04-03-2017 (Important News Clippings)
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A bad idea that keeps coming back
Why debt waivers are likely to hurt Indian farmers in the long run
Almost all political parties contesting ongoing UP assembly elections have promised a debt waiver for small farmers. A wide range of statistics from farmer suicides allegedly caused by indebtedness to low productivity of Indian agriculture are cited as compelling reasons that warrant a political intervention in agricultural debt contracts. Unfortunately, very few people are asking the question: Why did the economic situation of farmers not improve even after a massive national level debt waiver implemented in 2008, close to Rs 1,00,000 crore?
In a recent research paper, I have co-authored with Sankar De, and we investigated the impact of the debt waiver programme of 2008 on future access to credit as well as repayment behaviour. We find that nearly half of waiver beneficiaries do not get a single bank loan during a window of four years after the waiver. Moreover, those waiver beneficiaries that manage to get credit in the post-waiver period do not show any improvement in loan performance when compared to the pre-waiver period.
On February 29, 2008, while presenting the last full-fledged budget before the 2009 general elections, the then finance minister announced the Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme for small and marginal farmers. Farmers, who had pledged less than 2 hectares of land were eligible for full waiver whereas those who had pledged more than 2 hectares were eligible for a partial waiver conditional on repayment of the remaining balance. The extent of partial waiver was fixed at 25%.
It is estimated that more than four crore farming households obtained waiver benefits. Given the scale of the programme, it is natural to expect that this should have become a game changer for Indian farmers and a large fraction of Indian farmers should have come out of the proverbial poverty trap. In reality, however, no such dramatic improvement was seen after the waiver. Our paper provides one possible explanation.
We obtained transaction level data from a large bank, covering a representative sample of 26,241 loans borrowed by 9,759 waiver beneficiaries. As well, we have data pertaining to performance of loans in the pre-waiver period. For drawing inferences, we compared waiver beneficiaries with a land holding just below 2 hectares with those that are just above 2 hectares. It is reasonable to assume that farmers having a landholding of 1.99 hectares are likely to be, on an average, similar to those with 2.01 hectares. They, however, differ with respect to waiver treatment. We use the above fact for identification.
We find that nearly half of the borrowers do not obtain a loan even after four years from the date of waiver. Given the highly subsidised interest rates, it is hard to believe that the waiver beneficiaries do not apply for a new loan for four years after the waiver. We perform several tests in the paper to rule out demand-based explanations. As well, given that we obtain data from rural branches with thin banking coverage, it is unlikely that borrowers would have borrowed from other banks or financial institutions.
Therefore, it is likely that nearly half of waiver beneficiaries are not considered creditworthy by banks in the post-waiver period. Thus, one of the key purposes of waiver – ensuring credit flow to the distressed farmers – does not seem to have materialised on the ground.
We also focussed on loan performance in terms of default rates. We find that despite a 100% debt waiver, default rate of loans remains as high as before. This could be either driven by continued distress or by strategic behaviour caused by expectations of future waivers. Thus the debt waiver leaves farmers in either exactly the same or even worse situation when compared to pre-waiver period, although tax payers are forced to cough up significant sums of money in the name of the poor.The point is not that government should not help distressed farmers. Some recent government initiatives such as developing an open market for agricultural produce, increasing coverage of crop insurance, building rural roads, among others are likely to be useful to the farming community.
On the other hand, a blanket debt waiver which is announced before an election is likely to harm farmers more than benefiting them. Sooner or later, voters will see through this and punish the political class for such opportunistic behaviour.
It’s high time to jump from film censorship to classification
It is time to revamp the Central Board of Film Certification (CBFC). The problem is not just with its current illustrious chief — rather, the problem is with the entire body.
While the name of this statutory body suggests that its job is to certify films, its guidelines mandate it to act a censor. It does not take more than a glance to appreciate the total inanity of the guidelines, drawn up, clearly, by someone who lacks any understanding of cinema or the arts in general.
The current controversy over two films — Lipstick Under My Burkha and Ka Bodyscapes, both of which have been denied certification — stems from the illiberal and anti-constitutional right of the state to censor films. This should change. What we need is certification, to guide people to avoid wrong choices for juvenile audiences.
The guidelines call upon the CBFC to make sure that a film being cleared for exhibition offers clean and healthy entertainment; artistic freedom and creative expression are not unduly curbed; does not depict abuse of children; does not deprave the morality of the viewer; etc.Clearly, the author of the guidelines either has no conception of the role of art in society or does not think of cinema as art. Films are just for entertainment, of the ‘clean and healthy’ variety, a criterion that even a Tom and Jerry cartoon might well fail in these times of politically correct squeamishness over violence.
If the guidelines are to be observed strictly, no film can engage with the harsh reality of life in unequal, hierarchical, misogynist India.Only vacuous, singsong melodrama would pass muster. The government should follow the recommendations of the Benegal committee, give up the mission of censorship and merely classify films as regards their suitability for particular age groups.
Date:04-03-17
Neither collegium nor a commission
Judges’ appointment must involve Parliament
Justice J Chelameswar, one of the three senior-most judges of the Supreme Court after the chief justice and, thus, a member of the collegium that nominates additions to the higher judiciary, has penned a note of dissent on the exclusion of Justice Manjula Chellur from the list of high court judges submitted by the collegium to the government for elevation to the Supreme Court.Ever since the Supreme Court ruled the Judicial Appointments Commission proposed by the government to be unfit, there have been strained relations between the executive and the judiciary. The government has delayed appointments, refused transfers and refused to relent.
One way to look at the standoff is to allocate blame between the two parties. A more productive one is to identify the systemic flaw underlying the standoff.The ongoing system of appointing judges of the Supreme Court — in which the judiciary alone decides whom to add to its ranks — with the government having the ability to influence the decision by sitting pat on the collegium’s recommendations without taking any action, is neither transparent nor accountable.
The alternative that the previous UPA government and the present one headed by the NDA favoured is to hand over appointment to a commission, whose composition would determine the quality and ideological orientation of the judges.
Neither system meets the requirements of transparency and accountability. When a vacancy opens up for a judge in a high court or in the Supreme Court, eligible members of the judicial fraternity, including lawyers, should be able to formally register their interest.The chief law officer of the government and the chief justice should be able to nominate judges for consideration. But their appointment as judges must be conditional on confirmation by a committee of the Rajya Sabha with representatives from all the major political parties.
Committees of the legislature confirm judges to the Supreme Court in the US and that is a good model to follow. This would make for public confidence in the selection process and rule out any room for partisanship.
फिल्म प्रमाणन बोर्ड की आपत्तियां और रचनात्मक आजादी का प्रश्न
जहां तक मेरी जानकारी है, बहुत संभव है लिपस्टिक अंडर माई बुरका एक निहायत बकवास फिल्म हो। पिछले साल देश में रिलीज हुई 1,902 फिल्मों में से कई ऐसी ही थीं। लेकिन उनमें से प्रत्येक को रिलीज होने का अधिकार तो है ही क्योंकि इस कारोबार में अंतिम निर्णय तो दर्शकों को ही लेना है। देश की फिल्मों के कुल 13,820 करोड़ रुपये के कारोबार में से तीन चौथाई से अधिक हिस्सा टिकटों की बिक्री से ही आता है। भारतीय दर्शक अपनी जेब से खर्च करके किसी फिल्म के बारे में अपना निर्णय सुनाते हैं। अगर उनको फिल्म पसंद नहीं आती है तो वे उसकी बुराई भी करते हैं। अगर उन्होंने ऐसा किया तो यह बात तेजी से फैलती है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम हो जाती है।
केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने इस फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणपत्र देने से इनकार कर दिया है। इस फिल्म की रिलीज को लेकर पिछले पूरे सप्ताह जो विवाद छिड़ा रहा उसके केंद्र में यही बात रही कि सीबीएफसी महिलाओं के मुद्दों को लेकर एकदम सचेत नहीं है और वह इस विषय में पक्षपात कर रहा है आदि।
इन सब बातों से क्या तात्पर्य निकलता है? सीबीएफसी एक ऐसी सांविधिक संस्था है जिसका काम है फिल्म की विषयवस्तु को प्रमाणित करना। इसकी स्थापना सन 1952 में सिनेमेटोग्राफ अधिनियम के तहत की गई थी। यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन काम करता है। अधिनियम कहता है कि अगर किसी फिल्म का कोई भी हिस्सा देश की संप्रभुता, एकता और सुरक्षा के खिलाफ या मित्र राष्टï्रों के खिलाफ, सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ जाता है, उसमें किसी तरह की अवमानना, न्यायालय की अवमानना या मर्यादाहीनता प्रदर्शित की जाती है या फिर उसके चलते किसी तरह का अपराध होने की आशंका होती है तो तो उसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। सन 1991 के दिशानिर्देश के आधार पर यह एक प्रमाणपत्र जारी करता है जो कहता है कि फिल्म को संवेदनशील और समाज के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। उसकी रचनात्मक आजादी और कलाकारों की अभिव्यक्ति को बिना वजह सीमित नहीं करना चाहिए। प्रमाणन करते वक्त सामाजिक बदलावों का ध्यान रखा जाना चाहिए और इसका सौंदर्यबोध कुछ ऐसा हो कि यह स्वस्थ और साफ सुथरा मनोरंजन करे।
इस आधार पर देखा जाए तो फिल्म प्रमाणन का काम काफी हद तक कुछ लोगों के द्वारा की जाने वाली व्याख्या तक सीमित रह जाता है। वे अपने विवेक से अच्छे और बुरे, नैतिक और अनैतिक का निर्णय लेते हैं। इसकी वजह से सीबीएफसी और फिल्मकारों के बीच कई बार विवाद की स्थिति बन चुकी है। गत वर्ष सरकार ने फिल्मकार श्याम बेनेगल के नेतृत्व में एक समिति की नियुक्ति की थी। इसके काम में फिल्म प्रमाणन की मौजूदा प्रक्रिया और दिशानिर्देश का अध्ययन करना और बदलाव की अनुशंसा शामिल थी। उसने अप्रैल 2016 में अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी।इसकी कुछ शुरुआती अनुशंसाओं में से एक कहती है कि सीबीएफसी का काम नैतिकता तय करना या यह बताना नहीं है कि कौन सी बात किसी मुद्दे को बढ़ाचढ़ाकर पेश कर रही है अथवा नहीं कर रही है? सीबीएफसी का दायरा मोटे तौर पर यह तय करने का है कि किस श्रेणी के दर्शक किसी खास थीम, कहानी, दृश्य आदि को देख सकते हैं। इस पर सवाल तभी खड़े होंगे जबकि संबंधित फिल्म सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 5बी (1) का उल्लंघन करती हो या फिर वह इस समिति की अनुशंसाओं द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमाओं का उल्लंघन करती हो। इन दोनों ही मामलों में सीबीएफसी अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन ही किसी फिल्म का प्रमाणन खारिज करेगी। लेकिन उसे फिल्म काटने, उसमें सुधार या संशोधन करने की मांग करने का अधिकार नहीं है। सीबीएफसी को अपने वर्गीकरण में दर्शकों को एक तरह की सांविधिक चेतावनी देनी चाहिए कि दर्शक जो फिल्म देखने जा रहे हैं उसमें उन्हें क्या देखने को मिल सकता है। एक बार जब वह ऐसी चेतावनी जारी कर देता है तो फिर फिल्म देखने या न देखने का फैसला उस खास श्रेणी के दर्शकों के पाले में रह जाता है।
यह काफी हद तक उचित है। रिपोर्ट काफी समझदारी से तैयार की गई है और कोई भी व्यक्ति जो इस विषय पर सही जानकारी रखना चाहता है उसे इसे पढऩा चाहिए। इसके बावजूद यह रिपोर्ट ठंडे बस्ते में क्यों पड़ी हुई है यह बात समझ से परे है।
बार-बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि बच्चों और अन्य तरह के दर्शकों को एक खास तरह की फिल्म देखने से बचाने के लिए उसका वर्गीकरण किया जाना आवश्यक है। इससे एक नए तरह का दिशानिर्देश सामने आता है। विषयवस्तु, थीम, टोन और फिल्म का असर। इसके अलावा मुद्दा आधारित दिशानिर्देश भी हैं। मसलन भेदभाव, भाषा, नग्नता, नशा, यौनिकता, भय आदि। ये सभी श्रेणियों में अलग-अलग स्तर पर लागू होंगे। समिति ने हिंसा और नग्नता आदि के चित्रण वाली फिल्मों को वयस्कों के लिए चेतावनी के साथ जारी करने की बात कही है।
आप यह दलील दे सकते हैं कि इन नए दिशानिर्देशों की भी व्याख्या की जा सकती है। ऐसे में सबकुछ इस बात पर निर्भर करता है कि सीबीएफसी के शीर्ष पद पर कौन बैठा है। लिपस्टिक अंडर माई बुरका नामक फिल्म में महिलाएं अपनी यौनिकता की तलाश कर रही हैं। ऐसे में अगर शीर्ष पर बैठे व्यक्ति को लगता है कि यह देश के तमाम दर्शकों के लिए अनैतिक है तो कहने के लिए कुछ रह ही नहीं जाता। दूसरा विकल्प यह है कि सीबीएफसी की व्यवस्था की खत्म कर दी जाए। परंतु एक ऐसे देश में जहां लोग हर चीज से आहत हो रहे हैं वहां यह सवाल तो बनता ही है कि क्या हम इतने परिपक्व हैं कि बिना ऐसे संस्थान के रह सकें?
कुछ तो बर्फ पिघली
भारत-चीन संबंधों में यह तनाव का समय है। और ऐसा उनके बीच सीधे टकराव से नहीं बल्कि किसी तीसरे पक्ष से जुड़े मुद्दों के चलते है। सबसे बड़ा मुद्दा तो पाकिस्तान से ही जुड़ा है। भारत उसे आतंकी गतिविधियों को शह देने के लिए अंतरराष्ट्रीय पटल पर जवाबदेह बनाने के जो प्रयास करता रहा है, उनमें चीन ने पूरे जतन से पलीता लगाने का काम किया है। भारत को इससे चिंता है
विदेश सचिव हाल में बीजिंग के दौरे पर पहुंचे थे। वहां उनने चीन के अपने समकक्षी के साथ सामरिक वार्ता बैठक की। दोनों देशों के मध्य गहन बातचीत, जिसकी बीजिंग बैठक महत्त्वपूर्ण हिस्सा थी, से दोनों तरफ के नेताओं द्वारा नये आयाम देने की इच्छा का पता चलता है। इनके मध्य मौजूद समस्याएं सुलझाने तथा परस्पर सहयोग मजबूत करने की मंशा परिलक्षित होती है। जैसा कि हाल के दिनों में कई बार दिखा है कि भारत-चीन संबंधों में यह तनाव का समय है। और ऐसा उनके बीच सीधे टकराव से नहीं बल्कि किसी तीसरे पक्ष से जुड़े मुद्दों के चलते है। सबसे बड़ा मुद्दा तो पाकिस्तान से ही जुड़ा है। भारत उसे आतंकी गतिविधियों को शह देने के लिए अंतरराष्ट्रीय पटल पर जवाबदेह बनाने के जो प्रयास करता रहा है, उनमें चीन ने पूरे जतन से पलीता लगाने का काम किया है। भारत के लिए यह वाकई बड़ी चिंता है।
लेकिन मात्र इसी के चलते विदेश सचिव चीन नहीं पहुंचे थे; दोनों देशों के मध्य राजनीतिक चैनल सक्रिय है, और जरूरत पड़ने पर दोनों देश अपने किसी दूत को एक दूसरे के यहां भेजे बिना ही परस्पर संपर्क साधे रह सकते हैं।नियंतण्र परिदृश्य तेजी से बदलने पर है। जरूरत है कि इससे उभरीं चुनौतियों का कारगर तरीके से सामना किया जाए। ये चुनौतियां भारत, चीन और दुनिया के नेक देशों को दरपेश हैं। व्हाइट हाऊस की नईप्राथमिकताओं के मद्देनजर विश्व परिदृश्य में नाटकीय बदलाव आ गया है। व्हाइट हाऊस अपनी विदेश नीति के कुछ पहलुओं को नई दिशा देने के प्रयास में जुट गया है। हालांकि ट्रंप के पदभार संभालने से पूर्व ही संभावित बदलाव की बाबत महत्त्वपूर्ण संकेत मिलने लगे थे। कुछसमय से अमेरिका अपनी वैदेशिक प्रतिबद्धताओं को कम करने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है।
उन क्षेत्रीय मामलों से धीरे-धीरे हाथ खींचने शुरू कर दिए हैं, जहां कुछसाल पहले वह बेहद सक्रिय था। विदेशों खासकर इराक और अफगानिस्तान में उसकी सेनाओं की भारी तैनाती थी। कुछअन्य जगहों पर भी उसका सैन्य दखल रहा। लेकिन जैसे-जैसे इस प्रकार की तैनाती की मानवीय और सामग्रीगत लागत बढ़ने लगी अमेरिकी सरकार को जनता का समर्थन कम से कमतर होना शुरू हो गया। उस पर आरोप लगे कि दूर की समस्याएं सुलझाने में वह ‘‘सुल्तानी सनक ’ दिखा रही है। जब अमेरिकी नीति-नियंता अपने प्रयासों को समेटने के प्रयास में थे, तभी अन्य देश नये उभरे हालात में अपनी भूमिका तलाशने में जुट गए। लेकिन इनमें कोई भी चीन से ज्यादा तेजी में नहीं था। चीन को एक उभरती ताकत के रूप में देखा जाता है। खासकर आर्थिक और सैन्य लिहाज से। उसका विश्व पटल पर प्रभाव तेजी से बढ़ने पर है। वह द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतरराष्ट्रीय तौर-तरीके जैसे उभरे उन्हें लेकर खीझ जताता रहा है। और अपने ही तरीके से उनमें सुधार की कोशिशें भी करता रहा है। उसका मानना है कि आज की जमीनी हकीकतों के मद्देनजर उसके प्रयास उम्दा हैं। उदाहरण के लिए चीन चाहता है कि उसकी मुद्रा अंतरराष्ट्रीय प्रचलन में आए ताकि डॉलर अपने दबदबे को बनाए नहीं रख सके। चीन दूरस्थ स्थानों के लिए कारोबारी मार्ग तैयार करने की दिशा में भी सक्रिय है। मध्यकालिक सिल्क मार्ग को नये सिरे से आरंभ करना चाहता है। इसी के साथसमुद्री मार्ग भी तलाश लेना चाहता है। उसके इन प्रयासों की खासी र्चचा हो चुकी है। चीन चाहता है कि दुनिया में बहुध्रुवीय व्यवस्था हो जहां किसी एक देश का ही दबदबा नहीं रहने पाए। इन हालात में दोनों ताकतों के बीच तल्खी बढ़ने पर है, जिसके अंतरराष्ट्रीय असर से इनकार नहीं किया जा सकता। अमेरिका अभी भी विश्व में सिरमौर बना हुआ है, और अनेक देश खासकर कमजोर देश सोचते हैं कि उसकी सरपरस्ती में वे सुरक्षित रह सकते हैं। ये देश चीन द्वारा पेश किए जा रहे बहुध्रुवीय विश्व की अवधारणा से शायद ही सहमत हों।
फिर उन्हें यह चिंता भी है कि चीन का कोई दीन-ईमान नहीं है। पता नहीं कब वह मनमानी भरा व्यवहार करने लग पड़ जाए। इस दृष्टि से दक्षिण चीन सागर का मामला गिनाया जा सकता है जहां वे अपने पड़ोसी देशों के साथ तमाम समुद्री विवादों में घिरा हुआ है। सच तो यह है कि दक्षिण चीन सागर का मसला आज की तारीख में विश्व के लिए गंभीर संकट के रूप में उभर आया है। यहां जिन पक्षों के भी हित हैं, उनमें कोईभी अपने मतभेदों को सुगमता का अनुभव नहीं कर पा रहा है। क्षेत्र में टकराव के हालात बन गए हैं। चीन की इस क्षेत्रमें अतिसक्रियता से अन्य देश भी चिंतातुर हो गएहैं। उन्हें शंका होने लगी है कि कहीं उनके अपने हित ही टकराव की बलि न चढ़ जाएं। चीन को ‘‘हद’ में रखने की कोशिश अति महत्त्वाकांक्षी अवधारणा प्रतीत हो रही है। शंका है कि यह मसला शीत युद्ध के हालात को ही न लौटा लाए। हालांकि कुछ क्षेत्रीय देश एकजुट होकर अपने हितों की हिफाजत करने को तत्पर हैं। इस बाबत र्चचा हुई हैं। साझा हित वाले देश लामबंद हुए हैं। विश्व को बदलता परिदृश्य यकीनन इस प्रकार की लामबंदी का जरिया बन सकता है, जिससे भारत-चीन अपनी पुरानी समस्याओं का वैकल्पिक समाधान कर सकें। दोनों देश सामरिक वार्ताओं के जरिए किसी समाधान पर पहुंचने में सफल हो सकते हैं। अभी तेजी से बढ़ते, जैसा कि दोनों देश दावा करते रहे हैं, भारत और चीन एक दूसरे को बुद्धिमत्तापूर्ण समझाइस दे सकते हैं। यह इसलिए भी जरूरी है कि विश्व के भावी परिदृश्य को आकार देने में ये दोनों देश महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। पाकिस्तान आतंकी गुटों को पाल-पोस रहा है, और ऐसे में चीन का आचरण भारत को व्यग्र किए दे रहा है। ऐसे में जरूरी हो गया है कि दोनों देश मिल बैठकर समझदारी दिखाते हुए क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मामलों में अपनी समुचित भागीदारी को ध्यान में रखें। बदलते विश्व परिदृश्य में उन्हें सतर्क रहना ही होगा।(लेखक पूर्व विदेश सचिव हैं)
Date:03-03-17
स्वस्थ लम्बी छलांग
राष्ट्रीय परिवार स्वास्य सव्रेक्षण के आंकड़े वाकई खुशहाली का एहसास करा रहे हैं। अरसे बाद ये आंकड़े खासकर महिलाओं की हालत में लम्बी छलांग का प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे महिला स्वास्य, शिक्षा वगैरह में सुधार तो दिखता ही है, ये परिवार में उनकी मजबूत होती स्थिति को भी दर्शा रहे हैं। ये आंकड़े यह भी जाहिर करते हैं कि महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की वारदातों में कमी आई है और वैवाहिक हिंसा तो पिछले दशक भर में 37.2 फीसद से घटकर 28.8 फीसद पर उतर आई है। महिलाएं अधिक अधिकार-सम्पन्न हो गई हैं और पारिवारिक फैसलों में उनकी ज्यादा चलने लगी है।
जमीन-जायदाद और सम्पत्ति की मिल्कियत के मामले में भी महिलाओं का फीसद बढ़ा है। ये आंकड़े 2005-06 से 2014-15 के बीच का फर्क बताते हैं। इस दशक में ऐसे कम ही मानक हैं, जिनमें महिला सशक्तिकरण में इजाफा नहीं हुआ है। इसमें दो राय नहीं कि इस लम्बी छलांग में शायद शिक्षा, जन जागरूकता के अलावा जिस चीज से चमत्कार हुआ हो सकता है, वह है महिलाओं को अधिक अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए बैंक में अपना खाता खुलवाने पर विशेष सरकारी जोर। बेशक, वित्तीय समायोजन की योजनाएं पिछली सरकार के दौरान शुरू हुई थीं, लेकिन 2014 में एनडीए के आने के बाद इसे जन धन खाता के नाम से अभियान का रूप दिया गया।
यह विचार लम्बे समय से कई विचारक और अर्थशास्त्री जाहिर कर चुके हैं कि शिक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूकता के साथ आर्थिक अधिकार और ताकत ही व्यक्ति की स्थिति मजबूत करते हैं। इसमें दो राय नहीं कि इस दौरान महिला साक्षरता और उच्च शिक्षा दर भी लगातार बढ़ी है। समाज और राजनीति में भी महिला हक की खुलकर बातें होने लगी हैं। देश के कई राज्यों में स्थानीय निकाय चुनावों में महिला को 50 फीसद कोटा मिलने लगा है। कोई कह सकता है कि जन प्रतिनिधि के रूप में महिलाएं सिर्फ अपने परिवार के पुरु षों को ही ताकत प्रदान करती हैं, लेकिन अधिकार मिलने और शिक्षा से काफी कुछ बदलता है। मौजूदा सव्रेक्षण भी इसे जाहिर करता है। सबसे बड़ा सुकून यह है कि जिस दौर में अर्थव्यवस्था की दर सबसे कमजोर बताई जा रही थी, उसमें पारिवारिक सेहत में यह इजाफा देखने को मिला है। तो सबक है कि देश की सेहत सुधारने के लिए महिला सशक्तिकरण पर जोर देना चाहिए।
अपने देश के बाहर रोजगार तलाशने के तर्क
एक अमेरिकी विश्वविद्यालय का शोध कहता है कि प्रतिवर्ष लाखों श्रमिक रोजगार की तलाश में दूसरे देशों में जाते हैं और वहां से निश्चित कमाई नियमित रूप से अपने परिवार को भेजते हैं। ये श्रमिक मुख्यत: दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया से आते हैं और छोटा-मोटा हर तरह के काम करने को तैयार रहते हैं। भारत की हजारों नर्सें विदेश में कार्यरत हैं। इनकी मांग इंग्लैंड, अमेरिका और कनाडा जैसे उन्नत देशों में भी है, और खाड़ी देशों में भी। ये अंग्रेजी बोल लेती हैं, जिससे पश्चिमी देशों के अस्पतालों में काम पाने में इन्हें ज्यादा असुविधा नहीं होती। ये नर्सें अच्छा-खासा कमाती हैं। मोटी रकम परिवार को भेजती हैं, जिसके नतीजे में दूर देहात में, जहां न्यूनतम संसाधन भी नहीं हैं, बडे-बड़े आलीशान मकान खड़े हो जाते हैं। जबकि इनके इस पैसे का उस क्षेत्र के विकास में बेहतर इस्तेमाल हो सकता था। सड़क, अस्पताल और स्कूल बन सकते थे। उनके परिवार कोई व्यापार-व्यवसाय शुरू कर सकते थे।
भारतीय नर्सों की तरह ही फिलीपींस की नर्सों की भी मांग है। एशियाई देशों में तो यह मांग बहुत अधिक है। भारतीय नर्र्सेंं रोजगार के लिए चीन नहीं जातीं। अब चीन में अपने बुजुर्गों की देखभाल के लिए फिलीपींस की नर्सों की मांग बढ़ी है। इन नर्सों की खासियत है कि ये नर्सिंग के अलावा घर के काम भी कर देती हैं, जबकि एशियाई नर्सें दोनों काम करने को तैयार नहीं होतीं। वे या तो नर्सिंग करेंगी, घर की साफ-सफाई करेंगी या बच्चों की देखभाल करेंगी। यही कारण है कि चीन, खासकर हांगकांग के अमीर फिलीपींस की नर्सों को प्राथमिकता देते हैं।
अरब देशों में भी भारतीय मजदूर बहुतायत में हैं। इनके इन्फ्रास्ट्रक्चर को बनाने और उनके रख-रखाव में इनका भारी योगदान है। यहां पाकिस्तानी मजदूर भारतीय मजदूरों से रोजगार पाने और कमाई की होड़ में दिखते हैं। इनकी भी अच्छी कमाई होती है, जिसे इनके घरों को देखकर समझा जा सकता है। पर इन देशों में इन्हें कई बार भारी शोषण का भी शिकार होना पड़ता है। ऐसी तमाम शिकायतों के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने विभिन्न देशों में फंसे ऐसे मजदूरों की भरपूर मदद की, जो सराहनीय है।
हाल तक थाईलैंड एक संपन्न देश था, पर राजनीतिक अस्थिरता ने इस पर असर डाला। हालांकि, सैनिक शासन के बाद इसे अब स्थिरता मिली है। इसके अर्थशास्त्र की धुरी में भी भारतीय श्रमिक हैं। अकेले राजधानी बैंकाक में एक लाख भारतीय कार्यरत हैं। पर्यटन का बड़ा आकर्षण होने के कारण यहां भारतीयों के लिए रोजगार पाना भी आसान है। थाईलैंड में एक सुविधा और है कि किसी भी विदेशी को यहां छह महीने के लिए ‘टूरिस्ट वीजा’ मिल जाता है। इसलिए कोई भारतीय छह महीने तक वहां काम कर और अच्छी कमाई करके भारत लौट जाता है या पास-पड़ोस के किसी दूसरे देश में चला जाता है।
एक और नाम वियतनाम का है। वहां यद्यपि संपन्नता आ रही है, परंतु वियतनामी मजदूर पड़ोसी देशों खासकर सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड जाकर मजदूरी करते हैं और वहां से पैसा कमाकर अपने देश लाते हैं। दक्षिण कोरिया में संपन्नता है और वहां के संपन्न लोग विदेशियों को थोड़े-थोड़े समय के लिए रोजगार दे देते हैं। विदेशी मजदूरों को आकर्षित करने के लिए वे उन्हें साल में एक महीने की छुट्टी तनख्वाह समेत और आने-जाने का खर्च भी देते हैंं। उत्तर कोरिया की बात अलग है। वहां तानाशाही के कारण एशियाई देशों के लोग खासकर महिलाएं रोजगार के लिए नहीं जाना चाहतीं।
शोध यह भी बताता है कि भारत में प्रशिक्षित मजदूरों की भरमार है और आज की तारीख में चीन के बाद भारत की जनसंख्या सबसे अधिक है। यह यहां के लोगों के लिए विदेशों में व्यापार की संभावनाएं भी देखता है। ऐसे वक्त में, जब अमेरिका में रोजगार की संभावना पर सवाल उठने लगे हों, ये देश एक अच्छी संभावना दिखाते हैं। लेकिन एक बड़ी जरूरत विदेश जाकर कमाई करने वाले भारतीयों को अपनी कमाई के तार्किक इस्तेमाल की है। एक बड़ी जरूरत इन भारतीय श्रमिकों के संरक्षण की भी है कि वे इस प्रक्रिया में दलालों के चंगुल में न पड़ जाएं। यदि वे विपरीत हालात में उलझें भी, तो भारत सरकार उनकी मदद को तत्पर दिखाई दे।
गौरीशंकर राजहंस/पूर्व सांसद और पूर्व राजदूत,(ये लेखक के अपने विचार हैं)