04-03-2023 (Important News Clippings)

Afeias
04 Mar 2023
A+ A-

To Download Click Here.


Date:04-03-23

Judges Call It Right, But Jury’s Still Out

Other landmark SC judgments haven’t produced the desired result. So, celebration of the verdict on EC is premature

Arghya Sengupta & Aditya Prasanna Bhattacharya, [ The writers are with the Vidhi Centre for Legal Policy. ]

Some judgments feel like a victory for democracy. The decision of the Supreme Court to radically reform the method of appointment of chief election commissioner (CEC) and the two members of Election Commission is one such. The court held the President would no longer appoint the CEC on the sole advice of government. Instead, a committee of the Prime Minister, leader of the opposition in Lok Sabha and the CJI would advise the President. By wresting control of the appointment of members of EC from government, the court holds out the promise of free and fair elections, ensured by a truly independent watchdog. Democracy wins.

But when courts step in to legislate in such a manner, frustrated by Parliament’s unwillingness to act for 73 years, democracy also loses. Article 324 of the Constitution is a simple provision – the President would appoint members of the EC till such time Parliament makes a law.

As a matter of law, the court isn’t correct when it says the words demonstrate an intention of the drafters of the Constitution that in effect mandates Parliament to draft such a law. Such a mandate exists elsewhere in the Constitution – like Article 35 where Parliament is mandated to enact a law to punish offences relating to untouchability and forced labour. The framers certainly expected Parliament to be responsible and lay down a process of appointment that would safeguard the independence of the EC. But they consciously did not mandate it.

Quite to the contrary, aware that Parliament may take its own time, the framers themselves filled up any so-called vacuum by stating that the power of appointment would vest in the President till such a law was passed. There was no legal wiggle room for any judicial intervention in this case.

But the Constitution cannot simply be read as acharter of parliamentary powers, it is also a charter of duties. Irrespective of whether the court ought tohave intervened, it is clear Parliament failed its duty under Article 324 to enact a comprehensive law for EC appointments for the last seven decades.

Despite this abdication of duty, the court remains extremely respectful to Parliament and cognisant of its sovereign law-making power. That is why it neither lays down a new method for removal of election commissioners that would protect their independence nor directs the establishment of an independent secretariat, as the petitioners in the case had argued. It simply makes a “fervent appeal” to Parliament to bring in the necessary changes. On appointment, while it lays down a revised method, it clarifies that it would remain in force only till such time Parliament makes a law. Theoretically, Parliament could enact a law in the budget session itself and reassert its primacy in law-making. Seen this way, this is neither judicial activism nor restraint, the familiar lens through which SC judgments tend to get analysed. It is judicial statesmanship.

Unfortunately, we have been down a similar path before with little result. Judicial collegiums to appoint judges to SC and high courts were meant to stem the rot of politicisation that appeared to have taken hold in the higher judiciary. Much like the present judgment, that too felt path-breaking at the time, raising hopes of a new dawn of independence for the Indian judiciary.

Similarly, the power of appointment of the director of the Central Bureau of Investigation was also broadbased by SC through a similar committee in yet another landmark judgment.

However, as these judgments played out, the limitations of courtorchestratedrescue of democracy have become apparent. The alternative formulations may have broad-based the process of who appoints, but did little to introduce transparency in the process in how the appointment is made. Judicial collegiums are often perceived as nepotistic and the record of CBI directors appointed through the reformed process has been mixed at best. Worse, such judicial orders have been widely perceived by governments as hostile takeovers, leading to both overt and covert resistance. In this case, the court has appeared to take these lessons, striking a less strident and much more statesman-like tone.

But there is a bigger danger posed by such rescue acts. Converting straightforward political issues of appointments of officers to important posts, into complex legal issues makes it remote from the ordinary Indian. Despite the constitution of countless committees, the preparation of innumerable reports, and repeated promises of reform made by political parties, that the independence of EC is not structurally secured is a blot on our democracy. SC is right – Parliament shouldpass a law democratising the appointment of the commission and take steps to secure its institutional independence as well as the individual independence of the commissioners.

But for a law that will truly make EC independent in letter and spirit, the impetus for the reform must come from within the democratic process and not from the court that sits outside it. Judgments may be temporary band-aids on an open wound. But there is only one way a wound ever vanishes – it heals itself over time. So too will democracy in India.


Date:04-03-23

Carefulness is Next To Godliness

ET Editorials

The Uttarakhand government’s proposal for a daily cap on the number of pilgrims at Badrinath, one of the pilgrimage towns that comprise the Char Dham, is the right move. Setting caps for other pilgrimage towns would be welcome, too. The state government must not give in to pressure to abandon the plan. Capping the number of pilgrims will ensure that these towns are hosting visitors in keeping with capacity. Rather than oppose the plan, the local temple authorities should welcome it as a way to preserve these tirtha sthans for generations to come.

The government’s plan is in keeping with a development pathway that seeks to ensure growth andsustainability. Orderly visits that a registration system can ensure that visitors are able to have a good, indeed spiritual, experience, facilities being commensurate to need, and the town is maintained properly. Priests and others opposing the proposal need to be reminded of the subsidence of Joshimath. Short-term economic benefits cannot be prioritised at the cost of long-term benefits and safety. Ensuring that historical and cultural sites are preserved must be a priority. Leveraging them for economic activity is good, but unchecked leveraging for commercial and economic benefits will only result in killing the golden goose. For the priests, preserving the religious and culturally relevant sites and ensuring that people live in harmony with nature should be a priority.

Concerns about the economic impact of limiting the number of visitors, however, must be considered seriously. The state government, local authorities, businesses and other stakeholders must work together to create new opportunities. But the first step is to recognise the need to conserve and preserve these holy places.


Date:04-03-23

Picking the watchdog

Court verdict on manner of choosing election panel is a boost to its independence

Editorial

The Supreme Court of India verdict taking away the power to appoint members of the Election Commission of India (ECI) from the sole domain of the executive is a major boost to the independence of the election watchdog. The Court has ruled that a three-member committee comprising the Prime Minister, the Leader of the Opposition in the Lok Sabha, or the leader of the single largest Opposition party, and the Chief Justice of India (CJI), will choose the Chief Election Commissioner (CEC) and Election Commissioners (EC) until a law in passed. As a constitutional body vested with plenary powers of superintendence, direction and control over elections, the ECI is a vital component of the republic that requires functional freedom and constitutional protection to ensure free and fair elections. It has been the practice that the President appoints the CEC and ECs on the advice of the Prime Minister, but the Constitution Bench has pointed out that the original intent of the Constitution makers was that the manner of appointment should be laid down in a parliamentary law. Article 324 says the President should appoint the CEC and Commissioners, subject to any law made in that behalf by Parliament. However, successive regimes have failed to enact a law. Justice K.M. Joseph, who has authored the main verdict, has based the Court’s decision on “the inertia” of the legislature and the perceived vacuum in the absence of a law.

Few would disagree with the Court’s fundamental proposition that the election watchdog should be fiercely independent and not be beholden to the executive; and there should be no room for an appointing authority to expect reciprocity or loyalty. The government’s argument that the existing system was working well and there was no vacuum was quite weak, as, admittedly, the convention now is that the Prime Minister chooses a name from among a database of high-ranking civil servants and advises the President to make the appointment. However, a relevant question is whether the presence of the CJI in the selection panel is the only way in which an institution’s independence can be preserved. There is no clear proof that the independence of the Central Bureau of Investigation Director, who is appointed by a panel that includes the CJI, or his nominee, has been preserved or enhanced. Further, the CJI’s presence may give pre-emptive legitimacy to all appointments and affect objective judicial scrutiny of any error or infirmity in the process. On its part, the government will be well-advised to enact a law — but not one that seeks to preserve the current convention to get around the verdict — that is in tune with the spirit of the Court’s emphasis on the ECI’s independence.


Date:04-03-23

In Punjab, fear of the return of ‘dark days’

Terror and insecurity have gripped Punjab after an armed mob, led by radical preacher Amritpal Singh, laid siege to a police station in Ajnala on February 23 and got their demand fulfilled. While the people believe that there is no widespread pro-Khalistan sentiment, they perceive a breakdown of law and order in the State and demand immediate action against anti-social elements from the Punjab government, reports

Vikas Vasudeva

Anil Kumar (name changed), a 62-year-old cloth merchant in Ajnala in western Punjab, was anguished. Having lived through the tumultuous period of the 1980s, when there was a decade-long insurgency in Punjab over the demand for ‘Khalistan’, or a sovereign state for Sikhs, he instantly knows when there is trouble brewing. Sitting in the main market of Ajnala, Anil recalled some of the incidents of last year in the border State which sent a chill down his spine: the murder of rapper and songwriter Sidhu Moosewala in Mansa district, the explosion at the Punjab Police’s Intelligence Wing headquarters in Mohali, and the killing of a Dera Sacha Sauda follower in Kotkapura in a shoot-out. The latest incident which has left him worried took place near his shop.

It happened on Thursday, February 23. Led by the self-styled Sikh preacher and pro-Khalistan propagator Amritpal Singh, a mob armed with swords, guns and sharp weapons barged into the Ajnala police station, a few kilometres from the International Border with Pakistan. They protested against the arrest of Amritpal’s close associate, Lovepreet Singh alias Toofan Singh, in an alleged kidnapping and theft case. Amritpal demanded that the First Information Report (FIR) filed against Lovepreet and him be cancelled, and his aide be released. Calling the FIR “politically motivated,” Amritpal issued a threat: if his demands were not met, “the administration would be responsible for whatever happens,” he said. He even warned the police about registering an FIR in the case surrounding the incident at Ajnala.

The stunned police gave in to his demand. Senior Superintendent of Police (Amritsar Rural) Satinder Singh said, “According to the evidence given by Lovepreet’s supporters, he was not present at the spot where the alleged incident (assault and kidnapping) occurred. So, the police submitted the evidence before the court for his discharge. We have set up a Special Investigation Team to probe the matter (FIR) based on which Lovepreet was arrested. Once its report is out, a decision will be taken.” Lovepreet was released after a local court issued the order.

Days after the incident, the Punjab government transferred 18 police officers, including Amritsar Commissioner of Police Jaskaran Singh. But despite six policemen getting injured in the violence at the station, the police are yet to register any FIR in the Ajnala matter. Punjab Director General of Police (DGP) Gaurav Yadav said “action will be taken against those who attacked the police” after “analysing the video footage.”

Anil said seeing the mob carrying weapons at Ajnala reminded him of the days when youngsters would walk the streets of Punjab, some four decades ago, flaunting guns and swords. “If a group of people can attack a police station, if a police station is not safe, then how can the people feel secure,” he asked. “Right now, I am as scared as I used to be during that period of terrorism. It’s not just me, many feel the same way.”

‘Fear is bound to creep in’

Three days after the incident, there was an uneasy calm in Ajnala. It was the last Sunday of the month. While the local market is usually closed on this day, it was open that Sunday as traders and shopkeepers were hoping to make up for the lost business of the previous three days.

Bittu, 50, a taxi driver, hardly had any business in the days following the mob incident in Ajnala. “There were barricades installed on the main road and at our taxi stand. Taxi operators did not come here because there was tension. Now, things seem to have settled down, but most people don’t seem to want to venture out unnecessarily,” he said.

Close to the police station complex, several police personnel, including the anti-riots force, were still deployed. The local police, however, asserted that the “situation was under control.”

Anil begged to differ. “Several instances of gangster-related incidents have taken place in the State. All these indicate that the incumbent government is weak,” he said. While he did not deny that there were crimes before the Aam Aadmi Party (AAP) came to power, now “there is no fear of the law,” Anil said. “If the situation is not brought under control immediately, it could become worse.”

The AAP government in Punjab, which came to power nearly a year ago, has largely been on the back foot over the breakdown of law and order. Punjab Chief Minister Bhagwant Mann has been downplaying the situation by asserting that no one will be allowed to disturb the hard-earned peace of the State and the government is committed to maintaining law and order. Days after the incident, he said ‘Khalistan’ supporters were receiving aid from Pakistan and other countries. Only a handful of people supported the pro-Khalistan movement, and the Punjab police is fully capable of handling the situation, he said.

But the people are not convinced. Parvez, a 32-year-old vegetable vendor, sits a few metres from the Ajnala police station. While attending to customers, he said, “What happened that day cannot be justified. An armed group of people laid siege to a police station. If the government is really strong, not even a leaf can move.”

Another shop owner said such incidents will cease to take place only if there is political will. “The government needs to tackle fringe elements who are vitiating the atmosphere. It needs to take immediate action against them. There is a strong bond between all the communities here. The majority of the people don’t support the pro-Khalistan narrative. But if violent incidents take place, fear is bound to creep in,” he said.

Narinder Bhamra, a Ludhiana-based industrialist and president of the Fastener Manufacturers Association of India, pointed out that the incident took place on the same day that the Punjab government held the Progressive Punjab Investors Summit at Mohali. “This leaves the impression that government is not in control of the situation on the ground. How can a few hundred anti-social elements attack a police station and get their demands accepted? And no FIR has been registered against those involved. What does this indicate? If this is the situation, let alone a new industry coming to the State, even the existing industry will think of moving out,” he said.

Increasing Militant activity

Amritpal, 30, is known to speak the language of separatism and secession. The radical preacher, who was born in 1993, hails from Amritsar district. He left India to work in his family’s truck-related business in Dubai in 2012. In 2022, he returned to take over as the head of Waris Punjab De, which was set up by actor-turned-activist Deep Sidhu, who died in a road accident in February last year. Amritpal’s anointment ceremony was held at Rode village in Moga district, which is the native village of the slain militant Jarnail Singh Bhindranwale, and reverberated with pro-Khalistan slogans. According to Sidhu, who rose to prominence during the agitation against the three farm laws, Waris Punjab De’s mission is to protect the rights and culture of Punjab and raise social issues.

Amritpal is a self-confessed follower of Bhindranwale and even dresses like him. Sporting a navy blue turban, a white robe, and a sword-sized ‘kirpan,’ the sacred dagger of the Sikhs, he is always surrounded by weapon-wielding guards. He has said that “glorification of weapons is not a crime.” Referring to the Khalistan movement, he said, “Has the Prime Minister or Home Minister ever said that they will stop people who talk about a ‘Hindu Rashtra’? It means there’s discrimination… Sikhs have their aspirations and Hindus have theirs, while they [Hindus] can freely talk about theirs, we [Sikhs] can’t. I firmly believe that it [the Khalistan movement] can’t be stopped from flourishing.”

The concern over Amritpal’s statements and activities is palpable beyond Ajnala, especially since there have been a series of incidents with Khalistan links in Punjab, which have rekindled fears of an armed militancy.

Last year, on April 29, a curfew was imposed in Patiala soon after a group that calls itself Shiv Sena (Bal Thackeray) clashed with pro-Khalistani activists. The Shiv Sena (Bal Thackeray) had sought permission to hold a march against the backdrop of the announcement by the banned Sikhs for Justice (SFJ) outfit to mark the foundation day of Khalistan. The following month, a few ‘Khalistan’ flags were found hung on the main gate and separatist slogans were found scribbled on the boundary walls of the Himachal Pradesh Legislative Assembly premises in Dharamshala. Both these incidents took place following an appeal by the SFJ leader.

In May, a rocket-propelled grenade was fired at the headquarters of the Punjab Police Intelligence Wing in Mohali. The police indicated that the Babbar Khalsa International, a terror organisation striving for a separate Sikh state, and a nexus of gangsters and Pakistan’s Inter-Services Intelligence were behind the attack.

On December 8, the National Investigation Agency arrested alleged terrorist and pro-Khalistan operative Bikramjit Singh, who was wanted in connection with the Tarn Taran bomb blast in Punjab in September 2019, after his extradition from Austria. Two people were killed in the blast. And on December 16, the Punjab police claimed that it had solved the rocket-propelled grenade attack on the Sarhali police station in Tarn Taran, by busting a foreign-controlled terror module.

Despite these incidents, it would be wrong to assume that there is a revival of a pro-Khalistan movement, said Kamaljot Singh, 25, from Ajnala. “I don’t think it’s going to happen. I don’t want it to happen. I believe that if everyone is united, only then will we prosper. While I appreciate Amritpal’s initiative against the drug menace, violence cannot be justified,” Kamaljot said.

‘Failure of intelligence’

Incidents such as the one at Ajnala and the lack of action taken against the mob will only “embolden radical elements,” said Shashi Kant, a former Punjab DGP, who has served in numerous intelligence agencies. “It equally raises questions about police Intelligence,” he said. “If the protesters were carrying the Guru Granth Sahib, what was the Intelligence doing? It was a total collapse of the Intelligence machinery.”

But Kant was also quick to praise the police. “When the protesters attacked the police while carrying the Guru Granth Sahib, the police exercised restraint. That is commendable,” he said.

Kant seemed nonplussed by the lack of action against Amritpal. He said, “This is a total failure on the part of the government, and it’s demoralising for the police. While I don’t see any revival of the Khalistan movement in the absence of popular support, concerns over the activeness of Khalistan sympathisers or pro-militant elements across Punjab and other States can’t be ignored.”

Since Punjab is a border state, law and order has always been a delicate domain and the government needs to handle such sensitive situations carefully, others said. “The State has been vulnerable to the machinations of inimical, and not necessarily all foreign, forces,” said Ronki Ram, Shaheed Bhaghat Singh Chair Professor of Political Science at Panjab University.

The Waris Punjab De has been making headlines ever since Amritpal took over as its head, Ram said. “The Ajnala incident needs to be located within the broader context of various public utterances by its current president and the responses to those by the State government. It seems like the law enforcement agencies took precautionary measures to prevent this from swelling into another issue of communal conflict. This is especially important at a time when the long-drawn-out [2015] ‘Bargari sacrilege’ case still remains under investigation. The line of action taken by the current regime is politically correct; a contrary stance could easily have led to an inflammatory situation. However, there is another equally important, but often neglected, dimension that needs to be boldly underlined, which is to figure out how to preempt such a situation from arising at all. There is a dire need to apply the lessons learned in the past.”

Ram also demanded to know why both the State government and prominent Sikh institutional bodies have been restrained in their statements after the events led by Amritpal. “This could lead to accusations of complicity, for political goals or other considerations,” he said.

While many are asking questions of the administration, Gurpinder, who runs a roadside dhaba at Rayya town on the busy Delhi-Amritsar National Highway, had a more immediate worry. “I usually get a handsome number of customers at the weekend. But this week hardly anyone has stepped in,” he said.

Anil was clear that if the situation worsens, he would leave Punjab. “It would be terrible if Punjab saw those dark days again,” he said.


Date:04-03-23

कमजोर आर्थिक विकास से रोजगार कम होंगे

संपादकीय

आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के एक सदस्य ने चेताया है। इनके अनुसार देश का आर्थिक विकास काफी कमजोर रहेगा और युवाओं की रोजगार मांग पूरा करना संभव नहीं होगा। आईआईएम अहमदाबाद के प्रोफेसर सदस्य का मानना है कि महंगाई रोकने के लिए ब्याज दरें बढ़ाने के फैसले से निवेश और उपभोक्ता व्यय कम होगा यानी मौद्रिक नियंत्रण के चलते मांग में कमी होगी, जिससे आर्थिक गतिविधि में ठहराव आएगा। उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि ब्याज दर में वृद्धि से ईएमआई बढ़ेगी और तब लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं होगा। भारत में काफी बड़ी युवा आबादी है, जिन्हें रोजगार की सख्त जरूरत है और एमएसएमई सेक्टर बुरी स्थिति में है। यह इकलौता सेक्टर सबसे ज्यादा 12 करोड़ रोजगार देता है। दूसरी ओर लागत के मुकाबले खर्च ज्यादा होने से खेती से आय में कमी आई है। सिचुएशन एनालिसिस सर्वे के अनुसार खेती से वास्तविक आय पिछले आठ वर्षों में घटी है और उसकी आजीविका का साधन खेती न होकर छोटे-छोटे कारखाने या कंस्ट्रक्शन में मजदूरी ही रही है। अब इस सेक्टर का संकट उन्हें वापस गांव लौटने को मजबूर कर चुका है। सरकार ने इस वर्ष मनरेगा का बजट 89 हजार करोड़ से घटाकर 60 हजार करोड़ कर दिया है, जिसका सीधा असर होगा मजदूरों की विपन्नता। सरकार को इस सलाह पर गौर करना होगा अन्यथा स्थिति बिगड़ सकती है।


Date:04-03-23

क्या स्किल्स अब डिग्रियों से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं ?

पंकज बंसल, ( डिजिटल रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म और वर्क यूनिवर्स के सह-संस्थापक )

हम सभी ने उन सफल आंत्रप्रेन्योर्स और सीएक्सओ की कहानियां सुन रखी होंगी, जिन्होंने बिना किसी पेशेवर योग्यता के कामयाबी हासिल की। पहले जहां कम्पनियों के लिए डिग्रियां ही सफलता का मानदंड होती थीं, वहीं अब वे ऐसे उम्मीदवारों को ज्यादा खोज रही हैं, जिनमें नई स्किल्स सीखने की तत्परता हो और जो अपने नॉलेज को उपयोगी बना सकें। अगर आप परम्परागत शैक्षिक रीतियों में विश्वास नहीं रखते तो आपको यह जानकर राहत मिल सकती है कि पेशेवर रूप से सफल होने के दूसरे रास्ते भी हैं। मशीन लर्निंग, ऑटोमैशन, एआई के क्षेत्र में हुआ विकास दुनिया को बदल रहा है। साथ ही वह विभिन्न सेक्टरों में नई भूमिकाएं भी रच रहा है। लेकिन स्किल्स के अभाव में इन भूमिकाओं के लिए उपयुक्त लोग नहीं मिल पा रहे हैं। यही कारण है कि मैं अब रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के अवसरों पर ज्यादा जोर देने लगा हूं।

इंडिया स्किल्स रिपोर्ट के अनुसार 2023 में मात्र 50.3% ग्रैजुएट्स ही ऐसे हैं, जो नौकरी पाने के योग्य हैं। दूसरी तरफ, स्किल-आधारित भूमिकाओं में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिससे विभिन्न उद्योगों में रोजगार-पात्रता का अंतराल बढ़ रहा है। वर्तमान में भारत की कार्यशक्ति के केवल 12 प्रतिशत लोगों के पास ही डिजिटल स्किल्स हैं। लेकिन इसी में उन पेशेवरों के लिए अवसर भी छुपे हैं, जो नए जमाने की स्किल्स को सीखने और खुद को नौकरियों के लिए तैयार करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम करने को राजी हैं। ऐसे अनेक संस्थान और कम्पनियां हैं, जो अपस्किलिंग की बढ़ती मांग को ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीकों से पूरा करने के लिए तैयार हैं। एजुटेक इंडस्ट्री की मांग में इसी के चलते खासा इजाफा हुआ है। अपग्रेड और बोर्ड इनफिनिटी जैसे बूटकैम्प्स सामने आए हैं, जो कौशल-विकास में लोगों की मदद करते हैं। उच्चशिक्षा में भी सनस्टोन एजुवर्सिटी जैसे अनेक अन्य प्लेयर्स उभरे हैं, जो छात्रों को कुशल बनाकर शिक्षा और कॉर्पोरेट्स के बीच के अंतर को पाटते हैं।

जॉन गार्डनर ने अपनी मस्ट-रीड किताब ‘कैन वी बी इक्वल एंड एक्सीलेंट टू’ में कौशल और पात्रता की प्रासंगिकता को बहुत अच्छी तरह से बताया है। उन्होंने कहा है कि अब पात्रताएं उसी तरह से बेकार सिद्ध होने लगेंगी, जैसे कि समय के साथ विरासत में मिले विशेषाधिकार अनुपयोगी हो जाते हैं। ऐसे में अगर कोई डिग्री या डिप्लोमा हासिल करना आपके मन का काम नहीं है तो आज के समय में इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपनी रुचि का कोई भी क्षेत्र चुन सकते हैं और किसी मोस्ट-वांटेड स्किल में महारत हासिल कर सकते हैं। सवाल यह है कि आज कौन-सी स्किल्स डिमांड में हैं?

स्किल्स इन डिमांड : आज जिस पैमाने पर डिजिटलाइजेशन हो रहा है, उसने हर इंडस्ट्री में टेक-पेशेवरों की मांग बढ़ा दी है। डेवोप्स, साइबरसिक्योरिटी, डाटा एनालिसिस, एआई, क्लाउड कम्प्यूटिंग आदि आज टॉप 10 मोस्ट इन-डिमांड स्किल्स में शुमार हैं। ब्लॉकचेन और मेटावर्स जैसी नई तकनीकों के आगमन ने नए अवसरों के लिए भी दरवाजे खोल दिए हैं। इसमें रोमांचक पहलू यह है कि ये तमाम कोर्सेस गैर-वैज्ञानिक पृष्ठभूमि वाले पेशेवरों के द्वारा भी सीखे जा सकते हैं। बात केवल टेक की ही नहीं है, सप्लाई-चेन प्रबंधन, डिजाइन थिंकिंग, प्रोजेक्ट प्रबंधन, प्रोडक्ट प्रबंधन, डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स का भी आज बहुत महत्व है। भारत सरकार का स्वयम् पोर्टल अनेक ऐसे डोमेन्स में नि:शुल्क प्रशिक्षण की सुविधा देता है। वहीं आईआईएम और एसपी जैन जैसे शीर्ष संस्थान भी कम लागतों पर डेडिकेटेड सर्टिफिकेट कोर्सेस मुहैया कराते हैं।

आगे की राह : अमेजन वेब सर्विसेस इनकॉर्पोरेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में डिजिटल स्किल्स की जरूरत 2025 तक बढ़कर नौ गुना हो जाएगी। आज 67 प्रतिशत रिक्रूटर्स ऐसे हैं, जो उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता के बजाय उसकी स्किल्स और तजुर्बे को ज्यादा महत्व देते हैं। गिग इकोनॉमी के उदय से भी नई स्किल्स विकसित हो रही हैं और लोग अब रिमोट-वर्किंग करने लगे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या आप बदलाव को अंगीकार करने और बदलते दौर के लिए जरूरी स्किल्स को सीखने के लिए तैयार हैं? क्योंकि इसी से आपके करियर की दिशा तय होगी। तो निरंतर सीखते रहें और अपनी स्किल्स को प्रासंगिक बनाए रखें।


Date:04-03-23

राहुल गाँधी के बोल

संपादकीय

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने एक बार विदेश जाकर वैसी ही बातें कीं, जैसी करने से उन्हें हर हाल में बचना चाहिए था। वह देश में इस तरह की बातें करते ही रहे हैं कि मोदी सरकार के चलते भारतीय लोकतंत्र खतरे में है और सरकार से असहमत लोगों के साथ विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। उन्होंने यही सब बातें और अधिक अतिरंजित रूप में ब्रिटेन के कैंब्रिज विश्वविद्यालय में कीं। वह वहां यह भी कह गए कि भारत की सभी संस्थाओं और यहां तक कि न्यायालयों पर भी सरकार का कब्जा है। उन्होंने यह बात ठीक उस वक्त कही, जब कुछ ही घंटे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने दो ऐसे फैसले दिए थे, जो सरकार के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करते हुए भी देखे गए। एक फैसले के तहत उसने निर्वाचन आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश को भागीदार बनाया और दूसरे के तहत अदाणी मामले की जांच करने के लिए अपने हिसाब से एक समिति गठित की। सबसे हैरानी की बात यह रही कि राहुल गांधी ने पेगासस मामले को नए सिरे से उछाला और अपनी जासूसी का आरोप लगाते हुए यह हास्यास्पद दावा भी किया कि खुद खुफिया अधिकारियों ने उनसे कहा था कि उनका फोन रिकार्ड किया जा रहा है और उन्हें संभल कर बात करनी चाहिए। स्पष्ट है कि उन्होंने यह बताना आवश्यक नहीं समझा कि सुप्रीम कोर्ट की एक समिति ने इस मामले की जांच की थी और उसने यह पाया था कि उसके पास जांच के लिए आए फोन में से किसी में भी जासूसी उपकरण नहीं मिला। इनमें राहुल गांधी का फोन नहीं था, क्योंकि उन्होंने उसे जांच के लिए सौंपा ही नहीं था।

राहुल गांधी न सही, कम से कम उनके सहयोगियों और सलाहकारों को यह पता होना चाहिए कि उनकी घिसी-पिटी बातें और यह राग लोगों को प्रभावित नहीं कर रहा कि देश बर्बाद हो रहा है। वास्तव में यही कारण है कि कांग्रेस चुनावों में पस्त होती जा रही है। पूर्वोत्तर के तीन राज्यों में कांग्रेस को जो पराजय मिली, वह उसके खोखले चिंतन और दृष्टिहीनता का ही नतीजा है। राहुल गांधी अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए किस तरह विदेश में देश को नीचा दिखाने पर तुले हुए हैं, इसका पता इससे चलता है कि उन्होंने यह कह दिया कि मोदी सरकार सिखों, ईसाइयों और मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक समझती है। यह एक किस्म की शरारत ही नहीं, देश को बदनाम करने की कोशिश भी है। अच्छा होता कि कोई उन्हें यह बताता कि भाजपा ने ईसाई बहुल नगालैंड में केवल 20 सीटों पर लड़कर 12 सीटें हासिल की हैं। किसी को राहुल गांधी को यह भी बताना चाहिए कि वह चीन का बखान करके भारत के जख्मों पर नमक छिड़कने का ही काम कर रहे हैं।


Date:04-03-23

मानवधिकारों का उल्लंघन हैं बाल विवाह

डा. ऋतु सारस्वत, ( लेखिका समाजशास्त्र की प्राध्यापिका हैं )

हाल में उच्चतम न्यायालय ने महिला और पुरुष के लिए विवाह की न्यूनतम आयु एकसमान करने संबंधी याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कानून में संशोधन करना संसद के क्षेत्राधिकार में आता है। उल्लेखनीय है कि दिसंबर, 2021 में केंद्र सरकार ने विवाह के लिए महिलाओं की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का निर्णय लिया था। इस निर्णय से पूर्व विवाह की न्यूनतम आयु में बढ़ोतरी के संबंध में जया जेटली की अध्यक्षता में बनी समिति ने महिलाओं में कुपोषण, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, एनीमिया और अन्य सामाजिक मानकों तथा विवाह की न्यूनतम आयु के मध्य संबंध का अध्ययन कर रिपोर्ट दी थी और महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने की अनुशंसा की थी। जैसा कि अपेक्षित था, केंद्र के इस निर्णय का विरोध हुआ और इस कारण यह निर्णय आज भी अधर में है। दुनिया भर के शोध यह बताते हैं कि 21 वर्ष से पूर्व गर्भ धारण करना महिला और उसके शिशु की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, परंतु मत-मजहब के नाम पर चलने वाली चाबुक मानव जीवन से कहीं अधिक परंपराओं के नाम पर समाज को चलाने की न केवल मंशा रखती है, अपितु इस इच्छा पूर्ति के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाने से भी गुरेज नहीं करती।

विवाह की न्यूनतम आयु की बढ़ोतरी के विरोध में एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि पूर्व में बने 18 वर्ष की न्यूनतम आयु के अनुपालन में जब ढिलाई बरती जा रही है तो इसे बढ़ाने का क्या औचित्य? इस तर्क को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। वास्तविकता यही है कि भारत में बाल विवाह की राष्ट्रीय औसत दर 23.3 प्रतिशत के करीब है। चिंताजनक यह है कि आठ राज्यों में बाल विवाह की दर राष्ट्रीय औसत दर से भी अधिक है। बाल विवाह का मुद्दा सिर्फ लड़कियों तक ही सीमित नहीं है। लड़के भी अल्पायु में ब्याह दिए जाते हैं। हालांकि न तो इस संबंध में शोधकर्ताओं का ध्यान जाता है और न ही इसकी कहीं कोई चर्चा होती है। कुछ गिने-चुने अध्ययनों के बीच 2019 में यूनिसेफ ने 82 देशों के बाल विवाह से संबंधित आंकड़े एकत्रित कर बताया कि दक्षिण अमेरिका, दक्षिण तथा पूर्वी एशियाई सहित कई अन्य देशों में बाल दूल्हों की अनुमानित संख्या करीब 11.5 करोड़ है। नीति निर्माताओं से लेकर शोधकर्ताओं के लिए यह चिंता का विषय इसलिए प्रतीत नहीं होता, क्योंकि गर्भधारण और उससे संबंधित जटिलताओं और जीवन जोखिम में डालने जैसे तथ्यों से लड़कों का वास्ता नहीं पड़ता, परंतु शारीरिक पीड़ा के समक्ष मानसिक पीड़ाओं की अवहेलना दुखदायी है। भारत में बाल विवाह पर किए गए तमाम शोध भी बाल-दूल्हों के मुद्दे को अनदेखा करते हैं। बाल दूल्हों को सामाजिक और सांस्कृतिक दबाव के चलते विवाह करने के लिए विवश किया जाता है, जिसके लिए वे शारीरिक एवं मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होते।

शोध बताते हैं कि किशोरावस्था में परिवार का दायित्व लड़कों से उनका उज्ज्वल भविष्य छीन लेता है। शिक्षा छोड़कर उन्हें आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अकुशल श्रम का हिस्सा बनना पड़ता है, जिसके चलते वे गरीबी के कुचक्र से बाहर नहीं निकल पाते। किशोरावस्था में विवाहित लड़कों के भीतर कुंठा एवं अवसादग्रस्तता उन्हीं के समकक्ष आयु के अविवाहित लड़कों की अपेक्षाकृत कहीं अधिक होती है। यही स्थिति बाल वधुओं की भी है। नवंबर 2022 में ‘द लैंसेट’ में प्रकाशित शोध ‘चाइल्ड मैरिज एंड मेंटल हेल्थ आफ गर्ल्स फ्राम उत्तर प्रदेश एंड बिहार’ बताता है कि विवाहित किशोरियों में अविवाहित किशोरियों की तुलना में अवसादग्रस्तता अधिक पाई गई है। इतना ही नहीं, विवाहित किशोरियों ने अपनी हमउम्र अविवाहित लड़कियों की तुलना में भावनात्मक, शारीरिक और यौन शोषण का अधिक सामना किया है।

अधिकांश नीतिगत उपायों ने बाल विवाह को कम करने या रोक लगाने के लिए सामाजिक-पारिस्थितिकी कारकों को लक्षित किया है और खराब मानसिक स्वास्थ्य को या तो विवाह के जोखिम अथवा परिणाम के रूप में अनदेखा किया है। इसकी अवहेलना नहीं की जा सकती कि मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी आत्महत्याओं के मामलों में बढ़ोतरी का प्रमुख कारण है। ‘एसोसिएशन आफ चाइल्ड मैरिज विद सुसाइडल थाट्स एंड अटेंप्ट्स अमंग गर्ल्स इन इथोपिया’ इस तथ्य की पुष्टि करता है। इस अध्ययन के अनुसार किशोरावस्था में विवाह तथा आत्मघाती विचारों के बीच उच्च संबंध पाया गया है। यूनिसेफ के मुताबिक बाल वधुओं को अपने पति एवं उसके परिवार के सदस्यों के हाथों शारीरिक और अन्य प्रकार की हिंसा का सामना करने का अधिक जोखिम होता है। कुपोषण, अलगाव और अवसाद की उच्च दर के साथ ही 18 साल की उम्र के बाद शादी करने वाली लड़कियों की तुलना में उच्च मृत्यु दर एवं रुग्णता का अनुभव भी अधिक करना पड़ता है। बाल-विवाह परिवार और समाज पर भी दीर्घकालीन प्रभाव डालता है। जिन समुदायों में बाल विवाह होते हैं, वहां निम्न शैक्षिक स्तर प्राप्ति के कारण उच्च भुगतान वाले रोजगार में भागीदारी घटती है, जिसके चलते आर्थिक विकास की गति धीमी हो जाती है। हमें यह स्वीकारना ही होगा कि बाल विवाह मानव अधिकारों का व्यापक उल्लंघन हैं तथा निर्णय लेने की क्षमता का क्षरण। बीते दिनों असम में बाल विवाह के विरुद्ध कठोर कार्रवाई यकीनन वहां भविष्य में बाल विवाह पर लगाम लगाएगी। ऐसे में क्या यह जरूरी नहीं कि अन्य राज्य भी तमाम राजनीतिक हितों को तिलांजलि देते हुए बाल विवाह कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई करें।


Date:04-03-23

लोकतंत्र की रैंकिंग का निर्धारण और उसकी खामियां

आर जगन्नाथन, ( लेखक स्वराज्य पत्रिका के संपादकीय निदेशक हैं )

भारतीय लोकतंत्र में निश्चित तौर पर कमियां हैं। हमें इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए क्योंकि दुनिया का कोई भी लोकतंत्र अपने आप में संपूर्ण नहीं है। बहरहाल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार इस बात को लेकर अनावश्यक रूप से नाखुश रही है कि बीते सालों में कई स्वतंत्र ‘थिंक टैंक’ जिनमें फ्रीडम हाउस से लेकर इकॉनमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट और स्वीडिश वी-डेम ( वराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी) तक शामिल हैं ने, निरंतर लोकतांत्रिक सूचकांकों पर भारत की रैंकिंग कम की है।

यहां दो बातें महत्त्वपूर्ण हैं। पहला तो यह कि सरकार को ऐसी रिपोर्टों को केवल इसलिए खारिज नहीं कर देना चाहिए कि वे प्रतिकूल हैं, भले ही उनमें कुछ दिक्कत हो। अगर हमें उनकी प्रविधि गलत लगती है तो हमें उस गलती को चिह्नित करना चाहिए और रेटिंग एजेंसियों से बात करके उनमें सुधार कराना चाहिए।

समस्या तब खड़ी होती है जब ये रैंकिंग एजेंसियां भी उचित आलोचना को सीधे-सीधे केवल इसलिए नकार देती हैं कि ये सरकार के करीबी अधिकारियों की ओर से की गई है। वी-डेम के निदेशक स्टेफन लिंडबर्ग ने हाल ही में एक साक्षात्कार में कहा कि उनके संगठन ने भारत को जो रेटिंग दी वह ‘उचित’ थी। उन्होंने उन आरोपों की उपेक्षा कर दी कि जिन विशेषज्ञों का इस्तेमाल करके वी-डेम ने भारत को 2022 में 93 की निचली रैंकिंग दी थी वे भारत के प्रति पूर्वग्रह रखते थे। खासतौर पर ऐसा इसलिए कि रैंकिंग के दो आलोचकों संजीव सान्याल और आकांक्षा अरोड़ा ने उल्लेख किया कि लसोटो जहां 2014 में तख्तापलट हुआ था, उसे भारत से काफी ऊंची रैंकिंग दी गई। लिंडबर्ग ने संकेत किया कि लसोटो के साथ तुलना नस्लवादी हो सकती है। उन्होंने दावा किया कि वी-डेम के नतीजे उच्चस्तरीय गणित पर आधारित थे इसलिए उनमें गड़बड़ी नहीं हो सकती।

लिंडबर्ग ने खुलासा किया कि विशेषज्ञों ने पांच मानकों में से तीन का इस्तेमाल किया। इन सभी को गोपनीय रखा गया। इन विशेषज्ञों में ऐसे विद्वान शामिल थे जो अपने-अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और भारत में न्यायपालिका अथवा चुनावों पर उनके वैज्ञानिक आलेख प्रकाशित है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास भारत को लेकर व्यवस्थित वैज्ञानिक जानकारियां हैं।

भारत जैसे जटिल देश के बारे में किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए विशुद्ध विज्ञान का सहारा नहीं लिया जा सकता है बल्कि इसके लिए व्यवहार विज्ञान अधिक उचित रहता जहां पूर्वग्रह असावधानीवश ही आ जाते, किसी देश को सजग ढंग से रैंकिंग में ऊपर या नीचे करने के लिए पूर्वग्रह की आवश्यकता ही न होती। वी-डेम का गुब्बारा सिडनी स्थित इंडियन सेंचुरी राउंडटेबल के निदेशक सल्वाटोर बैबोंस के शोध पत्र के कारण फूटने को है जिन्होंने लोकतंत्र पर भारत को रैंक करने के तरीकों को खारिज किया है। इस समय प्रोफेसर बैबोंस भारतीय लोकतंत्र पर एक पुस्तक के लिए शोध कर रहे हैं।

प्रोफेसर बैबोंस ने कहा है कि वी-डेम की रैंकिंग पांच उप सूचकांकों पर आधारित हैं जो हैं- निर्वाचित अधिकारी, सार्वभौमिक मताधिकार, निष्पक्ष चुनाव, एकत्रित होने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।

इनमें से पहले दो मानकों में गंभीर खामी है और शेष तीन में भी पूर्वग्रहों की भरपूर गुंजाइश है। उदाहरण के लिए प्रमुख निर्वाचित पदाधिकारी और सार्वभौमिक मतदान पर मूल्यांकन रैंकिंग में शामिल देशों के संविधान के आधार पर हुआ। यानी अगर किसी देश का संविधान अधिकारियों के ‘निर्वाचन’ की बात कहता है तो उसे पूरे अंक मिलते हैं। ऐसे में इस आधार पर पूरे अंक पाने वाले देश थे क्यूबा, लीबिया, रूस, सीरिया और वियतनाम। 131 देशों को पूरे अंक मिले। भारत पीछे रह गया क्योंकि 2021 तक एंग्लो इंडियन समुदाय के दो लोकसभा सदस्य चयनित किए जाते थे। 2021 में यह कानून खत्म किया गया लेकिन इसके बावजूद 2022 में वी-डेम ने इसके चलते भारत को कम अंक दिए।

सबको मताधिकार के मामले में 174 देशों को पूरे अंक दिए गए जिसमें चीन, ईरान, उत्तर कोरिया, म्यांमार और वेनेजुएला शामिल हैं। इस मामले में दुनिया के सबसे बड़े अधिनायकवादी देशों और सबसे लोकतांत्रिक देशों को समान अंक मिले। यानी एकदलीय शासन वाला देश भी अगर सबको मताधिकार देता है तो उसे भी उतना ही लोकतांत्रिक माना जाएगा जितना बहुदलीय प्रणाली वाले देश को। बैबोंस कहते हैं कि बाकी तीन मानकों यानी स्वच्छ चुनाव, एकत्रित होने की आजादी और अभिव्यक्ति की आजादी की रैंकिंग विशुद्ध विशेषज्ञों की राय पर की गई। वह समस्या को रेखांकित करते हुए कहते हैं, ‘राजनीति विज्ञान कोई विज्ञान नहीं है, राजनीति विज्ञानियों द्वारा लोकतंत्र के संकेतकों का आकलन किसी रसायन विज्ञानी द्वारा किसी द्रव के तापमान का आकलन करने जैसा नहीं होता।’ यानी भारतीय लोकतंत्र को लेकर किसी विशेषज्ञ के ज्ञान को विशुद्ध नहीं माना जा सकता है और वह राजनीतिक, वैचारिक या व्यक्तिगत पूर्वग्रह से प्रभावित हो सकता है। उदाहरण के लिए एक न्यायाधीश कानून का विशेषज्ञ हो सकता है लेकिन हम अपने अनुभव से जानते हैं कि अलग-अलग न्यायाधीश एक ही अपराध के लिए अलग-अलग सजा निर्धारित कर सकते हैं। विशेषज्ञों की व्यक्तिपरकता का एक उदाहरण स्वच्छ चुनावों के मानकों पर भारत की कमजोर रैंकिंग से आता है। यह मानक दरअसल यह तय करता है कि चुनाव आयोग कितना सही और निष्पक्ष है। 2014 में भारत कुल चार अंकों में से 3.6 मिले थे जो अब घटकर 2.3 रह गए। यानी हम स्विट्जरलैंड के स्तर से फिसल कर जांबिया के स्तर पर आ गए। यह स्थिति तब है जबकि सत्ताधारी दल 2014 से जितने चुनाव जीता है करीब उतने ही हारा भी है।

प्रोफेसर बैबोंस कहते हैं, ‘वी-डेम की दिक्कत सांख्यिकीय गणना से नहीं बल्कि संकेतकों के गलत चयन, निर्णयों को समझने में समस्या और विशेषज्ञों के पूर्वाग्रह से संबद्ध है।’ संक्षेप में कहें तो समस्या मॉडल के साथ नहीं बल्कि आंकड़ों में है।

भारत को प्रोफेसर बैबोंस के शोध से दो सबक लेने चाहिए। पहला, उसे वी-डेम से बातचीत करके प्रेरित करना चाहिए कि वह अपनी प्रविधि में बदलाव लाए ताकि वह सही मायनों में भारतीय लोकतंत्र को दर्शा सके। इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि अंतत: हमें क्या रैंकिंग मिलती है। दूसरी बात, उसे अपने मानक तैयार करने चाहिए जिनके आधार पर भारत के विविध, बहुधर्मी, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषी और बहुलतावादी लोकतंत्र का आकलन किया जा सके। हमारा लक्ष्य होना चाहिए अपनी रैंकिंग में सुधार न कि वी-डेम की व्यवस्था में बदलाव।

बहुलतावादी लोकतंत्र की बात करें तो भारत के आसपास ऐसे देश ज्यादा नहीं हैं। इसकी तुलना काफी हद तक अमेरिका या ब्रिटेन जैसे सांस्कृतिक विविधता वाले देशों से की जा सकती है। भारत एक ऐसा देश है जिसके जिलों का औसत आकार 100 से अधिक देशों के बराबर या उनसे बड़ा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य आबादी के लिहाज से दुनिया भर में पांचवे स्थान पर है। ऐसे में सार्वभौमिक मानकों का इस्तेमाल करने से सही तस्वीर सामने नहीं आएगी। हमें हमेशा यह बात ध्यान में रखनी चाहिए।


Date:04-03-23

अड़ाणी पर समिति

संपादकीय

अमेरिका की वित्तीय शोध कंपनी और शॉर्ट सेलर हिंड़नबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अड़ाणी समूह की कंपनियों के शेयरों में हाल में आई भारी गिरावट की जांच के लिए आखिर शीर्ष अदालत ने बड़़ा कदम उठाते हुए विशेषज्ञों की समिति के गठन का आदेश दे दिया। हिंड़नबर्ग रिपोर्ट में अड़ाणी समूह पर शेयरों के भाव चढ़ाने में हेराफेरी का आरोप लगाया गया है। पूर्व न्यायाधीश एएमसप्रे समिति की अगुवाई करेंगे जो दो माह में अपनी रिपोर्ट देगी। हिंड़नबर्ग रिपोर्ट के बाद अड़ाणी समूह की कंपनियों का बाजार मूल्यांकन 140 अरब ड़ॉलर से अधिक घट चुका है। शीर्ष न्यायालय ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड़ (सेबी) को भी निर्देश दिया है कि वह इस मामले में अपनी जांच को दो माह में पूरा करे और स्थिति रिपोर्ट सौंपे। मुख्य न्यायाधीश ड़ी वाई चंद्रचूड़ और दो अन्य न्यायाधीशों की पीठ ने कहा है कि समिति पूरी स्थिति का आकलन करके निवेशकों को जागरूक करने और शेयर बाजारों की नियामकीय व्यवस्था की मजबूती के उपाय सुझाएगी। पीठ ने केंद्र सरकार‚ वित्तीय सांविधिक निकायों‚ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड़ (सेबी) की चेयरपर्सन को निर्देश दिया है कि समिति को जांच में पूरा सहयोग दें। समिति देखेगी कि क्या अड़ाणी समूह या अन्य कंपनियों के मामले में प्रतिभूति बाजार के संदर्भ में कोई नियामकीय चूक तो नहीं हुई है। पीठ ने कहा कि बाजार नियामक सेबी ने खुलकर प्रतिभूति अनुबंध (नियमन) नियम‚ 1957 के कथित उल्लंघन का जिक्र नहीं किया है। पीठ ने समिति से बाजार नियमनों‚ शॉर्ट सेलिंग नियमनों या शेयर कीमतों में गड़बड़ी की जांच करने को भी कहा है। समिति का गठन केंद्र सरकार के लिए सख्त संदेश है। शीर्ष अदालत ने 17 फरवरी को विशेषज्ञों की प्रस्तावित समिति पर सीलबंद लिफाफे में केंद्र के सुझावों को लेने से इनकार कर दिया था। विपक्ष समिति के गठन से संतुष्ट नहीं है। हिंड़नबर्ग रिपोर्ट के सामने आने के बाद से ही प्रधानमंत्री पर हमलावर कांग्रेस का कहना है कि इस समिति की जांच से सिर्फ सेबी के नियमों का उल्लंघन होने या न होने के बारे में पता चलेगा‚ लेकिन इस पूरे प्रकरण को लेकर संसद में जो सवाल उठाए गए हैं उनके जवाब सिर्फ संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की जांच से ही मिल सकते हैं।


Date:04-03-23

दो-तिहाई बहुमत से ही बने चुनाव आयुक्त

शिब्बन लाल सक्सेना, ( संविधान सभा के सदस्य )

डॉक्टर आंबेडकर ने हमें बताया कि उन्होंने निर्वाचन-आयोग को कार्यपालिका से बिल्कुल पृथक करने का प्रयास किया है…। इस संशोधन को ध्यानपूर्वक पढ़ने के पश्चात मैंने अपने संशोधनों का सुझाव रखा है, ताकि डॉक्टर आंबेडकर के संशोधन का वास्तविक उद्देश्य पूरा हो सके। …मेरे संशोधन का उद्देश्य यह है कि निर्वाचन आयोग कार्यपालिका से बिल्कुल पृथक हो। इसमें संदेह नहीं कि प्रांतीय कार्यपालिकाओं से उसका कोई संबंध नहीं रहेगा, किंतु यदि राष्ट्रपति इस आयोग को नियुक्त करेगा, तो इसका अर्थ यही है कि प्रधानमंत्री ही इस आयोग को नियुक्त करेगा। उसी की सिफारिश से अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जाएंगे। इस कारण वे स्वतंत्र रूप से कार्य न कर सकेंगे।

इसमें कोई संदेह नहीं कि मुख्य निर्चाचन आयुक्त के एक बार नियुक्त होने पर उसे केवल दोनों सदनों के दो-तिहाई बहुमत से पदच्युत किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इससे निस्संदेह वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है, किंतु यह भी संभव है कि कोई पदारूढ़ दल, जो आने वाले निर्वाचन में सफल होना चाहेगा, अपने दल के प्रति पक्की निष्ठा रखने वाले किसी व्यक्ति को मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर दे। बहुत गंभीर आरोप लगाने पर ही उसे दोनों सदनों के दो-तिहाई बहुमत से पदच्युत किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि उसे पदच्युत करना बहुत कुछ असंभव ही है। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि जो व्यक्ति नियुक्त किया जाए, वह सभी दलों का विश्वास-भाजन हो और उसकी नियुक्ति का समर्थन केवल बहुमत से ही न हो, बल्कि दोनों सदनों के दो-तिहाई बहुमत से हो। यदि केवल साधारण बहुमत ही आवश्यक समझा गया, तो पदारूढ़ दल से ही उसे बहुमत प्राप्त हो जाएगा।

मैंने दो-तिहाई बहुमत का प्रस्ताव रखा है और उसका अर्थ यह है कि अन्य दल भी उसकी नियुक्ति के लिए सहमत हों। इससे आयोग स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकेगा और विपक्ष उसे कुछ न कह सकेगा। आयुक्तों व मुख्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति को नियुक्त करना चाहिए, किंतु उसे उन लोगों के नाम प्रस्तावित करने चाहिए, जिन्हें विधान मंडलों के दोनों सदनों के दो-तिहाई बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। इस प्रकार कोई ऐसा व्यक्ति नियुक्त नहीं हो सकेगा, जो किसी दल-विशेष के प्रति निष्ठा रखता हो। मुख्य निर्वाचन आयुक्त केवल एक दल का विश्वास पात्र न होगा, बल्कि विधान मंडल के अधिकांश सदस्यों को उस पर विश्वास होगा। तभी वह अपनी की हुई नियुक्तियों के लिए दो-तिहाई बहुमत का समर्थन प्राप्त कर सकेगा। इसलिए जैसी कि डॉक्टर आंबेडकर ने अपना संशोधन उपस्थित करते हुए अपनी इच्छा प्रकट की है, यदि मूलाधिकार समिति की सिफारिशों के वास्तविक उद्देश्य को पूरा करना है, तो मेरे विचार से उन्हें यह उपबंधित करना चाहिए कि राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, किंतु संसद के दोनों सदन संयुक्त सत्र में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से उस नियुक्ति का समर्थन करेंगे।

…वह कोई भी व्यक्ति हो, किंतु जो कोई भी चुना जाए, उसे संसद के दोनों सदनों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत का विश्वास प्राप्त होना चाहिए, ताकि पदारूढ़ दल अपने ही किसी आदमी को देश को स्वीकार करने के लिए बाध्य न कर सके। …बहुमत का अर्थ केवल 51 प्रतिशत बहुमत से है, किंतु मैं चाहता हूं कि दो-तिहाई सदस्यों का बहुमत हो।

…सौभाग्य से हमारे प्रधानमंत्री महोदय स्वतंत्र विचार रखते हैं और निरपेक्ष हैं। इसलिए वह किसी उपयुक्त व्यक्ति को ही नियुक्त करवाएंगे। किंतु हम कह नहीं सकते कि हमें हमेशा इसी प्रकार का प्रधानमंत्री प्राप्त होगा। मैं यह चाहता हूं कि भविष्य में कोई प्रधानमंत्री इस अधिकार का दुरुपयोग न करे और इसलिए मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति के नाम-निर्देशन का समर्थन दो-तिहाई बहुमत द्वारा हो। इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि किसी एक दल का अत्यधिक बहुमत होगा, तो संकट उपस्थित हो सकता है। …यह संभव है कि यदि प्रधानमंत्री चाहें, तो वह अपने दल के ही किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं, किंतु मुझे विश्वास है कि वह यह नहीं करेंगे। … केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त को ही स्थायी रूप से नियुक्त न किया जाए, बल्कि आयोग के तीन से लेकर पांच तक सदस्यों को भी स्थायी रूप से नियुक्त किया जाए और वे ही निर्वाचनों का संचालन करें।

( संविधान सभा में दिए गए भाषण का अंश )