प्रश्न: सभी आवश्यक योग्यताओं/अर्हताओं संबंधी जानकारियाँ-

Afeias
20 Sep 2017
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उत्तर : राष्ट्रीयता :

क। भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा के लिए उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है।

ख। अन्य सेवाओं के लिए उम्मीदवार को या तो

1। भारत का नागरिक होना चाहिए, या

2। नेपाल की प्रजा हो, या

3। भूटान की प्रजा हो, या

4। तिब्बती शरणार्थी हो, जो हमेशा के लिए भारत में बसने का इरादा लेकर 1 जनवरी, 1960 से पहले भारत आ गया हो, या

5। हमेशा के लिए भारत में बसने का इरादा लेकर पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा पूर्वी अफ्रीका के देशों (केन्या, यूगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ़ तंज़ानिया, ज़ाम्बिया, मलावी, ज़ेरे, इथिओपिया एवं वियतनाम) से प्रवजन करके आया भारतीय मूल का कोई व्यक्ति हो।

पर उपरोक्त (2), (3), (4) एवं (5) श्रेणियों में आने वाले उम्मीदवारों के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया ‘पात्रता प्रमाण-पत्र’ (सर्टिफिकेट ऑफ़ एलिजिबिलिटी) होना चाहिए।

साथ ही यह भी कि (2), (3) एवं (4) श्रेणियों वाले उम्मीदवार भारतीय विदेश सेवा में नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

जिन उम्मीदवारों के लिए उपरोक्तानुसार ‘पात्रता प्रमाण-पत्र’ प्रस्तुत करना अनिवार्य है, वे बिना ऐसा किए परीक्षा में शामिल तो हो सकते हैं, किन्तु सफल होने पर उन्हें नियुक्ति-पत्र तब तक प्राप्त नहीं होगा, जब तक कि भारत सरकार उनके पक्ष में ‘योग्यता प्रमाण-पत्र’ जारी नहीं कर देती।

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :

उम्मीदवार के पास भारत के केंद्र या राज्य विधानमंडल द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की अथवा संसदीय अधिनियम द्वारा या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 के अनुभाग 3 के तहत विश्वविद्यालय का दर्जा दिए गए किसी अन्य शैक्षणिक संस्थान की डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।

टिप्पणी 1 : वे उम्मीदवार, जिन्होंने ऐसी कोई परीक्षा दे दी है, जिसे पास करने के बाद वे सिविल सेवा परीक्षा में भाग लेने के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पा जाएँगे, लेकिन अभी तक उस परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं हुआ है, या वे उम्मीदवार, जो ऐसी कोई अर्हक परीक्षा देने का इरादा रखते हैं, वे भी सिविल सेवा परीक्षा (प्रारंभिक) में भाग लेने के योग्य माने जाएँगे। लेकिन यदि वे प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर यूपीएससी द्वारा मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए चयनित हो जाते हैं, तो उन्हें मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करते समय उस अर्हक परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उन्हें मुख्य परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा।

टिप्पणी 2 : विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग किसी ऐसे उम्मीदवार को भी सिविल सेवा परीक्षा में बैठने हेतु पात्र घोषित कर सकता है, जिसके पास उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई भी न हो, बशर्ते उसने किसी संस्थान द्वारा ली गयी कोई ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, जिसका स्तर आयोग के मतानुसार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार को सिविल सेवा परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है।

टिप्पणी 3 : जिन उम्मीदवारों के पास ऐसी व्यावसायिक (प्रोफेशनल) एवं तकनीकी योग्यताएँ हैं, जिन्हें सरकार व्यावसायिक (प्रोफेशनल) एवं तकनीकी उपाधियों के समकक्ष मानती है, वे भी सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के पात्र हैं।

टिप्पणी 4 : वे उम्मीदवार, जिन्होंने व्यावसायिक एमबीबीएस (या इसके समकक्ष कोई मेडिकल कोर्स) की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, किन्तु सिविल सेवा परीक्षा (मुख्य) के लिए आवेदन करने के समय तक जिनकी इंटर्नशिप पूरी नहीं हुई है, उन्हें प्रावधिक (अनंतिम) रूप से परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति होगी, बशर्ते वे अपने आवेदन के साथ अपने विश्वविद्यालय/संस्थान के किसी सक्षम प्राधिकारी से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि उन्होंने अपेक्षित व्यावसायिक मेडिकल कोर्स की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। ऐसी स्थिति में उम्मीदवार को साक्षात्कार के समय ओरिजिनल डिग्री या विश्वविद्यालय/संस्थान के सक्षम प्राधिकारी से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने डिग्री प्राप्त करने की सभी अर्हताएँ (जिसमें इंटर्नशिप पूरी करना भी शामिल है) पूरी कर ली है।

आयु सीमा :

जिस वर्ष की परीक्षा में उम्मीदवार शामिल होना चाहता है, उस वर्ष 1 अगस्त को उसकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अधिकतम आयु सामान्य वर्ग वालों के लिए 32, ओबीसी के लिए 35 तथा एससी/एसटी के लिए 37 है। भूतपूर्व सैनिकों को भी आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलती है।

{आयु के प्रमाण के रूप में आयोग मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक शाला छोड़ने के प्रमाण-पत्र में दर्ज जन्म-तिथि को या किसी ऐसे प्रमाण-पत्र में दर्ज तिथि को स्वीकार करता है, जिसे किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माना जाता हो या जो किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेट रजिस्टर में दर्ज की गयी हो (और जो विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो) या जो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (या उसके समकक्ष किसी अन्य परीक्षा) के प्रमाण-पत्र में दर्ज हो।}

परीक्षा में शामिल होने के अवसरों (अटेम्प्ट) की संख्या :

सामान्य वर्ग के लिए 6 अवसर, ओबीसी के लिए 9, जबकि एससी/एसटी के लिए कोई सीमा नहीं। प्रारंभिक परीक्षा में या केवल एक पेपर में भी सम्मिलित होने को एक अवसर के तौर पर गिना जाएगा।

 

परीक्षा में सम्मिलित होने संबंधी प्रतिबन्ध :

कोई भी ऐसा उम्मीदवार, जो पिछली किसी परीक्षा में सफल होकर भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय विदेश सेवा में नियुक्ति पा चुका हो और अब भी सेवा में हो, उसे परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।

 

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