख्यालय से लेकर तमिलनाडु के थिरुचेंदुरई गांव में 1,500 साल पुराने हिंदू मंदिर के साथ 389 एकड़ जमीन पर दावे तक, भूमि हड़पने के अनगिनत मामले हैं। मेरे अपने आगा खानी समुदाय ने अपनी संपत्तियों को एकतरफा तरीके से वक्फ संपत्ति घोषित किए जाने के बारे में कई चिंताएं जताई हैं।
कई प्रमुख दरगाहें भी वक्फ बोर्ड द्वारा अतिक्रमण का शिकार हुई हैं, जिसके कारण अजमेर दरगाह शरीफ के प्रमुख लोगों ने भी वक्फ सुधारों का समर्थन किया है। इससे स्पष्ट है कि वक्फ बोर्डों को पारदर्शी, जवाबदेह और उचित सांविधानिक योजना में लाने का मुद्दा हिंदू बनाम मुस्लिम का नहीं है, न ही यह किसी तरह की हिंदुत्व परियोजना है। यह विशुद्ध तुष्टिकरण की राजनीति के नाम पर की गई ज्यादतियों को सुधारने और वक्फ की भूमि हड़पने की प्रवृत्ति से प्रभावित लोगों को न्याय दिलाने का एक वास्तविक व ईमानदार प्रयास है।
वास्तव में, 2006 की सच्चर समिति की रिपोर्ट और 2008 में वक्फ पर जेपीसी की रिपोर्ट (दोनों कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के समय) ने वक्फ रिकॉर्ड के कुशल प्रबंधन, डिजिटलीकरण, वक्फ बोडों की संरचना में सुधार कर इसे और अधिक समावेशी बनाने की वकालत की थी। साथ ही, वक्फ के प्रबंधन में गैर- मुस्लिम तकनीकी विशेषज्ञता को शामिल करने, मुत्तवल्लियों की जवाबदेही तय करने, वक्फ को वित्तीय लेखा परीक्षा की योजना के तहत लाने की पैरोकारी की थी। सच्चर रिपोर्ट ने इस तथ्य पर अफसोस जताया कि रक्षा और रेलवे के बाद तीसरा सबसे बड़ा भूमि बैंक होने के बावजूद, भारत भर में लाखों एकड़ में फैली वक्फ संपत्तियों से 200 करोड़ रुपये से भी कम की मामूली आय होती है, जबकि संभावित न्यूनतम राजस्व सृजन 12,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष हो सकता है। इसलिए इस बहस को पूरी तरह से न्याय सुनिश्चित करने और मुस्लिम समुदाय के गरीब तबकों के मद्देनजर देखा जाना चाहिए।
दुर्भाग्य से, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजद, एआईएमआईएम, टीएमसी जैसी अधिकांश विपक्षी पार्टियों ने सुधारों की दिशा में किसी भी प्रयास का विरोध किया है। इस प्रक्रिया में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे संगठनों का समर्थन भी किया गया है, जिन्होंने पूरे मुद्दे पर भड़काऊ और भय पैदा करने वाली बयानबाजी की है, पर करीब से जांचने पर इस कयामत लॉबी द्वारा किए गए प्रमुख दावे धराशायी हो जाते हैं।
उनके द्वारा पेश किया गया पहला तर्क यह है कि वक्फ संशोधन विधेयक असांविधानिक है, मुसलमानों के निजी धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है और संसद को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि ऐसा है, तो वक्फ अधिनियम 1954, 1995 या वक्फ संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा किए गए क्रमिक अधिनियम और परिवर्तन सांविधानिक कैसे थे? क्या यह उनका तर्क है कि यदि एनडीए सरकार कोई विधेयक लाती है, तो वह असांविधानिक है और कांग्रेस समर्थित सभी कानून सांविधानिक हैं? दूसरे, ऐसे कई मामले हैं, जो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वक्फ बोर्ड वैधानिक निकाय हैं, न कि धार्मिक वास्तव में, संघ और राज्य सरकार, दोनों को वक्फ जैसे मामलों पर कानून बनाने का अधिकार है।
इस लॉबी का अगला तर्क यह है कि वक्फ संशोधन मुस्लिम समुदाय की मस्जिदों और कब्रिस्तानों को छीनने व उन पर सरकारी नियंत्रण के लिए किए जा रहे हैं। यह सीएए कानून के संबंध में फैलाए गए दुष्प्रचार जैसा ही है, जहां मुसलमानों को यह यकीन दिलाने की साजिश हुई थी कि सीएए उनकी नागरिकता के अधिकार छीन लेगा। सीएए कानून को अधिसूचित हुए एक साल से अधिक समय हो गया है और एक भी भारतीय मुसलमान को नागरिकता नहीं खोनी पड़ी है।
संशोधन विधेयक में साफ तौर पर कहा गया है कि पंजीकृत सभी विवाद मुक्त वक्फ संपत्तियां वैसी ही रहेंगी, जैसे पहले रही हैं। वाजिब वक्फ संपत्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा । आलोचक कहते हैं कि गैर-मुस्लिमों को बोर्ड में शामिल करना एक गंभीर और अक्षम्य हस्तक्षेप है, पर यह भूल जाते हैं कि वक्फ एक वैधानिक निर्माण है, धार्मिक निकाय नहीं। ठीक वैसे ही जैसे कई मंदिर बोर्ड हैं, जिनमें गैर-हिंदू भी शामिल हैं। ध्यान रहे, ममता बनर्जी ने अपने करीबी फिरहाद हकीम को तारकेश्वर विकास बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया था। वाकई, यह जिन्ना का पाकिस्तान नहीं है कि वैधानिक निकाय केवल एक धर्म के अनुयायियों के लिए हों।
संदेह करने वालों का दावा है कि वक्फ सुधार को बिना परामर्श के मुस्लिम समुदाय के गले उतारा जा रहा है। ऐसे लोग आसानी से यह भूल जाते हैं कि ये सिफारिशें 1976 से ही चली आ रही हैं। चाहे वह सच्चर समिति की रिपोर्ट की सिफारिशें हों या रहमान खान रिपोर्ट की सिफारिशें हों या जगदंबिका पाल के नेतृत्व वाली जेपीसी रिपोर्ट हो, जिसे 36 बैठकों और 111 घंटों के विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया था। विमर्श में अनेक मुस्लिम संगठन शामिल थे।
प्रयास यही है कि वक्फ सुधारों को केवल बहुमत के जोर पर पारितन किया जाए, बल्कि आम सहमति बनाई जाए। वक्फ सुधार के लिए संशोधित हो रहा कानून अनेक सुविधाओं को सुनिश्चित करेगा। टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा, ताकि वक्फ का नियंत्रण, संचालन कुशलतापूर्वक हो सके। महिलाओं को वक्फ समर्पण से पहले सही विरासत मिलेगी, जिसमें विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। सबसे बड़ी बात, विवादास्पद धारा 40 हटेगी, अब किसी भी संपत्ति को मनमाने ढंग से हड़पना मुमकिन नहीं रह पाएगा। यह जरूरी सुधार ‘देश में ‘सांविधानिक प्रक्रिया’ और ‘सामाजिक न्याय’ को सुनिश्चित करेगा, जो ऐसे नारों की कसमें खाते हैं, विडंबना देखिए, वही लोग विरोध कर रहे हैं।