मानहानि मामले में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी
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हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने राहुल गांधी पर चले मानहानि के मामले को लेकर इस कानून की निरर्थकता पर टिप्पणी की है। न्यायालय ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। न्यायालय की टिप्पणी के प्रमुख बिंदु –
- इस मामले में आपराधिक मानहानि प्रावधान का बहुत दुरूपयोग किया गया था। इससे यह पता चलता है कि कानून को पूरी तरह से खत्म करने की जरूरत है।
- ऐसे मामलों में, जब अपराध जमानती हो, तब अधिकतम सजा देने के लिए ट्रायल जज से ठोस कारणों के उल्लेख की उम्मीद की जाती है। मगर निचली अदालत ने यह नहीं किया।
- गुजरात उच्च न्यायालय ने भी राहुल गांधी की राहत की अपील को खारिज करते समय इस अहम पहलू को नजरअंदाज किया कि इस फैसले का असर लाखों लोगों के जन-प्रतिनिधित्व पर पड़ने वाला है।
- न्यायालय ने यह भी माना कि राहुल गांधी की ‘मोदी’ उपनाम पर की गई टिप्पणी शालीन नहीं थी, और यह अपेक्षा की है कि सार्वजनिक जीवन वाले व्यक्ति को अपने भाषणों में सतर्कता बरतनी चाहिए।
हमारे देश में सार्वजनिक बहसों, विशेषकर संसदीय बहसों का स्तर भी बहुत खराब हो जाता है। ऐसे में शीर्ष नेताओं से विशेष अपेक्षा की जा सकती है कि वे अभिव्यक्ति के स्थापित मूल्यों का ध्यान रखें।
विभिन्न समाचार पत्रों पर आधारित। 05 अगस्त, 2023
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