03-03-2023 (Important News Clippings)
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Date:03-03-23
Poll body building
SC’s selection method will help EC & strengthen the election process. But judges’ selection needs reform too
TOI Editorials
A five-judge constitution bench of the Supreme Court on Thursday set in motion a process to loosen the grip of the political executive in choosing EC members. In a landmark judgment, the bench while considering a clutch of petitions seeking a neutral selection committee for EC reached a unanimous verdict that a committee composed of the PM, leader of the opposition or the largest opposition party, and CJI should be entrusted with the task till such time Parliament frames a suitable law. This judgment addresses the conflict of interest inherent in the current selection process for election commissioners.
EC is one of the most consequential constitutional bodies. It’s entrusted with the task of preparing electoral rolls and supervising elections. Article 324 of the Constitution, which deals with EC, left it to Parliament to legislate on the selection process. Getting it right was deemed so important that one of the suggestions in the constituent assembly was to get the selection ratified by a two-third majority of a joint session of Parliament. Later, in 1990, a constitution amendment bill was introduced in the Rajya Sabha to form a committee to select the chief election commissioner. This bill did not progress and was withdrawn four years later.
In 2015, the law commission recommended a selection committee similar to the one SC approved yesterday. SC’s decision, therefore, represents evolution rather than an arbitrary encroachment into the executive domain. Its main beneficiary will be EC. Governments so far have been unwilling to let go of their monopoly in selecting commissioners despite there being a clear conflict of interest. One outcome of it is that the institution’s credibility is being damaged by allegations of partisanship in a charged political atmosphere. Therefore, a selection committee with representation from the opposition and judiciary, will insulate EC from political attacks. This is essential to ensure continued faith in the electoral process.
SC’s judgment also asked for changes to ensure that the two election commissioners enjoy the same security of tenure that the CEC and apex court judges enjoy. These changes will kick in only after the 2024 general election when one of the commissioners retires. However, welcome as the SC verdict is, it also raises questions about the selection process for the judiciary. The collegium has been under attack from within and without. The selection process for the judiciary too needs reform.
Date:03-03-23
SC Corrects Error Of Commission, With One Omission
For true functional independence, EC should also be made accountable to a parliamentary committee
TK Arun, [ The writer is former Opinion Editor, The Economic Times ]
By directing the Election Commission to be appointed by a non-partisan panel, the Supreme Court strengthens democracy. But more needs to be done for institutional independence. EC, as well as all other regulatory bodies made autonomous of the executive, should be made answerable to designated committees of Parliament. This is essential to ensure democratic accountability of all institutions to the ultimate sovereign, the people.
EC is the chief agent and arbiter of free and fair elections in the country. It is vital for the people and all political parties to have full faith in it. There have been a number of questions on EC’s decisions, and too many debates have been along party lines.
This makes the five-member constitution bench’s directive that selection of the CEC and other members of the Commission should be made by a panel comprising the PM, the leader of the opposition (LoP) and CJI, altogether welcome.
It gives the opposition and other critics of EC the satisfaction that newappointees would be free of any taint of partisanship. And that’s a good thing for BJP as well. For a party that enjoys genuine popular support, it is more than useful to solidify the idea that revealed popular preference is the result of nothing but free, democratic will.
Some people have voiced concern about SC transgressing its role as custodian of legal propriety to take on an executive role in the functioning of India’s democracy. There are two reasons to not lose much sleep over this.
For one, this is not the first time the court would play an executive role. In coming up with this arrangement for appointing a constitutional agent who should not just be non-partisan but also be seen to be non-partisan, SC has followed the precedent set for appointing the director of CBI. CBI head is appointed, as per the 2014 Lokpal Act, by a committee comprising the PM, LoP and CJI.
And the experience of the recent past does not suggest that having tasted executive power, SC would develop an appetite for much more of it.
The second, more fundamental reason is the wide ambit the Constitution has given SC in the working of the Indianstate, under Article 142: “The Supreme Court in the exercise of its jurisdiction may pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it, and any decree so passed, order so made shall be enforceable throughout the territory of India in such manner as may be prescribed by or under any law made by Parliament and, until provision in that behalf is so made, in such manner as the President may by order prescribe. ”
The qualification at the end is reiterated by the present ruling as well. The constitution bench has said that the scheme it has prescribed would continue, till Parliament passes a law on the subject.
This sweeping power of the courtalso has not eroded Indian democracy.
This intervention from the judiciary is essential as the opposition, the normal source of resistance to government excess, is comatose, even as it traverses the country. For example, when a rival claimant to the opposition space was arrested, Congress attacked that leader, rather than the government.
But let’s come back to the central point: The court-mandated scheme is better than the arrangement it replaces but does not go far enough. Constitutional functionaries have to be not just appointed fairly, but also held to account thereafter, something missing in the Indian system.
Whether market regulator Sebi, pension regulator PFRDA, banking regulator RBI, insurance regulator IRDAI, central investigative agencies, CAG or EC, its chief must be held to account by a committee of Parliament.
In a democracy, people are the ultimate sovereign, and their elected representative should exercise that sovereignty. In recent times, elected representatives have seen their role more as voting automatons rather than as those who discuss the pros and cons of legislation or government conduct. That would change, by getting committees of legislators to hold autonomous functionaries to account.
चुनाव आयोग की गरिमा बढ़ाएगा यह फैसला
संपादकीय
सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने फैसले में कहा कि मुख्य व अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पीएम, लोक सभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता और सीजेआई की समिति द्वारा की जाए और यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक संसद नियुक्ति को लेकर कानून नहीं बनाती। अनुच्छेद 324 (2) के प्रावधान में संविधान निर्माताओं ने अपेक्षा की थी कि संसद चुनाव आयोग की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाएगी। लेकिन वह नहीं हो सका। दो समान लेकिन अलग-अलग फैसलों में बेंच ने कहा कि चुनाव में पैसे, बाहुबलियों और मीडिया की पक्षपाती भूमिका बेहद बढ़ गई है। अलग से फैसले में जज की राय थी कि अभी अन्य चुनाव आयुक्तों को बगैर सीईसी की अनुशंसा के नहीं हटाया जा सकता, जबकि इनके हटाने की प्रक्रिया भी वही हो जो मुख्य आयुक्त को हटाने के लिए है। यानी सीईसी की अनुशंसा की बाध्यता न हो | बेंच ने फैसले में मुख्य और अन्य आयुक्तों के लिए अलग-अलग कार्यकाल पर भी प्रश्न चिह्न खड़ा किया और कहा कि एक मौजूदा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत थी। जजों का मानना था कि प्रजातंत्र में विश्वास का अंतिम पड़ाव है- चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता । भारत का प्रजातंत्र कमजोर है और अगर राजनीतिक वर्ग ने कानून-व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को केवल हवाई बातों तक सीमित रखा तो प्रजातंत्र ढह जाएगा।
चुनाव आयुक्तों का चयन
संपादकीय
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए तीन सदस्यीय पैनल बनाने की जो व्यवस्था दी, उससे वस्तुतः एक तरह का कलेजियम बनेगा, जिसमें प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष अथवा लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता के साथ तीसरे सदस्य के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश होंगे। इस फैसले के बाद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति उसी तरह होगी, जैसे सीबीआइ निदेशक की होती है। पिछले कुछ समय से सीबीआइ निदेशक का चयन तीन सदस्यीय पैनल के माध्यम से हो रहा है। क्या यह कहा जा सकता है कि इससे सीबीआइ की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठने बंद हो गए हैं? हैरत नहीं कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की नई व्यवस्था बनने के बाद भी उनकी निष्पक्षता को लेकर सवाल उठने का सिलसिला कायम रहे। जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की व्याख्या इस रूप में होना स्वाभाविक है कि उसने कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में दखल देने का काम किया है। इसका कारण संविधान में यह दर्ज होना है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति की ओर से की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार उसके द्वारा तय की गई व्यवस्था तब तक लागू रहेगी, जब तक संसद कोई कानून नहीं बनाती। पता नहीं संसद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुरूप ही कानून बनाएगी या फिर उसमें कुछ हेरफेर करेगी, लेकिन यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जैसी व्यवस्था आवश्यक समझी गई, वैसी उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में क्यों नहीं समझी जा रही है?
आखिर जिस तरह का पैनल चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए बनाने का आदेश दिया गया, वैसा ही न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए? यह ठीक नहीं कि जो सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में कार्यपालिका से पारदर्शिता की अपेक्षा करे, वह न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में इस अपेक्षा पर खरा न उतरे। इसका क्या अर्थ कि न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करें? न्याय और नीति यही कहती है कि लोकतंत्र में व्यवस्था का कोई एक अंग जैसी नसीहत दूसरे अंगों को दे, वैसी पर खुद भी अमल करे। चुनाव आयोग की समस्या यह नहीं है कि उसके आयुक्तों की नियुक्ति किसी पैनल अथवा कलेजियम से नहीं होती। उसकी समस्या यह है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के लिए उसे जैसे अधिकार चाहिए, वैसे उसके पास नहीं हैं। चुनाव आयोग जैसे चुनाव सुधार चाह रहा है, वैसे राजनीतिक दलों को रास नहीं आ रहे हैं। इसमें संदेह है कि सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला चुनाव सुधारों को आगे बढ़ाने का काम करेगा। अच्छा होता कि सुप्रीम कोर्ट इसकी भी चिंता करता कि चुनाव आयोग आवश्यक अधिकारों से लैस हो, ताकि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों को लेकर कोई संदेह न रहे और राजनीतिक दल उसे बेवजह निशाना बनाने से बाज आएं।
Date:03-03-23
पारदर्शिता का चुनाव
संपादकीय
सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में, इससे संबंधित कानून बनने तक, एक तदर्थ व्यवस्था दी है। इस व्यवस्था का स्वाभाविक ही स्वागत किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, प्रधान न्यायाधीश और विपक्ष या लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा किया जाए। अभी तक इनकी नियुक्ति सरकार की पसंद से ही की जाती रही है। दरअसल, संविधान में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर कोई प्रक्रिया नहीं सुझाई गई है। इस तरह सरकार ही अपनी पसंद के नाम इस पद के लिए सुझाती रही है, जिस पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती रही है। मगर पिछले कुछ सालों से चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर अंगुलियां उठती रही हैं। मांग की जा रही थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए भी कालेजियम जैसी कोई व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। करीब पांच साल पहले कई याचिकाएं दायर की गई थीं। उन पर विचार करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय की पांच सदस्यों की संविधान पीठ ने एकमत से स्वीकार किया कि इस मामले में कानून बनाया जाना चाहिए। जब तक कानून नहीं बन जाता, तब तक संविधान पीठ द्वारा तय प्रक्रिया का पालन किया जाए।
लोकतंत्र में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। इसे सुनिश्चित कराना निर्वाचन आयोग का दायित्व है। मगर अनेक मौकों पर आरोप लगते रहे हैं कि निर्वाचन आयोग पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाता और कार्रवाई करता है। इसलिए मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर ऐसे व्यक्ति को बिठाने की मांग की जाती रही है, जो खुद निष्पक्ष हो। चुनाव आयुक्त के कामकाज पर अंगुलियां इसलिए भी उठती रही हैं कि उनकी नियुक्ति चूंकि सरकार की इच्छा से होती है, इसलिए माना जाता है कि उनका झुकाव सरकार के प्रति होता है। हालांकि कई ऐसे मौके भी देखे गए हैं, जब कुछ मुख्य चुनाव आयुक्तों ने सरकार के विरुद्ध कड़ा रुख अख्तियार किया। मगर इस बार विवाद इसलिए गहरा हो गया कि वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में जिस तरह सरकार ने हड़बड़ी दिखाई और नियुक्ति संबंधी जरूरी प्रक्रिया का पालन भी नहीं किया गया, वह हैरान करने वाला था। उन्होंने रातोंरात अपने पद से इस्तीफा दिया और चौबीस घंटे के भीतर उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इस पर स्वाभाविक ही आपत्तियां दर्ज कराई गईं। तब सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से पूछा था कि उसे ऐसी क्या हड़बड़ी थी कि बिजली की रफ्तार से यह नियुक्ति करनी पड़ी।
अभी सर्वोच्च न्यायालय ने जो व्यवस्था दी है, उसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सरकार के लिए अपनी पसंद थोपना आसान नहीं होगा। इसमें विपक्ष या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता और प्रधान न्यायाधीश की भागीदारी होने से सरकार भी ऐसे नामों का चुनाव करने से बचेगी। फिर, अभी तक जिन नियुक्तियों में विपक्ष के नेता की मौजूदगी अनिवार्य होती है। पर सरकार इस तर्क के आधार पर विपक्ष को उनमें शरीक नहीं करती रही है कि संवैधानिक नियमों के तहत किसी भी ऐसे दल के पास पर्याप्त संख्या न होने की वजह से विपक्ष का कोई नेता नहीं है, वह तर्क भी इसमें काम नहीं आने वाला। अदालत ने कहा है कि सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को इसमें शामिल करना होगा। इस तरह चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में पारदर्शिता का भरोसा बना है।
Date:03-03-23
कारोबार में शोध और नवाचार
जयंतीलाल भंडारी
इन दिनों राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रकाशित हो रही अध्ययन रिपोर्टों में यह बात उभर कर सामने आ रही है कि भारत में आर्थिक और औद्योगिक विकास को तेज करने के लिए सरकार के साथ-साथ देश के उद्योगों को भी शोध और विकास (आरएंडडी) पर अधिक ध्यान देना होगा। गौरतलब है कि नवीनतम रिपोर्टों के मुताबिक इस समय दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का करीब दो फीसद शोध और विकास में व्यय किया जाता है। यूरोपीय संघ में आरएंडडी पर जीडीपी का करीब दो फीसद व अमेरिका, जापान और अन्य कई विकसित देशों में इस पर तीन फीसद से भी अधिक व्यय किया जा रहा है। जबकि इस समय भारत में इस पर जीडीपी का करीब 0.67 फीसद व्यय हो रहा है। इस समय दुनिया में शोध और विकास पर जो वार्षिक राशि व्यय की जाती है, उसमें अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका की हिस्सेदारी करीब तीन चौथाई से अधिक है। ये सभी देश आरएंडडी के बल पर उद्योग-कारोबार के क्षेत्र में दुनिया में अग्रणी हैं।
हाल ही में इंदौर में आयोजित ‘इंडियन सोसायटी आफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन’ की उनतीसवीं वैश्विक क्रांफ्रेंस में स्वास्थ्य शोध क्षेत्र में अभूतपूर्व वैश्विक योगदान देने वाले फ्रांस के जैन लुइस टेबोल ने कहा कि भारत में ज्ञान का भंडार है, लेकिन शोध की कमी है। अगर भारत में सरकार के साथ उद्योग शोध और नवाचार (रिसर्च-इनोवेशन) पर अधिक ध्यान देंगे तो भारत दुनिया में स्वास्थ्य सहित विभिन्न आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्रों में तेजी से ऊंचाई पर पहुंच सकेगा।
हालांकि शोध और नवाचार के मामले में पिछले एक दशक में भारत के कदम आगे बढ़े हैं, लेकिन अब भी दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों की तुलना में बहुत पीछे है। पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र की एजंसी ‘वर्ल्ड इंटलेक्चुअल प्रापर्टी आर्गेनाइजेशन’ (डब्ल्यूआइपीओ) द्वारा जारी ‘ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स’ 2022 में भारत चालीसवें स्थान पर पहुंच गया, जबकि 2021 में छियालीसवें पायदान पर था। 2015 में इक्यासीवें स्थान पर था। सबसे बड़ी बात है कि निम्न मध्यम आय वर्ग के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत पहले स्थान पर पहुंच गया है। इस समूह में दुनिया के छत्तीस देशों को शामिल किया गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में स्विट्जरलैंड पहले, अमेरिका दूसरे और स्वीडन तीसरे स्थान पर हैं। थाइलैंड, वियतनाम, रूस और ब्राजील जैसे देशों की तुलना में नवाचार के मामले में भारत आगे निकल चुका है।
गौरतलब है कि पिछले दिनों ‘स्मार्ट इंडिया हैकाथान’ समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय शोध और नवाचार सूचकांक में भारत की रैकिंग बढ़ रही है। शोध और नवाचार के कारण बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, डिजिटल, कृषि, शिक्षा, रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति हो रही है। भारत के नवाचार दुनिया में सबसे प्रतियोगी, किफायती, टिकाऊ, सुरक्षित और बड़े स्तर पर लागू होने वाले समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं। आज भारत में सत्तर हजार से अधिक स्टार्ट-अप हैं, जिनमें सौ से अधिक यूनिकार्न हैं। ऐसे में भारत शोध और नवाचार को और अधिक प्रोत्साहन देते हुए देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास को नई रफ्तार देने की डगर पर आगे बढ़ रहा है।
कोविड-19 भारत में नए चिकित्सीय शोध और नवाचार को बढ़ावा देने का एक अवसर भी था। जब फरवरी-मार्च 2020 में देश में कोरोना संक्रमण की पहली लहर शुरु हुई, तब उसकी रोकथाम के लिए कोरोना टीके से संबंधित शोध और उत्पादन के विचार आने शुरू हुए थे। सामान्य तौर पर किसी बीमारी का टीका बनाने में कई वर्ष लगते हैं, लेकिन भारत में कोरोना विषाणु की चुनौती के मद्देनजर कुछ महीनों के अंदर इसका टीका बनाने का कठिन लक्ष्य पूरा किया गया। कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने में भी कृषि संबंधी शोध और नवाचार की प्रभावी भूमिका है। केंद्रीय कृषि मंत्री के मुताबिक देश में कृषि शोध से जुड़ी सौ से अधिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, पचहत्तर कृषि विश्वविद्यालयों और इंडियन काउंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च (आइसीआर) के बीस हजार से अधिक वैज्ञानिकों के समर्पित शोध कार्य और नवाचार को बढ़ावा दिए जाने से कृषि क्षेत्र में विकास का नया अध्याय खुल रहा है।
इसके बावजूद इस क्षेत्र में भारत के उद्योग-कारोबार बहुत पीछे हैं। गौरतलब है कि यूरोपीय आयोग हर वर्ष शोध और नवाचार के मद्देनजर दुनिया की शीर्ष ढाई हजार कंपनियों की जानकारी प्रकाशित करता है। 2021 के आंकड़ों के मुताबिक इन कंपनियों में भारत की महज चौबीस कंपनियां शामिल हैं। जबकि अमेरिका की 822, चीन की 678, जापान की 233 और जर्मनी की 114 कंपनियां हैं। स्थिति यह है कि भारत में आंतरिक शोध और विकास में एक भी ऐसी बड़ी शोध निवेशक कंपनी नहीं है, जो दुनिया में पहली पचास बड़ी कंपनियों की सूची में शामिल हो। देश की शीर्ष कंपनी टाटा मोटर्स शोध और नवाचार के मामले में दुनिया में अट्ठावनवें स्थान पर है। इतना ही नहीं, दुनिया की शीर्ष सात कंपनियां पूरे भारत द्वारा शोध और नवाचार पर किए जा रहे निवेश की तुलना में अधिक निवेश करती हैं।
देश में सर्वाधिक मुनाफे वाली साफ्टवेयर, वित्तीय सेवा, पेट्रोकेमिकल्स और धातु प्रसंस्करण क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां भी शोध और नवाचार पर व्यय के मामले में बहुत पीछे हैं। स्थिति यह है कि देश में भारी कमाई करने वाली दस साफ्टवेयर कंपनियां अपनी बिक्री का महज एक फीसद शोध और नवाचार में लगाती हैं, जबकि इस क्षेत्र की वैश्विक कंपनियों का शोध और नवाचार पर औसत व्यय दस फीसद है। इस मामले में पीछे रहने के कारण ही भारत कई अहम क्षेत्रों में आगे नहीं बढ़ पाया है। यही कारण है कि प्रौद्योगिकी हार्डवेयर, इलेक्ट्रानिक उपकरण, वैमानिकी, विनिर्माण सामग्री, रसायन, औद्योगिक अभियांत्रिकी, औषधि और वाहन क्षेत्रों में दुनिया के बाजार में भारतीय कंपनियों की पहुंच बहुत सीमित है।
शोध और नवाचार के बहुआयामी लाभ होते हैं। इसके आधार पर किसी देश में विभिन्न देशों के उद्यमी और कारोबारी अपने उद्योग-कारोबार शुरू करने संबंधी निर्णय लेते हैं। पूरी दुनिया की सरकारें भी वैश्विक नवाचार सूचकांक को ध्यान में रखकर अपने वैश्विक उद्योग-कारोबार के रिश्तों के लिए नीति बनाती हैं। जैसे-जैसे भारत में शोध और नवाचार बढ़ रहा है, वैसे-वैसे इसके लाभ दिखाई देने लगे हैं। इसके चलते हुए अमेरिका, यूरोप और एशियाई देशों की बड़ी-बड़ी कंपनियां अपने ‘ग्लोबल इन हाउस सेंटर’ (जीआइसी) तेजी से शुरू करती दिखाई दे रही हैं। ख्याति प्राप्त वैश्विक वित्तीय और वाणिज्यिक कंपनियां भारत में अपने कदम तेजी से बढ़ा रही हैं। इससे देश में प्रतिस्पर्धा का स्तर और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं।
कोई छह-सात दशक में अमेरिका शोध और नवाचार पर अधिक खर्च करके सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, दवा, अंतरिक्ष अन्वेषण, ऊर्जा और अन्य तमाम क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ कर दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बना है। भारत को भी आर्थिक शक्ति और विकसित देश बनने के लिए आरएंडडी की ऐसी सुविचारित रणनीति पर आगे बढ़ना होगा, जिससे सरकार, निजी क्षेत्र और शोध संस्थानों के बीच सहजीविता और समन्वय के सूत्र आगे बढ़ाए जा सकें। खासकर देश में बड़ी कंपनियों के भीतर भी शोध और विकास पर निवेश बढ़ाना होगा। उम्मीद है कि सरकार और देश के उद्योग-कारोबार जगत द्वारा देश के तेज विकास और आम आदमी के आर्थिक-सामाजिक कल्याण के मद्देनजर दुनिया के विभिन्न विकसित देशों की तरह भारत में भी शोध और नवाचार पर जीडीपी की दो फीसद से अधिक धनराशि व्यय करने की डगर पर आगे बढ़ा जाएगा।