12-11-2024 (Important News Clippings)
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Date: 12-11-24
Our Wastelands
Managing waste is complex. Incinerators are a solution as bad as the problem
TOI Editorials
Turning waste into energy, and therefore, greening it, is an excellent plan. But plans in India have a way of subverting the very purpose behind them. Media reports in Delhi have highlighted problems with Jindal Group’s Timarpur-Okhla waste to energy plant. There’s also a New York Times report on this. Indian cities have a huge problem with landfills – rotting mountains oozing methane and leachate. Waste to energy plants, or incinerators, appeal to policymakers seeking instant, high-tech solutions – they promise to cut trash volume, generate electricity and produce ash that can be used for construction. But they’re unsuited to India, with our large proportion of organic and wet waste, which takes more energy to dry and reach scorching temperatures. Even Europe and US are witnessing a backlash against incinerators. But they are being set up everywhere in India.
A much better way for India is decentralised waste management – segregation at source, in-situ composting, and minimising waste creation to be sent to landfills is the sustainable way. It is this ecosystem, this task flow, at the source – refuse collector to recycling managers (read kabadis) – that needs to be professionalised, replacing the raggedy motley of workers with trained waste management professionals, in private and govt sectors.
Our solid waste management rules are clear on each category of waste. Towns like Alapuzha have achieved substantial progress. But waste is a complex and wicked problem, with no easy answers. It is simply the underside of consumption. After the mid-20th century, humans began generating enormous, everlasting heaps of trash: 20,000 plastic bottles are sold every second. Western nations offshored waste to poorer countries, blighting soil and water and lives. Nobody wants to look closely at waste.
India has special challenges, including the magnitude of our garbage, and the blind spots of a caste society. But it is not entirely unique – urbanising countries from Europe to US and Japan have grappled with garbage and sewage issues. Sometimes transformation takes a crisis, to trigger a shared panic among rich and poor and across social groups, as when the great stink of the Thames in 1958 appalled Westminster, or when the bubonic plague hit Surat in the 1990s. Dealing with our waste crisis requires deeper understanding – it is not just a matter of citizens recycling or better municipal arrangements: most of the waste is produced by industry. So, govts must make companies take responsibility for industrial waste, not let them get away with causing public harm, as the Okhla plant does.
Date: 12-11-24
Ending discrimination in prisons
While the Supreme Court did away with caste discrimination in prisons, incorporating basic amenities in prisons by amending the Model Prison Manual 2016 will ensure a minimum dignified life inside prisons
R.K.Vij and Shivani Vij, [ R.K. Vij is a former Indian Police Service officer. Views are personal. Shivani Vij is a Lawyer practising in Delhi. ]
On October 3, the Supreme Court in Sukanya Shantha v. Union of India (2024) reaffirmed the principle of non-discrimination in Indian prisons. The rules in jail manuals segregating prisoners based on caste was at the heart of this challenge. They were struck down for perpetuating caste discrimination and violating the fundamental rights of prisoners. Previously too, courts have often set aside prison rules that classified prisoners and treated them differently. Where the basis was either irrational, arbitrary, or a prohibited ground, it could not withstand the scrutiny of the equality code under Articles 14 and 15 of the Constitution.
No arbitrary segregation
A distinction based on social status of prisoners was dealt with by the Supreme Court in Prem Shankar Shukla v. Delhi Administration (1980). The Punjab Police Rules distinguished under-trial prisoners as ‘better class’ and ‘ordinary’. Only the ‘better class’ were exempted from wearing handcuffs. The Court reasoned that it was completely irrational for the state to assume that an indigent prisoner was more dangerous to the society than an affluent one. Economic and social considerations could not be the basis for classifying prisoners for the purposes of handcuffs. The provisions were held to be unconstitutional.
The Bombay High Court in Inacio Manuel Miranda v. State (1988) was faced with a different type of segregation affecting the prisoners’ right to write in prison. The Goa, Daman and Diu Prisoners Rules treated prisoners differently for writing welfare letters. ‘Class-I prisoners’ could write four letters per month, but ‘Class-II prisoners’ could only write two. This was held unreasonable and discriminatory, affecting the convict’s right to be treated equally in their freedom of expression. The Court followed its previous decision in Madhukar Bhagwan Jambhale v. State of Maharashtra (1984) where a prohibition on writing letters to co-prisoners, imposed by the Maharashtra Prison Rules, was struck down as having no logical basis and unduly inhibiting the prisoners’ constitutional rights.
A principle that resonated with the Court was that the prison itself could not strip the prisoners of rights they would otherwise be entitled to. Non-discrimination was one such right. The most recent decision of the Supreme Court in Sukanya Shantha brought about the starkest case of prison segregation. Here, caste hierarchy was the basis of classification for labour inside prisons. This meant that only prisoners of certain ‘marginalised castes’ were given cleaning and sweeping jobs, and others were given jobs like cooking. The State Prison Rules stated that these castes were “accustomed to performing such duties”. This classification had no connection with the individual ability or qualification of the prisoner and did not aid reformation. It perpetuated caste identity and prevented an equal opportunity to reform. The State Prison Rules and similar executive decisions were therefore set aside as discriminatory under Articles 14 and 15, with directions to the States to undertake amends.
The way forward
In another case, three petitions came before the Calcutta High Court, which were decided together in August 2012 (Gaur Narayan Chakraborty and Others). The main issue before the Court was whether Maoists who were waging a war against the state using arms, and who were charged under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, and other special statutes, could be treated as political prisoners. The trial court had rejected this demand of the petitioners in accordance with the West Bengal Correctional Services (WBCS) Act, 1992, on the premise that they were members of a banned terrorist organisation, and their activities were not for the common good of the people, but for the revolution with arms.
However, the High Court, after discussing municipal and international viewpoints on the political offences and interpreting the WBCS Act on the classification of prisoners, reached the conclusion that “the believers of any kind of political movement are to be acknowledged as political prisoners and thus, it cannot be held that those who participate in unlawful activities cannot be recognised as political prisoners”.
Though the Supreme Court did not have occasion to decide the special leave petition arising from this decision on merit, the Calcutta High Court’s judgment is significant for highlighting a similar right of prisoners to be treated in a dignified manner.
The High Court noticed that a person classified as a political prisoner is entitled to a few amenities, such as a chair, table, light, iron cot, mattress, pillow, blanket, and mirror. He is entitled to cooking, services of a barber, writing material, and a newspaper, and is also permitted to receive books and periodicals from his relatives. These facilities are a part of the basic human rights to which every prisoner ought to be entitled. The Court said these amenities should not be restricted to political prisoners. It suggested that the state administration re-look into the classification of prisoners and provide basic amenities to all. A slight improvement in the living conditions of prisoners in itself would erode the classification which the WBCS Act acknowledges.
While the Supreme Court’s recent judgment did away with caste discrimination inside prisons, incorporating basic amenities in prisons by suitably amending the Model Prison Manual 2016 will not only blur other distinctions, but will also ensure a minimum dignified life inside prisons.
Date: 12-11-24
इकोनॉमी के नए संकेतक कुछ संदेश भी देते हैं
संपादकीय
भारत जैसे सघन आबादी वाले देश में श्रम-शक्ति को कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था से निकालकर उद्योगों, सेवा क्षेत्रों या शहरी व्यवसायों में लाना सफल आर्थिक नीति का पैमाना है। श्रमिक अगर शहरों में नहीं रहे हैं और जीडीपी में कृषि का योगदान भी नहीं बढ़ रहा है तो क्या यह इस बात का संकेत नहीं है कि अर्थव्यवस्था के अन्य सेक्टर्स का विकास रोजगार देने वाला नहीं है। एक नया आंकड़ा इस खतरे को दर्शाता है। हम सभी जानते हैं कि मजदूरों का गांव से शहर आने का मुख्य साधन ट्रेन है। लेकिन वर्ष 2018-19 में जहां हर रोज 2.32 करोड़ लोग ट्रेन से यात्रा करते थे वे वर्ष 2023-24 में मात्र 1.84 करोड़ रह गए। जबकि आबादी इस दौरान बढ़ी है। कोरोना काल में मजदूरों के ऐतिहासिक रिवर्स माइग्रेशन के कारण वर्ष 2020-21 में रोज मात्र 34 लाख रेल- टिकट बिके। कोरोना के बाद जब अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी तो वर्ष 2021-22 में ट्रेन यात्रियों की संख्या रोजाना 96 लाख हुई जो अगले साल 1.75 करोड़ हो गई। चूंकि ये मजदूर रेलवे का बहुतायत में इस्तेमाल करते हैं और इनके न आने-जाने से रेलवे को भी क्षति होती है लिहाजा यह नया संकेतक नीति-निर्धारकों के लिए चिंता का सबब होना चाहिए। क्या फ्री राशन, लाडकी बहन जैसी योजनाएं, किसान सम्मान निधि या अन्य सीधी नकद डिलीवरी ने इन मजदूरों को बेहतर जीवन जीने के उत्साह को कम किया है? किसी भी समाज में बेहतर जीवन जीने की इच्छा का कम होना खतरनाक स्थिति होती है। इसका एक और संकेतक है ग्रामीण मजदूर के पारिश्रमिक का लगातार कम होना। जहां जीडीपी बढ़ रही है वहीं लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार पिछले पांच वर्षों में इन श्रमिकों का वास्तविक वेतन (महंगाई घटाकर ) कम होता गया है, यानी उनके जीवन की आर्थिक गुणवत्ता भी घट रही है। यानी देश का विकास पूंजी-सघन है, न कि रोजगारपरक ।
Date: 12-11-24
अर्थनीति के मैदान में क्या नियम सबके लिए समान हैं?
अभय कुमार दुबे, ( अम्बेडकर विवि, दिल्ली में प्रोफेसर )
राहुल गांधी का एक हालिया लेख चर्चा में है। आलोचकों को इस लेख पर तरह-तरह की आपत्तियां हैं। मसलन, वे कह रहे हैं कि राहुल को राजे-रजवाड़ों द्वारा आजादी के आंदोलन में दिए गए योगदान की जानकारी नहीं, लेकिन, इनमें से कोई उस मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार नहीं हैं, जो उस लेख की केंद्रीय विषयवस्तु है। पूरे लेख में सवाल यह उठाया गया है कि भारतीय पूंजीवाद की समुचित संरचना क्या होनी चाहिए, और इस समय उसका जो ढांचा है वह उचित है या अनुचित? यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही मायनों में देश में समाजवाद न तो कभी था, और न ही कभी आने वाला है। हमारा जो भी आर्थिक विकास होगा या हो रहा है, वह पूंजीवाद के जरिए ही होना है। कॉरपोरेट सेक्टर और सरकार के बीच बनने वाला समीकरण हमारी आर्थिक नीति की चालक शक्ति है। इस विषय पर अर्थशास्त्री तो यदाकदा लिखते-विचारते हैं, पर नेता लोग इसे छूने से आम तौर पर परहेज करते हैं। अब राहुल गांधी ने इस मसले को छेड़ दिया है। इस पर राजनीतिक पक्ष-विपक्ष से हटकर बहस होनी चाहिए।
राहुल गांधी का मुख्य तर्क यह है कि आर्थिक धरातल पर सभी खिलाड़ियों और सभी टीमों के लिए समान मौकों के नियम का पालन करने के बजाय तरह-तरह से पक्षपात हो रहा है, मैच फिक्सिंग की जा रही है। इसके कारण कॉरपोरेट जगत में असंतोष है, बेचैनी है, और कुल मिलाकर सरकारी समर्थन का लाभ उठाकर अपनी मोनोपॉली कायम करने वाली गिनी-चुनी कॉरपोरेट ताकतों को छोड़कर बाकी स्वयं को शोषित और वंचित जैसा महसूस कर रहे हैं। यह सरकारी रवैया भारत की समृद्धि के रास्ते में रोड़ा है। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि उनकी राजनीति सरकार द्वारा प्रोत्साहित इस मोनोपॉली का विरोध करने वाली है। उसका मकसद सभी उद्योगपतियों को अर्थनीति में समान धरातल मुहैया कराना है।
प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में सरकारी नीतियों के दम पर भारत में मोनोपॉली को प्रोत्साहन दिया जा रहा है? पूंजी का चरित्र केंद्रीकरण वाला होता है। इसलिए उसमें मोनोपॉली होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और आम तौर पर सरकारें इस रुझान को कमजोर करने के तरीकों पर विचार करती रहती हैं। लेकिन राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने न केवल मोनोपॉली के पक्ष में नीतियां बनाई हैं। बल्कि सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके उद्योग व्यापार के जगत में भय का माहौल तैयार किया है।
संसद में विपक्ष के नेता की तरफ से लगाया गया यह एक बेहद गंभीर आरोप है। इसका तो सरकार की तरफ से बाकायदा अधिकृत जवाब आना चाहिए। इस आरोप से दो अर्थशास्त्रियों की बातें याद आती हैं। दोनों ही मोदी सरकार के साथ नजदीकी तौर पर काम करते रहे हैं। ये हैं प्रोफेसर विरल आचार्य जो दो साल तक रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर रहे, और अरविंद सुब्रह्मण्यम जो मोदी सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। विरल आचार्य का एक लेख इन दिनों चर्चा में है। इसमें उन्होंने देश के पांच बड़े उद्योग-व्यापार घरानों (अदाणी, अंबानी, टाटा, भारती एयरटेल और आदित्य बिड़ला समूह) को नेशनल चैम्पियन (मोनोपॉली वाले पूंजीपतियों के लिए नया नाम) की संज्ञा दी है। उनका कहना है कि अर्थव्यवस्था के मैदान में ये पांच कॉरपोरेट समूह ही खेल रहे हैं और खेल के सारे नियम इनके लाभार्थ ही बनाए जाते हैं। इनकी ‘प्राइसिंग पावर ’ जबरदस्त है। विरल आचार्य ने यह भी कहा है कि ये पांच नेशनल चैम्पियन देश के अन्य बड़े छह से दस नंबर के उद्योग-व्यापार घरानों की कीमत पर बढ़ रहे हैं। विरल आचार्य की इन बातों का अभी तक किसी अर्थशास्त्री ने खंडन नहीं किया है।
कुछ दिन पहले अरविंद सुब्रह्मण्यम ने लिखा कि भारत में निजी क्षेत्र निवेश के लिए अपनी तिजोरी क्यों नहीं खोलता। हम जानते हैं कि भारत के निजी क्षेत्र के पास कम से कम दो लाख करोड़ की रकम न जाने कब से पड़ी हुई है, पर वह उसे अर्थव्यवस्था में लगाना नहीं चाहता। निवेश की जिम्मेदारी केवल सरकार की रह गई है। वही आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में पैसा लगाती है। निजी क्षेत्र मैन्यूफैक्चरिंग और अन्य क्षेत्रों में नया निवेश नहीं करता। सुब्रह्मण्यम का कहना है कि उद्योगपति डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे नया पैसा लगाएंगे तो सरकार की तरफ से उन्हें नीतिगत और संस्थागत समर्थन नहीं मिलेगा। सुब्रह्मण्यम के इस विश्लेषण का भी सरकार की तरफ से खंडन नहीं आया है।
अगर राहुल गांधी, विरल आचार्य और अरविंद सुब्रह्मण्यम की बातों पर मिला कर गौर किया जाए तो क्या तस्वीर उभरती है? कुछ न कुछ ऐसा जरूर हो रहा है जो पूंजीवाद के तहत मोनोपॉली होने की स्वाभाविक प्रक्रियाओं के परे जाता है।
Date: 12-11-24
प्रदुषण और धर्म
संपादकीय
सर्वोच्च न्यायालय ने फिर प्रदूषण को निशाने पर लेकर एक अनुकरणीय और स्वागतयोग्य संदेश दिया है। दीपावली के कुछ दिन पहले से ही राष्ट्रीय राजधानी सहित देश के एक बड़े इलाके में वायु प्रदूषण से बहुत बुरा हाल है। क्या प्रदूषण के लिए केवल दीपावली में होने वाली आतिशबाजी को जिम्मेदार मान लिया जाए ? लगभग यही सवाल सर्वोच्च न्यायालय ने भी किया है। न्यायालय ने सोमवार को दोटूक कहा है कि कोई भी धर्म ऐसी किसी गतिविधि को प्रोत्साहित नहीं करता, जिससे वायु प्रदूषण हो सकता है। साथ ही, न्यायालय ने दिसरकार को 25 नवंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में पटाखा प्रतिबंध लगाए रखने का निर्देश दिया है। बड़े अफसोस की बात है कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता सोमवार को लगातार 13वें दिन ‘बहुत खराब’ श्रेणी में रही। प्रदूषक तत्व मानों शहर में ठहर से गए हैं। ऐसे में, लोगों को स्वास्थ्य के मोर्चे पर भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। न्यायालय की सजगता का स्वागत होना चाहिए और लोगों को आने वाले दिनों में राहत की उम्मीद रखनी चाहिए।
हर किसी को अपने आसपास गौर करना चाहिए। प्रदूषण फैलाकर हमने हालात को किस कदर बिगाड़ लिया है? राष्ट्रीय राजधानी में धूल और धुंध की वजह से कभी-कभी 800 मीटर से ज्यादा दूर की चीजों को देखना मुश्किल हो जा रहा है। न्यायाधीश अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने उचित ही कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। कोई भी धर्म ऐसी किसी गतिविधि को प्रोत्साहन नहीं देता है, जो प्रदूषण को बढ़ावा देती हो या लोगों के स्वास्थ्य के साथ समझौता करती हो। सर्वोच्च न्यायालय की इस टिप्पणी का व्यापक महत्व है। धर्म पवित्रता और शुद्धता की दुहाई देता है, लोग बहुत धार्मिक होने का दावा करते हैं, मगर धर्म के पृथ्वी या पर्यावरण के अनुकूल जो संदेश निर्देश हैं, उनकी अवहेलना करते रहते हैं। वैज्ञानिक तो लगातार चेतावनी देते रहते हैं, कानून और स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता जताई जाती है, पर बहुत से लोगों को यह बताना जरूरी है कि प्रदूषण फैलाना किसी अधर्म या दुष्कृत्य से कम नहीं है। पृथ्वी या पर्यावरण का उतना ही दोहन करना चाहिए, जितना जीवन के लिए बेहद जरूरी है।
सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है, उसे विस्तार से समझने की जरूरत है। न्यायालय यह जानने के प्रयास में है कि पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर सभी पटाखा निर्माताओं को नोटिस जारी किया गया था या नहीं ? पुलिस ने पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर अंकुश के लिए क्या कदम उठाए थे? न्यायालय ने माना है कि दिल्ली पुलिस ने आतिशबाजी पर प्रतिबंध के आदेश को गंभीरता से नहीं लिया। अब दिल्ली पुलिस को पटाखों पर प्रतिबंध सुनिश्चित करने के लिए अलग इकाई बनानी पड़ेगी। राष्ट्रीय राजधानी में आने वाले दिनों में शादी-विवाह या अन्य उत्सवों के समय पटाखे जलाने पर रोक लग सकती है। बेशक, पटाखों पर प्रतिबंध तार्किक होना चाहिए। यह भी सोचना चाहिए कि आतिशबाजी का विकल्प क्या है? अगर आभासी या इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी की सुविधा आम लोगों तक पहुंचे और लोकप्रिय हो, तो कम से कम बड़े शहरों के तमाम आयोजनों की तस्वीर बदल जाएगी। | किसी भी सभ्य और शिक्षित समाज में स्वास्थ्य अनुकूल आयोजन मानवीयता ही नहीं, बल्कि अब जीवन की मूलभूत अनिवार्यता है।
Date: 12-11-24
सुपर ह्यूमन मशीनों के हाथों में न जाए शिक्षा की बागडोर
अनुराग बेहर, ( सीईओ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन )
हाल-फिलहाल की कोई भी तकनीक इतनी उत्तेजना पैदा नहीं कर सकी है, जितनी जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने पैदा की है। यह कल्पना की जा सकती है कि एआई में इस तरह के आश्चर्यजनक विकास के लिए जिम्मेदार लोग इसके भविष्य को लेकर सही ही कहते रहे हैं कि जल्द ही यह इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान हो जाएगी। हमें यह अनुमान भी मान लेना चाहिए कि यह ‘बुद्धिमत्ता’ उन व्यवहारों और कार्यों को सक्षम बनाएगी, जो उन इंसानी क्षमताओं का नतीजा होती हैं, जिनको हम मूलतः मानवीय मानते हैं और उसी आधार पर फैसले लेते हैं। इसे हम सुपर ह्यूमन एआई (एसएचएआई) कह सकते हैं। मगर सवाल है कि शिक्षा में इसकी मदद किस तरह ली जा सकती है ?
ऐसे सुपर ह्यूमन रोबोट शिक्षा में चार प्रकार की भूमिकाएं निभा सकते हैं- छात्र – सहायक के रूप में, शिक्षक सहायक के रूप में, छात्रों के लिए शिक्षक के रूप में और शिक्षा प्रबंधन संबंधी कार्यों में सहायक के रूप में (इस पर हम यहां बात नहीं करेंगे)। सुपर ह्यूमन तक पहुंचने से पहले ही एआई का शिक्षा में अत्यंत सावधानी से इस्तेमाल होना चाहिए। नीति यही होनी चाहिए शिक्षा में इसका इस्तेमाल आखिरी विकल्प के रूप में हो और ऐसा तभी किया जाए, जब सुनिश्चित हो जाए कि इससे कोई खतरा नहीं है। चार परस्पर जुड़े कारणों की वजह से हमें यह नीति बनानी चाहिए। पहला कारण है, खोखला करना। अगर सुपर ह्यूमन एआई सहायक होगी, तो न शिक्षकों को और न ही छात्रों को सोचने की जरूरत पड़ेगी। यदि आप किसी क्षमता का उपयोग करना बंद कर देते हैं, तो उसको खो देते हैं या वह विकसित नहीं हो पाती। चूंकि, सुपर ह्यूमन एआई में इंसानों जैसी सोचने की क्षमता होगी, इसलिए इसके आने से ज्ञान संबंधी खोखलापन निश्चित तौर पर दिखेगा। हालांकि, लगभग सभी मानवीय क्षमताओं को लेकर यह डर बना रहेगा।
दूसरा, फॉर्म फैक्टर | यह एक तकनीकी शब्द है। इसका मतलब है कि किसी को कोई चीज किस भौतिक रूप में चाहिए- बक्सानुमा, छोटा, मुलायम या अन्य रूपों में। फोन के जरिये हमसे बातचीत करने वाले एआई का फॉर्म फैक्टर एआई रोबोट से अलग होता है, जो हमें मार भी सकता है। शिक्षा से जुड़ी हमारी इच्छाएं और सीखने की मानवीय प्रक्रियाएं कुछ ऐसी होती हैं कि फोन या कंप्यूटर वाले फॉर्म फैक्टर शिक्षा में सुपर ह्यूमन एआई का इस्तेमाल सीमित कर देंगे, क्योंकि प्रभावी शिक्षा के लिए छात्र की शारीरिक व मानसिक दशा को समझना, उसका ध्यान आकर्षित करना आदि आवश्यक होता है। और ऐसा बच्चों के समूह में किया जाना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि वे सामाजिक बनें। इन सबका मतलब है कि सुपर ह्यूमन एआई को मौजूदा कक्षा जैसे किसी परिवेश में काम करना होगा। कप्यूटर बॉक्स या स्क्रीन के अंदर फंसे सुपर ह्यूमन एआई की अपनी सीमाएं होंगी।
तीसरा है, नियंत्रण यदि सुपर- ह्यूमन एआई वाकई उसी रूप में हो, जैसा हम सोच रहे हैं, तो क्या हम इसे अपने निजी और सामूहिक जीवन पर नियंत्रण करने की अनुमति देना पसंद करेंगे? निस्संदेह, सुपर ह्यूमन एआई नियंत्रण करना चाहेगा, चाहे शिक्षक के रूप में या सहायक के रूप में। क्या हमें इस रूप में आगे बढ़ाना चाहिए? याद रखिए, जो शिक्षा को नियंत्रित करता है, वह हमें भी काबू में करता है। चौथा है, विस्तार। यह सबसे मौजूं वजह
है। प्रौद्योगिकी मानवीय व्यसनों व विकृतियों को बढ़ाती है । यह असमानताओं को मजबूत बनाती है। इसमें सबसे अच्छी व उपयोगी चीजें हमेशा अमीरों के हाथों में होती है, जबकि गरीबों को सामाजिक आर्थिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसका प्रतीकात्मक लाभ मिलता है।
शिक्षा में एआई का कोई भी लाभ अलग-अलग तरह से अमीरों के हिस्से में जाएगा, फिर चाहे वह व्यक्ति के तौर पर हो या राष्ट्र के तौर पर और इसका प्रतिकूल नतीजा सबसे पहले व सामान्य तौर पर वंचितों को ही भुगतना होगा, जिसके बाद पूरी मानवता को क्या हम शिक्षा को ऐसी किसी तकनीक के हवाले कर देना चाहते हैं, जो भले इंसानों जैसी लगे, लेकिन इंसान न हो और अधिक ताकतवर हो; जो छात्रों के दिमाग को खोखला कर दे और हमें नियंत्रित करने की स्थिति में हो; जो असमानता व संघर्ष को बढ़ा दे? इनका जवाब हमें पता ही है।